यह लेख संत विवेकानंद कॉलेज ऑफ लॉ एंड हायर स्टडीज के द्वितीय वर्ष के कानून के छात्र Abhishek Dubey द्वारा लिखा गया है। यह लेख ‘सिविल प्रक्रिया संहिता 1908” के तहत दूसरी अपील’ का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Ishant Jain ने किया है।
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परिचय
अपील शब्द को सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसे ब्लैक लॉ डिक्शनरी में परिभाषित किया गया है – एक निचली अदालत द्वारा की गई त्रुटि के लिए उच्च अदालत में की गई शिकायत, जिसके निर्णय को सही करने या निर्णयों को उलटने का अधिकार ऊपरी अदालत को है, अपील कहलाती है।
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अनुसार:
- जिला न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के लिए उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।
- एक अपील निहित है यदि डिक्री एकतरफा पारित की जाती है।
- यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि कानून का पर्याप्त प्रश्न शामिल है तो वह निर्णय तैयार करेगा।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दूसरी अपील कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के आधार पर हो, तथ्यों की त्रुटियों को खोजने पर नहीं ।
प्रकृति और दायरा
द्वितीय अपील की प्रकृति
- अपील करने का अधिकार विरासत में नहीं मिला है बल्कि यह क़ानून द्वारा बनाया गया है। मुकदमा दायर करने का अधिकार प्रकृति में निहित है।
- यह अधिकार मुकदमा दायर करने की तारीख से शुरू होता है।
- अपीलीय न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है।
- अधिकारों को तब तक शून्य घोषित नहीं किया जा सकता जब तक कि स्टैचूट द्वारा घोषित नहीं किया जाता।
द्वितीय अपील का दायरा
द्वितीय अपील तभी की जा सकती है जब मामला इन श्रेणियों के अंतर्गत आता है-
(a) कानून का प्रश्न शामिल है।
(b) कानून का प्रश्न पर्याप्त (सब्स्टैन्शल) होना चाहिए।
सीपीसी की धारा 100 के तहत परिभाषित अन्य चीजे।
गलत तरीके से निर्धारित “तथ्य का प्रश्न” द्वितीय अपील का आधार नहीं होना चाहिए
मामले;
दूध नाथ पाण्डेय बनाम सुरेश चन्द्र भट्टसाली के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तथ्यों के निष्कर्ष को अपास्त नहीं कर सकता।
अन्नपूर्णी अम्मल बनाम जी.थंगापोलम के मामले में, यह माना गया कि उच्च न्यायालय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो।
ज्ञानोबा भाऊराव बनाम मारुति भाऊराव मार्नर के मामले में, यह माना गया था कि तथ्य की खोज सबूतों के वजन के खिलाफ है और इसमें कानून का कोई सवाल ही नहीं है।
द्वितीय अपील और पुनरीक्षण के बीच अंतर
क्र. | दूसरी अपील | पुनरीक्षण (रिवीजन) |
1. | दूसरी अपील धारा 100,103,108 और आदेश 42 के तहत है। | संशोधन अनुभाग 115 के तहत परिभाषित किया गया है |
2. | दूसरी अपील तब होती है जब मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होता है। | क्षेत्राधिकार त्रुटि होने पर पुनरीक्षण होता है। |
3. | द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय विभिन्न स्थितियों में तथ्यात्मक प्रश्नों (फैक्चूअल क्वेस्शन्स) का निर्णय कर सकता है। | हाई कोर्ट फैक्ट के सवाल पर फैसला नहीं कर सकता। |
4. | उच्च न्यायालय को केवल न्यायसंगत आधार पर राहत देने की कोई शक्ति नहीं है। | पुनरीक्षण के मामले में, यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि पर्याप्त न्याय किया गया है, तो उसे अस्वीकार करने की शक्ति है। |
5. | दूसरी अपील केवल उच्च न्यायालय में है। | उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति उन मामलों में लागू की जा सकती है जहां उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं होती है। |
6. | उच्च न्यायालय को दूसरी अपील में हस्तक्षेप करने की शक्ति है यदि वह कानूनी नहीं है। | पुनरीक्षण में, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, भले ही वह कानूनी न हो। |
कानून का अहम सवाल
सीपीसी के तहत “कानून के पर्याप्त प्रश्न” (सब्स्टैन्शल क्वेशन ऑफ ला) को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सर चुन्नी लाल मेहता एंड संस लिमिटेड बनाम सेंचुरी एसपीजी एंड एमएफजी को.लिमिटेड के मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी।
कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को निर्धारित करने के मामले में उचित परीक्षण हमारी राय और अदालत की राय से अलग है, हमारी राय में, यह सामान्य सार्वजनिक महत्व का है या यदि यह पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित करता है और तब भी जब निर्णय अंतिम रूप से तय नहीं होते हैं । ऐसे मामलों में जहां अदालत यह मानती है कि इसमें एक सिद्धांत शामिल है, तो उस सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए जब कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो।
महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड बनाम भारत संघ के मामले में, यह माना गया था कि मामले में “कानून के प्रश्न” शामिल होने चाहिए न कि केवल “कानून का प्रश्न”।
अदालत को कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का कारण दर्ज करना चाहिए।
एम.एस. वी राजा बनाम सेनी थेवर मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्माण दूसरी अपील में अदालत द्वारा वास्तव में विचार किए गए और तय किए गए प्रश्नों के आधार से किया जा सकता है, भले ही कानून का पर्याप्त प्रश्न है विशेष रूप से और अलग से तैयार नहीं।
सामान्य महत्व के कानून का प्रश्न
दूसरी अपील केवल तभी दायर की जा सकती है जब कानून का प्रश्न शामिल हो और कानून का प्रश्न पर्याप्त हो, यदि यह सामान्य सार्वजनिक महत्व का है या यदि यह पार्टियों के अधिकारों को काफी हद तक प्रभावित करता है। सीपीसी की धारा 100 भी कानून के प्रश्न के महत्व से संबंधित है;
खंड(3) में कहा गया है कि अपील के ज्ञापन (मेमोरेंडम) में कहा जाएगा कि कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।
खंड(4) में कहा गया है कि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि इसमें किसी भी मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और यह प्रश्न तैयार करेगा।
कुछ मामलों में कोई दूसरी अपील नहीं
इसे सीपीसी की धारा 102 के तहत परिभाषित किया गया है:
कोई भी दूसरी अपील तब नहीं होगी जब वह छोटे-छोटे मुद्दों की अदालतों द्वारा संज्ञेय प्रकृति की हो।
जब अधिकार क्षेत्र में त्रुटियों का पता चलता है तो कोई दूसरी अपील नहीं होगी।
पत्र पेटेंट अपील नहीं
लेटर पेटेंट अपील एक ही अदालत में एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील है। यह याचिकाकर्ता को बहुत अधिक लागत बचाते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने से बचाता है।
इसमें याचिकाकर्ता के पास मामले को दूसरी बेंच में ले जाने का विकल्प होता है जहां एक से ज्यादा जज हों।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 में प्रावधान है और अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 में पारित निर्णय में कहा गया है कि इसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में जारी किया जा सकता है । यह उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार देता है। अनुच्छेद 227 का निर्णय इस श्रेणी में नहीं आता है।
उच्च न्यायालय के मामले में इंट्रा-कोर्ट अपील 30 दिनों के लिए है और सुप्रीम कोर्ट के मामले में यह 90 दिनों के लिए है।
पेटेंट अपील का पत्र मध्यस्थता अधिनियम (आर्बिट्रैशन ऐक्ट) में बनाए रखने योग्य नहीं है:
- बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने माना कि मध्यस्थता की धारा 8 के तहत एलपीए (लैटर पेटेंट अपील) बनाए रखने योग्य नहीं है।
- मध्यस्थता अधिनियम की केवल धारा 37 लागू होगी।
- क्षमा (कोंडोनेन्स) के आवेदन के साथ बहाली (रेस्टरैशन) आवेदन अनुरक्षणीय नहीं है।
- एलपीए धारा 100 के तहत एकल पीठ के फैसले, डिक्री से नहीं होगा।
- वाद का आदेश, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अनुरक्षणीय (मैन्टेनबले) नहीं है।
दूसरी अपील का चरण
मूल डिक्री से अपील- आम तौर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक डिक्री के लिए सबसे पहले उच्च न्यायालय में अपील की जाती है। लेकिन सीपीसी की धारा 96 के तहत पार्टियों की सहमति से पारित होने पर अपील शून्य नहीं होगी।
आदेश से अपील
अपील उस आदेश से होगी जो अपीलीय है;
- यह धारा 35ए, यानी प्रतिपूरक (कम्पेन्सटोरी) लागत के तहत किया गया आदेश है।
- धारा 91 और 92 की प्रकृति के तहत मुकदमा चलाने के लिए पर्मिशन से इनकार करना।
- धारा 95 के तहत एक आदेश यानी गिरफ्तारी, या निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए मुआवजा।
- अपर्याप्त आधार।
- नियमों के तहत किया गया कोई भी आदेश जिससे नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से अपील की अनुमति दी जाती है।
- इस संहिता के तहत किया गया आदेश जुर्माना लगाने या गिरफ्तारी का निर्देश देता है।
अपीलीय डिक्री से अपील
अपीलीय न्यायालय द्वारा डिक्री पारित होने पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- यदि निर्णय एकपक्षीय है।
- यदि इसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है।
- कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न को तैयार करना होगा अन्यथा अपील खारिज कर दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में अपील
सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि-
- मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है जो सामान्य महत्व का है।
- जब उच्च न्यायालय खुद को मामला ठीक समझे और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाए।
अपील के आधार
- अपीलकर्ता को अपील के ज्ञापन में अपील के आधार का उल्लेख करना होता है।
- अपीलकर्ता को आपत्ति के आधार का उल्लेख करना होगा और उसे अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- नया आधार बाद में अतिरिक्त आवेदन द्वारा उठाया जा सकता है, और उच्च न्यायालय के पास आवेदन को अस्वीकार या स्वीकार करने की शक्ति है।
तथ्य के मुद्दे को तय करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति
इसे धारा 103 के तहत परिभाषित किया गया है:
उच्च न्यायालय तथ्यों के मुद्दे पर निर्णय ले सकता है यदि पर्याप्त साक्ष्य पाए जाते हैं और अदालत को लगता है कि अपील के निपटान के लिए यह आवश्यक है –
- यदि यह निचली अपीलीय न्यायालय द्वारा या दोनों न्यायालय द्वारा पहली बार में और निचली अपीलीय न्यायालय द्वारा तय नहीं किया गया है या यदि यह न्यायालय द्वारा गलत तरीके से तय किया गया है और इसमें कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है जिसे सीपीसी की धारा 100 के तहत परिभाषित किया गया है ।
सुनवाई की प्रक्रिया
- प्रत्येक अपील अपीलकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन के रूप में होगी और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।
- जहां कानून द्वारा निर्धारित ज्ञापन नहीं दिया जाता है, तो अदालत के पास अपीलकर्ता को आवेदन को अस्वीकार करने या वापस करने की शक्ति है और कोर्ट पार्टी को फिर से आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित समय दे सकती है।
- जब अपील समय पर नहीं की जाती है तो कुछ सबूतों के साथ साथ “कारण का बयान” अदालत में जमा किया जाना चाहिए और अदालत को आवेदन से संतुष्ट होना चाहिए कि समय पर आवेदन न करने का उचित कारण है।
- डिक्री के निष्पादन पर रोक का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि अदालत अपीलों को सुनने का फैसला न करे।
- मेमोरेंडम ऑफ अपील की रजिस्ट्री जरूरी है।
- अपीलीय न्यायालय, प्रतिवादी को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए बुलाने के बाद, जवाब देने के लिए कहता है और उसे आवेदन देने के लिए कहता है । आवेदन देने के बाद भी अदालत अपीलकर्ता को सुरक्षा लागत का भुगतान करने के लिए बुला सकती है।
- न्यायालय अपीलकर्ता की सुनवाई के बाद निचली अदालत को नोटिस भेजे बिना और प्रतिवादी को नोटिस भेजे बिना भी आवेदन को खारिज कर सकता है।
- अपीलीय अदालत को सुनवाई के लिए एक दिन तय करना चाहिए और प्रतिवादी को नोटिस देना चाहिए यदि प्रतिवादी किसी दिन पेश नहीं होता है तो मामला एकतरफा होगा।
- प्रतिवादी कोई भी क्रॉस आपत्ति कर सकता है।
- अपील की सुनवाई के बाद अपीलीय न्यायालय हो सकता है-
- मामले को रिमांड पर लें।
- मुद्दे को फ्रेम कर सकते हैं और इसे परीक्षण के लिए संदर्भित कर सकते हैं।
- अतिरिक्त सबूत लें या जिस तरह के सबूत लेने की आवश्यकता है, उन्हे ले ।
- अपीलीय अदालत मामले को रीसेट करने के बाद फैसला सुना सकती है।
अपील के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
- प्रपत्र (फोरम) संख्या
- आदेश जिस के विरुद्ध अपील की गई -2 प्रतियां।
- निर्धारण अधिकारी का आदेश- 2 प्रतियां।
- अपील के आधार आदि।
लंबित (पेंडिंग) अपील
जब तक डिक्री/निर्णय की अपील नहीं की जाती है और डिक्री का निष्पादन रुका नहीं जाता है, तब तक एक अपील स्वयं कार्यवाही पर रोक के रूप में कार्य नहीं करती है। अपीलीय अदालत में एक अपील दायर की जाती है, लेकिन अगर अदालत इसे आवश्यक समझती है तो अपीलीय अदालत फांसी पर रोक लगा सकती है।
यदि समय की समाप्ति से पहले स्थगन की मांग के लिए आवेदन किया गया है और यदि अदालत इसे आवश्यक समझे तो स्थगन की मंजूरी दे सकती है।
नुकसान या पार्टी के नुकसान की संभावना और पार्टी ने स्टे देने के लिए एक आवेदन दायर किया है और वह भी बिना देरी किए अदालत स्टे दे सकती है।
मामले
आत्मा राम प्रॉपर्टीज (पी) लिमिटेड बनाम फेडरल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में स्टे ऑर्डर को सशर्त भी बनाया जा सकता है लेकिन स्थगन आदेश से जुड़ी शर्त वाजिब होनी चाहिए।
एक अपीलीय अदालत में कार्यवाही पर रोक छह महीने से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकती है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने एशियन रेसूरफआकिंग ऑफ रोड एजेंसी बनाम सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्वेस्टगैशन मे कहा है।
निष्कर्ष
अपील का अधिकार न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने के बाद उत्पन्न होता है और यह दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध होता है। अपील का अधिकार कार्यवाही से ही शुरू होता है और निर्णय सुनाए जाने पर समाप्त होता है। अपील तब हो सकती है जब मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो और अदालत के पास कानून के पर्याप्त प्रश्न को तैयार करने की जिम्मेदारी हो।
अपील करने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है जिसका अर्थ है कि यह क़ानून द्वारा बनाया गया है। अधिकार क्षेत्र में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन दीवानी वाद दायर किया जाना चाहिए।
मुकदमा दायर करने का अधिकार अंतर्निहित है लेकिन अपील करने का अधिकार स्टैचूट के माध्यम से प्रदान किया जाना है।
संदर्भ
- http://www.aaptaxlaw.com/code-of-civil-procedure/section-115-115a-code-of-civil-procedure-revision-district-court-powers-of-revision-section-115-115a-of-cpc-1908-code-of-civil-procedure.html.
- https://indiankanoon.org/doc/194611629/
- https://indiacode.nic.in/handle/123456789/2191?locale=en
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