न्यूनतम विवाह आयु सीमा: क्या यह पर्याप्त है या इसे बदला जाना चाहिए

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Minimum marriage age limit : is it sufficient or should it be changed

यह लेख आई.सी.एफ.ए.आई. विधि विश्वविद्यालय, देहरादून के छात्र Vivek Maurya के द्वारा लिखा गया है । इस लेख में, लेखक ने विवाह की न्यूनतम आयु सीमा और क्या यह पर्याप्त है या इसे बदला जाना चाहिए, पर चर्चा की है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

परिचय 

विवाह की न्यूनतम आयु, विशेषकर महिलाओं के लिए, शत्रुतापूर्ण मुद्दा रहा है। कानून, धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवादियों (कंजर्वेटिव) के बहुत प्रतिरोध (रेजिस्टेंस) के सामने विकसित हुआ है। वर्तमान में, कानून सुझाव देता है कि विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के लिए 21 वर्ष और 18 वर्ष है, जो 1978 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 1929 के संशोधन द्वारा समर्थित है। विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 द्वारा भी यह ही सुझाव दिया गया है।

भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सरकार को लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र पर विचार करना चाहिए और साथ ही महिला एवं बाल विकास के लिए केंद्रीय मंत्रालय द्वारा गठित समिति के एक प्रस्ताव पर भी विचार करना चाहिए।  स्पष्टीकरण लड़कियों के लिए विवाह की कानूनी उम्र के विकास से जुड़ा हुआ है। नतीजतन, लड़कियां अब कुपोषण/ अल्पपोषण (अंडरन्यूट्रीशन) का शिकार नहीं होंगी, और उनकी शादी उचित उम्र में होगी।

भारत में वर्तमान विवाह आयु सीमा: आयु के माध्यम से कानून 

कानून विवाह के लिए न्यूनतम आयु प्रदान करता है, जो बाल विवाह की प्रथा को प्रतिबंधित करता है, और यह बच्चों के साथ दुर्व्यवहार को रोकता है। विवाह से संबंधित विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों के अपने मानदंड (नॉर्म) हैं जो रीति-रिवाजों को दर्शाते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की है। हालाँकि, इस्लाम में, विवाह तब किया जाता है जब महिलाएँ यौवन (प्यूबर्टी) की आयु तक पहुँचती हैं, उदाहरण के लिए, 15 वर्ष की आयु में। एक नाबालिग का विवाह जो यौवन की आयु तक पहुँच चुका है, विवाह के लिए बालिग माना जाता है।

कानूनों के अलावा, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पी.सी.एम.ए.), और बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 1929 है, जो वर्तमान विवाह आयु और अपराध के लिए दंड को परिभाषित करता है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955

इस अधिनियम में भारत के महत्वपूर्ण विवाह कानून शामिल है क्योंकि यह अधिकांश नागरिकों पर लागू होता है जो हिंदू हैं। यह अधिनियम हिंदुओं के बीच वैध विवाह के अनुष्ठापन (सोलेमनाइजेशन) के लिए विशिष्ट शर्तों को निर्धारित करता है। धारा 5 के खंड (iii) में यह आवश्यक है कि विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। पहले वर और वधू की उम्र क्रमशः 15 वर्ष और 18 वर्ष थी। 1978 से पहले, अनुशंसित आयु से कम आयु के विवाह को अभिभावकों की सहमति से संपन्न किया जा सकता था। संशोधन अधिनियम के साथ, यह प्रावधान निष्फल (इनफ्रक्टुअस) हो गया क्योंकि विवाह की आयु बढ़ा दी गई थी और 18 वर्ष पूरे कर चुके व्यक्ति की स्थिति में संरक्षकता (गार्जियनशिप) की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, संशोधन अधिनियम द्वारा इस खंड को मिटा दिया गया था। 

एच.एम.ए. की धारा 5 में प्रदान किए गए अपने दायित्वों के अनुसार मनाया जाने वाले एक महत्वपूर्ण विवाह को छोड़कर, अधिनियम शून्य विवाह पर विचार करता है जो कि शुरू से ही शून्य है और शून्यकरणीय (वायडेबल) विवाह, जिसे पीड़ित पक्ष की घटना पर अशक्त और शून्य घोषित किया जा सकता है। धारा 5 के उल्लंघन में अनुष्ठापित विवाह या तो शून्य या शून्यकरणीय हो सकता है।

यदि बाल विवाह किया जाता है तो कानून कानूनी परिणामों पर विचार करता है। ऐसे में सजा 2 साल तक की सख्त कारावास (एस.आई.) या 1,00,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों का संयोजन (कॉम्बिनेशन) हो सकता है। 

बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 1929

1929 में, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 और 16 वर्ष थी। जूरी के सदस्य और आर्य समाज के सदस्य (इसके प्रायोजक (स्पॉन्सर) हरबिलास सारदा के नाम पर) सारदा अधिनियम के रूप में जाना जाने वाला कानून, जिसका नाम अंततः 1978 में बदल दिया गया था, ने पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी के लिए 18 और 21 वर्ष की अलग आयु रखी। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 1929, क़ानून की किताबों में सामाजिक सुधार समूहों और कानून का पालन करने वाले लोगों के निरंतर दबाव के रूप में स्थापित किया गया था, जिन्होंने बाल विवाह के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 

अधिनियम ने एक वयस्क पुरुष को एक नाबालिग युवती से शादी करने के लिए दंडित किया। यदि वयस्क वर की आयु 21 वर्ष से अधिक थी, तो उसे 3 माह तक के साधारण दंड के साथ जुर्माना और यदि उसकी आयु 18 से 21 वर्ष के बीच थी, तो अधिकतम 15 दिन की सजा का दंड था या उस पर 1,000/- रुपये तक का जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। हालाँकि, इस तरह की घटनाओं के दुर्लभ होने के कारण, नाबालिग लड़के से शादी करने वाली महिला वयस्क के लिए कोई समान प्रावधान मौजूद नहीं था।

हालाँकि, यह अधिनियम कई कारणों से विफल रहा। इनमें फलदायी अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) की दयनीय संख्या और पुलिस द्वारा दोषी पक्षों को पकड़ने के लिए वारंट या अधिकारी से अनुरोध की आवश्यकता शामिल होती थी। विवाह के पहले वर्ष के बाद वास्तविक अधिनियम द्वारा शिकायतों को सीमित करने के बाद से अपराध का भी शायद ही कभी खुलासा किया गया था।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की अव्यवस्थाओं और बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 1929 की अहानिकर (इनोक्यूस) व्यवस्थाओं के बीच, भारतीय संस्कृति ने बाल विवाह पर कानून को और अधिक सफल बनाने के लिए कठिन प्रावधानों के साथ बाल विवाह जैसे कार्य को नष्ट करने या पर्याप्त रूप से रोकने के लिए एक विकासशील रुचि देखी।

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पी.सी.एम.ए., 2006) को 10 जनवरी 2007 को भारत में बाल विवाह के मुद्दे को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने और एक पूर्ण घटक स्थापित करने के लिए पिछले अधिनियमों की सीमाओं को पार करने की सलाह दी गई थी। यह 1 नवंबर 2007 को अधिनियमित हुआ था। 

इस कानून की मुख्य विशेषता इस प्रकार है:

  1. अधिनियम ने बाल विवाह को विवाह के उस पक्ष के लिए अमान्य कर दिया, जो एक बच्चा था। हालाँकि, चूंकि एक लड़की को 18 वर्ष की आयु में और एक लड़के को 21 वर्ष की आयु में वयस्कता प्राप्त करनी होती है, इसलिए महिला 20 वर्ष की आयु तक याचिका दायर कर सकती है।
  2. इसी तरह अधिनियम, पुरुष पक्ष या उसके माता-पिता से पुनर्विवाह तक महिलाओं के रखरखाव और घर पर भी विचार करता है। 
  3. 1929 के अधिनियम की तुलना में अधिनियम के तहत विचार किए गए सभी विषयों को बहुत उन्नत किया गया है। छोटी लड़की से विवाह करने वाले वयस्क पुरुष के लिए सजा को बढ़ाकर 2 साल के कठोर कारावास या एक लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान किया गया है।
  4. किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसे ही प्रावधानों की सिफारिश की गई, जो किसी भी बाल विवाह का प्रदर्शन करता है, उसका नेतृत्व करता है, समन्वय (कोऑर्डिनेट) करता है या उसे बढ़ावा देता है। किसी भी व्यक्ति के लिए भी इसी तरह के प्रावधान की सिफारिश की गई है जो बाल विवाह को सफल बनाता है या इस तरह के विवाह को आगे बढ़ाता है या इसे संपन्न करने के लिए अनुमति देता है या इस तरह के विवाह को रोकने के लिए लापरवाही से उपेक्षा करता है और शादी के लिए इस तरह के छोटे समूह के अभिभावकों को भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा। 
  5. हालाँकि, किसी भी महिला को अधिनियम के तहत दंडित नहीं किया जा सकता है जो सभी परिस्थितियों में एक अच्छा कदम नहीं हो सकता है।
  6. अधिनियम के तहत सभी अपराधों को संज्ञेय (कॉग्निजेबल) और गैर-जमानती बनाया गया है।
  7. यह अधिनियम एकपक्षीय आदेशों सहित बाल विवाह को रोकने के आदेशों पर भी विचार करता है और निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) आदेश के उल्लंघन में होने वाले किसी भी बाल विवाह को शून्य बनाता है। 
  8. अधिनियम द्वारा पेश किया गया सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन वह प्रावधान है जो नाबालिग के व्यपहरण (किडनैपिंग), अपहरण या तस्करी (ट्रैफिकिंग) से जुड़ी कुछ परिस्थितियों में बाल विवाह को अमान्य घोषित करता है।

आयु और परिपक्वता (मैच्योरिटी) 

परिवर्तन की आवश्यकता 

लड़कियों को शादी के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, आर्थिक और सामाजिक स्थिति हासिल करने के लिए उनके लिए कम उम्र में शादी अनिवार्य नहीं की जानी चाहिए। शादी के लिए न्यूनतम उम्र में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि कम उम्र में शादी करने से उसके जीवन में कई समस्याएं आती हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: 

शिक्षा

महिलाओं की जल्दी शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए सांस्कृतिक दबाव होता है। घरेलू कार्य महिलाओं के जीवन को नियंत्रित करते हैं, और वे एक उन्नत स्तर की डिग्री की तलाश नहीं कर रही हैं, वे सीमित हैं और वे अपने कर्तव्यों और स्कूली शिक्षा का सामना नहीं कर सकती हैं, जैसे की गर्भवती महिलाओं के मामले में होता है। 

आर्थिक आत्मनिर्भरता 

बाल विवाह उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता की तर्ज पर शिक्षा और पेशे, अवसरों, और अन्य के अधिकार से वंचित करता है। एक महिला को मौद्रिक स्वायत्तता (ऑटोनोमी) की आवश्यकता होती है, जो उसके लिए उसके जीवन और उसकी जरूरतों के बारे में निर्णय लेने की ऊंचाई बढ़ाने में मदद करती है। इन अग्रिमों के साथ, यौन अभिविन्यास (ओरिएंटेशन), और संतुलन, और जीवन के सभी मुद्दों में एक समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए वित्तीय स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना उन्हें गरीबी में ले जाता है और उनके बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों को भी सीमित करता है।

स्वास्थ्य

अध्ययनों से पता चलता है कि जिन महिलाओं की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, उनमें अवांछित गर्भावस्था और गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि समय से पहले शिशु और लंबे समय तक प्रसव (लेबर)। वे यौन संचारित रोगों से भी सुरक्षित नहीं हैं क्योंकि वे सुरक्षित यौन संबंध बनाने की स्थिति में नहीं हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि उनके पास उचित शिक्षा का अभाव है क्योंकि उनकी शादी कम उम्र में हो जाती है। यह उन्हें वैध चिकित्सा देखभाल और प्रसव पूर्व विचार से वंचित करता है, जो वास्तव में उच्च मृत्यु दर का कारण है। 

घरेलू हिंसा

जल्दी शादी करने से घर में अपमानजनक व्यवहार का खतरा बढ़ जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वुमन (आई.सी.आर.डब्ल्यू.) के अनुसार, अच्छी तरह से शिक्षित महिलाएं की तुलना में कम शिक्षित, विवाहित, 15 से 19 वर्ष की आयु के बीच की महिलाओं को घर में शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। इसका एक संभावित परिणाम यह हो सकता है कि युवा महिलाओं और वृद्ध पुरुषों से बने जोड़े के बीच एक विसंगति (एनामली) होती है। 

मानसिक स्वास्थ्य

इन महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर कम उम्र में विवाह का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उनके पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (पी.टी.एस.डी.) और अवसाद (डिप्रेशन) से पीड़ित होने की संभावना है। विवाह की संस्था और जिम्मेदारियों का एक कम उम्र की महिला के मानसिक स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। 

गरीबी

गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी कम उम्र में होने की संभावना अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका परिवार उसके खर्चों, जैसे शिक्षा, प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) और अन्य संसाधनों (रिसोर्सेस) को खरीदने में सक्षम नहीं है, इसलिए वे उसे बेहतर जीवन देने के लिए उसकी शादी करना पसंद करते हैं। वित्तीय आत्मनिर्भरता की कमी होती है, और शादी के बाद लाभ की उम्मीदें काफी कम हो जाती है। 

यह परिवर्तन समाज और उसके लोगों के विकास की शुरुआत करेगा

महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने से मातृ मृत्यु दर (मेटरनल मोर्टलिटी रेश्यो) (एम.एम.आर.) को कम करने के साथ-साथ पोषण के स्तर में वृद्धि जैसे मैत्रीपूर्ण और आर्थिक मुद्दों पर जबरदस्त फायदे होते हैं, इसी तरह उच्च शिक्षा और व्यवसायों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं के लिए आर्थिक मुद्दों की आजादी के लिए अवसर खुलेंगे और इससे वह आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी और इसके कई अलग-अलग फायदे भी है जिनमें शामिल हैं:

सामाजिक-आर्थिक मुद्दे

महिलाओं की शादी के लिए कानूनी उम्र बढ़ाने से सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भारी लाभ होते हैं जिनमें शामिल हैं:

  1. मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.) को कम करना।
  2. पोषण स्तर में सुधार।
  3. वित्तीय मुद्दे पर, महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा और करियर बनाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनने के अवसर खुलेंगे, इस प्रकार एक अधिक समतावादी (इगेलिटेरियन) समाज का निर्माण होगा।

अधिक महिला श्रम बल की भागीदारी

विवाह की आयु बढ़ने से औसत (एवरेज) विवाह की आयु अधिक होगी और अधिक महिलाओं को स्नातक (ग्रेजुएट) करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप महिला कार्यबल समर्थन अनुपात में सुधार होगा। स्नातक करने वाली महिलाओं का स्तर कम से कम 9.8% की वर्तमान डिग्री से 5-7 दर से बढ़ जाएगा।

दोनों के लिए लाभ 

पुरुषों और महिलाओं दोनों को कानूनी उम्र से अधिक होने पर शादी करके आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभ होगा, लेकिन महिलाओं की इच्छा बहुत अधिक होती है क्योंकि उन्हें हमेशा उच्च भुगतान मिलता है जिससे वह निर्णय लेने के लिए वित्तीय रूप से सशक्त हो जाती है।

निष्कर्ष 

वर्तमान समय में समाज में कई कानून और नियम हैं, जो विवाह के लिए न्यूनतम आयु को परिभाषित करते हैं, लेकिन बाल विवाह की प्रथा को लागू करने में अशक्तता के कारण, यह अभी भी हमारे समुदाय में प्रचलित है। सरकार का योगदान शादी की न्यूनतम उम्र के संशोधन में भी शामिल रही है। 

टास्क ग्रुप का गठन जल्दी और जबरन विवाह, जो लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक गंभीर बाधा है, को समाप्त करने के लिए कार्रवाई को परिभाषित करने का एक अवसर है। महिलाओं को अपनी शिक्षा पूरी करने की अनुमति देना और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का अवसर दिया जाना चाहिए। इससे उनके लिए अपने सपनों को पूरा करना और अपने बच्चों के जन्म की योजना, संख्या और स्थान में उनके चयन के यौन और प्रजनन (रिप्रोडक्टिव) अधिकारों को बनाए रखने के लिए गरिमा से जीवन जीना संभव हो जाएगा। 

टास्क फोर्स की सिफारिशों को देखना बहुत अच्छा होगा, जो विवाह की उम्र से परे देखती है और स्थायी परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करती है, केवल कानून द्वारा नहीं बल्कि कम उम्र में विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए व्यवहारिक परिवर्तन लाकर।

संदर्भ

 

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