मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट और महिलाओं का अपने शरीर पर अधिकार

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Medical Termination Of Pregnancy Act
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इस लेख में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के प्रावधानों (प्रोविजंस) और अपने शरीर पर महिलाओं के अधिकार को सामने रखा गया है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta द्वारा किया गया है।

किए गए शोध का सार (अब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसर्च अंडरटेकन)

भारतीय ऊहापोह (कैमराडेरी) में अबॉर्शन को हमेशा से टैबू माना गया है। प्रो-लाइफ और प्रो-चॉइस पोजिशंस, जिन पर विभिन्न देशों में बहुत ज्यादाबहस होती है, हमारे देश की जटिल वास्तविकता (कॉम्प्लेक्स रियलिटी) के परिणामस्वरूप अबॉर्शन पर भारतीय डिस्कोर्स में प्रकट नहीं हुए हैं। अबॉर्शन पर सीमित और प्रतिगामी (रिग्रेसिव) डिस्कोर्स है इन्हे भगवान की इच्छा के विरुद्ध माना जाता है और यह उन लोगों की स्थिति को और भी बदतर बना देते है जो पहली बार में गर्भावस्था (प्रेगनेंसी) नहीं चाहते थे। इसलिए, भारत में अबॉर्शन पर एक प्रगतिशील (प्रोग्रेसिव) और सूचित (इनफॉर्मेड) डिस्कोर्स देने की जरूरत है। यहां यह ध्यान रखना विडंबना (इरोनिकल) है कि मीडिया द्वारा महिलाओं से संबंधित कानूनों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, जो दोषपूर्ण (फॉल्टी) हैं या उनमें कमियां (लूपहोल्स) हैं।

विभिन्न कानूनों, उदाहरणों और विद्वानों (स्कॉलर) के लेखों की मददसे इस पत्र का उद्देश्य अबॉर्शन के संबंध में कुछ बहुत रिलेवेंट मुद्दों पर चर्चा करना है, जिन पर पूरी दुनिया में व्यापक (एक्सटेंसिव) बहस हुई है। इसे चार उप-भागों (सब-पार्ट्स) में बांटा गया है। 

  • क्या एक महिला को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का पूराअधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं? क्या कानून और मीडिया को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए जो गर्भावस्था की समाप्ति के समान व्यक्तिगत हैं? क्या इस तरह की दखल जायज है? यदि हाँ, तो इस प्रकार के हस्तक्षेप की सीमा क्या होनी चाहिए? यह ठीक वही प्रश्न हैं जिन्हें पेपर के पहले भाग में संबोधित (एड्रेस) किया गया है। 
  • दूसरा भाग इस तथ्य (फैक्ट) के प्रकाश में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, 1971 (गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति अधिनियम, 1971) के प्रावधानों (प्रोविजंस) का गंभीर रूप से विश्लेषण (एनालिसिस) करता है कि एक्ट अबॉर्शन को अधिकार के बजाय जनसंख्या नियंत्रण (कंट्रोल) उपाय के रूप में अनुमति देता है और एक्ट के प्रावधानों को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स), आर्टिकल 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार) और अन्य बुनियादी मानवाधिकारों के परीक्षण (टेस्ट) के अधीन करता है। यह भाग एमटीपीए द्वारा निर्धारित अबॉर्शन के लिए समय सीमा के बारे में भी बात करता है और इसकी संवैधानिक वैधता (कांस्टीट्यूशनल वैलिडिटी) पर चर्चा करता है। 
  • तीसरा भाग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 में अमेंडमेंट पर चर्चा करता है और दुनिया भर में अबॉर्शन कानूनों में हाल ही के विकास के प्रकाश में उनकी कड़ी जांच करता है। लेखकों ने विभिन्न देशों (अमेरिका पर जोर देने के साथ) के अबॉर्शन कानूनों का गहन विश्लेषण और तुलना करने के बाद, एमटीपी अमेंडमेंट बिल के मसौदे (ड्राफ्ट) में कुछ बदलावों का प्रस्ताव दिया है, जिस पर तीसरे भाग में चर्चा की गई है। 
  • अंत में, चौथा भाग एक निष्कर्ष (कंक्लूज़न) प्रदान करता है और अबॉर्शन पर पूरी चर्चा को सारांशित (सम्मराइज) करता है।

मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट

19वीं सदी की शुरुआत में जन्म नियंत्रण कार्यकर्ता (एक्टिविस्ट) मार्गरेट सेंगर ने एक बार गुस्से में कहा था कि:

“कोई भी महिला जो अपने शरीर को नियंत्रित नहीं करती है, वह खुद को स्वतंत्र नहीं कह सकती है।”

इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी किताब फैमिली लिमिटेशन के लिए उन पर कॉम्स्टॉक एक्ट, 1914 के तहत मुकदमा चलाया गया था। उस समय का परिदृश्य (सिनेरियो) एक महिला के अबॉर्शन के अधिकार के रूप में विनाशकारी था। दुनिया आगे बढ़ गई है लेकिन भारत और भारत के लोग अबॉर्शन पर अपनी राय और दृष्टिकोण (व्यू) के साथ कितने आगे आ गए हैं यह सवाल हमेशा अस्पष्टता (एंबीग्यूटी) में रहता है और अभी भी संदिग्ध है। भारत में महिला की स्थिति पर चर्चा करते हुए, राष्ट्रपिता ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम (स्ट्रगल) के समय जो कहा, उसे उद्धृत (क्वेट) करना जरूरी है। महात्मा गांधी का विचार था कि स्वतंत्रता के लिए कोई भी राष्ट्रीय आंदोलन सफल नहीं हो सकता है यदि इतने लंबे समय तक और आबादी के इतने बड़े हिस्से को पीछे रखा गया हो। भारत में महिलाओं की स्थिति की आलोचना (क्रिटिसाइज) करते हुए उन्होंने लिखा:

“आज, महिला का एकमात्र व्यवसाय बच्चे पैदा करना, अपने पति की देखभाल करना और अन्यथा घर के लिए परिश्रम करना है। यह शर्म की बात है। न केवल महिला को घरेलू स्लेवरी के लिए दोषी ठहराया जाता है, बल्कि जब वह मजदूरी करने के लिए एक मजदूर के रूप में बाहर जाती है, तो उसे कम भुगतान (पे) किया जाता है, हालांकि वह पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनत करती है।”

उन्होंने न केवल महिलाओं को उनके आराम क्षेत्र से बाहर आने में मदद करके स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने की कोशिश की, बल्कि उन कानूनी अक्षमताओं (डिसेबिलिटीज) की भी निंदा की जो महिला को परेशान करती है। यह वास्तव में दुखद है कि सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों और इतने सारे शैक्षिक कार्यक्रमों के बाद भी; हम अभी भी एक देश और संस्था (इंस्टीट्यूशन) के रूप में लैंगिक (जेंडर) मुद्दों पर अंकुश (कर्ब) लगाने और एक महिला के अधिकार के संबंध में जागरूकता फैलाने में विफल रहे हैं।

नल परिकल्पना (नल हाइपोथेसिस)

  1. एमटीपी एक्ट, 1972 की धारा 3(2)(b) भारत संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करती है;
  2. मीडिया समाज में जागरूकता पैदा करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अबॉर्शन से जुड़े सामाजिक और नैतिक कलंक (मोरल स्टिग्मा) को खत्म करने में समाज की धारणा (परसेप्शन) को बदलने के लिए अब ध्वजवाहक (फ्लैग बीयरर) बनना होगा।

अबॉर्शन, एमटीपी एक्ट और भारतीय संविधान

1972 से पहले, अबॉर्शन इंडियन पीनल कोड (भारतीय दंड संहिता) के तहत दंडनीय अपराध था और इसकी अनुमति केवल तभी दी जाती थी जब मां के जीवन को बचाने के लिए इसकी आवश्यकता होती थी। इस कानून के कारण लगाए गए प्रतिबंध (रिस्ट्रिक्शन) और सख्ती के कारण कई मामलों में इसका उल्लंघन हुआ। कई वर्षों तक हुए भारी हंगामे और उदारीकरण (लिबरलाइजेशन) की मांग ने 1972 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट का गठन (फॉर्मेशन) किया था। जब एक अजन्मा माँ के गर्भ (वॉम) में होता है, तो यह समझना आवश्यक है कि यह एक महिला के शरीर का ही एक हिस्सा है, और यदि किसी महिला का अपने शरीर पर अधिकार नहीं है तो यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत राज्य द्वारा गारंटी किए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का पूर्ण उल्लंघन है।

  • यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारा संविधान अजन्मे बच्चे के लिए कोई विशिष्ट (स्पेसिफिक) अधिकार प्रदान नहीं करता है और अबॉर्शन किसी महिला के मौलिक अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता है क्योंकि वह वही है जिसे अंत में एक अपरिभाषित (अंडिफाइन्ड) और अजन्मे बच्चे का भार अपने गर्भ में उठाना पड़ता है। आर्टिकल 21 के तहत दिए गए जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की व्याख्या (इंटरप्रिटेशन) का बहुत व्यापक दायरा है।
  • यह आर्टिकल अपने आप में अनेक अधिकारों का सोर्स बन गया है। इस अधिकार को हमारे कोर्ट्स द्वारा सर्वोपरि (पैरामाउंट) स्थान दिया गया है।
  • यह कथन कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित (डिप्राइव) नहीं किया जा सकता है, को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदन (अप्रूवल) के साथ बार-बार उद्धृत किया गया है, लेकिन कुछ विवाद के बाद आजीविका (लाइवलीहुड) के अधिकार को शामिल करने के लिए आगे व्याख्या की गई है।
  • अब आर्टिकल 21 की आगे की व्याख्या से पता चलता है कि बलात्कार पीड़िता के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है जिसमें मानवीय गरिमा (डिग्निटी) के साथ जीने का अधिकार शामिल है। यह समझना मुश्किल है कि आर्टिकल की व्याख्या में इलेक्टिव अबॉर्शन जो किसी भी समय और महिला की पसंद से अबॉर्शन है, का अधिकार शामिल क्यों नहीं किया जा सकता है।
  • एक महिला को उपलब्ध विभिन्न अधिकारों में यह तय करना कि उसके शरीर के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं, यह सबसे मौलिक अधिकार है और राज्य को यह अधिकार उससे नहीं लेना चाहिए। अबॉर्शन का अधिकार निजता (प्राइवेसी) के अधिकार के दायरे में आता है जिसे जीवन के अधिकार के तहत मान्यता प्राप्त है।
  • अबॉर्शन के लिए मां के अधिकार को एक अजन्मे बच्चे के अधिकारों के लिए नहीं दबाया जा सकता, जो एक पूर्ण नैतिक व्यक्ति भी नहीं है। वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि लगभग 26 सप्ताह के बाद किसी प्रकार के दर्द को महसूस करने के लिए भ्रूण (फीटल) का मस्तिष्क पर्याप्त रूप से विकसित हो जाता है, इसलिए गर्भावस्था की समाप्ति पर 20 सप्ताह की रोक लगाना नैतिक रूप से भी गलत नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से भी इसका कोई मतलब नहीं है।
  • लिबर्टी, अमेरिका के संविधान में 5वें और 14वें अमेंडमेंट में, व्याख्या का एक बहुत व्यापक दायरा रही है और इसमें सभी स्वतंत्रताएं शामिल है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 “व्यक्तिगत” द्वारा स्वतंत्रता को योग्य बनाता है और यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का दायरा अमेरिका की तुलना में संकीर्ण (नैरो) है।
  • फिर भी, यह अबॉर्शन के संबंध में कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो अबॉर्शन जैसा व्यक्तिगत हो सकता है।
  • महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायण मर्दिकर के मामले में दिए गए फैसले से इसकी पुष्टि (सब्सटेंटिएट) की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक प्रॉस्टीट्यूट या यौन (सेक्सुअली) रूप से उपलब्ध महिला भी निजता के अधिकार की हकदार है और कोई भी उसकी निजता से बच नहीं सकता है। फिर से आर.राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य में निजता के अधिकार की व्याख्या करते हुए, कोर्ट ने कहा कि अकेले रहना हमारा मौलिक अधिकार है और एक नागरिक को अपने परिवार की निजता के साथ-साथ अपनी निजता, बच्चे पैदा करना, मातृत्व (मदरहुड), बच्चे को पालना और अन्य मामलों की रक्षा करने का अधिकार है।
  • यहाँ उल्लेखित बच्चे पैदा करना, मातृत्व, बच्चे को पालना जैसे शब्दों का तर्क (कंटेंशन) है कि यह एक महिला का अधिकार है कि वह पैदा करना चाहती है या नहीं, वह माँ बनना चाहती है या नहीं, वह बच्चे को पालना चाहती है या नहीं और यहां तक ​​कि निजता के अधिकार की सबसे संकीर्ण व्याख्या में अबॉर्शन का अधिकार शामिल है। यह बिल्कुल स्पष्ट करता है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1972 की धारा 3(2)(b) जो अबॉर्शन पर 20 सप्ताह का प्रतिबंध लगाती है, एक महिला के अबॉर्शन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है।
  • हालांकि एमटीपी बिल का एक मसौदा प्रस्तावित (प्रपोज) किया गया है, लेकिन यह मसौदा इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा 312 से 316 के तहत मुकदमा चलाने से डॉक्टरों/चिकित्सकों को बचाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है जो गर्भावस्था को गैरकानूनी समाप्त करने से संबंधित है। धारा 312 में एक ऐसी महिला को भी शामिल किया गया है जो खुद का अबॉर्शन करवाती है, जो वास्तव में अनुचित (अनरीजनेबल) है क्योंकि कोई भी मां अपने बच्चे का तब तक अबॉर्शन कराना पसंद नहीं करेगी जब तक कि सामाजिक, वित्तीय (फाइनेंशियल) या नैतिक कारण न हो। इस धारा के दायरे को, शोधकर्ता (रिसर्चर) की राय में, भ्रूण वाली महिला को छोड़कर हर कानूनी इकाई (एंटिटी) को शामिल करने के लिए संकीर्ण करने की आवश्यकता है।

अबॉर्शन और मीडिया की भूमिका: भाषण और अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) की स्वाधीनता (लिबर्टी) और स्वतंत्रता

  • मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया के मामले में जस्टिस भगवती ने निष्कर्ष निकाला कि अभिव्यक्ति आर्टिकल 21 में व्यक्तिगत स्वाधीनता एक व्यापक एम्प्लीट्यूड है और इसमें विभिन्न प्रकार के अधिकार शामिल हैं जो पुरुष या महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन करते हैं। इसे जोड़ते हुए श्री त्रिपाठी ने अपने वेंचर “स्पॉटलाइट ऑन कॉन्स्टीट्यूशनल इंटरप्रिटेशन” में लिखा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के असंख्य पहलुओं (इंनमरेबल एस्पेक्ट्स) को पूरी तरह से गिनना असंभव है।
  • महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रभाकर पांडुरंग के मामले में, कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में एक किताब लिखने और इसे प्रकाशित (पब्लिश) करने का अधिकार शामिल है और यदि इस अधिकार का प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की बाधा कानून की अथॉरिटी के बिना होती है, तो यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है।
  • इन मामलों के माध्यम से, शोधकर्ता हमारे देश में प्रेस और मीडिया की शक्ति और स्वतंत्रता पर कुछ प्रकाश डालना चाहता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी एक्ट (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम) की धारा 66A को हटाने के बाद, जिसमें असुविधा पैदा करने के उद्देश्य से एक इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने या ऐसे संदेशों की उत्पत्ति (ओरिजिन) के बारे में पता लगाने वाले या प्राप्तकर्ता (रिसिपियंट) को गुमराह करने के लिए दंड शामिल है और यह 3 साल तक की सजा और जुर्माने के साथ दंडनीय होगा, सोशल मीडिया पहले से कहीं अधिक निडर हो गया है और यह एक दृष्टिकोण रखने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है।
  • हमारे संविधान का प्रिएंबल अन्य बातों के साथ-साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वाधीनता की बात करता है और भारत में सबसे बर्बर सेंसरशिप कानून को खत्म करने के बाद शोधकर्ता की राय में, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की नई सोच, राय, दृष्टिकोण, तर्क के ध्वजवाहक के लिए एक विशाल प्रवेश द्वार खोल दिया है। अब, हम उचित बुद्धि वाले मनुष्य के रूप में इस देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा और संरक्षण (प्रोटेक्शन) करने के लिए बाध्य हैं।
  • आर्टिकल 19(1) जिसमे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जानकारी जानने, प्राप्त करने और प्रदान करने का अधिकार भी प्रदान करता है चूंकि राज्य का कर्तव्य है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करे क्योंकि यह राज्य के खिलाफ गारंटी की हुई स्वाधिनता है। प्रेस और मीडिया (जिसमें फिल्में भी शामिल हैं) के अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य बन जाता है और एक राज्य शत्रुतापूर्ण दर्शकों की धमकी या हिंसा की धमकी के कारण नाटकीय प्रदर्शन (परफॉर्मेंस) या किसी प्रदर्शन को दबा नहीं सकता है।
  • यह स्पष्ट करना बहुत आसान है कि जब कोई नया दृष्टिकोण प्रस्तावित किया जाता है तो हमेशा हिंसा का खतरा क्यों होता है। भारत में, प्राचीन वैदिक काल से, अबॉर्शन को एक सामाजिक बुराई के रूप में माना जाता है और भारत में पालन किए जाने वाले हर धर्म में इसकी निंदा की जाती है और महिलाओं और पुरुषों के संबंध में, लैंगिक मुद्दों की समस्या अभी भी समृद्ध (प्रॉस्परिंग) है। हमने कई मामलों में देखा है कि कैसे मीडिया परीक्षण विभिन्न एक्ट्स और कानूनों में मौजूद खामियों की पहचान करने और उन्हें सुधारने में मदद करते हैं। हालांकि अबॉर्शन को राज्य द्वारा किए गए अपराध के रूप में गैर-अनुमति (अलाउंस) की पहचान करना वास्तव में एक सही व्याख्या नहीं है, लेकिन कम से कम हम जानते हैं कि यह राज्य द्वारा लगाया गया अनुचित प्रतिबंध है।

अमेरिका में अबॉर्शन कानून

  • वर्ष 1973 में, अमेरिका ने एक ऐतिहासिक निर्णय देखा जिसने भ्रूण की व्यवहार्यता (वायबिलिट) की अवधारणा को पेश करके राज्य के अबॉर्शन कानूनों को बदल दिया था। इस मामले में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने माना कि टेक्सास के अबॉर्शन कानून जो मां के जीवन को बचाने के अलावा अबॉर्शन को अपराध मानते हैं, अमेरिकी संविधान में 14वें अमेंडमेंट और विशेष रूप से ड्यू प्रॉसेस क्लॉज का उल्लंघन है।
  • यूएस सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि 14वें अमेंडमेंट में उल्लिखित “व्यक्ति” शब्द में एक अजन्मा बच्चा शामिल नहीं है जो शोधकर्ता के इस तर्क का समर्थन करता है कि एक अजन्मे बच्चे के अधिकार को एक महिला के अबॉर्शन के अधिकार के ऊपर नहीं माना जा सकती है। लेकिन तब अबॉर्शन को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है जब मां के जीवन और स्वास्थ्य पर सवाल उठाया जाता है।

इस मामले के बाद, प्लैन्ड पैरंटहुड साउथेस्टर्न पेंसिल्वेनिया बनाम केसी में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य अबॉर्शन प्रतिबंध की संवैधानिकता का परीक्षण करने के लिए एक नया मानक (स्टैंडर्ड) बनाया, जिसे ट्राइमेस्टर टेस्ट के बजाय अनुचित बोझ परीक्षण (अनड्यू बर्डन टेस्ट) कहा गया है। अनुचित बोझ को एक महिला की पसंद के रास्ते में पर्याप्त बाधाएं डालने के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। यह निर्णय देते हुए भी, कोर्ट का विचार था कि महिला के स्वयं के गर्भ को समाप्त करने के निर्णय की संवैधानिक सुरक्षा 14वें अमेंडमेंट के ड्यू प्रॉसेस क्लॉज से ली गई है।

अब यहां मीडिया की भूमिका अमेरिका जैसे देशों में हुई घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है और उस अधिकार के बारे में भी है जो हर उस महिला में प्रेरित (इंड्यूस) है जो पहली बार में गर्भावस्था नहीं चाहती है, या बलात्कार, पारिवारिक दबाव या कुछ अत्याचारों के कारण गर्भवती हो गई है। समाचार पत्र, टीवी और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक प्रगतिशील समाज के उत्प्रेरक (कैटलिस्ट) हैं और मीडिया से एमटीपी एक्ट, 1972 में खामियों पर लगातार स्वीकृति और जागरूकता कार्यक्रम वास्तव में अबॉर्शन के बारे में जनता की राय बदलने का कारण बनेंगे।

सिफारिशे (रिकमेंडेशंस)

लेखक के अनुसार, केवल एक नए कानून और नियम का इनैक्टमेंट, सदियों से पहले से मौजूद अबॉर्शन के संबंध में समस्याओं का समाधान नहीं है। इसके निष्पादन (एग्जिक्यूशन) भाग को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यहां यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि अबॉर्शन की आवश्यकता वाली महिलाओं को सुरक्षित या असुरक्षित अबॉर्शन प्राप्त होगा तो क्यों न गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए ऊपरी गर्भ की सीमा को हटा दिया जाए। यह एक चरम कदम (एक्सट्रीम मूव) की तरह लगता है या शायद एक जो पूरी तरह से एक अजन्मे के अधिकारों की उपेक्षा (नेगलेक्ट) करता है लेकिन आदर्शवादी (आइडियलिस्टिकली) और संवैधानिक रूप से इसे गलत नहीं कहा जा सकता है। यदि एक अजन्मे के अधिकारों को ध्यान में रखा जाता है, तो सरकार द्वारा निर्धारित 20 सप्ताह का समय न्यायिक विवेक (डिस्क्रेशन) के अधीन है जो अंत में विभिन्न मामलों में और सुप्रीम कोर्ट के हाल ही के फैसलो के प्रकाश में भिन्न होता है। अपने दृष्टिकोण के साथ और अधिक दृढ़ रहने की आवश्यकता है और लोगों को एमटीपी एक्ट के संबंध में वर्तमान समस्याओं से बार-बार अवगत कराना है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की व्याख्या करते रहना है और इसे सोशल नेटवर्क और मीडिया पर पहुंच के रूप में जनता के लिए उपलब्ध कराना है और मीडिया कोर्ट्स के निर्णयों से कहीं अधिक है। साथ ही पेड मीडिया को भी समाप्त करना होगा क्योंकि देश को विनियमित (रेगुलेटेड) समाचारों से कहीं अधिक की आवश्यकता है। हमारा संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है और यह सहीसमय है कि हर कोई समाज की भलाई के लिए इसका उपयोग करना शुरू कर दे।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

यह इससे आसान नहीं हो सकता है, यदि आप अबॉर्शन के खिलाफ हैं, लेकिन दूसरों को उनके मौलिक अधिकार का लाभ उठाने के लिए प्रतिबंधित न करें। मनोरंजन के लिए किसी भी महिला का अबॉर्शन नहीं होता है, लेकिन कोई भी महिला इस बात के लिए जवाबदेह नहीं है कि वह अपने शरीर से कुछ ऐसा क्यों निकालना चाहती है जो एक इकाई के रूप में विकसित हो या न हो रहा है। सवाल को अगर अलग-अलग शब्दों में कहें तो अबॉर्शन के अधिकार के बारे में भी नहीं है, अबॉर्शन के अधिकार पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि गोपनीयता के अधिकार और प्रजनन (रिप्रोडक्टिव) नियंत्रण के अधिकार पर होना चाहिए जहां राज्य की भागीदारी कम से कमहोनी चाहिए। जैसा कि हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि प्रजनन स्वास्थ्य के बिना मातृ (मेटरनल) स्वास्थ्य नहीं हो सकता है, यह हमेशा ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भनिरोधक (कंट्रेसेप्शन) और परिवार नियोजन (फैमिली प्लैनिंग) और कानूनी और सुरक्षित अबॉर्शन तक एक्सेस शामिल है। शोधकर्ता के अनुसार, अबॉर्शन एक महिला के लिए एक अत्यंत व्यक्तिगत मुद्दा है और जो कोई भी अबॉर्शन के खिलाफ राय रखता है या उस समय अवधि पर रोक लगाने की कोशिश करता है, जिसके पहले वह अबॉर्शन कर सकती है, वह वास्तव में उस पर कुछ बयानबाजी (ओपिनियनेटिंग) नैतिक अफवाहों की बेड़ियां डाल रहा है और काफी हद तक एक महिला का अपने शरीर पर अधिकार जो जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे में आता है का उल्लंघन कर रहा है। मीडिया को एक रीढ़ की भूमिका निभानी है, जो हमेशा गर्भवती महिलाओं के अधिकारों के लिए खड़ी होती है और जनता की राय में बदलाव लाती है। जैसा कि ऐयलेट वाल्डमैन ने कहा है:

“गर्भवती महिला की बात सुनो। उसे महत्व दो। वह अपने अंदर पनप रहे जीवन को महत्व देती है। गर्भवती महिला की बात सुनें, और अगर आप उनकी मदद नही कर सकते है तो उनके अबॉर्शन के अधिकार की रक्षा करे।”

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  • The Supreme Court rejected the plea of a 37 year old woman to abort her 26 weeks old fetus when it showed signs of Down’s syndrome. It is necessary to take into note that when the plea came to the court, the fetus was only 23 weeks old. Contrarily, in 2016, the Supreme Court allowed a rape survivor to terminate her pregnancy beyond the prescribed limit of 20 weeks citing grave physical and mental challenges. Available at supremecourtofindia.nic.in/FileServer/2017-01-17_1484639749.pdf

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