ट्रांसजेंडर के मानवाधिकार की मान्यता के लिए संघर्ष

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Constitution of India
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इस ब्लॉगपोस्ट में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, असम की छात्रा Toshali Pattnaik लिखती हैं कि किन आधारों पर ट्रांसजेंडर और अन्य व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है, भेदभाव का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके परिणाम क्या होते हैं और भारत में क्या परिदृश्य (सिनेरियो) है। इस लेख का अनुवाद Archana Chaudhary द्वारा किया गया है।

परिचय

सेक्स और लिंग भेद करने में नारीवादी आंदोलनों (फेमिनिस्ट मूवमेंट) की मौलिक उपलब्धि ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि सामाजिक रूप से लिंग का निर्माण कैसे किया जाता है। सामान्य बोलचाल में, समाज लिंग को एक द्विआधारी (बाइनरी) के रूप में माना जाता है। नतीजतन, लिंग के मुद्दे ज्यादातर समाज के दो वर्गों (सेक्शन) यानि पुरुष और महिला को संबोधित करते हैं। इस प्रक्रिया में, तीसरे लिंग के अस्तित्व को मान्यता नहीं दी जाती है, या अधिक सटीक (प्रिसाइज) होने के लिए, भुला दिया जाता है। ट्रांसजेंडर एक समावेशी (इंक्लूसिव) शब्द है जिसमें उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो समाज की शब्दावली (टर्मिनोलॉजी) को द्विआधारी श्रेणी (केटेगरी) के रूप में चुनौती देते हैं। वे द्विआधारी के अनुरूप सामाजिक अपेक्षाओं (सोसाइटल एक्सपेक्टेशन) से अलग हो गए हैं। ‘ट्रांसजेंडर’ शब्द को वर्जीनिया प्रिंस द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था और इसे एक छत्र (अंब्रेला) शब्द के रूप में परिभाषित किया गया है जो उन सभी पहचानों या प्रथाओं को संदर्भित करता है जो बीसवीं सदी में सुसान स्ट्राइकर द्वारा अपने प्रभावशाली निबंध में सामाजिक रूप से निर्मित सेक्स / लिंग सीमाओं के बीच या अन्यथा कतार में कटौती को पार करते हैं।

वैश्वीकरण (ग्लोबलाइजेशन) के आगमन के साथ, आधुनिक उदार विचारों (मॉडर्न लिबरल आइडिया) के प्रवाह ने एक जिज्ञासु दिमाग (इनक्विजिटिव माइंड) की नींव तैयार की है। लिंग पहचान के सामाजिक निर्माण के बारे में जागरूकता ने अर्थों के विषमलैंगिक (हेट्रोसेक्सुअल) मैट्रिक्स के अंदर इसे कैसे पढ़ा जाता है, इस बारे में एक समृद्ध अंतर्दृष्टि (रिच इनसाइट) प्रदान की है। कुछ लोगों ने लिंग की इस द्विआधारी श्रेणी को चुनौती देना शुरू कर दिया और ‘ट्रांसजेंडर’ नामक एक नई श्रेणी के उद्भव (एमरजेंस) के द्वार खोल दिए है। हालांकि, इस श्रेणी में विविधता (डायवर्सिटी) की एक विस्तृत श्रृंखला (वाइड रेंज) मौजूद है जहाँ व्यक्तियों को पुरुष और महिला द्वैत (ड्यूलिटीज) में अंतर करना मुश्किल हो जाता है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव

जैसा कि पारंपरिक रूप से लिंग को एक द्विआधारी के रूप में माना जाता है, ट्रांसजेंडर लोगों को पीड़ित किया जाता है और भेदभाव किया जाता है जब वे समाज द्वारा निर्मित लिंग पहचान की कालातीत (टाइमलेस) और अपरिवर्तनीय परंपराओं (अनचेंजिंग ट्रेडिशन) में खुद को अनुशासित (डिसिप्लिन) नहीं करते हैं। ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति महसूस किया गया विरोधी रवैया, भावनात्मक घृणा (इमोशनल डिस्गस्ट) और आक्रोश (इंडिग्नेशन) समाज में मान्यता पाने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले संघर्ष को समाहित करता है। वे घृणा अपराध (हेट क्राइम) और ट्रांसबैशिंग का सामना करते हैं, पूर्वाग्रहों (प्रेजुडिस) और असुविधा से हुई उनकी लिंग पहचान को स्वीकार करने की दिशा में महसूस किया जाता है जो हमारी विश्वास प्रणाली को चुनौती देता है। लिंग द्विआधारी के साथ गैर-अनुरूपता (नॉन कन्फर्मिटी) के कारण समाज उन्हें यौन विचलन (सेक्सुअल डिवियंट) के रूप में गलत मानता है। उन्हें नौकरी के आवेदकों (एप्लीकेंट) के रूप में अविश्वसनीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है और जब वे अपनी ट्रांसजेंडर पहचान प्रकट करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है, पदोन्नति (प्रमोशन) से वंचित कर दिया जाता है या परेशान किया जाता है। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हाशिए (मार्जिनलाइजेशन) पर, गरीबी और बेघर होने की ओर ले जाती है, जिससे शारीरिक हिंसा, यौन शोषण (सेक्सुअल एब्यूज) और शोषण (एक्सप्लॉयटेशन) के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है। जो लोग इस विकट परिस्थिति से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए बेताब हो जाते हैं, वे अवैध व्यापार के मेजबान (होस्ट) के प्राथमिक लक्ष्य बन जाते हैं। यहां तक कि ट्रांसजेंडर लोगों की यौन तस्करी समस्या का सबसे स्पष्ट रूप से गंभीर हिस्सा है, यह बड़े पैमाने पर शोषण और भेदभाव का हिस्सा है जिससे ट्रांसजेंडर व्यक्ति गुजरते हैं।

अधिकांश ट्रांसजेंडर लोग आर्थिक अभाव (इकोनॉमिक डेप्रिवेशन) और स्थिति की निराशा (स्टेट्स फ्रसटेशन) से गुजरते हैं। यह उत्पीड़न उन्हें समाज से अलग कर देता है। इस दुष्चक्र (विशियस साइकिल) से मुक्त होने की आवश्यकता इतनी तीव्र (इंटेंस) है कि वे नाजायज अवसर संरचनाओं (इलेजिटिमेट ऑपर्च्युनिटी स्ट्रक्चर) में आ जाते हैं।

इसके अलावा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्कूल, आवास सुविधाओं, सार्वजनिक स्थानों जैसे कि टॉयलेट, जेल, कैद और कई अन्य डोमेन जो सूची (लिस्ट) को अंतहीन (एंडलेस) बनाते हैं उनमें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। चिकित्सा सुविधाओं से इनकार स्वास्थ्य देखभाल तंत्र तक पहुंचने के लिए उनके दृष्टिकोण में अनिच्छा पैदा करता है और पूरी प्रणाली में विश्वास खो देते है। ब्राउजिंग ‘ट्रांसजेंडर के खिलाफ भेदभाव’ डेस्कटॉप स्क्रीन को नवीनतम समाचारों से भर देता है जो ट्रांसजेंडर के सामाजिक कलंक को उजागर करता है। यहां तक ​​कि जब एक ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव किया जाता है, तब भी उनकी आवाज हमेशा देश चलाने वाली कानूनी व्यवस्था तक नहीं पहुंचती है। केवल एक चीज जो वे चाहते हैं वह है शांति से अपना जीवन जीने की मान्यता। हालांकि, सामाजिक पूर्वाग्रह और विश्वास प्रणाली इसकी अनुमति नहीं देती है। महत्वपूर्ण क्षणों (मूमेंट) में दृश्य गुमनामी में बदल जाता है, चुनिंदा रूप से ट्रांसजेंडर के निधन का खुलासा करता है।

अमांडा मिलन और ग्वेन एम्बर रोज अरुजो की कहानी उस संघर्ष के बारे में बताती है जो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति केवल पूर्वाग्रही समाज में जीवित रहने के लिए गुजरता है।

भेदभाव का प्रभाव

जिस प्रकार प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार समाज द्वारा ट्रांसजेंडर पर किए गए भेदभाव का समाज पर ही गहरा प्रभाव पड़ता है। समाज ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा हिंसा और अपराधों को देखा है, जो उनके कथित यौन अभिविन्यास (सेक्सुअल ओरिएंटेशन) के प्रति नकारात्मक सामाजिक प्रतिक्रियाओं से पैदा होने वाली बढ़ती नाराजगी से उपजा है। बदले में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति अक्खड़ रवैया (एब्रेसिव एटीट्यूड) उनमें आत्मसम्मान और आत्म-मूल्य (सेल्फ वर्थ) के स्तर को गिरा देता है जैसे कि सेक्स वर्क जैसे उच्च जोखिम वाले व्यवहारों में वृद्धि होती है। भारतीय रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों को ट्रांसजेंडर लोगों द्वारा जबरन वसूली की धमकी का सामना करना पड़ता है। इन नकारात्मक प्रभावों के अलावा, समाज द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति प्रदर्शित होने वाली तीव्र घृणा ने उन्हें तीसरे लिंग के अधिकारों के लिए द्वार खोलकर सामाजिक परिवर्तन को सुरक्षित करने के लिए एक अटूट सहयोगात्मक प्रयास (कॉलेबोरेटिव एफर्ट) करने के लिए प्रेरित किया है। मानवाधिकारों (ह्यूमन राइट्स) के बारे में बढ़ती जागरूकता ने ट्रांसजेंडर कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारी प्रयासों (रिवॉल्यूशनरी अटेम्प्ट) को जबरदस्त बढ़ावा दिया है। इस दृश्य ने कई विद्वानों के दृष्टिकोण को देखा है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के मानवाधिकारों के लिए रोते हुए राष्ट्रीयकरण (नेशनलाइजिंग) और अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं।

नतीजे और चर्चाएं

मानव अधिकार प्राकृतिक कानून से प्राप्त अविभाज्य (इनएलिनेबल) मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) हैं। चूंकि प्राकृतिक कानून मानव इच्छा से स्वतंत्र है और इसे अन्य सभी कानूनों से श्रेष्ठ माना जाता है, मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के प्रदान किए जाते हैं। वे सार्वभौमिक (यूनिवर्सली) रूप से स्वीकृत व्यक्तिगत अधिकार हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स) (यूडीएचआर) का पहला लेख मानव अधिकारों की नींव स्थापित करता है। जब भी कोई व्यक्ति यातना (टॉर्चर), क्रूरता (क्रुएल्टी), अमानवीय (इंह्यूमन) या अपमानजनक व्यवहार (डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट) या सजा के अधीन होता है, तो यूडीएचआर के अनुच्छेद (आर्टिकल)-5 और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा (इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स) के अनुच्छेद-7 के अनुसार, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। इसके अलावा, यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार या सजा के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन) के अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ‘राज्यों को इन व्यक्तियों के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार के सभी कार्यों को प्रतिबंधित (प्रोहिबिट) और रोककर यौन अभिविन्यास या ट्रांसजेंडर पहचान की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ट्रांसजेंडर अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, दुनिया भर के विभिन्न देशों में मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए इन अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने सेक्स के अलावा लिंग की एक सहज भावना व्यक्त करते हैं। लैंगिक मानदंडों (जेंडर नॉर्म) के अनुरूप न होने के कारण, वे घृणा अपराधों और शोषण का निशाना बन जाते हैं। ‘ट्रांसजेंडर’ शब्द में ट्रांससेक्सुअलिटी, हेटेरोसेक्सुअल ट्रांसवेस्टिज्म, गे ड्रैग, बुच लेस्बियनिज्म, और इस तरह की गैर-यूरोपीय पहचान जैसे कि मूल अमेरिकी मूल-निवासी दाढ़ी (नेटिव अमेरिकन बर्डाच) या भारतीय हिजड़ा शामिल हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बारे में स्पष्ट रूप से बात की गई है। वेद और पुराण शास्त्र उनकी विशिष्ट लिंग पहचान को पहचानते हैं। जैन ग्रंथों में निहित ‘मनोवैज्ञानिक सेक्स’ की अवधारणा (कॉन्सेप्ट) इस बात का प्रमाण देती है कि धर्म ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान करता है। उन्होंने मध्यकालीन भारत में शाही दरबारों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, ब्रिटिश राज के तहत, उन्हें आपराधिक जनजाति अधिनियम (क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट), 1871 के तहत ‘स्वाभाविक रूप से अपराधी (इन्नेटली क्रिमिनल)’ के रूप में लेबल किया गया था। तब से, वे पूर्वाग्रही समाज द्वारा पीड़ित और शोषित हैं।

ट्रांसजेंडर समुदाय पूरी दुनिया में उपेक्षा (नेगलेक्ट), अपमान और आघात (ट्रॉमा) से ग्रस्त है। भारत में, ट्रांसजेंडर भीख मांगकर, धार्मिक समारोह करके और सबसे दर्दनाक तरीके से यौन कार्य करके अपनी दैनिक रोटी कमाते हैं। वे सामाजिक बहिष्कार (सोशल ऑस्ट्रेसिज्म) का सामना करते हैं और अपनी ट्रांसजेंडर पहचान का खुलासा करने पर उनके अपने परिवारों द्वारा भी उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। सामाजिक कलंक, खराब उपचार, और चिकित्सा सुविधाओं से इनकार शैक्षिक सुविधाओं और स्वास्थ्य देखभाल तंत्र (मेकेनिज्म) तक पहुंचने के उनके दृष्टिकोण में अनिच्छा (रिलक्टेंस) पैदा करता है। पुलिस के राज्य तंत्र, जिन्हें अधिकारों का रक्षक माना जाता है, दुर्भाग्य से अपने अधिकारों के दुश्मन बन रहे हैं। इस प्रकार, ट्रांसजेंडर के मानवाधिकारों के उल्लंघन की कहानी क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन की पीड़ा को दोहराती है जिसे वे लाना चाहते हैं।

भारतीय परिदृश्य

ट्रांसजेंडर के प्रति समाज का अड़ियल रवैया इस तथ्य से पैदा होता है कि उनमें कानून के समक्ष समानता का अभाव है। भारतीय दंड संहिता (इंडियन पीनल कोड) की धारा 8 में ‘लिंग’, धारा 10 में ‘पुरुष’ और ‘महिला’ और धारा 11 में ‘व्यक्ति’ को परिभाषित किया गया है। भारत के दंड कानून (पीनल लॉ) में ‘तीसरे लिंग’ शब्द की अनुपस्थिति ट्रांसजेंडर समुदाय में चिंता पैदा करती है। हालांकि, उन्हें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 12 के तहत शामिल किया जा सकता है जो ‘जनता’ की परिभाषा को व्यापक दायरे प्रदान करता है। फिर भी, ‘ट्रांसजेंडर’ शब्द को शामिल करने के इस प्रावधान (प्रोविजन) की व्याख्या (इंटरप्रिटेशन) से हाशिए के समुदाय को कुछ राहत मिलेगी।

इसके अलावा, आईपीसी की धारा 377 ने एक ही लिंग के वयस्कों (एडल्ट) के बीच निजी सहमति से यौन संबंध बनाने को अपराध घोषित किया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। इस प्रावधान के तहत उनके साथ भेदभाव किया गया और पुलिस ने उन्हें धमकाया था। यहां तक ​​कि यौन अल्पसंख्यकों (सेक्सुअल माइनोरिटीज़) के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) को भी परेशान किया गया था। इसने ट्रांसजेंडर के लिए न्याय की गुहार लगाई थी। नाज़ फ़ाउंडेशन बनाम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ही समलैंगिकों (गे) के संबंध में धारा 377 को अपराध से मुक्त करने के बाद, ट्रांसजेंडर समुदाय ने राहत की सांस ली। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दिसंबर, 2013 को समलैंगिक सेक्स को जैसे ही बैन किया उसके बाद लोगो की विचार धारा में बदलाव आया और स्पष्ट रूप से कहा कि 2009 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में समलैंगिकता को गैर-अपराधी बनाना संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं था क्योंकि केवल संसद ही कानून बदल सकती है, अदालतें नहीं।  इसने समलैंगिक कार्यकर्ताओं (एक्टिविस्ट) और ट्रांसजेंडर समुदाय को निराशा में छोड़ दिया।

हालांकि, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र (वोटर आइडेंटिटी कार्ड) और अन्य पहचान दस्तावेजों में ‘अन्य लिंग’ को शामिल करने से ट्रांसजेंडर को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। उन्हें 2011 की जनगणना (सेंसस) में भी शामिल किया गया था। इसके अलावा, केंद्रीय विधायिका (यूनियन लेजिस्लेचर) ने एसिड हमलों के अपराधी और उत्तरजीवी (सर्वाइवर) दोनों को लिंग तटस्थ (न्यूट्रल) बना दिया है।

2010 के लिए यूएनडीपी की भारतीय वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, कम विशेषाधिकार (प्रिविलेज) प्राप्त समुदायों को सबसे आगे लाने के प्रयासों ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए निरंतर समर्थन सुनिश्चित किया है जिसके परिणामस्वरूप योजना (प्लैनिंग) और कानूनी प्रक्रियाओं में उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की अधिक मान्यता प्राप्त हुई है। अब उनके लिए सरकार से मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करना संभव है। उन्होंने यूएनडीपी की मदद से 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रक्रिया में भी योगदान दिया है।

यह बदलते परिदृश्य ट्रांसजेंडर लोगों के जीवन को बेहतर बना रहा है। हालांकि, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पथभ्रष्ट निर्णय (पाथब्रेकिंग डिसीजन) ने तीसरे लिंग’ को मान्यता दी और केंद्र और राज्य सरकारों को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में व्यवहार करने और उन्हें आरक्षण, चिकित्सा सुविधाओं, शैक्षिक सुविधा का विशेषाधिकार देने का निर्देश दिया। इसने कम पहचान वाले समुदाय को उत्सव (सेलिब्रेशन) का कारण दिया। इसके अलावा शिवानी भट बनाम स्टेट ऑफ एनसीटीऑफ दिल्ली और अन्य के मामले में और के.पृथिका यशिनी बनाम चेयरमैन ऑफ तमिलनाडु यूनिफॉर्म सर्विसेस रिक्रूटमेंट बोर्ड से ट्रांसजेंडर समुदाय के मानवाधिकारों को मान्यता दी गई, यह मान्यता के लिए उनकी लड़ाई में ट्रांसजेंडर की जीत की घोषणा करता है।

निष्कर्ष

ट्रांसजेंडर समुदाय ने समाज के हाथों अन्याय, पूर्वाग्रहों, घृणा, अपमान, आक्रोश (वॉयलेंस), हिंसा, दुर्व्यवहार और विभिन्न प्रकार के शोषण को सहन किया है। यह भेदभाव राष्ट्र की विशाल जनसंख्या गतिशीलता (डायनेमिक) के अंदर छिपा हुआ था क्योंकि उनके पास कानून के समक्ष समानता का अभाव था। पहले, अज्ञानता (इग्नोरेंस) और पूर्वाग्रह के पर्दे ने उनके अस्तित्व के संघर्ष की पहचान को दुर्जेय (फॉर्मिडेबल) बना दिया। हालांकि, मीडिया और लेन-देन करने वालों की सक्रिय भूमिका (एक्टिव रोल) के कारण, ट्रांसजेंडर के मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित समाचारों ने कई गुप्त आत्माओं को गहरी नींद से जगाने का काम किया है। सामाजिक स्वीकृति ट्रांसजेंडर अधिकारों को सुरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि, न्यायिक सक्रियता (ज्यूडिशियल एक्टिविज्म), राजनीतिक विचार (पॉलिटिकल कंसीडरेशन) और ट्रांसजेंडर अधिकारों की सामाजिक संवेदनशीलता समय की मांग है। आज, आम जनता के बीच संज्ञान (कॉग्निजेंस) और लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी) लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस दृश्यता (विजिबिलिटी), ट्रांसमार्च, प्राइड परेड आदि जैसे कार्यक्रम दुनिया भर में मनाए जा रहे हैं। हर साल 20 नवंबर को मनाया जाने वाला ट्रांसजेंडर डे ऑफ रिमेंबरेंस उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की याद में मनाया जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिन्होंने अपने जीवन की स्थितियों में सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। हालांकि, ट्रांसजेंडर समुदाय को एक बार प्राप्त होने वाली स्थिति और अधिकारों को बहाल (रिस्टोर) करने के लिए समाज के प्रयासों की समान रूप से आवश्यकता होती है। यह तभी संभव है जब हम अपनी वर्तमान विश्वास प्रणाली को बदलें और एक व्यवहारिक दृष्टिकोण विकसित करें।

भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य (डेमोक्रेटिक रिपब्लिक) है। भारत सरकार जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा है। इस प्रकार भारत के नागरिकों के मानवाधिकारों की सुरक्षा लोकतंत्र की आत्मा है। इसके अलावा, न्यायपालिका (ज्यूडिशियरी) भारत के संविधान की संरक्षक (गार्डियन) है। जैसा कि संविधान कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है (अनुच्छेद 14), धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15), भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन) (अनुच्छेद 19) और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21), यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्यायपालिका, मौजूदा कानून की न्यायिक व्याख्या के माध्यम से, ट्रांसजेंडर समुदाय के मानवाधिकारों को सुरक्षित करती है।

ट्रांसफोबिया मानवता के लिए खतरा है। सम्मान और ट्रांसफोबिया के बीच की लड़ाई अब एक युद्ध बन गई है। यह पूरी तरह से हमें तय करना है कि कौन सा पक्ष जीतता है। सामाजिक रूप से निर्मित लिंग द्विआधारी के साथ गैर-अनुरूपता के कारण ट्रांसजेंडर समुदाय ने पहले ही अत्यधिक शोषण देखा है। मदद के लिए उनकी पुकार सुनने के बाद भी उन्हें स्वीकार नहीं करना और उन दुर्गम बाधाओं को समझना जो वे झेलते हैं, मानवता के लिए शर्म की बात होगी। समाज में अपने समुदाय की मान्यता मात्र वे एक शांतिपूर्ण जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। तो आइए हम एक साथ आएं और हिंसा और शोषण के खिलाफ उनके संघर्ष को समाप्त करें।

संदर्भ

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