दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत ‘निरंतर अपराध’ की अवधारणा का विश्लेषण

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1772
Criminal Procedure Code
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यह लेख नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा की छात्रा Ansruta Debnath ने लिखा है।  यह लेख एक ‘निरंतर अपराध’ की पेचीदगियों की पड़ताल करता है और  विभिन्न अपराधों की रोशनी  में अध्ययन करता है।इस लेख का अनुवाद Lavika Goyal द्वारा किया गया है 

परिचय

निरंतर अपराध में एक लंबी अवधि में किया गया अपराध शामिल है।  यद्यपि यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, लेकिन विभिन्न निर्णयों द्वारा इसके दायरे को स्पष्ट किया गया है।  यह लेख ‘निरंतर अपराध’ की अवधारणा की जांच करता है, जिसके बाद कुछ प्रकार के अपराधों और मामलों की गणना की जाती है जो ‘निरंतर अपराध’ की श्रेणी में आ सकते हैं।

निरंतर अपराध: एक अवलोकन

निरंतर अपराध एक प्रकार का अपराध है जो समय की अवधि में बार-बार जारी रहता है। अपने आरोप को साबित करने के लिए, किसी को यह साबित करना होता है कि अपराध किये जाने के समय से शुरू हुआ और तब तक जारी रहा जब तक कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेता। एक निरंतर अपराध का एक उदाहरण अपहरण है जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो जाता है जब उसका अपहरण किया जाता है और जब व्यक्ति को बचाया जाता है  तब अपराध समाप्त हो जाता है |

हालांकि, निरंतर और दोहराए जाने वाले अपराधों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बनाम भावेश पाबरी (2019) के मामले में भी ऐसा ही किया गया था, एक निरंतर अपराध के मामले में, जिम्मेदारी तब तक जारी रहती है जब तक कि इसके नियम या इसकी आवश्यकता का पालन  नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, (रिकरिंग) आवर्ती या क्रमिक गलतियाँ वे होती हैं जो समय-समय पर होती हैं और प्रत्येक गलत कार्रवाई के एक अलग  कारण को जन्म देती है।

कानूनी प्रावधान

निरंतर अपराध का उल्लेख दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद सीआरपीसी के रूप में संदर्भित) की धारा 472 में मिलता है, जो कहता है कि एक निरंतर अपराध के मामले में, हर उस समय सीमा की एक नई अवधि शुरू होती है, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है।

सीमा की अवधि वह अवधि है जिसके भीतर किसी अपराध के किए जाने के बाद किसी अपराध के लिए आरोप शुरू किए जाने चाहिए।  इसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में शामिल किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गवाहों की विश्वसनीयता बनी रहे और आरोपी के अनावश्यक पीड़ा  को रोकने के लिए (मासूमियत की धारणा को देखते हुए)इसे शामिल किया गया| सीआरपीसी का अध्याय XXXVI सीमा की अवधि के बारे में बात करता है।  सीआरपीसी की धारा 468 के तहत, जुर्माने की सजा के साथ अपराधों की सीमा अवधि छह महीने है, जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं,  एक वर्ष भी है, और जब निर्धारित सजा एक वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष से कम है।  कारावास की, सीमा अवधि तीन वर्ष है।  अन्य, अधिक गंभीर अपराधों का संज्ञान (काग्निज़न्स) लेने की कोई सीमा नहीं है।

इस प्रकार धारा 472 को जोड़ने का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि यदि अपराध कई दिनों या महीनों में भी होता है, तो पीड़ित पक्ष के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए उपलब्ध समय कम नहीं होता है।

प्रासंगिक निर्णय

  1. गोकक पटेल वोल्कार्ट लिमिटेड बनाम दुनदया गुरुशिद्दैया हिरेमठ (1991) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि क्या कोई अपराध एक ‘निरंतर अपराध’ है, यह उस क़ानून की भाषा पर निर्भर करता है जो अपराध बनाता है, अपराध की प्रकृति और किसी विशेष कार्य को कानून द्वारा अपराध बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, यह भी माना गया कि अपराध का अंतिम कार्य सीमा अवधि के प्रारंभ की अवधि को नियंत्रित करता है।
  2. उदय शंकर अवस्थी बनाम यू.पी. राज्य (2013), सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सीआरपीसी में ‘निरंतर अपराध’ का वर्णन नहीं किया गया है क्योंकि इसे एक निश्चित अर्थ नहीं दिया जा सकता है। अदालत ने कहा कि एक निरंतर अपराध होने के लिए, अपराध की सामग्री समाप्ति की अवधि के बाद भी जारी रहनी चाहिए।  हालांकि, कोर्ट ने माना कि चोट से नुकसान जारी रहने पर निरंतर अपराध नहीं होता है।
  3. मुकेश और अन्य  बनाम एनसीटी दिल्ली और अन्य राज्य  (2017) सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साजिश एक निरंतर अपराध है और यह तब तक जारी रहता है जब तक इसे आवश्यकता के विकल्प से निष्पादित (एक्जीक्यूट) या रद्द या विफल नहीं किया जाता है।
  4. एक अन्य मामले में वी.के. जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2016), कोर्ट ने माना कि एक निरंतर अपराध वो है, जिसके जारी रहने की आशंका है और जो एक बार में किए गए अपराध से अलग है। यह उन अपराधों में से एक है जो किसी नियम या उसकी आवश्यकता का पालन करने में असफलता से पैदा होता है और जिसमें दंड शामिल होता है, जिसके लिए जिम्मेदारी तब तक जारी रहती है जब तक कि नियम या इसकी आवश्यकता का पालन  नहीं किया जाता है। हर अवसर पर जब ऐसी अवज्ञा (डिसोबेडिएंस) या गैर-अनुपालन होता है और पुनरावृत्ति (रिकरिंग) होती है, तो एक अपराध किया जाता है।

यहां मामला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इंडस्ट्रियल डिस्पुट एक्ट ,1947)के संबंध में था और इसे चुनौती दी गई थी कि अपराध का संज्ञान नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे सीमा से रोक दिया गया था।  लेकिन अदालत ने माना कि इस तरह किया गया अपराध प्रकृति मे ‘निरंतर’ था।

5. बिहार राज्य बनाम देवकरण नेंशी (1973) के मामले में, न्यायालय ने माना कि एक निरंतर अपराध वह था जो  सभी के लिए समाप्त हो जाने की तुलना में ,जारी रहने के लिए अतिसंवेदनशील था।  मामला खान अधिनियम,(माइन्स एक्ट) 1952 की धारा 66 से संबंधित था, लेकिन अदालत ने माना कि धारा 66 एक निरंतर अपराध नहीं था।

6. भगीरथ कनोरिया व अन्य आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य  और अन्य(1984)  ,कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (एमोलॉयस प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट ,1984 )संबंधित एक मामला था। यह एक और महत्वपूर्ण मामला था जहां सुप्रीम कोर्ट ने निरंतर अपराधों पर टिप्पणी की।  इसने कहा कि ‘निरंतर अपराध’ की अवधारणा ने मूल अपराध को नहीं मिटाया बल्कि इसे दिन-पर-दिन जीवित रखा।

7. अंत में,भारत संघ और अन्य बनाम तरसेम सिंह (2008), निरंतर अपराध या सेवा कानून में चूक को एक गलत कार्य के रूप में समझाया गया जो निरंतर चोट का कारण बनता है।

निरंतर अपराध के कुछ प्रयोग 

घरेलू हिंसा के मामले

कई घरेलू हिंसा के मामलों में अदालतों द्वारा निरंतर अपराध की अवधारणा को लागू किया गया है।  ऐसा इसलिए है क्योंकि घरेलू हिंसा के मामले आम तौर पर लंबे होते हैं और बड़ी अवधि में हो सकते हैं।  इस प्रकार पीड़ित की रक्षा के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि सीमा अवधि पीड़ित के साथ दुर्व्यवहार के अंतिम समय से शुरू हो। क्रूरता (आईपीसी की धारा 498A), हमला (आईपीसी की धारा 351) और बेटरी (प्रहार) (आईपीसी की धारा 350) जैसे अपराध आम तौर पर घरेलू हिंसा के मामलों में शामिल होते हैं और इस प्रकार तीनों को निरंतर अपराध माना जा सकता है, बशर्ते इसके लिए मानदंड  पूरा किया जाता है।

  1. 2020 के एक महत्वपूर्ण और सार्थक फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (प्रोटेक्शन ऑफ वूमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट,2005) के तहत राहत प्राप्त करने को अपराधों के पंजीकरण के बराबर नहीं बनाया जा सकता है और इस प्रकार सीआरपीसी की धारा 468 के तहत निर्धारित सीमाएं लागू नहीं होती हैं।  इस अधिनियम के तहत शिकायतों के लिए दिए गए मामलों में, हिंसा की कथित कार्रवाई 2008 में हुई थी जबकि 2013 में शिकायत दर्ज की गई थी।

यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि घरेलू हिंसा के मामलों में, पीड़ित आमतौर पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण के बाद शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस के पास नहीं जाती है।

2. अरुणा बनाम ओमप्रकाश (2021) में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 3 में ‘घरेलू हिंसा’ की परिभाषा इंगित करती है कि एक पीड़ित व्यक्ति को न केवल स्त्रीधन से वंचित करना, बल्कि साझा घर भी, रखरखाव, संपत्ति से अलगाव, बैंक लॉकर, आदि, और पीड़ित व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति के रोजगार के स्थान पर प्रवेश करने से रोकना, सभी को निरंतर अपराधों की अवधारणा के तहत शामिल किया जाएगा।  नतीजतन, सिर्फ इसलिए कि पत्नी ने एक साल के बाद मुकदमा दायर किया, मामले को सीमा से बाहर नहीं किया जा सकता है।

2. कृष्णा भट्टाचार्जी बनाम सारथी चौधरी (2016) के एक पुराने मामले में, विवाद में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या एक पत्नी न्यायिक अलगाव (ज्यूडिशियल सेपरेशन) के बाद भी घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत स्त्रीधन का दावा कर सकती है।  उच्च न्यायालय ने नकारात्मक उत्तर दिया था लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्त्रीधन पत्नी का विशेष अधिकार था और पति और परिवार के सदस्य केवल संरक्षक थे।  इस प्रकार ‘निरंतर अपराध’ की अवधारणा ने स्त्रीधन के अभाव को आकर्षित किया।

3. गीता कपूर बनाम हरियाणा राज्य (2013) में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना कि शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न एक निरंतर अपराध था और घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत किसी भी समय शिकायत दर्ज की जा सकती है।

4. इस संबंध में एक अन्य महत्वपूर्ण मामला एंथनी जोस बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2018) है जिसमें कहा गया है कि रखरखाव प्रदान न करना कार्रवाई का एक निरंतर कारण है और भले ही प्रतिवादी ने तीन साल तक अपने लिए रखरखाव का दावा नहीं किया हो,  लेकिन उसे घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत रखरखाव की मांग करने से नहीं रोका जाएगा।

अपहरण

निरंतर अपराध का एक प्रमुख उदाहरण अपहरण है।  अपहरण और अपहरण के प्रावधानों का उल्लेख आईपीसी, 1860 के अनुच्छेद 359 में किया गया है।

  1. इस मामले में एक प्रासंगिक मामला विमल चड्ढा बनाम विकास चौधरी (2008) है।  यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिरौती (रैंसम) के लिए अपहरण और उसके बाद की गई हत्या के मामले में जहां मृतक पहले लापता पाया गया था और फिर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन फिरौती की मांग करने वाले टेलीफोन कॉल हत्या के बाद भी समय-समय पर जारी रहे,  यह अपराध निरंतर अपराध माना जाएगा |

न्यायालय का एक अन्य महत्वपूर्ण अवलोकन यह था कि निरंतर अपराध में आरोपी की आयु निर्धारित करने के लिए, अपराध किए जाने के पहले दिन की आयु को माना जाएगा।

2. विकास चौधरी बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2010) में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हर बार फिरौती की मांग की गई थी, यहां तक कि पीड़ित की मृत्यु के बाद भी, एक सीमा की नई अवधि शुरू हुई थी।

कंपनी अधिनियम

कंपनी अधिनियम, 1956 जैसे अधिनियमों में भी निरंतर अपराध लागू होता है। विवाद का एक प्रमुख क्षेत्र अधिनियम की धारा 630 है जिसमें कंपनी की संपत्ति के कब्जे को गलत तरीके से रोकना शामिल है जिसे एक निरंतर अपराध माना जाता था। बी.आर.हरमन एंड मोहट्टा इंडिया लिमिटेड बनाम अशोक राय (1983) में भी यही कहा गया था | इसके अलावा वही कन्ननकांडी गोपाल कृष्ण नायर बनाम प्रकाश चंदर जुनेजा और अन्य (1993) में कहा किया गया था।  जहां न्यायमूर्ति एम.एफ.  सल्दान्हा ने देखा कि यह मामला- “… एक पूर्व कर्मचारी द्वारा कंपनी के फ्लैट की गैर-वापसी से संबंधित कई मुकदमों में से एक था …” और यह भी देखा गया की हर परिदृश्य में, धारा 630 लागू होती है जो एक स्थापित निरंतर अपराध था।

हालांकि, कंपनी अधिनियम, 1956 में धारा 630 एकमात्र निरंतर अपराध नहीं है। कुलदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले  (1987) में धारा 159, 162 और 220 को भी निरंतर अपराधों के दायरे में माना गया।

निष्कर्ष

क्या कोई अपराध एक ‘निरंतर अपराध’ है, इस पर अदालतों में व्यापक रूप से चर्चा की गई है।  यद्यपि वर्षों से अदालतों ने ‘निरंतर अपराध’ क्या है और इसकी अनिवार्यता क्या है, इसका एक बुनियादी विचार दिया है, उचित समान वैधानिक दिशानिर्देश (स्टेच्यूटरी गाइडलाइंस) मौजूद नहीं होने के कारण, इसमें बहुत सारी अस्पष्टताएं है।  घरेलू हिंसा के मामलों को निरंतर अपराध के दायरे में रखना हाल ही में एक न्यायिक नवाचार (ज्यूडिशियल इनोवेशन) रहा है।  यह महत्वपूर्ण है क्योंकि तथ्य यह है कि घरेलू शोषण का शिकार होने के तुरंत बाद महिलाएं मुश्किल से ही सामने आती हैं।  इसलिए अगर महिलाएं बाद में भी सामने आती हैं तो उन्हें भारतीय कानून के तहत उचित राहत दी जाएगी।

निरंतर अपराध न केवल आपराधिक कानून में प्रयोग में आते हैं | जैसा कि ऊपर देखा गया है, यह कंपनी अधिनियम, 1956 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट,1947) सहित इन्हीं तक सीमित नहीं है, लेकिन इन पर भी लागू हो सकता है। अपराध की श्रेणी को समान दिशानिर्देशों से परिभाषित करने की जरूरत है, आवेदन की विभिन्न श्रेणी इसका  एक प्रमाण है।

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