आईपीआर में बर्न सम्मेलन

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यह लेख Gautam Badlani द्वारा लिखा गया है। यह बर्न सम्मेलन का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है और सम्मेलन के दायरे और महत्व को समझाता है। लेख समय के साथ सम्मेलन में किए गए विभिन्न संशोधनों की भी व्याख्या करता है और सम्मेलन के भविष्य के संशोधनों के संबंध में कुछ सुझाव देता है। लेख में यह भी बताया गया है कि बर्न सम्मेलन ने भारत में कॉपीराइट व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया है। इस लेख का अनुवाद Himanshi Deswal द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

पिछले कुछ दशकों में लेखकों और अन्वेषकों के कार्यों में बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) अधिकारों (आईपीआर) की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ी है। आईपीआर की सुरक्षा के प्रति एक समन्वित (कोऑर्डिनेट) वैश्विक दृष्टिकोण प्राप्त करने की दृष्टि से कई बहुपक्षीय संधियाँ और सम्मेलन भी तैयार किए गए हैं। ऐसा ही एक सम्मेलन साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए बर्न सम्मेलन है। इसका उद्देश्य साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लेखकों के अधिकारों की रक्षा करना है। बर्न सम्मेलन 1886 में अपनाया गया था।

बर्न सम्मेलन, जिसकी शुरुआत में केवल 10 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, आज 180 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता हैं। केवल वे देश जो बर्न सम्मेलन पर हस्ताक्षरकर्ता हैं, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बनने के योग्य हो सकते हैं। यह बर्न सम्मेलन का पालन करने के लिए देशों के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है।

कॉपीराइट और बर्न सम्मेलन

बर्न सम्मेलन का मूल कॉपीराइट से संबंधित है। कॉपीराइट कानूनों का उद्देश्य लेखकों के उनके काम में आर्थिक और नैतिक अधिकारों की रक्षा करना है। कॉपीराइट कानून लेखकों को आर्थिक लाभ के लिए अपने कार्यों का शोषण और पुनरुत्पादन करने का विशेष अधिकार प्रदान करते हैं। बर्न सम्मेलन में लेखकों की सुरक्षा के लिए एक समान अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट व्यवस्था स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

बर्न सम्मेलन पर हस्ताक्षर के समय, विभिन्न देशों में कॉपीराइट से संबंधित अलग-अलग कानून थे। कई देशों ने लेखकों को पर्याप्त कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान नहीं की।

बर्न सम्मेलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बर्न सम्मेलन के अधिनियमन से पहले, औद्योगिक (इन्डस्ट्रीअल) संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस सम्मेलन (पीसीपीआईपी) 1883 में अधिनियमित किया गया था। यह सम्मेलन पहला प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था जिसका उद्देश्य रचनाकारों और अन्वेषकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना था।

सम्मेलन में पेटेंट, औद्योगिक डिज़ाइन, सेवा चिह्न और भौगोलिक संकेत शामिल थे। इसने ट्रेडमार्क की सुरक्षा के लिए समान न्यूनतम मानक प्रदान किए, जिनका हस्ताक्षरकर्ता देशों को पालन करना था। इसमें पीसीपीआईपी के प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) की निगरानी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो की स्थापना का प्रावधान किया गया।

विक्टर ह्यूगो, एसोसिएशन लिटेरेयर एट आर्टिस्टिक इंटरनेशनेल के अध्यक्ष और फ्रांस के पूर्व सीनेटर, बर्न सम्मेलन के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। उन्होंने लेखकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के निर्माण के लिए अभियान चलाया।

बर्न सम्मेलन के लागू होने से पहले, विभिन्न देशों के कॉपीराइट कानूनों के बीच कोई समन्वय और एकीकरण नहीं था। इस प्रकार, यदि कोई कार्य फ़्रांस में कॉपीराइट के रूप में पंजीकृत किया गया था, तो उसे केवल फ़्रांस में ही कानूनी संरक्षण प्राप्त था, लेकिन लेखक की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य देश में कानूनी रूप से पुन: प्रस्तुत किया जा सकता था।

बर्न सम्मेलन के प्रारंभिक संस्करण पर 1886 में केवल 10 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। स्पेन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड बर्न सम्मेलन के शुरुआती हस्ताक्षरकर्ताओं में से थे। इसे बर्न, स्विट्जरलैंड में आयोजित एक सम्मेलन में अपनाया गया और इस प्रकार इस सम्मेलन को बर्न सम्मेलन का नाम दिया गया। जबकि सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि ने भी भाग लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने बर्न सम्मेलन में शामिल नहीं होने का फैसला किया।

सम्मेलन, जिस पर शुरुआत में केवल 10 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, आज 180 से अधिक सदस्य देश हैं। उत्तर कोरिया और सोमालिया जैसे देश अभी तक बर्न सम्मेलन में शामिल नहीं हुए हैं। सम्मेलन ने कई देशों के कॉपीराइट कानूनों को आकार देने में मदद की।

आईपीआर में बर्न सम्मेलन की आवश्यकता

बर्न सम्मेलन की शुरुआत से पहले, विभिन्न देशों ने साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के कॉपीराइट से संबंधित अपने स्वयं के राष्ट्रीय कानून बनाए थे। इन राष्ट्रीय कानूनों में विभिन्न वैचारिक मतभेद थे, जिसके कारण विभिन्न देशों की कॉपीराइट व्यवस्थाओं के बीच विसंगतियाँ पैदा हुईं। उनके मतभेदों के बावजूद, सभी राष्ट्रीय कॉपीराइट कानूनों के बीच एक अंतर्निहित सामान्य विशेषता यह थी कि वे केवल अपने संबंधित देशों पर लागू होते थे। इस प्रकार, घरेलू कार्यों को केवल उनके अपने देशों में ही कॉपीराइट संरक्षण प्रदान किया गया। हालाँकि, ये कार्य अन्य देशों में भी वितरित किए गए थे।

कई देशों ने द्विपक्षीय समझौतों में प्रवेश किया, जिन्होंने अनुबंध करने वाले राज्यों में दिए गए कॉपीराइट को पहचानने और उनकी रक्षा करने के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं पर पारस्परिक दायित्व प्रदान किए। हालाँकि, इन समझौतों का एक बड़ा दोष यह था कि वे न तो व्यापक थे और न ही एक समान थे।

इस प्रकार, एक अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट ढांचे की आवश्यकता महसूस की गई जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बना सके। इसके परिणामस्वरूप बर्न सम्मेलन पर हस्ताक्षर हुए, जिसने कॉपीराइट की सुरक्षा के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को बढ़ावा दिया।

आईपीआर में बर्न सम्मेलन के मूल सिद्धांत

बर्न सम्मेलन चार बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है:

  1. राष्ट्रीय व्यवहार: बर्न सम्मेलन में प्रावधान है कि सदस्य देशों में से किसी एक में होने वाले कार्यों को अन्य सदस्य देशों में वही सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो देशों द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान की जाती है।
  2. स्वचालित सुरक्षा: इस सिद्धांत के तहत, कार्यों को बिना किसी औपचारिकता या पंजीकरण के राष्ट्रीय उपचार प्रदान किया जाता है। सुरक्षा कार्य के निर्माण से ही प्रदान की जाती है और यह किसी औपचारिकता के अधीन नहीं है।
  3. सुरक्षा की स्वतंत्रता: इस सिद्धांत के अनुसार, किसी सदस्य देश में किसी विदेशी लेखक को दी जाने वाली सुरक्षा मूल देश में सुरक्षा की मात्रा से स्वतंत्र होती है।
  4. सुरक्षा का न्यूनतम मानक: इस सिद्धांत के तहत, प्रत्येक सदस्य राज्य को विदेशी लेखकों के कार्यों के लिए सम्मेलन के तहत निर्धारित न्यूनतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक है।

आईपीआर में बर्न सम्मेलन का अवलोकन

बर्न सम्मेलन की तुलना में साहित्यिक और कलात्मक कार्य

सम्मेलन का अनुच्छेद 2 ‘साहित्यिक और कलात्मक कार्यों’ का वर्णन करता है। इसमें साहित्यिक, कलात्मक और वैज्ञानिक क्षेत्रों के सभी कार्य शामिल हैं, चाहे कार्य का स्वरूप कुछ भी हो। कोरियोग्राफिक कार्य, सिनेमैटोग्राफ़िक कार्य और संगीत कार्य भी ‘साहित्यिक और कलात्मक कार्यों’ के क्षेत्र में आते हैं। ये कार्य सम्मेलन की विषय-वस्तु हैं।

यह ध्यान रखना उचित है कि सम्मेलन वैज्ञानिक कार्यों की भी सुरक्षा करता है। वैज्ञानिक कार्य यदि पुस्तकों या फिल्मों के रूप में मौजूद हों तो सुरक्षित रहते हैं। परिभाषा में व्याख्यान (लेक्चर) और संबोधन जैसे मौखिक कार्य भी शामिल हैं। ये रचनाएँ लिखित रूप में मौजूद नहीं हैं।

अनुच्छेद 2(2) सदस्य राष्ट्रों को कुछ ऐसे कार्यों को वर्गीकृत करने के लिए घरेलू कानून बनाने का अधिकार देता है जिन्हें तब तक संरक्षित नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें किसी ‘भौतिक रूप’ में न बदल दिया जाए। औपचारिक पंजीकरण के साथ-साथ लिखित रूप में कटौती भी ‘भौतिक रूप’ अभिव्यक्ति के अंतर्गत आने के योग्य हो सकती है। इस आवश्यकता के पीछे का उद्देश्य कार्य के अस्तित्व का प्रमाण होना है।

कलात्मक, संगीतमय और साहित्यिक कृतियों के अनुवाद और रूपांतरण को भी मूल कृतियों के रूप में संरक्षित किया जाएगा। इसी प्रकार, विश्वकोषों को भी उनकी सामग्री की अनूठी व्यवस्था के आधार पर संरक्षित किया जा सकता है। हालाँकि, सम्मेलन समाचार को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आने वाले कार्यों को बर्न सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता सभी देशों में सुरक्षा प्राप्त है। बर्न सम्मेलन लेखकों के साथ-साथ लेखकों के कानूनी प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों के हितों की रक्षा करता है।

सम्मेलन में ऐसे सभी कार्यों को शामिल किया गया है, जो इसके प्रारंभ के समय, सुरक्षा की अवधि की समाप्ति के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आए थे।

लेखक आईपीआर में बर्न सम्मेलन द्वारा संरक्षित हैं

अनुच्छेद 1 के अनुसार, जिन देशों पर सम्मेलन लागू होता है वे सामूहिक रूप से एक ‘संघ’ का गठन करते हैं। सम्मेलन उन लेखकों को सुरक्षा प्रदान करता है, जो संघ के किसी भी देश के नागरिक हैं। इसके अलावा, भले ही लेखक संघ के किसी भी देश का नागरिक न हो, सम्मेलन लेखक को ऐसे कार्यों के संबंध में सुरक्षा प्रदान करेगा जो लेखक द्वारा संघ के किसी भी देश में प्रकाशित किए गए हैं।

यह सम्मेलन सिनेमैटोग्राफ़िक कार्यों के लेखकों पर लागू होता है यदि सिनेमैटोग्राफ़िक कार्य का निर्माता संघ के किसी भी देश का निवासी है। यदि कोई वास्तुशिल्प कार्य संघ के किसी भी देश में स्थित है, तो सम्मेलन ऐसे कार्य के लेखक तक विस्तारित होगा।

साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के मामले में, जिस व्यक्ति का नाम सामान्य तरीके से काम पर दिखाई देता है, उसके विपरीत किसी भी सामग्री के अभाव में, वह काम का लेखक माना जाएगा। इसी प्रकार, जिस व्यक्ति या निगम का नाम सिनेमैटोग्राफ़िक कार्य पर सामान्य तरीके से दिखाई देता है, इसके विपरीत सबूत के अभाव में, सिनेमैटोग्राफ़िक कार्य का निर्माता माना जाता है।

बर्न सम्मेलन के तहत लेखकों के अधिकार

अनुच्छेद 5 में प्रावधान है कि सम्मेलन द्वारा संरक्षित कार्यों के लेखक संघ के देशों में ऐसे सभी अधिकारों का आनंद लेंगे जो संबंधित देशों द्वारा बनाए गए कानून उनके नागरिकों को प्रदान करते हैं। इस प्रकार, लेखकों को संबंधित राष्ट्रों पर लागू कानूनों के अनुसार सभी संघ देशों में कॉपीराइट संरक्षण प्राप्त है। सुरक्षा किसी औपचारिकता के अधीन नहीं होगी।

इस प्रकार सम्मेलन हस्ताक्षरकर्ताओं पर राष्ट्रीय और विदेशी लेखकों को समान कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व डालता है। हालाँकि, संघ के देश लेखकों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की सीमा और उन्हें उपलब्ध कराए जाने वाले निवारण के तरीके को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

अनुच्छेद 8 में प्रावधान है कि लेखकों को कार्यों का अनुवाद करने का अधिकार है। वे किसी अन्य को अपने कार्यों का अनुवाद या पुनरुत्पादन करने के लिए अधिकृत भी कर सकते हैं।

नाटकीय और संगीत कार्यों के मामले में, लेखकों को सार्वजनिक रूप से अपने कार्यों के प्रदर्शन को अधिकृत करने का अधिकार है। वे अपने काम को सार्वजनिक रूप से प्रसारित करने और अपने काम के सिनेमैटोग्राफ़िक रूपांतरण को भी अधिकृत कर सकते हैं।

नैतिक अधिकार

काम के दोहन के आर्थिक अधिकारों के अलावा, सम्मेलन लेखकों के नैतिक अधिकारों को भी मान्यता देता है। लेखक, अपने आर्थिक अधिकारों के हस्तांतरण के बाद भी, अपने काम पर लेखकत्व का दावा करने और अपने काम के किसी भी विरूपण, संशोधन, या विकृति से संरक्षित होने के हकदार होंगे जो उनके हितों के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

अमरनाथ सहगल बनाम भारत संघ (2005) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा बर्न सम्मेलन का उल्लेख किया गया था। इस मामले में, वादी ने विज्ञान भवन में प्रदर्शन के लिए भारत सरकार को एक भित्ति चित्र (म्युरल) बेचा था। सरकार ने बाद में विज्ञान भवन से भित्ति चित्र हटा लिया और उसे एक स्टोर में फेंक दिया। सरकार के दुर्व्यवहार के कारण भित्ति चित्र भी क्षतिग्रस्त हो गया था। वादी ने दलील दी कि भित्ति चित्र के साथ दुर्व्यवहार उसके नैतिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने बर्न सम्मेलन के अनुच्छेद 6 का उल्लेख किया, जो हस्ताक्षरकर्ता देशों पर कॉपीराइट धारकों के नैतिक अधिकारों का सम्मान करने का दायित्व डालता है। इस प्रकार न्यायालय ने फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता कुछ हर्जाने के साथ भित्ति चित्र वापस पाने का हकदार है।

राज रेवाल बनाम भारत संघ (2019) में, न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या एक वास्तुकार जिसके पास किसी इमारत पर कॉपीराइट है, उसे उस भूमि जिस पर इमारत का निर्माण किया गया है, के मालिक को इमारत को ध्वस्त करने से रोकने का अधिकार है। न्यायालय ने माना कि शहरी नियोजन की आवश्यकताएं वास्तुकार के नैतिक अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। किसी भवन में संशोधन के लिए आवश्यक तकनीकी और आर्थिक आवश्यकताएं वास्तुकार के नैतिक अधिकारों से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि भूमि के मालिक को भूमि पर निर्मित भवन के निपटान या उसे नष्ट करने का पूरा अधिकार है। वास्तुकार के नैतिक अधिकार भूमि पर मालिक के अधिकारों से अधिक नहीं हैं।

बर्न सम्मेलन के तहत सुरक्षा की अवधि

इस सम्मेलन के तहत लेखकों को दी गई सुरक्षा लेखक की मृत्यु के बाद 50 साल तक बढ़ाई जाएगी। संयुक्त लेखकत्व के कार्यों के मामले में, 50 वर्ष की अवधि की गणना अंतिम लेखक की मृत्यु की तारीख से की जाएगी।

गुमनाम और छद्म (सूडोनोमस) नाम वाले कार्यों के मामले में, जनता को कार्य के बारे में जानकारी होने के बाद सुरक्षा अवधि 50 वर्ष तक सीमित होती है।

हालाँकि, सिनेमैटोग्राफ़िक कार्यों के मामले में, हस्ताक्षरकर्ता देश कार्य को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने के बाद सुरक्षा अवधि को 50 वर्ष तक सीमित कर सकते हैं। इसी प्रकार, फोटोग्राफिक कार्यों के मामले में, सुरक्षा की अवधि न्यूनतम 25 वर्ष तक सीमित की जा सकती है।

देश सम्मेलन द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक अवधि के लिए सुरक्षा देने के लिए स्वतंत्र हैं। इस प्रकार, जबकि सम्मेलन सुरक्षा की अवधि के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है, सम्मेलन द्वारा कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।

बर्न सम्मेलन के तहत कुछ मामलों में निःशुल्क उपयोग

अनुच्छेद 10 उन शर्तों का वर्णन करता है जिनके तहत कॉपीराइट किए गए कार्यों का मुफ्त उपयोग अनुमत होगा। इसमें कहा गया है कि जहां कॉपीराइट किए गए कार्य को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है, वहां कार्य से उद्धरण (कोटेशन) लेना वैध होगा, बशर्ते कि ऐसे कोटेशन व्यापार की उचित प्रथाओं के अनुसार हों।

इसके अलावा, देश शिक्षण उद्देश्यों के लिए कॉपीराइट कार्यों के मुफ्त उपयोग को अधिकृत करने के लिए कानून बना सकते हैं। देश जनता को वर्तमान घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए कार्यों के उपयोग को भी अधिकृत कर सकते हैं।

हालाँकि, उपरोक्त दोनों मामलों में, कॉपीराइट किए गए कार्यों का उपयोग करते समय स्रोत और कार्य के लेखक का उल्लेख करना आवश्यक है।

उल्लंघनकारी सामग्री

किसी कॉपीराइट कार्य की अनधिकृत प्रतियां संघ के देशों के राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार जब्त की जा सकती हैं।

विधानसभा और इसकी संरचना

अनुच्छेद 22 एक सम्मेलन की स्थापना का प्रावधान करता है जिसमें संघ देशों की सरकारों का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। सभा सम्मेलन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कदम उठाएगी। यह एक कार्यकारी समिति नियुक्त करेगी और कार्यकारी समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों की समीक्षा (रीव्यू) करेगी।

विधानसभा संघ के द्विवार्षिक बजट को भी अपनाएगी और संघ के अन्य वित्तीय नियमों का मसौदा तैयार करेगी। असेंबली उन गैर-हस्ताक्षरकर्ता देशों का चयन करती है जिन्हें पर्यवेक्षकों (ऑब्जर्वर) के रूप में शामिल किया जाना है।

विधानसभा की बैठकों का गणपूर्ति (कोरम) कुल प्रतिनिधियों का आधा होता है। प्रत्येक देश की विधानसभा में एक वोट होता है। मतदान से अनुपस्थित रहने को चूक रूप से सकारात्मक या नकारात्मक वोट नहीं माना जाता है।

विधानसभा को हर दो साल में कम से कम एक बार बैठक करनी होती है और उसे अपनी प्रक्रिया तय करने की स्वतंत्रता होती है।

कार्यकारी समिति

सभा उन देशों का चयन करेगी जो कार्यकारी समिति के सदस्य होंगे। कार्यकारी समिति के सदस्यों की संख्या सभा के कुल सदस्य देशों की एक-चौथाई के अनुरूप होगी। कार्यकारी समिति के सदस्यों का चुनाव करते समय सभा समान भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर उचित ध्यान देती है।

कार्यकारी समिति विधानसभा के लिए एजेंडा तैयार करने और विधानसभा को वार्षिक ऑडिट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि संघ की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए।

संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो

पीसीपीआईपी की तरह, बर्न सम्मेलन ने भी सम्मेलन के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो की स्थापना का प्रावधान किया। अनुच्छेद 24 ब्यूरो के गठन और कार्यों से संबंधित है। ब्यूरो कॉपीराइट सुरक्षा से संबंधित जानकारी एकत्र करने और प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है। संघ के सभी देशों को अपने कॉपीराइट कानूनों और विनियमों के बारे में ब्यूरो को सूचित करना होगा।

ब्यूरो कॉपीराइट सुरक्षा से संबंधित अध्ययन करता है और सम्मेलन में संशोधन का सुझाव देता है।

1893 में, पेरिस सम्मेलन और बर्न सम्मेलन के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो बनाने के लिए विलय (मर्ज) कर दिया गया था।

वर्ष 1970 में यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो का नाम बदलकर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन कर दिया गया।

विशेष समझौते

अनुच्छेद 20 के आधार पर, संघ के देश कॉपीराइट धारकों को सम्मेलन द्वारा दिए गए अधिकारों की तुलना में अधिक व्यापक अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से आपस में विशेष समझौते करने के लिए स्वतंत्र हैं।

वित्त

संघ का बजट कहाँ से प्राप्त होता है?

  • विभिन्न देशों द्वारा किया गया योगदान,
  • संघ देशों को सेवाएँ और सहायता प्रदान करने के लिए ब्यूरो द्वारा ली जाने वाला शुल्क
  • किराया, उपहार, और रुचियाँ
  • ब्यूरो के प्रकाशनों पर रॉयल्टी

संघ के प्रत्येक देश को संघ के बजट में एक निश्चित योगदान देना होता है। यदि किसी देश का योगदान पिछले दो वर्षों में देय राशि से अधिक बकाया है, तो ऐसे देश का संघ के अंगों में मतदान का अधिकार निलंबित कर दिया जाएगा।

आईपीआर में बर्न सम्मेलन की निंदा

सम्मेलन अनिश्चित काल तक लागू रहेगा। सदस्य देश महानिदेशक को इस आशय का एक लिखित पता प्रस्तुत करके सम्मेलन की निंदा कर सकते हैं। महानिदेशक को लिखित संबोधन की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति के बाद निंदा प्रभावी हो जाएगी। यह ध्यान रखना उचित है कि कोई भी देश संघ में शामिल होने की तारीख से 5 साल की अवधि के भीतर सम्मेलन की निंदा नहीं कर सकता है।

बर्न सम्मेलन के तहत विवाद निपटान

अनुच्छेद 33 सम्मेलन की व्याख्या के संबंध में संघ देशों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद के समाधान के लिए तंत्र प्रदान करता है। ऐसे किसी भी विवाद को मुख्य रूप से बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। यदि विवाद को बातचीत के माध्यम से हल नहीं किया जा सकता है, तो विवादित देशों में से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। हालाँकि, विवादित देश विवाद निपटान के किसी अन्य तरीके पर भी सहमत हो सकते हैं।

जो देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है, उसे अपने निर्णय के बारे में अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को सूचित करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, बदले में, आईसीजे के समक्ष लाए गए मामले के बारे में संघ के अन्य सभी देशों को सूचित करता है।

प्रशासन

बर्न सम्मेलन को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा प्रशासित किया जाता है। डब्ल्यूआईपीओ द्वारा निष्पादित प्रशासनिक कार्यों में कॉपीराइट की सुरक्षा से संबंधित जानकारी एकत्र करना और प्रकाशित करना शामिल है। प्रत्येक सदस्य राज्य को सभी नए कॉपीराइट कानूनों के बारे में डब्ल्यूआईपीओ को सूचित करना आवश्यक है।

डब्ल्यूआईपीओ सभा की सभी बैठकों में भी भाग लेता है और सम्मेलन के संशोधन के लिए आयोजित सम्मेलनों की तैयारी करता है।

बर्न सम्मेलन में प्रमुख संशोधन

बर्न सम्मेलन, अपनी उत्पत्ति के समय, औद्योगिकीकृत यूरोपीय देशों की जरूरतों और आवश्यकताओं पर आधारित था। हालाँकि, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, दुनिया के राजनीतिक मानचित्र में काफी बदलाव आया और सम्मेलन को संशोधित करने की आवश्यकता महसूस की गई। नव स्वतंत्र राज्य सम्मेलन का पालन करने की संभावना पर विचार कर रहे थे। नव स्वतंत्र विकासशील देशों की चिंताओं को पूरा करने के लिए सम्मेलन में संशोधन किया गया था। विकासशील देशों ने शैक्षिक आवश्यकताओं और तकनीकी विकास के लिए कॉपीराइट कार्यों तक आसान पहुंच की मांग की।

बर्न सम्मेलन का 1896 का संशोधन

1896 के संशोधन ने संघ देशों को कानूनी संरक्षण प्राप्त मूल कार्यों की पायरेटेड कंपनियों को जब्त करने के लिए घरेलू अधिकारियों को सशक्त बनाने वाले कानून बनाने के लिए अधिकृत किया।

मूल 1886 सम्मेलन में कहा गया है कि अखबार के लेखों को स्वतंत्र रूप से पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है जब तक कि लेखक स्पष्ट रूप से पुनरुत्पादन या अनुवाद पर रोक नहीं लगाता। हालाँकि, 1896 के संशोधन ने समाचार पत्रों में धारावाहिक कहानियों और तालिकाओं के लिए एक अपवाद बनाया और प्रावधान किया कि लेखक की मंजूरी के बिना धारावाहिक कहानियों और तालिकाओं को पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, जबकि मूल संस्करण ने अखबार के लेखों के लेखकों पर पुनरुत्पादन को प्रतिबंधित करने का दायित्व रखा था, संशोधन ने लेखक की पूर्व मंजूरी लेने के लिए नकल करने वालों पर दायित्व डाल दिया।

बर्न सम्मेलन का 1908 का संशोधन

1908 के संशोधन ने साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के मालिकों को उनके कार्यों का अनुवाद करने के अधिकार को मान्यता दी। अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के मालिकों को अपने कार्यों का अनुवाद करने या अधिकृत करने का विशेष अधिकार है।

1908 के संशोधन द्वारा लाया गया सबसे बड़ा परिवर्तन औपचारिकताओं का निषेध था। 1886 के साथ-साथ 1896 के संस्करणों में प्रावधान किया गया कि साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लेखकों को सभी सदस्य देशों में तब तक संरक्षित किया जाएगा जब तक वे घरेलू देशों द्वारा लगाई गई सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हैं। हालाँकि, विदेशी देशों के सक्षम अधिकारियों के सामने यह साबित करना मुश्किल हो गया कि लेखक ने स्वदेश की औपचारिकताओं का पालन किया था। इस प्रकार, 1908 के संशोधन ने विदेशी लेखकों पर औपचारिकताएँ थोपने पर रोक लगा दी।

कॉपीराइट के अस्तित्व के साथ-साथ कॉपीराइट के प्रयोग से संबंधित औपचारिकताएं निषिद्ध हैं। इस प्रकार, न्यायिक प्रक्रिया का आह्वान करने या निषेधाज्ञा या हर्जाना मांगने के लिए विदेशी लेखकों पर कोई विशिष्ट शर्तें या औपचारिकताएं नहीं लगाई जा सकती हैं। यह ध्यान रखना उचित है कि सामान्य मुकदमेबाजी से संबंधित औपचारिकताएं जैसे कि फाइलिंग शुल्क या अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का भुगतान औपचारिकताओं के रूप में योग्य नहीं होगा। केवल अगर ऐसी औपचारिकताएं, सामान्य प्रक्रियात्मक शर्तों के अलावा, विशेष रूप से विदेशी लेखकों पर थोपी जाती हैं, तो ऐसी औपचारिकताओं को बर्न सम्मेलन द्वारा वर्जित किया जाएगा।

बर्न सम्मेलन का 1914 का संशोधन

1914 में बर्न सम्मेलन में एक अतिरिक्त प्रोटोकॉल जोड़ा गया था। 1914 प्रोटोकॉल में प्रावधान था कि यदि कोई गैर-संघ देश किसी भी अनुबंधित राज्य के लेखक की रक्षा करने में विफल रहता है, तब संबंधित अनुबंधित राज्य ऐसे गैर-संघ राज्यों के विषयों या नागरिकों को दी गई सुरक्षा को प्रतिबंधित कर सकता है।

बर्न सम्मेलन का 1928 का संशोधन

1928 के संशोधन में प्रावधान किया गया कि धर्म, राजनीति और अर्थशास्त्र से संबंधित समाचार पत्रों के लेखों को प्रेस द्वारा स्वतंत्र रूप से पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन मूल लेख के स्रोत को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए।

1928 के संशोधन ने नैतिक अधिकारों को बर्न सम्मेलन के दायरे में ला दिया।

बर्न सम्मेलन का 1948 का संशोधन

1948 के संशोधन में प्रावधान किया गया कि समाचार पत्रों से संक्षिप्त उद्धरण सभी संघ देशों में वैध होंगे। इसके अलावा, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के अंशों को शैक्षिक और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त कानून की मदद से संघ देशों द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

बर्न सम्मेलन का 1967 का संशोधन

1967 के संशोधन ने संघ देशों को विशेष परिस्थितियों में घरेलू कानून के माध्यम से साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के पुनरुत्पादन की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया। हालाँकि, इस तरह का पुनरुत्पादन लेखक के वैध हितों के लिए अनुचित रूप से प्रतिकूल नहीं होना चाहिए और काम के सामान्य शोषण के साथ संघर्ष में नहीं होना चाहिए।

1967 के संशोधन का एक प्रमुख उद्देश्य विकासशील देशों को बर्न सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस प्रकार, विकासशील देशों के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल अपनाया गया। तस्वीरों के लिए न्यूनतम कॉपीराइट अवधि 25 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष और अन्य कार्यों के लिए 50 वर्ष से घटाकर 25 वर्ष कर दी गई। ऐसा माना जाता था कि विकासशील देश लंबी अवधि के लिए सुरक्षा देने में अनिच्छुक थे।

इसके अलावा, सदस्य देशों द्वारा साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संबंध में अनिवार्य लाइसेंस देने को अधिकृत करने वाले कानून बनाए जा सकते हैं। हालाँकि, अनिवार्य लाइसेंस साहित्यिक या कलात्मक कार्य के पहले प्रकाशन से 3 साल की अवधि के बाद ही दिया जा सकता है। यदि लेखक तीन साल की अवधि के भीतर अपने काम का पुनरुत्पादन नहीं करता है या अधिकृत नहीं करता है, तो शैक्षिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए कार्य के पुनरुत्पादन के लिए अनिवार्य लाइसेंस दिया जा सकता है।

संशोधन शिक्षण और अनुसंधान कार्यों के लिए व्यापक छूट प्रदान करने पर केंद्रित है। 1967 के संशोधन से पहले, बर्न सम्मेलन में शैक्षिक और शिक्षण उद्देश्यों के लिए छूट प्रदान करने वाले कोई प्रावधान नहीं थे। संशोधन में प्रावधान किया गया कि देश, राष्ट्रीय कानून द्वारा, चित्रण, ध्वनि रिकॉर्डिंग और प्रसारण के रूप में कलात्मक और साहित्यिक कार्यों के उचित उपयोग को अधिकृत कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसा पुनरुत्पादन या अनुवाद शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हो।

बर्न सम्मेलन का 1971 का संशोधन

1971 के संशोधन द्वारा, बर्न सम्मेलन में एक परिशिष्ट (अपेन्डिक्स) जोड़ी गई जिसमें विकासशील देशों के लिए कुछ विशेष प्रावधान शामिल थे।

इस संशोधन ने विकासशील देशों को कुछ शर्तों के तहत सुरक्षा के न्यूनतम मानकों से विचलित होने की अनुमति दी। संशोधन ने सदस्य देशों को गैर-विशिष्ट और गैर-हस्तांतरणीय अनिवार्य लाइसेंस देने की सुविधा के लिए कानून बनाने की भी अनुमति दी। ये लाइसेंस विशेष परिस्थितियों में अनुसंधान, शिक्षा और छात्रवृत्ति के प्रयोजनों के लिए दिए जा सकते हैं। हालाँकि, लेखकों के लिए उचित मुआवज़ा सुनिश्चित करने और काम का सही अनुवाद और पुनरुत्पादन सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए।

अनुवाद के लिए अनिवार्य लाइसेंस केवल संबंधित विकासशील देश में आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के लिए ही दिया जा सकता है। अनुवाद से संबंधित अनिवार्य लाइसेंस काम के पहले प्रकाशन के 3 साल बाद दिए जा सकते हैं। ये लाइसेंस तब दिए जा सकते हैं, जब प्रकाशन के तीन साल के भीतर संबंधित विकासशील देश में आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा में काम उपलब्ध नहीं कराया गया हो।

पुनरुत्पादन के संबंध में, अनिवार्य लाइसेंस आम तौर पर काम के पहले प्रकाशन के 5 साल बाद दिए जा सकते हैं। हालाँकि, भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्यों के लिए, लाइसेंस पहले प्रकाशन के 3 साल बाद दिया जा सकता है और नाटक, कथा और कविता से संबंधित कार्यों के लिए, अनिवार्य लाइसेंस पहले प्रकाशन के 7 साल बाद दिया जा सकता है।

जब परिशिष्ट के तहत एक अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किया जाता है, तो कार्य के सभी अनुवादों और प्रतिकृतियों पर लेखक का नाम इंगित करना आवश्यक होता है। सभी प्रतियों और अनुवादों पर कार्य का मूल शीर्षक भी दर्शाया जाना चाहिए। मूल कार्य की प्रतियां या अनुवाद निर्यात करने के लिए अनिवार्य लाइसेंस का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

1971 के संशोधन का एक और प्रमुख आकर्षण यह था कि इसने सदस्य देशों को लोककथाओं को अपनी राष्ट्रीय विरासत के हिस्से के रूप में मान्यता देने की अनुमति दी। कोई भी सदस्य देश ऐसे अप्रकाशित कार्यों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है जिनके लेखक अज्ञात हैं लेकिन यह माना जा सकता है कि उन्हें ऐसे देश के किसी नागरिक द्वारा बनाया गया है। सदस्य देश अज्ञात कार्य के लेखक का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय कानून के माध्यम से एक सक्षम प्राधिकारी को नामित कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकारी अज्ञात लेखक के अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन करेगा।

भारत और बर्न सम्मेलन

यह ध्यान रखना उचित है कि भारत 1887 से बर्न सम्मेलन का सदस्य रहा है। अनुच्छेद 31 के आधार पर, जब ब्रिटेन बर्न सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता बन गया, तो उसने अपने सभी उपनिवेशों की ओर से सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए। यह महसूस किया गया कि यदि उपनिवेशों को सम्मेलन के दायरे में नहीं लाया गया, तो इससे अंतर-औपनिवेशिक चोरी को बढ़ावा मिल सकता है।

इस प्रकार, 5 सितंबर, 1877 को यूनाइटेड किंगडम द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर, भारत 1887 में सम्मेलन का सदस्य बन गया। इसके बाद, 1928 में, भारत द्वारा निरंतर आवेदन की घोषणा की गई।

भारत ने शुरू में बर्न सम्मेलन का विरोध किया और सम्मेलन में सुधार की मांग की। भारत अनुसंधान और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए व्यापक छूट चाहता था। 1967 के स्टॉकहोम सम्मेलन में भारत के नेतृत्व में विकासशील देशों ने एक ब्लॉक बनाया था और बड़ी छूट हासिल करने में सफल रहे थे।

हालाँकि, विकसित देशों द्वारा सम्मेलन की कड़ी आलोचना की गई और 1967 का संशोधन लागू नहीं हुआ। 1971 में, अनुच्छेद 34 डाला गया था, जिसमें प्रावधान था कि एक बार अनुच्छेद 1 से 21 और परिशिष्ट लागू हो जाने के बाद, कोई भी देश 1967 के स्टॉकहोम अधिनियम के तहत घोषणा नहीं कर सकता है। 1971 के संशोधन को अक्सर विकासशील देशों द्वारा बर्न कन्वेंशन में सुधार लाने के प्रयासों के लिए एक घातक झटका माना जाता है।

भारत ने शुरू में कॉपीराइट सुरक्षा की न्यूनतम अवधि में कमी की मांग की थी। हालाँकि, 1992 में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में संशोधन द्वारा भारत में कॉपीराइट संरक्षण की अवधि का जीवनकाल 50 वर्ष से ज्यादा से बढ़ाकर जीवनकाल 60 वर्ष से ज्यादाकर दिया गया था। यह परिवर्तन रवीन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों पर कॉपीराइट की आगामी समाप्ति से प्रेरित था। संशोधन के द्वारा, रवीन्द्रनाथ टैगोर के कार्यों पर कॉपीराइट संरक्षण को 10 वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 भी बर्न सम्मेलन पर आधारित है। इसमें आर्थिक के साथ-साथ नैतिक अधिकार भी शामिल हैं। बर्न सम्मेलन के अनुपालन में, यह विदेशी लेखकों पर कोई अनुचित औपचारिकताएं नहीं थोपता है।

भारतीय कॉपीराइट व्यवस्था लेखक की अनुमति के बिना संरक्षित कार्यों के उपयोग की अनुमति देने के लिए कुछ छूट भी देती है। अनुसंधान, आलोचना, वर्तमान घटनाओं की रिपोर्टिंग और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इस तरह के उपयोग की अनुमति है।

एमआरएफ लिमिटेड बनाम मेट्रो टायर्स लिमिटेड (2019)

तथ्य

एमआरएफ लिमिटेड बनाम मेट्रो टायर्स लिमिटेड (2019) में, दिल्ली उच्च न्यायालय को कॉपीराइट अधिनियम के तहत सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों को दी जाने वाली सुरक्षा का दायरा निर्धारित करना था। इस मामले में, वादी ने एक विज्ञापन तैयार किया था और विज्ञापन का लेखक होने का दावा किया था। प्रतिवादी, जो वादी के समान व्यवसाय में लगा हुआ था, ने एक समान विज्ञापन तैयार किया। वादी ने उल्लंघन का मुकदमा दायर किया।

तर्क

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि कॉपीराइट अधिनियम नकल द्वारा निर्मित सिनेमैटोग्राफिक कार्यों की केवल भौतिक प्रतियों पर प्रतिबंध लगाता है। चूँकि प्रतिवादी का विज्ञापन वादी के विज्ञापन की सीधी प्रति नहीं था, इसलिए इसे कॉपीराइट अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया था। दूसरी ओर, वादी ने तर्क दिया कि कॉपीराइट अधिनियम की व्याख्या बर्न सम्मेलन के आलोक में की जानी चाहिए और इसमें ऐसे कार्यों को शामिल किया जाना चाहिए जो भौतिक और अनिवार्य रूप से मूल कार्य से मिलते जुलते हों।

निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय का नियम है कि कॉपीराइट अधिनियम की व्याख्या बर्न सम्मेलन के अनुरूप होनी चाहिए। बर्न सम्मेलन सिनेमैटोग्राफ़िक कार्य को एक मूल कार्य और लेखकत्व के कार्य के रूप में संरक्षित करता है। इस प्रकार, अदालतों को सिनेमैटोग्राफ़िक कार्यों का मूल्यांकन उसी तरह करना चाहिए जैसे वे मूल साहित्यिक और कलात्मक कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। अनुच्छेद 14 स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि सिनेमैटोग्राफिक कार्यों के लेखक को अन्य मूल कार्यों के लेखकों के समान अधिकार प्राप्त होंगे।

न्यायालय ने इस प्रकार माना कि जो कार्य मूल सिनेमैटोग्राफ़िक कार्यों के समान, मूलतः और भौतिक रूप से समान हैं, उन्हें कॉपीराइट अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा। हालाँकि, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी का विज्ञापन भौतिक और काफी हद तक वादी के विज्ञापन के समान नहीं पाया गया। इस प्रकार, उल्लंघन का मुकदमा खारिज कर दिया गया।

डीयू फोटोकॉपी मामला

तथ्य

चांसलर, मास्टर्स एंड स्कॉलर्स बनाम रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्विसेज (2016) (लोकप्रिय रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय फोटोकॉपी मामले के रूप में जाना जाता है) में, कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों ने कॉपीराइट कार्यों के कथित उल्लंघन के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय और रामेश्वरी फोटोकॉपी दुकान के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। फोटोकॉपी दुकान छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री की प्रतियां बेच रही थी। यह पाठ्यक्रम सामग्री दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा तैयार की गई थी और इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों की कुछ पुस्तकों के अंश शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों ने उनके काम के अनधिकृत उपयोग और पुनरुत्पादन पर आपत्ति जताई और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर किया।

तर्क

वादी ने तर्क दिया कि उनके कार्यों का अनधिकृत उपयोग कॉपीराइट उल्लंघन था और इस प्रकार निषेधाज्ञा की मांग की गई। वादी ने अनुरोध किया कि प्रतिवादियों को कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 के तहत उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि कॉपीराइट अधिनियम के साथ-साथ बर्न सम्मेलन शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विशेष अपवाद बनाता है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 शैक्षिक उद्देश्यों के लिए कॉपीराइट कार्यों के अनधिकृत उपयोग की अनुमति देती है और यह प्रावधान बर्न सम्मेलन पर आधारित है।

निर्णय

उच्च न्यायालय ने कहा कि बर्न सम्मेलन निजी देशों को शिक्षण उद्देश्यों के लिए कॉपीराइट कार्यों के अनधिकृत उपयोग की अनुमति देने वाला घरेलू कानून बनाने की अनुमति देता है। बर्न सम्मेलन के अनुसार केवल यह आवश्यक है कि इस तरह के अनधिकृत उपयोग से लेखक के वैध हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इसके अलावा, अनधिकृत उपयोग उचित और उचित प्रथाओं के अनुरूप होना चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि धारा 52(1)(i) शिक्षण के दौरान शिक्षक और छात्र द्वारा कॉपीराइट कार्यों के अनधिकृत पुनरुत्पादन की अनुमति देती है। यह प्रावधान शैक्षणिक प्रावधानों के लिए किसी शैक्षणिक संस्थान या उसके एजेंट द्वारा कॉपीराइट सामग्री के पुनरुत्पादन तक भी विस्तारित है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने फोटोकॉपी दुकान और दिल्ली विश्वविद्यालय के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करने से इनकार कर दिया।

न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यदि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए पुनरुत्पादन किया गया तो विभिन्न पुस्तकों के प्रासंगिक भागों के संकलन की फोटोकॉपी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगी। शैक्षणिक संस्थानों को अपने छात्रों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें वितरित करने के लिए प्रकाशकों से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

अमेरिका और विकसित देशों पर बर्न सम्मेलन का प्रभाव

विकसित देश बर्न सम्मेलन के प्रणेता (पाइअनिर) थे। अधिकांश कॉपीराइट कार्य विकसित देशों में उत्पन्न होते हैं, और इस प्रकार, विकसित देश सख्त कॉपीराइट कानूनों और कम अपवादों की वकालत कर रहे हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका शुरू में बर्न सम्मेलन में शामिल होने में अनिच्छुक था। संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनों ने कॉपीराइट कार्यों के पंजीकरण को अनिवार्य किया लेकिन नैतिक अधिकारों की रक्षा नहीं की। बर्न सम्मेलन में शामिल होने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने राष्ट्रीय कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता थी। अंततः, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) 1988 में बर्न सम्मेलन में शामिल हो गया। अमेरिका ने अपने कॉपीराइट कानूनों में बदलाव करने और उन्हें बर्न सम्मेलन के साथ संगत बनाने के लिए 1988 का यूएस बर्न सम्मेलन कार्यान्वयन अधिनियम लागू किया।

सुझाव

डिजिटल प्रौद्योगिकियों और डिजिटल प्रकाशन की प्रगति के साथ, बर्न सम्मेलन के दायरे और तंत्र में और सुधार की गुंजाइश है। बर्न सम्मेलन केवल संघ देशों द्वारा विदेशी लेखकों की सुरक्षा से संबंधित है। हालाँकि, सम्मेलन यह नियंत्रित नहीं करता है कि सदस्य देशों को अपने घरेलू लेखकों की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। इस प्रकार, सदस्य देश बर्न सम्मेलन की भावना के विपरीत कानून बना सकते हैं, बशर्ते कि वे कानून केवल घरेलू लेखकों पर लागू हों।

बर्न सम्मेलन का उद्देश्य लेखकों के अधिकारों की रक्षा करना था और इस प्रकार, इसे घरेलू लेखकों के लिए सुरक्षा के कुछ न्यूनतम मानक निर्धारित करने चाहिए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जनित कार्यों पर कॉपीराइट से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए बर्न सम्मेलन को संशोधित किया जाना चाहिए। बर्न सम्मेलन एआई कार्यों के कॉपीराइट से संबंधित एक समान तंत्र प्रदान कर सकता है, और इस तंत्र को सदस्य देशों द्वारा अपनाया जा सकता है।

बर्न सम्मेलन में लेखक की पर्याप्त परिभाषा नहीं है। सम्मेलन को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि एआई एक लेखक के रूप में योग्य होगा या नहीं। बर्न सम्मेलन यह निर्धारित करता है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम साहित्यिक या कलात्मक कार्य पर लेखक के रूप में दर्शाया गया है तो ऐसे व्यक्ति को इसके विपरीत सबूत के अभाव में काम का मूल लेखक माना जाएगा। इससे पता चलता है कि प्राकृतिक और कानूनी व्यक्ति लेखक के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगे क्योंकि कानूनी और प्राकृतिक व्यक्तियों का नाम साहित्यिक और कलात्मक कार्यों पर दर्शाया जा सकता है।

निष्कर्ष

बर्न सम्मेलन का उद्देश्य साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लेखकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी और समान तंत्र बनाना है।

बर्न सम्मेलन को समकालीन समय की चुनौतियों और जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इसे नियमित रूप से संशोधित करने का इरादा था। हालाँकि, 1971 के बाद से सम्मेलन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इस प्रकार, सम्मेलन कॉपीराइट धारकों की चिंताओं को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं करता है, खासकर डिजिटल प्रकाशनों के तेजी से विकास को देखते हुए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

ड्रोइट डी’ऑट्यूर की अवधारणा क्या है?

ड्रोइट डी’ऑट्यूर एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है ‘लेखक का अधिकार’। यह 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी कॉपीराइट कानून को संदर्भित करता है। बर्न सम्मेलन फ्रांसीसी कानून से प्रेरित था। ड्रोइट डी’ऑटोर का उद्देश्य लेखकों और संपादकों के प्रकाशन अधिकारों को सुरक्षित करना था। राजा लेखकों और संपादकों को विशेषाधिकार देते थे जिसके तहत रचना के प्रकाशन पर संपादकों का एकाधिकार होता था।

ड्रोइट डी’ऑट्यूर आम कानून वाले देशों में लागू कॉपीराइट कानून से किस प्रकार भिन्न है?

आम कानून वाले देशों का कॉपीराइट कानून 18वीं शताब्दी में विकसित हुआ, जो ड्रोइट डी’ऑटोर की अवधारणा के लगभग समानांतर था।

दोनों के बीच प्राथमिक अंतर यह था कि सामान्य कानून वाले देशों का कॉपीराइट कानून केवल लेखकों के आर्थिक अधिकारों से संबंधित था और इसका उद्देश्य उनके व्यावसायिक हितों की रक्षा करना था। हालाँकि, ड्रोइट डी’ऑट्यूर लेखक और उसके काम के बीच के व्यक्तिगत संबंध को पहचानता है। इस प्रकार, यह लेखकों के नैतिक और आर्थिक दोनों अधिकारों की रक्षा करता है।

बर्न सम्मेलन की कार्यकारी समिति का पदेन (एक्स-ओफ्फिसिओ) सदस्य कौन सा देश है?

स्विट्जरलैंड कार्यकारी समिति का पदेन सदस्य देश है। शेष सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं।

संदर्भ

 

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