अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

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Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989
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यह लेख नोएडा के एमिटी लॉ स्कूल के Nikunj Arora ने लिखा है। यह लेख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधित) के साथ-साथ अधिनियम के उद्देश्यों और मुख्य विशेषताओं का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। यह लेख अधिनियम के तहत विशेष अदालतों, अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) और पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) के प्रावधानों पर भी प्रकाश डालता है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।

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परिचय

जैसे-जैसे भारत तेजी से विकास और समृद्धि के दौर से गुजर रहा है, यह समाज के सभी वर्गों को अपने समुदायों के जीवन स्तर की कल्पना करने, बनाने और बढ़ाने का मौका दे रहा है। अनुसूचित जाति और जनजाति अपने शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण (सोशल एंपावरमेंट) के कारण भारतीय समाज के सबसे प्रगतिशील समुदायों में से एक के रूप में उभरे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (अधिनियम) ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ व्यापक अपराधों को रोका है। ये विशेष अदालतें (अधिनियम के तहत स्थापित) पीड़ितों के अधिकारों और विशेषाधिकारों (प्रिविलेज) की रक्षा करने और राहत प्राप्त करने में उनकी सहायता करने के लिए काम करती हैं। 

भारतीय समाज में दो हाशिए (मार्जिनलाइज्ड) पर रहने वाले समूह हैं: दलित, जिन्हें कानूनी रूप से अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और आदिवासी, जिन्हें कानूनी रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे आदि काल से ही अनेक अत्याचारों के शिकार रहे हैं। इसलिए, जनसंख्या का यह वर्ग अधिनियम द्वारा भेदभाव और अत्याचारों से सुरक्षित है। इसके बावजूद, इस कानून को लागू करने के प्रभाव और इसके उद्देश्य पर संदेह बना हुआ है क्योंकि इस कानून के प्रावधानों के संभावित दुरुपयोग के बारे में व्यापक चिंताएं हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार, अस्पृश्यता (अनटचेबिलिटी) और इसी तरह की सभी प्रथाओं की मनाही है। अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। हालाँकि, सरकार को 1955 के अधिनियम में बदलाव करने के लिए मजबूर किया गया था और 1955 के अधिनियम में कमियों और खामियों के कारण नागरिक अधिकार अधिनियम (सिविल राइट्स एक्ट), 1955  (1976 में संशोधित) पारित किया गया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ निरंतर शिकायतों और अन्याय के कारण, संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम (1989) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम (1995) पारित किया ताकि उनके साथ अमानवीय व्यवहार का मुकाबला किया जा सके।

अब, 1989 के अधिनियम का उद्देश्य इन समुदायों को एक लोकतांत्रिक समाज में उनकी भागीदारी को सक्षम करने के लिए सक्रिय प्रयासों (प्रोएक्टिव एफर्ट्स) के माध्यम से न्याय प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि वे समाज के मूल्यवान सदस्यों को भेदभाव, हिंसा और प्रभावशाली जातियों द्वारा उत्पीड़न से मुक्त महसूस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य भारतीय सामाजिक जीवन में उनका एकीकरण (इंटीग्रेशन) सुनिश्चित करना है। खुले और छिपे दोनों रूपों में, अस्पृश्यता अब एक संज्ञेय (कॉग्निजेबल) अपराध है, और ऐसे किसी भी अपराध के लिए कड़ी सजा दी जाती है। 

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 का एक अवलोकन

उत्पत्ति

मानव जाति का वर्गीकरण वेदों से ही अस्तित्व में है। वर्ण ऋग्वेद से व्युत्पन्न (डिराइव्ड) समाज का एक प्राचीन विभाजन है जो पेशे (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) पर आधारित था। मनुस्मृति (कानून की पुस्तक) इस दावे के साक्ष्य का प्राथमिक स्रोत (प्राइमरी सोर्स) थी। यह दिखाया गया है कि पहले तीन समूहों में इंडो-यूरोपीय समाजों के साथ समानताएं हैं, और शूद्रों की उत्पत्ति ब्राह्मणों के साथ हुई है। अस्पृश्यता की अवधारणा वैदिक काल में मौजूद नहीं थी। जाहिर है कि यह अवधारणा उत्तर-वैदिक साहित्य (पोस्ट वैदिक लिट्रेचर) विशेष रूप से मनुस्मृति में दिखाई दी, जिसमें बहिष्कृत (आउटकास्ट) शब्द का उल्लेख किया गया था, साथ ही यह विचार भी था कि उन्हें बाहर रखा जाना चाहिए।

एक कठोर, वर्ग-आधारित समाज के दृष्टिकोण से, एक कठोर जाति-आधारित समाज से आने वाले अंग्रेजों ने खुद को भारतीय जाति व्यवस्था के साथ बराबरी करने का प्रयास किया। उन्होंने धर्म, जाति आदि के आधार पर देश को विभाजित और शासन किया। अंग्रेजों ने एक अलग निर्वाचक मंडल (इलेक्टोरेट) की शुरुआत करके प्रतिशोधपूर्ण (वेंजफुल) तरीके से काम किया। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि गांधी-आंबेडकर का पूना पैक्ट (1932) ने इस देश में फूट डालो और राज करो के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप दलितों की स्थिति बिगड़ गई। 1793 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की, जो समाज में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक असमानताओं के लिए जिम्मेदार थी, जो समाज की ज्यादातर निचली जातियों को प्रभावित करती थी।

भारतीय समाज में सभी के लिए समानता पैदा करने और अस्पृश्यता की प्रथा को खत्म करने के लिए संविधान की विफलता के कारण, एक नए कानून की आवश्यकता थी, और और इस प्रकार, अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 पारित किया गया था, लेकिन इसकी कमियों और खामियों के कारण इस अधिनियम को पूरी तरह से बदलना पड़ा। 1976 में इसके सुधार के बाद, अधिनियम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम (प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट) बन गया। निचली और ऊंची जातियों के बीच की इस खाई को खत्म करने और दलितों को भेदभाव, उत्पीड़न और अपराधों से बचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद, वे एक कमजोर वर्ग बने रहे। भले ही उन्हें उनके अधिकारों के बारे में सूचित किया गया हो, लेकिन जब वे इन अधिकारों का दावा करने का प्रयास करते हैं या उनके खिलाफ अस्पृश्यता की प्रथा के खिलाफ विद्रोह करते हैं, तो वे निहित स्वार्थों से भयभीत और दब जाते हैं। तत्कालीन मौजूदा कानून, जैसे कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और भारतीय दंड संहिता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए, संसद ने मौजूदा समस्याओं की मान्यता में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 और इसके नियम 1995 में पारित किए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 का लक्ष्य और उद्देश्य

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुच्छेद 342(1) और अनुच्छेद 366(25) में जनजाति या समुदाय की एक विशेष श्रेणी के रूप में परिभाषित किया गया है और जब भी राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है। अधिनियम के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

  • अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों की घटना को रोकने के उद्देश्य से प्राथमिक कानून (प्राइमरी लेजिस्लेशन) है। 
  • अधिनियम के अनुसार, ऐसे अत्याचारों के आरोपित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों और विशिष्ट विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी।
  • अधिनियम के अनुसार, उनके नि:शुल्क पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन), यात्रा व्यय (ट्रैवल एक्सपेंस) और रखरखाव व्यय (मेंटेनेंस एक्सपेंस) के लिए धन प्रदान किया जाता है और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकार दिया जाता है कि अधिनियम को उचित रूप से लागू किया गया है।
  • इसके अतिरिक्त, जब अपराध  दलितों के सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक और राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो अधिनियम दलितों को समाज का एक अभिन्न अंग बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करना निर्धारित करता है।
  • अधिनियम वंचितों (डेप्रिवेशन) को रोकने के लिए काम करता है और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को इससे बचने में सहायता करता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की मुख्य विशेषताएं और नियम

अधिनियम और संबंधित नियमों की तर्कसंगतता (रेशनेलिटीज) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार और समाज के भीतर उनकी स्थिति से संबंधित कई मुद्दों या समस्याओं को कवर करती है। अधिनियम के तहत तीन अलग-अलग श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

  • आपराधिक कानून से संबंधित प्रावधान पहली श्रेणी बनाते हैं। इस श्रेणी में कई अपराधों को परिभाषित किया गया है, और यह भारतीय दंड संहिता में वर्णित दंड की कई श्रेणियों का दायरा भी बढ़ाता है। 
  • दूसरी श्रेणी में अत्याचार के शिकार लोग राहत और मुआवजे के हकदार हैं।
  • तीसरा, अधिनियम इसके कार्यान्वयन (इंप्लीमेंटेशन) और प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) के लिए विशेष प्राधिकरण (अथॉरिटी) स्थापित करता है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

  • अधिनियम नए प्रकार के अपराधों को जोड़ने का प्रयास करता है जिनका उल्लेख न तो भारतीय दंड संहिता, 1860 और न ही नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में किया गया है।
  • अपराध केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा ही किए जा सकते हैं, उदाहरण के लिए एससी या एसटी के खिलाफ बर्बरता केवल गैर-एससी द्वारा ही की जा सकती है। यह अधिनियम एससी और एसटी के बीच या एसटी और एससी के बीच किए गए अपराधों पर लागू नहीं होता है। कनुभाई एम. परमार बनाम गुजरात राज्य (2000) में, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति जो किसी अन्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध करते हैं, उन पर अधिनियम के अनुसार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है या उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता है।
  • इस अधिनियम में 37 अपराध [धारा 3 की उप-धारा (1) और (2) में उल्लिखित अपराध] शामिल हैं जिनमें आपराधिक अपराध करने वाले व्यवहार के पैटर्न और अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के आत्मसम्मान और सम्मान को ठेस पहुंचाना शामिल है। इनमें आर्थिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक अधिकारों का हनन, साथ ही कानूनी व्यवस्था का शोषण और दुरुपयोग भी शामिल हैं।
  • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाफ किए गए विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है और ऐसे अत्याचारों [अधिनियम की धारा 3(1) (i) से (xv) और 3(2) (i) से (vii)] के लिए सख्त दंड निर्धारित किया गया है। कुछ मामलों में लोक सेवकों (पब्लिक सर्वेंट) के लिए दंड बढ़ाया जाता है।
  • सार्वजनिक अधिकारियों के लिए दंड जो अपने कर्तव्यों का पालन [धारा 3(2) (vii)] करने में अपराधी हैं।
  • संपत्ति की कुर्की और जब्ती (अटैचमेंट एंड फॉरफिचर)। [धारा 7]
  • संभावित अपराधियों का निर्वासन (एक्सटर्नमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफेंडर्स)। [धारा 10(1) और (3)]।
  • विशेष न्यायालयों का निर्माण [अधिनियम की धारा 14]। मंगल प्रसाद बनाम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (1992) में न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 2 (d) के अर्थ के तहत विशेष अदालत को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। मजिस्ट्रेट तब तक अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता जब तक कि आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष अदालत में नहीं भेजा जाता। विशेष अदालत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156(3) के अनुसार अपनी शक्तियों के प्रयोग में या अधिनियम का संज्ञान लेने में या पुलिस स्टेशन में शिकायत करने में मजिस्ट्रेट के रूप में भी कार्य नहीं कर सकती है।
  • जनजातियों को अत्याचारों से सुरक्षा प्रदान करने के अलावा, कानून अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के खिलाफ राज्य के जवाबी कार्रवाई की निगरानी के लिए एक व्यवस्था भी प्रदान करता है। अधिनियम और नियमों के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट मासिक (मंथली) रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे जिसे एक 25 सदस्यीय राज्य निगरानी और सतर्कता समिति (स्टेट मॉनिटरिंग एंड विजिलेंस कमिटी) (एसवीएमसी) साप्ताहिक बैठक करेगी, और एक मासिक रिपोर्ट जिला निगरानी और सतर्कता समिति (डीवीएमसी) द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। इसके अतिरिक्त, लोक अभियोजन निदेशक (डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रॉसिक्यूशन) (डीपीपी) को हर तिमाही (क्वार्टर) में प्रत्येक विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) की प्रगति की समीक्षा (रिव्यू) करनी होगी। केंद्र सरकार को हर साल 31 मार्च तक वार्षिक रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य है।
  • अत्याचार की एक नई परिभाषा संसद द्वारा 1989 में स्थापित की गई थी जब यह अधिनियम पारित किया गया था। भारत में, “अत्याचार” शब्द का प्रयोग अक्सर एससी और एसटी के खिलाफ किए गए अपराधों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह उन व्यक्तियों द्वारा एससी और एसटी के खिलाफ किए गए किसी भी अपराध को संदर्भित करता है जो भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत एससी या एसटी नहीं हैं। ऐसा अपराध करने के लिए नस्लीय भेदभाव (रेशियल डिस्क्रिमिनेशन) का मकसद होना जरूरी नहीं है। 

1995 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 को अधिसूचित (नोटिफाइड) किया गया था। ये नियम प्रभावित समुदायों के लिए राहत और पुनर्वास मानदंड प्रदान करते हैं। उक्त नियमों के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:

  • नियम 3 के अनुसार, राज्य सरकारों को अत्याचार अपराधों के संबंध में निवारक (प्रिवेंटिव) और एहतियाती उपाय (प्रिकॉशनरी मेजर्स) करने चाहिए।
  • नियम 7(1) के अनुसार, अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए डीएसपी स्तर पर एक अधिकारी जिम्मेदार है।
  • नियम 7 (2) में प्रावधान है कि जांच 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए और रिपोर्ट सीधे राज्य पुलिस के निदेशक (डायरेक्टर) को भेजी जानी चाहिए।
  • नियम 8 में कहा गया है कि पुलिस महानिदेशक/आईजी पुलिस की देखरेख में पुलिस मुख्यालय के हिस्से के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ (प्रोटेक्शन सेल) की स्थापना होगी।
  • नियम 9 और 10 राज्य स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति निर्धारित करते हैं, जो राज्य सरकार के सचिव के पद से कम नहीं है, और जिला स्तर पर एक विशेष अधिकारी होगा, जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद से कम नहीं है। ये नामांकन (नॉमिनेशंस) उन जिलों के लिए होंगे जिनमें अत्याचार-प्रवण (एट्रोसिटी प्रोन) क्षेत्रों की पहचान की गई है, और इस तरह के नामांकन से राज्य और जिला स्तर पर जिला प्रबंधकों (डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स), विशेष उपायुक्तों (स्पेशल डेप्युटी कमिशनर) और अन्य संबंधित अधिकारियों के कामकाज का समन्वय (कोऑर्डिनेट) होगा।
  • नियम 12(4) के अनुसार, अत्याचार के शिकार लोगों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार तत्काल नकद या वस्तु रूप में राहत की पेशकश की जाएगी। 
  • मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नियम 16 ​​के अनुसार राज्य सतर्कता एवं निगरानी समिति की वर्ष में दो बार बैठक होगी।
  • नियम 17 के अनुसार, जिला स्तर पर सतर्कता और निगरानी समितियों को कम से कम त्रैमासिक (क्वार्टरली) बैठक करना अनिवार्य है।  

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन

धारा 21 में कहा गया है कि सरकार अधिनियम की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार नियमानुसार उपाय करेगी। इनमें से कुछ ऐसे उपायों/प्रावधानों में शामिल हैं: 

  • प्रावधान जो अत्याचार के शिकार लोगों के पास कानूनी सहायता सहित पर्याप्त सुविधाओं तक पहुंच होनी चाहिए ताकि वे न्याय की मांग कर सकें।
  • इस अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच या मुकदमे के मामले में, अत्याचार के शिकार लोगों सहित गवाहों को यात्रा और रखरखाव खर्च के भुगतान के लिए प्रावधान किए जाएंगे।
  • आर्थिक और सामाजिक सहायता सहित अत्याचार के शिकार लोगों के लिए पुनर्वास उपाय।
  • एक अधिकारी को अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने या उन अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पर पर्यवेक्षण का प्रयोग करने के लिए अभियोजन शुरू करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
  • जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उचित समझा जाए ऐसे उपायों को तैयार करने या लागू करने में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए उपयुक्त स्तरों पर समितियों का गठन होता है।
  • इस अधिनियम के प्रावधानों की कार्यप्रणाली (वर्किंग) का समय-समय पर सर्वेक्षण करना ताकि उनके कार्यान्वयन में सुधार के लिए उपाय सुझाए जा सके।
  • अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों को अपनाना जिनके विशिष्ट क्षेत्रों में अत्याचार होने की संभावना है।
  • इसके अलावा, केंद्र सरकार हर साल धारा 21 के अनुसार स्वयं के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसे संसद के निचले और ऊपरी सदनों के समक्ष रखा जाएगा। 

अधिनियम, 1989 के तहत उपाय प्राप्त करने की प्रक्रिया

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 अधिनियम के तहत उपाय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की गई है:

  • पीड़ित द्वारा किसी अपराध की मौखिक या लिखित रूप से निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की जा सकती है। इसकी शिकायत संबंधित थाने में भी पंजीकृत डाक (रजिस्टर्ड मेल) के माध्यम से की जा सकती है। (नियम 5)
  • पुलिस उपाधीक्षक (डेप्युटी सुपरिटेंडेंट) के पद से नीचे के किसी भी व्यक्ति को मौके पर जांच करने के लिए अधिकृत (ऑथराइज) किया जाना चाहिए। इसके बाद, पीड़ितों के नाम स्थापित किए जाते हैं, जैसा कि संपत्ति की क्षति और व्यक्तिगत चोट की सीमा है। [नियम 6 और नियम 7 (1)]
  • जांच अधिकारी द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेजी जाती है, जो फिर उसे महानिदेशक या पुलिस आयुक्त को भेजी जाती है। अगले 60 दिनों के भीतर क्षेत्राधिकार (ज्यूरिसडिक्शन) के लिए जिम्मेदार पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक को विशेष न्यायालय में आरोप पत्र (चार्ज शीट) दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। [नियम 7(2)]
  • यदि विशेष अदालत के समक्ष औपचारिक (फॉर्मली) रूप से बुलाए जाने के 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किया जाता है, तो इसे स्थगित करने के कारण के साथ एक बयान के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। [नियम 7(2A)]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के तहत विशेष न्यायालय

अध्याय 4 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के संबंध में शिकायतों की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत के गठन से संबंधित प्रावधान हैं। त्वरित सुनवाई (स्पीडी ट्रायल) सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार को प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायालय स्थापित करना चाहिए जो विशेष रूप से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से इस अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई करेगा। तदनुसार, उन जिलों के मामले में जहां अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं हुआ है, सरकार के पास राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की सहमति से ऐसे जिले या इस अधिनियम के प्रावधानों से जिलों को या विशिष्ट विशेष अदालतों की स्थापना के लिए इन जिलों को किसी भी पड़ोसी जिले के साथ मिलाने के लिए छूट देने की शक्ति होगी।

इस प्रावधान के अनुरूप, विशेष अदालतें बनाई जाएंगी जो मौजूदा सत्र अदालतों (सेशन कोर्ट) से अलग हैं। ये अदालतें ही इस अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए अधिकृत हैं। इसके अलावा, अधिनियम में राज्य सरकार को प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने या एक ऐसे वकील को नामित करने की आवश्यकता है जो उस न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक के रूप में कम से कम 7 वर्षों से कानून का अभ्यास कर रहा है जिसने मामला प्राप्त किया है।

मजिस्ट्रेट अदालत की सहमति के बिना, विशेष अदालत शिकायत पर विचार नहीं कर सकती है। न्यायालय ने राज मल बनाम रतन सिंह (1988) में माना कि, धारा 14 के तहत, एक विशेष अदालत को संज्ञान स्वीकार करने की शक्ति थी और यह आवश्यक नहीं था कि मामला मजिस्ट्रेट के पास विचार के लिए प्रतिबद्ध (कमिटेड) हो। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी आरोपी ने तर्क दिया है कि विशेष न्यायाधीश के पास शिकायत का सीधे संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादी के वकील के अनुसार, विशेष न्यायाधीश को केवल अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों को दंडित करने का अधिकार था, जब वे दंड प्रक्रिया संहिता के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए थे।

इस कथन के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता (काउंसिल) ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मंगली प्रसाद बनाम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (2010) में सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय का हवाला दिया। हालांकि, दविंदर सिंह सरपंच बनाम पंजाब राज्य (2016) में एकल पीठ (सिंगल बेंच) ने निष्कर्ष निकाला कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास इस कानून के तहत शिकायत सुनने का अधिकार क्षेत्र नहीं है और अधिनियम की धारा 14 के तहत गठित विशेष न्यायालय शिकायत पर सुनवाई कर सकता है और संज्ञान ले सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष न्यायालय को भेजा जाए, जैसा कि अधिकांश सत्र मामलों में होता है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उपरोक्त मामले के संबंध में, वर्तमान मामले में न्यायालय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए विचार से असहमत था और माना कि एक मजिस्ट्रेट विशेष न्यायालय को मामला सौंप सकता है, लेकिन अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालय को सक्षम बनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार, अम्मुला राजी रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2004) के मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट से प्रतिबद्धता (कमिटमेंट) के बिना आरोप पत्र लेकर अपराध का संज्ञान नहीं ले सकते।

वर्तमान मामले में न्यायालय ने आगे कहा कि मोली बनाम केरल राज्य (2004) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विद्याधरन और गंगुला अशोक बनाम एपी राज्य (2000) का अनुसरण किया और धारा 14 के दायरे पर विचार किया और तदनुसार यह माना कि अधिनियम केवल विशेष न्यायालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले मुकदमे पर विचार करता है। एक अतिरिक्त लाभ के रूप में, इस तरह की सुनवाई एक विशेष न्यायालय के रूप में नामित सत्र न्यायालय द्वारा तुरंत किए जाएंगे।  

विशेष न्यायालय के लिए लोक अभियोजक की नियुक्ति

अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार न्यायालय के भीतर मामलों के संचालन (कंडक्ट) के उद्देश्य से प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक को नामित या नियुक्त करेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 4(5) में प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट अत्याचार के शिकार व्यक्ति की पसंद के वकील को नियुक्त कर सकता है, जो कि जिला मजिस्ट्रेट की राय में एक प्रतिष्ठित (एमिनेंट) वरिष्ठ वकील व्यक्ति भी है।

यह स्पष्ट है कि उक्त नियमों के नियम 4(5) और अधिनियम की धारा 15 एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं। सत्की देवी बनाम टीकम सिंह (2006) में न्यायालय ने कहा कि हालांकि राज्य किसी भी अपराध या आपराधिक कार्यवाही के मामले में अभियोजक है, सरकार द्वारा एक विशेष लोक अभियोजक या लोक अभियोजक नियुक्त किया जाएगा और अधिनियम हमेशा उस समय किसी अन्य कानून को ओवरराइड करने वाला एक विशेष कानून होगा। वर्तमान मामले में, यह दावा किया गया था कि यद्यपि जिला मजिस्ट्रेट के पास शिकायतकर्ताओं के मामले की पैरवी करने के लिए वकील नियुक्त करने का अधिकार था, लेकिन उसे विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने की कोई शक्ति नहीं थी और अधिनियम की धारा 15 के तहत, विशेष लोक अभियोजकों को नियुक्त करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है और उसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है।

अधिनियम की धारा 15 के तहत नियुक्त एक विशेष लोक अभियोजक मामले पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत एकमात्र व्यक्ति है। धारा 15 या नियम 4(1) के विपरीत, नियम 4(5) वकील के लिए न्यूनतम अभ्यास अवधि निर्दिष्ट नहीं करता है। इसका कारण यह हो सकता है कि नियम के विधायक अत्याचार के शिकार लोगों की पसंद को इस चेतावनी के साथ प्रतिबंधित नहीं करना चाहते थे कि व्यक्ति केवल एक ‘प्रतिष्ठित’ वरिष्ठ वकील होना चाहिए। इसलिए, जिला मजिस्ट्रेट की राय में वकील अत्याचार के शिकार के साथ-साथ एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ वकील की पसंद का होना चाहिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के तहत जांच और पुनर्वास का प्रावधान

अधिनियम की धारा 21(2)(iii) के तहत अत्याचार के शिकार लोगों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास का प्रावधान करता है। यह पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने और जांच और परीक्षण के दौरान पीड़ितों और गवाहों को यात्रा और रखरखाव लाभ प्रदान करने के प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है। नियम 11 के अनुसार, प्रत्येक अत्याचार पीड़ित या उसके आश्रितों या गवाहों को उनके निवास और जांच की जगह के बीच एक एक्सप्रेस/मेल यात्री ट्रेन या वास्तविक बस या ट्रेन के किराए के लिए मुआवजा दिया जाएगा। नाबालिगों, महिलाओं, वृद्धों और विकलांग पीड़ितों/गवाहों के मामले में, उनके अनुरोध पर एक साथ आने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा।

रखरखाव और आहार खर्च (डाइट एक्सपेंस) के लिए न्यूनतम मजदूरी के बराबर दैनिक भत्ता (डेली अलाउंस) प्रदान किया जाता है। यह भत्ता प्राप्ति के बाद तीन दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। धारा 3 के तहत अपराधों के परिणामस्वरूप, पीड़ित चिकित्सा प्रतिपूर्ति (रिइंबर्समेंट) का हकदार है, जिसमें रक्त आधान (ब्लड ट्रांसफ्यूजन), भोजन आदि शामिल हैं। नियम 12 के अनुसार, एक जिला मजिस्ट्रेट को अत्याचार के पीड़ितों, उनके परिवार के सदस्यों को तत्काल राहत प्रदान करने और भोजन, पानी, कपड़े, आश्रय, चिकित्सा और परिवहन सुविधाओं के साथ-साथ अन्य आवश्यक वस्तुओं सहित, जो मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं के लिए कदम उठाने चाहिए। मुआवजे के मानदंड और पैमाने नियमों की अनुसूची (शेड्यूल) में उल्लिखित हैं।

किसी अन्य कानून के तहत मुआवजे का दावा करने के किसी भी अन्य अधिकार के अलावा, मृत्यु, चोट या संपत्ति को नुकसान राहत के लिए कार्रवाई का कारण बनेगा। नियम 13 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए यह आवश्यक है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मुद्दों के बारे में उचित रूझान में और ज्ञान रखने वाले लोगों की नियुक्ति के साथ-साथ यह सुनिश्चित करे कि पुलिस और प्रशासन में एससी और एसटी का पर्याप्त प्रतिनिधित्व (रिप्रेजेंटेशन) हो। नियम 14 में कहा गया है कि राज्य अपने वार्षिक बजट के हिस्से के रूप में अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने के लिए सख्ती से बाध्य है।

केंद्र सरकार, अधिनियम की धारा 23 के तहत अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत है। उक्त नियमों के नियम 7(1) में कहा गया है कि केवल वही अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक के पद से कम नहीं हैं, अधिनियम के तहत किए गए अपराध की जांच कर सकते हैं। इस नियम के आलोक में, विभिन्न उच्च न्यायालयों ने मुकदमे को अमान्य कर दिया है और परिणामस्वरूप, दोषसिद्धि (कनविक्शन) को खारिज कर दिया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा डी. रामलिंग रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1996) में यह माना गया कि नियम 7 अनिवार्य है और उक्त नियम के तहत एक जांच केवल एक डीएसपी द्वारा की जानी चाहिए, न कि डीएसपी के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि एक अक्षम अधिकारी (इनकंपिटेंट ऑफिसर) द्वारा दिए गए आरोप पत्र और जांच को रद्द किया जा सकता है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने एम. काथिरेसम बनाम तमिलनाडु राज्य (1999) में फैसला सुनाया कि एक डीएसपी के अलावा अन्य अधिकारियों द्वारा की गई जांच अनुचित और असंवैधानिक है। तदनुसार, किसी भी बाद के अभियोजन को रद्द किया जाना चाहिए। अधिनियम की प्रस्तावना (प्रिएंबल) के अनुसार, अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए, विशेष न्यायालयों द्वारा ऐसे अपराधों के परीक्षण के लिए प्रदान करना और ऐसे अपराधों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है।

डॉ. राम कृष्ण बलोठिया बनाम भारत संघ (1994) में अपने फैसले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी यही विचार व्यक्त किया और कहा कि अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को सुरक्षा और त्वरित परीक्षण प्रदान करना है। अधिनियम में सकारात्मक उपाय हैं जो मूल कारण को खत्म करने का प्रयास करते हैं जिसके कारण अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार हुआ। जबकि अधिनियम न्याय व्यवस्था के मुद्दे को संबोधित करने में कामयाब रहा, लेकिन इसने पुनर्वास के मुद्दे को अदालत के अनुसार संबोधित नहीं किया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के तहत अग्रिम जमानत के प्रावधान

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 में अग्रिम जमानत का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत, धारा 18 में निम्नलिखित कहा गया है:

संहिता की धारा 438 अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है- इस अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोप में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में संहिता की धारा 438 की कोई बात लागू नहीं होगी।

अधिनियम के लागू होने के बाद से गिरफ्तारी से पहले अदालत द्वारा जमानत के आदेश को लेकर विवाद बना हुआ है। यह विवाद धारा 18 में विशेष रूप से स्पष्ट है। मार्च 2018 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय ने उक्त धारा की व्याख्या को स्पष्ट किया। सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (2018) में माना है कि, ऐसे मामलों में जहां अदालत को यह प्रतीत होता है कि अधिनियम के अत्याचार या उल्लंघन असत्य हैं, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (अधिनियम की धारा 18 द्वारा) के अग्रिम जमानत प्रावधानों का बहिष्करण (एक्सक्लूजन) जमानत देने के लिए एक पूर्ण रोक का गठन नहीं करता है।

इसके अलावा, यह माना गया कि अन्य मामलों में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बिना, लोक सेवकों को उनके नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन (अप्रूवल) के बिना, ऐसे लोक सेवकों की गिरफ्तारी की अनुमति नहीं थी। साथ ही, यह निर्देश दिया गया था कि शिकायत की जांच के बाद ही अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए जा सकते हैं। यह माना गया कि इन निर्देशों ने अधिनियम की भावना का उल्लंघन किया और काफी सार्वजनिक टिप्पणी प्राप्त की है। इन निर्देशों की समीक्षा (रिव्यू) के लिए भारत संघ ने भी इस अदालत का रुख किया। भारत संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) के मामले की समीक्षा इस अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने की, जिसने इन निर्देशों को उलट दिया और खारिज कर दिया।

हाल के एक मामले में पावास शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2021), अदालत ने अस्वीकृति आदेश (रिजेक्शन ऑर्डर) को रद्द कर दिया और पेटेंट उल्लंघन के आधार पर अग्रिम जमानत दे दी। आवेदक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 495 एवं इस अधिनियम की धारा 3(2)(v) के अंतर्गत थाना गोले बाजार, रायपुर, जिला रायपुर में आपराधिक परिवाद (क्रिमिनल कंप्लेंट) दर्ज किया गया था। आवेदक ने निम्न न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था; हालांकि, 1989 के अधिनियम की धारा 18 के तहत बनाए गए रोक और आईपीसी और 1989 के अधिनियम की धारा 3(2)(v)(a) दोनों के तहत आरोपों के कारण आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। इसलिए, आवेदन अनुरक्षण (मेंटेनेबल) योग्य नहीं था। इस निर्णय के जवाब में आवेदक ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता की राय में, अग्रिम जमानत आम तौर पर उपलब्ध नहीं थी जहां एक आरोपी पर 1989 के अधिनियम के अनुसार अपराध करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि, जब असाधारण परिस्थितियों में कोई प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) मामला स्थापित नहीं हुआ, तो अग्रिम जमानत का लाभ बढ़ाया जा सकता है। नतीजतन, अदालत ने कहा कि 1989 के अधिनियम की धारा 3(2)(b)(a) के तहत अपराध प्रथम दृष्टया तभी साबित होगा जब पीड़ित का आरोप यह था कि पीड़ित के साथ मारपीट की गई क्योंकि पीड़िता आरक्षित श्रेणी के लोगों या जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य से पता चलता है कि पीड़ित के साथ मारपीट इसलिए की गई क्योंकि वह ऐसी श्रेणी से संबंधित थी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 में संशोधन

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 इन समुदायों के खिलाफ अत्याचारों को रोकने के लिए और अधिक कड़े प्रावधानों को लागू करने का प्रयास करता है। 26 जनवरी 2016 से प्रभावी, अधिनियम मूल अधिनियम में संशोधन करता है। 2015 के संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं की पेशकश की:

अपराध के रूप में माना जाने वाला कार्य

गैर-अनुसूचित जाति या गैर अनुसूचित जनजाति द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के खिलाफ किए गए कार्यों को अधिनियम के तहत अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। संशोधन अधिनियम के तहत, कुछ मौजूदा श्रेणियों की कार्रवाइयों में संशोधन किया जाता है और नई श्रेणियां जोड़ी जाती हैं। अधिनियम के तहत, नए अपराध जोड़े गए हैं, जैसे:

  • जूतों की माला पहनाना (गार्लैंडिंग विद फ्लावर्स)
  • दूसरों को मृत मानव या जानवरों के शरीर को निपटाने या ले जाने के लिए मजबूर करना, या हाथ से मैला ढोना (मैन्युअल स्कैवेंजिंग)
  • जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को सार्वजनिक रूप से गाली देना
  • उच्च सम्मान में रखे गए किसी भी मृत व्यक्ति का अपमान करना, और
  • सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार थोपना (इंपोज) या धमकी देना।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के तहत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला पर हमला करना या उसका यौन शोषण करना एक अपराध है

यह निर्धारित किया गया है कि जानबूझकर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को उनकी सहमति के बिना यौन रूप से छूना भी एक अपराध माना जाएगा, जैसा कि यौन शब्दों, कार्यों या इशारों का उपयोग करना होगा, या एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला को देवदासी या कोई समान अभ्यास के रूप में मंदिर में समर्पित करना होगा। परिभाषा के अनुसार, सहमति एक स्वैच्छिक समझौता (वॉलंटरी एग्रीमेंट) है जिसे मौखिक या गैर-मौखिक रूप से व्यक्त किया जाता है।

कुछ मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अपराधी मानते हुए:

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को अपराधी माना जाएगा यदि उन्हें निम्नलिखित गतिविधियों में शामिल होने से रोका जाता है:

  • सामान्य संपत्ति संसाधनों का उपयोग करना
  • किसी भी पूजा स्थल में प्रवेश करना जो जनता के लिए खुला हो, और
  • शिक्षा या स्वास्थ्य संस्थान में प्रवेश करना।

अपराधों के बारे में अनुमान (प्रिजंप्शन)

यदि आरोपी को पीड़िता या उसके परिवार के बारे में व्यक्तिगत जानकारी थी, तो अदालत यह मान लेगी कि आरोपी को पीड़ित की जाति या जनजाति पहचान की जानकारी थी, जब तक कि प्रतिवादी अन्यथा साबित नहीं करता है।

लोक सेवकों की भूमिका

एक गैर-अनुसूचित जाति या गैर अनुसूचित जनजाति के लोक सेवक जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित अपने कर्तव्यों का पालन करने में उपेक्षा (नेगलेक्ट) करते हैं, उन्हें 6 महीने से एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी। ऐसे कई कर्तव्य हैं जो संशोधन अधिनियम निर्दिष्ट करता है, जिनमें शामिल हैं:

  • शिकायत या प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करना,
  • मुखबिर (इनफोर्मेंट) को उनके हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई जानकारी को पढ़ना और उन्हें जानकारी की एक प्रति (कॉपी) देना।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के तहत दंडनीय अपराध

यह अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ किए गए कुछ आईपीसी अपराधों को अत्याचार निवारण अधिनियम, जैसे चोट, गंभीर चोट, धमकी, अपहरण, आदि के तहत दंडनीय बना देगा। केवल वे अपराध जिन्हें आईपीसी में 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर किए गए अपराधों को मूल अधिनियम के तहत आने वाले अपराध के रूप में स्वीकार किया जाता है।

एसपीपी की नियुक्ति

नियुक्ति अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष लोक अभियोजकों (एसएसपी) और विशेष अदालतों की नियुक्ति करना ताकि उन्हें अधिक तेज़ी से और कुशलता से नियंत्रित किया जा सके।

गवाह और पीड़ित के अधिकार

संशोधन अधिनियम में पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों पर एक अध्याय जोड़ा गया। पीड़ितों, उनके उत्तराधिकारियों और गवाहों की सुरक्षा के लिए राज्य द्वारा व्यवस्था की जानी चाहिए। पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की एक योजना की आवश्यकता है।

न्यायालयों द्वारा उपाय

अधिनियम के तहत स्थापित अदालतों के लिए इस तरह के उपाय करना संभव है:

  • गवाह के नाम छुपाना, और
  • शिकायत किए जाने पर तत्काल कार्रवाई करना कि पीड़ित, मुखबिर या गवाह को परेशान किया जा रहा है। ऐसी शिकायतों को 2 महीने के भीतर मुख्य मामले से अलग से निपटाया जाना चाहिए।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम 2018

2018 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावर्नमेंट) श्री थावरचंद गहलोत ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2018 को लोकसभा में लाया। विधेयक को 09 अगस्त, 2018 को राज्यसभा में पारित किया गया था। विधेयक का उद्देश्य मूल अधिनियम में संशोधन करना था। विधेयक की विशेषताएं निम्नलिखित थीं:

  • 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले (पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ) में कहा गया था कि कानून का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने से पहले, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपनी मंजूरी देनी होगी। इसके अलावा, एक पुलिस उपाधीक्षक यह निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक जांच कर सकता है कि क्या प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है।
  • विधेयक में यह निर्दिष्ट किया गया था कि किसी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए किसी प्राधिकरण के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, यह निर्धारित करता है कि अधिनियम के तहत आरोपित व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं है।
  • अधिनियम में यह निर्धारित किया गया था कि इस अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोपी व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। विधेयक के अनुसार, अदालत के किसी भी निर्णय या आदेश की परवाह किए बिना जो अन्यथा प्रदान करता है, यह प्रावधान लागू होगा।

उपरोक्त 2018 के फैसले के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का देश में कड़ा विरोध हुआ था। देश भर के विभिन्न संगठनों ने 01 अप्रैल, 2018 को “बंद” का आह्वान (कॉल्ड) किया। इस विरोध में कई लोग हताहत (कैसुअलिटीज) हुए, कई लोग आग के परिणामस्वरूप मारे गए क्योंकि सार्वजनिक संपत्तियों को आग लगा दी गई थी। इन संगठनों ने मांग की कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में संशोधन को वापस लिया जाए और अधिनियम 1989 को पहले की तरह लागू किया जाए।

देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद केंद्र सरकार पर काफी दबाव था। इस फैसले के खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। कई मंत्रियों और गठबंधन सदस्यों (कोलिशन मेंबर्स) ने भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का विरोध किया। हालांकि, सरकार दबाव में पहले अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) के साथ आगे बढ़ी, और मानसून सत्र के हिस्से के रूप में सरकार ने एससी / एसटी संशोधन विधेयक (ऊपर चर्चा की) पेश किया। इस विधेयक को कांग्रेस सहित अधिकांश विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त था। सरकार के अनुसार, मामला दर्ज करने से पहले जांच की आवश्यकता नहीं थी, और अधिकारियों को किसी को गिरफ्तार करने से पहले अनुमति की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, अग्रिम जमानत प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया था।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की कमियां

इस अधिनियम का अध्ययन करते समय, एक बात जो इसके बारे में चौंकाने वाली है, वह है इसके प्रारूपण (ड्राफ्टिंग) में विस्तार की मात्रा। विशिष्ट अपराधों (अधिनियम की धारा 3 के तहत) को शामिल करके और उन्हें इस अधिनियम के दायरे में लाने से, यह केवल यह दर्शाता है कि इन अपराधों को बार-बार अंजाम दिया गया है और यह अनुमान लगाया गया था कि वे संबंधित व्यक्ति के खिलाफ जारी रह सकते हैं। इसके अलावा, इस अधिनियम के तहत सूचीबद्ध अपराधों का बहुत सटीक विवरण प्रदान करना आवश्यक है, ताकि किसी विशेष अत्याचार की गलतफहमी, गलत व्याख्या या गलत बयानी के लिए कोई जगह न हो।

अधिनियम की प्रमुख कमियां निम्नलिखित हैं:

कानूनी प्रणाली

विशेष न्यायालयों में पर्याप्त संसाधन (रिसोर्स) नहीं हैं। कई विशेष अदालतें हैं जो वास्तव में अदालतें हैं और इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए केवल विशेष अदालतों के रूप में नामित हैं। नतीजतन, यह उन्हें इस अधिनियम द्वारा शासित मामलों के अलावा अन्य मामलों से निपटने की अनुमति देता है। नतीजतन, अत्याचार अपराधों से संबंधित मामलों का एक बड़ा बैकलॉग और उन्हें हल करने की धीमी प्रक्रिया रही है।

पुनर्वास के संबंध में प्रावधान

अधिनियम की धारा 21(2)(iii) के तहत पुनर्वास के संबंध में केवल एक पंक्ति (वन लाइन) प्रदान करती है। यह उक्त धारा के तहत अत्याचार के शिकार लोगों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास का प्रावधान करता है।

इस प्रकार, पुनर्वास के संबंध में कोई विशेष प्रावधान नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि इसका निपटारा नहीं किया गया था। अन्य अपराधों के शिकार लोगों की तुलना में अत्याचार पीड़ितों की समस्याओं में न केवल शारीरिक पीड़ा और मनोवैज्ञानिक पीड़ा होती है, बल्कि असुरक्षा और सामाजिक परिहार (सोशल अवॉइडेंस) की भावनाएँ भी होती हैं। इसलिए उनके पुनर्वास की विशेष व्यवस्था की जाए। अत्याचारों का सामना करने के लिए, पीड़ितों और उनके परिवारों को पूर्ण वित्तीय सहायता (फाइनेंशियल सपोर्ट) के साथ-साथ किसी भी अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं ताकि वे उन लोगों या समूहों से मजदूरी रोजगार की तलाश किए बिना आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें जिन्होंने उन्हें क्रूरता (ब्रूटलाइज्ड) से पीड़ित किया।

जागरूकता की कमी

इस अधिनियम के लाभार्थी (बेनिफिशियरी) पर्याप्त संख्या में हैं जो इस अधिनियम के परिणामस्वरूप सम्मानजनक जीवन जीने के अपने अधिकार से अवगत नहीं हैं। कुछ मामलों में, यहां तक ​​कि पुलिसकर्मी, अभियोजक और न्यायिक अधिकारी भी हमेशा इस अधिनियम से अवगत नहीं होते हैं या इसे गलत तरीके से लागू करते हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।

कुछ अपराध जो इस अधिनियम में शामिल नहीं है 

ऐसे समय होते हैं जब अपराधों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उन्हें अधिनियम के तहत अत्याचार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, ब्लैकमेलिंग कुछ एससी/एसटी को अन्य एससी/एसटी के खिलाफ अपराध करने के लिए मजबूर करती है। इसलिए, अधिनियम में इस तरह से संशोधन करना आवश्यक है कि ऐसे अपराधों और अत्याचारों को इसकी परिभाषा के तहत ‘अत्याचार’ के रूप में शामिल किया जाएगा।

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2018) (ऊपर चर्चा की गई) में, दो-न्यायाधीशों के पैनल ने इस मामले में एक अत्यधिक आलोचनात्मक ऐतिहासिक निर्णय जारी किया जिसमें इस न्यायालय ने घोषित किया कि ब्लैकमेल की जांच करना महत्वपूर्ण था क्योंकि यह देखा गया था कि निहित अधिनियम के प्रावधानों का अन्यायपूर्ण दुरुपयोग कर लोक सेवकों को बदनाम करने के लिए हितों और संदिग्ध उद्देश्यों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस प्रकार, अपने प्रावधानों को विकसित करने में, न्यायालय ने निर्धारित किया कि अग्रिम जमानत दी जा सकती है और औपचारिक रूप से मामला दर्ज होने से पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए। अदालत ने तर्क दिया कि प्राथमिकी तुरंत दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे ही जानकारी विश्वसनीय हो, दर्ज की जानी चाहिए और नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना लोक सेवकों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

इसके विपरीत, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने भारत संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) के मामले में अधिनियम के तहत निर्धारित सख्त प्रावधानों को लागू करने के लिए इस फैसले को खारिज कर दिया। इस पीठ ने स्वीकार किया कि एससी और एसटी अभी भी समानता और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे कमजोर पड़ने के परिणामस्वरूप, अधिनियम का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 के सकारात्मक पहलू

  • संशोधित 2018 अधिनियम की धारा 18A के तहत, यदि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जानी है या अधिनियम के तहत किए गए अपराध के लिए किसी को गिरफ्तार करने से पहले किसी प्राधिकरण की मंजूरी लेनी है तो यह अवैध है। इससे पहले, इस प्रावधान का मूल अधिनियम में उल्लेख नहीं किया गया था। 2018 अधिनियम से पहले, गिरफ्तारी करने से पहले अधिकारियों की मंजूरी लेना आवश्यक था। 
  • एक व्यक्ति जिस पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार का आरोप लगाया गया है, उसे अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। 
  • कार्य के परिणामस्वरूप, एक जांच अधिकारी (आईओ) को किसी भी प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आरोपी व्यक्ति या व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है।
  • इस अधिनियम के लागू होने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय अपने ऊपर हो रहे विभिन्न प्रकार के अत्याचारों के प्रति अधिक जागरूक हो गए है।
  • इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अधिनियम ने इन समुदायों की विशिष्ट पहचान और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक प्रथाओं की रक्षा करने में मदद की है।
  • अधिनियम के लागू होने के कारण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ भेदभाव कम हो गया है। परिणामस्वरूप, इन दिनों एससी और एसटी को शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में अधिक अवसर उपलब्ध हैं।

निष्कर्ष

भारत का संविधान समानता का उल्लेख करता है, लेकिन पारंपरिक जाति व्यवस्था के कारण, बहुत से लोग निम्न जाति के लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। वास्तव में, भारतीय संविधान निम्न जातियों को जाति के आधार पर इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत का संविधान भी उन्हें समानता की गारंटी देने में कम है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई उपायों को अपनाने के बावजूद भी विभिन्न प्रकार के अपमान का शिकार हुए हैं।

1989 के अधिनियम में इसके कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ-साथ कुछ प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है जो वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल हैं और कमजोर वर्गों के खिलाफ किए गए अत्याचारों को संबोधित करते हैं। विविध भारतीय संस्कृति और समग्र रूप से राष्ट्र के संदर्भ में, इस अधिनियम का व्यावहारिक कार्यान्वयन महत्वपूर्ण महत्व रखता है। एक सुझाव यह भी है कि कमजोर वर्गों के बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए जो उन्हें अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत उनके लाभों के बारे में शिक्षित करने में सहायता करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  1. अनुसूचित जाति और/अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अत्याचार किए जाने की स्थिति में क्या किया जाना चाहिए?

इस मामले में, प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है क्योंकि न्याय की प्रक्रिया अपराध के पंजीकरण के साथ शुरू होती है।  धारा 154 बताती है कि प्राथमिकी कैसे दर्ज की जाती है। 1989 के अधिनियम के अनुसार, अधिनियम के तहत उल्लिखित अपराध संज्ञेय हैं। इस प्रकार, प्रभावित व्यक्ति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधित) के अध्याय II के तहत प्रासंगिक (रेलीवेंट) प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 कैसे काम करता है?

यह एक ऐसा अधिनियम है जो एससी और एसटी के लोगों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकता है। अधिनियम के अनुसार, आरोपी के लिए अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह जांच अधिकारी को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।

3. 1989 के अधिनियम के नवीनतम अद्यतन (लेटेस्ट अपडेट) क्या हैं?

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 को फरवरी 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे समाप्त करने की याचिका दायर किए जाने के बाद बरकरार रखा गया था।

4. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्य नाम क्या हैं?

इस अधिनियम को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है:

  • अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम
  • अत्याचार से संरक्षण (पीओए) अधिनियम
  • अत्याचार अधिनियम

5. अत्याचार: इसका अर्थ क्या है?

भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के खिलाफ किए गए अपराधों का वर्णन करने के लिए आमतौर पर अत्याचारों का उपयोग किया जाता है। यह शब्द चौंकाने वाले अमानवीय (इनह्यूमन) और क्रूर व्यवहार का वर्णन करता है। इसके विपरीत, शब्द “अपराध” कानून द्वारा दंडनीय अपराध को संदर्भित करता है। इसके अलावा, इसमें ऐसे अपराध शामिल हैं जिनमें किसी न किसी रूप में पीड़ा के तत्व शामिल हैं।

संदर्भ

  1. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3732709
  2. https://vikaspedia.in/social-welfare/scheduled-caste-welfare-1/the-scheduled-castes-and-the- अनुसूचित जनजाति-रोकथाम-अत्याचार-संशोधन-अधिनियम-2015

 

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