यह लेख लॉसिखो में एडवांस्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, नेगोशिएशन और डिस्प्यूट रेसोलुशन में डिप्लोमा कर रही Jashnadeep Kaur द्वारा लिखा गया था और Koushik Chittella द्वारा संपादित किया गया था। यह लेख राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (अथॉरिटी) का विश्लेषण प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।
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परिचय
- असमानता के निशान भारत के प्राचीन काल में देखे जा सकते हैं। कानूनी सेवाओं में असमानताओं का मुकाबला करने के लिए, भारत सरकार ने 1952 में गरीब लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के बारे में अपनी चिंता दिखाई, और 1960 में कुछ दिशानिर्देश तैयार किए गए। 1972 में, माननीय न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अय्यर ने कमजोर, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को कानूनी सहायता और सलाह के साथ सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक समिति की अध्यक्षता की। बाद में, भारत सरकार ने कानूनी सहायता योजना के कार्यान्वयन (इम्प्लीमेंटशन) के लिए समिति का गठन किया। इस योजना के तहत, कानूनी सहायता और कानूनी जागरूकता फैलाने दोनों को ध्यान में रखा गया था। इस तरह की चर्चाओं के बाद, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम (लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट) (एलएसए) 1987 में अधिनियमित किया गया था, और यह 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ था। यह लेख राज्य, जिला और तालुक कानूनी सेवा प्राधिकरणों और उनके कार्यों पर केंद्रित है।
संवैधानिकता
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के अनुसार, यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि कानूनी प्रणाली का कामकाज समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से, इसे उचित कानून या कार्यक्रमों के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नागरिक अपनी वित्तीय स्थिति या किसी अन्य प्रकार की विकलांगता के कारण न्याय के अवसर से वंचित न हो।
यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 22(1) के तहत, कानून के समक्ष समानता और एक ऐसी कानूनी प्रणाली की गारंटी देना राज्य का कर्तव्य है जो सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को आगे बढ़ाती हो।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का अवलोकन
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पूरे भारत में लागू होता है। इसमें कुल सात अध्याय और 30 धाराएं हैं। इन धाराओं में शामिल हैं:
- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
- कानूनी सेवाओं के लिए हकदारी (एंटाइटलमेंट),
- वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा (फाइनेंस, एकाउंट्स, एंड ऑडिट),
- लोक अदालतें,
- पूर्व-मुकदमेबाजी और समझौता
कानूनी सेवाओं का हकदार कौन है
एनएएलएसए विनियमों के अनुसार, “देश के जरूरतमंद और गरीब जनता को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्राप्त होंगी”। उपर्युक्त नियमों और 1987 के कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अनुपालन में, निम्नलिखित समूह अधिनियम की धारा 12 के तहत मुफ्त कानूनी सेवाओं के लिए पात्र हैं:
- अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित व्यक्ति।
- मानव तस्करी (ह्यूमन ट्रैफिकिंग) या भिखारी के पीड़ित व्यक्ति।
- या तो एक महिला या एक बच्चा।
- विकलांगता वाला व्यक्ति, जैसे कि कोई व्यक्ति जो अंधा है, कुष्ठ (लेप्रोसी) रोग से पीड़ित है, सुनवाई में हानि है, या मानसिक हानि है।
- एक बड़े पैमाने पर तबाही, संजातीय या जातीय (एथनिक और कास्ट) हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा (इंडस्ट्रियल केलामिटी) का एक हताहत।
- एक औद्योगिक (इंडस्ट्रियल) कर्मचारी।
- एक मनोरोग अस्पताल (साइकैट्रिक हॉस्पिटल) या मनोरोग नर्सिंग होम में एक किशोर (जुवेनाइल) या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति सहित एक हिरासत में लिया गया विचाराधीन कैदी।
- एक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3,00,000/- रुपये से कम है।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन की बात कही गई है। धारा 6 (1) के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य के लिए एक कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी ताकि वह उसे सौंपे गए कार्यों का पालन कर सके और इस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सके।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य
धारा 6(2) प्राधिकरण का गठन करने वाले सदस्यों को निर्धारित करती है। वे हैं:
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य संरक्षक हैं,
- उच्च न्यायालय के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सरकार द्वारा नामित किया जाता है
- राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी अन्य सदस्य को राज्य विधिक प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामित कर सकती है, जिसके पास आवश्यक योग्यता और अनुभव हो।
सदस्य सचिव
धारा 6 (3) के तहत, राज्य प्राधिकरण के सचिव को राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष (एग्जीक्यूटिव चेयरमैन) के तहत, सचिव ऐसे कर्तव्यों और शक्तियों का पालन और प्रयोग करता है जो राज्य सरकार या उस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
राज्य प्राधिकरण की संरचना तिथि से ठीक पहले राज्य कानूनी सहायता और सलाह बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को उस प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में 5 वर्ष से अधिक नही की अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है, भले ही वह ऐसे पद के लिए योग्य न हो।
नियम और शर्तें
धारा 6 (4) के अनुसार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, सदस्यों और सदस्य-सचिव के कार्यालय के नियम और शर्तें निर्धारित करती है।
शक्तियां
धारा 6 (5) कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पूर्व परामर्श के साथ राज्य सरकार के रूप में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए राज्य प्राधिकरण को शक्तियां प्रदान करती है।
वेतन और भत्ते
धारा 6 (6) वेतन, भत्ते और अन्य सेवाओं के बारे में बात करती है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को प्रदान की जाएंगी।
प्रशासनिक खर्च (एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस)
धारा 6 (7) में उल्लेख किया गया है कि राज्य प्राधिकरण के वेतन, भत्ते और पेंशन के प्रशासनिक व्यय राज्य की समेकित निधि (कंसोलिडेटेड फंड) से देय हैं।
आदेश सत्यापित करना
धारा 6 (8) के अनुसार, सदस्य सचिव या राज्य प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा अधिकृत (ऑथराइज्ड) प्राधिकरण का कोई अन्य अधिकारी राज्य प्राधिकरण के आदेशों और निर्णयों को सत्यापित करेगा।
प्राधिकरण के कार्य
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1897 की धारा 7 में राज्य प्राधिकरण के कार्यों का वर्णन निम्नानुसार किया गया है:
- राज्य प्राधिकरण को केंद्रीय प्राधिकरण की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाना चाहिए।
- यह जरूरतमंद लोगों जो अधिनियम के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, को आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करता है।
- यह लोक अदालतों और उच्च न्यायालय के मामलों की लोक अदालतों का भी आयोजन करता है।
- यह निवारक, रणनीतिक कानूनी सहायता कार्यक्रम चलाता है।
- यह अन्य सभी एजेंसियों के साथ समन्वय में कार्य करता है और केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- यह गरीब और जरूरतमंद लोगों को कानूनी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य को बढ़ावा देता है।
- यह विवादों के समझौते को प्रोत्साहित करता है।
उच्च न्यायालय की समिति (धारा 8A)
उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण हैं। अधिनियम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, धारा 8A के तहत उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति को राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश होते हैं जो राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष बनते हैं, अन्य सदस्य होते है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस नामांकन के लिए योग्य होते हैं। मुख्य न्यायाधीश एक योग्य सचिव अधिकारी और अन्य कर्मचारियों को भी नियुक्त करता है। कार्यालय की शर्तें, उनके वेतन और भत्ते, और अन्य सभी शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (धारा 9)
संघटन (कम्पोजीशन)
धारा 9 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पूर्व परामर्श से इस अधिनियम में सौंपे गए अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। इसमें एक जिला न्यायाधीश होता है, जो अध्यक्ष होता है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्य सभी सदस्य होते हैं जिनके पास आवश्यक योग्यता होती है। यह ऐसी शक्तियों का उपयोग करने के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल न्यायाधीश या उससे ऊपर के रैंक वाले व्यक्ति को भी नियुक्त करता है, जो जिला न्यायपालिका की सीट पर ‘जिला प्राधिकरण के सचिव’ के रूप में तैनात है। पदावधि, वेतन, प्रशासनिक व्यय, भत्ते और पेंशन का भुगतान राज्य प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार और राज्य की समेकित निधि से किया जाता है।
आदेशों का प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन)
प्राधिकरण के सभी आदेशों और निर्णयों को अध्यक्ष द्वारा अधिकृत सचिव या उस प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।
जिला प्राधिकरण के कार्य (धारा 10)
अधिनियम की धारा 10 में जिला प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए गए है:-
- यह जिला स्तर पर राज्य प्राधिकरण के कार्यों का प्रदर्शन करता है।
- यह जिले में तालुक कानूनी सेवाओं और अन्य सभी कानूनी सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करता है।
- यह जिले के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करता है।
- यह गरीबों और जरूरतमंदों को कानूनी सहायता प्रदान करता है, साथ ही राज्य प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए अन्य सभी कार्यों को भी करता है।
- यह कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए अन्य सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय में कार्य करता है।
तालुक विधिक सेवा समिति (धारा 11A)
संघटन
- धारा 11A(1) के अनुसार, तालुक कानूनी सेवा समिति का गठन राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक तालुक, मंडल या तालुकों या मंडलों के समूह के लिए किया जाता है।
- इसमें एक वरिष्ठतम न्यायिक अधिकारी होता है जो समिति के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाला पदेन अध्यक्ष (एक्स-ऑफिशियो चेयरमैन) होता है।
- राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, इस अधिनियम में निर्धारित योग्यता और अनुभव वाले अन्य सदस्यों की नियुक्ति करती है।
वेतन और भत्ते
राज्य सरकार अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते निर्धारित करती है। प्रशासनिक निधि जिला प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता निधि से निकाली जाती है।
तालुक विधिक सेवा समिति के कार्य (धारा 11B)
अधिनियम की धारा 11B के तहत निर्धारित तालुक कानूनी सेवा समिति के कार्य हैं:
- कानूनी सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय,
- लोक अदालतों का आयोजन करना, और
- जिला प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का पालन करना।
प्रासंगिक मामले
निदेशक बनाम तमिलनाडु राज्य (2006)
मामले के संक्षिप्त तथ्य:
- इस मामले में तमिलनाडु राज्य न्यायिक अकादमी की निदेशक श्रीमती एस. विमला ने चेन्नई के मायलापुर में सरकारी सतर्कता गृह (विजिलेंस होम) का दौरा किया।
- उसने पाया कि व्यक्तियों की चार श्रेणियों को एक ही घर में रखा गया है: तस्करी (ट्रैफिकिंग) के 42 पीड़ित, अनैतिक तस्करी के तहत 2 आरोपी या दोषी व्यक्ति, स्वैच्छिक प्रवेश की मांग करने वाली 4 महिलाएं और 2 अविवाहित माताएं।
- उन्होंने बताया कि पीड़ितों द्वारा दिए गए बयान के अनुसार पुनर्वास और पुन: एकीकरण (रिहैबिलिटेशन एंड रिइंटीग्रेशन) के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे।
- निदेशक ने यह भी बताया कि पीड़ितों ने उल्लेख किया था कि अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
न्यायालय का निर्णय
मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि राज्य, राज्य स्तरीय समन्वय समिति से परामर्श करेगा और अनैतिक तस्करी, एक समन्वित, भागीदारी और पारदर्शी दृष्टिकोण के बारे में एक नीति नोट तैयार करेगा। तमिलनाडु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और तमिलनाडु राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक को संयुक्त रूप से राज्य के सभी सतर्कता गृहों और आश्रय गृहों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था।
आरसी चंदेल बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (2006)
इस मामले में, यह माना गया था कि याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक पूर्व कर्मचारी था, 13 सितंबर, 2004 को खारिज या रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों को बहाल करने की अनुमति दी गई थी।
पुन: यौन अपराधों के जवाब में आपराधिक न्याय प्रणाली का आकलन (2019)
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि ठीक से जांच की जानी चाहिए कि क्या जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण मुआवजे के लिए अदालतों द्वारा अनुशंसित हैं या नहीं। अदालत ने कहा कि पीड़ित को समयबद्ध तरीके से मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए और इसकी जांच की जानी चाहिए।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह जांचने के लिए एक रिपोर्ट भी मांगी कि क्या राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण या राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पीड़ितों के सामाजिक, चिकित्सा और आर्थिक पुनर्वास के लिए कोई योजना शुरू की है।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A राज्य को जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का कर्तव्य देता है, और अनुच्छेद 14 और 22(1) के तहत कानून के समक्ष समानता और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जाता है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987, ऐसी कानूनी सहायता प्रदान करता है, और राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुक प्राधिकरणों के विभाजन ने अधिकारियों के लिए मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना आसान बना दिया है क्योंकि वे विशेष क्षेत्रों से संबंधित हैं।
संदर्भ
- https://www.Indiacode.nic.in/bitstream/123456789/19023/1/legal_service_authorities_act%2C_1987.pdf
- https://blog.ipleaders.in/legal-services-authority-act-1987/
- https://doj.gov.in/access-to-justice-for-the-marginalized/
- https://kamrupjudiciary.gov.in/dlsa/dlsa/history……pdf
- https://www.legalserviceIndia.com/legal/article-5904-the-legal-services-authorities-act-1965-a-study.html
- https://nalsa.gov.in/about-us
- https://www.srdlawnotes.com/2017/03/constitution-and-functions-of-state.ht