सीपीसी, 1908 के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ

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Civil Procedure Code
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यह लेख बीवीपी-न्यू लॉ कॉलेज, पुणे के द्वितीय वर्ष के छात्र Gauraw Kumar द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, उन्होंने “अदालत की अंतर्निहित (इन्हेरेंट) शक्तियों” को शामिल किया है और इसके प्रावधानों और इससे संबंधित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धाराओं को समझाने की कोशिश की है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

परिचय

‘अंतर्निहित’ का अर्थ किसी स्थायी, निरपेक्ष (एब्सोल्यूट), अविभाज्य (इंसेपरेबल), आवश्यक या चारित्रिक विशेषता है। न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं जिन्हें न्यायालय अपने समक्ष पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए लागू कर सकता है। न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक मामले में न्याय प्रदान करें, चाहे वह इस संहिता में दिया गया हो या नहीं, यह एक निश्चित या अलग प्रावधान के अभाव में न्याय करने की महत्वपूर्ण शक्ति अपने साथ लाता है। इस शक्ति को अंतर्निहित शक्ति कहा जाता है जिसे न्यायालय द्वारा बनाए रखा जाता है, हालांकि प्रदान नहीं किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित है।

सीपीसी की धारा 148 से 153B के प्रावधान

न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित कानून का उल्लेख सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 से धारा 153A में किया गया है, जो विभिन्न स्थितियों में शक्तियों के प्रयोग से संबंधित है। न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों के प्रावधान निम्नलिखित हैं:

  • धारा 148 और धारा 149 अनुदान (ग्रांट) या समय के विस्तार से संबंधित है;
  • धारा 150 व्यवसाय के हस्तांतरण (ट्रांसफर) से संबंधित है;
  • धारा 151 न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों की रक्षा करती है;  तथा
  • धारा 152, 153 और धारा 153A निर्णयों, डिक्री या आदेशों में या अलग-अलग कार्यवाही में संशोधन से संबंधित है।

समय का विस्तार

सीपीसी की धारा 148 में कहा गया है कि जहां सीपीसी द्वारा प्रदान किए गए किसी भी कार्य को करने के लिए न्यायालय द्वारा कोई अवधि निर्धारित की जाती है, यह न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है कि न्यायालय समय-समय पर ऐसी अवधि को बढ़ा सकता है, भले ही अवधि को मूल रूप से तय किया गया हो।

सरल शब्दों में, जब किसी कार्य को करने के लिए प्रावधान द्वारा एक अवधि निर्धारित की जाती है, तो न्यायालय को ऐसी अवधि को 30 दिनों तक बढ़ाने की शक्ति होती है। यह शक्ति किसी विशेष प्रावधान की कमी के विपरीत प्रयोग योग्य है जो अवधि को कम या अस्वीकार या रोक देता है। शक्ति न्यायालय के द्वारा निर्धारित समय के विस्तार तक सीमित है और विवेकाधीन प्रकृति की है।

अदालती फीस का भुगतान

सीपीसी की धारा 149 के अनुसार, जहां न्यायालय-फीस से संबंधित लागू कानून द्वारा किसी प्रमाण पत्र के लिए आदेशित किसी फीस का पूरा या उसका एक भाग पूरा नहीं किया गया हो तो न्यायालय, अपने विवेक से, किसी भी चरण पर, उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा ऐसी फीस देय है, ऐसी अदालती फीस का पूरा या आंशिक भुगतान करने की अनुमति दे सकता है; और इस तरह के भुगतान पर, दस्तावेज़, जिसके संबंध में ऐसा फीस देय है, का परिणाम वैसा ही होगा जैसे कि प्रारंभिक स्थिति में इस तरह के फीस का भुगतान किया गया हो। 

यह अदालत को एक पक्ष को शिकायत या अपील की सूचना आदि पर देय अदालती फीस की कमी के लिए अनुमति देता है, यहां तक ​​कि मुकदमा या अपील आदि दायर करने की सीमा अवधि की समाप्ति के बाद भी। न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले न्यायालय फीस के साथ आरोपित किसी भी दस्तावेज के लिए अपेक्षित न्यायालय फीस का भुगतान अनिवार्य है। यदि अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक अदालती फीस का भुगतान किया जाता है, तो इसे समय-बाधित के रूप में नेगोशिएट नहीं किया जा सकता है। अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर किया गया ऐसा भुगतान पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिविली) रूप से एक दोषपूर्ण दस्तावेज को मान्य करता है। न्यायालय की शक्ति विवेकाधीन है और इसका प्रयोग न्याय के महत्व में ही किया जाना चाहिए।

व्यवसाय का स्थानांतरण

सीपीसी की धारा 150 के अनुसार, उसके सिवाय जैसा अन्यथा उपबंधित (ग्रांटेड) है, जहां किसी भी न्यायालय का व्यवसाय किसी अन्य न्यायालय को सौंपा गया है, तो जिस न्यायालय को व्यवसाय सौंपा गया है, उसके पास वही अधिकार होगा और वह वही कर्तव्यों का पालन करेगा जो क्रमिक रूप से प्रस्तुत किए गए हो या इस संहिता के तहत उस न्यायालय के पास थे जहां से इस व्यवसाय को सौंपा गया है।

उदाहरण के लिए- जब किसी न्यायालय A का व्यवसाय किसी अन्य न्यायालय B को हस्तांतरित किया जाता है, तो न्यायालय B उसी शक्ति का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा जो सीपीसी द्वारा स्थानांतरण न्यायालय पर आदेशित किया गया हैं।

सीपीसी की धारा 151

धारा 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की रक्षा से संबंधित है। इस धारा में कहा गया है कि सीपीसी में कुछ भी ऐसे आदेश देने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को प्रतिबंधित या अन्यथा प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय के तरीके के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अदालत के लिए संसद द्वारा बनाए गए कानून या उच्च न्यायपालिका के आदेश की प्रतीक्षा करना अनिवार्य नहीं है। न्यायालय के पास ऐसा आदेश देने की विवेकाधीन या अंतर्निहित शक्ति है जो न्याय की सुरक्षा के लिए या न्यायालय के तरीके के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनों के तहत नहीं दिया गया है।

सीपीसी की धारा 151 के प्रयोग के दायरे को कुछ मामलों द्वारा निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है:

  • अदालत अपने आदेशों की दोबारा जांच कर सकती है और त्रुटियों का समाधान कर सकती है;
  • जब मामला आदेश 39 द्वारा शामिल नहीं किया जाता है या ‘एकतरफा’ आदेश को हटाने के लिए नहीं होता है, तो अनंतिम प्रतिबंध जारी किया जा सकता है;
  • अधिकार क्षेत्र (ज्यूरिसडिक्शन) के बिना पारित किए गए अवैध आदेश रद्द किए जा सकते हैं;
  • मामले में बाद की घटनाओं को अदालत द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है;
  • ‘कैमरे में’ परीक्षण जारी रखने या इसकी कार्यवाही के प्रकटीकरण को रोकने के लिए न्यायालय की शक्ति;
  • अदालत एक न्यायाधीश के खिलाफ की गई टिप्पणियों को मिटा सकती है;  तथा
  • अदालत मुकदमे में सुधार कर सकती है और योग्यता के आधार पर फिर से सुनवाई कर सकती है या अपने आदेश की फिर से जांच कर सकती है।

न्याय का उद्देश्य

देवेंद्रनाथ बनाम सत्य बाला दास के मामले में, “न्याय के अंत” का अर्थ समझाया गया था। यह माना गया कि “न्याय का उद्देश्य” गंभीर शब्द हैं, इसके अलावा, शब्द न्यायिक पद्धति के अनुसार केवल एक विनम्र अभिव्यक्ति नहीं हैं। ये शब्द यह भी इंगित करते हैं कि न्याय सभी कानूनों का अनुगमन और अंत है। हालांकि, यह अभिव्यक्ति भूमि और विधियों के कानूनों के अनुसार न्याय की अस्पष्ट और अनिश्चित धारणा नहीं है।

न्यायालय को इन अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामलों में करने की अनुमति है जैसे- अपने स्वयं के आदेश की पुन: जांच करना और अपनी त्रुटि को ठीक करना, आदेश 39 में शामिल नहीं होने पर निषेधाज्ञा (इंजंक्शन) पारित करना, और पक्ष के खिलाफ एकतरफा आदेश देना, आदि।

न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग

सीपीसी की धारा 151 अदालत की प्रक्रिया के उल्लंघन को रोकने के लिए अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग का प्रावधान करती है। अदालत की शक्तियों का दुरुपयोग जो पक्ष के साथ अन्याय होता है, उसे इस आधार पर राहत मिलनी चाहिए कि अदालत के कार्य से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब कोई पक्ष अदालत में या किसी कार्यवाही के पक्ष में धोखाधड़ी करता है, तो अंतर्निहित शक्ति के आधार पर उपचार प्रदान किया जाना चाहिए।

‘दुर्व्यवहार’ शब्द तब घटित होता है जब कोई न्यायालय किसी ऐसे कार्य को करने के लिए एक विधि का उपयोग करता है जिसकी उससे कभी अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह उक्त दुरुपयोग का अपराधी है और न्याय की विफलता है। पक्ष के साथ किए गए अन्याय को एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रावाबिट (अदालत का एक कार्य किसी को पूर्वाग्रह (प्रेजुडिस) नहीं देगा) के सिद्धांत के आधार पर राहत दी जानी चाहिए। किसी मामले का पक्ष उन मामलों में दुर्व्यवहार का अपराधी बन जाएगा जब उक्त पक्ष न्यायालय या कार्यवाही के पक्ष में धोखाधड़ी करके लाभ प्राप्त करने, कार्यवाही की बहुलता को बढ़ावा देने आदि जैसे कार्य करता है।

निर्णयों, डिक्री, आदेशों और अन्य रिकॉर्ड्स में संशोधन

सीपीसी की धारा 152 “निर्णयों, डिक्री और आदेश के संशोधन” से संबंधित है। सीपीसी की धारा 152 के अनुसार, न्यायालय के पास निर्णयों, डिक्री या आदेशों में लिखित या अंकगणितीय (आर्थमेटिकल) गलतियों या अप्रत्याशित (अनएक्सपेक्टेड) चूक या अपूर्णता से उत्पन्न होने वाली त्रुटियों (या तो स्वयं के कार्यों या किसी भी पक्ष के आवेदन पर) को बदलने की शक्ति है।

धारा 153 “संशोधन के सामान्य अधिकार” से संबंधित है। यह धारा अदालत को किसी भी कार्यवाही में किसी भी गलती और त्रुटि में संशोधन करने का अधिकार देती है और उठाए गए मुद्दों को व्यवस्थित करने या ऐसी कार्यवाही के आधार पर सभी आवश्यक सुधार करने का भी अधिकार देती है।

सीपीसी की धारा 152 और 153 यह स्पष्ट करती है कि अदालत किसी भी समय उनके अनुभवों में किसी भी गलती को ठीक कर सकती है।

डिक्री या आदेश में संशोधन करने की शक्ति जहां एक अपील को खारिज कर दिया जाता है और मुकदमे की जगह को खुली अदालत माना जाता है, सीपीसी, 1908 की धारा 153 A और 153 B के तहत परिभाषित किया गया है।

सीमा

अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में कुछ बाधाएँ होती हैं जैसे:

  • उन्हें केवल संहिता में विशेष प्रावधानों की कमी में ही लागू किया जा सकता है;
  • संहिता में स्पष्ट रूप से जो दिया गया है, उसके साथ विवाद में उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है;
  • उन्हें दुर्लभ या असाधारण मामलों में लागू किया जा सकता है;
  • शक्तियों का संचालन करते समय, अदालत को विधायिका द्वारा दिखाए गए तरीके का पालन करना होता है;
  • न्यायालय न तो अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं और न ही उन्हें कानून द्वारा सौंप सकते हैं;
  • रेस ज्यूडिकाटा के सिद्धांत का पालन करना अर्थात, उन मुद्दों को न खोलना जो पहले ही अंतिम रूप से तय हो चुके हैं;
  • किसी निर्णय को नए सिरे से देने के लिए मध्यस्थ (मिडिएटर) का चयन करना;
  • पक्षों के मूल अधिकार नहीं छीने जाने चाहिए;
  • किसी पक्ष को न्यायालय में कार्यवाही करने से सीमित करने के लिए;  तथा
  • एक आदेश को रद्द करने के लिए जो उसके जारी होने के समय वैध था।

न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों के प्रावधानों का सारांश

धारा 148 से धारा 153B का सारांश यह है कि न्यायालय की शक्तियाँ निम्नलिखित के दायरे के लिए काफी गहरी और व्यापक हैं:

  • मुकदमेबाजी को कम करना;
  • कार्यवाही की बहुलता से बचना;  तथा
  • पक्षों के बीच पूर्ण न्याय प्रदान करना।

सुझाव

यह सिफारिश की जा सकती है कि न्यायालयों द्वारा अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में शक्तियों के साथ-साथ उनके प्रयोग पर प्रतिबंध और सीमाओं को उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के रूप में व्यवस्थित किया जाए और उनके नेतृत्व के लिए अदालतों को वांछनीय बनाया जाए। नियम अलग-अलग परिस्थितियों जो भविष्य में उत्पन्न होती हैं से निपटने के लिए भी प्रदान किए जा सकते है।

निष्कर्ष

अंतर्निहित शक्तियाँ न्यायालय की शक्ति हैं जो मुकदमेबाजी को कम करने, कार्यवाही की बहुलता से बचने और दो पक्षों के बीच पूर्ण न्याय प्रदान करने में सहायक होती हैं। सीपीसी की धारा 148 से 153B अदालत की अंतर्निहित शक्तियों के प्रावधानों पर चर्चा करती है। इन प्रावधानों में समय का विस्तार, अदालती फीस का भुगतान, एक अदालत के व्यवसाय को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करना, न्याय का उद्देश्य, अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग, निर्णय, डिक्री, आदेश और रिकॉर्ड में संशोधन आदि पर चर्चा की गई है।

संदर्भ

 

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