आईपीसी की धारा 354D के तहत सजा

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Indian Penal Code

यह लेख एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ के छात्र Aashank Dwivedi ने लिखा है। इस लेख में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354D यानी पीछा करना, के बारे में बताया गया है। यह आपको भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354D की एक महत्वपूर्ण समझ प्रदान करने में मदद करेगा। इस लेख का अनुवाद Revati Magaonkar के द्वारा किया गया है।

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परिचय

जैसा कि अपराध की परिभाषा हर जगह भिन्न हो सकती है, अपराध के कई अलग-अलग रूप हैं जो समय के आगमन के साथ समाज में उभरे हैं। भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) अपराध के कार्य के लिए किसी को दंडित करने के लिए अनिवार्य रूप से आपराधिक कार्य (एक्टस रीस) और आपराधिक मनस्थिति (मेन्स री) को देखता है। ज्यादातर मामलों में, पीछा करना आम तौर पर किसी व्यक्ति की अनुमति के बिना शारीरिक रूप से या ऑनलाइन मंच के जरिए पीछा (स्टॉकिंग) किए जाने को संदर्भित करता है। भारतीय दंड संहिता पीछा करने के कार्य को एक अपराध बताती है लेकिन यह केवल तभी दंडनीय है जब यह महिलाओं के खिलाफ किया जाता है। पीछा करना, अपने व्यापक अर्थों में, उस व्यवहार को संदर्भित करता है जिसमें किसी के पीछे जाना या उन्हें असहज (अनईजी) या डरा हुआ महसूस कराने के लिए उनके साथ निजी तौर पर संवाद करने का प्रयास करना शामिल है। पीछा करने के कई तरीके हैं, जिसमें धमकी भरे संदेश भेजना, सड़क पर या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी का पीछा करना, लगातार फोन कॉल करना, या अन्य परेशान करने वाले व्यवहार इसमें शामिल होते है। पीछा करना आम तौर पर महिलाओं के खिलाफ किया जाता है और अंततः उन्हें नुकसान पहुंचाता है।  

आईपीसी की धारा 354D के तहत किस अपराध को परिभाषित किया गया है 

आईपीसी की धारा 354D के तहत परिभाषित पीछा करना तब होता है जब पुरुष बार-बार व्यक्तिगत संबंधों के लिए एक महिला से संपर्क करता है, भले ही महिला ने यह स्पष्ट कर दिया हो कि वह उसे जानने में दिलचस्पी नहीं रखती है। इसमें ऑनलाइन पीछा करना भी शामिल है, जिसका अर्थ है कि उसके इंटरनेट, ईमेल या अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यमों की निगरानी करना। 

इसके और भी अपवाद (एक्सेप्शन) हैं, और वे इस प्रकार हैं: 

  1. यदि कोई पुरुष अपराध का पता लगाने या इसे होने से रोकने के लिए राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में एक महिला का पीछा करता है। 
  2. कानूनी अधिकार वाले किसी व्यक्ति द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश या नियम का पालन करना।
  3. कोई भी अन्य परिस्थितियाँ जो उसके कार्यों को उचित रूप से बचाव करने की अनुमति देंगी। 

इस धारा के अनुसार, पीछा करने के लिए जो सजा निर्धारित है, वह तीन साल की साधारण या गंभीर कारावास और पहले अपराध के लिए जुर्माना है और दूसरी बार के अपराध में पांच साल की कैद और जुर्माना है।

आईपीसी की धारा 354D के तहत पीछा करने की अनिवार्यता

पीछा करना अपराध को आईपीसी की धारा 354D का उल्लंघन मानने के लिए निम्नलिखित तत्वों की आवश्यकता होती है:

  1. यह किसी भी आदमी द्वारा किया जाना चाहिए।
  2. निम्नलिखित व्यक्ति ने किसी महिला की ईच्छा के विरुद्ध उससे संपर्क करने का प्रयास किया।
  3. आदमी वह कार्य बार बार दोहराता है। 
  4. महिला की तरफ से उसके ईच्छा का अभाव होना चाहिए। 

पीछा करने के तरीके

इसकी कोई एक शैली नहीं है जो पीछा करने को एक अपराध बनाती है, बल्कि असंख्य संभावनाएं और तकनीकें हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

  • लड़की पर नजर रखना (ट्रैक करना);
  • आपत्तिजनक (ऑफेंसिव) संदेश भेजना;
  • संवाद करने का जबरदस्त प्रयास करना;
  • उसकी सहमति के बिना उसकी तस्वीरें लेना;
  • शारीरिक हमला, यौन हमले (सेक्शुअल असॉल्ट) की धमकी और शारीरिक हिंसा की धमकी;
  • अनावश्यक भेंट करने के लिए घर के बाहर खड़े रहना; 
  • पीछा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया और अन्य ऐप्स का इस्तेमाल करना। 

पीछा करनेवाले व्यक्तियों के प्रकार

1. अस्वीकृत किया गया पीछा करनेवाला 

कभी-कभी पीछा करनेवाले कुछ व्यक्ति हाल ही में ब्रेकअप से गुज़रे हुए होते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अस्वीकार कर दिए गए होते हैं जिसके साथ वे रिश्ते में रहना चाहते थे। पीछा करनेवाला अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो सकता है या जितना हो सके पीड़ित के साथ रहना चाहता है। अन्य मामलों में, वे क्रोधित होते हैं और अस्वीकार किए जाने के बाद बदला लेने का प्रयत्न करते हैं।

2. गुस्से से पीछा करनेवाला (रिसेंटफुल स्टॉकर)

कुछ व्यक्ति इसलिए पीछा करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका मानना ​​होता है कि उनके साथ किसी तरह से अन्याय हुआ है। ये शिकारी अक्सर एक मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं, पागल या सताए हुए महसूस करते हैं, और आत्म-धार्मिकता (राइटसनेस) और आत्म-दया (सेल्फ पिटी) प्रदर्शित कर सकते हैं। पीड़ित के कथित दुर्व्यवहार के लिए उनसे बदला लेने की एक रणनीति उनका पीछा करना है। जैसा कि वे पीड़ित के पीछे जाते हैं, उनका मानना होता ​​​​है कि उनका उन पर कुछ नियंत्रण है।

3. वीरता के प्रदर्शन में पीछा करनेवाला (हीरोइक स्टॉकर)

जो लोग पीड़िता के साथ रोमांटिक संबंध बनाना चाहते हैं या उसके साथ घनिष्ठता के अन्य रूपों में शामिल होते हैं और जो सोचते हैं कि ऐसा करके वे उसका प्यार जीत सकते हैं।

4. हिंसक प्रवृत्ति में पीछा करनेवाला 

पीछा करनेवाले व्यक्तियों में अक्सर असामान्य यौन कल्पनाएँ होती हैं या उन्हे यौनता की आदत होती हैं। ज्यादातर पुरुष, ये पीछा करनेवाले उन महिलाओं को निशाना बनाते हैं जो उनके लिए अजनबी हैं लेकिन जिनके लिए उनके मन में भावनाएँ हैं। इसमें छिप कर देखने से शुरुआत हो सकती है, जो यौन हमले के लिए मंच तैयार करती है।

5. असक्षम पीछा करनेवाला (इनकंपीटेंट स्टॉकर)

ये शिकारी रोमांटिक रिश्तों में असफल होते हैं, अकेले होते हैं, और कुल अजनबियों या परिचित व्यक्तियों का पीछा करनेवाले होते हैं। वे गलत तरीके से मानते हैं कि वे उन लड़कियों को डेटिंग शुरू करने की अपनी इच्छा के लक्ष्य को राजी कर सकते हैं। वे अक्सर पीड़ित को होने वाली पीड़ा के बारे में अनजान या असंबद्ध (अकंसर्न्ड) दिखाई देते हैं। इनमें से कई पीछा करनेवालेवालो में सामाजिक कौशल की कमी होती है।

6. अंतरंगता की आस रखकर पीछा करनेवाला (इंटिमेसी सीकर)

अंतरंगता चाहने वाला शिकारी, जो अक्सर मानसिक रूप से बीमार होता है, सोचता है कि पीड़ित उनसे प्यार करेगा या अंततः उनसे प्यार करना सीखेगा, और उन्हें यह भ्रम भी हो सकता है कि शिकार पहले से ही उनसे प्यार करता है। वे अक्सर प्रसिद्ध व्यक्तित्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

7. मार डालने के हेतु से पीछा करनेवाला (हिटमैन)

सबसे ख़तरनाक पीड़ित वे होते हैं जिनका भाड़े के हत्यारे द्वारा उन्हें मारने या गंभीर रूप से चोट पहुँचाने के इरादे से पीछा किया जाता है।

पीछा करने पर आईपीसी की धारा 354D के तहत सजा 

धारा 354D, पीछा करने के लिए सजा निर्दिष्ट करती है। इसमें वह सजा शामिल है, जो कि प्राथमिक दोषसिद्धि के लिए, पीछा करने के लिए दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को कारावास की सामना करना पड़ता है, जिसकी अवधि तीन साल से अधिक नहीं हो सकती है और उसे जुर्माना देयता का भुगतान करना होगा। द्वितीयक दोषसिद्धि के लिए, एक दोषी व्यक्ति को पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए किसी भी विवरण के कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है।

1995 के रूपन देओल बजाज बनाम कंवर पाल सिंह गिल के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से मजिस्ट्रेट को धारा 354 और 509 के तहत शिकायत पर विचार करने का निर्देश दिया था।

पीछा करने के अपराध से जुड़े महत्वपूर्ण मामले

श्री देउ बाजू बोडके बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2016) के मामले में, मुंबई उच्च न्यायालय ने महिलाओं की मौत से जुड़े एक मामले की जांच की और यह पता चला कि उनकी मौत का कारण अपराधी द्वारा चल रहा उत्पीड़न और पीछा करना था। जब वह काम पर थी और उसके प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) और रुचि की कमी के बावजूद, वह आरोपी द्वारा उत्पीड़न और पीछा करने का लक्ष्य थी। उच्च न्यायालय ने दोषियों को दंडित करने के लिए आत्महत्या के लिए उकसाने के साथ धारा 354D के तहत अपराध को दर्ज करना महत्वपूर्ण माना।   

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने 18 वर्षीय लड़के की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि कुछ अपराधों के परिणामस्वरूप वित्तीय लाभ होता है, जबकि अन्य मानसिक लाभ में परिणत होते हैं। इस उदाहरण में, याचिकाकर्ता ने मानसिक लाभ (साइकिक गेन) और शैतानी आनंद प्राप्त करने के उद्देश्य से वह मृतक, एक 16 वर्षीय लड़की के पीछे गए और उसका पीछा करने का अपराध किया। किसी भी महिला को गंभीर शर्मिंदगी और उत्पीड़न देने के अलावा, उसका पीछा करना, ताक-झांक (वॉयरिज्म) करना और उसका पीछा करना उसके आत्म-सम्मान को भी नष्ट कर देता है। यह सामंती (फ्यूडलिस्टिक) समाजों में विशेष रूप से सच है जहां ऐसे अपराधों का अपराधी अपने कार्यों को एक जीत के रूप में देखता है और समुदाय को यह संदेश देने की कोशिश करता है कि वह अपने शिकार को अपनी इच्छा से पकड़ सकता है। 

संतोष कुमार सिंह बनाम स्टेट थ्रू सीबीआई (2010), जहां 25 वर्षीय कानून की छात्रा प्रियदर्शिनी मट्टू का नई दिल्ली में उसके घर पर पीछा किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई, यह उन सबसे पेचीदा मामलों में से एक था जिसने धारा 354D को ट्रिगर किया था। दिल्ली कैंपस लॉ सेंटर के वरिष्ठ छात्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी के बेटे, श्री संतोष सिंह ने तीसरे वर्ष के कानून के छात्र का बार-बार पीछा किया और उसे प्रताड़ित किया। वह उसका पीछा करने, परेशान करने, धमकी देने और उससे भद्दी मांग करने के लिए कई शिकायतों का विषय था। मौरिस नगर थाने में धारा 354 के तहत प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद अपराधी को जमानती मुचलके (बेल बॉन्ड) पर गिरफ्तार किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, विश्वविद्यालय के डीन को शिकायत की गई, जिन्होंने आरोपी को इस तरह के व्यवहार से बचने के लिए कहा और पीड़िता को व्यक्तिगत सुरक्षा सौंपी।

उसने 23 जनवरी 1996 को उस महिला पर हमला किया, जब वह न्यायालय में समझौता करने के कारण घर में अकेली थी। फिर उसने उसके साथ बलात्कार किया, अपने हेलमेट से उसे 14 बार मारा, और तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सीबीआई द्वारा गढ़े गए सबूतों और इस तथ्य के कारण कि कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार साक्ष्य एकत्र नहीं किए गए थे, इस मामले को विचारणीय न्यायालय ने लिया, जिसने आरोपी को संदेह का लाभ दिया। उच्च न्यायालय में मामला आने पर आरोपी को मौत की सजा दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने आखिरकार उस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। 

पुलिस महानिरीक्षक बनाम एस. समुथिराम, (2012) के मामले में यह बताया गया कि, न्यायालय ने इस बात पर बात की कि पीड़ितों की शिकायतों को और सार्वजनिक स्थानों जैसे ट्रांज़िट, शाला, चित्रपट गृह आदि में ताना मारना जैसी हरकतों को संबोधित करना कितना महत्वपूर्ण है।

कालांदी चरण लेनका बनाम उड़ीसा राज्य, (2017) के मामले में, मुखबिर (इन्फोर्मेंट) एक छात्रा है जो पट्टामुंडई महिला कॉलेज में पढ़ती है। कहा जाता है कि उसके पिता के तीन बच्चे हैं, जिनमें से पहली मानसिक मंदता वाली लड़की है, और दूसरी मुखबिर है। पीड़ित लड़की स्कूल में अभद्र टिप्पणी में अपने व्यक्तित्व के बारे में दावा करने आई थी। इससे पहले मुखबिर के पिता के फोन पर भी अज्ञात मोबाइल नंबर से उनके चरित्र पर असर डालने वाले अश्लील संदेश आए थे। संदेश मिलने के बाद उसके पिता ने खेद व्यक्त किया और मुखबिर-पीड़ित को स्थिति से अवगत कराया। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आरोपी यौन उत्पीड़न के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार है, इसलिए जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई।

निष्कर्ष 

भारत में, कामकाजी पेशेवरों, छात्रों, गृहिणियों और कई महिलाओं सहित पुरुषों और महिलाओं का नियमित रूप से पीछा किया जाता है। इसके अलावा पीछा करना और उत्पीड़न को महत्वपूर्ण अपराध नहीं माना जाता है, कई महिलाएं और लड़कियां पीछा किए जाने के डर से अपना घर छोड़ने से बचती हैं। महिलाओं के लिए प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय दंड संहिता रहा है। संहिता का उद्देश्य सभी उम्र की महिलाओं के खिलाफ किए गए सभी अपराधों को संबोधित करना है।

तथ्य यह है कि कई चश्मदीद गवाह इसे नजरअंदाज कर देते हैं और पीछा करने की अधिकांश घटनाओं की रिपोर्ट नहीं की जाती है, यही कारण है कि अपराध को शायद ही कभी गंभीरता से लिया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि यह दंडनीय है। महिलाएं अपने आने-जाने की आजादी से समझौता नहीं करना चाहतीं। इसमें परिवर्तन किया जा सकता है यदि लोगों को सूचित किया जाता है और प्रशिक्षित किया जाता है कि जब उनका पीछा किया जा रहा हो तो कैसे प्रतिक्रिया दें या अपराध की रिपोर्ट करने, प्राथमिकी दर्ज करने और उचित अधिकारियों से संपर्क करने के लिए धारा 354D का उपयोग करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) 

आईपीसी की धारा 354D किससे संबंधित है?

आईपीसी की धारा 354D पीछा करने के अपराध से संबंधित है।

पहली दोषसिद्धि पर पीछा करना किस प्रकार का अपराध होगा?

यह संज्ञेय (कॉग्निजेबल) और जमानती अपराध होगा। 

आईपीसी की धारा 354D के तहत पीछा करना क्या नहीं होगा, भले ही आदमी ने उसका पीछा किया हो?

यदि कोई पुरुष किसी अपराध को रोकने या उसका पता लगाने के लिए किसी महिला का पीछा करता है, तो यह पीछा करने की श्रेणी में नहीं आएगा, जिसे अपराध की रोकथाम और निरोध की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 

पीछा करने के अपराध के लिए अधिकतम सजा क्या है?

पीछा करने के लिए दंड किसी एक अवधि के लिए कारावास है जो पहली बार दोषी ठहराए जाने पर तीन साल से अधिक नहीं हो सकता है, और लगातार सजा के लिए, पांच साल से अधिक समय के लिए कारावास, साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है।

संदर्भ 

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