यह लेख स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन लॉ, चेन्नई की Vaishali.N द्वारा लिखा गया है। यह लेख मुस्लिम विरासत कानून का एक अवलोकन प्रदान करता है और मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के तहत विरासत की अवधारणा, उत्तराधिकारियों के वर्ग और मुस्लिम कानूनों के तहत विरासत प्राप्त करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।
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परिचय
विरासत से तात्पर्य किसी मृत व्यक्ति से किसी जीवित व्यक्ति जो कानूनी रूप से उससे संबंधित है, को संपत्ति के हस्तांतरण (ट्रांसफर) से है। मुसलमानों के लिए विरासत के हस्तांतरण की प्रक्रिया विभिन्न मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होती है, जो पूर्व-इस्लामिक प्रथागत उत्तराधिकार कानूनों और पवित्र कुरान, सुन्नत, इज्मा और क़ियास जैसे प्रमुख धार्मिक स्रोतों पर आधारित हैं।
जैसा कि कोई जानता होगा, उत्तराधिकार दो प्रकार के होते हैं – वसीयतनामा (जहां मृत व्यक्ति की मृत्यु से पहले वसीयत बनाई गई थी) और गैर-वसीयतनामा (जहां व्यक्ति बिना वसीयत किए मर जाता है, यानी, वसीयत बनाए बिना)। मुस्लिम कानूनों के तहत, गैर-वसीयतनामा उत्तराधिकार मुस्लिम व्यक्तिविषयक विधि (पर्सनल लॉ) (शरीयत) प्रयुक्ति अधिनियम, 1973 द्वारा शासित होता है, जबकि वसीयतनामा उत्तराधिकार मुसलमानों के शिया और सुन्नी संप्रदाय के लिए अलग-अलग शरीयत कानूनों द्वारा शासित होता है। विरासत के मुस्लिम कानूनों में उत्तराधिकारियों को ‘हिस्सेदार’ और ‘अवशेष (रेसीड्यूरी)’ में वर्गीकृत करने की एक अनूठी प्रणाली भी है, जो कुरान और हदीस से ली गई है।
मुस्लिम कानून के तहत विरासत की अवधारणा
विरासत की अवधारणा पैगंबर द्वारा बताए गए इस्लामी या कुरानिक सिद्धांतों में निहित है। इस्लामी कानून संयुक्त किरायेदारी (ज्वाइंट टीनेंसी) को मान्यता नहीं देते हैं, और उत्तराधिकारी आम किरायेदार (टीनेंट्स इन कॉमन) होते हैं, यानी, वे केवल आम तौर पर रखी गई संपत्ति के हिस्साों को प्राप्त करना चाह सकते हैं। अब्दुल रहीम बनाम भूमि अधिग्रहण (एक्विजिशन) अधिकारी (1989) के मामले में, अदालत ने टिप्पणी की कि मुस्लिम विरासत के मामलों में संयुक्त परिवार प्रणाली का पालन या मान्यता नहीं दिया जाता हैं, और एक मुस्लिम व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार, शीर्षक और हित का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वह दूसरों में निहित हो जाएगा।
हालाँकि, परिवार में जन्म लेने वाले हर बच्चे को विरासत की गारंटी नहीं दी जाती है, यानी मुस्लिम कानून के तहत विरासत एक जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। विरासत का दावा करने के लिए उत्तराधिकारी को मृतक के बाद जीवित रहना आवश्यक है। अपनी माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा भी विरासत पाने में सक्षम है, बशर्ते वह जीवित पैदा हुआ हो। यदि बच्चा मृत पैदा हुआ है, तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था, और इस प्रकार बच्चे में निहित संपत्ति के हिस्से में से हित छीन लिया जाता है।
इस्लामी कानूनों के तहत, पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों को समान रूप से संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। निकट महिला उत्तराधिकारियों या सजातीयों (कॉग्नेट्स) को उत्तराधिकारियों के वर्ग में मान्यता दी जाती है। हालाँकि, महिलाओं को अपने पुरुष समकक्षों को आवंटित हिस्साों का केवल आधा हिस्सा मिलता है, क्योंकि इस्लामी व्यवस्था के तहत, महिलाओं को मेहर और उनके पतियों द्वारा प्रदान किए गए भरण पोषण के माध्यम से अधिक धन प्राप्त होगा, जबकि पुरुषों के पास केवल विरासत होती है, जो उसकी अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने के उनके कर्तव्य में योगदान देती है।
फिर भी, वैवाहिक सेटिंग में, पति और पत्नी अपने जीवनसाथी से विरासत के समान रूप से हकदार हैं। विरासत योजना में विधवा को भी शामिल किया गया है। एक विधवा जिसके बच्चे या पोते-पोतियाँ हैं, उसे उसके मृत पति की संपत्ति का 1/8 हिस्सा दिया जाता है, और यदि वह निःसंतान है, तो उसे उसकी संपत्ति का 1/4 हिस्सा मिलता है। हालाँकि, यदि कोई महिला किसी मुस्लिम पुरुष से उसकी बीमारी के दौरान शादी करती है, जो बाद में उसकी मृत्यु का कारण बनी, और उस कारण से शादी संपन्न नहीं हुई है, तो एक विधवा के रूप में, उसे विरासत का अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर उसके पति ने बीमारी से मरने से पहले उसे तलाक दे दिया, तो विरासत पर उसका अधिकार तब तक जारी रहता है जब तक वह दोबारा शादी नहीं कर लेती।
इस्लामी कानून भी विरासत की योजना में मृतक के वंशजों को तत्काल उत्तराधिकारी या विरासत की कतार में प्रथम बनाकर प्राथमिकता देते हैं।
विरासत की इस्लामी योजना में दो प्रकार के उत्तराधिकारी शामिल हैं – हिस्सेदार, या कुरानिक उत्तराधिकारी, और प्रथागत उत्तराधिकारी, जिन्हें अवशेषी कहा जाता है।
कुरान ने उत्तराधिकार के पारंपरिक जनजातीय कानूनों को इस्लामी दर्शन के साथ संरेखित (अलाइन) करने के लिए संशोधन किया। प्रथागत कानून में प्रमुख संशोधन ‘हिस्सेदारों’ या ‘कुरानिक उत्तराधिकारियों’ के वर्ग की शुरूआत है जिसके कारण उन उत्तराधिकारियों को शामिल किया गया जिन्हें पहले प्रथागत उत्तराधिकार कानूनों के तहत बाहर रखा गया था। इसलिए, यदि ‘M’ एक मुस्लिम व्यक्ति, अपनी विधवा ‘W’ और अपने बेटों S1 और S2 को छोड़कर मर जाता है, तो W, हिस्सेदार होने के नाते, संपत्ति का 1/8 (एक-आठवां) हिस्सा लेगीऔर शेष 7/ 8 (सात-आठवां) – S1 और S2 को आवंटित किया जाएगा।
हालाँकि, सुन्नी और शिया मुसलमानों के विभाजित संप्रदायों के बीच कुरान के सिद्धांतों के अनुप्रयोग में भिन्नता है, जिससे विरासत के कुछ अलग नियम बनते हैं – विरासत का सुन्नी कानून और विरासत का शिया कानून।
विरासत का सुन्नी कानून
भारत में सुन्नी मुख्य रूप से हनफ़ी स्कूल से संबंधित हैं और कानून के हनफ़ी स्कूल द्वारा शासित होते हैं। हनफ़ी कानून प्रथागत कानून और कुरानिक कानून के बीच अधिक सामंजस्यपूर्ण (हार्मोनियस) संबंध बनाने का प्रयास करते हैं जिसके द्वारा कुरानिक उत्तराधिकारियों के वर्ग को शामिल करने से प्रथागत उत्तराधिकारियों को उनके हिस्से से वंचित नहीं किया जाता है, बल्कि संपत्ति का सिर्फ एक हिस्सा कुरानिक वारिस को आवंटित किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि, भले ही बनाए गए उत्तराधिकारियों के नए वर्ग में महिलाएं शामिल थीं, फिर भी इसने सगोत्र (एग्नेट) उत्तराधिकारियों पर गोत्रों की प्राथमिकता बरकरार रखी। यानी, कुरानिक वर्ग अपने पुरुष समकक्षों की तरह महिला सगोत्र के भी हिस्सा पाने के अधिकार को मान्यता देता है।
विरासत के संबंध में कुरान के उत्तराधिकारियों और प्रथागत उत्तराधिकारियों की स्थिति दो मामलों में भिन्न है:
- यदि कुरान का उत्तराधिकारी प्रथगत उत्तराधिकारी की तुलना में मृतक के अधिक निकट है, तो कुरान के उत्तराधिकारी को पहले संपत्ति का एक हिस्सा मिलता है और फिर अवशेषी प्रथगत उत्तराधिकारी को दिया जाता है।
- यदि कुरानिक और प्रथागत उत्तराधिकारी दोनों समान रूप से करीब हैं, तो प्रथागत उत्तराधिकारी को कुरानिक उत्तराधिकारी को दिए गए हिस्से की दोगुनी राशि मिलती है।
भले ही सगोत्रों (एग्नेट्स) को सजातीयों की तुलना में विरासत में प्राथमिकता दी जाती है, फिर भी उन्हें उत्तराधिकार के दायरे से पूरी तरह से बाहर नहीं रखा गया है, क्योंकि सजातीय जैसे गर्भाशय (यूटरीन) भाई और गर्भाशय बहनें भी इसमें शामिल हैं।
हनफ़ी कानून के तहत, मृतक के उत्तराधिकारी या तो हिस्सेदार या अवशेषी होते हैं, और इन दोनों वर्गों के उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति में, संपत्ति मृतक के अन्य रिश्तेदारों को दे दी जाती है, जो “दूर के रिश्तेदारों” की श्रेणी में आते हैं। अनुपस्थिति या किसी असमर्थता के मामले में जो दूर के रिश्तेदारों को विरासत में लेने से रोकती है, संपत्ति राजासत्करण (एस्चीट) द्वारा राज्य को हस्तांतरित कर दी जाती है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई मुस्लिम उत्तराधिकार के बिना मर जाता है, तो संपत्ति राज्य को हस्तांतरित कर दी जाती है।
इसके अलावा, सुन्नी कानून के तहत संपत्ति का वितरण प्रति व्यक्ति होता है, जिसके अनुसार मृतक की संपत्ति उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से वितरित की जाती है। इस प्रकार, किसी को मिलने वाले हिस्से की संख्या उत्तराधिकारियों की संख्या के समानुपाती (प्रोपोर्शनल) होती है।
विरासत का शिया कानून
विरासत का शिया कानून इत्ना-अशरी कानून के सामान्य सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। सुन्नी कानून द्वारा अपनाई जाने वाली सख्त व्याख्या के विपरीत, यहां कुरान के नियमों की बहुत व्यापक रूप से व्याख्या की जाती है। यह शिया कानूनों के तहत उत्तराधिकार के सिद्धांतों और नियमों में एक बहुत महत्वपूर्ण विचलन का कारण बनता है, जिससे उन्हें उत्तराधिकार की लगभग स्वतंत्र योजना मिल जाती है।
शिया कानून प्रति पट्टी वितरण का पालन करता है, यानी, उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति का वितरण उस पट्टी के आधार पर होता है जिससे वे संबंधित हैं।
शिया कानून विरासत के संबंध में सगोत्रों पर सजातीयों के अधिकारों या महिलाओं पर पुरुषों के अधिकारों को प्राथमिकता नहीं देता है। लेकिन पति और पत्नी के अधिकारों में एक निश्चित अपवाद है – मृतक की संपत्ति रक्त संबंधों को समान रूप से हस्तांतरित होती है, और महिलाओं को प्रत्येक वर्ग में पुरुषों के हिस्से का केवल आधा हिस्सा ही दिया जाता है। इसलिए, इस संबंध में कोई पदानुक्रम नहीं है कि वंशजों, आरोहियों और संपार्श्विक के बीच संपत्ति पहले किसे विरासत में मिलती है, क्योंकि वे सभी को साथ-साथ विरासत में मिलते हैं।
इस प्रकार, शियाओं का विरासत का अधिकार संबंधों की दो श्रेणियों पर आधारित है:
- नसब – ख़ून के रिश्ते या सजातीयता;
- सबाब – विवाह के माध्यम से, विशेष कारण या आत्मीयता (एफीनिटी) द्वारा उत्तराधिकारी।
वसीयती उत्तराधिकार में, यदि विचाराधीन संपत्ति चेन्नई, पश्चिम बंगाल या बॉम्बे में स्थित एक अचल संपत्ति है, तो यह एक अपवाद बन जाता है, जहां मुसलमान शरीयत कानूनों के बजाय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 से बंधे होंगे।
मुस्लिम कानून में विशेष उत्तराधिकार (स्पेस सक्सेशनिस) का नियम
विशेष उत्तराधिकार का सिद्धांत संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम है। स्पेस सक्सियोनिस एक लैटिन कहावत है जिसका अनुवाद ‘उत्तराधिकार की उम्मीद’ है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का स्पष्ट उत्तराधिकारी है, उससे उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होने की उम्मीद की जाती है। नियम में कहा गया है कि सिर्फ इसलिए कि एक व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु के बाद संपत्ति विरासत में मिलने की उम्मीद की जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि उस संपत्ति में उसका हित है। इस प्रकार, किसी संपत्ति में सफल होने की मात्र ‘उम्मीद’ या ‘मौका’ उसे संपत्ति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं बनाता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 6(a) के प्रावधान के तहत भारतीय कानून में विशेष उत्तराधिकारियों की हस्तांतरणीयता निषिद्ध है।
हालाँकि, मुस्लिम कानून में विशेष उत्तराधिकारियों के नियम को मान्यता नहीं दी गई है।
इस प्रकार, विशेष उत्तराधिकारियों के हस्तांतरण को उत्तराधिकार के अवसर का त्याग माना जाता है। मुस्लिम उत्तराधिकारी की संभावना – स्पष्ट रूप से किसी संपत्ति का उत्तराधिकारी होना वैध हस्तांतरण या रिहाई का विषय नहीं हो सकता है।
शेहम्मल बनाम हसन खानी रॉथर और अन्य (2011) के मामले में, यह फैसला सुनाया गया था कि पारिवारिक व्यवस्था में विशेष उत्तराधिकार के सिद्धांत पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में, प्रतिवादी वादी की संपत्ति का हिस्सा पाने वाले स्पष्ट उत्तराधिकारियों में से एक था। लेकिन अपना हिस्सा पाने से पहले ही, प्रतिवादी ने कुछ प्रतिफल (कंसीडरेशन) के बदले में संपत्ति पर अपना अधिकार छोड़ने के लिए अपने पिता के साथ एक विलेख (डीड) निष्पादित किया। सर्वोच्च न्यायालय को यह तय करना था कि क्या कोई मुसलमान संपत्ति हासिल करने से पहले पारिवारिक व्यवस्था के माध्यम से विरासत के अपने अधिकार को त्याग सकता है। यह फैसला सुनाया गया कि पारिवारिक व्यवस्था में या प्रतिफल पर विरासत के अधिकारों के त्याग के मामलों में विशेष उत्तराधिकार के सिद्धांत से बचा जा सकता है।
मुस्लिम कानून के तहत उत्तराधिकारियों का वर्ग
विरासत के शिया और सुन्नी दोनों योजनाओं में हिस्सेदार और उत्तराधिकारियों के अवशेषी वर्ग शामिल हैं। हालाँकि, दोनों के बीच हिस्साों की व्यवस्था, पदानुक्रम और वितरण में अंतर हैं।
हनफ़ी कानून के तहत उत्तराधिकारियों का वर्ग
एक मृत मुस्लिम के उत्तराधिकारी निम्नलिखित वर्गों के अंतर्गत आते हैं –
- हिस्सेदार
- अवशेष
- दूर के रिश्तेदारी के रिश्ते
वर्ग- I के उत्तराधिकारी
हिस्सेदार वर्ग I के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत आते हैं, और हिस्सेदारों की सूची में मृतक के 12 रिश्तेदार हैं।
- पत्नी (विधवा) – बच्चे होने पर 1/8 (एक-आठवां) हिस्सा लेती है और निःसंतान होने पर ¼ हिस्सा लेती है। उसे कभी भी बाहर नहीं किया जा सकता है।
- पति (विधुर) – को 1/8 (आठवां) हिस्सा मिलता है, लेकिन यदि वह निःसंतान है, तो हिस्सा बढ़कर 1/2 (आधा) हो जाता है। उसे कभी भी बाहर नहीं किया जा सकता है।
- बेटी – एकल बेटी को 1/2 (आधा) हिस्सा मिलता है। यदि दो या अधिक बेटियां हैं तो वे मिलकर 2/3 (दो-तिहाई) हिस्सा लेती हैं। पुत्र की उपस्थिति में वह अवशेषी बन जाती है। उसे कभी भी बाहर नहीं किया जा सकता है।
- बेटे की बेटी को 1/2 (आधे) हिस्सा मिलते हैं और यदि दो से अधिक बेटियां हों तो उन्हें 2/3 (दो-तिहाई) हिस्सा मिलते हैं। केवल एक बेटी होने पर हिस्सा घटाकर 1/4 (एक-चौथाई) कर दिया जाता है और एक बड़े बेटे की बेटी होने पर 1/8 (एक-आठ) कर दिया जाता है। पुत्र के पुत्र की समान उपस्थिति में वह अवशेषी बन जाती है। कुछ शर्तों के तहत उन्हें बाहर रखा जा सकता है।
- पूर्ण बहन – पूर्ण बहन को 1/2 (आधे) हिस्सा मिलते हैं और यदि बहनें दो या अधिक संख्या में हैं तो वे मिलकर 2/3 (दो-तिहाई) हिस्सा लेती हैं। पूर्ण भाई की उपस्थिति में, वह एक अवशेषी बन जाती है। कुछ शर्तों के तहत इन्हें बाहर रखा जा सकता है।
- सजातीय (कंसांगुईन) बहन – दो या अधिक होने पर 1/2 (आधा) हिस्सा और 2/3 (दो-तिहाई) एक साथ मिलता है। पूर्ण भाई की उपस्थिति में, हिस्सा घटकर 1/6 (एक-छठा) हो जाता है और सजातीय भाई की उपस्थिति में, वह अवशेषी बन जाती है। कुछ शर्तों के तहत इन्हें बाहर रखा जा सकता है।
- गर्भाशय बहन – एकल होने पर 1/6 (एक-छठा) हिस्सा मिलता है और दो या अधिक की संख्या होने पर 1/3 (एक तिहाई) एक साथ मिलता है। कुछ शर्तों के तहत इन्हें बाहर रखा जा सकता है।
- गर्भाशय भाई – एकल होने पर 1/6 (एक-छठा) हिस्सा मिलता है और दो से अधिक की संख्या होने पर 1/3 (एक तिहाई) एक साथ मिलता है। कुछ शर्तों के तहत इन्हें बाहर रखा जा सकता है।
- माँ – 1/6 (एक-छठा) हिस्सा मिलता है और कभी भी बाहर नहीं रखा जाता है। यदि कोई बच्चा नहीं है या किसी बेटे का बच्चा नहीं है या यदि उसका कोई भाई-बहन है तो हिस्सेदारी बढ़कर 1/3 (एक तिहाई) हो जाती है। यदि मृतक का पति या पत्नी मौजूद है तो पति या पत्नी के हिस्सा काटकर उसे 1/3 (एक तिहाई) हिस्सा मिलते हैं।
- पिता – 1/6 (एक-छठा) हिस्सा प्राप्त करता है और उसे कभी भी बाहर नहीं किया जाता है। जब कोई संतान न हो या पुत्र की संतान न हो तो वह अवशेषी हो जाता है।
- सच्ची दादी – 1/6 (एक-छठा) हिस्सा मिलता है। कुछ अपवादों के तहत उसे बाहर रखा जा सकता है।
- सच्चा दादा – 1/6 (एक-छठा) हिस्सा मिलता है। कुछ अपवादों के तहत उसे बाहर रखा गया है। यदि कोई संतान न हो या पुत्र की संतान न हो तो वह अवशेषी हो जाता है।
वर्ग- II के उत्तराधिकारी
कुरान के अवशेषी और सामान्य अवशेषी वर्ग – II उत्तराधिकारी का गठन करते हैं। कुरानिक अवशेषी वे सदस्य हैं जो मूल रूप से हिस्सेदार थे जो कुछ शर्तों या उच्च डिग्री उत्तराधिकारी की उपस्थिति के कारण अवशेषी बन जाते हैं।
5 कुरानिक अवशेषी हैं –
- पुत्री – मृतक के पुत्र के अस्तित्व के कारण कुरानिक अवशेषी बन जाती है।
- बेटे की बेटी – बेटे के बेटे या कम डिग्री में पुरुष सगोत्र उत्तराधिकारी की उपस्थिति के कारण एक अवशेषी बन जाती है।
- बेटे के बेटे की बेटी – बेटे के बेटे के बेटे या निम्न डिग्री में पुरुष सगोत्र उत्तराधिकारी की उपस्थिति के कारण एक अवशेषी बन जाती है।
- पूर्ण बहन – पूर्ण भाई की उपस्थिति के कारण अवशेषी बन जाती है।
- सजातीय बहन – सजातीय भाई की उपस्थिति के कारण अवशेषी बन जाती है।
अवशेषों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है –
- आरोही (एसेंडेंट्स)- माता-पिता, दादा-दादी, अन्य रिश्तेदार जो सीधे मृतक से पहले या आरोही होते हैं।
- वंशज – मृतक की प्रत्यक्ष जैविक वंशावली (बायोलॉजिकल लाइन) में सफल होने वाले व्यक्ति, जैसे बच्चे, पोते-पोतियाँ, इत्यादि।
- संपार्श्विक (कोलेटरल्स)- ऐसे व्यक्ति जो मृतक के पूर्वजों के समानांतर वंश में वंशज हैं लेकिन प्रत्यक्ष रक्त रिश्तेदार नहीं हैं। उदाहरण के लिए, सजातीय भाई-बहन, चाचा-चाची। मामा-मामी आदि।
संपार्श्विक को पिता के वंशजों और दादा के वंशजों में विभाजित किया जा सकता है।
- वंशज
- बेटा
- बेटे का बेटा कितना ही नीचे का क्यों न हो
- आरोही
- पिता
- सच्चे दादा
- संपार्श्विक – पिता के वंशज
- पूर्ण भाई
- पूर्ण बहन
- सजातीय भाई
- सजातीय बहन
- पूर्ण भाई का बेटा
- सजातीय भाई का बेटा
- पूर्ण भाई के बेटे का बेटा
- सजातीय भाई के बेटे का बेटा
- संपार्श्विक – सच्चे दादा के वंशज
- पूर्ण चाचा
- सजातीय चाचा
- पूर्ण चाचा का बेटा
- सजातीय चाचा का बेटा
- पूर्ण चाचा का बेटा
- सजातीय चाचा के बेटे का बेटा
वर्ग-III के उत्तराधिकारी
हिस्सेदार और अवशेषी दोनों की अनुपस्थिति में, मृतक की संपत्ति दूर के रिश्तेदारों को हस्तांतरित कर दी जाती है। वे सभी रक्त संबंध जो हिस्सेदारों और अवशेषों की सूची में नहीं आए, उन्हें इस वर्ग में शामिल किया गया है, जिसमें सगोत्र महिला और सजातीय पुरुष और महिला शामिल हैं।
दूर के रिश्तेदारों को वंशजों, आरोही और संपार्श्विक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। संपार्श्विक, आरोही और वंशजों की संख्या असीमित है, और इसमें सभी डिग्री के संबंध शामिल हैं।
- वंशज
- बेटी के बच्चे और उनके वंशज चाहे कितने ही निम्न क्यों न हों
- बेटे, बेटी के बच्चे और सभी उत्तराधिकारी वंशज, चाहे वे कितने ही निम्न क्यों न हों
- आरोही
- झूठे दादा चाहे वे कितने ही ऊपर क्यों न हों
- झूठी दादी चाहे वे कितने ही ऊपर क्यों न हों
- संपार्श्विक – माता-पिता के वंशज
- पूर्ण भाई की बेटियाँ और उनके वंशज
- सजातीय भाई की बेटी और उसके वंशज
- गर्भाशय भाई के बच्चे और उनके वंशज
- पूर्ण भाई के बेटों की बेटियाँ और उनके वंशज
- सजातीय भाई के बेटों की बेटियाँ और उनके वंशज
- बहनों के बच्चे (पूर्ण, सजातीय या गर्भाशय)
- संपार्श्विक – निकटतम दादा-दादी के वंशज (झूठे या सच्चे)
- पूर्ण चाचा की बेटियाँ और उनके वंशज
- सजातीय चाचा की बेटियाँ और उनके वंशज
- गर्भाशय के चाचा और उनके बच्चे और उनके वंशज
- पूर्ण चाचा की बेटियाँ; चाचा के बेटे और उनके वंशज
- सजातीय चाचा की पुत्री, पुत्र और उनके वंशज
- चाची (पूर्ण, सजातीय या गर्भाशय) और उसके बच्चे और उनके वंशज
- मामा-मामी और उनके बच्चे तथा वंशज
- दूर-दराज के दादा-दादी के वंशज (सच्चे या झूठे) कितने भी ऊंचे क्यों न हों।
तीनों वर्गों में उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति में, संपत्ति राजासत्करण के माध्यम से राज्य में चली जाती है।
शिया कानून के तहत उत्तराधिकारियों का वर्ग
शिया मुस्लिम उत्तराधिकारी दो वर्गों में आते हैं –
- विवाह द्वारा उत्तराधिकारी – पति और पत्नी
- सजातीयता द्वारा उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारियों की शिया योजना के तहत, पति और पत्नी को कभी भी बाहर नहीं रखा जाता है, और इस प्रकार उन्हें हमेशा अन्य सभी वर्गों के उत्तराधिकारियों के साथ विरासत मिलती है। शिया कानून के तहत दूर के रिश्तेदारों के वर्ग को मान्यता नहीं दी गई है।
वर्ग- I के उत्तराधिकारी
शिया कानून के तहत, सभी हिस्सेदार वर्ग-I के उत्तराधिकारी नहीं हैं।
- पति
- पत्नी
- पिता
- मां
- बेटी
- बेटा
- पोते
- दूरस्थ वंशज
वर्ग- II के उत्तराधिकारी
वर्ग-II में सजातीयता के आधार पर उत्तराधिकारियों का गठन किया जाता है, जिसमें तीन उप-श्रेणियाँ होती हैं, मान लीजिए, A, B और C, जिसमें उत्तराधिकारियों की प्राथमिकता A से B तक कम हो जाती है।
- माता-पिता
- बच्चे और उत्तरवर्ती (सक्सीडिंग) वंशज
- दादा-दादी (सच्चे और झूठे दोनों)
- भाई-बहन और उनके वंशज
- मृतक के चाचा-चाची, माता-पिता और दादा-दादी और सभी डिग्री के उनके वंशज
- मृतक के मामा मामी, उनके माता-पिता और दादा-दादी और उनके सभी डिग्री के वंशज
यदि कोई मुसलमान अपनी संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी छोड़े बिना मर जाता है, तो वह संपत्ति राजासत्करण के माध्यम से राज्य में चली जाती है।
रद और अल का सिद्धांत
उत्तराधिकारियों को हिस्सा अंशों में वितरित किये जाते हैं। जब ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ ये अंश एकता में नहीं जुड़ते हैं, अर्थात, जहाँ अंश एकता से अधिक या कम होते हैं, तो वापसी (रद) और वृद्धि (अल) के सिद्धांत लागू होते हैं। इन सिद्धांतों को लागू करके, उत्तराधिकारियों के बीच हिस्साों को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन दोनों सिद्धांतों को सुन्नी कानूनों में मान्यता प्राप्त है, हालांकि, शिया अल के सिद्धांत को मान्यता नहीं देते हैं।
रद का सिद्धांत
हिस्साों को हिस्सेदारों को वितरित करने के बाद अगर और एक अवशेषी हिस्सा बचा रहता है लेकिन इसे लेने के लिए कोई अवशेषी नहीं होता है, तब अवशेषी हिस्साों को उनके हिस्साों के अनुपात में उत्तराधिकारियों के बीच फिर से वितरित किया जाता है। अवशेषी उत्तराधिकारी के अभाव में अवशेषी संपत्ति दूर के रिश्तेदारों को हस्तांतरित नहीं की जाती है। अवशेषों के अभाव में शेष हिस्से को प्राप्त करने के हिस्सेदारों के अधिकार को रद या वापसी का सिद्धांत कहा जाता है।
उदाहरण के लिए, एक मां और बेटी, दोनों हिस्सेदार होने के नाते, क्रमशः 1/6 (एक-छठा) और 1/2 (एक-आधा) संपत्ति प्राप्त करती हैं। इन हिस्साों को एक साथ जोड़ने पर, हम 2/3 (दो-तिहाई) अंश पर आते हैं जो इकाई (1) से कम है। इस प्रकार, शेष 1/3 (एक तिहाई) हिस्सा अवशेषी है। यदि कोई अवशेषी उत्तराधिकारी नहीं हैं, तो यह हिस्सा, रद के सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा, इन दोनो के बीच फिर से वितरित किया जाएगा।
अल का सिद्धांत
यदि हिस्सेदारों को आवंटित हिस्साों का कुल योग इकाई (1) से अधिक है, तो अतिरिक्त राशि बेटी या बेटियों से या सजातीय या पूर्ण बहन या बहन से काट ली जाती है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई मुस्लिम महिला अपने पति, पिता और 2 बेटियों को छोड़कर मर जाती है, तो प्रत्येक को क्रमशः 1/4 (एक-चौथाई), 1/6 (एक-छठा) और 2/3 (दो-तिहाई) का हिस्सा मिलेगा) और इसका योग 13/12 (तेरह बटा बारह) होता है जो 1 इकाई से अधिक है। अल के सिद्धांत के अनुप्रयोग द्वारा, सबसे पहले हरों (डिनॉमिनेटर) को सामान्य बनाया जाता है और हिस्सेदारों के कुल योग तक बढ़ाया जाता है। अतः 13/12 (तेरह बटा बारह) 13/13 हो जाता है। फिर, हिस्सेदारों को हिस्साों के नए अंश आवंटित किए जाते हैं, जिससे पति, पिता और दो बेटियों को क्रमशः 3/13 (तीन-तेरह), 2/13 (दो-तेरह) और 8/13 (आठ-तेरह) मिलते हैं।
मुस्लिम कानून के तहत विरासत की प्रक्रिया
मुस्लिम कानूनों में केवल किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद संपत्ति के वितरण के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और उत्तराधिकारियों को संपत्ति का प्रशासन करने के संबंध में कोई प्रक्रिया नहीं थी। इस प्रकार, मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रशासन भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 द्वारा शासित होता है।
मुस्लिम कानून के तहत विरासत की प्रक्रिया इस प्रकार है-
- मृत मुस्लिम के निष्पादक (एग्जिक्यूटर) या प्रशासक को उसके कानूनी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता है। निष्पादक गैर-मुस्लिम नहीं हो सकता है।
- निष्पादक संपत्ति एकत्र करता है, ऋण और बकाया चुकाता है, विरासत का भुगतान करता है और शेष संपत्ति उत्तराधिकारियों के बीच वितरित करता है।
- ऋणों की वसूली के प्रयोजन के लिए, एक प्रोबेट प्राप्त करना होगा जहां मृतक की वसीयतनामा (वसीयत के साथ) मृत्यु हो गई हो। यदि मृतक की मृत्यु बिना वसीयत के हो गई है, तो प्रशासन का एक पत्र प्राप्त किया जाता है और अदालत के समक्ष पेश किया जाता है।
- मृतक के अंतिम संस्कार के खर्च और ऋण का भुगतान निष्पादक द्वारा पूरा किया जाता है और वह वसीयत योग्य एक-तिहाई हिस्साों के लिए एक सक्रिय ट्रस्टी के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है और शेष दो-तिहाई हिस्साों के लिए उत्तराधिकारियों के लिए बेयर ट्रस्टी के रूप में कार्य करना शुरू कर देता है।
- वसीयत (मौखिक या लिखित) के साथ प्रोबेट या प्रशासन पत्र संलग्न (अटैच) किया जाता है और अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। उन्हें दिए जाने के बाद, निष्पादक का सभी उद्देश्यों के लिए संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने का दावा स्थापित हो जाता है।
- यदि निष्पादक प्रोबेट प्राप्त करने में विफल रहता है, तो अदालत संलग्न वसीयत की प्रति के साथ किसी अन्य व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त करती है। प्रशासन का पत्र मृतक के उत्तराधिकारी, वसीयतदार या लेनदार को दिया जा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति जिसका मृतक की संपत्ति में हित है, वह संपत्ति के प्रशासन के लिए, ऋण और देनदारियों का पता लगाने के लिए, रिश्तेदारों को ऋण आवंटित करने के लिए, जिन पर वंश के विभिन्न नियम लागू होते हैं, और हित की घोषणा और वितरण के लिए मुकदमा दायर कर सकता है।
प्रक्रिया के लिए एक निष्पादक या प्रशासक की नियुक्ति आवश्यक है। लेकिन यदि कोई मुसलमान बिना निष्पादक नियुक्त किये मर जाता है तो मृतक की संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में निहित हो जाती है। उत्तराधिकारी मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन इस मामले में, प्रशासक अधिनियम के तहत एक प्रमाण पत्र या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। इन प्रमाण पत्रों के बिना, मृतक के देनदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना संभव नहीं होगा।
विरासत और उत्तराधिकार के बीच अंतर
भले ही उत्तराधिकार और विरासत अर्थ के आधार पर आपस में जुड़े हुए हैं, भारतीय कानून संपत्ति के हस्तांतरण से निपटने के दौरान उन्हें दो अलग-अलग कानूनी अवधारणाओं के रूप में मान्यता देते हैं। उत्तराधिकार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संपत्ति, उसके अधिकार और देनदारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती हैं। उत्तराधिकार यह निर्धारण है कि मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन है। जबकि, विरासत मृतक की संपत्ति में स्वामित्व और हित को उसके कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है।
मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के संबंध में, उत्तराधिकार में व्यक्ति की मृत्यु पर कानूनी उत्तराधिकारी को अधिकारों, जिम्मेदारियों और देनदारी का हस्तांतरण शामिल है। इसमें विरासत, संपत्ति का वितरण, संपत्ति का हस्तांतरण, अभिभावकता और अन्य भूमिकाएँ शामिल हैं। इस्लामी कानूनों के तहत विरासत, प्रत्येक श्रेणी के लिए आवंटित विशिष्ट हिस्साों और हिस्सों के अनुसार विभिन्न वर्गों के उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति के वितरण को संदर्भित करती है।
न्यायिक घोषणाएँ
अब्दुल माजिद खान साहब बनाम कृष्णमाचारी (1916)
इस मामले में, अदालत ने इस सवाल का समाधान किया कि क्या मृतक के ऋणों का भुगतान करने के उद्देश्य से सह-उत्तराधिकारी द्वारा संपत्ति की बिक्री, जिसके पास मृतक की पूरी संपत्ति या उसका कुछ हिस्सा है, मृतक के अन्य सह-उत्तराधिकारी या लेनदार पर बाध्यकारी है। अदालत का मानना है कि मृतक की मृत्यु के बाद, संपत्ति का एक हिस्सा अंतिम संस्कार के खर्च और मृतक के कर्ज को पूरा करने में चला जाता है, और शेष हिस्सा उत्तराधिकारियों को वितरित किया जाता है। उदाहरणों का हवाला देते हुए, अदालत ने टिप्पणी की कि मुस्लिम कानूनी प्रणाली में एक सह-उत्तराधिकारी के पास अन्य सह-उत्तराधिकारियो के हिस्साों से निपटने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार, एक सह-उत्तराधिकारी सहमति के बिना दूसरे के हिस्साों से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। वह अपने हिस्सा केवल कुछ शर्तों के अधीन, किसी तीसरे पक्ष के किसी अन्य सह-उत्तराधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है। एक अकेला सह-उत्तराधिकारी अन्य सह-उत्तराधिकारियो को किसी भी कार्रवाई में बाध्य नहीं कर सकता है, हालांकि, यदि एक सह-उत्तराधिकारी के खिलाफ डिक्री जारी की जाती है, जिस पर मृतक के सभी प्रभाव हैं, तो वह अन्य सभी सह-उत्तराधिकारियो के लिए बाध्यकारी होगी, चूँकि सह-उत्तराधिकारी के विरुद्ध पारित डिक्री को मृतक के विरुद्ध पारित डिक्री माना जाता है और सह-उत्तराधिकारी ऐसी डिक्री में मृतक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।
इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि एक सह-उत्तराधिकारी दूसरे को स्वैच्छिक बिक्री के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। वह केवल विरासत में मिली संपत्ति का सौदा कर सकता है जिसमें उसका हित हो। उसके पास दूसरों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि ऋण चुकाने के उद्देश्य से भी नही।
इमामबंदी बनाम शेख हाजी मुत्सद्दी (1918)
इस मामले में, इस्माइल अली खान नाम के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और वह अपने पीछे तीन विधवाएँ और कई बच्चे छोड़ गया। याचिकाकर्ता, इनायत-उज़-ज़ोरा उनकी विधवाओं में से एक है। उसने अपने दो नाबालिग बच्चों के साथ एक मुकदमे के माध्यम से उसकी संपत्ति का एक हिस्सा खरीदा। प्रतिवादियों ने इस्माइल और बच्चों के साथ उसकी शादी की वैधता पर विवाद किया, इस प्रकार हिस्साों पर उसके दावे और उन्हें बेचने के उसके अधिकार से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके बच्चे वैध हैं, और वह उनकी कानूनी अभिभावक है और इस प्रकार वह अपने बच्चों की संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार है।
यहां मुद्दा यह था कि क्या एक मां का अपने नाबालिग बच्चों की संपत्ति के साथ लेन-देन उन पर बाध्यकारी था।
अदालत ने कहा कि मुस्लिम कानूनी व्यवस्था के तहत, मां को अपने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा (कस्टडी) का अधिकार है, लेकिन इससे वह बच्चों की प्राकृतिक अभिभावक नहीं बन जाती है। पिता की अनुपस्थिति में, दादा प्राकृतिक अभिभावक बन जाता है, और उसका नाबालिगों और उनके मामलों पर पूरा नियंत्रण होता है। सुन्नी कानून के तहत, पिता की मृत्यु के बाद, अभिरक्षा उसके द्वारा नियुक्त निष्पादक में निहित होती है। यदि निष्पादक की नियुक्ति के बिना पिता की मृत्यु हो जाती है, तो अभिरक्षा दादा को हस्तांतरित हो जाती है। इसलिए, यह माना गया कि याचिकाकर्ता (मां) के पास संपत्ति को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वह बच्चों की प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक नहीं थी।
इलियास और अन्य बनाम बादशाह उर्फ कमला (1989)
इस मामले में मामला एक किन्नर मुनीलाल की संपत्ति के इर्द-गिर्द घूमता है। मुनिलाल ने अब्दुल गफूर के पक्ष में एक वसीयत निष्पादित की थी, जिसने संपत्ति के स्वामित्व का दावा किया था। प्रतिवादी, मुनिलाल के एक किन्नर, ने तर्क दिया कि उन्होंने गुरु-चेला प्रणाली का पालन किया, और इसके द्वारा, किन्नरों ने खुद उत्तराधिकारियों का एक अलग वर्ग बनाया, और उन्होंने अपने समुदाय के बीच संपत्ति हस्तांतरण की प्रथा का पालन किया। इस प्रकार, प्रतिवादी ने, मुनिलाल का शिष्य होने के नाते, संपत्ति पर स्वामित्व का दावा किया और तर्क दिया कि अब्दुल के पक्ष में वसीयत जाली थी। विचारण (ट्रायल) न्यायाधीश ने प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री पारित की और अपीलकर्ता की वसीयत को अमान्य घोषित कर दिया।
विचारणीय न्यायाधीश के फैसले को अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जहां पीठ को इस मुद्दे से निपटना था कि क्या मुस्लिम कानून में किन्नरों के बीच रीति-रिवाजों को ध्यान में रखते हुए मुनिलाल द्वारा अब्दुल गफूर के पक्ष में की गई वसीयत वैध थी या नहीं।
अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि मुनीलाल को, किसी भी अन्य मुस्लिम की तरह, अपनी संपत्ति उन्हें देने का अधिकार था, और संपत्ति के प्रथागत हस्तांतरण पर प्रतिवादी के दावे को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह एक समुदाय के बाहर के किसी भी व्यक्ति या मुस्लिम के पक्ष में वसीयत निष्पादित करने के अधिकार को रोकता है, और इस प्रकार, प्रथा सार्वजनिक नीति के विरुद्ध कार्य करती है।
अदालत ने प्रतिवादी की दलीलों की जांच करने के बाद कहा कि किन्नरों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है। प्रथा वसीयत निष्पादित करने के लिए वसीयतकर्ता की पसंद को सीमित करती है, लेकिन यह प्रथा को अमान्य या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं बनाती है। इसके अलावा, अपीलकर्ता वसीयत दस्तावेज की वैधता साबित करने में विफल रहा क्योंकि यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था। यह भी स्थापित किया गया था कि किन्नर की संपत्ति को वसीयत द्वारा किसी समुदाय से बाहरी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
इसलिए, निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में हुआ और अपील खारिज कर दी गई।
रुक्मणि बाई बनाम बिस्मिलवाई (1992)
इस मामले में मृतक अपने भविष्य निधि (प्रोविडेंट फंड) और ईडीएलआई लाभों में एक निश्चित राशि छोड़ गया। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया था। प्रतिवादी की बेटी ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के तहत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन किया। अपीलकर्ता, मृतक की भतीजी, ने धारा 384 के तहत प्रतिवादी को प्रमाण पत्र देने के उत्तराधिकार न्यायालय के फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को चुनौती दी और अपने लिए अनुदान का दावा किया।
अदालत ने पाया कि मृतक वास्तव में इस्लाम में परिवर्तित हो गया था, और प्रतिवादी, उसकी बेटी होने के नाते, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए पात्र थी। अदालत ने कहा कि मोहम्मडन कानून के सिद्धांतों की धारा 21 के तहत, किसी विपरीत परंपरा के अभाव में, इस्लाम में परिवर्तित व्यक्ति का उत्तराधिकार इस्लामी कानूनों द्वारा शासित होता है। इसके अलावा, इसने मितर सेन बनाम मकबुल रसन खान (1930) के मामले में स्थापित मिसाल का हवाला दिया, जहां प्रिवी काउंसिल ने माना था कि जब कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलता है, तो उसके व्यक्तिगत कानून बदल जाते हैं, और नया कानून उसे और उसके बच्चों को समान रूप से नियंत्रित करता है। अदालत ने पाया कि कोई अवशेषी नहीं था, और इस प्रकार बेटी मुस्लिम कानून की धारा 66 के तहत अपने हिस्से और अवशेषी के हिस्से की हकदार थी। इसलिए, अदालत ने माना कि प्रतिवादी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने का कानूनी रूप से हकदार था, और अपीलकर्ता के पक्ष में योग्यता की कमी के कारण अपील खारिज कर दी गई।
मोहम्मद गनी बनाम पार्थमुथु सोवरा (2008)
यह मामला अब्दुल रहमान रॉथर की संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा है। उन्होंने संपत्ति को आपस में, अपनी पहली पत्नी, अपनी बेटी (वादी) और अपने दो बेटों (प्रतिवादी) के बीच बांट दिया था। जब विभाजन विलेख बनाया गया था तब वादी और प्रतिवादी नाबालिग थे, और उनकी मां अभिभावक थीं। वादी को प्रतिवादियों के साथ उनकी चावल मिल का एक संयुक्त हिस्सा देने की पेशकश की गई थी, जो उनकी मां ने प्राप्त किया था, जिसमें से वादी विभाजन से 1/4 हिस्सा अपने लिए चाहता है। प्रतिवादियों ने वादी के दावे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह तर्क दिया गया कि वादी, जो विवाहित है, के पास केवल 1/8वां हिस्सा हो सकता है और प्रतिवादी विरासत के मुस्लिम कानूनों के अनुसार 7/8वें हिस्से के हकदार थे। विचारणीय न्यायालय ने वादी के पक्ष में एक डिक्री जारी की, जिसमें उसे 1/4 हिस्सा देने की पेशकश की गई। प्रतिवादियों ने इस फैसले के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की।
उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि विभाजन विलेख में वादी और प्रतिवादियों के बीच हिस्साों के समान वितरण को निर्दिष्ट नहीं किया गया है और मृतक का इरादा पक्षों के लिए संयुक्त रूप से संपत्ति का आनंद लेना था। हालाँकि, चूंकि विभाजन की मांग की गई है, इसलिए विरासत के मुस्लिम कानून लागू होंगे, जिसके द्वारा वादी केवल 1/8वें हिस्साों का हकदार है और शेष 7/8वें हिस्सा प्रतिवादियों को दिए जाएंगे।
रिजिया बीबी और अन्य बनाम अब्दुल कचेम और अन्य (2013)
यह मामला (दिवंगत) अब्दुल खलाक द्वारा निष्पादित वसीयत की वैधता के इर्द-गिर्द घूमता है। वादी पहली पत्नी और उससे जन्मे बेटे हैं और प्रतिवादी दूसरी पत्नी और उसकी बेटी और बेटे हैं। मृतक अपने पीछे 3.25 एकड़ जमीन छोड़ गया था। वादी ने भूमि के विभाजन का दावा किया जिसे प्रतिवादियों ने अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि संपत्ति वसीयत में उन्हें दी गई थी। विचारणीय न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वसीयत जाली थी और वादी के पक्ष में थी। प्रतिवादियों ने इस फैसले के खिलाफ अपनी पहली अपील दायर की, जिसमें वसीयत के जाली होने की संभावनाओं को खारिज कर दिया गया, लेकिन यह माना गया कि वसीयत अमान्य थी और वादी को आवंटित करने के लिए हिस्साों को संशोधित किया। इसके बाद प्रतिवादियों ने दूसरी अपील दायर की। न्यायालय ने पहली अपील को बरकरार रखा और कहा कि वसीयत शून्य और निष्क्रिय थी।
न्यायालय ने मोहम्मदी कानून के सिद्धांतों की धारा 118 का हवाला देते हुए बताया कि एक मुसलमान की वसीयत एक निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए, एक सक्षम वसीयतदार होना चाहिए और वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों की सहमति दी जानी चाहिए। एक मुसलमान अपनी संपत्ति अपने उत्तराधिकारी के पक्ष में कर सकता है, बशर्ते कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति मांगी जाए। जब उत्तराधिकारी लंबे समय तक ऐसी वसीयत पर सवाल नहीं उठाते हैं, तो इसे सहमति माना जाता है। इसके अलावा, मोहम्मडन कानून अंतिम संस्कार के खर्च और ऋण के भुगतान के बाद अधिशेष के 1/3 से अधिक संपत्ति की वसीयत करने की वसीयतकर्ता की शक्ति को सीमित करता है। यहां, वसीयत अनुमेय सीमा से अधिक हो जाती है, जिससे वसीयत अमान्य हो जाती है और वादी को उनके सही हिस्से से वंचित कर दिया जाता है।
जन्नत बीवी बनाम तहसीलदार (2022)
इस मामले में, याचिकाकर्ता, मृतक की पत्नी ने अपने पति के लिए कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया। याचिकाकर्ता ने एक नए आवेदन के लिए वाद दायर किया, क्योंकि उसने गलती से अपने ससुर को छोड़ दिया था, जो एक वैध कानूनी उत्तराधिकारी भी है। लेकिन त्रुटि के आधार पर आवेदन खारिज कर दिया गया और उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया।
इस प्रकार, मुद्दा यह था कि क्या याचिकाकर्ता के ससुर को शामिल करने के आवेदन को अस्वीकार करना उचित था। अदालत ने विरासत के मुस्लिम कानूनों का जिक्र करते हुए टिप्पणी की कि मृतक की संपत्ति की विरासत के तहत पिता भी कानूनी उत्तराधिकारी है। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता को नहीं सुना गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
इस प्रकार, अदालत ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था और इसे कानून के अनुसार विचार करने और याचिकाकर्ता को निष्पक्ष सुनवाई प्रदान करने के लिए भेज दिया गया था।
निष्कर्ष
भारतीय मुसलमानों के लिए विरासत उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होती है, जो इस्लामी या कुरानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं। इसमें संपत्ति की विरासत, वितरण और प्रशासन की योजना पर विस्तृत नियम प्रदान करके एक मुस्लिम परिवार के भीतर विरासत को कैसे पारित किया जाना चाहिए, इसकी रूपरेखा शामिल है। हालाँकि, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून काफी कठोर हैं और आलोचना या संशोधन के लिए बहुत खुले नहीं हैं। पुरुष और महिला उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति के अधिकारों में असमानता, सौतेले बच्चों और नाजायज बच्चों का बहिष्कार और गोद लिए गए बच्चों की गैर-मान्यता आदि जैसे मुद्दों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
इसके अलावा, व्यक्तिगत कानूनों और संविधान के बीच सामंजस्य लाने के लिए कानूनी और न्यायिक विवाद चल रहा है, जिसके लिए एक अधिक समावेशी कानूनी ढांचा विकसित करने की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत और संवैधानिक कानूनों को संतुलित करने का प्रयास कर सके।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
क्या कोई गैर-मुसलमान किसी मुसलमान से विरासत प्राप्त कर सकता है?
पारंपरिक इस्लामी कानूनों के तहत, एक गैर-मुस्लिम किसी मुस्लिम से विरासत पाने का पात्र नहीं है। लेकिन भारत में, यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति इस्लाम छोड़ देता है या मुस्लिम नहीं रहता है, तब भी वह अपने मृत मुस्लिम रिश्तेदार से संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने का हकदार है। हालाँकि, इसका विपरीत सत्य नहीं है। एक व्यक्ति जो इस्लाम में परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होगा और इस प्रकार वह अपने गैर-मुस्लिम रिश्तेदारों से हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता है।
विरासत के इस्लामी नियमों के तहत नाजायज बच्चों, सौतेले बच्चों और गोद लिए गए बच्चों की क्या स्थिति है?
हनफ़ी कानूनों के तहत, एक नाजायज़ बच्चा पिता से विरासत का दावा करने का हकदार नहीं है, लेकिन वह माँ से संपत्ति और माँ की ओर के परिवार से अन्य सभी संबंधों को प्राप्त करने का पात्र है। हालाँकि, सुन्नी इस्लाम के इथाना अशारी स्कूल के तहत, एक नाजायज बच्चा माता-पिता में से किसी से भी संपत्ति प्राप्त नहीं कर सकता है।
सौतेला – मोहम्मडन कानूनों के तहत बच्चों को अपने सौतेले माता-पिता या उनके रिश्तेदारों से संपत्ति विरासत में नहीं मिल सकती है, लेकिन एक सौतेला भाई अपने सौतेले भाई या सौतेली बहन से संपत्ति प्राप्त कर सकता है।
गोद लिए गए बच्चों की स्थिति के लिए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस्लाम पहले स्थान पर गोद लेने की अवधारणा को मान्यता नहीं देता है, इसलिए, गोद लिए गए बच्चों का विरासत पर कोई अधिकार नहीं है।
क्या कोई पागल या अनैतिक उत्तराधिकारी, उत्तराधिकार का पात्र है?
हां, मुस्लिम कानूनों के तहत पागलपन और अनैतिकता को किसी मुस्लिम को विरासत का दावा करने से अयोग्य ठहराने का आधार नहीं माना जाता है। इस प्रकार, एक उत्तराधिकारी जो पागल या अनैतिक है, वह भी विरासत का हकदार है।
क्या कोई अपराधी या सजायाफ्ता (कॉन्विक्ट) व्यक्ति मुस्लिम कानूनों के तहत विरासत पाने का पात्र हो सकता है?
मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत, किसी उत्तराधिकारी के सजायाफ्ता या अपराधी होने का मतलब यह नहीं है कि वह संपत्ति के अपने हिस्से को प्राप्त करने के लिए स्वचालित रूप से अयोग्य हो जाता है। हालाँकि, हनफ़ी कानून के तहत, यदि कोई उत्तराधिकारी मृतक की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है, जिसकी संपत्ति उसे विरासत में मिलनी है, भले ही अपराध जानबूझकर नहीं किया गया हो, तो वह विरासत के लिए अयोग्य है। शिया कानूनों के मामले में, उत्तराधिकारी को विरासत से अयोग्य ठहराया जाता है, यदि वह जानबूझकर मृतक की मृत्यु का कारण बना हो।
संदर्भ
- Dr. Paras Diwan’s Family Law (11th edition)