कानूनी संबंध बनाने का इरादा: बालफोर बनाम बालफोर और इसी तरह के मामलों का विश्लेषण

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1969
Indian Contract Act

यह लेख Aparna Venkatraman, तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा लिखा गया है। यह लेख कानूनी संबंध बनाने का इरादा और इसी से संबंधित मामलों के बारे में चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar द्वारा किया गया है।

परिचय

बालफोर बनाम बालफोर अनुबंध कानून में एक महत्वपूर्ण मामला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पहला मामला था जिसने ‘कानूनी संबंध बनाने के इरादे’ और इसके उपयोग की अवधारणा को परिभाषित किया था। यह अभिनिर्धारित (हेल्ड) किया गया था कि यदि दो लोगों के बीच एक समझौता हुआ था, जो सामान्य रूप से एक अनुबंध का गठन करता है, तो यह आवश्यक नहीं है कि समझौते के पक्षकार पति-पत्नी हों।

मामले के तथ्य

यह किंग्स की अतिरिक्त खंडपीठ (किंग्स डिवीजन बेंच) के न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ पति द्वारा की गई अपील है। न्यायमूर्ति सार्जेंट, जिन्होंने न्यायालय की कार्यवाही की अध्यक्षता की थी, उन्होंने यह माना था कि पक्षों के बीच एक वैध अनुबंध मौजूद था। यह अपील, अपील न्यायालय (सिविल डिवीजन) के तहत दायर की गई थी।

श्री बालफोर, अपीलकर्ता, सीलोन सरकार के अधीन सिंचाई निदेशक (डायरेक्टर ऑफ़ इरिगेशन) थे। उन्होंने 1900 में अपनी पत्नी श्रीमती बालफोर से शादी की, जिसके बाद उन्होंने सीलोन में बसने का फैसला किया। वे दोनों 1915 में इंग्लैंड आ गए और 1916 में श्रीलंका लौटने वाले थे, जब श्री बालफोर की छुट्टी समाप्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें श्रीलंका लौटना पड़ा। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाते, श्रीमती बालफोर मे संधिशोथ की बिमारी (रूमेटॉयड अर्थराइटिस) विकसित हो गई थी (एक ऑटोइम्यून स्थिति, जिससे शरीर संयुक्त अस्तर (जॉइंट लाइनिंग्स) को उनके शरीर से अलग होने की गलत व्याख्या करता है और इसलिए उसी पर हमला करता है)। जिस दिन श्री बालफोर को (8 अगस्त) जाना था, श्री बालफोर ने श्रीमती बालफोर को उस महीने के लिए 24 जीबीपी दिया। वे दोनों इस बात पर सहमत हुए कि वह उसे हर अगले महीने के लिए 30 जीबीपी भेजेगा।

निर्णय 

निर्णय के बारे में तथ्य कि 30 जीबीपी वह राशि होगी जो श्री बालफोर अपनी पत्नी को भेजेंगे, यह श्रीमती बालफोर द्वारा अदालत के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए पत्रों के एक संच (सेट) द्वारा अनुमान लगाया गया था। वॉरिंगटन, एल. जे. ने सवाल किया कि क्या पक्षों के बीच जो हुआ उसे एक अनुबंध कहा जा सकता है या क्या यह एक मात्र व्यवस्था थी। फिर उन्होंने कहा कि कोई अनुबंध ‘स्पष्ट शब्दों में’ नहीं हुआ क्योंकि अगर ऐसा होता, तो इसका मतलब श्रीमती बालफोर की ओर से होता कि उन्हें अपने पति द्वारा भेजे गए 30 जीबीपी से संतुष्ट होना पड़ता और श्री बालफोर की ओर से इस्का अर्थ यह होता की उन्हें 30 जीबीपी का एक अनिश्चित काल के लिए भुगतान करना पड़ता इसके बावजूद भी की उसकी परिस्थिती कैसी भी हो – ये दोनों निहितार्थ (इम्प्लीकेशंस) ऐसे हैं जिन्हें नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने यह कहकर निष्कर्ष निकाला कि न्यायमूर्ति सार्जेंट द्वारा दिया गया निर्णय टिक नहीं सकता है और अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

एटकिन, एल. जे. ने कहा कि ऐसे समझौते हो सकते हैं जो अनुबंध नहीं बनते हैं और अपीलकर्ता ने कहा कि इस मामले में कोई अनुबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि पति और पत्नी के बीच में होनेवाले समझौते सामान्य रूप के होते है जिन्हे कानूनी रूप से अनुबंध नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन मामलों में समझौते अनुबंध नहीं हो सकते क्योंकि कानूनी दायित्वों का इरादा कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि अनुबंध की शर्तों को संपादित (एडिट) किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, या जोड़ा जा सकता है (जैसा भी मामला हो) अनुबंध की आय (कॉन्ट्रॅक्ट प्रोसीड्स) के प्रदर्शन के रूप में। उन्होंने यह भी कहा कि अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।

ड्यूक, एल. जे. इन दोनों न्यायाधीशों की राय से सहमत थे।

इस अवधारणा के पीछे का लिखित (थियरी ऑफ कॉन्सेप्ट)

इस अवधारणा की शुरुआत उन्नीसवीं सदी में हुई थी। यदि कोई व्यक्ति इस इरादे से कोई समझौता करता है कि उक्त समझौता के निष्पादन (एक्झिक्युशन) के दौरान कोई कानूनी परिणाम न हो, तो उस समझौता को अनुबंध नहीं कहा जा सकता। एक समझौता जिसमें प्रतिफल (कंसीडरेशन) है लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, उसे भी अनुबंध नहीं कहा जा सकता है। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण (ऑब्जेक्टिव टेस्ट) उसी पर लागू किया जा सकता है, जहाँ मामले के तथ्यों को एक उचित व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाता है और फिर निर्णय लिया जाता है कि क्या इस तरह के एक उचित व्यक्ति का इरादा है कि उपरोक्त समझौते को कानूनी रूप से बाध्यकारी होना चाहिए या नहीं। 

अन्य न्यायिक निर्णय

जब पारिवारिक व्यवस्था की बात आती है तो नीचे दिए गए दो मामले ‘कानूनी संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं’ की अवधारणा के बारे में बात करते हैं:

स्पेलमैन बनाम स्पेलमैन

मिस्टर एंड मिसेज स्पेलमैन इस मामले में पक्ष थे। उन्होंने किराया खरीद प्रणाली (हायर पर्चेस सिस्टीम) के माध्यम से इस उम्मीद में एक कार खरीदी कि उनका विवाहित जीवन बेहतर हो सकता है (क्योंकि वे कुछ समस्याओं से गुजर रहे थे)। पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) पुस्तिका  में, श्री स्पेलमैन ने श्रीमती स्पेलमैन का नाम लिखा, जिस पर उन्होंने सवाल किया कि क्या कार उनकी थी। उन्होंने हां में जवाब दिया। लेकिन तीन सप्ताह के बाद, श्री स्पेलमैन कार को अपने साथ ले गए (लेकिन अपनी पत्नी के साथ पंजीकरण पुस्तक छोड़ गए) क्योंकि उनकी शादी ठीक नहीं चल रही थी। किराया खरीद समझौते ने श्री स्पेलमैन को कार के स्वामित्व (ओनरशिप) से अलग होने की अनुमति नहीं दी, न ही उन्हें उक्त समझौते का लाभ देने दिया।

यह माना गया कि श्रीमती स्पेलमैन को कार पर या किराया-खरीद समझौते के लाभ पर कोई अधिकार नहीं मिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि समझौते को एक घरेलू समझौता माना जाता था जिसमें ‘कानूनी संबंध बनाने का इरादा’ नहीं था। यह मामला किराया-खरीद समझौते के पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है न कि इस तथ्य पर कि यह एक घरेलू समझौता था। बालफोर बनाम बालफोर में स्थापित सिद्धांत इस मामले में उपरोक्त कारण से दोहराया गया था, भले ही बालफोर बनाम बालफोर को स्पष्ट रूप से उद्धृत (साइट) नहीं किया गया हो।

जोन्स बनाम पडवट्टन 

इस मामले में पक्ष श्रीमती वायलेट जोन्स और उनकी बेटी श्रीमती रूबी पडवट्टन थीं। इस मामले में, उन दोनों की एक व्यवस्था थी कि श्रीमती जोन्स अपनी बेटी के भरण-पोषण (मेंटेनन्स) का भुगतान करेंगी, बशर्ते कि उनकी बेटी इंग्लैंड में बार के लिए पढ़े। बाद में उन्होंने उस व्यवस्था में बदलाव किया जिससे मां ने अपनी बेटी को पढ़ाई के दौरान रहने के लिए एक घर दिया। घर के कब्जे पर सवाल उठाए जाने पर विवाद हुआ और श्रीमती जोन्स ने अपील की।

इस मामले में श्रीमती जोन्स की अपील का समर्थन करने के लिए बालफोर बनाम बालफोर का हवाला दिया गया था, क्योंकि उन्होंने तर्क दिया था कि यह व्यवस्था परिवार के सदस्यों के बीच थी और उनका कानूनी संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं था और इसलिए उन्हें घर का अधिकार मिलना चाहिए। उसने यह भी तर्क दिया कि भले ही अदालत ने व्यवस्था को वैध माना हो, लेकिन किसी निष्कर्ष पर आने के लिए उसकी शर्तें अस्पष्ट थीं।

श्रीमती पडवट्टन ने तर्क दिया कि उस व्यवस्था ने एक वैध अनुबंध का गठन किया और इसलिए कानूनी संबंध बनाने का इरादा था। उसने यह भी कहा कि बार के लिए उसकी पढ़ाई उक्त अनुबंध के लिए प्रतिफल के रूप में हुई।

श्रीमती जोन्स की अपील सफल रही। न्यायाधीश – सैल्मन एल जे और एटकिंसन एल जे – के अलग-अलग तर्क थे, हालांकि वे एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे। सैल्मन एल जे ने दो प्रमुख कारकों (फॅक्टर्स) के बारे में बात की – पहला, क्या कानूनी संबंध बनाने का इरादा था और दुसरा यह की, क्या तथाकथित अनुबंध की शर्तें उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त थीं या नहीं। सैल्मन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यहा कानूनी संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं था और यह भी कहता है कि अनुबंध की शर्तें बहुत अस्पष्ट थीं। एटकिंसन एलजे तीन प्रमुख तर्कों पर विचार करता है – एक, सैल्मन के समान, क्या पक्षों के बीच कानूनी संबंध बनाने का इरादा था, दो – क्या मां अपनी बेटी को समर्थन (सपोर्ट) करने के लिए कभी कानूनी संबंध बनाना चाहती थी और तीन, क्या बेटी ने कभी सोचा था कि उसकी शिक्षा पूरी करना यह उसका एक संविदात्मक कर्तव्य है। एटकिंसन एल जे ने कहा कि यहा कानूनी संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि बेटी ने व्याकुल (डीस्ट्रौट) होने का दावा किया जब उसकी मां ने उस पर मुकदमा दायर किया, जो उसके लिये पर्याप्त कारण था। इसके बाद वह आगे कहते हैं कि मां और बेटी दोनों ने कभी भी किसी तक्रार या कानूनी संबंधों की भी उम्मीद नहीं की थी। 

नीचे दिए गए मामले समान हैं क्योंकि वे मौजूदा कानूनी संबंध बनाने के इरादे के बारे में बात करते हैं (विशेष रूप से पारिवारिक व्यवस्था के भीतर)। 

मेरिट बनाम मेरिट

इस मामले में पक्षकारों की शादी 1941 में हुई थी। उनका घर संयुक्त स्वामित्व (जॉईंटली ओन्ड) रूप से था। 1966 में उन पर घर का 180 जीबिपी बकाया था, जब श्री मेरिट ने दूसरी महिला के साथ रहने के लिए वैवाहिक घर छोड़ दिया था। इसलिए, वह श्रीमती मेरिट को प्रति माह 40 जीबिपी का भुगतान करने पर सहमत हुए, जो इस पैसे का उपयोग बंधक भुगतान (मोर्टगेज पेमेंट) के लिए करने वाली थीं। मिस्टर मेरिट इस बात से भी सहमत थे कि एक बार सभी भुगतान हो जाने के बाद, वह संपत्ति का अपना हिस्सा उन्हें हस्तांतरित (ट्रान्स्फर) कर देंगे। उन्होंने इससे संबंधित एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए। जब श्रीमती मेरिट ने अपने नाम पर घर प्राप्त किया, मिस्टर मेरिट ने अपील की।

मिस्टर मेरिट ने कहा कि उनकी पत्नी और उनके बीच का समझौता घरेलू प्रकृति का था। वहा कानूनी संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं था और इसलिए इसमे कोई अनुबंध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि श्रीमती मेरिट द्वारा कोई उचित प्रतिफल प्रदान नहीं किया गया था, जिसके वजह से समझौते को अनुबंध नहीं कहा जा सकता था।

श्रीमती मेरिट ने तर्क दिया कि ‘उनके बीच कानूनी संबंध बनाने का इरादा’ था। उसने दावा किया कि बंधक के साथ उत्पन्न होने वाले सभी दायित्वों का भुगतान प्रतिफल के बराबर है।

श्रीमती मेरिट ने मुकदमा जीत लिया। यह माना गया था कि चूंकि युगल (कपल) अलग होने की प्रक्रिया में थे, यहा ‘कानूनी संबंध बनाने के इरादे’ की अवधारणा लागू नहीं होती है और बंधक का भुगतान करने को प्रतिफल के रूप में बताया जाता है और इसलिए इस मामले में एक वैध अनुबंध था।

बालफोर बनाम बालफोर के साथ तुलना

इस तथ्य के बावजूद कि बालफोर बनाम बालफोर और मेरिट बनाम मेरिट दोनों कानूनी संबंध बनाने के इरादे के बारे में बात करते हैं, मेरिट बनाम मेरिट में, यह माना गया कि दोनों मामलों की परिस्थितियाँ भिन्न थीं क्योंकि बालफोर बनाम बालफोर में, युगल विवाहित थे जबकि मेरिट के मामले में वे अलग हो गए थे। एक और मुद्दा यह है कि आम तौर पर यह माना जाता है कि तलाक के बीच किसी भी व्यवस्था का कानूनी परिणाम होने का इरादा होता है।

लॉर्ड डेनिंग की राय थी कि अपील को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वह स्टैम्प जे (जिन्होंने घोषणा की थी कि संपत्ति श्रीमती मेरिट के पास जानी थी, जिसके खिलाफ श्री मेरिट ने अपील की अदालत में अपील की थी) से सहमत थे। उन्होंने कहा कि बालफोर बनाम बालफोर का मामला इस मामले में लागू नहीं होता क्योंकि साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि इसमे पत्र के माध्यम से कानूनी संबंध बनाने का इरादा था। विडगेरी एल जे ने कहा कि शादी के माध्यम से आने वाले प्यार और स्नेह की भावना, जब खो जाती है, तो एक समझौते को घरेलू कहलाने का आधार नहीं हो सकता है और इसलिए इसमे कानूनी संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं था।

सिम्प्किंस बनाम पेज़ 

इस मामले में, सुश्री (मिस) सिम्पकिंस, एक व्यक्ति जिसे समाचार पत्रों की प्रतियोगिताओं में भाग लेने की आदत थी, वह श्रीमती पेज़ की किरायेदार थी। सुश्री सिम्पकिंस, श्रीमती पेज़ और उनकी पोती एक ही घर में रहती थीं। उन तीनों ने इस विशेष समाचार पत्र प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया लेकिन श्रीमती पेज़ के नाम पर। उन्होंने जीत हासिल करने की स्थिति में पुरस्कार को विभाजित करने का फैसला किया। पोती की प्रविष्टियों (एंट्रीज) में से एक का चयन किया गया और उन्हें 750 जीबीपी के नकद पुरस्कार (कॅश प्राइज) से सम्मानित किया गया। लेकिन एक बार जब पुरस्कार राशि आ गई, तो मिसेज़ पेज़ ने उसे वितरित (डिस्ट्रीब्यूट) करने से मना कर दिया। इसलिए सुश्री सिम्पकिंस ने पुरस्कार के एक तिहाई हिस्से के लिए श्रीमती पेज़ पर मुकदमा दायर किया।

यह माना गया कि परिवार के सदस्यों के बीच समझौता होने के बावजूद श्रीमती पेज़ को सुश्री सिम्पकिंस को उचित राशि का भुगतान करना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब सुश्री सिम्पकिंस ने प्रतियोगिता में प्रवेश किया, तो उन्होंने केवल धन साझा (शेयर) करने के समझौते (जीतने की संभावना में) के साथ प्रवेश किया, जिसने कानूनी संबंध बनाने के इरादे को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। यह भी तथ्य कि सुश्री सिम्पकिंस पोती और दादी के परिवार के लिए एक बाहरी व्यक्ति थीं, एक उचित व्यक्ति के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट करती हैं कि इसमें कानूनी संबंध बनाने का इरादा होना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बालफोर बनाम बालफोर का सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं हो सकता, हालांकि मामला उद्धृत नहीं किया गया था। उपर्युक्त टिप्पणी वह थी जिसे सेलर्स जे ने अपने फैसले में भी निहित किया था, जिसके परिणामस्वरूप श्रीमती पेज़ को सुश्री सिम्पकिंस को पैसे का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

रोज एंड फ्रैंक कंपनी बनाम जेआर क्रॉम्पटन एंड ब्रोज लिमिटेड 

यह एक महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि इस तथ्य के बावजूद कि इस मामले के पक्षों की दो कंपनियां थीं और इनमें पारिवारिक संबंध नहीं थे (जिसका अर्थ है कि बालफोर बनाम बालफोर इस मामले में लागू नहीं होता है) यह कानूनी संबंध बनाने के इरादे की अवधारणा के बारे में बात करता है।

इस मामले में अमेरिकी कंपनी रोज एंड फ्रैंक कंपनी और ब्रिटिश कंपनी जेआर क्रॉम्पटन एंड ब्रोज लिमिटेड पक्षकार थे। इन दोनों कंपनियों ने एक लिखित समझौते में प्रवेश किया जिसमें कहा गया था कि रोज़ और फ्रैंक कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका में जेआर क्रॉम्पटन और ब्रोस लिमिटेड के एकमात्र विक्रय (सोल सेलिंग) एजेंट होंगे। इस समझौते में एक खंड (क्लॉज) था जिसमें कहा गया था कि यह सिर्फ एक “सम्मानजनक प्रतिज्ञा (होनरेबल प्लेज)” थी और वह कानूनी नहीं थी। फिर रोज़ एंड फ्रैंक कंपनी ने जेआर क्रॉम्पटन एंड ब्रोज लिमिटेड को एक ऑर्डर दिया, जिसे ब्रोज ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद में, जेआर क्रॉम्पटन एंड ब्रोज लिमिटेड ने समझौते को समाप्त कर दिया और माल भेजने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका प्रारंभिक समझौता उपरोक्त खंड के अनुसार बाध्यकारी नहीं था। इसलिए रोज एंड फ्रैंक कंपनी ने जेआर क्रॉम्पटन एंड ब्रोस लिमिटेड पर मुकदमा दायर किया।

जेआर क्रॉम्पटन एंड ब्रोस लिमिटेड के पक्ष में फैसला सुनाया गया। यह माना गया कि समझौते में कानूनी संबंध नहीं बनाने का इरादा स्पष्ट रूप से बताया गया था और इसलिए उक्त समझौते को अनुबंध नहीं कहा जा सकता है।

बेस्विक बनाम बेस्विक

इस मामले में पक्ष पीटर बेस्विक और उनके भतीजे जॉन बेस्विक थे। हालांकि यह मामला कानूनी संबंध बनाने के इरादे से संबंधित नहीं है, (जिसका अर्थ है कि बालफोर बनाम बालफोर को इस मामले में उद्धृत नहीं किया जा सकता है) यह इस तथ्य के कारण उल्लेखनीय है कि पक्ष परिवार के सदस्य हैं।

पीटर कोयले का व्यापारी था, और उसके पास उसके व्यवसाय के लिए कोई संपत्ति नहीं थी। उनके पास केवल अन्य सामग्री थी जो उन्हें अपने काम के लिए चाहिए थी। उनके साथ उनका भतीजा काम करता था। जब पीटर और उसकी पत्नी दोनों सत्तर वर्ष से अधिक के हो गए थे, तब वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को अनुभव कर रहे थे। जॉन भी व्यवसाय पर नियंत्रण रखना चाहता था। इसलिए दोनों एक वकील के पास गए। उन्होंने एक समझौता किया था जिसमें कहा गया था कि पीटर अपने भतीजे को व्यवसाय देंगे और बदले में, जॉन श्रीमती बेस्विक (पीटर की पत्नी) को 5 जीबिपी की साप्ताहिक वार्षिकी (वीकली एन्नूटी) का भुगतान करेंगे। जॉन ने आवश्यक राशि का भुगतान नहीं किया क्योंकि उसने सोचा कि श्रीमती बेस्विक अनुबंध के लिए एक बाहरी व्यक्ति हैं। तो, पीटर बेस्विक ने जॉन बेस्विक पर मुकदमा दायर किया।

पीटर बेस्विक ने उनके पक्ष में मुकदमा जीत लिया। यह माना गया था कि श्रीमती बेस्विक पीटर बेस्विक (एक महिला जो विशेष रूप से एक संपत्ति की प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) हैं) की प्रशासक थीं और इसलिए अनुबंध को लागू कर सकती थीं, जिससे जॉन को साप्ताहिक वार्षिकी का भुगतान करना पड़ता था। यह भी माना गया कि वह विनिर्दिष्ट पालन (स्पेसिफिक परफॉर्मेंस) की हकदार थी।

पार्कर बनाम क्लार्क

इस मामले में, पक्ष क्लार्क परिवार और पार्कर परिवार हैं। क्लार्क परिवार में श्री और श्रीमती क्लार्क, एक बुजुर्ग युगल है। पार्कर परिवार में श्री पार्कर, श्रीमती पार्कर और उनकी बेटी शामिल हैं। श्रीमती पार्कर श्रीमती क्लार्क की भतीजी थीं। श्री क्लार्क ने पार्कर परिवार को उनके साथ रहने के लिए कहा। श्री पार्कर ने कहा कि वे ऐसा करना पसंद करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया, तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपना मौजूदा घर बेचना होगा। श्री क्लार्क ने तब श्री पार्कर को एक पत्र के माध्यम से आश्वासन दिया कि क्लार्क्स अपनी वसीयत में श्रीमती पार्कर और उनकी बेटी के लिए अपना घर छोड़ देंगे। जल्द ही, पार्कर्स ने अपना घर बेच दिया और क्लार्क्स के साथ चले गए। पार्कर्स ने घर चलाने के लिए होने वाली लागत (कॉस्ट) के हिस्से की भी जिम्मेदारी ली। कुछ समय बाद, क्लार्क्स ने पार्कर्स को अपना घर खाली करने के लिए कहा, क्योंकि वे पार्कर्स से खुश नहीं थे, जिसके परिणामस्वरूप पार्कर्स ने क्लार्क्स पर मुकदमा कर दिया।

पार्कर्स ने तर्क दिया कि समझौता कानूनी रूप से लागू करने योग्य अनुबंध था। पार्कर्स की अनुबंध पर निर्भरता दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्होंने अपना घर बेच दिया था। उन्होंने बताया कि क्लार्क्स ने उन्हें घर छोड़ने के लिए कहकर अनुबंध का उल्लंघन किया था।

क्लार्क्स ने तर्क दिया कि समझौते को अनुबंध नहीं कहा जा सकता क्योंकि कानूनी संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं था और यह समझौता अनुबंध कहलाने के लिए बहुत अस्पष्ट था। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि भले ही समझौते को एक अनुबंध माना जाता था, फिर भी यह संपत्ति अधिनियम, 1925 के कानून की धारा 40 (1) को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उपरोक्त प्रावधान में लिखा है: ” भूमि की बिक्री या अन्य निपटान या भूमि में किसी भी हित के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है जब तक की जिस समझौते के तहत यह कार्रवाई की जा सकती है उसमे इसके बारे में कुछ बताया गया हो या कुछ ज्ञापन या लिखित रूप में नोट न किया गया हो, और जिस पक्ष को अधिकार दिए हुए है उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति जो उसके द्वारा विधिपूर्वक प्राधिकृत (लीगली ऑथराइज्ड) किया गया हो उसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है।

पार्कर्स ने मुकदमा जीत लिया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त मामले की भाषा और साथ ही परिस्थितियाँ दोनों कानूनी संबंधों के अस्तित्व के लिए अभिप्रेत (इंटेंशन) हैं। पत्र को पर्याप्त सबूत के रूप में रखा गया था, जो संपत्ति अधिनियम, 1925 की धारा 40 (1) को संतुष्ट करता है। यह भी माना गया कि पार्कर हुए नुकसान को प्राप्त करने के हकदार थे।

हाल के रुझान (ट्रेंड्स)

एक ऑस्ट्रेलियाई मामला एर्मोजेनस बनाम ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी ऑफ एसए इंक्लूसिव में, कानूनी संबंध बनाने के इरादे की अवधारणा सामने आई। यह मामला आर्कबिशप एर्मोजेनस द्वारा यह कहते हुए दायर किया गया था कि उन्हें उन सभी छुट्टियों का भुगतान नहीं किया गया था जो उन्होंने जमा की थीं। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसी कई धारणाएँ थीं जिन्होंने एस ए के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय के निर्णय को बदल दिया, जहाँ यह निर्णय पहले लिया गया था। इसने उच्च न्यायालय को ग्रीक ऑर्थोडॉक्स समुदाय के पक्ष में निर्णय दिया, जिसमें कहा गया था कि इसमें कानूनी संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं था और एर्मोजेनस पैसे का हकदार नहीं था।

बेयर्ड टेक्सटाइल होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम मार्क्स एंड स्पेंसर पीएलसी में, वादी तीन दशकों से अधिक समय तक प्रतिवादी का आपूर्तिकर्ता (सप्लायर) था, जब प्रतिवादी ने आदेश रद्द कर दिया था। इसके कारण दावेदार ने प्रतिवादी पर मुकदमा दायर किया, समस्या यह थी कि यहां कोई स्पष्ट अनुबंध नहीं था, जिसने न्यायाधीश को मार्क्स और स्पेंसर के पक्ष में निर्णय देने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इस मामले में कानूनी संबंध बनाने के इरादे की अवधारणा स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है, यह निहित है कि इसमें ऐसा कोई इरादा नहीं है और इसलिए यहां कोई अनुबंध नहीं है।

कानूनी संबंध बनाने के इरादे की अवधारणा को एक आवश्यक घटक (प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल के साथ) माना जाना चाहिए या नहीं, इस पर लंबे समय से बहस चल रही है। तर्क का एक पक्ष कहता है कि यह अवधारणा एक भ्रामक (इल्यूज़ियरी) है। दूसरे पक्ष का तर्क है कि यह अवधारणा प्रतिफल की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। चार देश यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अनुबंध कानून के एक आवश्यक घटक के रूप में इस अवधारणा को शामिल करने/ बहिष्कृत करने के बारे में तीन अलग-अलग दृष्टिकोण हैं।

अमेरिका में अनुबंध कानून के नियम

संयुक्त राज्य के अनुबंध कानून का कहना है कि अनुबंधों के दूसरे पुनर्कथन (सेकंड रिस्टेटमेंट) की धारा 21 के अनुसार, कानूनी संबंध बनाने के इरादे की आवश्यकता नहीं है। इस अवधारणा को घरेलू या सामाजिक समझौतों जैसे मामलों में लागू नहीं किया जाएगा, जब तक कि उक्त अवधारणा का “असामान्य प्रकटीकरण (अनयूजुअल मैनिफेस्टेशन)” न हो। इसका तात्पर्य यह है कि वाणिज्यिक समझौते (कमर्शियल एग्रीमेंट) तब तक अनुबंध होते हैं जब तक कि मामले के तथ्यों का इरादा ऐसा न हो।

यूनाइटेड किंगडम में अनुबंध कानून के नियम

अंग्रेजी कानून का मानना ​​है कि प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल के साथ-साथ कानूनी संबंध बनाने के इरादे की अवधारणा आवश्यक है। यह मान्यता रूढ़िवादी (ऑर्थोडॉक्स) मानी जाती है। इस मामले में दो धारणाएँ हैं – एक, कि वाणिज्यिक समझौते आम तौर पर अनुबंध होते हैं, जब तक कि मामले के तथ्य अन्यथा सुझाव नहीं देते (जैसा कि रोज़ एंड फ्रैंक कंपनी बनाम जेआर क्रॉम्पटन एंड ब्रोज लिमिटेड में बताया गया है) और दूसरा यह कि जिसमे घरेलू समझौते का इरादा नहीं है और कानूनी संबंध बनाएं गए है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो (जैसा कि पार्कर बनाम क्लार्क में बताया गया है)।

ऑस्ट्रेलिया में, एसए इन्क्लूसिव के एर्मोजेनस बनाम ग्रीक ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के हालिया फैसले ने कानूनी संबंध बनाने के इरादे की अवधारणा के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। अब, इस अवधारणा के प्रमाण का भार उस पक्ष पर है जो अनुबंध के अस्तित्व पर आरोप लगाता है।

यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में नियम: दोनो के बीच अंतर 

यद्यपि यूएस और यूके कानूनी संबंध बनाने के इरादे की अवधारणा के बारे में विपरीत राय रखते हैं, यहां पर यह मामला नहीं है, क्योंकि वे दोनों का अर्थ है कि एक, वाणिज्यिक समझौते प्रस्थापित (डिफ़ॉल्ट) अनुबंधों द्वारा होते हैं और दो, घरेलू समझौते न्यायालयों में अप्रवर्तनीय (अनइन्फोर्सीएबल) होते हैं। यहां मामले के तथ्य अलग हैं। यूके के कानून और ऑस्ट्रेलियाई कानून के बीच अंतर यह है कि यूके का कानून दो मान्यताओं (वाणिज्यिक और घरेलू समझौतों के संबंध में) पर आधारित है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई धारणा नहीं है – वहा कानूनी संबंध बनाने के इरादे को हर मामले में तर्क देना पड़ता है।

निष्कर्ष

लेखक ने बालफोर बनाम बालफोर का एक विश्लेषण प्रदान करने की कोशिश की है और इस तरह कानूनी संबंध बनाने के इरादे की अवधारणा के महत्व का विश्लेषण किया है। यह मामला इस अवधारणा के महत्व को सामने लाने वाला अपनी तरह का पहला मामला था। इस अवधारणा का विश्लेषण पारिवारिक समझौतों (इससे जुड़े मामलों में) के मामलों में किया गया है, जहाँ इस अवधारणा को साबित करना है, ताकि यह स्थापित किया जा सके कि पक्षों की जो भी व्यवस्था हो सकती थी, वह प्रकृति में संविदात्मक (कॉन्ट्रैक्चुअल) थी। लेखक ने उन मामलों का भी विश्लेषण किया है जो इस अवधारणा पर चर्चा करते हैं और देखा है कि सभी मामले परिस्थिति पर आधारित हैं और कोई सीधे-सरल समाधान नहीं है। कानूनी संबंध बनाने के इरादे के बारे में तर्क को देखते हुए एक और आवश्यक घटक बनता जा रहा है – लेखक ऑस्ट्रेलियाई दृष्टिकोण से सहमत है।

संदर्भ

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