भारत में अनाचार

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यह लेख Barathwaz T द्वारा लिखा गया है और इसे Gauri Gupta द्वारा अद्यतन किया गया है। यह भारत में अनाचार (इंसेस्ट) की वैधता पर प्रकाश डालता है, जो भारत में विभिन्न समुदायों के विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित है। अनाचार एक जटिल मुद्दा है जो विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी कारकों से प्रभावित होता है। यह लेख भारत में अनाचार की अवधारणा के इर्द-गिर्द घूमती अस्पष्टताओं के बारे में चर्चा करता है तथा विभिन्न कानूनों और सामाजिक-सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने भारत में अनाचार की अवधारणा को विकसित करने में भूमिका निभाई है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

भारत में कई समुदायों के लिए अनाचार एक कठोर वास्तविकता है। यह किसी व्यक्ति के परिवार के सबसे सुरक्षित वातावरण में प्रचलित है। इस मुद्दे पर शायद ही कभी बात की जाती है, जिसके कारण जागरूकता की कमी और गलत के प्रति समझ की कमी होती है। परिणामस्वरूप, कई पीड़ित चुपचाप पीड़ित रहते हैं और उनके लिए दुर्व्यवहार से सुरक्षा के लिए कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं है। कानून में इस अंतर ने अपराधियों को सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है, जिससे भारतीय घरों में अनाचार के चक्र को तोड़ना कठिन हो गया है। 

अनाचार विभिन्न रूपों में हो सकता है और यह एक वयस्क और बच्चे के बीच, भाई-बहनों के बीच, तथा दो सहमति देने वाले वयस्कों के बीच भी हो सकता है। अनाचार का सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया रूप एक वयस्क और एक बच्चे के बीच होता है और इसे किशोर अनाचार के रूप में भी जाना जाता है। 

प्राचीन काल में अनाचार का विकास एक ही रिश्तेदारी के व्यक्तियों के शाही वंश की रक्षा करने के माध्यम के रूप में हुआ था, ताकि गैर-शाही कुलों में सत्ता का प्रसार रोका जा सके। जल्द ही यह संबंध एक निषिद्ध प्रकार का हो गया, क्योंकि इससे संतानों में बहुआयामी आनुवंशिक विकलांगता उत्पन्न हो गई। 

लेकिन ऐसे रिश्ते की स्थिति क्या है? क्या यह अवैध है? क्या इससे ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की जाएगी? ऐसे सभी प्रश्नों पर लेख में विस्तार से चर्चा की जाएगी। 

अनाचार का अर्थ और अवधारणा

अनाचार शब्द लैटिन शब्द “इन्सेस्टस” से लिया गया है जिसका अर्थ है “अशुद्ध”। जोहान जैकब बाचोफेन को उन शुरुआती विद्वानों में से एक माना जाता है जिन्होंने समाज में वर्जित विषय के रूप में अनाचार की उत्पत्ति पर अनेक सिद्धांतों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। इसके अलावा, प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमिल दुर्खीम का दृढ़ विश्वास था कि अनाचार संबंध की अवधारणा का आविष्कार किया गया था और यह मनुष्यों के बीच संगठन का मूल रूप नहीं था। 

1960 के दशक के अंत तक मानवविज्ञानी इस बात को लेकर आश्वस्त हो गए थे कि अनाचार की अवधारणा सार्वभौमिक प्रकृति की नहीं है तथा इसे विभिन्न संस्कृतियों में अलग-अलग ढंग से लागू किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि अनाचार की अवधारणा दुनिया भर के विभिन्न देशों की विभिन्न संस्कृतियों और नैतिकताओं के साथ जुड़ी हुई है। हालाँकि, सभी देशों के लिए चिंता का एक कारण समान था, वह था अनाचार से जुड़ा जैविक जोखिम। हालाँकि, समकालीन समय में, विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून और विभिन्न देशों के राष्ट्रीय कानून, अनाचार की अवधारणा को नियंत्रित कर रहे हैं, और इस तरह के विनियमन को विभिन्न समुदायों के इतिहास, संस्कृति और धार्मिक मूल्यों के प्रकाश में नियंत्रित किया जाता है। 

ब्रुनेई, ईरान, नाइजीरिया, संयुक्त अरब अमीरात और सूडान सहित अधिकांश देशों ने अनाचार संबंधों को अपराध घोषित कर दिया है। ये देश उन सभी लोगों को मृत्युदंड का प्रावधान करते हैं जो अनाचार के अपराध के लिए दोषी पाए जाते हैं। दूसरी ओर, भारत, ब्राजील और जापान जैसे देश भी हैं, जो स्पष्ट रूप से अनाचार संबंधों पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। 

प्राचीन भारतीय कामुकता और अनाचार मानदंड

प्राचीन भारत में कामुकता को अक्सर बहुआयामी और कभी-कभी विरोधाभासी माना जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप उन प्राचीनतम स्थानों में से एक है जहां पुस्तकों और अन्य स्रोतों के माध्यम से कामुकता पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। दक्षिण भारत के कई भागों में तथा कुछ हद तक उत्तर भारत में भी नग्नता को स्वीकार किया गया था, जैसा कि अजंता की गुफाओं तथा कुछ प्राचीन मूर्तियों में दर्शाया गया है। 

भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास समझना बहुत जटिल है क्योंकि इसकी विविधता और जटिल सभ्यता संरचनाएं इसके विकासवादी पहलू पर बहुत अधिक ध्यान देने की मांग करती हैं। ऐसे महत्वपूर्ण भूगोल के लोगों ने कामुकता को बहुत अधिक महत्व दिया है, जो आंतरिक रूप से धर्म से जुड़ी हुई है। बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ, कलाएं, खेल और मूर्तियां प्राचीन भारत में कामुकता से जुड़े महत्व को दर्शाती हैं। 

कामासूत्र, एक प्राचीन ग्रंथ जो प्रेमसंपादन, कामुकता (सेक्सुअलिटी) और रोमांटिक रिश्तों पर गहराई से चर्चा करता है, यह अब तक खोजी गई सबसे पुरानी यौन-क्रिया नियमावली में से एक है; यह यौन करने की स्थितियों के बारे में विस्तार से बताता है। अनंग-रंगा एक और महत्वपूर्ण यौन-क्रिया नियमावली है जो पुरुष केंद्रित है और आनंद क्षेत्रों और उत्तेजना बिंदुओं के बारे में विस्तार से बात करता है। 

बात सिर्फ इतनी ही नहीं है; कामुकता पर विस्तार से चर्चा करने वाला सबसे पुराना ग्रंथ भारत से ही आया था। हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ भारत में कामुकता के शुरुआती स्रोत थे, जिनमें कामुकता, परिवार, रिश्ते और प्रजनन प्रार्थना के नैतिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई थी। ये ग्रंथ हमें प्राचीन हिंदुओं के बहुविवाह और बहुपतित्व संबंधों में शामिल होने का संकेत भी देते हैं। इसका उद्देश्य शाही वंश की रक्षा करना था, तथा शेष लोगों को एकपत्नीत्व तक ही सीमित रखा गया था। 

अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लोग जलवायु कारणों से अपने ऊपरी शरीर को नहीं ढकते थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि समाज का धनी वर्ग अपने ऊपरी शरीर को ढकने के लिए सोना और अन्य आभूषण पहनता था, तथा शेष लोग केवल निचले शरीर को ढके हुए खुले धड़ के साथ जीवित रहते थे। 

10वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान निर्मित प्राचीन भारतीय कला में कामुकता और प्रेमसंपादन के विचार को खुलकर व्यक्त किया गया। कामासूत्र में वर्णित सभी यौन स्थितियों को दर्शाती मंदिर की मूर्तियां प्राचीन भारत की कामुकता का हिस्सा थीं; विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ये मूर्तियां यौन शिक्षा का हिस्सा थीं। यहां शिक्षा का प्रयोग बहुत ही शिथिलता से किया जाता है, क्योंकि शिक्षा के बारे में हमारी आधुनिक समझ पूरी तरह से अलग है। शेख नेफजौई का परफ्यूम्ड गार्डन इस्लामी धर्म का एक शास्त्रीय  यौन-क्रिया नियमावली है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न कवियों ने प्रेमसंपादन और यौन की प्रक्रिया का काव्यात्मक वर्णन किया, जिसने श्रोताओं को काफी आकर्षित किया। 

भारतीयों की ऐसी उदार विचारधारा उपमहाद्वीप पर औपनिवेशिक आक्रमण के साथ ही लुप्त होने लगी, जहां कामुकता के सार्वजनिक चित्रण को कलंकित करने की पश्चिमी विचारधारा फैलने लगी। 1857 के विद्रोह के दौरान, जब विक्टोरियन शासन भारत के राजनीतिक क्षेत्र में घुसपैठ कर चुका था, तब कामुकता के प्रति भारतीय उदारीकरण को नापसंद किया गया, उसका उपहास किया गया और उसे निम्न माना गया। उनका उपहास किया जाता है, तथा उन्हें हीन समझा जाता है। विडंबना यह है कि इस नए दृष्टिकोण के कारण महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा मिला और विवाह के भीतर भी कामुकता के प्रति शुद्धतावादी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिला है। 

अनाचार एक नैतिक गलती है

मुख्यतः दो कारणों से अनाचार को नैतिक रूप से गलत माना जाता है: 

  • अनाचारपूर्ण संबंध से उत्पन्न होने वाले बच्चे से जुड़ा आनुवंशिक जोखिम, और
  • इस अनाचार के कारण परिवार के सदस्यों के बीच भारी मतभेद उत्पन्न हो सकता है। 

कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अनाचारपूर्ण संबंधों से परिवार के भीतर सत्ता का शोषण हो सकता है, क्योंकि ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां अनाचारपूर्ण संबंधों के लिए दी गई सहमति दबाव के कारण हो सकती है। इसका एक उदाहरण यह है कि जहां कोई अधिकारी व्यक्ति, जैसे कि कोई रिश्तेदार जो किसी बच्चे की वित्तीय, शैक्षिक और सामाजिक भलाई का प्रभारी है, अपने प्रभाव का उपयोग करके बच्चे की सहमति लेकर उसके साथ यौन संबंध बनाता है और यदि वह मना करती है तो उसे घर से बाहर निकाल देता है और उसकी शिक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करता है। 

सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड भी कौटुम्बिक व्यभिचार को नैतिक रूप से गलत घोषित करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लगभग सभी समाजों में अनाचार को वर्जित माना जाता है, मुख्यतः इसलिए कि इससे समाज में रिश्तेदारी की नींव नष्ट होने का खतरा रहता है। अनाचारपूर्ण संबंध व्यक्ति के साथ-साथ पूरे समुदाय के लिए हानिकारक होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनाचार का समाज की स्थिरता और सद्भाव पर सीधा प्रभाव पड़ता है। 

यह भी तर्क दिया जाता है कि यदि दो व्यक्तियों के बीच सहमति से अनाचारपूर्ण संबंध स्थापित होता है, तो इसे नैतिक रूप से गलत नहीं कहा जा सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि यदि दोनों पक्षों को अनाचारपूर्ण संबंध से जुड़े जोखिमों के बारे में पता है और फिर भी वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से और बिना किसी दबाव के ऐसे संबंध में शामिल होते हैं, तो ऐसे संबंध पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 

भारत में अनाचार एक अपराध है

कोई कार्य तभी अपराध बन जाता है जब उसे कानून के तहत स्पष्ट रूप से अपराध घोषित किया जाता है, न कि केवल इसलिए कि वह कार्य अनैतिक या सामाजिक रूप से वर्जित है। अभी तक किसी भी कानून के तहत अनाचार अपराध नहीं है। ऐसा कोई विशिष्ट कानून या दंडात्मक प्रावधान नहीं है जो स्पष्ट रूप से अनाचारपूर्ण संबंध को आपराधिक गतिविधि घोषित करता हो, लेकिन वे अन्य यौन अपराधों जैसे कि गुदामैथुन, बलात्कार आदि के लिए प्रावधानों को आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए, किसी व्यक्ति को अनाचारपूर्ण संबंध में शामिल होने के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी या दंडनीय नहीं ठहराया जा सकता, भले ही यह सामाजिक रूप से अस्वीकार्य और अप्रिय हो। 

इसलिए, यदि दो वयस्क आपसी सहमति से अनाचारपूर्ण संबंध में शामिल होते हैं तो यह कोई अपराध नहीं है। ऐसा करके वे किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन इससे समाज की भावनाएं आहत हो सकती हैं। इसके अलावा, कुछ व्यक्तिगत कानून एक निश्चित सीमा तक कौटुम्बिक व्यभिचार की निंदा करते हैं। 

भारत में अनाचार पर कानूनों की प्रयोज्यता

2009 में मुंबई में एक घटना हुई जिसमें एक 60 वर्षीय पिता ने अपनी दोनों बेटियों के साथ नौ साल से अधिक समय तक बलात्कार किया, जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया हैं। अपराधी पर केवल भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप लगाया गया था (जिसे आगे “आईपीसी” और अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64 (f) के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसे आगे “बीएनएस” के रूप में संदर्भित किया गया है)। जो व्यक्ति नौ साल से अधिक समय तक अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती करता है, उसे कौटुम्बिक व्यभिचार के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि दंड कानून इसे अपराध नहीं मानता है। 

अनाचार जैसे गंभीर मामलों में कानून की उदासीनता ऐसे कृत्य की स्वीकृति का मौन संदेश देगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं का तर्क है कि कानून के प्रति यह उदासीनता समाज की उपेक्षा और यह स्वीकार करने से इनकार का चित्रण है कि अनाचार मौजूद है। स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर मामलों में पारिवारिक मूल्यों की रक्षा के लिए बच्चे के हितों की बलि दे दी जाती है। कई मामले तो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते है। हालाँकि, एक हद तक, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2020 से 2021 तक, भारत में बच्चों के खिलाफ अपराधों में 16.2% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें दिल्ली 7118 बाल शोषण शिकायतों के साथ सूची में शीर्ष पर है। 

इसके अलावा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की एक अन्य रिपोर्ट “भारत में अपराध 2022” के अनुसार हर घंटे सात बच्चों के खिलाफ यौन अपराध की सूचना मिलती है, जिनमें से 2022 में 4 अपराध बलात्कार के होंगे। 

हालाँकि, ऐसा कोई कानून या प्रावधान नहीं है जो कौटुम्बिक व्यभिचार को दंडित करता हो या अपराध मानता हो। 

भारतीय संसद ने समय-समय पर हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों के अलावा कौटुम्बिक व्यभिचार पर रोक लगाने के लिए कई विधेयक पेश किए हैं। इनमें शामिल हैं: 

  1. अनाचार अपराध विधेयक, 2009: इसे राज्य सभा में पेश किया गया और इसका उद्देश्य अनाचार से उत्पन्न अपराधों को दंडित करना है। 
  2. परिवार में अनाचार और यौन दुर्व्यवहार (अपराध) विधेयक, 2010: इसे भी पेश किया गया जिसका उद्देश्य अनाचार और घरेलू यौन दुर्व्यवहार के अपराधों को परिभाषित करना और अनाचार और घरेलू दुर्व्यवहार के कृत्यों को दंडित करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना था। 

हालाँकि, इनमें से कोई भी विधेयक अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। इसलिए, भारत में अनाचार अन्य प्रासंगिक प्रावधानों जैसे कि एचएमए की धारा 5 (iv) और (v) द्वारा शासित होता है जो क्रमशः सपिंड और निषेधात्मक संबंधों का प्रावधान करता है। इसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान है। 

अनाचार के बारे में कुछ आंकड़े

दिल्ली स्थित एक गैर सरकारी संगठन राही (अनाचार से उबरना और उपचार) ने अपनी एक रिपोर्ट “वॉयसेज फ्रॉम द साइलेंट जोन” में खुलासा किया है कि भारत में मध्यम और उच्च वर्ग के घरों में तीन चौथाई से अधिक महिलाएं अनाचार की शिकार होती हैं। अधिकांशतः अपराधी महिला के चाचा, भाई, घरेलू सहायक या कोई अन्य व्यक्ति होता है, जिसके साथ महिला का विश्वासपात्र संबंध बन जाता है। फर्म के संस्थापक ने यह भी कहा कि “इन वर्जित दुर्व्यवहारों के संबंध में कानून में कमी समाज की अपरिपक्वता को दर्शाती है, जो इसे स्वीकार करने में अपरिपक्व है, और इससे यह संदेश भी जाता है कि ऐसा करना कोई गंभीर अपराध नहीं है। 

टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान द्वारा 2018 में आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी और कृष्णा जिलों में बच्चों और वयस्कों के साथ दुर्व्यवहार और सुरक्षा पर किए गए एक अध्ययन से पता चला कि छोटे बच्चों में शारीरिक दंड का डर था। अध्ययन से यह भी पता चला कि लड़कियों को सार्वजनिक और निजी दोनों स्थानों पर यौन दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है, तथा समर्थन की कमी और सामाजिक कलंक के कारण दुर्व्यवहार का सामना करने वाली ये लड़कियां अलग-थलग पड़ जाती हैं। 

चेन्नई स्थित गैर सरकारी संगठन तुलिर-सीपीएचसीएसए (बाल यौन शोषण की रोकथाम और उपचार केंद्र) की संस्थापक विद्या रेड्डी ने बताया कि दुर्व्यवहार करने वाले वे संदिग्ध और असभ्य दिखने वाले लोग नहीं होते हैं जो बाल यौन शोषण के शिकार होते हैं, बल्कि आमतौर पर यह ऐसा व्यक्ति होता है जिस पर बच्चा भरोसा करता है और वह व्यक्ति बिना किसी संदेह या संकोच के उस बच्चे के साथ यौन गतिविधि में लिप्त हो जाता है जिसके साथ बच्चा भरोसेमंद रिश्ता साझा करता है। 

अनाचार और हिंदू विवाह

भारत में विवाह प्रत्येक समुदाय के व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं। हिंदुओं के लिए, ये कानून हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (जिसे आगे “एचएमए” कहा जाएगा) के तहत प्रदान किए गए हैं। धारा 5 के तहत एचएमए वैध विवाह की शर्तें निर्धारित करता है और धारा 5(iv) और धारा 5(v) के तहत कुछ अनाचारपूर्ण विवाहों को भी प्रारंभ से ही शून्य घोषित करता है। प्रावधानों में निषिद्ध स्तर के संबंध और सपिंड संबंध का प्रावधान है, जो दोनों ही प्रकृति में अनाचारपूर्ण हैं और इस प्रकार प्रारम्भ से ही शून्य हैं। 

शून्य विवाह

एचएमए की धारा 5 के तहत, वैध विवाह के कुछ आवश्यक तत्वों को रेखांकित किया गया है। इनमें शामिल हैं: 

  • पक्षकारों का कोई जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए।
  • पक्षकार विकृत मानसिकता के नहीं होने चाहिए।
  • पक्ष प्रमुख होनी चाहिए।
  • पक्षों के बीच संबंध निषिद्ध सीमा के भीतर नहीं होने चाहिए।

यदि इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो कानून के अनुसार विवाह अमान्य हो जाता है। 

भारत में अनाचार से संबंधित कानून के निम्नलिखित प्रावधान हैं: 

निषिद्ध संबंध की डिक्री

एचएमए की धारा 5(iv) के तहत, दोनों पक्षों के बीच संबंध निषेधात्मक स्तर के अंतर्गत नहीं होंगे। ऐसे दो व्यक्तियों के बीच विवाह प्रारम्भ से ही शून्य माना जाता है। 

पक्षों को निषिद्ध स्तर के संबंध में माना जाता है यदि वे: 

  • एक दूसरे के रैखिक आरोही। 

उदाहरण: यदि A और B क्रमशः माता और पुत्र हैं।

यदि A और B क्रमशः दादा और पोती हैं।

  • रेखीय पूर्वजों या वंशजों का जीवनसाथी / गर्भाशय रक्त संबंध। 

उदाहरण: यदि A और B क्रमशः सास और दामाद हैं। 

यदि A और B क्रमशः सौतेले पिता और सौतेली पुत्री हैं।

  • भाई-बहन और भाई-बहनों के जीवनसाथी। 

उदाहरण: यदि A और B क्रमशः भाई और बहन हैं।

यदि A और B क्रमशः जीजा और भाभी हैं,

  • वंशानुगत लग्न या वंशजों के भाई-बहन। 

उदाहरण: यदि A और B क्रमशः दादा और पोती के भाई हैं। चाचा और भतीजी; चाची और भतीजा।  

संजीव कुमार महतो बनाम रेखा महतो (2018) के मामले में, झारखंड उच्च न्यायालय को इस मुद्दे से निपटना था कि क्या याचिकाकर्ता का अपनी भांजी से विवाह करना निषिद्ध संबंध की श्रेणी में आएगा। इस मामले में अपीलकर्ता इस आधार पर विवाह को रद्द करने की मांग कर रहा था कि यह संबंध निषिद्ध सीमा के अंतर्गत था। अदालत ने उक्त अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अदालत को इस संबंध में कोई सबूत नहीं दिया गया था। 

हालाँकि, इस धारा का उस समुदाय की स्थापित प्रथा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसके अंतर्गत पति-पत्नी आते हैं। 

दूसरे शब्दों में, धारा 5(iv) एक अपवाद का प्रावधान करती है, जो किसी पक्ष की सुस्थापित प्रथा है, जो ऐसे अनाचारपूर्ण विवाह की अनुमति देती है। इसका एक उदाहरण शकुंतला देवी बनाम अमर नाथ (1982) का मामला है, जिसमें पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर फैसला दिया था कि क्या दो लोग रिश्ते की निषिद्ध डिक्री के भीतर विवाह कर सकते हैं।

अदालत ने कहा कि यदि दो लोग निषिद्ध रिश्ते के अंतर्गत विवाह कर रहे हैं, तो उन्हें यह दिखाना होगा कि ऐसा करना एक स्थापित प्रथा है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता इस आधार पर विवाह को रद्द करना चाहता था कि यह रिश्ते की निषिद्ध डिक्री के अंतर्गत आता है, लेकिन अदालत ने माना कि दोनों पक्ष अरोड़ा समुदाय के अंतर्गत आते हैं, जिनमें पति-पत्नी के बीच निषिद्ध डिक्री के बारे में उदार रुख रखने की प्रथा है। 

सपिंडा अनाचार संबंध

हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(v) में प्रावधान है कि दुल्हन और दूल्हे के बीच सपिंड संबंध नहीं होगा। यदि ऐसे पक्ष विवाह कर लेते हैं तो यह एचएमए के तहत अमान्य विवाह होगा। 

सपिंडा सम्बन्ध निम्नलिखित के बीच पाया जाता है:

  • पैतृक पक्ष के वंशानुगत आरोहण से पांच पीढ़ियां, जिनमें पांचवीं पीढ़ी भी शामिल है; तथा
  • मातृ पक्ष के वंशानुगत आरोहण से तीन पीढ़ियाँ, जिसमें तीसरी पीढ़ी भी शामिल है। आमतौर पर, ऊपर की ओर जाने वाली रेखा में शामिल व्यक्ति को पहली पीढ़ी के रूप में माना जाता है। 

उदाहरण: यदि दूल्हा पिता की ओर से पांचवीं पीढ़ी सहित पांच पीढ़ियों के किसी भी वंशज की संतान है, या माता की ओर से तीसरी पीढ़ी सहित तीन पीढ़ियों की संतान है और इसके विपरीत। इस मामले में, विवाह के दोनों पक्षों को “सपिंडा” माना जाता है और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत उनका विवाह निषिद्ध है। 

निषिद्ध संबंधों की तरह, सपिंड संबंध में विवाह की भी अनुमति दी जा सकती है, यदि इसके लिए लंबे समय से स्थापित प्रथा मौजूद हो। 

अरुण लक्ष्मणराव नवलकर बनाम मीना अरुण नवलकर (2006) मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक मुद्दा यह था कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत सपिंडा विवाह को शून्य किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि जब तक सपिंडा विवाह के लिए कोई प्रथा स्थापित नहीं हो जाती, तब तक विवाह शून्य होगा। वर्तमान मामले में, न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह साबित करने का भार पत्नी पर होगा कि उसके समुदाय में सपिंडा विवाह की प्रथा थी। वर्तमान मामले में अदालत पत्नी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से संतुष्ट नहीं हुई तथा उसने माना कि विवाह शून्य होगा। 

नीतू ग्रोवर बनाम भारत संघ एवं अन्य (2024) के मामले में दिल्ली की अदालत ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम दो हिंदू वयस्कों के बीच विवाह पर रोक लगाता है, यदि वे एक दूसरे के सपिंडा हों। यह एक अनाचारपूर्ण संबंध है और इसलिए हिंदू कानून के तहत शून्य है। हालाँकि, इसका अपवाद इन पक्षों को नियंत्रित करने वाली प्रथा या प्रचलन है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति के विवाह के निर्णय को कानून की सीमाओं और समाज के हितों के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। 

इस प्रकार, हिंदू कानून हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5(iv) और धारा 5(v) के तहत अनाचार संबंधों को प्रतिबंधित करता है। इसके पीछे तर्क यह है कि पारिवारिक संरचना को संरक्षित रखा जाए, अनाचारपूर्ण संबंधों के शिकार लोगों के शोषण को रोका जाए, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां पीड़ितों पर किसी का प्रभुत्व हो, संतानों में आनुवंशिक विकारों की संभावना को रोका जाए, तथा नैतिक समाज के सांस्कृतिक और नैतिक मानकों को लागू किया जाए। 

मुस्लिम विवाह और अनाचार

मुस्लिम विवाह व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित होते हैं, जो इस्लाम के भीतर प्रत्येक संप्रदाय, शिया और सुन्नी, के लिए विशिष्ट होते हैं। इन संप्रदायों की राजनीतिक विचारधाराएं अलग-अलग हैं और मुस्लिम न्यायशास्त्र की उनकी व्याख्याएं भी अलग-अलग हैं। इसमें विवाह कानून भी शामिल हैं। इस प्रकार, शिया और सुन्नी दोनों विधि-संप्रदाय अनाचार संबंधों की अलग-अलग व्याख्या करते हैं, तथा दोनों ही विधि-संप्रदायों में इसे अलग-अलग आधारों पर प्रतिबंधित किया गया है। 

मुस्लिम न्यायशास्त्र के अंतर्गत विवाहों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है: 

  • शाहीह: वैध विवाह।
  • फ़ासिद: विवाह का एक अनियमित रूप।
  • बातिल: शून्य विवाह। 

सुन्नी विचारधारा के विपरीत, शिया विचारधारा अमान्य और अनियमित विवाह के बीच अंतर नहीं करती है। हालाँकि, दोनों विचारधाराओं में जो बात समान है वह है अनाचारपूर्ण संबंधों पर पूर्ण प्रतिबंध। 

शिया कानून के तहत अनाचार संबंधों के निषेध के आधार

शिया विचारधारा ने निम्नलिखित तीन आधारों पर विवाह को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है:

रक्तसंबंध

रक्त-सम्बन्ध से तात्पर्य रक्त सम्बन्ध से है, और यदि वर-वधू एक-दूसरे के रक्त-सम्बन्धी हैं, तो उनका विवाह निषिद्ध है। इसमे शामिल है:

पुरुषों को निम्नलिखित विवाह करने से प्रतिबंधित किया गया है: 

  • उनकी माँ या दादी, चाहे कितनी भी दूर क्यों न हों।
  • उनकी बेटी या पोती, चाहे वह कितनी भी दूर की क्यों न हो।
  • उनकी गर्भाशयी या सजातीय बहन।
  • उनकी भतीजी और पोती
  • उनके माता-पिता या मामा और परमाता। 

आत्मीयता

आत्मीयता से तात्पर्य उन रिश्तों से है जो विवाह से उत्पन्न होते हैं। किसी पुरुष को ऐसी स्त्री से विवाह करने पर प्रतिबन्ध है जो उसकी पत्नी के माध्यम से उससे सम्बन्धित हो। यही बात तब भी लागू होगी जब विवाह व्यभिचार पर आधारित हो या अवैध हो। यही नियम महिलाओं पर भी उनके पतियों के संबंध में लागू होता है।

पुरुषों को निम्नलिखित विवाह करने से प्रतिबंधित किया गया है: 

  • उनकी पत्नी की माँ या दादी। 
  • उनकी पत्नी की बेटी या पोती।
  • उनके पिता की पत्नी या उनके दादा की पत्नी
  • उनके बेटे की पत्नी या पोते की पत्नी।

महिलाओं को निम्नलिखित विवाह करने से रोका गया है:

  • उनके पति के पिता या दादा।
  • उनके पति का बेटा या पोता।

पालन-पोषण

पालन-पोषण एक अनोखा प्रकार का संबंध है जिसे इस्लाम में मान्यता प्राप्त है। यह उस रिश्ते को संदर्भित करता है जिसमें किसी बच्चे को दो वर्ष की आयु से पहले उसकी जैविक मां के अलावा किसी अन्य महिला द्वारा दूध पिलाया जाता है। ऐसे रिश्ते विवाह पर रक्त संबंधों जैसा ही प्रतिबंध लगाते हैं।

पुरुषों को निम्नलिखित विवाह करने से प्रतिबंधित किया गया है:

  • उनकी पालन पोषण करने वाली माँ
  • उनके पालन पोषण करने वाली पुत्र की पत्नी 
  • उनकी पालन पोषण करने वाली बहन

सुन्नी कानून के तहत अनाचारपूर्ण संबंधों के निषेध के आधार

सुन्नी विचारधारा में भी शिया विचारधारा की तरह ही अनाचारपूर्ण विवाह पर प्रतिबंध है। हालाँकि, इसमें पालन-पोषण के नियम में कुछ अपवादों का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रावधान है कि एक सुन्नी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ वैध विवाह कर सकता है: 

  • भाई-बहन का पालन पोषण करने वाली माँ
  • पालन पोषण करने वाली बहन की माँ
  • पालन पोषण करने वाली पुत्री
  • पालन पोषण करने वाली बहन

शिया संप्रदाय इन अपवादों को मान्यता नहीं देता है और पालक-संबंधियों के बीच कोई भी विवाह शून्य है।

विशेष विवाह अधिनियम और अनाचार

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 को उन विवाहों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो विभिन्न प्रकार के धार्मिक रीति-रिवाजों के कारण अंतर्धार्मिक और अंतर्जातीय विवाहों को नियंत्रित नहीं कर पाते थे। यह अधिनियम, अन्य सभी व्यक्तिगत कानूनों की तरह, रक्त संबंधियों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगाता है। अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि विवाह करने वाले पक्षों को निषिद्ध रिश्ते की सीमा के भीतर नहीं होना चाहिए। यह निम्नलिखित के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगाता है: 

  • आधे या गर्भाशय के रक्त के साथ-साथ पूर्ण रक्त से संबंध;
  • वैध के साथ-साथ नाजायज रक्त संबंध भी;
  • गोद लेने के साथ-साथ रक्त संबंध भी शामिल है। 

अधिनियम में स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि ऐसे रिश्तेदारों के बीच विवाह अमान्य होगा। निषिद्ध सम्बन्ध की डिग्री की अधिक स्पष्टता और विस्तृत सूची के लिए अधिनियम की अनुसूची I देखें। 

भारत में किशोर अनाचार

किशोर अनाचार का तात्पर्य किसी नाबालिग के साथ यौन संबंध से है। यह बच्चों की सुरक्षा तथा कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा के प्रति समाज के आचरण के मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। वर्तमान में भारत में किशोर यौन-संबंध को विनियमित करने वाले कोई कानून नहीं हैं। आपराधिक कानून “हानिकारक सिद्धांत” पर आधारित हैं, जो यह प्रावधान करता है कि जब किसी व्यक्ति के कार्य से दूसरे व्यक्ति को हानि पहुँचती है, तो उसे उपचार के माध्यम से ठीक किया जाना चाहिए। यह उपाय आपराधिक कानूनों के तहत कारावास और जुर्माने के रूप में दंड है। यहां तक कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 भी अनाचार के कारण होने वाले यौन शोषण को मान्यता देने में विफल रहा है। इसके अलावा, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956 की धारा 5 बाल वेश्यावृत्ति में लिप्त होने पर दण्ड का प्रावधान करती है, लेकिन यौन शोषण से संबंधित नहीं है।

दूसरी ओर, लैंगिक अपराधों से बालकों का निवारण अधिनियम, 2012 (पोक्सो) के अंतर्गत, अध्याय II के अंतर्गत नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना दंडनीय अपराध है। हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि नाबालिग के साथ अनाचारपूर्ण संबंध, नाबालिग के साथ बलात्कार करने से भी अधिक गंभीर और गलत कार्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे मामलों में उनकी व्यक्तिगत गरिमा के विरुद्ध नुकसान और अन्याय की मात्रा और भी अधिक होती है। इसलिए, नाबालिग के साथ अनाचारपूर्ण संबंध को बलात्कार से भी अधिक कठोर दंड दिया जाना महत्वपूर्ण है। 

नाबालिगों को अनाचार से बचाने के लिए कानून बनाने का महत्व न केवल नाबालिगों के साथ अनाचारपूर्ण संबंधों के मामलों की बढ़ती संख्या पर आधारित है, बल्कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1989) के अनुच्छेद 19 के तहत भारत के दायित्व पर भी आधारित है। भारत इस अभिसमय पर हस्ताक्षरकर्ता है और इस प्रकार भारत में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसका दायित्व है। किशोर अनाचार के दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने वाला कानून समाज से अनाचार के अपराध को समाप्त करने तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 

अनाचारपूर्ण संबंध से पैदा हुए बच्चों की स्थिति

मुस्लिम कानून

मुस्लिम कानून के तहत, अनाचारपूर्ण संबंध से पैदा हुआ बच्चा नाजायज माना जाता है। यह अवैधता केवल अनाचारपूर्ण संबंधों से ही नहीं, बल्कि विवाह के किसी भी अवैध रूप से उत्पन्न हो सकती है। 

मुस्लिम कानून के तहत अवैध विवाह से पैदा हुए सभी नाजायज बच्चे भरण-पोषण और विरासत के हकदार हैं; मुस्लिम कानून के विभिन्न स्रोतों में इस स्थिति को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है। 

मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनों के तहत, भरण-पोषण से संबंधित कानून को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेपित किया जा सकता है:

  • हेदया: इसका अर्थ है “मार्गदर्शन” और यह प्रावधान करता है कि बच्चे को भोजन, आवास, शिक्षा आदि सहित जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए।
  • फतवा-ए-आलमगीर: इसमें प्रावधान है कि नाजायज बच्चे को जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए। इस्लाम के आधिकारिक ग्रंथों में विरासत की अवधारणा और बच्चों को जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है; हालांकि, व्यवहार में यह केवल सुरक्षित और स्वच्छ भोजन तक ही सीमित है। 
  • “नुलियस फिलियस” का सामान्य कानूनी सिद्धांत, जिसका अर्थ है “किसी का पुत्र नहीं”, एक नाजायज बच्चे को इन बुनियादी अधिकारों से वंचित करता है। 
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973): बीएनएसएस की धारा 144 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 125) विरोधाभासी कानूनों में अस्पष्टता को स्पष्ट करती है, जिसमें एक ओर हेदया में प्रावधान है कि पिता को अपनी नाजायज संतान की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी और दूसरी ओर कुरान ऐसी बुनियादी आवश्यकताओं को भोजन तक सीमित करता है और नाजायज बच्चों के भरण-पोषण के संबंध में कानून को स्थापित करता है। यह बीएनएसएस की धारा 144 के अंतर्गत पिता पर अपनी नाजायज संतान का भरण-पोषण करने का दायित्व डालता है। 

सुखा बनाम निन्नी (1965) के मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या मुस्लिम पिता के साथ भरण-पोषण का अनुबंध प्रवर्तनीय था। अदालत के समक्ष प्रस्तुत तर्क यह थे कि ऐसा अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 23 के अंतर्गत शून्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा अनुबंध मुस्लिम कानून के प्रावधानों के विरुद्ध होगा। अदालत ने कहा कि ऐसा अनुबंध मुस्लिम कानून का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दिया जाने वाला भरण-पोषण सार्वजनिक नीति के अनुरूप है। 

उत्तराधिकार के संबंध में कानून की स्थापित स्थिति यह है कि:

  1. शिया कानून: शिया कानून “नुलियस फिलियस” के सिद्धांत का सख्ती से पालन करता है और किसी भी मुस्लिम कानून के तहत किसी भी प्रकार के भरण-पोषण की गुंजाइश नहीं देता है। शिया कानून में, नाजायज संतान को न तो अपनी मां से और न ही अपने पिता से उत्तराधिकार मिल सकता है।
  2. हनफ़ी कानून: हनफ़ी कानून की स्थिति इस अर्थ में इतनी सख्त नहीं है। नाजायज बच्चे को 7 वर्ष की आयु तक मां की देखभाल में छोड़ना होगा। इसके बाद बच्चा अपनी मां की ओर से संपत्ति प्राप्त कर सकता है, लेकिन पिता का बच्चे के प्रति कोई दायित्व नहीं होता है।

हिंदू कानून

हिंदू कानून के तहत विवाह की शर्तों का उल्लंघन करने वाला कोई भी विवाह अमान्य है, तथा ऐसे रिश्ते से पैदा हुआ कोई भी बच्चा नाजायज माना जाता है। ऐसे बच्चे के केवल कुछ अधिकारों को ही मान्यता दी गई है, लेकिन विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976, जिसने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 में संशोधन किया, ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह से पैदा हुए सभी बच्चों को वैधता का दर्जा प्रदान किया, भले ही ऐसा बच्चा अमान्य विवाह से पैदा हुआ हो। 

जिनिया केओटिन एवं अन्य बनाम कुमार सीताराम मांझी एवं अन्य (2002) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विवाह कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 में दिए गए शब्द “संपत्ति” के इर्द-गिर्द अस्पष्टता के मुद्दे की जांच की थी। यह तर्क दिया गया कि “संपत्ति” शब्द में माता-पिता की स्वयं अर्जित और पैतृक संपत्ति दोनों शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि “संपत्ति” शब्द में केवल स्वयं अर्जित संपत्ति ही शामिल होगी, पैतृक संपत्ति नहीं, जब बात उत्तराधिकार या बच्चों द्वारा अनाचारपूर्ण संबंध से उत्पन्न उत्तराधिकार की हो। 

रेवनसिद्धप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2023) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जिनिया केओटिन और अन्य बनाम कुमार सीताराम मांझी और अन्य (2002) के मामले में संकीर्ण व्याख्या का उपयोग करके फैसला किया गया था, जो सही व्याख्या नहीं थी, और माना कि “संपत्ति” शब्द में पैतृक संपत्ति सहित माता-पिता की सभी संपत्ति भी शामिल होगी, क्योंकि यह बच्चे की गलती नहीं है कि वह एक शून्य विवाह से पैदा हुआ था। 

अनाचार कानून की आवश्यकता

पीड़ितों को विश्वास और शक्ति के दुरुपयोग से बचाने के लिए अनाचार पर स्पष्ट नियम और दंड स्थापित करना महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देना तथा उनके अभिभावकों की जवाबदेही को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। भारत में अनाचार संबंधी कारणों को विनियमित करने के लिए कानून का अभाव है, और निम्नलिखित कारण स्पष्ट रूप से ऐसे कानूनों की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं:

  • अनाचारपूर्ण रिश्ते, विशेषकर परिवारों के भीतर, शक्ति असंतुलन पैदा करते हैं। इससे पीड़ित के साथ जबरदस्ती, छल-कपट और दुर्व्यवहार होता है। अनाचार से जुड़ी वर्जनाओं के कारण परिवारों में विभाजन हुआ है, इसलिए स्थायित्व और सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इसे अपराध घोषित करने की आवश्यकता है। अनाचार संबंधों के मामलों में जो बात अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है, वह है पीड़ित का भावनात्मक शोषण, जिसमें शर्म, अपराधबोध और आघात शामिल होता है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर आजीवन मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है और अधिकांश मामलों में आत्महत्या भी हो जाती है। 
  • अनाचारपूर्ण संबंधों से उत्पन्न संतानों में आनुवंशिक विकार उत्पन्न होने का जोखिम अधिक होता है, क्योंकि उनके डीएनए का प्रतिशत अधिक होता है, जिसके परिणामस्वरूप आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है और इस प्रकार बच्चे के जीवन को जन्म दोष और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं सहित गंभीर बीमारियों के खतरे में डाल देता है। 
  • अधिकांश रिश्तों और समुदायों में अनाचार को न केवल एक गैरकानूनी कृत्य माना जाता है, बल्कि यह एक नैतिक या नीतिपरक (एथिकल) गलत कार्य भी है। इस प्रकार, ऐसे समूहों के नैतिक मूल्यों का सम्मान करने तथा भावी पीढ़ियों के लिए नैतिकता को सुदृढ़ करने के लिए, अनाचार पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बनाना महत्वपूर्ण है। 
  • विश्व भर के अधिकांश देशों में अनाचार पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून हैं। इसलिए, मानवाधिकारों, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए, अनाचार पर कानून लागू करना महत्वपूर्ण है। 

इस प्रकार, व्यक्तियों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए भारत में अनाचार को प्रतिबंधित करने वाले कानून बनाना समय की मांग है। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अपराध के लिए दोषी पाए गए लोगों को सजा दी जाए, जो विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुरूप होगी, जिसमें कहा गया है कि अनाचारपूर्ण संबंध व्यक्ति के सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है, विशेष रूप से उन मामलों में जहां यह गैर-सहमति से हुआ हो। 

निष्कर्ष

भारतीय कानूनी ढांचे में किसी भी कानून या प्रावधान का प्रावधान नहीं है जो अनाचार को दंडित करता हो या अपराध के रूप में मान्यता देता हो। जहां एक ओर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे अन्य देशों ने अनाचार के खिलाफ सख्त सजा और कानून बनाए हैं, वहीं भारत में अभी भी ऐसे कानूनों का अभाव है। यूनाइटेड किंगडम में 1980 में ही अनाचार संबंधी कानून लागू कर दिए गए थे। ब्रिटेन में अनाचारपूर्ण संबंध एक अपराध और दंडनीय अपराध है। अमेरिका के अलग-अलग राज्यों में कारावास की अवधि अलग-अलग है, मैसाचुसेट्स में अधिकतम 20 साल तक की सजा है। हवाई में यह अवधि 5 साल है। 

कुछ देशों ने तो अनाचार के विरुद्ध कानूनों को भी कमजोर कर दिया है; वे इसे उदारीकरण का एक रूप मानते हैं। कई देशों में निकट संबंधियों के साथ यौन क्रियाकलाप अपराध हुआ करता था, जिसके प्रति अब कई देशों ने उदार रुख अपनाया है। नाबालिग के साथ किया गया अनाचार अभी भी उन कई देशों में घृणित माना जाता है, जिन्होंने अनाचार के संबंध में उदार रुख अपनाया है। 

भारत में अनाचार के संबंध में यह दृष्टिकोण है कि अनाचार कभी भी सहमति से नहीं होता; यह प्रायः व्यक्तियों द्वारा बल और प्रभुत्व की अभिव्यक्ति होती है। सत्ता एक ऐसे उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है जो परिवार के भीतर अनाचार को बढ़ावा देती है। जब बात अनाचार की आती है तो इनकार और अविश्वास ही अधिकांशतः सामने आने वाली प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि परिवार की प्रतिष्ठा को बच्चे के हित से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अब समय आ गया है कि भारत अनाचार को अपराध के रूप में मान्यता दे। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या भारत में अनाचार एक अपराध है?

फिलहाल भारत में अनाचार को नियंत्रित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं हैं। हालाँकि, समकालीन न्यायशास्त्र में, अनाचार को बलात्कार माना जाता है और उसी के समान माना जाता है। नाबालिग के मामले में, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत अनाचारपूर्ण संबंध को दंडित किया जाता है। 

अनाचार के प्रभाव क्या हैं?

अनाचार के शिकार लोग मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं और यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे पीड़ित विभिन्न मानसिक विकारों जैसे अवसाद, अभिघातजन्य तनाव विकार और जटिल अभिघातजन्य तनाव विकार से पीड़ित हो सकते हैं। वे अनाचार संबंधी अपराधों के कारण नकारात्मक आत्म छवि और अपराध बोध का भी शिकार हो सकते हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पीड़ित को अपने दुर्व्यवहारकर्ता के साथ आघातपूर्ण संबंध विकसित हो सकते हैं और भविष्य में स्वस्थ संबंध बनाने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, उन्हें अनाचार के कारण अलगाव, कलंक और परित्याग की भावनाओं से भी जूझना पड़ सकता है।

दक्षिण भारत में पार चचेरे भाई (क्रॉस-कजिन) विवाह की कानूनी स्थिति क्या है?

दक्षिण भारत में ऐसे समुदायों में आना असामान्य नहीं है जो सगोत्रीय विवाह (ऐसा विवाह जिसमें दो लोग एक दूसरे से रक्त के रिश्ते जैसे चचेरे भाई या करीबी रिश्तेदार) का अभ्यास करते हैं। इन समुदायों में भी कुछ प्रतिबंध प्रचलित हैं, जैसे वे एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें अपने चचेरे भाई-बहनों से विवाह करने की अनुमति है। दक्षिण भारतीय समुदायों में चाचा और भतीजी के बीच विवाह भी असामान्य नहीं है। हालाँकि, हिंदू विवाह अधिनियम हिंदुओं में चचेरे भाई-बहनों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि ऐसा करना एक क्षेत्रीय प्रथा है।

संदर्भ

 

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