सीआरपीसी, 1973 की धारा 239 

0
5711
Criminal Procedure Code

यह लेख कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी.ए.एलएल.बी कर रहे छात्र Shukla Dutta द्वारा लिखा गया है। इस लेख में इस विषय पर चर्चा की गई है कि कोई व्यक्ति अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से उन्मोचित (डिस्चार्जड) होने के योग्य कब होता है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

‘सौ गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए।’

उपरोक्त उद्धरण (कोट), अंग्रेजी न्यायविद विलियम ब्लैकस्टोन द्वारा व्यक्त किया गया, यह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 239 के पीछे का मौलिक सिद्धांत भी है। संहिता की धारा 239 उन्मोचन से संबंधित है, अर्थात, कब एक अभियुक्त को उन्मोचित किया जाएगा। अक्सर, ऐसा होता है कि एक व्यक्ति पर ऐसे अपराध का आरोप लगाया जाता है जो उसने किया ही नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो उन पर दुर्भावना से आरोप लगाया जाता है। ऐसी घटनाओं के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए, दंड प्रक्रिया संहिता एक उपाय प्रदान करती है जो सीआरपीसी की धारा 239 के तहत दिया गया है। जैसा कि यह धारा प्रदान करती है, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार और झूठे हैं, तो वह इस धारा के तहत उन्मोचन आवेदन दायर कर सकता है। मामले की सुनवाई के दौरान, यदि शिकायतकर्ता के वकील अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए अदालत के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में विफल रहते हैं और अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, तो उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला न होने की स्थिति में वह उन्मोचन का हकदार होगा।

उन्मोचन आवेदन क्या है

उन्मोचन आवेदन उस व्यक्ति को प्रदान किया गया उपाय है जिस पर दुर्भावना से आरोप लगाया गया है। अगर उसके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं, तो कानून उसे संबंधित अदालत के समक्ष आरोपो से उन्मोचिति होने के लिए आवेदन दायर करने का अधिकार देता है। यदि उसका विरोधी वकील अदालत में उसके खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहता है, तो वह बरी होने का हकदार है।

अगर न्यायाधीश का मानना ​​है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं, तो व्यक्ति उसके खिलाफ आरोप लगाए जाने से पहले भी आवेदन दायर कर सकता है।

हालांकि, सभी प्रकार के आपराधिक मामलों में उन्मोचन आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल वारंट पर स्थापित मामलों में ही उन्मोचन आवेदन दायर किया जा सकता है।

शब्द “वारंट मामले” को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(x) के तहत परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार, मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय गंभीर प्रकृति के अपराध के लिए एक वारंट मामला बनाया जाता है।

सम्मन और वारंट मामलों का विभाजन, दी जाने वाली सजा की मात्रा पर आधारित होता है। वे मामले जो दो साल या उससे कम के कारावास से दंडनीय हैं, सम्मन मामले होते हैं, और बाकी सभी वारंट मामले होते हैं।

न्याय के हित में सम्मन मामले की सुनवाई वारंट मामले के जैसे की जा सकती है। इसी तरह, एक मामला जो पहले से ही वारंट मामले के रूप में चल रहा है, अगर न्याय की आवश्यकता हो तो उसे सम्मन मामले में बदला जा सकता है। हालांकि, एक मजिस्ट्रेट को इस आशय का एक विशिष्ट आदेश पारित करना चाहिए, और आदेश पत्रक को प्रक्रिया में इस तरह के बदलाव का खुलासा करना चाहिए।

एक उन्मोचन आवेदन की सामग्री

जब अदालत को उन्मोचन के लिए आवेदन मिलता है, तो उसे निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए:

  1. सीआरपीसी की धारा 173 के अनुसार पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
  2. अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष और अभियुक्त दोनों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिला था।
  3. मजिस्ट्रेट ने यह पाया कि आरोप झूठे और निराधार थे।

उपरोक्त तथ्यों से संतुष्ट होने पर, मजिस्ट्रेट अभियुक्त को उन्मोचित कर सकता है।

उन्मोचन आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया

सुनवाई के दौरान किसी भी गलती से बचने के लिए, अभियुक्त को उन्मोचन आवेदन दाखिल करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए:

  1. कि पुलिस रिपोर्ट में अपर्याप्त तथ्य और साक्ष्य हैं।
  2. कि मामले के भौतिक (मैटेरियल) तथ्यों को निर्धारित करना संभव नहीं होना चाहिए।
  3. कि उन पर लगाए गए आरोप सटीक और निराधार हैं।
  4. कि अभियोजन पक्ष कोई भी गवाह उपलब्ध कराने में असफल रहा है।

इन तथ्यों और साक्ष्यों की उचित जांच के बाद, यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि ये आधार अभियुक्त को उन्मोचित करने के लिए पर्याप्त हैं, तो उन्मोचन के लिए आवेदन स्वीकार किया जाता है।

यदि पुलिस रिपोर्ट अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में विफल रहती है, तो अदालत के पास अभियुक्त को आरोप से उन्मोचित करने का अधिकार है, और धारा 239 ऐसी स्थितियों में अभियुक्त के लिए एक उपाय प्रदान करती है।

प्रासंगिक मामला

श्री सतीश मेहरा बनाम दिल्ली प्रशासन और अन्य (1996)

इस मामले में अपीलकर्ता की पत्नी ने उस पर अपनी 3 साल की बेटी के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 376 और 498A के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र (चार्ज शीट) दायर किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय को यह देखने का निर्देश दिया कि क्या अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए जा सकते हैं। सत्र न्यायाधीश ने धारा 354 और 376 के तहत अपराधों के लिए आरोप तय किए और कहा कि धारा 498A के तहत कोई आरोप तय नहीं किया जा सकता है। सवाल यह था कि क्या सत्र न्यायालय को अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय करना चाहिए था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि मजिस्ट्रेट को समान संहिता की धारा 173 के अनुसार पुलिस रिपोर्ट और भेजे गए दस्तावेजों की जांच के साथ-साथ अभियोजन पक्ष और अभियुक्तों को सुनवाई का एक अवसर देने की आवश्यकता है। आरोप तय करते समय सत्र न्यायाधीश ने मामले के कुछ प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखा। यह साबित हुआ कि अपीलकर्ता की पत्नी ने अपनी बेटी को अदालत में उसके खिलाफ बयान देना सिखाया था। इसलिए, अपीलकर्ता ने सत्र न्यायाधीश द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। सर्वोच्च न्यायालय ने परिक्षण (ट्रायल) के साथ आगे बढ़ने के लिए कोई आधार नहीं पाया। इसलिए, कार्यवाही और आरोपों को रद्द कर दिया गया, और अपीलकर्ता को उन्मोचित कर दिया गया।

उन्मोचन आवेदन से निपटने वाले प्रावधान

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 239, उन्मोचन आवेदनों से संबंधित है। अगर उक्त संहिता की धारा 173 के तहत पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच करने के बाद, मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करता है कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप और पेश किए गए साक्ष्य अस्पष्ट और अनुचित हैं, तो अदालत अभियुक्त को आरोप से उन्मोचित कर सकती है।

दूसरी ओर, यदि संहिता की धारा 245(1) के तहत मामले में साक्ष्यो की पहचान करने के बाद कोई प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं किया गया है, तो अदालत अभियुक्त को आरोप से उन्मोचित करने के लिए बाध्य है।

अपवाद

धारा 245(2) इस नियम का अपवाद है।

इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और साक्ष्यो से समर्थित नहीं हैं, तो अदालत उन्हें साक्ष्यो को देखे बिना ही रिहा कर सकती है।

सीआरपीसी की धारा 239: एक विस्तृत विश्लेषण

आपराधिक मामलों में, कानून का सामान्य नियम यह है कि पुलिस दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अभियुक्त के खिलाफ जांच पूरी करने के बाद अंतिम आरोप पत्र पेश करती है। फिर, अभियुक्त व्यक्ति पर उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट के सामने आरोप तय करने के लिए मुकदमा चलाया जाता है। हालाँकि, 1973 की संहिता में धारा 227 और 239 में एक प्रावधान है जो एक अभियुक्त को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से उन्मोचित करने की अनुमति देता है। ये वारंट मामलों में ही किया जा सकता है।

सीआरपीसी की धारा 227 में यह प्रावधान है कि यदि न्यायाधीश प्रस्तुत रिकॉर्ड और दस्तावेजों को देखने के बाद और अभियोजन पक्ष और अभियुक्त की सुनवाई के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कोई पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है, तो वह उसे आरोप से उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने का रिकॉर्ड दर्ज कर लेगा। यह धारा केवल सत्र परीक्षणो पर लागू होती है।

धारा 239 के अनुसार, यदि कोई मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों की समीक्षा (रिव्यू) करने और अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को ठीक से सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं, तो वह कारण दर्ज करने के बाद अभियुक्त को आरोप से उन्मोचित कर सकता है। यह केवल वारंट मामलों में ही किया जाता है।

सीआरपीसी की धारा 239 का दायरा

सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वर्तमान धारा को धारा 240 (पुराने कोड की धारा 251A की उप-धारा (2) और (3)) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यदि यह मानने का कोई आधार नहीं है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो आरोप को निराधार माना जाना चाहिए, जो कि यह कहने के समान है कि अगली धारा के तहत आरोप तय करने का कोई आधार नहीं है। धारा 239 में प्रयुक्त शब्द “आरोप” केवल इलज़ाम के अर्थ में है। पुलिस जांच के दौरान दर्ज किए गए बयानों की विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है। निर्णय लेने से पहले, मजिस्ट्रेट को इस धारा में संदर्भित सभी सामग्री पर विचार करना चाहिए। जब धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष पर्याप्त सामग्री मौजूद है, तो अभियुक्त को सरकारी वकील की अनुपस्थिति के एकमात्र आधार पर उन्मोचित कर दिया जाएगा।

रिकॉर्ड की त्रुटि के आधार पर उन्मोचन का आदेश उचित नहीं है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

अभियुक्त को सुनवाई के अवसर में आरोप लगाए जाने से पहले के चरण में दस्तावेज प्रस्तुत करने का अधिकार भी शामिल है, जो उसे दिए जाने चाहिए।

सीआरपीसी की धारा 239 का उद्देश्य

सीआरपीसी की धारा 239 उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट करती है जिसके तहत एक अभियुक्त को आरोप से उन्मोचित किया जाएगा। अगर अभियोजन पक्ष और अभियुक्तों को सुनवाई का अवसर देने के बाद वह संतुष्ट है कि आरोप आधारहीन हैं, तो मजिस्ट्रेट, धारा 173 के तहत उल्लिखित अभियुक्त के खिलाफ मामले के समर्थन में पुलिस रिपोर्ट और पेश किए गए दस्तावेजों की समीक्षा करने पर, अभियुक्त को आरोप से उन्मोचित कर सकता है और इस तरह के उन्मोचन के कारणों को रिकॉर्ड कर सकता है।

अभियुक्त को उन्मोचित करने से पहले, मजिस्ट्रेट को यह पता लगाने के लिए आधारों की ठीक से जांच करनी चाहिए कि क्या अपराध करने का अनुमान लगाने का आधार मौजूद है या क्या आरोप आधारहीन है और क्या अपराध एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

यह आवश्यक है कि मजिस्ट्रेट उन कारणों को रिकॉर्ड करे कि वह अभियुक्त को क्यों छोड़ रहा है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके आदेश को उच्च न्यायालयों द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यदि पर्याप्त दस्तावेज और साक्ष्य इंगित करते हैं कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप लगाए गए हैं, तो मजिस्ट्रेट उसे आरोप से उन्मोचित नहीं कर सकता है।

धारा 173 के तहत दस्तावेज क्या हैं जैसा कि सीआरपीसी की धारा 239  में बताया गया है

सीआरपीसी की धारा 239 के तहत एक अभियुक्त को उन्मोचित करने के लिए, अदालत को धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करना होता है।

धारा 173(2)(i) के तहत संबंधित थाने के प्रभारी (इन-चार्ज) अधिकारी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। पुलिस रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र (फॉर्म) में होगी जिसमें कहा जाएगा –

  1. शिकायतकर्ता बनाम प्रतिवादी का नाम;
  2. सूचना की प्रकृति;
  3. उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं;
  4. क्या ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध किया गया है और यदि हां, तो किसके द्वारा;
  5. क्या अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है;
  6. क्या उसे अपने बांड पर रिहा किया गया है और यदि ऐसा है तो जमानतदार (श्योरीटी) के साथ या उसके बिना;
  7. क्या उसे धारा 170 के तहत हिरासत में भेजा गया है।
  8. क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376A, 376B, 376C, 376D, या धारा 376E के तहत अपराध से संबंधित मामले में महिला की चिकित्सा जांच की रिपोर्ट संलग्न की गई है।

धारा 173(5) के अनुसार, जब रिपोर्ट धारा 170 के तहत एक मामले के संबंध में है तो पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट को सभी दस्तावेज या अन्य प्रासंगिक उद्धरण (एक्सट्रेक्ट) और धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयानों को भी भेजना चाहिए, जिन पर अभियोजन निर्भर करता है। जहां धारा 173(2) के तहत प्रस्तुत एक पुलिस रिपोर्ट धारा 173(5) के तहत आवश्यक दस्तावेजों के साथ नहीं थी, तो जैसा कि रघुबीर सरन जैन बनाम राज्य (1995) के मामले में यह निर्धारित किया गया कि ऐसी अधूरी रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट का संज्ञान (कॉग्निजेंस) लेना उचित नहीं था, और संज्ञान के आदेश को रद्द कर दिया गया।

प्रासंगिक मामला

मनाक्षी बाला बनाम सुधीर कुमार (1994)

इस मामले में, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लुधियाना ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 498A के तहत आरोप तय किए। सभी आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। इसलिए, मजिस्ट्रेट ने अभियोजन साक्ष्य दर्ज करने की तारीख तय की। हालाँकि, इससे पहले, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक अन्य याचिका के साथ अंतिम सुनवाई के लिए याचिका ली, जिसे अभियुक्त व्यक्तियों ने बाद में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आरोपों को अलग करने के लिए दायर किया, और एक सामान्य आदेश द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों सहित पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय ने मामले को गलत तरीके से निपटाया और कानून के स्थापित सिद्धांतों का विरोध किया। माननीय न्यायालय ने कहा कि जिन अपराधों के लिए आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है और संज्ञान लिया गया है, वे वारंट मामलों के रूप में विचारणीय (ट्राइएबल) होने चाहिए, और मजिस्ट्रेट को आरोप तय करते समय संहिता की धारा 239 और 240 के अनुसार आगे बढ़ना होगा। उपरोक्त धाराओं के तहत मजिस्ट्रेट को सबसे पहले धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करना आवश्यक है।

अभियुक्त को उन्मोचित करते समय मजिस्ट्रेट के कर्तव्य

धारा 239 के तहत एक अभियुक्त को उन्मोचित करते समय, मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए:

  • धारा 173 के अनुसार पुलिस द्वारा प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट की जांच करें,
  • धारा 173 के अनुसार आरोपों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करें,
  • अभियोजन पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दें, और
  • अभियुक्त को ठीक से सुने।

उपर्युक्त कर्तव्यों का पालन करने के बाद, यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार और अस्पष्ट हैं, तो वह अभियुक्त को आरोप से उन्मोचित कर देगा।

सीआरपीसीकी की धारा 239 की न्यायिक घोषणाएँ

अमित सिब्बल बनाम अरविंद केजरीवाल (2016)

इस मामले में, अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत आइपीसी की धारा 500 और धारा 34 के साथ पठित धारा 501 के तहत अपराधों के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ मानहानि (डिफेमेशन) की शिकायत दर्ज की। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सम्मन आदेश पारित किया। उस आदेश को चुनौती देते हुए प्रतिवादियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को सीआरपीसी की धारा 251 के तहत नोटिस तैयार करने के चरण में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष उक्त याचिका में उठाई गई दलीलों को उठाने की अनुमति दी। यह देखा गया कि, उस स्तर पर, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को उन पर विचार करना चाहिए और एक मौखिक आदेश पारित करना चाहिए। माननीय न्यायालय ने माना कि कानून एक मजिस्ट्रेट को किसी अभियुक्त व्यक्ति को शिकायत मामले के सम्मन विचारण में आरोप से उन्मोचित करने का अधिकार नहीं देता है। लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 एक सम्मन मामले में एक अभियुक्त को पुनरीक्षण (रिवीजन) का अनुरोध करने का अधिकार देती है।

आगे यह देखा गया कि संहिता की धारा 239 जो सुरक्षा प्रदान करती है वह एक आवश्यक कानूनी प्रावधान है। यह उस व्यक्ति का बचाव करती है जिसे झूठे आरोपों से निशाना बनाया गया है। किसी को भी उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए जो उसने किया ही नहीं है।

रूमी धर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2009)

इस मामले में सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 420, 467, 468 और 471 के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की थी। बैंक अधिकारियों पर भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत मुकदमा चलाया गया था। अपीलकर्ताओं और बैंकों के बीच एक समझौता हुआ था। आपराधिक कार्यवाही को छोड़ने के लिए सीआरपीसी की धारा 239 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 239 के तहत एक अभियुक्त के उन्मोचन आवेदन पर विचार करने से पहले, मजिस्ट्रेट को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के विवरण में जाना होगा।

निष्कर्ष

“सौ दोषियों को बरी कर दिया जाए, लेकिन एक निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया जाए,” कहा गया है कि एक निर्दोष व्यक्ति, यानी, जिसने उस अपराध नहीं किया जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है, तो उसे कानून की अदालत द्वारा दोषी नहीं पाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो लोगों का कानून पर से विश्वास उठ जाएगा और न्याय व्यवस्था के लिए कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 239 ऐसी परिस्थितियों में एक उपाय के रूप में कार्य करती है। संजय कुमार राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्तों के मूल्यवान अधिकार के रूप में “उन्मोचन” को माना। जब सरकारी वकील अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहता है और मजिस्ट्रेट की राय है कि आरोप अस्पष्ट और अनुचित हैं, तो उसे अभियुक्त को आरोप से उन्मोचित करना चाहिए।

धारा 239 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. सीआरपीसी में की धारा 227 और 239 में क्या अंतर है?

यदि सत्र न्यायालय का मानना ​​है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह सीआरपीसी की धारा 227 के तहत अभियुक्त को आरोप से उन्मोचित कर सकता है। दूसरी ओर, यदि मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करता है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप निराधार हैं, तो उसे धारा 239 के तहत उन्मोचित किया जाएगा।

2. सीआरपीसी के तहत “उन्मोचन” क्या है?

“उन्मोचन” शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन ब्लैक लॉ डिक्शनरी उन्मोचन को “आरोप के विपरीत, मुक्त करने, बरी करने, भारमुक्त करने” के रूप में परिभाषित करती है। सीधे शब्दों में कहें, तो पुलिस द्वारा एक आपराधिक अपराध की जांच करने और सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र पेश करने या सीआरपीसी की धारा 190 के तहत शिकायत करने के बाद आरोप से उन्मोचित करने की भूमिका बनती है।

3. उन्मोचन याचिका की अवहेलना करते हुए गलत तरीके से आरोप तय किए जाने पर कौन से कानूनी उपाय उपलब्ध हैं?

ऐसे में अभियुक्त उन्मोचन के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकता है।

4. क्या एक अभियुक्त व्यक्ति अपने उन्मोचन आवेदन के समर्थन में अदालत में दस्तावेज पेश कर सकता है?

नहीं, धारा 173 के अनुसार अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए या नहीं, यह तय करते समय अदालत केवल पुलिस रिपोर्ट और भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करती है। अभियुक्तों को कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

संदर्भ

  • Kishori Lal v. Mahadeo, 1993 Cr LJ 1173 (All).
  • Sri Umesh Kumar Ipsvs The State of Andhra Pradesh (2008) 2 SCC 574.
  • State v. MK Raghu, 1989 Cr LJ NOC 205 (Ker). 
  • State of Mizoram v. K Lalruata, 1992 Cr LJ 970 (Gau).
  • Nitai Pada Das v. Sudarsan Saranji, 1991 Cr LJ 3012 (Ori).
  • Vinod Kumar v. State of Haryana, 1987 Cr LJ 1335.

 

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here