इस लेख में राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटियाला की छात्रा Sunidhi द्वारा लिखा गया है। वह इस लेख में इस्लामी कानून के प्राथमिक स्रोतों के बारे में लिखती हैं। यह लेख बताता है कि कैसे इन स्रोतों ने मुस्लिम कानून के विकास में मदद की। इस लेख का अनुवाद Srishti Sharma द्वारा किया गया है।
मुस्लिम कानून एक धार्मिक कानून है, और यह उस इंसान पर लागू होता है, जो जन्म से या धर्म परिवर्तन के बाद से मुस्लिम है। हालाँकि, इस्लामी कानून किसी व्यक्ति के अधिकारों के बजाय उसके कर्तव्यों या दायित्वों पर आधारित है। इस्लाम शब्द का अर्थ है ‘खुद को ईश्वर के प्रति पूरा समर्पित कर देना’ और इस्लाम का पालन करने वाले अर्थात मुस्लिम का अर्थ है, ‘जिसने स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया।’
मुसलमानों का पर्सनल लॉ यानी व्यक्तिगत कानून इस्लाम पर आधारित है। इस्लाम की उत्पत्ति अरब में हुई थी और यहीं से इसे भारत में लाया गया था। अरब में, पैगंबर हजरत मोहम्मद, जो खुद एक अरब के रहने वाले थे, उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया और इस्लामी कानून की नींव रखी। इस्लामी कानूनी प्रणाली का मुख्य आधार अरब-न्यायविदों(ज्यूरिस्ट) द्वारा बनाया और आगे बढ़ाया गया था, और इस्लामी न्यायशास्त्र का असल स्रोत पूर्व-इस्लामी अरब रीति-रिवाजों और ईसाई युग की 7वीं शताब्दी के उपयोगों में पाया जाता है।
इस्लामी कानून मुस्लिम धर्मशास्त्र की एक शाखा है, जो विश्वास को व्यावहारिक रूप देता है, जो यह बताता है कि एक मुसलमान को अपने धर्म के माध्यम से खुद को भगवान और अन्य पुरुषों के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए। पैगंबर के अनुसार, मुस्लिम कानून मुस्लिम राज्यों में भगवान और संप्रभुओं(सोवरेन) की आज्ञा है, और यह उसका (मुस्लिम का) कर्तव्य है कि वह इसका पालन करे। इस्लाम का अर्थ है ईश्वर की इच्छा और आज्ञाओं का पालन करके खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना।
मुस्लिम कानून अलग अलग प्राथमिक(प्राइमरी) और माध्यमिक(सेकेंडरी) स्रोतों से प्राप्त किया गया है। वह इस प्रकार हैं:
प्राथमिक स्रोत
- सुन्ना या अहदीस
- कुरान
- इज्मा
- क़ियास
माध्यमिक स्रोत
- न्यायिक निर्णय (ज्यूडिशियल डिसीजन)
- रिवाज़
- कानून
- इक्विटी, न्यायपूर्ण और अच्छा विवेक (इस्तिहस्न, इतिस्ला और इस्तिदाल)
Table of Contents
कुरान
यह मुस्लिम कानून का मूल या मुख्य स्रोत है। यह मुसलमानों की पवित्र पुस्तक का नाम है जिसमें पैगंबर के माध्यम से भगवान से सीधे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष व्यक्त या प्रकट दिव्य ज्ञान में वे संचार शामिल होते हैं जो देवदूत, गेब्रियल द्वारा, ईश्वर के निर्देशों के तहत, मोहम्मद के लिए, या तो ईश्वर के शब्दों में या संकेत द्वारा और ऐसे ज्ञान से होते हैं जो पैगंबर ने प्रेरणा के माध्यम से प्राप्त किए हैं ( इल्हाम) भगवान का। इस्लाम के सभी सिद्धांत, अध्यादेश, शिक्षाएं और प्रथाएं कुरान से ली गई हैं। कुरान की सामग्री पैगंबर के जीवनकाल के दौरान नहीं लिखी गई थी, लेकिन इन्हें पैगंबर के जीवनकाल के दौरान साथियों की यादों में प्रस्तुत किया गया था।
कुरान में आयतों की कोई व्यवस्था नहीं है, वे पूरे पाठ में बिखरे हुए हैं। इसमें मूलभूत सिद्धांत शामिल हैं जो मानव जीवन को नियंत्रित करते हैं। कुरान का प्रमुख भाग धार्मिक और नैतिक प्रतिबिंबों से संबंधित है। कुरान में भगवान के संचार शामिल हैं; ऐसा माना जाता है कि यह दैवीय उत्पत्ति का है जिसका कोई सांसारिक स्रोत नहीं है। यह इस्लाम का पहला और मूल विधायी कोड है। यह अंतिम और सर्वोच्च अधिकार है।
सुन्ना (परंपराएं या अहदी)
‘सुन्ना’ शब्द का अर्थ है ‘कुचल पथ’। यह पैगंबर के कुछ अभ्यास और मिसालों को दर्शाता है, जो कुछ भी पैगंबर ने भगवान के संदर्भ के बिना कहा या किया, और उनकी परंपराओं के रूप में माना जाता है। यह मुस्लिम कानून का दूसरा स्रोत है। पैगंबर के शब्दों में परंपराएं अल्लाह के आदेश हैं। जहां अल्लाह के शब्द कानून के दिए गए शासन के लिए एक अधिकार की आपूर्ति नहीं कर सकते थे, पैगंबर के शब्दों को एक अधिकार के रूप में माना जाता था।
मुस्लिम कानून के अनुसार खुलासे दो प्रकार के होते हैं अर्थात प्रकट (ज़हीर) और आंतरिक (बातिन)। प्रकट या व्यक्त रहस्योद्घाटन अल्लाह के बहुत शब्द थे और पैगंबर गेब्रियल के माध्यम से पैगंबर के पास आए थे। इस तरह के खुलासे कुरान का हिस्सा बन गए। दूसरी ओर, आंतरिक दिव्य ज्ञान वे थे जो ‘पैगंबर के शब्द’ थे और गेब्रियल के माध्यम से नहीं आए थे, लेकिन अल्लाह ने अपनी बातों में विचारों को प्रेरित किया। इस तरह के आंतरिक खुलासे सुन्ना का हिस्सा बने। इसलिए, परंपराएं कुरान से इस अर्थ में भिन्न हैं कि कुरान में ईश्वर के शब्द हैं जबकि सुन्ना पैगंबर की भाषा में है।
सुन्ना या परंपराओं में निम्न शामिल हैं:
- सुन्नत-उल-क्वाल (बोलने वाला शब्द)
- सुन्नत-उल-फेल (आचरण)
- सुन्नत-उल-तहरीर (चुप्पी)
इज्मा (आम सहमति)
पैगंबर के मरने के साथ, मूल कानून बनाने की प्रक्रिया ख़त्म हो गई, इसलिए जिन प्रश्नों को कुरान या सुन्ना के सिद्धांतों द्वारा हल नहीं किया जा सकता था, न्यायविदों द्वारा इज्मा की संस्था की शुरूआत के साथ तय किए गए थे। इज्मा का अर्थ है कानून के एक विशेष प्रश्न पर एक विशेष उम्र के मुस्लिम न्यायविदों का समझौता, दूसरे शब्दों में, यह न्यायविद की राय की सहमति है।
वे व्यक्ति जिन्हें कानून का ज्ञान था, मुजतहिद (न्यायवादी) कहलाते थे। जब कुरान और परंपराएं एक नई समस्या के लिए कानून के किसी भी नियम की आपूर्ति नहीं कर सके, तो न्यायविदों ने सर्वसम्मति से अपनी आम राय या एकमत निर्णय दिया और इसे इज्मा कहा गया। हर मुसलमान इज्मा के गठन में भाग लेने के लिए सक्षम नहीं था, लेकिन केवल मुजतहिद ही इसमें भाग ले सकते थे।
इज्मा तीन प्रकार के होते हैं:
- साथियों का इज्मा: पैगंबर के साथियों की समवर्ती राय को सबसे अधिक आधिकारिक माना जाता था और इसे खारिज या संशोधित नहीं किया जा सकता था।
- न्यायविदों का इज्मा: यह न्यायविदों (साथी के अलावा) का सर्वसम्मत निर्णय था।
- लोगों या जनता का इज्मा: यह बहुसंख्यक मुसलमानों की राय है जिसे कानून के रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन इस तरह के इज्मा का कोई महत्व नहीं है।
एक बार वैध इज्मा बन जाने के बाद, इसे कुरान की आयत के बराबर माना जाता है यानी यह लोगों पर समान रूप से बाध्यकारी है। इज्मा के बिना, इस्लामी कानून के ये नियम विसरित और अधूरे होते। इसके सिद्धांत विशाल विषय को कवर करते हैं। इज्मा ने कुरान और सुन्ना की सही व्याख्या को प्रमाणित किया।
क़ियास (एनालॉजिकल डिडक्शन)
क़ियास शब्द ‘हियाकिश’ शब्द से लिया गया है। अरबी में क़ियास का अर्थ है ‘माप, समझौता और समानता।’ दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ है किसी चीज़ को किसी निश्चित मानक से मापना या उसकी तुलना करना, या ‘एक समानता स्थापित करना’।
क़ियास कटौती की एक प्रक्रिया है, जो कानून की खोज में मदद करती है न कि एक नया कानून स्थापित करने में। इसका मुख्य कार्य पाठ के कानून को उन मामलों तक विस्तारित करना है जो पाठ के दायरे में नहीं आते हैं। वैध क़ियास के लिए, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- क़ियास की प्रक्रिया केवल उन ग्रंथों पर लागू की जा सकती है जो विस्तारित होने में सक्षम हैं। ग्रंथों को एक विशिष्ट संदर्भ वाले तथ्यों या नियमों की एक विशेष स्थिति तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।
- निकाली गई सादृश्य कुरान के हुक्म और सुन्ना के अधिकार के साथ असंगत नहीं होनी चाहिए।
- क़ियास को कानून के एक बिंदु की खोज के लिए लागू किया जाना चाहिए न कि पाठ में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को निर्धारित करने के लिए।
- इसे सन्निहित कानून में बदलाव नहीं लाना चाहिए।
यदि दो कटौतियों के बीच कोई विरोध है, तो एक विधिवेत्ता किसी पाठ से कटौतियों में से किसी एक को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए एक सादृश्य दूसरे को निरस्त नहीं कर सकता।
निष्कर्ष
इन सबसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस्लामी न्यायशास्त्र की रचना कुरान की आयतों और पैगंबर के पारंपरिक आदेशों पर आधारित है, फिर भी दूसरे स्रोतों ने भी अपने वर्तमान स्वरूप में पवित्र कानून को विकसित करने में बहुत मदद की है। यह इस्लामी कानून के सभी स्रोतों के योगदान के कारण है कि इस्लाम के व्यक्तिगत कानूनों का एक व्यवस्थित सिद्धांत अस्तित्व में आया, जो मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करता है और चलाता है।
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