यह लेख निरमा यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की Shivani Agarwal ने लिखा है। यह एक व्यापक लेख है जो बलात्कार के अपराध और सहमति की आवश्यकता के बीच के अंतर का गंभीर विश्लेषण (एनालिसिस) करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।
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परिचय (इंट्रोडक्शन)
हम सभी ने यह प्रसिद्ध उद्धरण (क्वोट) सुना ही होगा, ‘केवल एक चीज जो निरंतर है वह है परिवर्तन’। इस दुनिया ने जो परिवर्तन देखे हैं, उन्हें आसानी से देखा जा सकता है। जब हम परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, तो लोगों ने विश्व स्तर पर इस तरह के अविश्वसनीय परिवर्तन देखे हैं, चाहे हम तकनीकी परिवर्तन, औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन आदि के बारे में बात करें, या किसी भी और परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन का एक पहलू जो लोगों के सबसे करीब रहता है, वह है सामाजिक परिवर्तन। मानवीय अनुभवों और संबंधों के विकास के परिणामस्वरूप सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाएँ (इंस्टीट्यूशन) रूपांतरित (ट्रांसफॉर्म) होती हैं। ये परिवर्तन समय के साथ होते हैं, और इनका अक्सर समाज के लिए दूरगामी (फार रीचिंग) और दीर्घकालिक (लॉन्ग टर्म) प्रभाव पड़ता है।
सामाजिक परिवर्तन एक प्रकार का परिवर्तन है जो या तो किसी राष्ट्र के समाज को सकारात्मक (पॉजिटिव) रूप से बदल सकता है या उस पर प्रतिकूल (एडवर्स) प्रभाव डाल सकता है। सामाजिक परिवर्तनों के हाल ही के उदाहरण लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर (एलजीबीटीक्यू) आंदोलन हैं, इस आंदोलन ने पूरी दुनिया में ध्यान आकर्षित किया और लोगों ने इस बदलाव पर विचार किया और इसकी सराहना की, जिसे पुराने समय में एक अभिशाप माना जाता था।
आज भारत आजादी के 70 साल का जश्न मनाता है और फिर भी देश की महिलाओं की उपेक्षा (नेग्लेक्ट) की जाती है और वे वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। बलात्कार अपने आप में महिलाओं के खिलाफ एक अपराध है, उसकी गरिमा और स्वाभिमान का उल्लंघन है। बलात्कार सामाजिक परिवर्तन के कई कारकों का प्रतिकूल परिणाम (एडवर्स इफेक्ट्स) भी है। बलात्कार के कई कारण होते हैं, जैसे समाज में पितृसत्ता (पैट्रियार्की), लिंग भेद, आदि। बलात्कार, अपने स्पष्ट अर्थों (क्लियर सेंस) में, एक गैरकानूनी यौन गतिविधि के रूप में और पीड़ित की सहमति के बिना समझा जा सकता है। भारत में बलात्कार एक बहुत बड़ी समस्या है। बलात्कार एक सामाजिक रूढ़िवादिता (सोशल स्टीरियोटाइप) है जो लंबे समय से अस्तित्व में है।
डिक्शनरी में बलात्कार की परिभाषा एक महिला का दिलकश (रेविशिंग) या दुर्व्यवहार है। हालांकि, न केवल एक महिला बल्कि एक पुरुष भी अपराधियों द्वारा इस तरह के हिंसक कार्य का शिकार हो सकते है। ऐसी घटनाओं के कारण व्यक्ति को आघात (ट्रॉमा) पहुँच सकता है, और किसी व्यक्ति के लिए इस तरह के आघात से उबरना चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। जब हम बलात्कार के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, तो देश में हर घंटे 88 बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं। 2019 में, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भारत में यौन उत्पीड़न के 4 लाख से अधिक मामलों की सूचना दी थी। ये केवल रिपोर्ट किए गए मामले हैं, जब हम गैर-रिपोर्ट किए गए मामलों के बारे में बात करते हैं, तो डेटा और भी चौंकाने वाला होता है, जिससे हमारा देश दुनिया में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह बन जाता है।
यह समझना कि बलात्कार मुख्य रूप से दुर्व्यवहार के अपराध के बजाय पुरुष अधिकार और श्रेष्ठता (सुपीरियरिटी) की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) है, एक तरह से बलात्कार कानून को बड़ी शक्ति प्रणालियों (पावर सिस्टम्स) के सामने मदद करता है, जो महिलाओं पर पुरुषों के प्रभुत्व (डोमिनेन्स) को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ महिलाओं को “स्वेच्छा से (वॉलंटरी)” पितृसत्तात्मक मानदंडों (पैट्रियार्कल नॉर्म्स) का पालन करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। सहमति का कोई भी मानदंड (नॉर्म), जो गैर-सहमति वाले सेक्स को “बलात्कार” के रूप में वर्गीकृत (कैटेगरीज) करने का प्रयास करता है, उसे सभी पीड़ितों के दृष्टिकोणों की सार्थक रूप से पुष्टि करनी चाहिए, यह देखते हुए कि “सहमति” को गैर-प्रतिरोध (नॉन रेजिसस्टेंस) की निष्क्रिय (पैसिव) मान्यता के रूप में महिलाओं की स्वतंत्र इच्छा और विकल्प की रक्षा के लिए पर्याप्त शक्तिशाली उपकरण नहीं है। भारतीय नारीवादियों के अनुसार, बलात्कार कानून में लिंग-तटस्थता (जेंडर न्यूट्रलिटी), इस क्षेत्र में यौन हिंसा (सेक्शुअल वायलेंस) की सामाजिक वास्तविकताओं से पूरी तरह से अलग है।
गैर-सहमति को अक्सर बलात्कार के समानार्थी रूढ़िवादी कानूनी निर्माणों (स्टीरिओटीपिकल लीगल कंस्ट्रक्शंस) में शारीरिक अक्षमता के साथ जोड़ा जाता है। यह माना जाता है कि एक महिला ऐसे कार्य को मना कर देगी, क्योंकि वह जीवन के बजाय अपनी शुद्धता से प्यार नहीं कर सकती है। एक “विशिष्ट (टिपिकल)” उत्तरजीवी (सर्वाइवर) के लक्षण वर्णन के अनुरूप, उसकी गैर-सहमति का संकेत देने और विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ये धारणाएं पीड़ित को शक्तिहीन या बेजान होने से पहले दांत और नाखून से संघर्ष करने के लिए मजबूर करती हैं।
भारतीय कानून में सहमति का वर्तमान मानक (द करेंट स्टैण्डर्ड ऑफ़ कंसेंट इन इंडियन लॉ)
- बलात्कार के अपराध के लिए ‘सहमति’ का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। सहमति शब्द को कुछ करने की अनुमति के रूप में समझा जा सकता है। शास्त्रीय उदारवादी (क्लासिकल लिबरल) के दर्शन (फिलोसोफी) में, “सहमति”, सक्षम और जिम्मेदार लोगों पर लागू होती है, जो स्वतंत्र इच्छा व्यक्त करने वाले के दबाव और बाधा से मुक्त होते हैं। सहमति का पहलू, कभी-कभी पूरे कानूनी मामले को बदल सकता है, क्योंकि देश भर में ऐसे कई फर्जी मामले हैं, जहां महिला अपने बयान में सहमति के सिद्धांत के बारे में झूठ बोलती है।
- सहमति की आवश्यकता, जैसा कि पहले समझा गया था, महिला स्वायत्तता (ऑटोनोमी) को प्रतिबंधित करती है; वास्तव में, यह इस बात से इनकार करता है कि महिलाएं यौन विकल्प (चोइसेस) बनाने में सक्षम हैं। दूसरी ओर, सहमति महिलाओं को अंतरंग (इंटिमेट) संबंधों में अधिक लाभ उठाने की अनुमति दे सकती है और बलात्कार के अपराध के बारे में हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बना सकती है, यदि इसे बेहतर माना जाता है। शायद इसीलिए इस शब्द को परिभाषित करने में इतना काम किया गया है।
- यौन सहमति तय करने के लिए एक उद्देश्य मानदंड (ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया) में यह शामिल है कि पीड़िता की सहमति उसके कार्य या भाषण के परिणामों पर आधारित है। यदि ऐसा अनुमान धारा 375 स्पष्टीकरण 2 से लिया जाना है, तो पीड़ित के कार्यों या हावभाव को उनकी “समकक्षता (एक्विवैलेन्स)” के आधार पर स्वीकृति या इनकार के रूप में योग्य होना चाहिए। धारा 375 में संहिताबद्ध बलात्कार की परिभाषा में एक महिला के साथ गैर-सहमति वाले संभोग से जुड़े सभी प्रकार के यौन हमले शामिल हैं। पीड़ित की सहमति की कमी का एक स्पष्ट बयान, जैसे मौखिक “नहीं” या कोई मौखिक समकक्ष (कॉउंटरपार्ट), उसकी सहमति की कमी की ओर इशारा करना चाहिए। चूंकि पीड़ित के लिए सहमति की अनुपस्थिति को व्यक्त करना हमेशा असंभव होता है, यह एक उचित आवश्यकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 को उच्च स्तर की निष्पक्षता के साथ पढ़ा जाए।
धारा 375 के अपवाद 2 में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का भेदभाव किया गया है। कानून स्पष्ट रूप से 15 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु की विवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव करता है। विवाहित महिलाओं जैसे पुरुषों और अविवाहित महिलाओं को अपने निजी क्षेत्रों में कानून के संरक्षण की आवश्यकता होती है। धारा 375 आईपीसी महिलाओं के पसंद के अधिकार को छीन लेती है और वास्तव में उसे शारीरिक स्वायत्तता और उसके व्यक्तित्व से प्रभावी रूप से वंचित करती है। इस प्रकार वर्गीकरण (क्लासिफिकेशन) अनावश्यक, समझ से बाहर है और अनुच्छेद 14 के जनादेश (मैंडेट) का उल्लंघन करता है। भारत उन छत्तीस देशों में से एक है, जिन्होंने अभी तक वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा है। सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालय वर्तमान में वैवाहिक बलात्कार की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न रिट याचिकाओं पर काम कर रहे हैं।
- कानूनी अवधारणाओं की अनिश्चितताओं (अंसर्टेनिटीज) को अक्सर कमजोरों की कीमत पर शक्तिशाली के पक्ष में उपयोग किया जाता है। अगर हमें बयान का समर्थन करने वाला एक उदाहरण लेना है, तो 2013 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम (क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट) से पहले, गैर-बलात्कार के मामलों में, तत्कालीन सात-वर्षीय वैधानिक मानक लागू करने के बजाय, न्यायाधीशों के पास बलात्कारियों को हल्के दंड देने की शक्ति थी, जो मनमाना, और बड़े पैमाने पर अमान्य या फिर “पर्याप्त और असामान्य कारणों” के निर्धारण के आधार पर भी हो सकता था। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत गंभीर या गैर गंभीर बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा को सात से बढ़ाकर दस साल कर दिया गया था।
- इसके अलावा, बलात्कार के मामले में सहमति का वर्णन करने के लिए आईपीसी के लागू भागों के कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटेशन) से पता चलता है कि बलात्कार के पीड़ित-अनुकूल विवरण भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में अपर्याप्त साबित हुए हैं। संहिता की धारा 90, सहमति की अपमानजनक परिभाषा प्रदान करती है, जबकि धारा 375 , बलात्कार के अपराध के लिए एक सकारात्मक परिभाषा प्रदान करती है। जब हम आईपीसी की धारा 90 पर विचार करते हैं, तो यह कहता है कि सहमति ऐसी सहमति नहीं है, जैसा कि इस संहिता के किसी भी धारा द्वारा निर्धारित किया गया है, या फिर वह सहमति जो नुकसान के डर या तथ्यों की गलतफहमी से दी गई है। कार्य करने वाला व्यक्ति जानता है या संदेह करने का कारण है कि सहमति डर या गलतफहमी के कारण दी गई थी। जबकि धारा 375 की दूसरी व्याख्या में कहा गया है कि सहमति एक स्पष्ट इरादतन समझौता है, जो महिला द्वारा शब्दों, कार्यों, या किसी मौखिक या गैर-मौखिक संचार (कम्युनिकेशन) द्वारा, यौन क्रिया में भाग लेने की उनकी इच्छा को दर्शाती है; यह प्रदान किया जाएगा कि एक महिला जो शारीरिक रूप से प्रवेश (पेनिट्रेशन) के कार्य से इनकार नहीं करती है, उसे केवल इस तथ्य के कारण, यौन गतिविधि के लिए सहमति देने के रूप में नहीं माना जाता है।
- कार्य के दौरान, एक महिला अपनी सहमति को रोक सकती है, और तब इस कार्य को बलात्कार माना जाएगा। कार्य के प्रदर्शन के बाद, सहमति वापस लेना बलात्कार नहीं है, जब तक कि महिला की सहमति कई कारणों से दूषित नहीं होती है, जिसका धारा 90 में उल्लेख किया गया है। जबकि धारा 375 को, प्रवेश के बाद सहमति की वापसी को शामिल करने के लिए पढ़ा जा सकता है और इसे ऐसा पढ़ा जाना चाहिए, क्यूंकि कानून ने बलात्कार का स्पष्ट रूप से वर्णन करने में असमर्थता दिखाई है, और इसमें उन उदाहरणों को भी शामिल किया है, जहां बलात्कार पीड़िता ने सहमति रोक दी है। यह बलात्कार के पीड़ितों के लिए अनुपलब्ध है, जबकि यह भारत में एक ऐसा अपराध है, जिसका बड़े पैमाने पर कम शोध किया गया है। ये सभी कानूनी भ्रम न केवल बलात्कार के फैसले के लिए परेशानी पैदा करते हैं, बल्कि न्यायपालिका के लिए भी काफी भ्रम पैदा करते हैं।
- ज्यादातर मामलों में, महत्वपूर्ण गवाह अंत तक पीड़ित बना रहता है। स्टेट ऑफ़ पंजाब बनाम गुरमीत सिंह और अन्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि एक कथित अपराधी को पूरी तरह से पीड़िता के सबूतों के आधार पर दोषी पाया जा सकता है, कि वह सहमत नहीं थी, बशर्ते पीठासीन (प्रीसाईडिंग) अदालत को गवाही विश्वसनीय लगे। पीड़ित की गैर-सहमति का निष्कर्ष निकालने के लिए आस-पास की घटनाओं, गवाहों और चिकित्सा परीक्षाओं, जैसे पुष्टि करने वाले साक्ष्य का उपयोग किया जा सकता है। अभियोजक (प्रोसिक्यूटर) यह साबित करने का भार उठाता है कि अपराध उत्तरजीवी की अनुमति के बिना किया गया था, और यह की इस बोझ को बिना किसी संदेह के पूरा किया जाना चाहिए।
सहमति से संबंधित कानून
- महमूद फारूकी बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) के मामले में, मानक सहमति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। इस मामले में, आरोपी ने खुद को एक शोधकर्ता (रीसर्चर) पर मजबूर कर दिया था, जो उसके पास केवल एक- दो बार आई थी और उसे अच्छी तरह से जानने लगी थी। शिक्षाविदों और वकीलों ने धारा 90 को गलत तरीके से लागू करने और स्पष्टीकरण 2 से धारा 375 में सहमति के मूल अर्थ का विस्तार करने में विफल रहने के लिए, फैसले की आलोचना की थी।
- इस निर्णय ने बलात्कार के लिए तथ्य की त्रुटि (एरर) की एक ढाल बनाई है, इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय आपराधिक कानून इसके लिए प्रावधान नहीं करेगा। इस प्रकार त्रुटि के दावे का उपयोग, आरोपी पुरुषों की वास्तविकता का खंडन करने के लिए किया जाता है; इसके अलावा, महिला की अनुमति के बिना बलात्कार, यौन संपर्क के लिए कोई मेन्स रीया का प्रावधान नहीं है, इसलिए यह बचाव और आरोपी की सहमति की धारणा बिना किसी मतलब की है। एक सकारात्मक मानदंड (अफरमेटीव क्राइटेरिया) की कमी में, सहमति पर अदालत की टिप्पणी दर्शाती है कि कैसे एक नकारात्मक मानक, महिला के दृष्टिकोण को अमान्य करता है और अनुचित तरीके से हमले के बोझ को पीड़ित से दूर और उस महिला की ओर ले जाता है। एक निहित सहमति की आवश्यकता, पीड़ित के “नहीं” और यह की इसे कितने जोरदार तरीके से बोला गया था, दोनों को बाहर कर देगी। और फिर, इस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कि क्या आरोपी ने विशेष यौन कार्य के लिए अनुमोदन या सकारात्मक “हां” का अनुरोध किया था या नहीं, दूसरे मानदंडों पर धयान देगी।
- वैवाहिक बलात्कार के पूरे पहलू पर भी विचार किया जाएगा, जब हम इस तथ्य का विश्लेषण करते हैं कि बलात्कार से संबंधित मौजूदा कानूनी प्रावधान पीड़ितों के खिलाफ हैं। सबसे पहले, चूंकि महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति माना जाता था और उनकी विनम्रता (मॉडेस्टी) को उनके पुरुष परिवारों के लिए एक अनमोल संपत्ति माना जाता था, बलात्कार कानून शुरू में पुरुषों के लिए तैयार किए गए थे और बलात्कार को एक संपत्ति अपराध के रूप में अवधारणाबद्ध (कंसेप्चुअलाइज) किया गया था। वैवाहिक बलात्कार छूट का संरक्षण, अपरिवर्तनीय (इररीवॉकेबल) सहमति और वैवाहिक संबंधों में महिला शरीर पर पुरुष कब्जे की अवधारणाओं के प्रति भारतीय कानून के भारी झुकाव को प्रदर्शित करता है, जो कि संपत्ति अपराध के रूप में बलात्कार की समझ से उपजा है। यह विचार, कि कोई पुरुष अपनी संपत्ति के खिलाफ अपराध नहीं कर सकता या उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता है और यह कि महिलाओं के शरीर स्वाभाविक रूप से पितृसत्तात्मक शक्ति के अधीन हैं, इस ऐतिहासिक अवधारणा का एक उदाहरण है।
- एक अन्य कारण यह भी था कि बलात्कार के फैसले के मामले, जिसमें शादी के लिए एक टूटी हुई प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) भी शिक्षाप्रद (इंस्ट्रक्टिव) हैं। बॉम्बे के उच्च न्यायलय ने, अक्षय मनोज जयसिंघानी बनाम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में फैसला सुनाया है कि, अगर शादी करने का समझौता सही है और जोड़े ने यौन संबंध बनाए हैं, तो वादा निभाने में पुरुष की अक्षमता, दुर्व्यवहार नहीं है। इसी तरह, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि शादी के वादे के उल्लंघन के कारण, यौन संपर्क को केवल बलात्कार कहा जा सकता है, यदि अभियोजन पक्ष बिना किसी संदेह के यह दिखा सकता है कि वादा शुरू से ही अमान्य था।
- नतीजतन, इस तरह से अदालतों में लाए गए अधिकांश मुकदमे बरी करने पर खत्म हो जाते हैं क्योंकि शुरू से ही आरोपी के बेईमान इरादे के रूप में कुछ भी अस्पष्ट साबित करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये मामले न्यायिक पैटर्न का उदाहरण देते हैं जो महिलाओं को प्रेरित, सहमति देने में सक्षम, और “परिपक्व (मेच्योर) रूप से” एक व्यक्ति के वादे के उल्लंघन के साथ निपटने में सक्षम के रूप में दिखाते हैं, जिसके आधार पर सहमति पहले स्थान पर प्राप्त हुई थी।
- परिभाषाओं को पुरुष-निर्मित मामलों को अधिक विश्वसनीयता और अर्थ देने के लिए ऐतिहासिक प्रवृत्ति को बदलने का प्रयास करना चाहिए। बलात्कार की संस्कृति के परिणामस्वरूप, सहमति के आसपास की बहस, महिलाओं को मामले से बाहर कर देती है और सांस्कृतिक दबावों और सामाजिक कलंक की अनदेखी करती है, जो महिलाओं द्वारा विवाह पूर्व यौन अनुभव के लिए सहमति देती हैं। महिलाओं के विवाह पूर्व यौन संबंध में शामिल होने के अधिकार पर मूल्य निर्णय उन सभी फैसलों में बहुत प्रमुख हैं, जो उन महिलाओं को इससे वंचित करते हैं, और महिलाओं के शीर्ष पर, उन्हें उनके “अनैतिक” कार्यों के लिए दंडित करते हैं, जिसमें उन्हें स्वयं के जोखिम पर और अपने खतरे पर भाग लेना चाहिए था।
- संभोग में उनकी टिप्पणियों या कार्यों के लिए जिम्मेदारी से पुरुषों की मानक छूट, उन्हें उन गतिविधियों में शामिल होने से पहले, अपने भागीदारों की सकारात्मक सहमति प्राप्त नहीं करने की विलासिता (लक्ज़री) देती है। यदि वे विवाह पूर्व संभोग में भाग लेना चाहती हैं, तो दूसरी ओर, महिलाओं को अपने साथी के इरादों को निर्धारित करने की अनुचित और असंभव जिम्मेदारी का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के कलंक और उन्हें न्याय से वंचित करने के कारण, न्यायिक समाधान के बिना विवाह पूर्व यौन संबंध में बलात्कार, एक अनुमानित (प्रेडिक्टेबल) खतरा है।
भारतीय दंड संहिता, 1860 में बलात्कार का दायरा
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 भारत में बलात्कार के कानूनी प्रावधान प्रदान करती है। संहिता की धारा 375 बलात्कार की परिभाषा प्रदान करती है और धारा में उल्लिखित प्रावधानों में भी सात आधार प्रदान किए गए हैं, जो एक आदमी के द्वारा बलात्कार किये जाने पर लगते है, जो की इस प्रकार हैं:
- जब वह स्त्री की इच्छा के विरुद्ध हो;
- जब उसकी सहमति अनुपस्थित है;
- उसकी सहमति से, लेकिन ऐसी सहमति तब प्राप्त की गई है जब उसे या उसके किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति के जीवन या चोट लगने का खतरा था;
- उसकी अनुमति से, लेकिन पुरुष जानता है कि वह महिला का पति नहीं है और महिला उसकी सहमति इस कारण से देती है कि वह मानती है कि वह वही पुरुष है जिससे वह मानती है कि वह कानूनी रूप से विवाहित है;
- उसकी सहमति से, क्योंकि इस तरह की सहमति देने के समय, वह उसके सार और नतीजों को समझने में असमर्थ है, जिसके कारण वह मन की अस्वस्थता या नशे के कारण या उसके द्वारा सीधे प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) या किसी अन्य मूर्ख या अस्वास्थ्यकर (अनहेल्थ) के कारण सहमति देती है।
- ऐसी महिला की सहमति से या उसके बिना, जब ऐसी महिला की आयु 18 वर्ष से कम हो;
- जब महिला अपनी सहमति देने की स्थिति में नहीं होती है।
धारा को पढ़ने से संकेत मिलता है कि भारतीय कानून यौन सहमति के लिए एक स्पष्ट आवश्यकता पर विचार करता है, लेकिन सहमति के मामले को आरोपी के विचार में विषयगत (सब्जेक्टिव) रूप से तय करने की अनुमति नहीं देता है।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (प्रोटेक्शन ऑफ़ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट), 2005 में भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उचित नागरिक उपचार शामिल हैं जिसमें वैवाहिक बलात्कार भी शामिल है। सहमति के बिना संभोग करना गरिमा के उल्लंघन के रूप में कहा जा सकता है और इस प्रकार इसे एक आपराधिक अपराध माना जा सकता है। इस उल्लंघन को एक नागरिक अपराध मानते हुए अधिनियम ने कुछ नागरिक उपचार जैसे जुर्माना, सुरक्षा आदि प्रदान किए हैं। विधि आयोग (लॉ कमीशन) की 42वीं रिपोर्ट में भी यह सिफारिश की गई थी कि किसी पुरुष के अपनी अवयस्क पत्नी के साथ संभोग करने पर आपराधिक दायित्व जुड़ा होना चाहिए। हालांकि, समिति ने यह कहते हुए सिफारिश से इनकार कर दिया कि पति अपनी पत्नी के साथ किसी भी उम्र का बलात्कार करने का दोषी नहीं हो सकता क्योंकि सेक्स शादी का एक पार्सल है।
आईपीसी की धारा 376 में बलात्कार की सजा का प्रावधान है। धारा के अनुसार, प्रावधान में वर्णित के अलावा कोई भी व्यक्ति, जो यौन हमला करता है, उसे कम से कम 7 साल की कैद और अधिक से अधिक 10 साल की सजा हो सकती है और वह व्यक्ति जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है। बलात्कार की नीतियों के पीछे पूरा अंतर्निहित (अंडरलाइंग) उद्देश्य महिलाओं की शारीरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और देश से बलात्कार के मुद्दे को मिटाना है, ताकि राष्ट्र की धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलेरिटी) और नैतिकता (मोरेलिटी) को बनाए रखा जा सके।
बलात्कार और संबंधित भारतीय कानूनी प्रावधान (रेप एंड रिलेटेड इंडियन लीगल प्रोविशंस)
भारत में बलात्कार एक संज्ञेय (कॉग्निज़ेबल) अपराध है। धारा 90 और 375 के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रावधान बलात्कार के अपराध से संबंधित हैं:
भारतीय दंड संहिता की धारा 228 (a) (2)
इस धारा के अनुसार, किसी को भी बलात्कार पीड़िता की पहचान को सामने लाने की अनुमति नहीं है, और ऐसा करने वाले को 2 साल तक की अवधि के लिए अनुशासित किया जाएगा, और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 (a) (3)
इस धारा में कहा गया है कि बलात्कार के कुछ मामलों में सहमति का तत्व अनुपस्थित होने पर, अपराध का एक अनुमान लगाया जा सकता है।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 (1)
इस धारा के अनुसार, एक पंजीकृत (रजिस्टर्ड) चिकित्सक के लिए, यह कानूनी है कि वह एक ऐसे पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कार्य करे, जो सब- इंस्पेक्टर के पद से नीचे का न हो, जो इस तरह का अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति की जांच करेगा और ऐसी कथित परिस्थितियों में, प्रतिबद्ध (कमिट) किया गया है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि उस व्यक्ति के द्वारा एक अपराध के किए जाने के बारे में सबूत प्राप्त किये जा सकते है ।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 A (5)
इस धारा में बलात्कार पीड़िता के चिकित्सकीय परीक्षण का प्रावधान है।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327 (2)
इस धारा के तहत कहा गया है कि सभी बलात्कार पीड़ितों के लिए कैमरा ट्रायल होना चाहिए।
चूंकि भारतीय न्यायपालिका पर बहुत ज़्यादा बोझ है, इसलिए बलात्कार के मामलों में निर्णय आने में लंबा समय लगता है। न्याय तक पहुंचने में कभी कभी इतनी देर हो जाती है कि एक या दोनो पक्षों की मृत्यु हो जाती है। नतीजतन, बलात्कार के मामलों में त्वरित सुनवाई, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि उत्तरजीवी (सर्वाइवर) को न्याय मिले।
बलात्कार की संस्कृति को प्रासंगिक बनाना (कॉन्टेक्स्टुलाईज़िंग रेप कल्चर)
मनुस्मृति
मनुस्मृति के अनुसार, जो की एक नैतिकता की संहिता की सिफारिश करने वाला एक महत्वपूर्ण प्राचीन हिंदू ग्रंथ है, महिलाओं को झूठ बोलने और पाप करने की आदत, उनकी कमजोरी, अशुद्धता और हीनता का केवल एक प्रकटीकरण (डिसक्लोज़र) है। इसके अलावा, भारत का कानूनी ढांचा व्यक्तिगत नियमों की एक प्रणाली के माध्यम से देश की विशिष्ट जातीय पहचान से संबंधित है, जो विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक समुदायों से संबंधित है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में, भारतीय बलात्कार संस्कृति को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, जो कि धर्म से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, जो सभी बलात्कार को सामान्य और तुच्छ बनाने का काम करते हैं, और फिर अक्सर इसका बचाव भी करते हैं। महिलाओं के हितों को हाल ही में अपने आप में निरंकुश विभाजन (डेनोटोलॉजिकल डिविज़न्स) के रूप में मान्यता दी गई है। सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक अभिजात (एलाइट) वर्ग ने अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए जनमत (पब्लिक ओपिनियन) में हेरफेर किया है।
परिवार कानूनों में संशोधन
“सही” रीडिंग या धार्मिक ग्रंथों के सही मूल से विचलित होने वाली सामाजिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने से असंभव बहस होती है, जिसे केवल धार्मिक/सामाजिक प्रथाओं की संवैधानिक समानता प्रतिबद्धताओं (कमिटमेंट्स) की तुलना करके ही सुलझाया जा सकता है। धर्म, जिसे भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण है, को मौलिक अधिकार आधारित न्यायिक जांच (ज्यूडिशियल स्क्रूटिनी) के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। नारीवादी सिद्धांत (फेमिनिस्ट थ्योरी) के अनुसार, पारिवारिक कानून संशोधनों को उनकी संवैधानिक नैतिकता के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए और एक अधिक न्यायसंगत और लिंग-न्यायपूर्ण समाज के उद्देश्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, बल्कि उनकी संवैधानिक नैतिकता के आधार पर और अधिक समतावादी (इगेलिटेरिया) के लक्ष्य के आधार पर, लिंग-न्यायपूर्ण समाज का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
बॉलीवुड
बॉलीवुड में महिलाओं का चित्रण केवल “अश्लील” होता है, जब उन्हें वस्तुओं के बजाय अश्लील विषयों के रूप में चित्रित किया जाता है। बॉलीवुड में महिलाओं की सहमति के उदाहरणों का, किसी ठोस अवधारणा में अभाव है। पुरुष जीव को अक्सर ऐसी चीज के रूप में देखा जाता है, जिसके साथ पुरुषों को खेलना चाहिए। बॉलीवुड में अनावश्यक रूप से आक्रामक (एग्रेसिव) रूप में, “मर्दाना पुरुषों” का चित्रण, और महिलाओं को ऐसे व्यक्तियों के रूप में चित्रित किया जाता है, जिन्हें लगातार पीछा करने, छेड़खानी और दुर्व्यवहार से लुभाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मीडिया निर्माण होता है, जो आगे जा कर लैंगिक शक्ति असमानताओं (जेंडर पावर डिस्पैरिटी) को बनाए रखते हैं और उन्हें स्वाभाविक रूप से दोहराते हैं, और न की उनके सामाजिक निर्माणों को चुनौती देते है।
विज्ञापन (एडवरटाइजमेंट)
यौन संकेतों के विज्ञापन, महिलाओं को वस्तु के समान बनाते हैं, जबकि अन्य उनके काम, आर्थिक योगदान और यौन आवेगों (सेक्सुअल इम्पल्सेस) को अनदेखा कर देते हैं। वे लड़कियों के समाजीकरण का भी प्रतिनिधित्व करते हैं, ताकि वे पुरुष के अवलोकन (गेज़) के योग्य प्रतीक बनने का प्रयास करें। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम (इनडिसेंट रिप्रजेंटेशन ऑफ़ वीमेन (प्रोहिबिशन) एक्ट), 1986, जो अश्लील प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करके महिलाओं के सम्मान को बढ़ावा देता है, रूढ़िवादी पैरवी (कंज़र्वेटिव लॉबिंग) का परिणाम था और, महिलाओं के किसी भी यौन विचारोत्तेजक प्रतिनिधित्व (सेक्सुअली सजेसस्टिव रिप्रजेंटेशन) (न केवल अपमानजनक) को प्रतिबंधित करता है। यह इस धारणा को मजबूत करता है कि केवल सेक्सविहीन महिलाएं ही सम्मान के योग्य हैं और इस तरह, यह भी महिलाओं को नीचे दबाती हैं।
मिथक और भ्रांतियां (मिथ्स एंड मिसकन्सेप्शन्स)
भारतीय समाज में मिथक और भ्रांतियां व्याप्त (अबॉउन्ड) हैं, जो बलात्कार की संस्कृति को कायम रखती हैं। बलात्कार की रूढ़ियाँ अमूर्त (अब्स्ट्रैक्ट) (बलात्कार की सामान्य सांस्कृतिक धारणाओं को दर्शाती हैं) और पूर्वनिर्धारित (पर्सपेक्टिव) (यह अनिवार्य है कि महिलाओं को बलात्कार पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए) दोनों हैं और यह सभी कानूनी प्रणाली द्वारा समर्थित भी हैं। चिकित्सा न्यायशास्त्र नियमावली (मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस मैनुअल्स) जिसमें बलात्कार का निर्धारण करने के लिए चोटों या संघर्ष के स्पष्ट संकेत शामिल हैं, बलात्कार के पूर्वनिर्धारित मिथकों का एक उदाहरण है। एक प्रतिरोध मानदंड (रेजिस्टेंस नॉर्म) उभरा, क्योंकि भारतीय समाज में पवित्रता को उच्च सम्मान दिया गया और यह महसूस किया गया कि एक महिला की शुद्धता और “सम्मान” की रक्षा की जानी चाहिए।
सहमति के पहलू पर वैधानिक सुधार (स्टेच्यूटरी रिफॉर्म्स ऑन द एस्पेक्ट ऑफ़ कंसेंट)
बलात्कार के इर्द-गिर्द पितृसत्तात्मक प्रवचनों को देखते हुए, सामाजिक परिवर्तन लाने और भविष्य के पीड़ितों को ढालने के लिए “सामान्य” सेक्स की अवधारणा का कानूनी सुधार, व्यर्थ लग सकता है, लेकिन यह अधिक प्रगति की दिशा में एक आवश्यक कदम है। जबकि शिक्षाविद (एकेडमिक्स) और प्रगतिवादी (प्रोग्रेसिव) इस बात से सहमत हैं कि नियामक परिवर्तन अक्सर मामूली और अप्रभावी होता है और यह पीड़ितों की संस्थागत स्थिति को तुरंत सामान्य रूप से नहीं बदल सकता है, फिर भी वे इसे एक सकारात्मक कदम के रूप में देखते हैं। नतीजतन, उनका तर्क है कि कानूनी संशोधनों को पितृसत्तात्मक परिभाषाओं का पुनर्निर्माण करना चाहिए, जिन्हें महिलाओं की सफलतापूर्वक सुरक्षा के लिए संस्थागत रूप दिया गया है।
बलात्कार नियम कानून को पुरुष प्रगति के लिए महिलाओं की संभावित प्रतिक्रियाओं की पूरी श्रृंखला (रेंज) को ध्यान में रखना चाहिए। एक अनुमेय (पर्मिसिबल) यौन कार्य को कानूनी घोषित करने के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सहमति अधिकार के डर से या दोनों व्यक्तियों के बीच एक शक्ति की असंतुलन से नहीं दी गई थी, जो कि भारत जैसे अत्यधिक लिंग और असमान समाजों में विशेष रूप से प्रासंगिक है। पीड़ितों की प्रतिक्रियाओं को कभी-कभी शिक्षाविदों द्वारा “जमे हुए भय (फ्रोजेन फियर)”, “दर्दनाक शिशुवाद (ट्रॉमेटिक इन्फैंटिलिसज्म)”, या “रोग संबंधी संक्रमण” के रूप में परिभाषित किया जाता है।
जब बंदूकधारी बाहर निकलता है, तो पीड़ित आमतौर पर थक जाता है; तो अन्य लोग बंदूकधारी के प्रति कृतज्ञ (थैंकफुल) महसूस करते हैं कि उन्होंने, उन्हें उनका जीवन वापस दे दिया और “उनके अभियोजन में मदद करने के लिए अनिच्छुक” हैं। नतीजतन, उत्तरजीवी इन मामलों में आज्ञाकारी, सहानुभूतिपूर्ण, विनम्र और हमलावर को खुश करने वाला हो सकता है। नई सहमति की आवश्यकता ने अदालत में यह साबित करना बहुत आसान बना दिया है कि यह अवांछित (अनवांटेड) सेक्स अभी भी स्वैच्छिक था।
भय और अनुमति के एक निष्क्रिय अनुदान (ग्रांट) के बीच भेदभाव की अक्सर असंभव चुनौती को रोकने के लिए, सकारात्मक मानक का उपयोग किया जाना चाहिए। अधिक विशेष रूप से, इस तरह की आवश्यकता को एक विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए महिलाओं के दबाव को कम करने के लिए लागू किया जाना चाहिए। महिलाओं को मानक को सरल बनाकर उल्लंघनकारी कार्य पर प्रतिक्रिया करने के तरीके के आधार पर निहित अनुमोदन और निर्णयों से सुरक्षित किया जाता है। नतीजतन, एक सकारात्मक मानदंड गैर-सहमति वाली यौन गतिविधि को शामिल करने के लिए बलात्कार कानून के दायरे को व्यापक करेगा, जिसे अभी तक वर्तमान बलात्कार कानून द्वारा अपराधी घोषित किया जाना है, नारीवादी विद्वानों की सिफारिशों को गति में लाना कि कानून को सभी “अवांछित” सेक्स पर मुकदमा चलाना चाहिए।
संबंधित मामले (रिलेटेड केस लॉज़)
महिलाओं की सहमति का न्यायिक अनुभव बताता है कि कैसे एक न्यायिक उदहारण उस हिंसा का दमन (रिप्रेस) करती है जो इसकी विशेषता है।
मथुरा रेप केस में आदिवासी युवती से पुलिस कर्मियों ने दुष्कर्म किया था।
सत्र अदालत (सेशंस कोर्ट) ने फैसला सुनाया कि पीड़िता और एक पुलिस कांस्टेबल के बीच यौन संबंध सहमति से हुआ था। न्यायिक बहस में अक्सर “यौन गतिविधि की आदत वाली महिला,” “चौंकाने वाला झूठा,” और “नेक होने की आवश्यकता देखी” जैसे शब्दों को शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायलय में अपील करने पर, यह निर्धारित किया गया था कि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि पीड़िता डरती थी या किसी मजबूरी के अधीन थी, और इस प्रकार, “निष्क्रिय आज्ञाकारिता (पैसिव ओबीडीएन्स)” की धारणा को उचित नहीं ठहराया जा सकता था।
न्यायालयों द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों में, सहमति के तत्व की व्याख्या निम्नलिखित में से कुछ तरीकों से की गई है:
- एक महिला की सहमति और चरित्र की अन्योन्याश्रयता (इंटरडिपेंडेंस)। (लेक सिंह मामला)
- यदि वह संघर्ष प्रतिरोध चीख या चोटों के कोई बाहरी लक्षण नहीं दिखाती है, तो उसके खराब चरित्र और सहमति को सिद्ध माना जाता है।
- तत्काल गर्भपात को सहमति माना जाता था। (प्रताप मिश्रा फैसला)
निष्कर्ष (कंक्लूज़न)
दूसरी ओर, नारीवादी अक्सर महिलाओं की प्रजनन (रिप्रोडक्टिव) एजेंसी, समानता और आत्मनिर्णय के पितृसत्तात्मक तोड़फोड़ के निदान पर सहमत होते हैं, और उन लक्ष्यों के लिए काम करते हैं जो महिला अधिकारों की सबसे अच्छी रक्षा करते हैं। उनके अलग-अलग दृष्टिकोणों के बावजूद, एक स्पष्ट सहमति की आवश्यकता, प्रक्रिया में एक आवश्यक कदम बन जाती है और यह निहित सहमति की अपेक्षा को हटाते हुए महिलाओं के अधिकारों की अधिक सटीक और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की अनुमति देती है।
महिलाओं की भागीदारी को और अधिक सक्रिय बनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि बलात्कार कानून की अवधारणा ही अपराध को तुच्छ और कामुक (इरोटिक) बनाती है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी का तरीका निष्क्रिय और अधीनस्थ (सबोर्डिनेट) है, जो केवल “प्राथमिक विषयों के रूप में पुरुष करते हैं” और “माध्यमिक वस्तुओं के रूप में महिलाएं इससे सहमत हैं।” जब सहमति को निष्क्रिय के रूप में वर्णित किया जाता है, तो कम से कम हम उन्हें प्रदान कर सकते हैं, और इसलिए उनका ज्ञान, सहमति वार्ता में एक अधिक मुखर, सकारात्मक और प्राथमिक स्थिति है। बलात्कार कानून “जबरदस्ती,” “उसकी इच्छा के विरुद्ध,” और “उसकी अनुमति के बिना” शब्दों का उपयोग परस्पर और अलग-अलग घटकों (कंपोनेंट) के रूप में करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बहुत अस्पष्टता पैदा हुई है।
आपराधिक कानून के दायरे से वैवाहिक बलात्कार की निरंतर छूट, पत्नी की पति की अनन्य संपत्ति (एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी) के रूप में धारणा को कायम रखती है। यह माना जाता है कि यौन अपराधों पर कानून को बदलना एक दुर्जेय (फोरमीडेबल) और संवेदनशील कार्य है, और इससे भी अधिक भारत जैसे देश के वैधानिक आपराधिक कानून में, जहां व्यक्तिगत और धार्मिक कानूनों की एक विविध और विभेदित प्रणाली (वैरीड एंड डिफ्रेंशीएटेड सिस्टम) मौजूद है जो नए संशोधनों के विरोध में आ सकती है।
तथ्य यह है कि शब्द हमेशा शिकायतकर्ता के व्यवहार पर ध्यान आकर्षित करते हैं, और इसलिए उनकी कुछ अलग परिभाषाएं हैं। पहला सुझाव देता है कि पीड़ित ने सक्रिय अनुमति को रोक दिया या अपनी गैर-सहमति व्यक्त की, जबकि दूसरा सक्रिय विरोध के तात्पर्य की बात करता है। फोकस की इस असमानता के कारण, कुछ अदालतों ने विरोध को जबरदस्ती और गैर-सहमति से अपराध के एक अलग हिस्से के रूप में माना है, जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन के लिए कठोर दंड दिया गया है।
जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, एक मानक स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है जो कानूनी निर्णयों में अस्पष्टताओं को दूर करने में मदद करे। मानक अपूरणीय क्षति (इर्रीपेरेबल हार्म) नहीं करता है क्योंकि यह केवल महिलाओं के कंधों पर बहुत अधिक भार डालता है और पुरुषों से उन जिम्मेदारियों को लेने की मांग करता है जिन्हें उन्होंने बहुत लंबे समय तक टाला है। वकीलों के प्रतिवादी के अधिकार, गवाहों की जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) और एक सार्वजनिक सुनवाई भी मानक द्वारा कवर की जाती है। इसके अलावा, बलात्कार के निराधार दावों को निर्णायक रूप से खारिज कर दिया गया है।
अभियोजकों को ज्यादातर स्थितियों में सहमति की रक्षा को हल करना बहुत मुश्किल लगता है, हालांकि पीड़ितों को यह काफी आसान लगता है। एक सकारात्मक मानक, विरोधियों का तर्क है कि पिछले सीधे संपर्क के बिना होने वाले वांछित यौन संपर्क को भी अपराधीकृत कर दिया गया है। हालांकि, यदि दोनों पक्ष इस प्रथा में शामिल होना चाहते हैं, तो पुरुष के खिलाफ शिकायत दर्ज करने वाली महिला की संभावना कम है, विशेष रूप से भारत जैसे देश में, जहाँ महिला की कौमार्य (विर्जिनिटी) और शुद्धतावाद को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और कानूनी प्रणाली अत्यधिक एन्ड्रोसेंट्रिक और पीड़ित विरोधी है।
एक सकारात्मक मानक, एक महिला के यौन क्रियाकलापों में शामिल होने के स्पष्ट इरादे को संचालित करेगा और उससे पूछे गए एक स्पष्ट प्रश्न का उत्तर भी निर्दिष्ट करेगा। यह संवाद को अधिक पारदर्शी बनाकर और “नहीं” की कमी को “हां” के रूप में नहीं समझा जाता है, यह सुनिश्चित करके बलात्कारियों को गलतफहमी के कारण क्षमा किए जाने से बचाता है।
संदर्भ
- Prof. S.N Misra, The Indian Penal Code, Central Law Publications,20th edition, reprint 2017
- Marital Rape in India: 36 countries where marital rape is not a crime, India Today, Mar. 12, 2016
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- http://www.legalservicesindia.com/article/471/Rape-Laws-In-India-Appropriate-or-not?.html
- https://www.thehindu.com/news/national/what-are-the-laws-on-rape-and-sexual-crimes/article30233033.ece
- https://lawcat.berkeley.edu/record/1128891/files/fulltext.pdf
- https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09615768.2002.11427549
- https://www.rainn.org/articles/legal-role-consent
- http://blogs.groton.org/circle-voice/2014/05/01/thin-line-consent-rape/