यह लेख रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज की J.Suparna Rao द्वारा लिखा गया है। यह लेख हिंदू कानून में रीति रिवाजो की भूमिका की अवधारणा पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
हिंदू कानून
कानून वह बुनियादी संरचना है जिस पर देश का निर्माण होता है और जो सरकार के तीन अंगों अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका (एग्जिक्यूटिव) और न्यायपालिका के कामकाज को नियंत्रित करते हैं। कानून को ‘धर्म’ के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि यह व्यक्ति का कर्तव्य है। भारतीय प्रणाली में दो अलग-अलग प्रकार के कानून हैं – प्रादेशिक या सामान्य कानून और व्यक्तिगत कानून, हिंदू कानून एक ऐसा ही व्यक्तिगत कानून है। हिंदू कानून में समाज में लोगों के शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए नियम बनाए गए हैं। हिंदू कानून को कानून के सबसे पुराने रूपों में से एक माना गया है।
यह ‘सिंधु’ शब्द से लिया गया है जो सिंधु नदी का एक पदनाम है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू कानून स्वयं ईश्वर से उत्पन्न हुआ है या उन्हें ईश्वर के शब्द, स्वयं ईश्वर द्वारा रहस्योद्घाटन (रिवीलेशन) माना जाता है और इसलिए यह बहुत दिव्य है। हिंदू कानून को धर्मशास्त्र लेखकों द्वारा संहिताबद्ध (कॉडिफाई) किया गया था। हिंदू कानून हिंदुओं को उनके कई सामाजिक पहलुओं जैसे विवाह, तलाक, गोद लेने, अवयस्कता (माइनॉरिटी) और संरक्षकता (गार्जियनशिप), विरासत और अन्य पारिवारिक मामलों में नियंत्रित करता है।
हिंदू कानून के विभिन्न स्रोत हैं जिन्हें मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है- प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोतों में श्रुति या वेद, स्मृति या धर्मशास्त्र, भाष्य और ग्रंथ, रीति रिवाज और प्रथा शामिल हैं। आधुनिक स्रोतों में न्यायिक निर्णय या मिसालें, विधान, न्याय समानता और अच्छा विवेक शामिल हैं।
रीति रिवाज
आइए अब संक्षेप में ‘रीति रिवाज’ शब्द को समझें। रीति रिवाज को हिंदू कानून के विकास का प्रमुख स्रोत माना जा सकता है। आम बोलचाल की भाषा में रीति रिवाज एक ऐसा कार्य या व्यवहार है जो बार-बार दोहराया जाता है या पारंपरिक रूप से स्वीकार किया जाता है या इसे एक अभ्यस्त (हैबिचुअल) अभ्यास के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जिसे एक व्यक्ति लंबे समय से समान रूप से पालन कर रहा है। इसे ‘आचरण का नियम’ भी कहा जा सकता है।
प्राचीन काल से ही ‘आचार’ यानी रीति रिवाज को सभी धर्मों में सर्वोच्च माना जाता है। रीति रिवाज एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक परिवार से दूसरे परिवार में भिन्न होते हैं। रीति रिवाज स्थिर नहीं हैं बल्कि वे ऐसे हैं कि वे समय के साथ बदलते और विकसित होते रहते हैं। मनुस्मृति के अनुसार यदि रीति रिवाज सिद्ध हो जाते है तो यह लिखित पाठ या कानूनों पर हावी हो जायेगे।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 3 रीति रिवाज को एक ऐसे नियम के रूप में परिभाषित करती है जिसका लंबे समय से पालन किया जाता है और जिसने हिंदू समुदाय के लोगों के बीच कानून का बल प्राप्त कर लिया है। इसमें यह भी कहा गया कि रीति रिवाज प्राचीन होने चाहिए, उचित होने चाहिए, और उनके कारण देश के कानूनों का अपमान नहीं होना चाहिए।
विभिन्न विचारकों (न्यायशास्त्रियों) के अनुसार रीति-रिवाजों की परिभाषाएँ:-
सैल्मंड के अनुसार: रीति रिवाज उन मानकों का उदाहरण है जिन्होंने स्वयं को समानता और खुली उपयोगिता के मानकों के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित किया है।
ऑस्टिन के अनुसार: रीति रिवाज प्रत्यक्ष का एक मानक है जिसे संप्रभु (सोवरेन) अचानक देखता है न कि किसी राजनीतिक वरिष्ठ द्वारा निर्धारित कानून की अनुकूलता में।
कीटन के अनुसार: रीति रिवाजगत कानून को प्रथा द्वारा स्थापित मानव कार्रवाई के उन नियमों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और उन लोगों द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी माना जाता है, जिन पर नियम लागू होते हैं, जिन्हें अदालतों द्वारा अपनाया जाता है और कानून के स्रोत के रूप में लागू किया जाता है, क्योंकि वे आम तौर पर पूरे राजनीतिक समाज द्वारा या इसके कुछ भाग द्वारा पालन किए जाते हैं।
हैल्सबरी कानून के अनुसार: रीति रिवाज एक विशिष्ट सिद्धांत है जो प्राचीन काल से या तो वास्तव में या काल्पनिक रूप से अस्तित्व में है और एक विशिष्ट क्षेत्र में कानून की शक्ति प्राप्त की है, हालांकि समुदाय के सामान्य मिसाल-आधारित कानून के बावजूद या स्थिर नहीं है।
रीति रिवाज के प्रकार जिन्होंने हिंदू कानून को आकार दिया
रीति रिवाज मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। वे हैं: स्थानीय रीति रिवाज, सामान्य रीति रिवाज, पारिवारिक रीति रिवाज, और वर्ग या जाति रीति रिवाज।
स्थानीय रीति रिवाज
ये वे रीति रिवाज या प्रथाएं हैं जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र के हिंदू समुदाय के लोगों पर बाध्यकारी हैं। इस प्रकार यह उस स्थान विशेष की संस्कृति का प्रमुख भाग है।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक प्रथा इस तथ्य से अपनी शक्ति प्राप्त करती है कि इसका उपयोग उस क्षेत्र में किया गया है और इसे कानून की शक्ति प्राप्त हुई है जैसा कि प्रिवी काउंसिल द्वारा एमएसटी सुभानी बनाम नवाब, (1941) 43 बीओएमएलआर 432 में निर्धारित किया गया था।
सामान्य रीति रिवाज
ये वे रीति रिवाज या प्रथाएं हैं जो पूरे देश में प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रीति रिवाज और परंपराएँ पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण हैं। उनमें से कुछ हैं ‘नमस्ते’ जिसका प्रयोग लोगों का स्वागत करने के लिए किया जाता है, ‘तिलक’ एक अनुष्ठानिक टिप्पणी है जो आशीर्वाद या शुभता का प्रतीक है।
पारिवारिक रीति रिवाज
पारिवारिक रीति रिवाज को पारिवारिक परंपरा या पारिवारिक संस्कृति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसका वे लंबे समय से पालन कर रहे हैं जो उनके पूर्वजों द्वारा बहुत पहले दिया गया था। इसे उस वातावरण के रूप में भी कहा जा सकता है जिसमें एक व्यक्ति का जन्म होता है और उसका पालन-पोषण उसके माता-पिता और पूर्वजों द्वारा किया जाता है।
वर्ग या जाति रीति रिवाज
ये किसी विशेष जाति या क्षेत्र या लोगों के वर्ग जैसे व्यापारी, कृषि, व्यवसाय आदि के लिए रीति रिवाज हैं। प्रत्येक जाति या वर्ग की अलग-अलग परंपराएँ होती हैं जिनका वे लंबे समय से पालन करते आ रहे हैं जिन्हें वर्ग या जाति रीति रिवाज का नाम दिया जा सकता है।
वैध रीति रिवाज की अनिवार्यताएँ
रीति रिवाज कुछ भी हो सकते हैं जो लोगों के एक निश्चित समूह के व्यवहार प्रतिरूप (पैटर्न) को समझाते हैं, यह एक ऐसा कार्य हो सकता है जिसके आधार पर लोगों के समूह को वर्गीकृत किया जा सकता है। ये कानून के शुरुआती स्रोतों में से एक हैं। इसे वैकल्पिक रूप से परंपराएँ, सांस्कृतिक विचारधारा और सांस्कृतिक दर्शन कहा जा सकता है।
किसी रीति रिवाज को वैध रीति रिवाज बनाने और कानून की शक्ति प्राप्त करने के लिए कई आवश्यक बातें हैं:
प्राचीन
रीति रिवाज प्राचीन होने चाहिए, जिसे बहुत पहले स्थापित किया जाना चाहिए था और लंबे समय तक समान रूप से अस्तित्व में रहना चाहिए था। किसी रीति रिवाज की प्राचीनता किसी वैध रीति रिवाज का एक आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। रीति रिवाज बहुत दूर के अतीत से संबंधित होने चाहिए। इसका पालन अनादिकाल से लोगों को करना होगा। हालाँकि हिंदू कानून ने इस रीति रिवाज की प्राचीनता को परखने के लिए कोई विशेष समयावधि तय नहीं की, लेकिन अंग्रेजी कानून ने इस रीति रिवाज की प्राचीनता को परखने के लिए वर्ष 1189 तय किया है।
अपरिवर्तनीय और निरंतर
रीति रिवाजो को वैध होने के लिए एक निश्चित अवधि तक उनका पालन करना पड़ता है और उन्हें अभी भी अस्तित्व में रहना चाहिए। इसे कानून की शक्ति होने और कानूनों की नजर में रीति रिवाज को स्वीकार किये जाने के साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है। इसका पालन बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। यदि कोई रीति रिवाज कुछ समय तक जारी नहीं रखा जाता या बंद कर दिया जाता है, तो वह समाप्त हो जाता है और ऐसी परंपरा या प्रथा को रीति रिवाज नहीं माना जाता है।
स्पष्ट एवं असंदिग्ध साक्ष्य
किसी रीति रिवाज का साक्ष्य देने में स्पष्टता होनी चाहिए। इसका पालन करने वाले लोगों के समूह को ऐसी रीति रिवाज के अस्तित्व के लिए अपने कार्यों या या सामान्य उदाहरणों के माध्यम से इसे साबित करना होगा। मदुरा बनाम मूटू रामलिंगा के मामले में, अदालत ने कहा कि यदि रीति रिवाज का स्पष्ट प्रमाण है, तो यह लिखित पाठ या कानूनों का स्थान ले लेगा।
तर्कसंगत
रीति रिवाज का पालन करने के लिए वैध कारणों का समर्थन किया जाना चाहिए। इसे एक वैध रीति रिवाज मानने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे रीति रिवाज कई कारणों से उत्पन्न हुए हो। इसके अस्तित्व के लिए कुछ तर्कसंगतता है। यह लागू करने योग्य होने के अधिकार पर आधारित होने चाहिए। यह कुछ ऐसी मान्यताओं पर आधारित नहीं होने चाहिए जो स्वीकार्य नहीं हैं।
नैतिकता या सार्वजनिक नीति के विरूद्ध नहीं
रीति रिवाज सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं होने चाहिए, जिसका अर्थ है कि इसका लक्ष्य लोगों की भलाई और लोगो का कल्याण होना चाहिए। रीति रिवाज़ सामाजिक नियमों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए। रीति रिवाज उन नैतिक मूल्यों या नैतिक मानकों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए जिनका समाज पालन करता है।
किसी भी कानून के विरूद्ध नहीं
रीति रिवाजो को कानून की नजर में वैध और स्वीकार्य होने के लिए, इसे देश के कानूनों का अपमान नहीं करना चाहिए। रीति रिवाजो का धर्मशास्त्रों से विरोध नहीं होना चाहिए। इसे किसी भी कानून या विधायिका के अधिनियमन द्वारा निषिद्ध नहीं किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि रीति रिवाजो को वैध रीति रिवाज के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए कानूनों का पालन किया जाए।
रीति रिवाज का प्रमाण
एक रीति रिवाज को हिंदुओं पर बाध्यकारी कानून के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए और यह आवश्यक है कि इसका अस्तित्व अदालत के समक्ष सिद्ध किया गया हो। इसे सबसे पहले वैध परंपरा की सभी वैध अनिवार्यताओं को पूरा करना होगा। एक पक्ष जो अदालत के समक्ष किसी रीति रिवाज के अस्तित्व का दावा कर रहा है, उसे सामान्य साक्ष्य के माध्यम से इसके अस्तित्व को साबित करना होगा और समुदाय के लोगों द्वारा इसका लगातार पालन किया जाना चाहिए और रीति रिवाज का ऐसा प्रमाण इसे समाज के लिए एक वैध और बाध्यकारी कानून बना देगा।
एमएसटी. केसरबाई बनाम इंदरसिंह के मामले में अदालत ने कहा कि ऐसे रीति रिवाजो पर फैसले को भी ऐसी रीति रिवाज की स्थापना और कानून की नजर में इसकी स्वीकार्यता का समर्थन करने के लिए रीति रिवाज के अस्तित्व के सबूत के रूप में अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
सबूत का बोझ/ सबूत का दायित्व
जो व्यक्ति किसी ऐसे रीति रिवाज की स्थापना सुनिश्चित कर रहा है जो कानूनों का अपमान है, उसे ऐसे रीति रिवाज के अस्तित्व को साबित करना होगा और इसलिए सबूत का भार ऐसे व्यक्ति पर ही होता है।
हरिहर प्रसाद सिंह बनाम बाल्मीकि प्रसाद सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जो इसके अस्तित्व का दावा करता है और ऐसे व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि यह रीति रिवाज कानूनों के विपरीत स्थापित होने के लिए पर्याप्त वैध है।
ऐसे मामले में जहां कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई रीति रिवाज बंद हो जाए, तो फिर यह जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर होती है कि वह साबित करे कि उसके पास ऐसी रीति रिवाजओं को बंद करने के लिए उचित आधार और कारण उपलब्ध हैं।
एक रीति रिवाज का न्यायिक नोटिस
यदि कोई रीति रिवाज इतनी अच्छी तरह से स्थापित है और बहुत स्पष्ट है कि एक न्यायालय उस पर न्यायिक नोटिस लेता है और जो विभिन्न मामलों के माध्यम से बार-बार न्यायालय के ध्यान में लाया गया है। ऐसे रीति रिवाजो को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें बिना किसी सबूत के न्यायालय द्वारा स्थापित और स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्तिगत मामले में विभिन्न कार्यों या आचरणों के माध्यम से इसे साबित किया जाना आवश्यक नहीं है और सबूत का भार भी किसी एक पर नहीं होता है। ऐसे रीति रिवाजों को सामान्य कानून का हिस्सा माना जाता है।
संहिताबद्ध हिंदू कानून के तहत रीति रिवाज और प्रथा
हिंदू कानून के संहिताकरण के साथ, सती रीति रिवाज जैसी कई रीति रिवाजओं को समाप्त कर दिया गया है। सती रीति रिवाज जो पहले हिंदुओं द्वारा अपनया जाता था, जिसमें एक विधवा मृत पति के अंतिम संस्कार के ऊपर बैठकर बलिदान देती थी। पहले महिलाओं को उत्तराधिकार (सक्सेशन) के लिए प्राथमिकता नहीं दी जाती थी, हिंदू कानून के संहिताकरण के साथ इसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में लाया गया, इसने उत्तराधिकार के मामलों में बेटों और बेटियों के साथ समान व्यवहार किया है। नारद स्मृति रीति रिवाजो को बहुत शक्तिशाली मानते हैं।
संहिताबद्ध हिंदू कानून ने रीति रिवाजो और प्रथाओं को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है और इसे हिंदू कानून के माता-पिता के रूप में माना जाता है, लेकिन यह कुछ हद तक सीमित है क्योंकि इसे कानून के रूप में स्थापित करने के लिए रीति रिवाजो को स्पष्ट रूप से साबित करना होगा या सामने लाना होगा। ‘हिन्दू विवाह अधिनियम 1955’ के अंतर्गत रीति रिवाज का प्रयोग तीन स्थितियों में किया गया है। सबसे पहले, विवाह के लिए पक्ष द्वारा अपनाई जाने वाली रीति रिवाजगत परंपरा के अनुसार अनुरोध किया जा सकता है। दूसरा, पक्षों द्वारा प्रचलित रीति रिवाजों और प्रथाओं के आधार पर तलाक प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, गोद लेने का कार्य प्रचलित नियमों के अनुसार किया जा सकता है।
अधिनियम से पहले महिलाओं का विरासत का अधिकार
किसी महिला या विधवा की समाज में या उसके परिवार में शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट स्थिति को निर्भरता की स्थिति के रूप में वर्णित किया गया था। उन्हें पुरुषों के लिए अक्षम माना जाता था और उन्हें निरंतर सुरक्षा की आवश्यकता होती थी। उन्हें आश्रित माना जाता था क्योंकि वे वेद नहीं पढ़ सकती थी और यज्ञ करने में भी अक्षम थी। उनके आश्रित होने के कारण संपत्ति रखने का उनका अधिकार भी प्राचीन ‘ऋषियों’ द्वारा नापसंद किया गया था।
स्मृतियों में, संपत्ति रखने का अधिकार विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों को करने के लिए दिया गया था, जहाँ महिलाओं को प्रदर्शन करने में अक्षम घोषित किया गया था और इसलिए वे संपत्ति रखने में अक्षम थीं। इसलिए, मूल रूप से उन दिनों किसी महिला द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति रखने की अनुमति नहीं थी। हालाँकि उसे स्त्रीधन या महिला संपत्ति कहलाने वाली संपत्ति रखने का नाममात्र का अधिकार था। उसका पति स्त्रीधन की कुछ सीमाओं पर भी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता था।
स्त्रीधन, गैर स्त्रीधन, महिला संपत्ति
हिंदू धर्म से संबंधित महिलाओं की संपत्ति को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
जिन संपत्तियों पर उसका पूर्ण स्वामित्व है
हिंदू कानून के संहिताकरण से पहले, स्त्रीधन और महिलाओं की संपत्ति को एक दूसरे से अलग किया गया था और अधिनियम के संहिताकरण के बाद सभी संपत्ति जो एक हिंदू महिला ने अधिनियम के शुरू होने से पहले या उसके बाद भी अर्जित की थी, वह ऐसी संपत्ति की पूर्ण मालिक होगी और हिंदू कानून के संहिताकरण के बाद स्त्रीधन और महिलाओं की संपत्ति के बीच का अंतर मिट गया था।
उन संपत्तियों पर वापस आते हैं जिन पर उसका पूर्ण स्वामित्व था, अपने जीवनकाल के दौरान आनंद लेने के अधिकार में ‘स्त्रीधन’ भी शामिल है।
स्त्रीधन– इस शब्द की उत्पत्ति को आसानी से समझा जा सकता है- ‘स्त्री’ जिसका अर्थ है महिला और ‘धन’ जिसका अर्थ है संपत्ति। विभिन्न टिप्पणियों के अनुसार स्त्रीधन में वह उपहार शामिल हैं जो उसे उसके पिता, माता, भाई द्वारा मिले थे, वह उपहार जो राजाओं द्वारा अपनी पहली पत्नी को दिया गया था जब दूसरी पत्नी घर में लाई गई थी, वह उपहार या संपत्ति जो स्पष्ट रूप से स्वीकार की गई हो, वह संपत्ति जो विभाजन या बिक्री के माध्यम से प्राप्त की गई हो। स्त्रीधन कई प्रकार के होते हैं.
- अधयाग्नि जिसका अर्थ है विवाह के समय एक महिला द्वारा प्राप्त उपहार।
- अध्यावाहरिका जिसका अर्थ है दुल्हन को उसके विवाह पर प्राप्त उपहार।
- प्रतिदत्ता सास-ससुर के प्यार और स्नेह से बहू को मिला एक उपहार है।
- बड़ों को शुभकामनाएँ देते समय उनसे प्राप्त पद्वन्नदानिका उपहार।
- अन्वाध्यायका उपहार जो वह अपने पति से प्राप्त करती है।
- अधिवेदानिका वह उपहार है जो दूसरी पत्नी को घर में लाने पर पहली पत्नी को मिलता है।
- शुल्क वह धन है जो एक महिला को विवाह के लिए मिलता है।
- बंधु दत्त वे उपहार हैं जो उन्हें माता और पिता के रिश्तेदारों से मिले थे।
- वृत्ति वह धन है जो उसे भरण-पोषण (मेंटेनेंस) के लिए मिला था और उस धन से उसने जो संपत्ति खरीदी वह भी स्त्रीधन है।
- यवतका विवाह के दौरान मेहमानों द्वारा पत्नी को दिए जाने वाले उपहार हैं।
जिन संपत्तियों पर उसका सीमित अधिकार है
महिला संपत्ति ऐसी श्रेणी में आएगी। हिंदू कानून के संहिताकरण से पहले विधवा किरायेदार के रूप में संपत्ति का अधिग्रहण (एक्वायर) करती थी। वह संपत्ति की पूर्ण मालिक नहीं होती थी, उसे संपत्ति के वास्तविक और पूर्ण मालिक के उत्तराधिकारियों को संपत्ति वापस देनी होती थी। उसे अपनी वसीयत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को संपत्ति अलग करने की अनुमति नहीं थी और उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को नहीं बल्कि उस व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को मिलेगी जो संपत्ति का पूर्ण मालिक है और जिसके पास सभी अधिकार हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वह केवल संपत्ति की सीमित मालिक है, जिस पर कुछ प्रतिबंध हैं।
एक मामले में अदालत की राय थी कि महिला संपत्ति में संपत्ति के संबंध में महिला का चरित्र मालिक का होता है लेकिन उसमें निहित शक्तियां सीमित होती हैं। ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि वह ऐसी संपत्ति अपने पास रखती है और उसके बाद उसका पति उत्तराधिकारी होता है।
स्त्रीधन और हिंदू कानून के संहिताकरण से पहले इसकी स्थिति
मनु लिपि के अनुसार, एक महिला संपत्ति अर्जित नहीं कर सकती है। वह सारी संपत्ति जो किसी महिला या बेटे या दास की है, वह उस व्यक्ति की है जिसकी महिला या दास है या जिसके साथ वह रहती है। इसमें कहा गया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं संपत्ति की मालिक नहीं हो सकती हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे संपत्ति पर मालिकाना हक तो रख सकती हैं, लेकिन वे संपत्ति का हस्तांतरण (ट्रांसफर) या उसे अलग नहीं कर सकती हैं। उसे अपने पति की सहमति के बिना उस स्त्रीधन को अलग करने की अनुमति नहीं थी जिसमें उसके पति का भी अधिकार था।
न्यायिक निर्णयों के अनुसार स्त्रीधन
प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार और अन्य के मामले में प्रतिभा की शादी श्री सूरज कुमार से हुई थी। उन्होंने श्री सूरज से हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी। उनकी शादी के दौरान, उनके परिवार ने सभी सोने के गहने, कपड़े सहित 60,000 रुपये का दहेज दिया था। शादी के तुरंत बाद उसके पति ने उसे पीटना शुरू कर दिया, उसका शारीरिक शोषण किया और फिर आख़िरकार उसे उसके बच्चों के साथ घर से बाहर भेज दिया गया। यहां तक कि उन्होंने वह सभी कीमती सामान भी वापस देने से इनकार कर दिया जो उसे उसके रिश्तेदारों द्वारा दिया गया था, और जो “स्त्रीधन” के अंतर्गत आता था।
यह माना गया कि पति, भाई, बेटा या पिता किसी भी संपत्ति को, जिस पर उसका पूर्ण अधिकार है, या “स्त्रीधन” है उसकी सहमति के बिना अलग नहीं कर सकता है। यदि ऐसी संपत्ति उसकी सहमति के बिना अलग की जाती है तो ऐसा व्यक्ति ब्याज सहित मूल्य वापस चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा।
भाई शेर जंग सिंह बनाम श्रीमती वीरेंद्र कौर के मामले में प्रतिवादी का विवाह श्री जंग सिंह से हुआ था। शादी के समय उसके माता-पिता, पति और रिश्तेदारों की ओर से उसे कपड़े, गहने, चल सामग्री (फर्नीचर) जैसे कई कीमती सामान दिए गए थे। पति एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था और इसलिए उसने पत्नी से सारा कीमती सामान उसके माता-पिता को देने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया। बाद में उसे पता चला कि यह उसके पति की उसे छोड़ने की योजना थी। उसके ससुराल वालों ने उसे वे गहने पहनने की इजाजत नहीं दी जो उसे शादी के समय उपहार में दिए गए थे।
उन्हें वापस सुरक्षित करने की अनुमति नहीं दी गई। उसके ससुराल वालों ने उसकी अनुमति के बिना गहनों का दुरुपयोग किया। अदालत ने फैसला सुनाया कि शादी के दौरान मिले उपहारों पर पति और पत्नी का संयुक्त अधिकार है लेकिन आभूषण जैसी कुछ चीजें केवल पत्नी द्वारा उपयोग की जाती हैं। विवाह के दौरान मिले उपहारों पर पति-पत्नी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति अधिकार नहीं रख सकता। दुल्हन के रिश्तेदार द्वारा उसकी शादी पर दुल्हन को जो कुछ भी दिया जाता है वह उसका “स्त्रीधन” होता है। दूल्हा पक्ष ऐसी सभी संपत्ति, आभूषण, धन और ऐसे सभी सामान वापस करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है।
विनोद कुमार सेठी बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्त्रीधन को लेकर बेहद अहम फैसला सुनाया था। अदालत ने कहा कि शादी के दौरान मिलने वाले उपहार स्त्रीधन हैं। इसने स्त्रीधन को भी तीन श्रेणियों में विभाजित किया। सबसे पहले वे उपहार जो उसके स्वयं के उपयोग के लिए हों। इस प्रकार के उपहारों पर उसका पूर्ण स्वामित्व होगा। दूसरे, जिन उपहारों पर उसका और उसके पति का संयुक्त अधिकार है, और जिनपर पत्नी का स्वामित्व है, उसकी अवहेलना नहीं की जाएगी। भले ही विवाह टूट जाए या विघटित हो जाए, उन उपहारों पर उसका अधिकार बना रहेगा। तीसरे वे उपहार जो पति और ससुराल वालों के उपयोग के लिए दिए गए हों, ऐसे उपहारों पर उसका अधिकार नहीं होगा। तो, स्त्रीधन केवल उपरोक्त दो श्रेणियों के अंतर्गत आएगा।
निष्कर्ष
हिंदू कानून एक ऐसा कानून है जिसे दैवीय प्रकृति का माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे भगवान के शब्दों, और भगवान द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर विकसित किया गया है। यह सबसे प्राचीन कानूनों में से एक है और विभिन्न ऋषियों द्वारा लिखा गया था। हिंदू कानून के विभिन्न स्रोत हैं। हिंदू कानून के स्रोतों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, प्राचीन स्रोत और आधुनिक स्रोत।
हिंदू कानून के प्राचीन स्रोतों में श्रुति, स्मृति, टिप्पणियाँ, और रीति रिवाज और प्रथाएं शामिल हैं। आधुनिक स्रोतों में निर्णय और मिसालें, कानून, न्याय, समानता और अच्छा विवेक शामिल हैं। हिंदू कानून के विभिन्न प्राचीन स्रोतों में से रीति रिवाज और प्रथा को हिंदू कानून के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक माना जाता है। उन्हें हिंदू कानून का जनक माना जाता है। इस प्रकार रीति रिवाजों और प्रथाओं ने हिंदू कानून के विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है।
संदर्भ