आई.पी.सी की धारा 304A के तहत लापरवाही से मौत

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18079
Indian Penal Code
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यह लेख लॉ स्कूल, बीएचयू से बी.ए.एलएल.बी की प्रथम वर्ष के छात्र Aniket Tiwari द्वारा लिखा गया है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 304A की विस्तृत (डिटेल्ड) व्याख्या (एक्सप्लेनेशन) है जो “लापरवाही से मौत” की बात करती है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।

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परिचय

जब भी मैं किसी अखबार का अध्ययन करता हूं तो वे मुख्य रूप से विभिन्न विषयों पर समाचारों को कवर करते हैं। इनमें से एक किसी की हत्या से जुड़ा है। इस लेख में, हम किसी की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु को कवर करेंगे।

जब भी, मैंने हत्या, मृत्यु, होमीसाइड, कल्पेबल होमीसाइड आदि जैसे कुछ परिष्कृत (सोफेस्टिकेटेड) शब्द सुने, तो मैं अक्सर इन शब्दों के बीच के अंतर को लेकर भ्रमित हो जाता हूं। हाल ही में मुझे अपने अंकल से मिल कर इससे जुड़ी अपनी सारी शंकाओं को दूर करने का मौका मिला। उन्होंने मुझे बताया कि आई.पी.सी के तहत ये सभी शब्द परिभाषित हैं और ये सभी एक-दूसरे से किसी न किसी से तरह अलग हैं।

कल्पेबल होमीसाइड शब्द की चर्चा भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में की गई है। इस धारा के अनुसार, एक व्यक्ति कल्पेबल होमीसाइड का अपराध करता है यदि वह किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने के इरादे से या ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनने के इरादे से कार्य करता है जिससे मृत्यु होने की संभावना हो, या ज्ञान है कि वह इस तरह के कार्यों को करने से मृत्यु का कारण बन सकता है।

आई.पी.सी की धारा 300 में हत्या शब्द पर चर्चा की गई है और हत्या से जुड़े विभिन्न पहलुओं का भी यहां उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, प्रत्येक कल्पेबल होमीसाइड हत्या है, लेकिन यह इसके विपरीत लागू नहीं होता है। कल्पेबल होमीसाइड और हत्या के बीच मुख्य अंतर अपराध की डिग्री में अंतर है न कि अपराध के रूप में। मूल रूप से वे गुरुत्वाकर्षण (ग्रेविटी) या तीव्रता (इंटेंसिटी) में भिन्न होते हैं। हत्या की तीव्रता कल्पेबल होमीसाइड की तीव्रता से काफी अधिक होती है।

हत्या और कल्पेबल होमीसाइड के बीच के अंतर को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाया जा सकता है। आइए एक ऐसी स्थिति लेते हैं जहां किसी व्यक्ति के सिर में बेसबॉल के बल्ले से मारा गया था, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि वह उस सिर की चोट के बाद बच जाए। यहां अभी भी उस व्यक्ति के बचने की कुछ संभावनाएं हैं। इस मामले में, यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो दूसरा व्यक्ति जिसने उसे मारा था, वह कल्पेबल होमीसाइड के लिए उत्तरदायी होगा।

आइए एक और उदाहरण लेते हैं जहां एक व्यक्ति के माथे में बंदूक से गोली मार दी जाती है। यहां इस व्यक्ति के सिर पर लगे इस प्रहार से बचने की कोई संभावना नहीं है। यह हत्या का उदाहरण है। इन दोनों उदाहरणों से, हम स्पष्ट रूप से कल्पेबल होमीसाइड और हत्या की शर्तों को अलग कर सकते हैं।

कल्पेबल होमीसाइड को आगे दो श्रेणियों (कैटेगरी) में बांटा गया है:

  • कल्पेबल होमीसाइड हत्या के बराबर है: इसे केवल हत्या कहा जा सकता है।
  • कल्पेबल होमीसाइड हत्या के बराबर नहीं है: दोनों मामलों में ज्ञान या आपराधिक इरादा है। एकमात्र अंतर जो कल्पेबल होमीसाइड का कारण बनता है, वह कार्य की आपराधिकता की डिग्री है। आई.पी.सी में इसे कल्पेबल होमीसाइड कहा गया है।

कल्पेबल होमीसाइड हत्या के बराबर नहीं है इस अवधारणा (कांसेप्ट) पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 में चर्चा की गई है। यहाँ इस लेख में, हम कल्पेबल होमीसाइड के एक भाग की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 304A लापरवाही से हुई मौत के बारे में बात करती है। यह धारा 1860 में भारतीय दंड संहिता में नहीं थी, लेकिन बाद में 1870 में डाली गई थी। यह कोई नया अपराध नहीं करता है, लेकिन धारा 299 और धारा 300 के बाहर आने वाले अपराध को कवर करता है। यहां मौत का कारण कोई इरादा या ज्ञान नहीं है।

आइए उदाहरणों के माध्यम से कल्पेबल होमीसाइड और लापरवाही से मौत (आई.पी.सी की धारा 304A) के बीच के अंतर को समझते हैं। उदाहरण के लिए, जहां कोई व्यक्ति 90 किमी/घंटा की गति से भीड़-भाड़ वाली गली में कार चलाता है। यहाँ उसे यह ज्ञान/इरादा है कि यदि वह किसी व्यक्ति को उस कार से टक्कर मारेगा तो वह व्यक्ति मर जाएगा। यह कल्पेबल होमीसाइड का मामला है क्योंकि इसमें अपराध का इरादा/ज्ञान शामिल है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं जहां एक बच्चे की मां बच्चे को गली में इस तरह छोड़ देती है कि बच्चा सड़क पर आने वाले दर्शकों को दिखाई दे। इधर महिला का मकसद यह है कि उसके बच्चे को देखकर कोई उसे उठा ले जाए। लेकिन अगर बच्चा भूख से मर जाता है तो उसकी मां लापरवाही से मौत के लिए जिम्मेदार होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूसरे मामले में किसी की हत्या करने का इरादा नहीं है।

जल्दबाजी या लापरवाही में कार्य

भारतीय दंड संहिता की धारा 304A लापरवाही या जल्दबाजी में कार्य करने से मौत का कारण बनने की बात करती है। इस धारा में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति लापरवाही या जल्दबाजी में किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो कि कल्पेबल होमीसाइड के बराबर नहीं है, तो उसे अधिकतम 2 साल की कैद, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा। धारा 304A में दी गई पूरी अवधारणा को समझने के लिए हमें लापरवाही में काम शब्द को समझने की जरूरत है। इस शब्द के बारे में उचित ज्ञान होना महत्वपूर्ण हो गया है। कानूनी क्षेत्र में ‘लापरवाही’ को एक ऐसे कार्य या चूक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है। यहां भारतीय दंड संहिता की इस धारा में जल्दबाजी या लापरवाही में कार्य को एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मृत्यु का तत्काल कारण है। इन शब्दों (जल्दबाजी और लापरवाही) में भी अंतर है। जल्दबाजी में कार्य से हमारा तात्पर्य किसी भी ऐसे कार्य से है जो जल्दबाजी में किया जाता है। लापरवाही में कार्य शब्द से हमारा तात्पर्य कुछ करने में चूक के कारण कर्तव्य के उल्लंघन से है, जो एक उचित व्यक्ति करेगा।

एक लापरवाह कार्य करने के लिए व्यक्ति को चार बुनियादी तत्वों (एलिमेंट) को पूरा करना पड़ता है। ये तत्व इस प्रकार हैं:

  • कर्तव्य

एक लापरवाह कार्य करने के लिए, प्रतिवादी (डिफेंडेंट) की ओर से कुछ कर्तव्य होना चाहिए। यहां यह समझना महत्वपूर्ण है कि क्या प्रतिवादी ने वादी (प्लेंटिफ) के प्रति देखभाल का कानूनी कर्तव्य निभाया है।

  • कर्तव्य का उल्लंघन

पहले मानदंड (क्राइटेरिया) को पूरा करने के बाद वादी को यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी ने उस पर लगाए गए कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन किया है। यह प्रतिवादी की ओर से कर्तव्य के उल्लंघन के बारे में बात करता है जो उससे करने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि वादी के प्रति उसका कुछ कानूनी कर्तव्य है।

  • कुछ करने का कार्य

इसका अर्थ है कि वादी को हुई क्षति प्रतिवादी के कार्य के कारण हुई है। यहां प्रतिवादी एक ऐसा कार्य कर सकता है जिसकी उससे अपेक्षा नहीं की जाती है या प्रतिवादी उस कार्य को न करने में लापरवाही कर सकता है जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है।

  • नुकसान

अंत में जो मायने रखता है, वो है कुछ नुकसान/चोट होनी चाहिए जो वादी को हुई हो और यह नुकसान प्रतिवादी के कार्य का प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) परिणाम होना चाहिए।

धारा 304A लागू करने के लिए यह दिखाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रतिवादी की ओर से अपराध करने का कोई इरादा नहीं है। जल्दबाजी में कार्य को समझने के लिए यह समझना चाहिए कि यह एक ऐसा कार्य है जो जल्दबाजी में किया जाता है और किसी भी जानबूझकर किए गए कार्य का विरोध करता है। बिना सोचे-समझे या बिना सावधानी से जल्दबाजी में कोई कार्य किया जाता है। यह लापरवाही के स्तर (लेवल)/डिग्री पर निर्भर करता है।

चेरुबिन ग्रेगरी बनाम बिहार राज्य, 1964

जल्दबाजी या लापरवाही में कार्य की परिभाषा को चेरुबिन ग्रेगरी बनाम बिहार राज्य के प्रसिद्ध मामले से समझा जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी या लापरवाही से किए गए कार्य में अंतर बताया है। इस मामले में अपीलकर्ता (अपीलेंट) के घर के पास रहने वाली महिला की हत्या करने के लिए अपीलकर्ता पर आई.पी.सी की धारा 304A के तहत आरोप लगाया गया है। यहां मृतक करीब एक सप्ताह से आरोपी के शौचालय का उपयोग कर रही थी। आरोपी ने इससे संबंधित मौखिक चेतावनी मृतक को दी लेकिन मृतक आरोपी के शौचालय का उपयोग करती रही। जैसा कि वह (आरोपी) अपनी मौखिक चेतावनियों को अपर्याप्त (इंसफिशियंट) पाता है, इसलिए उसने शौचालय की ओर जाने वाले मार्ग पर बिजली ले जाने वाला एक खुला तांबे का तार लगा दिया। घटना वाले दिन महिला अपीलकर्ता के शौचालय में गई और वहां लगे तार को छुआ और इससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में कई मुद्दे उठाए गए थे। यहां कोर्ट ने कहा कि केवल यह तथ्य कि प्रवेश करने वाला व्यक्ति अतिचारी (ट्रेसपासर है, भूमि के मालिक को अतिचार (ट्रेसपास) करने वाले को व्यक्तिगत चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं देता है। वही सिद्धांत इस तथ्य पर भी लागू होता है कि मालिक ने अप्रत्यक्ष (इनडायरेक्ट) तरीकों से चोट पहुंचाई है। मालिक को पता होना चाहिए कि इससे अतिचार करने वाले को गंभीर चोट लग सकती है।

यहां एपेक्स कोर्ट ने यह भी माना कि इस मामले में, अपीलकर्ता अपने जल्दबाजी के कार्य के लिए उत्तरदायी होगा (क्योंकि कार्य को लापरवाह माना जाता था) और आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत उत्तरदायी ठहराया गया था।

जानबूझकर हिंसा की अनुपस्थिति

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 304A उन मामलों में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के इरादे से किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण नहीं बनता है। यहां व्यक्ति के ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है कि यदि कार्य किया जाता है तो इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। धारा 304A के तहत तत्व आई.पी.सी की धारा 299 और धारा 300 की सीमा के बाहर लापरवाही से मौत का कारण बनते हैं। यह स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि धारा 304A के दो मूल तत्व लापरवाही और जल्दबाजी हैं। यह धारा मेन्स रीआ की अनुपस्थिति के बावजूद किसी मामले की आपराधिकता की अनुमति देती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति का कोई मकसद या इरादा नहीं हो सकता है, उसकी लापरवाही या जल्दबाजी के कारण व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकता है।

आइए इस अवधारणा को समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं कि आई.पी.सी की धारा 304A के तहत किसी व्यक्ति का इरादा मायने नहीं रखता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भवन निर्माण के व्यवसाय में व्यस्त निगम (कॉर्पोरेशन) द्वारा बनाया गया है। सभी निरीक्षण (इंस्पेक्शन) के बाद इस भवन को भवन उपयोग प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) प्राप्त हुआ और निगम द्वारा बिजली और आग से संबंधित सभी सुरक्षा उपाय किए गए है। यहां अगर बिजली के शॉर्ट सर्किट से कोई आग लगती है और इससे भवन में रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए भवन के बाहर कूदने लगते हैं और निगम की ओर से लापरवाही की जाती है। यहां यदि किसी व्यक्ति की भवन से गिरने के बाद मृत्यु हो जाती है तो निगम आई.पी.सी की धारा 304A के तहत अपनी लापरवाही के लिए उत्तरदायी होगा, हालांकि इसके बारे में निगम की ओर से कोई इरादा या ज्ञान नहीं है।

सरबजीत सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1983

सरबजीत सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बहुत प्रसिद्ध मामले में अपराध करने के दौरान एक व्यक्ति के इरादे पर सवाल उठाया गया था। यहां आरोपी के वकील द्वारा उठाया गया प्रमुख सवाल किसी व्यक्ति की मौत के दौरान व्यक्ति के इरादे से संबंधित था। इस मामले में, अपीलकर्ता सरबजीत सिंह और 17 अन्य लोगों पर शिशु राधेश्याम की हत्या का अपराध करने के लिए मुकदमा चलाया गया था। इधर आरोपी (सरबजीत सिंह) ने बच्चे को उठाकर जमीन पर पटक दिया था और बाद में पता चला कि इससे बच्चे की मौत हुई है। यह पाया गया कि आरोपी की ओर से शिशु के प्रति कोई इरादा नहीं था। यह भी पाया गया कि सरबजीत को राधेश्याम से कोई शिकायत नहीं है और इसलिए यह माना गया कि इस मामले में इरादे की कमी है। अब अगला प्रश्न जो सामने रखा गया वह गलत होने के ज्ञान के बारे में था। इस मामले में आरोपी का इरादा भले ही शिशु को मारने का न हो, लेकिन उसे इस बात का पूरा ज्ञान था कि अगर बच्चे को इतनी ऊंचाई से फेंका गया तो बच्चा मर जाएगा। इसलिए कोर्ट ने आरोपी को धारा 299 के तहत जिम्मेदार ठहराया क्योंकि इस धारा के तहत सभी शर्तें पूरी होती हैं। अब अपीलकर्ता पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि यह लापरवाही से मौत का मामला है और इसे आई.पी.सी की धारा 304A के तहत आना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मामले में अपीलकर्ता का जल्दबाजी में कार्य शामिल है, लेकिन आरोपी की ओर से अपराध के बारे में जानकारी है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि यह मामला आई.पी.सी की धारा 304A के तहत नहीं आ सकता है, बल्कि इसे धारा 304 के दूसरे भाग द्वारा (यह किसी भी अपराध को करने के दौरान व्यक्ति के ज्ञान के बारे में बात करता है) कवर किया जाएगा।

मृत्यु प्रत्यक्ष परिणाम होना चाहिए

धारा 304A ऐसी स्थिति के बारे में बात करती है जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु प्रतिवादी के कार्य का प्रत्यक्ष परिणाम होनी चाहिए। यहां एक बिंदु को याद रखना महत्वपूर्ण है कि क्या प्रतिवादी का कथित कार्य जल्दबाजी या प्रतिवादी की लापरवाही का प्रत्यक्ष परिणाम है। यहां प्रतिवादी का कार्य किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप (इंटरवेंशन) के बिना मृत्यु का अंतिम कारण बनना चाहिए। एक उदाहरण लें जहां स्कूल प्रशासन (एडमिनिस्ट्रेशन) छात्रों की सुरक्षा का ध्यान रखने में विफल रहा क्योंकि उन्होंने छात्रों को उनके घरों तक ले जाने के लिए एक दोषपूर्ण बस के उपयोग की अनुमति दी थी। यहां यदि कोई दुर्घटना होती है तो स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी इस बात पर निर्भर करेगी कि दुर्घटना प्रशासन की लापरवाही का प्रत्यक्ष परिणाम थी या नहीं।

यहां कॉजा-कॉजांस का सिद्धांत लागू होगा। यह सिद्धांत किसी भी कार्य के तत्काल कारण की बात करता है। इसे कुछ करने की क्रिया की श्रृंखला (चैन) की अंतिम कड़ी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह उस व्यक्ति की क्रिया के बारे में बात करता है जिसमें तत्काल कारण लाना चाहिए और इस तरह की क्रिया का कोई भी दूरस्थ (रिमोट) कारण उस संदर्भ में प्रासंगिक (रिलेवेंट) नहीं होगा जहां यह सिद्धांत लागू होता है। यहां यह निर्धारित (डिटरमाइन) करना मुश्किल है कि तत्काल कारण क्या है और क्रिया का दूरस्थ कारण क्या है। यह विवेकपूर्ण (प्रुडेंट) व्यक्ति की युक्तिसंगतता (रीजनेबिलिटी) के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। क्रिया के तत्काल कारण में वह कार्य शामिल है जिसे एक विवेकपूर्ण व्यक्ति देख सकता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत दायित्व को लागू करने के लिए कॉजा-कॉजांस के सिद्धांत को लागू करना और यह देखना आवश्यक है कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु लापरवाही में कार्य या प्रतिवादी के जल्दबाजी में कार्य के कारण हुई है।

सुलेमान रहमान मुलानी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1968

सुलेमान रहमान मुलानी और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, सुप्रीम ने भी उसी अवधारणा को लागू किया जिसकी चर्चा पहले ही ऊपर की जा चुकी है। इसमें अपीलकर्ता जीप चला रहा था और उसके पास उसे चलाने का लर्नर्स लाइसेंस था और उसके साथ कोई नहीं बैठा था जिसके पास उचित ड्राइविंग लाइसेंस हो। इधर रास्ते में अपीलकर्ता ने अपनी जीप से बापू बाबाजी भिवरकर नाम के व्यक्ति को टक्कर मार दी। घायल व्यक्ति को बचाने के लिए उसने उसे जीप के अंदर डाल लिया और एक डॉक्टर के पास गया जिसने एक घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता देने से इनकार कर दिया और डॉक्टर ने उन्हें मेडिकल डिस्पेंसरी जाने का निर्देश दिया और अपीलकर्ता वहा जाने के बजाय कहीं और चला गया और घायल व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यहां अपीलकर्ता लापरवाह मिला क्योंकि उसके पास जीप चलाने से संबंधित उचित दस्तावेज नहीं थे। लेकिन मुख्य सवाल जो कोर्ट के सामने रखा गया था कि क्या व्यक्ति की मौत अपीलकर्ता के लापरवाही में कार्य के प्रत्यक्ष परिणाम के कारण हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता के प्रत्यक्ष परिणाम के कारण व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए वह आई.पी.सी की धारा 304A के तहत उत्तरदायी नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो यह दर्शाता हो कि अपीलकर्ता की लापरवाही या जल्दबाजी में किया गया कार्य नुकसान का निकटतम कारण था।

हालांकि, इस मामले में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार अपीलकर्ता को उत्तरदायी ठहराया गया था।

अंबालाल डी. भट्ट बनाम गुजरात राज्य, 1972

अंबालाल डी. भट्ट बनाम गुजरात राज्य के बहुत प्रसिद्ध मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस अवधारणा को समझाया कि एक व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत केवल तभी उत्तरदायी होता है जब कॉजा-कॉजांस के सिद्धांत को पूरा किया जाता है। यह मामला चिकित्सकीय लापरवाही का है। अपीलकर्ता जो एक रसायन उद्योग (कैमिकल इंडस्ट्री) में केमिस्ट इंचार्ज था और पांच अन्य सदस्यों पर आई.पी.सी की धारा 304A के तहत आरोप लगाया गया था। वे ग्लूकोज के घोल के निर्माण में लापरवाही करते पाए गए जिसे बाद में विभिन्न अस्पतालों के मरीजों ने खा लिया और घोल के इंजेक्शन से 13 मरीजों की मौत हो गई थी। यह पाया गया कि घोल में अनुमत (परमिटेड) मात्रा से अधिक लेड नाइट्रेट था। यहां प्रभाकरण परीक्षण प्रयोगशाला (टेस्टिंग लेबोरेट्री) के चीफ एनालिस्ट थे। दवा नियंत्रण अधिनियम (ड्रग कंट्रोल एक्ट) के अनुसार घोल तैयार नहीं करने के कारण उनकी ओर से लापरवाही मिली। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता (प्रभाकरन) अकेले जिम्मेदार नहीं हो सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि अपीलकर्ता न केवल लापरवाह था, यहां घोल की गुणवत्ता (क्वालिटी)बनाए रखने के लिए कई अन्य व्यक्तियों का भी कर्तव्य था। कॉजा-कॉजांस के सिद्धांत के तहत केजुअल श्रृंखला है जिसमें कई लिंक (कार्य) होते हैं, यह उस कार्य के बारे में बात करता है जो अंत में परिणाम में योगदान देता है। यहां अपीलकर्ता की क्रिया को सभी कारणों में से एक ही कारण में पाया गया। दूसरे शब्दों में, यह समझाया जा सकता है कि अपीलकर्ता की क्रिया मृत्यु के कारणों में से एक थी और यह 13 व्यक्तियों की मृत्यु का अंतिम कारण होने के लिए अपर्याप्त थी।

जल्दबाजी और लापरवाही में अंतर

भारतीय दंड संहिता की धारा 304A को लागू करते समय सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले दो शब्द जल्दबाजी और लापरवाही हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं जो इन दो शर्तों के बीच अंतर के बारे में बात करते हैं। एक आम आदमी के लिए, ये दोनों शब्द एक जैसे लग सकते हैं लेकिन इन दोनों शब्दों के अर्थों में बहुत बड़ा अंतर है। तकनीकीताओं की बात करें तो, लापरवाही से हम किसी व्यक्ति के कार्य के परिणाम की कोई पूर्वाभास (फोरसीज) नहीं होने की मनःस्थिति को समझते हैं। हालांकि, जल्दबाजी में कार्य करने से हम मन की एक ऐसी स्थिति को समझते हैं जो कार्य के परिणाम का अनुमान लगा सकती है लेकिन फिर भी इसे अनदेखा कर देती है। दोनों एक साथ एक व्यक्ति में उपस्थित नहीं हो सकते। आइए इन दो शब्दों के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण लें। जब कोई व्यक्ति यह सोचे बिना तीसरी मंजिल से पत्थर फेंकता है कि जमीन पर कोई है या नहीं। यहां व्यक्ति अपने कार्य में लापरवाही बरतता है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं जहां एक व्यक्ति इस तथ्य के बारे में सोचकर पत्थर फेंकता है कि उसके कार्य से किसी को चोट लग सकती है। यहां व्यक्ति जल्दबाजी में कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।

भालचंद्र वामन पाथे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1968

भालचंद्र वामन पाथे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में, अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत आरोप लगाया गया था कि उसने सड़क पर जल्दबाजी में और लापरवाही से कार चलाकर एक 21 वर्षीय महिला की हत्या कर दी है। इस मामले में, अपीलकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि (कनविक्शन) पर सवाल उठाया था जिसे हाई कोर्ट ने अपने आप संज्ञान (शू मोटो) के माध्यम से लिया था। यहां कोर्ट ने जल्दबाजी और लापरवाही के बीच अंतर स्थापित करने की कोशिश की। इस मामले के अनुसार, दो बहनें थीं जो पैदल क्रॉसिंग (समुद्र तट पर जाने के लिए) के माध्यम से सड़क पार कर रही थीं, जिसे अपीलकर्ता की कार ने टक्कर मार दी थी। नतीजतन, रक्तस्राव (हैमरेज) के कारण बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। कोर्ट द्वारा जो प्रश्न पूछा गया वह अपीलकर्ता द्वारा कार को जल्दबाजी में और लापरवाही से चलाने के संबंध में था। यहां, हाई कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता की ओर से निश्चित रूप से लापरवाही थी क्योंकि उसका आचरण उतना उचित नहीं था। यह पाया गया कि अपीलकर्ता उस पर कानून द्वारा लगाए गए कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा था। यहां पैदल क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों की देखभाल करने का कर्त्तव्य लगाया गया था। हालांकि, अपीलकर्ता को कार को तेज गति से चलाता हुआ नहीं पाया गया था। यह इस तथ्य के कारण है कि गली में गति की निर्धारित सीमा 35 किमी/घंटा पाई गई थी और यहाँ, इस मामले में, कार को कानून द्वारा निर्धारित गति के भीतर चलाया गया था। साथ ही, जिस समय दुर्घटना हुई वह सुबह का समय था और चालक को कार की गति के संबंध में अतिरिक्त ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है।

एक सार्वजनिक राजमार्ग (हाईवे) पर वाहन को चलाने में जल्दबाजी और लापरवाही में कार्य

भारतीय दंड संहिता की धारा 304A सार्वजनिक राजमार्ग पर किसी भी वाहन को चलाने में जल्दबाजी और लापरवाही से संबंधित मामलों में लागू होती है। एक व्यक्ति के इस लापरवाह और जल्दबाजी में कार्य के कारण दूसरे व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। यहां किसी व्यक्ति की मृत्यु के परिणामस्वरूप प्रतिवादी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यहां धारा 304A के सभी तत्वों की जांच करने की जरूरत है। इस धारा के अनुसार वाहन चलाने वाले व्यक्ति को या तो लापरवाही करनी चाहिए या जल्दबाजी में कार्य करना चाहिए। व्यक्ति को इस तथ्य से संबंधित कोई इरादा या ज्ञान नहीं होना चाहिए कि उसके इस कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। और अंत में, प्रतिवादी के इस जल्दबाजी/लापरवाही में कार्य के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होनी चाहिए। इन मामलों में रेस इप्सा लोक्विटर का सिद्धांत भी लागू होता है।

दुली चंद बनाम दिल्ली प्रशासन, 1975

दुली चंद बनाम दिल्ली प्रशासन का प्रसिद्ध मामला सार्वजनिक राजमार्ग पर वाहन चलाने में लापरवाही बरतने का एक उदाहरण है। इस मामले में अपीलकर्ता (बस चला रहा था) ने साइकिल से आ रहे मृतक व्यक्ति को टक्कर मार दी। यहां यह सवाल किया गया कि बस की गति अत्यधिक थी जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता की लापरवाही और जल्दबाजी के कारण दूसरे व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ता की ओर से लापरवाही की गई थी क्योंकि अपीलकर्ता ने अपने अधिकार को नहीं देखा, भले ही वह एक चौराहे पर आ रहा था और मृतक को नोटिस करने में असफल रहा जो उसके दाहिने ओर से आ रहा था और सड़क पार कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार माना कि बस का चालक घोर लापरवाही कर रहा था लेकिन चालक का कार्य जल्दबाजी में नहीं पाया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दुर्घटना के समय बस की गति 20 मील प्रति घंटा पाई गई थी जिसे किसी भी सार्वजनिक राजमार्ग में अत्यधिक गति नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार चालक का कार्य जल्दबाजी में नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को उसके कर्तव्य के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया था।

मोहम्मद अयनुद्दीन @ मियाम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, 2000

मोहम्मद अयनुद्दीन @ मियाम बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला एक और उदाहरण है जहां जल्दबाजी में या लापरवाही से गाड़ी चलाने पर सवाल उठाया गया था। इस मामले में, अपीलकर्ता ने पिछले फैसले के खिलाफ भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस मामले में बड़ा सवाल यह था कि क्या बस का ड्राइवर बस चलाने में सचमुच लापरवाही कर रहा था? यहां चालक आंध्र प्रदेश सड़क निगम की बस चला रहा था। अगम्मा नाम की एक यात्री बस में चढ़ी और बस के आगे बढ़ते ही वह बस से नीचे गिर गई और जैसे ही बस का पिछला पहिया उसके ऊपर से गुजरा, महिलाओं को कई चोटें आईं और इन चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। गवाहों के अनुसार महिला के नीचे गिरते ही बस कुछ दूर चलने के बाद रुक गई क्योंकि अपीलकर्ता ने बस के रोकने की आवाज सुनी थी।

इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के विभिन्न तत्वों की फिर से जांच की गई। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मोटर दुर्घटना में लापरवाही के मामले में चालक की ओर से लापरवाही मानना ​​गलत है। आगे यह माना गया कि इस तरह की दुर्घटना में चालक के लिए यह साबित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह लापरवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रेस इप्सा लोक्विटर के सिद्धांत के बारे में भी बात की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सिद्धांत को हर जगह लागू नहीं किया जा सकता है और इसका आवेदन स्थिति पर निर्भर करता है।

मौजूदा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि यात्री की ओर से लापरवाही हो सकती है, चालक की ओर से लापरवाही हो सकती है और साथ ही दुर्घटना होने की भी संभावना है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ड्राइवर इस बात से अनजान था कि दुर्घटना की भी आशंका है। इस मामले में, आपराधिक लापरवाही के साथ चालक को पकड़ने के लिए सबूत बहुत कम पाए गए।

रेस इप्सा लोक्विटर का सिद्धांत

रेस इप्सा लोक्विटर शब्द लैटिन भाषा से आया है और इसका मतलब है कि ‘चीजें खुद बोलती हैं’। आम भाषा में इसे “चीजें अपने लिए बोलती हैं” वाक्यांश (फ्रेज) से समझा जा सकता है। इसे वहां लागू किया जाता है जहां यह पता लगाना मुश्किल होता है कि मामले में कौन लापरवाही कर रहा है। लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित है कि मामले में किसी को लापरवाही करनी चाहिए। जब कोई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त (क्रैश) हो जाती है, एक पुल गिर जाता है या जब होटल की लॉबी के अंदर कोई वाहन मिलता है तो यह निश्चित है कि यह किसी की लापरवाही के कारण हुआ होगा। लेकिन जब हमारे पास इस बारे में कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि वास्तव में कौन लापरवाह था तो रेस इप्सा लोक्विटर का सिद्धांत लागू होता है। यहाँ उपरोक्त मामलों में, ट्रेन की दुर्घटना उस कंडक्टर के कारण हुई होगी जो ट्रेन की यात्रा के दौरान सो गया था। यह इस तथ्य से तय होता है कि दुर्घटना के समय किस व्यक्ति/अधिकारी आदि का नियंत्रण होता है।

रेस इप्सा लोक्विटर का सिद्धांत लापरवाही से संबंधित कार्यों में जिम्मेदारी/प्रमाण का दायित्व निर्धारित करने के लिए सबूत का एक नियम है। यह सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब दुर्घटना की प्रकृति और मामले से संबंधित परिस्थितियों से यह विश्वास पैदा होता है कि लापरवाही के अभाव में दुर्घटना नहीं हुई होगी और जिस चीज से चोट लगी है वह गलत करने वाले के प्रबंधन (मेनेजमेंट) और नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। 

रवि कपूर बनाम राजस्थान राज्य, 2012

रवि कपूर बनाम राजस्थान राज्य के बहुत प्रसिद्ध मामले में रेस इप्सा लोक्विटर के सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा की गई थी। यह मामला जयपुर बेंच के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील का है। इस मामले के तथ्य इस प्रकार थे:

“सुखदीप सिंह अपने परिवार के साथ अपने भाई की शादी में शामिल होने जा रहा था। वे दो जीप और एक मारुति कार में जा रहे थे। रास्ते में विपरीत दिशा से आ रही एक बस से उनका एक्सीडेंट हो गया। इससे आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक चश्मदीद गवाह के मुताबिक आरोपी रवि कपूर बस चला रहा था और हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। ट्रायल कोर्ट ने माना कि अभियोजन (प्रॉसिक्यूशन) पक्ष राम कपूर की देनदारी साबित करने में सक्षम नहीं था और इसलिए उन्हें ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया। हालांकि, हाई कोर्ट का निर्णय ट्रायल कोर्ट के खिलाफ आता है और उसके निर्णय को तर्क द्वारा समर्थित किया गया था जिसमें रेस इप्सा लोक्विटर, लापरवाही, उचित देखभाल का सिद्धांत शामिल है। ”

रेस इप्सा लोक्विटर का सिद्धांत दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है – यह आरोपी पक्ष की ओर से लापरवाही को स्थापित करता है और दूसरा, यह उन मामलों में लागू होता है जहां दावेदार यह साबित करने में सक्षम होता है कि कोई दुर्घटना हुई है लेकिन यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि दुर्घटना कैसे हुई है। हाई कोर्ट ने आई.पी.सी की धारा 304A के तहत राम कपूर को दोषी पाया। वही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट का निर्णय सही था और अपीलकर्ता को अंत में उत्तरदायी ठहराया गया था।

चिकित्सा उपचार में जल्दबाजी या लापरवाही में कार्य

हमारे देश में डॉक्टरों को दूसरा भगवान कहा जाता है क्योंकि वे लोगों का इलाज करके या बीमार लोगों को चिकित्सा सहायता देकर उन्हें दूसरा जीवन देते हैं। आजकल ऐसे मामले सुनना बहुत आम हो गया है जहां इन डॉक्टरों या चिकित्सा स्टाफ की लापरवाही के कारण उनके मरीजों को परेशानी होती है। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जहां इलाज में लापरवाही के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। यहां चिकित्सा टीम द्वारा की जा रही लापरवाही पर नजर रखना बेहद जरूरी हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए हमारे देश ने कुछ कानून बनाए हैं।

चिकित्सा लापरवाही उपभोक्ता (कंज्यूमर) कानून, आपराधिक कानून और टॉर्ट कानून के तहत भी आती है। यह उपभोक्ता कानून और टॉर्ट के तहत सिविल दायित्व को आकर्षित करता है जबकि आपराधिक कानून के तहत यह सजा को आकर्षित करता है (कैद, साथ ही जुर्माना, लगाया जा सकता है)। हमें यह समझना होगा कि आपराधिक कानून में यह व्यक्ति की मनःस्थिति से निर्धारित होता है। हालांकि, इसके कुछ अपवाद (एक्सेप्शन) भी हैं जैसे सख्त दायित्व (स्ट्रिक्ट लायबिलिटी) के अपराध में और लापरवाही के अपराध में व्यक्ति की मनःस्थिति कोई मायने नहीं रखती है।

भारतीय दंड संहिता में एक प्रावधान है जो चिकित्सा उपचार में जल्दबाज़ी या लापरवाही से किए गए कार्य को कवर करता है। आई.पी.सी की धारा 304A भी उसी के बारे में बात करती है और चिकित्सक स्टाफ की लापरवाही या जल्दबाजी में कार्य इस धारा में ही आते है। जल्दबाजी और लापरवाही जैसे शब्द भी इलाज से जुड़े मामलों में लोगों के मन में संदेह पैदा करते हैं। यहां, मेरी राय में, भारतीय दंड संहिता की धारा 304A, जो जल्दबाजी या लापरवाही से काम करते डॉक्टरों पर चिकित्सा लापरवाही के लिए चार्ज करने के लिए लागू नहीं की जा सकती है, लेकिन उन पर केवल लापरवाही के लिए आरोप लगाया जा सकता है। इसका कारण यह है कि जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, हम यह समझते हैं कि एक कार्य जो व्यक्ति द्वारा किया जाता है, भले ही वे परिणाम का अनुमान लगा सकते हैं और फिर भी वे उसी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इस कार्य के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम इस अर्थ को डॉक्टरों के लिए भी जल्दबाजी में कार्य पर लागू नहीं कर सकते। आइए इस पूरी अवधारणा को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं यदि “जल्दबाजी में कार्य” की यह अवधारणा डॉक्टरों के मामले में लागू होती है, तो इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई डॉक्टर कभी भी देख सकता है कि रोगी की मृत्यु हो जाएगी यदि वह ऑपरेशन करता है और फिर भी  डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करने के लिए आगे बढ़ता है और यदि इसके परिणामस्वरूप रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ, इस मामले में, डॉक्टर को उसके जल्दबाजी में कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। लेकिन परिणाम के बारे में इस प्रकार की अनिश्चितताएं (अनसर्टेनिटीज) किसी व्यक्ति के इलाज में बहुत आम हैं और इसके कारण केवल अस्पताल के अधिकारियों को मरीजों के इलाज से पहले या कोई भी ऑपरेशन करने से पहले मरीजों या उनके रिश्तेदारों की सहमति मिलती है।

साथ ही, मुझे लगता है कि ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण चिकित्सा उपचार से संबंधित मामलों में इस धारा को लागू नहीं किया जा सकता है। यह धारा उन डॉक्टरों पर बिल्कुल भी लागू नहीं की जा सकती, जिन्होंने उपचार के किसी विशेष तरीके को चुना है। “उचित आदमी की अवधारणा” भी डॉक्टर के मामले में एक समस्या पैदा करेगी। किसी विशेष स्थिति में एक उचित चिकित्सक क्या करेगा यह एक बड़ा प्रश्न है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को हृदय की समस्या है, तो वह किसी सामान्य चिकित्सक के पास जाता है और यदि वह उस व्यक्ति का इलाज करता है, तो उसके उपचार का तरीका कार्डियो विशेषज्ञ के उपचार के तरीकों से बिल्कुल अलग होगा। यदि चिकित्सक के उपचार के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो एक सामान्य चिकित्सक को कैसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, इस मामले में, डॉक्टर अपनी विशेषज्ञता की कमी के परिणामों का पूर्वाभास नहीं कर सकता है?

लेकिन हम ऐसी स्थिति की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं जहां एक डॉक्टर मरीज के ऑपरेशन के दौरान मरीज के शरीर के अंदर कैंची भूल जाता है। हम ऐसी स्थिति की भी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं जहां एक डॉक्टर सीधे अंग के बजाय रोगी के उल्टे अंग का ऑपरेशन करता है। क्या ये चिकित्सकीय लापरवाही के उदाहरण नहीं हैं? इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है, यह चिकित्सकीय लापरवाही के बारे में नहीं है, यह लापरवाही के स्पष्ट मामले हैं। चिकित्सकीय लापरवाही और लापरवाही में अंतर होता है। क्योंकि एक साधारण भी कह सकता है कि लापरवाही है और इसके लिए किसी विशेष चिकित्सा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सकीय लापरवाही से हमारा तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां केवल एक चिकित्सक ही कह सकता है कि लापरवाही हुई है या नहीं।

लेकिन, जैसा कि पहले कहा गया है, पेशे या पेशे की विशेष प्रकृति के आधार पर इस तरह की लापरवाही या जल्दबाजी को आई.पी.सी की धारा 304A के तहत कवर नहीं किया जा सकता है। यदि कोई पेशेवर (प्रोफेशनल) चालक जल्दबाजी में या लापरवाही से कार चलाता है और इसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह उत्तरदायी होना चाहिए क्योंकि यह लापरवाही का मामला है। चिकित्सा पेशे का मामला अलग है क्योंकि इसमें अक्सर रोगियों का जीवन शामिल होता है। मौत के कगार पर होने पर मरीज अक्सर डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर द्वारा उचित देखभाल के बावजूद ऑपरेशन या इंजेक्शन अलग-अलग व्यक्तियों पर अलग-अलग तरीके से काम कर सकता है। डॉक्टर रोगी की मृत्यु का पूर्वाभास कर सकते हैं लेकिन फिर भी वह सबसे अच्छा विकल्प चुनते है। तो यहां डॉक्टर की लापरवाही या जल्दबाजी में मानसिक स्थिति सवाल से बाहर है। इसलिए, चिकित्सा लापरवाही के मामलों से निपटने के लिए आई.पी.सी की धारा 304A का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

सजा

भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के तहत व्यक्ति को दायित्व साबित करने के बाद उन अपराधियों को दंडित करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आरोपी की लापरवाही या जल्दबाजी के कारण होने वाली मौत की सजा आई.पी.सी की धारा 304A के तहत ही निर्धारित है। इस धारा के अनुसार, लापरवाही से मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को 2 साल की जेल की सजा हो सकती है या इसके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कारावास की अवधि अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है और कारावास कठोर प्रकृति का हो सकता है या प्रकृति में सरल हो सकता है। इसकी प्रकृति भी अपराध की गंभीरता से परिभाषित होती है और यह स्थिति पर निर्भर करती है क्योंकि यह स्थिति में भिन्न होती है। यह एक संज्ञेय (कॉग्निजेबल) अपराध है और इसे जघन्य (हिनियस) अपराध की श्रेणी में रखा गया है। यहां पुलिस अधिकारी बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकता है। यह एक जमानती (बेलेबल) अपराध है और पुलिस और कोर्ट द्वारा जमानत दी जा सकती है।

निष्कर्ष

अब, मैं इस लेख को राय/सिफारिशें देकर समाप्त करना चाहता हूं जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 304A के अधिक प्रभावी उपयोग के लिए लागू किया जा सकता है। धारा 304A से जुड़ी कुछ खामियां हैं जिन्हें कुछ बदलाव लाकर दूर करने की जरूरत है। यहां हमारे लेख के माध्यम से, हम आसानी से पा सकते हैं कि चिकित्सा लापरवाही से संबंधित मामलों में धारा 304A को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है। वहां इसके प्रभावी उपयोग के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है। साथ ही धारा 304A के तहत निर्धारित सजा भी अपर्याप्त पाई गई है। कई मौकों पर कारावास की अवधि को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी यही पाया है।

आई.पी.सी की धारा 304A के सकारात्मक (पॉजिटिव) पक्ष के बारे में बात करते हुए, यह एक ऐसे अपराध की पहचान करने में मदद करता है जहां प्रतिवादी/आरोपी का कोई इरादा नहीं है या अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

 संदर्भ

 

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