भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 का महत्व: संवैधानिक उपचार का अधिकार

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Constitution of India

यह लेख Nitin Kumar द्वारा लिखा गया है जो लॉसिखो में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस कर रहे है। इस लेख को Ojuswi (एसोसिएट, लॉसिखो) द्वारा संपादित (एडिट) किया गया है। इस लेख में संविधान के अनुच्छेद 32 में दिए गए रिट के उपचार (रेमेडी) पर चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

सामान्य कानून के परिभाषित सिद्धांतों में से एक “यूबी जस, इबी रेमेडियम” है। इस कहावत का अर्थ है “जहां अधिकार है, वहां उपचार है”। इस उपचार के अधिकार को ऐतिहासिक रूप से सभी कानूनी प्रणालियों में एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों से वंचित होने पर सर्वोच्च न्यायालय से संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है और संविधान के संरक्षक और मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में भी कार्य करता है। मौलिक अधिकारों को प्रदान करना अर्थहीन होगा यदि उनका उल्लंघन किया जाता है या उन्हें लागू करने के लिए उपचार प्रदान नहीं किया जाता है तो।

यह लेख ऐतिहासिक और दार्शनिक आधारों के साथ-साथ नए विकास सहित अनुच्छेद 32 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12 से 35) में मौलिक अधिकार शामिल हैं। यह भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता का चार्टर है। मैग्ना कार्टा यही था; इसमें भारत के लोगों की आवश्यक स्वतंत्रताएं शामिल हैं। अनुच्छेद 32 इन अधिकारों के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा है। डॉ बीआर अंबेडकर ने संविधान सभा की बहस के दौरान इसे “संविधान की आत्मा और इसके दिल” के रूप में संदर्भित किया था।

एच एम सेरवई, विद्वान वरिष्ठ (सीनियर) अधिवक्ता थे और उनके कार्य ‘एच.एम. सेरवाई का भारत के संवैधानिक कानून’ में कहा गया है कि “यह आश्चर्य की बात नहीं है कि संविधान सभा ने इन रिटों को मौलिक अधिकार को लागू करने का सबसे प्रभावी साधन पाया है।” सेरवई ने आगे कहा कि – जब तक इन अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक उनके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों को किसी से नहीं लिया जा सकता है, और ऐसा करने वाला कोई भी कानून अनुच्छेद 13 के तहत शून्य होगा।

रिट का संवैधानिक दर्शन (फिलोसॉफी)

यदि कोई प्रशासनिक कार्रवाई मनमाने ढंग से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो अदालतों में जाकर उसके खिलाफ उपचार की मांग की जा सकती है। रिट क्षेत्राधिकार (ज्यूरिस्डिक्शन) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के माध्यम से प्रदान किया जाता है।

संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा माना था। एम. पतंजलि शास्त्री, जो भारत के दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे, ने कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय को खुद को “मौलिक अधिकारों के रक्षक और गारंटर” के रूप में मानना ​​​​चाहिए, और यह घोषित करना चाहिए कि “यह लगातार अपनी जिम्मेदारी के साथ, सुरक्षा की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने से कभी इनकार नहीं कर सकता है।

न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर ने प्रेम चंद गर्ग बनाम आबकारी आयुक्त (एक्साइज कमिश्नर) के मामले में कहा था कि, “अदालत को एक ‘सतर्क अभिभावक’ की भूमिका निभानी है और इसे हमेशा ‘उत्साह और सतर्कता’ से उक्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करना अपना कर्तव्य मानना ​​चाहिए।

बंधु मुक्ति मोर्चा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य 1984 एआईआर 802 के मामले मे न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती ने संवैधानिक उपचार के अधिकार के संवैधानिक दर्शन पर प्रकाश डाला था कि- “सर्वोच्च न्यायालय निराशा में हाथ जोड़कर विवश नहीं होगा और न्यायिक निवारण के लिए उसके सामने आने वाले नागरिक की मदद करने में असमर्थता की दलील देगा, लेकिन उसके पास किसी भी मुद्दे को जारी करने, दिशा, आदेश या रिट देने की शक्ति होगी ..

अनुच्छेद 32 की प्रकृति और कार्यक्षेत्र

रिट एक विशेषाधिकार (प्रेरोगेटिव) प्राप्त उपचार हैं। अनुच्छेद 32 अपने आप में एक मौलिक अधिकार है और इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनिवार्य है, न कि विवेकाधीन (डिस्क्रेशनरी) है। उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार अन्य उद्देश्यों के लिए विवेकाधीन और आंतरिक (इंट्रिंसिक) है। अनुच्छेद 226 की तुलना में अनुच्छेद 32 का दायरा सीमित है। मौलिक अधिकारों के अलावा किसी अन्य कानूनी अधिकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अन्य अनुच्छेदों के साथ नहीं मिलता है जो सर्वोच्च न्यायालय के सामान्य क्षेत्राधिकार को परिभाषित करते हैं (अनुच्छेद 124-147)।

एक स्पष्ट प्रश्न उठता है कि क्या उस पक्ष के खिलाफ रिट जारी रखी जा सकती है, जो एक निजी इकाई (प्राइवेट एंटिटी) के रूप में कार्य करना बंद कर देती है और सार्वजनिक प्रकृति की भूमिका निभाती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक कर्तव्यों और कार्यों की प्रकृति की जांच की, यह कहते हुए कि बीसीसीआई एक संगठन के रूप में “स्पष्ट रूप से सार्वजनिक कार्य” करता है क्योंकि कार्यों और कर्तव्यों की प्रकृति स्वाभाविक रूप से जनता के लिए होती है।

रिट के प्रकार

भारतीय संविधान के तहत पांच प्रकार की रिट प्रदान की जाती हैं, जो न्यायालयों द्वारा जारी की जा सकती हैं। वे हैं:

बन्दी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस)

बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट ऐसे मामलों में अदालतों द्वारा जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है ‘शरीर पाने के लिए’। यह रिट अवैध हिरासत के खिलाफ उपचार प्रदान करने के लिए सबसे प्रभावी मानी जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट द्वारा, न्यायालय ऐसे व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दे सकता है, जिसे हिरासत में लिया गया है। न्यायालय हिरासत के लिए आधार प्रदान करने के लिए कहता है और उचित और वैध आधार प्रदान करने में विफलता के कारण तुरंत रिहाई हो सकती है।

बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट से संबंधित नियम

ऐतिहासिक निर्णय

परमादेश (मैंडेमस)

परमादेश शब्द का शाब्दिक अर्थ आज्ञा है। परमादेश की रिट अनिवार्य और विशुद्ध रूप से मंत्रिस्तरीय कर्तव्यों (मिनिस्टीरियल ड्यूटीज) के सही प्रदर्शन के लिए जारी की जाती है और एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या सरकारी अधिकारी को कोई कार्य करने या कार्य करने से मना करने के लिए जारी की जाती है। यह आदेश किसी अवर न्यायाधिकरण (इनफीरियर ट्रिब्यूनल), बोर्ड, निगम या किसी अन्य प्रकार के प्रशासनिक प्राधिकरण (अथॉरिटी) को भी दिया जा सकता है।

परमादेश की रिट निम्नलिखित आधारों पर जारी की जा सकती है:

  • कानून द्वारा अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए।
  • याचिकाकर्ता के अधिकार का उल्लंघन हुआ होगा।
  • याचिकाकर्ता ने किसी कार्य के होने की मांग की होगी लेकिन उसे नहीं किया गया है।
  • एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार का अभाव है।
  • याचिकाकर्ता यह दिखा सकता है कि प्राधिकरण द्वारा उस पर कर्तव्य लगाए गए है और उसका पालन नहीं किया गया है।
  • याचिका की तिथि पर, अधिकार अस्तित्व में होना चाहिए।
  • परमादेश की रिट अग्रिम क्षति (एंटीसिपेटरी इंजरी) के लिए जारी नहीं की जाती है।

न्यायालय निम्नलिखित मामलों में रिट जारी करने से इंकार कर सकते हैं:

  • जब याचिकाकर्ता का अधिकार समाप्त हो गया हो।
  • वह कर्तव्य पहले ही पूरा किया जा चुका है जिसके विरुद्ध रिट जारी करने की मांग की गई है।
  • परमादेश की रिट किसी राज्य के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध नहीं दी जाती है।
  • एक निजी संस्था के खिलाफ रिट जारी नहीं की जा सकती, सिवाय इसके कि राज्य एक निजी पक्ष के साथ शामिल है।

ऐतिहासिक निर्णय

निषेध (प्रोहिबिशन)

यह रिट आम ​​कानून जितना ही पुराना है। निषेध के रिट का अर्थ है ‘निषेध करना या रोकना’। यह केवल कार्यवाही के लंबित (पेंडिंग) रहने के दौरान ही उपलब्ध होता है और अक्सर जारी किया जाने वाला रिट नहीं होता है। यह एक असाधारण उपचार है जिसके द्वारा एक उच्च न्यायालय किसी अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण या अर्ध-न्यायिक निकाय (क्वासी ज्यूडिशियल बॉडी) को क्षेत्राधिकार की कमी के कारण किसी मामले पर निर्णय लेने से रोकने का निर्देश दे सकता है। यदि न्यायालय या न्यायाधिकरण के पास क्षेत्राधिकार नहीं है और फिर भी वह मामले का निर्णय करता है, तो इसे अमान्य माना जाएगा क्योंकि यह कानून की मंजूरी से बाहर जाना होगा। रिट की कठोरता समय के साथ उदार (लिबरल) हो गई है, और इसे किसी के खिलाफ नैसर्गिक न्याय (नेचुरल जस्टिस) के आधार पर भी जारी किया जा सकता है।

इन आधारों पर निषेध की रिट जारी की जा सकती है:

  1. अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण ने अपने क्षेत्राधिकार को पार कर लिया है;
  2. न्यायालय या न्यायाधिकरण नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य कर रहा है;
  3. किसी क़ानून की असंवैधानिकता;
  4. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

ऐतिहासिक निर्णय

  • ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क के कलेक्टर के मामले में एक अवर न्यायाधिकरण को इस आधार पर निर्णय लेने से रोकने के लिए रिट पारित किया गया था कि कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बिना या अधिक थी।
  • बृज खंडेलवाल बनाम भारत (1975) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के साथ सीमा विवाद समझौते में शामिल होने से केंद्र सरकार के खिलाफ निषेध जारी करने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार को कार्यकारी (एक्जीक्यूटिव) और प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करने से कोई रोक नहीं है।
  • एस गोविंद मेनन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1967) के मामले में यह माना गया था कि अधिक क्षेत्राधिकार और क्षेत्राधिकार की अनुपस्थिति दोनों परिस्थितियों में निषेध की एक रिट जारी की जा सकती है।
  • हरि विष्णु बनाम सैयद अहमद इशाक (1955) के मामले ने प्रमाणिकत (सर्शियोरारी) और निषेध रिट के बीच अंतर स्थापित किया था। निषेध की रिट केवल कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ही दायर की जा सकती है।

प्रमाणिक (सर्शियोरारी)

सर्शियोरारी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है “प्रमाणित करना”। प्रमाणिक की रिट प्रकृति में सही है। ‘प्रमाणिक’ एक न्यायिक आदेश है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी अवर न्यायालय या अर्ध-न्यायिक या किसी प्रशासनिक निकाय को यदि निर्णय ने कानून का उल्लंघन है तो उनके निरीक्षण के लिए रिकॉर्ड्स के न्यायालय में स्थानांतरित करने और वैधता पर निर्णय लेने के लिए जारी किया जाता है। इस रिट का उद्देश्य सकारात्मक कार्रवाई करना भी है, यह निवारक और उपचारात्मक (क्यूरेटिव) प्रकृति, दोनों की है।

प्रमाणिक की रिट जारी करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं:-

  1. निकाय या व्यक्ति के पास कानूनी अधिकार है;
  2. कार्रवाई लोगों के अधिकारों को प्रभावित करने वाली होनी चाहिए।
  3. न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य होना चाहिए;
  4. कार्रवाई उनके क्षेत्राधिकार से अधिक होनी चाहिए।

प्रमाणिक के रिट के लिए आधार:

  1. क्षेत्राधिकार की त्रुटि
  2. क्षेत्राधिकार का अभाव
  3. क्षेत्राधिकार की अधिकता
  4. क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग
  5. स्पष्ट कानून की त्रुटि
  6. नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन

ऐतिहासिक निर्णय

  • नरेश एस. मिराजकर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में, उच्च न्यायालय ने माना कि न्यायिक आदेश प्रमाणिक की रिट द्वारा सुधार के लिए खुले हैं और उच्च न्यायालय के खिलाफ रिट उपलब्ध नहीं है।
  • टी.सी. बसप्पा बनाम टी. नागप्पा और अन्य के मामले में, एक संविधान पीठ (बेंच) द्वारा आयोजित किया गया था कि जब एक अदालत ने या तो क्षेत्राधिकार के बिना काम किया है या जब वह अपने दिए गए क्षेत्राधिकार से अधिक कार्य करता है, तो प्रमाणिकता की रिट दायर की जा सकती है।
  • सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय और अन्य के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने रिट के अर्थ और दायरे को स्पष्ट किया है। न्यायालय ने माना कि प्रमाणिक का रिट निचली अदालतों और न्यायाधिकरण के खिलाफ उपलब्ध है, लेकिन समान या किसी भी उच्च न्यायालय के खिलाफ नहीं है।

अधिकार पृच्छा (क्यू वारंटो)

‘क्यू वारंटो’ का अर्थ है ‘किस अधिकार से’। अधिकार पृच्छा का रिट एक सार्वजनिक कार्यालय के धारक की वैधता और उनके अधिकार की जांच करता है। अधिकार पृच्छा की रिट प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों की कार्यवाही की समीक्षा (रिव्यू) करने का एक तरीका है, जिन्हें सार्वजनिक कार्यालय में नियुक्त किया गया है। यदि यह माना जाता है कि कार्यालय धारक के पास कोई वैध शीर्षक नहीं है, तो कार्यालय धारक को बाहर करने के लिए अधिकार पृच्छा की रिट जारी की जाती है। समान रूप से, यह सार्वजनिक पद धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को उनके कानूनी अधिकार से वंचित होने से भी बचाता है। यह रिट उसके द्वारा भी दायर की जा सकती है जो व्यथित (एग्रीवड) व्यक्ति नहीं है।

अधिकार पृच्छा कि रिट जारी करने की शर्तें:

  • कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय होना चाहिए, जिसे गलत तरीके से ग्रहण किया गया है।
  • कार्यालय एक क़ानून द्वारा या संविधान द्वारा ही बनाया गया होना चाहिए।
  • इस कार्यालय से उत्पन्न होने वाले कर्तव्य सार्वजनिक प्रकृति के होने चाहिए।
  • कार्यालय का कार्यकाल स्थायी प्रकृति का होना चाहिए और इसे किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण की खुशी से समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।
  • जिस व्यक्ति के खिलाफ रिट जारी की जानी है, उसके पास कार्यालय का अधिकार होना चाहिए।

ऐतिहासिक निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय कब उपचार से इंकार कर सकता है?

जब भी अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है। हालाँकि, कुछ शर्तें हैं जिनके तहत सर्वोच्च न्यायालय उपचार देने से इनकार कर सकता है:

अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226

अनुच्छेद 32 एक मौलिक अधिकार है, इसकी तुलना में अनुच्छेद 226 एक संवैधानिक अधिकार है जो उच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्तियाँ देता है। अनुच्छेद 226 स्पष्ट रूप से कहता है कि उच्च न्यायालय की प्रभावशीलता पूरे क्षेत्र में है, जिसके लिए वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण को जारी करने के लिए उपयुक्त मामलों में उन क्षेत्रों के भीतर किसी भी सरकार को निर्देश, आदेश या रिट जारी करता है। अनुच्छेद 226 का दायरा अनुच्छेद 32 की तुलना में व्यापक है क्योंकि इसके माध्यम से मौलिक सिद्धांतों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों को भी लागू किया जा सकता है।

मतभेद के आधार अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 226
अधिकार अनुच्छेद 32, भाग III के तहत एक मौलिक अधिकार है। यह एक मौलिक अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार है।
निलंबन (सस्पेंशन) यदि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई है, तो इसे निलंबित किया जा सकता है।  अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के समय भी इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है।
दायरा इसका दायरा सीमित है और केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उपचार के लिए लागू होता है।  अनुच्छेद 226 का दायरा व्यापक है और यह तब लागू होता है जब किसी मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया हो।
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार (टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन) पूरे भारत में इसका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है। यह उच्च न्यायालय को अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर एक रिट जारी करने का अधिकार देता है और यह एक संकीर्ण (नैरो) प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है।
विवेकाधिकार (डिस्क्रेशन पावर) अधिकार और इसके तहत उपचार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।  अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति देता है, इसलिए यह उच्च न्यायालय के विवेक पर निर्भर है कि वह रिट जारी करेगा या नहीं।

अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 32 का संशोधन 

अनुच्छेद 32 में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना के सिद्धांत की स्थापना की और कहा कि इस ‘बुनियादी’ में संशोधन नहीं किया जा सकता है। एल चंद्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में, पीठ ने अनुच्छेद 32 को बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग घोषित किया। इसलिए, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 32 पर लागू नहीं होता है। यदि इसे मनमाने ढंग से संशोधित किया जाता है तो यह न्यायिक समीक्षा (ज्यूडिशियल रिव्यू) के अधीन होगा और इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद 32A को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 32A ने राज्य के कानूनों की समीक्षा पर रोक लगा दी, जब तक कि केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता भी एक मुद्दा नहीं था। इसके बाद, 43वें संशोधन ने आपातकाल की समाप्ति के बाद अनुच्छेद 32A को निरस्त कर दिया।

अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका

नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में लोक कल्याण के हित में एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका को भी अदालत द्वारा खुद भी लिया जा सकता है। जनहित याचिका के मामले ऐसे मामले नहीं हैं जहां अधिकारों का व्यक्तिगत रूप से उल्लंघन किया गया हो। जनहित याचिका जनता को न्यायिक सक्रियता (एक्टिविज्म) के माध्यम से उपचार के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने की शक्ति देती है। जनहित में दायर याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को संतोषजनक तथ्यों और आधारों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, अन्यथा इसे तुच्छ माना जा सकता है।

जनहित याचिकाओं के मामलों में लोकस स्टैंडी के नियम को मामूली रूप से तब लागू किया जाता है जब याचिकाकर्ता वास्तविक रूप से कार्य कर रहा हो। एक जनहित याचिका व्यापक जनहित में होनी चाहिए न कि आर्थिक लाभ या राजनीति से प्रेरित या दुर्भावनापूर्ण इरादे पर आधारित उद्देश्यों के लिए हो।

अनुच्छेद 32 पर सर्वोच्च न्यायालय की हाल ही की टिप्पणियां

2021 के सिद्दीकी कप्पन मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक अवलोकन करते हुए याचिकाकर्ता से पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का कारण पूछा। उसी पीठ ने एक अन्य याचिकाकर्ता को पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। पी. हेमलता द्वारा अपने पति के स्वास्थ्य की स्थिति के कारण जमानत से राहत के लिए दायर एक याचिका में, सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को जमानत याचिका पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के सहायक सचिव को एक अवमानना ​​(कंटेंप्ट) नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और “इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर भारत के नागरिक को किसी भी मामले में आने से रोका जाता है तो यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए देश में न्याय प्रशासन में गंभीर और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करेगा।”

रिट याचिका दायर करने की प्रक्रिया

अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है:

  1. याचिकाकर्ता को आवश्यक दस्तावेजों जैसे पहचान प्रमाण, आवासीय प्रमाण, फोटो आदि के साथ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए।
  2. याचिका के मसौदे (ड्राफ्ट) में भौतिक तथ्यों के साथ पीड़ित पक्ष का नाम और पता होना चाहिए।
  3. रिट याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जाना है।
  4. न्यायालय याचिका की सुनवाई की तिथि निर्धारित करेगा, इस तिथि को न्यायालय याचिका की स्वीकृति पर प्रतिवादी को नोटिस जारी करेगा। दोनों पक्षों की सुनवाई के लिए आगे की तारीख तय की जाएगी।
  5. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत अपना फैसला सुनाती है और राहत देती है।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर बनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर उपचार प्रदान करने की शक्ति और नियंत्रण भी प्रदान किया गया है। डॉ. अम्बेडकर ने इसे ‘संविधान का हृदय और आत्मा’ कहा था। उपर्युक्त तथ्यों से यह समझा जा सकता है कि अनुच्छेद 32 नैसर्गिक न्याय के न्यायसंगत सिद्धांत के लिए खड़ा है। इसके अलावा, रिट जनहित याचिकाओं को भी जनता के बड़े हित के लिए दर्ज करने की अनुमति देती है। एक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत पर आधारित एक लोक संविधान को सत्ता के मनमाने उपयोग को सीमित करना चाहिए। रिट संवैधानिक लोकतंत्र की पहली अनिवार्यताओं में से एक हैं।

संदर्भ

 

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