यह लेख Prity द्वारा लिखा गया है। यह लेख आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194J (पेशेवर या तकनीकी सेवाओं के लिए टीडीएस) के सभी पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत 2024 का बजट आम जनता, विशेषकर मध्यम वर्ग या वेतनभोगी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। इससे भारतीय कर प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आये हैं।
1962 में, भारतीय संसद ने विधि मंत्रालय के परामर्श से आयकर अधिनियम, 1961 (जिसे आगे ‘1961 का अधिनियम’ कहा जाएगा) के नाम से एक कानून बनाया। यह 1 अप्रैल 1962 को कुछ निश्चित लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ लागू हुआ। यह अधिनियम आय पर कर और स्रोत पर कटौती (जिसे संक्षेप में टीडीएस कहा जाता है) एकत्र करने के विभिन्न तरीकों या पद्धतियों से संबंधित है, जो उन तरीकों या पद्धतियों में से एक है।
1961 के अधिनियम के अध्याय XVIIA, XVIIB और XVIIBB की धारा 190 से 206CC में स्रोत पर करों की कटौती और संग्रहण से संबंधित प्रावधान हैं, जहां से आय उत्पन्न होती है या भुगतान किया जाता है, जैसा कि 1961 के अधिनियम और आयकर नियम, 1962 (संक्षेप में 1962 के नियम) के प्रावधानों में निर्धारित है।
प्रारंभ में, जब 1961 का अधिनियम लागू किया गया था, केवल चार आय या भुगतान थे जिन पर स्रोत पर कर काटा जाता था: वेतन, प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज) पर ब्याज, प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा अन्य ब्याज, और लाभांश (डिविडेंड)। समय और आवश्यकता के साथ, 1961 के अधिनियम में अन्य भुगतान या आय को भी जोड़ दिया गया। धारा 194J के रूप में टीडीएस प्रावधानों में से एक को वर्ष 1961 के अधिनियम में 1995 के अधिनियम 22 के माध्यम से जोड़ा गया था। यह धारा पेशेवरों और तकनीकी सेवाओं के संबंध में स्रोत पर करों की कटौती से संबंधित है।
यह लेख 1961 के अधिनियम की धारा 194J का सम्पूर्ण अवलोकन प्रदान करता है, साथ ही इस धारा में हाल ही में हुए संशोधनों या परिवर्तनों का भी विवरण देता है। लेख के अंत तक पाठकों को 1961 के अधिनियम की धारा 194J की व्यापक समझ हो जाएगी।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194J क्या है?
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 1961 के अधिनियम में स्रोत पर करों की कटौती के लिए विविध तरीके हैं, और 1961 के अधिनियम की धारा 194J उनमें से एक है। धारा 194J, भुगतानकर्ता द्वारा आदाता (पेयी) से व्यावसायिक और तकनीकी सेवाएं प्राप्त करने के बदले में भुगतान के स्रोत पर करों की कटौती से संबंधित है। वह व्यक्ति या संगठन जो व्यावसायिक और तकनीकी सेवाएं प्राप्त करता है, एक निश्चित प्रतिशत में करों की कटौती करने के बाद भुगतान की शेष राशि को ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति को शुल्क के रूप में हस्तांतरित कर देता है। वह व्यक्ति जो करों की कटौती करता है उसे कटौतीकर्ता या भुगतानकर्ता कहा जाता है तथा जिसका भुगतान काटा जाता है उसे कटौती किए जाने वाले व्यक्ति या आदाता कहा जाता है। इस धारा के अंतर्गत, यह कटौतीकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह करों के अर्जित होने पर उन्हें काट ले तथा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति व्यक्ति की ओर से काटे गए करों को सरकार को प्रस्तुत कर दे। कटौती किए जाने वाला व्यक्ति अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय अपनी ओर से दर्ज किए गए टीडीएस का दावा करता है।
इस धारा में 3 खंड हैं जिन्हें आगे कई उप-खंडों, परंतुकों (प्रोवीसो) और स्पष्टीकरणों में विभाजित किया गया है, जिन्हें समय के साथ 1961 के अधिनियम में विभिन्न संशोधनों के माध्यम से जोड़ा गया था। यह धारा 1961 के अधिनियम में वर्ष 1995 में जोड़ी गई तथा 1 जुलाई 1995 से प्रभावी हुई। इस धारा को जोड़ने के पीछे मुख्य उद्देश्य कर चोरी पर अंकुश लगाना था, क्योंकि कर की कटौती बाद की तारीख के बजाय उसी स्रोत पर करने की जिम्मेदारी थी जहां से आय उत्पन्न होती है। यह प्रावधान कर प्रशासन के बोझ को कम करता है तथा कर संग्रह की लागत को न्यूनतम करता है, साथ ही सरकार के राजस्व संग्रह को अधिकतम करता है।
प्रावधान का खंडवार स्पष्टीकरण
- धारा 194J के खंड (1) में यह प्रावधान है कि कौन टीडीएस काट सकता है, किससे टीडीएस काटा जा सकता है, किससे टीडीएस नहीं काटा जा सकता है और कौन इस खंड के तहत टीडीएस नहीं काट सकता है।
- उप-खण्ड (a) या (b) उस शुल्क पर प्रदान की गई पेशेवरों या तकनीकी सेवाओं से संबंधित है और ऐसी सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति या संगठन को हस्तांतरित करने से पहले टीडीएस के रूप में कटौती की जाती है।
- उप-खण्ड (ba) कहता है कि कंपनी के निदेशक को पारिश्रमिक, या शुल्क, या दलाली, जो भी नाम कहा जाए, के रूप में किया गया भुगतान, 1961 के अधिनियम की धारा 192 के तहत काटे गए टी.डी.एस. को छोड़कर।
- उप-खण्ड (c) में कहा गया है कि कॉपीराइट, पेटेंट, व्यापार चिन्ह और पट्टे (लीज) के मामलों में मालिक की परिसंपत्तियों और संपत्ति के उपयोग के लिए रॉयल्टी देने से पहले, रॉयल्टी देने वाला व्यक्ति टीडीएस काटता है और फिर शेष भुगतान को शुल्क के रूप में परिसंपत्तियों और संपत्ति के मालिक को हस्तांतरित करता है।
- उप-खण्ड (d) में कहा गया है कि धारा 28 के खण्ड (va) में उल्लिखित कोई राशि।
- धारा 194J का खंड (1) कर कटौती किए जाने वाले व्यक्ति को भुगतान किए जाने वाले शुल्क के रूप में भुगतान की विधि भी प्रदान करता है। इसमें यह भी बताया गया है कि कर के रूप में कितनी राशि काटनी है, अर्थात कटौती की प्रारंभिक सीमा क्या है, जिसके बारे में हम आगे ‘धारा 194J के तहत कटौती की प्रारंभिक सीमा’ शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से चर्चा करेंगे।
- धारा 194J(1) के उपखण्ड (a) और (b) के अन्तर्गत प्रथम परन्तुक उन परिस्थितियों के बारे में है जिनमें इस धारा के अन्तर्गत कोई कटौती नहीं की जाएगी।
- इस धारा का दूसरा परन्तुक यह बताता है कि यह धारा कब किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार पर लागू हो सकती है, और वह अपने खाते से राशि जमा करने से पहले कर के रूप में राशि काट सकता है।
- इस धारा के तीसरे परन्तुक में कहा गया है कि दूसरे प्रावधान में उल्लिखित व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार उस राशि को कर के रूप में नहीं काट सकता है, जब उसने अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए व्यावसायिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ऐसी राशि का भुगतान किया हो या उसे जमा किया हो।
- इस धारा का चौथा परन्तुक 2017 के संशोधन अधिनियम संख्या 7 द्वारा जोड़ा गया तथा 1 जून 2017 से प्रभावी हुआ। इसने केवल कॉल सेंटर के संचालन के व्यवसाय में लगे आदाता को किए जाने वाले किसी भी भुगतान के मामले में टीडीएस कटौती की दर को 10% से घटाकर 2% कर दिया।
- उप-खंड (b) और उप-खंड (c) और उप-खंड (d) में कुल मिलाकर ‘या’ शब्द धारा 194J (1) में संशोधन अधिनियम 29, 2006 के माध्यम से डाला गया था जो 13 जुलाई 2006 से प्रभावी था। उप-खण्ड (ba) को 2012 के संशोधन अधिनियम 23 द्वारा सम्मिलित किया गया तथा यह 1 जुलाई 2012 को लागू हुआ था।
- उपधारा (2) और (3) को अधिनियम संख्या 32, 2003 द्वारा हटा दिया गया। यह धारा चार स्पष्टीकरण भी प्रदान करती है जो उपधारा (1) के खंड (d) के अंतर्गत क्रमशः खंड (a), (b), (ba) और (c) में उल्लिखित व्यावसायिक सेवाओं, तकनीकी सेवाओं, रॉयल्टी और राशि के अर्थ से संबंधित हैं।
नीचे उल्लिखित शीर्षकों में 1961 के अधिनियम की धारा 194J के प्रावधानों के सभी पहलुओं को विस्तार से शामिल किया गया है।
धारा 194J के तहत कौन कर कटौती कर सकता है?
धारा 194J के उपखंड (1) में कहा गया है कि कोई भी संस्था या व्यक्ति, किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को छोड़कर, जिस पर भुगतान करने की जिम्मेदारी है,
(a) पेशेवर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए शुल्क या
(b) तकनीकी सेवाएँ प्राप्त करने के लिए शुल्क या
(ba) कंपनी के निदेशक को 1961 के अधिनियम की धारा 192 के तहत किए गए भुगतान के अलावा शुल्क, (c) दलाली या पारिश्रमिक, या
(d) धारा 28(va) में निर्दिष्ट राशि,
ऐसी सेवाएं प्रदान करने या रॉयल्टी प्रदान करने या निदेशक के रूप में काम करने या धारा 28(va) के तहत गैर-प्रतिस्पर्धा समझौते पर सहमति देने वाले निवासी को धारा 194J के तहत कर काटना होगा।
व्यक्ति
1961 के अधिनियम की धारा 2(31) के अनुसार व्यक्ति का अर्थ है:
- एक व्यक्ति,
- एक हिंदू अविभाजित परिवार,
- एक कंपनी,
- एक फर्म,
- व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं,
- एक स्थानीय प्राधिकरण और
- प्रत्येक कृत्रिम (आर्टिफिशियल), न्यायिक व्यक्ति, जो किसी भी पूर्ववर्ती उप-खंड के अंतर्गत नहीं आता है। उदाहरण के लिए, एक विश्वविद्यालय, सहयोग, पंजीकृत सोसायटी, न्यास (ट्रस्ट), केंद्र सरकार और राज्य सरकार, आदि।
हालाँकि, व्यक्ति की यह परिभाषा संपूर्ण नहीं है।
कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार व्यक्ति की परिभाषा में तभी आता है जब उसके खाते धारा 44AB (a) और (b) के तहत लेखापरीक्षा (ऑडिट) किए गए हों या धारा 194J (1) के प्रावधान की आवश्यकताओं को पूरा करते हों।
इसके अलावा, धारा 2(31) के तहत स्पष्टीकरण में कहा गया है कि व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय, स्थानीय प्राधिकरण या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति को एक व्यक्ति माना जाएगा, चाहे ऐसे व्यक्ति लाभ, मुनाफा या आय प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित, स्थापित या निगमित किए गए हों या नहीं।
भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का अर्थ
1961 के अधिनियम की धारा 204, अध्याय VIIB और धारा 285 के प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए ‘भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति’ वाक्य का अर्थ प्रदान करती है। धारा 204(iii) के अनुसार, धारा 194J के अंतर्गत टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं भुगतानकर्ता है, या यदि भुगतानकर्ता कोई कंपनी है, तो स्वयं कंपनी, जिसमें कंपनी का प्रधान अधिकारी भी शामिल है। इसलिए, यह भुगतानकर्ता या कटौतीकर्ता की जिम्मेदारी है कि वह भुगतान या शुल्क को आदाता के खाते में जमा करने से पहले टीडीएस काट ले और उसे सरकार के पास जमा कर दे।
टीडीएस कटौती की दर
उपर्युक्त परिस्थितियों में, वर्तमान में व्यक्ति धारा 194J(1) के तहत जमा या हस्तांतरित भुगतान या शुल्क का 10% या 2% की दर से टीडीएस काटता है। जब यह धारा 1961 के अधिनियम में अर्थात् 1995 में सम्मिलित की गई थी, तब टीडीएस की कटौती की दर 5% थी। 2007 के संशोधन अधिनियम संख्या 22 द्वारा 5% के स्थान पर 10% प्रतिस्थापित किया गया। वर्ष 2020 में, वित्तीय संशोधन अधिनियम, 2020 के रूप में एक संशोधन हुआ, और कुछ परिस्थितियों में 2% की दर से टीडीएस की कटौती 1961 के अधिनियम में डाली गई। व्यावसायिक सेवाओं के लिए टीडीएस की कटौती की दर, सेवा प्रदान करने वाले निवासी के खाते में जमा या हस्तांतरित भुगतान के 10% के समान है। वित्तीय संशोधन अधिनियम, 2020 तकनीकी सेवाओं के मामले में टीडीएस कटौती की दर को घटाकर 2% कर देता है।
रॉयल्टी भुगतान के मामले में, कटौती की दर 2% होगी, जब रॉयल्टी भुगतान सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल के रूप में हो। शेष रॉयल्टी भुगतान में कटौती भुगतान दर 10% है। बाकी मामलों में कटौती की दर 10% है। उदाहरण के लिए, निदेशक को दलाली या पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। 1 जुलाई 2021 से यदि कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का पैन नंबर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उच्च दर से टीडीएस काटा जाएगा। यदि आदाता या कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का पैन उपलब्ध नहीं है या भुगतानकर्ता या कटौतीकर्ता को प्रदान नहीं किया गया है तो कटौती की दर 20% तक बढ़ सकती है। 1961 के अधिनियम की धारा 139AA, 206AA, और 206AB तथा 1962 के नियम 114AAA, प्रस्तुत न किए गए या निष्क्रिय पैन के मामले में कटौती की उच्च दर से संबंधित हैं।
इस धारा में कॉल सेंटरों के संचालन के व्यवसाय में 2% की दर से टीडीएस कटौती की दर के बारे में भी बताया गया है।
धारा 197 में प्रावधान है कि यदि कटौती किए जाने वाले व्यक्ति या आदाता निर्दिष्ट दर से कम दर पर करों की कटौती के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो टीडीएस काटने वाला कम दर पर कर काटेगा।
धारा 194J के अंतर्गत टीडीएस के रूप में कर कटौती की दरें सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार हैं:
भुगतान या शुल्क की प्रकृति | टीडीएस कटौती की दर |
पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क | 10 % |
तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क | 2% |
जब रॉयल्टी भुगतान सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल के रूप में हो | 2% |
शेष रॉयल्टी भुगतान | 10% |
निदेशक को दी जाने वाली दलाली या पारिश्रमिक | 10% |
गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क | 10% |
केवल कॉल सेंटर के संचालन के व्यवसाय में लगे आदाता को किया गया कोई भी भुगतान | 2% |
अन्य भुगतान या शुल्क | 10% |
निष्क्रिय पैन | 20% |
आइये, उपरोक्त कटौती तालिका को निम्नलिखित उदाहरणों से समझें:
दृष्टांत I: ABC कंपनी एक वित्तीय वर्ष में श्री G से 45,000 रुपये मूल्य की व्यावसायिक सेवाएं लेती है। इस मामले में टीडीएस 10% की दर से काटा जाएगा जैसा कि उपरोक्त तालिका में बताया गया है।
इसलिए, 45,000 पर 10% टीडीएस काटा जाना आवश्यक है = 4,500
टीडीएस काटने के बाद श्री G के खाते में वास्तव में जमा की गई राशि या शुद्ध भुगतान सकल राशि है – टीडीएस काटा गया यानी 45,000-4500 = 40500
दृष्टांत II: ABC कंपनी एक वित्तीय वर्ष में श्री G से 45,000 रुपये मूल्य की तकनीकी सेवाएं प्राप्त करती है। उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में टीडीएस की कटौती की दर 2% है। इसलिए, 45,000 रुपये पर 2% टीडीएस काटा जाना आवश्यक है = 900 रुपये
टीडीएस काटने के बाद श्री G के खाते में वास्तव में जमा की गई राशि या शुद्ध भुगतान सकल राशि है – टीडीएस काटा गया अर्थात 45,000 रुपये – 900 रुपये = 44,100 रुपये।
धारा 194J के तहत टीडीएस का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है?
अधिनियम 1961 की धारा 194J(1) के अनुसार, कोई निवासी जो:
- उप-खंडों के अंतर्गत उल्लिखित व्यावसायिक या तकनीकी सेवाएं प्रदान करना या
- अपने कॉपीराइट किए गए कार्य, पेटेंट और ट्रेडमार्क के उपयोग के लिए रॉयल्टी भुगतान लेना, या
- निदेशक के रूप में काम करें और अपने काम के लिए पारिश्रमिक, शुल्क या दलाली के रूप में भुगतान प्राप्त करें, सिवाय उस भुगतान के जिस पर 1961 के अधिनियम की धारा 192 के तहत कर कटौती योग्य है या
- समझौते के तहत गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क प्राप्त करना।
उपर्युक्त सभी व्यक्ति टीडीएस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार और टीडीएस
इससे पहले धारा 194J(1) के तहत कोई व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार नहीं था। लेकिन 2002 के अधिनियम संख्या 20 द्वारा सम्मिलित धारा 194J(1) का प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार भी निम्नलिखित परिस्थितियों में स्रोत पर कर कटौती के लिए उत्तरदायी हैं:
यदि सेवाएं पेशे या व्यवसाय के लिए दी गई हों तो टीडीएस काटा जाएगा
व्यवसाय के मामले में, यदि पिछले वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार के व्यवसाय की कुल बिक्री, सकल प्राप्तियां या आवर्त (टर्नओवर) 1 करोड़ रुपये से अधिक है, तो व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार चालू वित्तीय वर्ष में उससे प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी सेवाओं के लिए कटौती किए जाने वाले व्यक्ति के खाते में जमा या भुगतान की गई ऐसी राशि पर टीडीएस काटेगा। उदाहरण के लिए, श्री H एक व्यवसाय चलाते हैं, और वह वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए श्री D की पेशेवर सेवाएँ लेते हैं। श्री H द्वारा संचालित व्यवसाय का आवर्त या कुल बिक्री या सकल प्राप्तियां पिछले वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2022-2023 में एक करोड़ से अधिक है। श्री H, चालू वित्तीय वर्ष में पेशेवर सेवाएं प्रदान करने के लिए श्री D को जमा या भुगतान किए गए भुगतान पर टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार हैं।
इसी प्रकार, किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा किए जाने वाले पेशे के मामले में, जिसकी कुल बिक्री, सकल प्राप्तियां या आवर्त पचास लाख रुपये से अधिक है, पेशेवर या तकनीकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए टीडीएस व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा काटा जाना चाहिए।
इस धारा के अंतर्गत व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में टीडीएस काटने के लिए 1 करोड़ रुपये और 50 लाख रुपये की मौद्रिक सीमा को 2020 के संशोधन अधिनियम, यानी वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा शामिल किया गया था। इस संशोधन से पहले, मौद्रिक सीमा 1961 के अधिनियम की धारा 44AB से जुड़ी थी।
यदि सेवाएं व्यक्तिगत उद्देश्य से प्रदान की जाती हैं तो कोई टीडीएस नहीं
2003 के संशोधन अधिनियम संख्या 32 द्वारा इस धारा में एक तीसरा परंतुक जोड़ा गया, जो यह प्रावधान करता है कि यदि कोई व्यक्ति या दूसरे परंतुक में उल्लिखित हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य केवल अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए व्यावसायिक या तकनीकी सेवाएं लेता है, तो वह ऐसी सेवाओं के लिए जमा की गई या शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि से टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उदाहरण के लिए, सुश्री P एक व्यवसाय चलाती हैं, और वह अपना निजी घर बनाती हैं। अपने घर की इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए वह एक लाख पचास हजार रुपये मूल्य की पेशेवर इंटीरियर डिजाइनर सुश्री A की सेवा लेती हैं। यहां, सुश्री P की सुश्री A को दी गई सेवा के लिए भुगतान की गई या जमा की गई राशि पर टीडीएस काटने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सुश्री P द्वारा प्राप्त सेवाएं व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए हैं।
इस प्रावधान के तहत, ‘विशेष रूप से’ शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि व्यावसायिक सेवाओं का लाभ 100% केवल व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए ही लिया जाना चाहिए। यदि ऐसी सेवाओं का लाभ व्यावसायिक या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए लिया जाता है, तो दोनों ही स्थितियों में टीडीएस कटौती की जिम्मेदारी आती है।
धारा 194J के अंतर्गत कौन सी सेवाएं या भुगतान आते हैं?
धारा 194J के अंतर्गत टीडीएस कटौती के लिए निम्नलिखित सेवाएं और भुगतान शामिल हैं:
- व्यावसायिक सेवाएँ
- तकनीकी सेवाएँ
- रॉयल्टी भुगतान
- निदेशक को दी जाने वाली दलाली, शुल्क और पारिश्रमिक, वेतन को छोड़कर
- गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क
धारा 194J के अंतर्गत कुछ शब्दों का स्पष्टीकरण
इस धारा या 1961 के अधिनियम की अन्य धाराओं के अंतर्गत प्रयुक्त कुछ शब्द निम्नलिखित हैं:
पेशेवर सेवाएं
धारा 194J का स्पष्टीकरण (a) उन सेवाओं की सूची प्रदान करता है जिनका तात्पर्य व्यावसायिक सेवाओं से है। व्यावसायिक सेवा का अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा जो उस पेशे का विशेषज्ञ है, तथा जिसने उस पेशे को जारी रखते हुए सेवा प्रदान की है। निम्नलिखित सेवाएँ व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं:
- कानूनी
- चिकित्सा
- इंजीनियरिंग
- वास्तुकला
- लेखाशास्त्र
- तकनीकी परामर्श
- आंतरिक सजावट
- विज्ञापन
- बोर्ड द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य सेवाएँ
यह सूची संपूर्ण नहीं है। बोर्ड [यहां बोर्ड का तात्पर्य केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से है] इस धारा या धारा 44AA के प्रयोजन के लिए समय-समय पर अन्य सेवाओं को व्यावसायिक सेवा के रूप में अधिसूचित कर सकता है।
धारा 44AA के अंतर्गत, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने निम्नलिखित सेवाओं को व्यावसायिक सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया है:
- फिल्म कलाकार
- कंपनी सचिव
- अधिकृत प्रतिनिधि
- सूचना प्रौद्योगिकी
धारा 194J के तहत दिए गए अधिकार द्वारा, सीबीडीटी ने अधिसूचना संख्या एस.ओ.2085(E)[88/2008/एफ. संख्या 275/43/2008-आईटी(B)], दिनांक 21/08/2008 के तहत नीचे उल्लिखित सेवाओं को पेशेवर सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया है:
- खिलाड़ी,
- कार्यक्रम प्रबंधक (इवेंट मैनेजर),
- एंकर,
- अंपायर और रेफरी,
- फिजियोथेरेपिस्ट,
- कोच और प्रशिक्षक,
- टीम मनोचिकित्सक (फिजियाट्रिस्ट),
- टीम चिकित्सक (फिजीशियन)
- और खेल स्तंभकार।
तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क
धारा 194J के स्पष्टीकरण (b) में धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण 2 का संदर्भ दिया गया है और कहा गया है कि तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का वही अर्थ होगा जो उपर्युक्त प्रावधान में दिया गया है।
धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vii) के स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है कि तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का अर्थ किसी भी प्रबंधकीय, तकनीकी या परामर्श सेवाओं के लिए भुगतान है। भुगतान में कोई भी एकमुश्त भुगतान और तकनीकी या अन्य कार्मिकों (परसोनल) की सेवाओं के प्रावधान सहित सेवाएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए, वेब डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर विकास, डाटा विश्लेषण, अनुसंधान और विकास, तथा परीक्षण प्रमाणन।
हालाँकि, इस धारा में कुछ ऐसी सेवाओं का उल्लेख किया गया है जिनमें उन सेवाओं को प्रदान करने के लिए किया गया कोई भी प्रतिफल तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के अंतर्गत नहीं आता है, जैसे कि:
- प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए निर्माण,
- सभा (असेंबली),
- खनन, या
- इसी तरह की परियोजनाएँ
प्राप्तकर्ता के वेतन शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त राशि या प्रतिफल को तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क नहीं माना जाएगा।
निदेशक को पारिश्रमिक या दलाली
धारा 194J के खंड (1) के उपखंड (ba) को वर्ष 2012 में संशोधन के माध्यम से 1961 के अधिनियम के अंतर्गत जोड़ा गया था। यह प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होता जहां निदेशक या कंपनी के बीच नियोक्ता या कर्मचारी का संविदात्मक संबंध हो। यह प्रावधान वहां भी लागू नहीं होगा जहां निदेशक को कंपनी को सेवा प्रदान करने के लिए वेतन के रूप में भुगतान मिल रहा है, इस मामले में, 1961 के अधिनियम की धारा 192 लागू होती है। इस मामले में स्रोत पर कटौती (टीडीएस) के लिए कोई सीमा नहीं है, लेकिन कटौती की दर 10% है, जिसका अर्थ है कि कंपनी के निदेशक को कंपनी को सेवाएं प्रदान करने के लिए जो भी पारिश्रमिक या दलाली मिलती है, उस पर 10% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।
किसी भी कंपनी के निदेशक को दिया गया कोई भी पारिश्रमिक, कमीशन या शुल्क, चाहे वह किसी भी नाम से हो और निदेशक और कंपनी के बीच संबंध नियोक्ता-कर्मचारी का हो, इस धारा के लागू नहीं होगा। निदेशक को दी जाने वाली बैठक शुल्क या बैठक में भाग लेने के लिए दी जाने वाली शुल्क धारा 194J के दायरे में आती है। उदाहरण के लिए, B एक कंपनी की निदेशक हैं और उन्हें 50,000 रुपये प्रतिमाह निश्चित वेतन मिलता है। उन्हें कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक के लिए बैठने के शुल्क के रूप में प्रति वर्ष 25,000 रुपये भी मिलते हैं। इस मामले में, धारा 194J के तहत टीडीएस की कटौती, उसे मिलने वाली 25,000 रुपये की शुल्क पर लागू होगी। कटौती 10% अर्थात 2,500 रुपये की दर से होगी।
रॉयल्टी
धारा 194J(1) के स्पष्टीकरण (ba) में कहा गया है कि रॉयल्टी का वही अर्थ है जो 1961 के अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में है। इसे 2006 के संशोधन अधिनियम 29 द्वारा सम्मिलित किया गया।
धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 में यह प्रावधान है कि रॉयल्टी का अर्थ निम्नलिखित के लिए किया गया भुगतान है:
(i) निम्नलिखित के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण:
- पेटेंट,
- आविष्कार,
- मॉडल डिजाइन,
- गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया, या
- व्यापार चिन्ह या
- समान संपत्ति,
- इसमें अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) देना भी शामिल है;
(ii) निम्नलिखित से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करना:
- का काम करना, या
- उपयोग करना,
उपर्युक्त बौद्धिक संपदा या समान संपत्ति;
(iii) उपर्युक्त बौद्धिक संपदा या समान संपत्ति का उपयोग;
(iv) तकनीकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, विशेषज्ञता या कौशल से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करना या साझा करना;
(iv-a) धारा 44BB के अंतर्गत निर्दिष्ट मात्रा को छोड़कर किसी भी औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग या उपयोग करने का अधिकार।
(v) निम्नलिखित के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण:
- कोई भी कॉपीराइट,
- साक्षरता,
- कलात्मक,
- टेलीविजन के उपयोग के लिए फिल्में या वीडियो टेप, या
- रेडियो प्रसारण (ब्रॉडकास्ट) के उपयोग के लिए टेप,
- इसमें अनुज्ञप्ति देना भी शामिल है,
- लेकिन इसमें निम्नलिखित के लिए भुगतान शामिल नहीं है:
- बिक्री,
- वितरण या
- प्रदर्शनी,
एक सिनेमैटोग्राफिक फिल्म का;
(vi) उप-खंड (i) से (iv), (iv-a), और (v) के अंतर्गत उल्लिखित गतिविधियों के संबंध में कोई भी सेवा प्रदान करना।
इस प्रावधान के अंतर्गत प्राप्तकर्ता को दिया गया प्रतिफल या भुगतान भी एकमुश्त भुगतान के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें प्राप्तकर्ता को आय के रूप में किया गया भुगतान शामिल नहीं है, जो पूंजीगत लाभ के अंतर्गत प्रभार्य (चार्जेबल) है।
रॉयल्टी के भुगतान पर कर या टीडीएस लगाने के संबंध में न्यायपालिका के विचार विरोधाभासी थे, विशेष रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या किसी अन्य पर। इसलिए, इन विरोधाभासों को कम करने और रॉयल्टी के दायरे को बढ़ाने के लिए, संसद ने 2012 का संशोधन अधिनियम 23 पारित किया, जिसे वित्त अधिनियम, 2012 के रूप में जाना जाता है, और रॉयल्टी की परिभाषा में संशोधन किया। इस अधिनियम द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (vi) में संशोधन किया गया तथा स्पष्टीकरण 3 के पश्चात स्पष्टीकरण 4, 5 और 6 जोड़े गए। ये स्पष्ट करने और समझाने वाले स्पष्टीकरण हैं तथा 1 जून 1976 से पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिव) प्रभाव से लागू हैं।
धारा 9(1)(vi) का स्पष्टीकरण 4 यह स्पष्ट करता है कि किसी भी माध्यम से, स्पष्टीकरण 2 में उल्लिखित किसी भी अधिकार, संपत्ति या सूचना के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के अधिकार या उपयोग के लिए सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण शामिल है और हमेशा शामिल रहा है, रॉयल्टी के बराबर होगा। इसमें उपयोग हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करना भी शामिल है।
धारा 9(1)(vi) का स्पष्टीकरण 5 यह स्पष्ट करता है कि:
- रॉयल्टी शब्द में निम्नलिखित के संबंध में भुगतान शामिल है और हमेशा से शामिल रहा है:
- कोई भी अधिकार,
- संपत्ति या
- जानकारी,
चाहे:
- उसका कब्जा या नियंत्रण भुगतानकर्ता के पास है;
- इसका उपयोग सीधे भुगतानकर्ता के साथ किया जाता है;
- इसका स्थान भारत में है।
धारा 9(1)(vi) का स्पष्टीकरण 6 यह स्पष्ट करता है कि प्रक्रिया शब्द में उपग्रह (किसी सिग्नल की डाउनलिंकिंग के लिए अपलिंकिंग, प्रवर्धन (एम्प्लीफिकेशन), रूपांतरण सहित), केबल, ऑप्टिक फाइबर या किसी अन्य समान प्रौद्योगिकी द्वारा संचरण शामिल है और इसमें हमेशा शामिल माना जाएगा, भले ही ऐसी प्रक्रिया गुप्त हो या नहीं।
धारा 194J के तहत सॉफ्टवेयर खरीद पर कराधान
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने धारा 194J के तहत बहु-स्तरीय टीडीएस से बचने के लिए अधिसूचना संख्या 21/2012[एफ.सं.142/10/2012-एसओ(टीपीएल)]एस.ओ. 1323(E), दिनांक 13 जून, 2012 जारी की थी।
इसमें कहा गया है कि जहां धारा 194J या धारा 195 के तहत सॉफ्टवेयर के पहले हस्तांतरण पर टीडीएस काटा जाता है, वहां बाद के हस्तांतरणों में टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है, जहां हस्तांतरणकर्ता निवासी है। इस अधिसूचना के अनुसार, निम्नलिखित निर्दिष्ट भुगतानों पर धारा 194J के अंतर्गत टीडीएस नहीं काटा जाएगा, अर्थात:
- किसी व्यक्ति (हस्तांतरिती) द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण के लिए भुगतान, जो निवासी (हस्तांतरणकर्ता) हो, जहां
- सॉफ्टवेयर को बाद के हस्तांतरण में अधिग्रहित किया गया है, और हस्तांतरणकर्ता ने सॉफ्टवेयर को बिना किसी संशोधन के हस्तांतरित कर दिया है,
- कर काट लिया गया है
- धारा 194J के तहत ऐसे सॉफ्टवेयर के किसी पिछले हस्तांतरण के भुगतान पर, या
- धारा 195 के तहत किसी अनिवासी से ऐसे सॉफ्टवेयर के किसी पिछले हस्तांतरण के भुगतान पर, और
- हस्तांतरिती, हस्तांतरणकर्ता से यह घोषणा प्राप्त करता है कि कर की कटौती खंड (ii) के उप-खंड (a) या (b) के अंतर्गत हस्तांतरणकर्ता के स्थायी खाता संख्या सहित कर के रूप में कर की कटौती कर ली गई है।
उदाहरण
उदाहरण 1
मान लीजिए Xyz एक विदेशी कंपनी है जो इंग्लैंड में सॉफ्टवेयर बनाती है। उसने उस सॉफ्टवेयर को भारतीय कंपनी विमिगो प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया। इस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 1961 की धारा 195 के अंतर्गत कोई टीडीएस नहीं काटा जाता। बाद में यही सॉफ्टवेयर एक अन्य भारतीय कंपनी सनराइज प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया। प्रश्न यह है कि क्या धारा 194J के अंतर्गत टीडीएस काटने की जिम्मेदारी उत्पन्न होगी।
इस मामले में, यदि धारा 195 के अंतर्गत पहले कभी कर नहीं काटा गया है, तो छूट अधिसूचना का लाभ नहीं मिलेगा। वास्तव में, सॉफ्टवेयर के बाद के हस्तांतरण पर धारा 194J के तहत कर देयता उत्पन्न होगी।
उदाहरण 2
मान लीजिए फ्रांस में एक विदेशी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। उसने सॉफ्टवेयर भारतीय कंपनी(1) को हस्तांतरित कर दिया जिस पर भारतीय कंपनी द्वारा कर काटा जाता है। यदि भारतीय कंपनी(1) बिना किसी संशोधन के सॉफ्टवेयर को पुनः किसी अन्य भारतीय कंपनी(2) को हस्तांतरित कर देती है। प्रश्न यह है कि क्या टीडीएस की जिम्मेदारी तब उत्पन्न होगी जब एक भारतीय कंपनी ने बाद में बिना किसी संशोधन के सॉफ्टवेयर को किसी अन्य भारतीय कंपनी को हस्तांतरित कर दिया।
उपरोक्त मामले में, सॉफ्टवेयर के बाद के हस्तांतरण पर भारतीय कंपनी(2) के खिलाफ कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, बशर्ते कि भारतीय कंपनी(2) को भारतीय कंपनी(1) से एक घोषणा प्राप्त करनी होगी कि भारतीय कंपनी(1) द्वारा धारा 195 के तहत सॉफ्टवेयर भुगतान पर टीडीएस काटा गया है, साथ ही भारतीय कंपनी(1) के पैन की प्रति भी प्राप्त करनी होगी।
उदाहरण 3
ABC एक भारतीय कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। इसने सॉफ्टवेयर को PRT नामक एक अन्य भारतीय कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। PRT ने धारा 194J के तहत टीडीएस काटने के बाद ABC कंपनी को सॉफ्टवेयर के लिए भुगतान किया। PRT कंपनी ने पुनः सॉफ्टवेयर में कोई संशोधन किए बिना, इसे XYZ नामक एक अन्य भारतीय कंपनी को हस्तांतरित कर दिया। यहां प्रश्न यह है कि क्या टीडीएस काटने की जिम्मेदारी तब पुनः उत्पन्न होगी जब PRT कंपनी ने सॉफ्टवेयर को XYZ कंपनी को पुनः हस्तांतरित कर दिया।
इस मामले में, सीबीडीटी द्वारा अधिसूचना संख्या 21/2012 में दी गई छूट के कारण सॉफ्टवेयर के बाद के हस्तांतरण या पुनः हस्तांतरण पर धारा 194J के तहत टीडीएस काटने की कोई जिम्मेदारी नहीं आती है। इस छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए, भारतीय कंपनी XYZ को भारतीय कंपनी PRT से यह घोषणा प्राप्त करनी होगी कि धारा 194J के अंतर्गत किसी भी पूर्व अवसर पर PRT द्वारा सॉफ्टवेयर भुगतान पर कर काटा गया है। PRT कंपनी के पैन की प्रति भी प्राप्त करनी होगी।
गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क
धारा 194J की उपधारा (1) के खंड (B) के उपधारा (iv) में कहा गया है कि धारा 28 के खंड (va) के तहत निर्दिष्ट कोई भी राशि, जो भुगतानकर्ता द्वारा आदाता को उनके बीच किए गए समझौते के लिए भुगतान की जाती है, धारा 194J के तहत टीडीएस की कटौती के लिए पात्र है।
1961 के अधिनियम की धारा 28 का खंड (va) 2002 के अधिनियम 20 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि किसी समझौते के बदले में नकद या वस्तु के रूप में कोई राशि प्राप्त की गई है या प्राप्त की जा सकती है:
- किसी भी व्यवसाय से संबंधित कोई भी गतिविधि करने पर रोक लगाना।
- निम्नलिखित को साझा करने पर रोक लगाना:
- कार्यविधि ज्ञान
- पेटेंट,
- कॉपीराइट,
- व्यापार चिन्ह,
- अनुज्ञप्ति,
- फ्रेंचाइज़ी, या
- इसी तरह का कोई अन्य व्यवसाय या वाणिज्यिक अधिकार, या
- सूचना या तकनीक जो वस्तुओं के विनिर्माण या प्रसंस्करण (प्रॉसेसिंग) या सेवाओं के प्रावधान में सहायक हो सकती है;
उप-खंड (a) में अपवाद जोड़े गए हैं, जो कहते हैं कि खंड (a) का प्रावधान निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा:
- यदि किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण, उत्पादन या प्रसंस्करण के अधिकार या किसी व्यवसाय को चलाने के अधिकार के हस्तांतरण के लिए नकद या वस्तु के रूप में कोई राशि प्राप्त हुई है या प्राप्त की जा सकती है या कोई गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क प्राप्त हुआ है या प्राप्त किया जा सकता है, और जो पूंजीगत लाभ शीर्षक के तहत प्रभार्य है, खंड (a) लागू नहीं होगा;
- यदि भारत सरकार द्वारा किए गए समझौते की शर्तों और नियमों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत किसी बहुपक्षीय कोष (फंड) से गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क के रूप में कोई राशि मुआवजे के रूप में प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मामला।
धारा 194J का स्पष्टीकरण c
इसमें कहा गया है कि धारा 194J (1) के तहत निर्दिष्ट राशि किसी भी खाते में जमा की जाती है, चाहे वह उचंति (सस्पेंस) खाता हो या भुगतानकर्ता की खाता बही (बुक्स ऑफ अकाउंट) में किसी अन्य नाम से हो। इसे आदाता के खाते में जमा माना जाएगा।
धारा 194J के अंतर्गत कटौती की सीमा
सीमा भुगतान की वह राशि है जिस पर कोई टीडीएस नहीं काटा जाता। जब भुगतान की राशि धारा में निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है, तो केवल टीडीएस के प्रावधान लागू होंगे।
धारा 194J के अंतर्गत टीडीएस की निश्चित सीमा निम्नलिखित है:
धारा 194J(1) के प्रथम परंतुक के खंड (a) में कहा गया है कि उपर्युक्त भुगतानों पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा, जो जमा किए गए हैं या शुल्क के रूप में दिए गए हैं, यदि ऐसे भुगतान 1 जुलाई 1995 से पहले किए गए हैं।
इसके अलावा, पहले प्रावधान का खंड (b) कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए जाने वाले व्यक्ति को जमा या भुगतान किए गए उपर्युक्त शुल्क पर टीडीएस की गैर-कटौती की एक निश्चित सीमा प्रदान करता है, जो निम्नानुसार है:
(i) धारा 194J (1) के उप-खंड (a) के तहत उल्लिखित व्यावसायिक सेवाओं के लिए तीस हजार रुपये या
(ii) धारा 194J(1) के उप-खंड (b) के तहत उल्लिखित तकनीकी सेवाओं के लिए तीस हजार रुपये या
(iii) 1961 के अधिनियम की धारा 192 के उप-खंड (ba) के अंतर्गत भुगतान की गई और कटौती योग्य राशि के अलावा निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक, शुल्क या कमीशन के लिए शून्य, या,
(iv) धारा 194J(1) के उप-खंड (c) के तहत उल्लिखित रॉयल्टी भुगतान के लिए तीस हजार रुपये, या,
(v) धारा 28(va) के अंतर्गत निर्दिष्ट राशि के लिए तीस हजार रुपये या गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क।
धारा 194J के अंतर्गत टीडीएस के रूप में कर कटौती की प्रारंभिक सीमा सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है:
भुगतान या शुल्क की प्रकृति | प्रारंभिक सीमा |
पेशेवर सेवाओं के लिए शुल्क | रु. 30,000 |
तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क | रु. 30,000 |
जब रॉयल्टी भुगतान सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल के रूप में हो | रु. 30,000 |
शेष रॉयल्टी भुगतान | रु. 30,000 |
निदेशक को दी जाने वाली दलाली या पारिश्रमिक | शून्य |
गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क | रु. 30,000 |
केवल कॉल सेंटर के संचालन के व्यवसाय में लगे आदाता को किया गया कोई भी भुगतान | रु. 30,000 |
अन्य भुगतान या शुल्क | रु. 30,000 |
निष्क्रिय पैन | रु. 30,000 |
उपर्युक्त शुल्क में तीस हजार रुपये l की सीमा को 2010 के संशोधन अधिनियम संख्या 14, द्वारा बीस हजार रुपये के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। यह 1 जुलाई, 2010 से प्रभावी हुआ। रॉयल्टी भुगतान और गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क की प्रारंभिक सीमा को 2006 के संशोधन अधिनियम 29 द्वारा 1961 के अधिनियम में शामिल किया गया। उपर्युक्त सभी सेवाओं में, यदि भुगतान का लेन-देन निर्धारित सीमा से अधिक होता है, अर्थात प्रत्येक सेवा के लिए वित्तीय वर्ष में 30,000 रुपये, तभी टीडीएस की कटौती होगी। 30,000 रुपये की सीमा प्रत्येक सेवा या भुगतान पर स्वतंत्र रूप से लागू होती है। वेतन को छोड़कर निदेशक को दिए जाने वाले पारिश्रमिक, शुल्क या कमीशन के लिए कोई सीमा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि वेतन के अलावा निदेशक को दिए गए पारिश्रमिक के मामले में, भले ही लेनदेन का भुगतान 30,000 रुपये से कम हो, 10% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।
उदाहरण
उदाहरण के लिए, ABC कंपनी ने एक वित्तीय वर्ष में श्री G द्वारा व्यावसायिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए 20,000 रुपये और तकनीकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए 25,000 रुपये का शुल्क जमा किया या भुगतान किया। एक वित्तीय वर्ष में श्री G को जमा की जाने वाली या भुगतान की जाने वाली कुल राशि 45,000 रुपये है। इस मामले में टीडीएस नहीं काटा जाएगा, क्योंकि प्रत्येक सेवा में शुल्क का भुगतान 30,000 रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगा।
इसी प्रकार, उपरोक्त मामले में, यदि ABC कंपनी एक वित्तीय वर्ष में श्री जी से 20,000 रुपये और पुनः 25,000 रुपये मूल्य की व्यावसायिक सेवाएं लेती है, तो कुल 45,000 रुपये पर टीडीएस काटा जाएगा।
ABC कंपनी एक वित्तीय वर्ष में श्री G से 35,000 रुपये की व्यावसायिक सेवाएं तथा 25,000 रुपये की तकनीकी सेवाएं प्राप्त करती है। इस मामले में टीडीएस केवल व्यावसायिक सेवाओं के लिए काटा जाएगा, तकनीकी सेवाओं के लिए नहीं।
ABC कंपनी ने कंपनी के निदेशक को एक ही वित्तीय वर्ष में 25,000 रुपये का पारिश्रमिक दिया। इस मामले में 10% की दर से टीडीएस काटा जाएगा, क्योंकि 1961 के अधिनियम की धारा 192 के अंतर्गत वेतन के अलावा निदेशक को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के लिए कोई सीमा नहीं है।
धारा 194J के तहत भुगतान के तरीके और कटौती का समय
धारा 194J का उप-खंड (1) शुल्क या राशि के भुगतान के विभिन्न तरीकों के बारे में बात करता है। इसमें कहा गया है कि वह व्यक्ति या संस्था जो शुल्क या भुगतान के रूप में राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, वह निम्नानुसार भुगतान कर सकता है:
- आदाता के खाते में शुल्क या राशि जमा करके, या
- नकद में शुल्क या राशि का भुगतान करके, या
- चेक जारी करके, या
- ड्राफ्ट जारी करके, या
- किसी अन्य तरीके से भुगतान कर सकता है।
टीडीएस कटौतीकर्ता स्रोत पर करों की कटौती या तो शुल्क के रूप में भुगतान जमा करते समय या ऊपर उल्लिखित किसी भी विभिन्न तरीकों के माध्यम से आदाता को वास्तविक भुगतान करते समय करता है, जो भी पहले हो।
धारा 194J में उल्लिखित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किए गए भुगतान के आरंभ से ही टीडीएस काटा जाना चाहिए, भले ही भुगतान की पहली किस्त सीमा तक न पहुंची हो, यदि ऐसी संभावना है कि किस्तों में किया गया भुगतान या किया गया कुल भुगतान एक ही वित्तीय वर्ष में सीमा से अधिक हो।
उदाहरण के लिए, यदि कोई ABC कंपनी ब्लॉग लेखन के लिए स्वतंत्र लेखकों को नियुक्त करती है। कंपनी ने उनके साथ एक अनुबंध किया। स्वतंत्र लेखकों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं पेशेवर सेवा के बराबर होती हैं। इस सेवा के लिए टीडीएस कटौती की दर 10% है तथा एक वित्तीय वर्ष में प्रारंभिक सीमा 30,000 रुपये है। स्वतंत्र लेखक ने 10,500 रुपये मूल्य की परियोजना पूरी की और संभावना है कि ब्लॉग लेखन के लिए कुल भुगतान एक ही वित्तीय वर्ष में 30,000 रुपये की सीमा को पार कर जाएगा। इस मामले में, पूर्ण हो चुकी परियोजना के लिए देय 10,500 रुपये के भुगतान पर 10% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।
अतः 10,500 रुपये पर 10% टीडीएस काटा जाना आवश्यक है = 1050 रुपये। टीडीएस काटने के बाद फ्रीलांस लेखक के खाते में वास्तव में जमा की गई राशि या शुद्ध भुगतान सकल राशि – टीडीएस कटौती अर्थात 10,500 रुपये – 1050 रुपये = 9,450 रुपये है।
धारा 194J पर महत्वपूर्ण मामले
धारा 194J से संबंधित कुछ मामले निम्नलिखित हैं:
इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त और अन्य (2021)
इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 9(1)(vi) में 2012 के संशोधन अधिनियम 23 के माध्यम से जोड़े गए स्पष्टीकरण 4, 5 और 6 का विश्लेषण किया। स्पष्टीकरण 4 के संबंध में न्यायालय ने माना कि यह अधिनियम में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर शब्द सम्मिलित किए जाने से पहले भी कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग करने के किसी अधिकार पर लागू नहीं हो सकता है।
इसके अलावा, स्पष्टीकरण 6 के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने, माना कि धारा 9(1)(vi) में पूर्वव्यापी प्रभाव से इस स्पष्टीकरण को सम्मिलित करना अतार्किक है, क्योंकि उपग्रह, ऑप्टिक फाइबर या अन्य समान प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रौद्योगिकी को पहली बार संसद द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के माध्यम से विनियमित किया जाना शुरू किया गया था, जो कि 1976 के बहुत बाद की बात है।
आईटीओ, वार्ड 6 (4), नई दिल्ली बनाम मेसर्स माइक्रोज़ इन्फोसिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली (2018)
इस मामले में, करदाता सॉफ्टवेयर और सेवाओं की बिक्री के व्यवसाय में था। मूल्यांकन अधिकारी ने करदाता के वित्तीय विवरणों से पाया कि उसने विभिन्न पक्षों से 1,73,72,817/- रुपए मूल्य के सॉफ्टवेयर खरीदे थे, लेकिन धारा 194J के तहत कर नहीं काटा है। मूल्यांकनकर्ता ने तर्क दिया कि 1,73,72,817/- रुपये की राशि में से 1,52,60,159/- रुपये हार्डवेयर खरीदने में खर्च किए गए तथा हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर भी खरीदा गया। करदाता ने आगे तर्क दिया कि उसने कोई कॉपीराइट अपने पास नहीं रखा, बल्कि निर्माता से प्राप्त सामान को बेच दिया। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल), नई दिल्ली के समक्ष निर्धारण हेतु प्रश्न यह था कि क्या करदाता द्वारा खरीदे गए हार्डवेयर में सन्निहित सॉफ्टवेयर और ऐसे सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए किए गए भुगतान को रॉयल्टी के रूप में भुगतान माना जा सकता है, ताकि धारा 194J के प्रावधान को आकर्षित किया जा सके। न्यायाधिकरण ने दिल्ली उच्च न्यायालय के ऐसे मामलों का हवाला दिया जो वर्तमान मामले के समान प्रकृति के थे, जैसे आयकर आयुक्त बनाम डायनेमिक वर्टिकल सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2011) और प्रधान आयकर आयुक्त-6 बनाम एम.टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (2016)। न्यायाधिकरण ने कहा कि जब सॉफ्टवेयर में सन्निहित हार्डवेयर को करदाता द्वारा खरीदा जाता है, जिसका न तो कोई कॉपीराइट होता है और न ही कॉपीराइट को हस्तांतरित करने का अधिकार होता है, तो सॉफ्टवेयर का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। इसके अलावा, सॉफ्टवेयर के साथ अंतर्निहित हार्डवेयर को ग्राहक को एकल चालान के माध्यम से भेजा जाता है, जिसे माल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तथा बिक्री मूल्य पर डीवीएटी/सीएसटी लगाया जाता है। इसलिए, इसे सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसलिए, ऐसे अंतर्निहित सॉफ्टवेयर के लिए भुगतान को धारा 194J में निहित प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए रॉयल्टी भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है।
सी.आई.टी.- 4, मुंबई बनाम मेसर्स कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड (2016)
इस मामले में, भुगतानकर्ता ने शेयर की बिक्री और खरीद के कारोबार के लिए बॉम्बे शेयर बाजार को लेनदेन शुल्क का भुगतान किया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या भुगतानकर्ता द्वारा बॉम्बे शेयर बाजार को भुगतान किया गया लेनदेन शुल्क धारा 9 (1) (vii) के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के रूप में योग्य होगा और धारा 194J के तहत करों की कटौती के लिए उत्तरदायी होगा या नहीं।
तकनीकी सेवाएं क्या हैं, यह समझने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर आयुक्त बनाम मेसर्स भारती सेलुलर लिमिटेड (2010) के अपने पिछले ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले में तकनीकी सेवाएं प्रबंधकीय और परामर्शी सेवाओं के बीच आती हैं, इसलिए इसमें मानवीय प्रयासों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल होनी चाहिए। अदालत ने आगे कहा कि तकनीकी सेवाओं के संबंध में अदालतों का दृष्टिकोण सुसंगत है। चूंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जबरदस्त प्रगति हुई है, इसलिए तकनीकी सेवाओं में मानव का प्रयास या भागीदारी धुंधली हो गई है। आजकल, ऐसी अधिकांश सेवाएँ पूर्णतः स्वचालित हैं। इसलिए, तकनीकी सेवाओं को निर्धारित करने के लिए अधिक प्रभावी या कुशल आधार की तलाश करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए तकनीकी सेवाओं का परीक्षण निर्धारित किया। प्रदान की जाने वाली सेवाएं विशिष्ट, अनन्य और व्यक्तिगत या ग्राहक की विशिष्ट या अनुकूलित आवश्यकताएं होनी चाहिए, या वह व्यक्ति जो सेवा का लाभ उठाता है या ऐसी सेवा के लिए ऐसे सेवा प्रदाता से संपर्क करता है। अदालत ने कहा कि बॉम्बे शेयर बाजार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं पूरी तरह से स्वचालित हैं और शेयर बाजार के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। अदालत ने आगे कहा कि प्रबंधकीय या परामर्श सेवाओं जैसी तकनीकी सेवाएं उपभोक्ता या उपयोगकर्ता की विशेष या अनुकूलित आवश्यकता को पूरा करेंगी। यह पहले से उपलब्ध नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर इसे प्रदान किया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है। यद्यपि शेयर बाजार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, सेवाएं ही हैं, लेकिन वे तकनीकी सेवाओं की श्रेणी में नहीं आतीं और केवल सुविधाएं हैं। ये सामान्य सेवाएं हैं; शेयर बाजार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कोई विशिष्टता नहीं है।
इसलिए, न्यायालय ने कहा कि उपरोक्त कारणों से हम मानते हैं कि बॉम्बे उच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण कि बॉम्बे शेयर बाजार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बॉम्बे शेयर बाजार को भुगतान किया गया लेनदेन शुल्क तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क है, उचित दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए, धारा 194J ऐसे भुगतानों या शुल्कों पर लागू नहीं होगी।
विपुल मेडकॉर्प टीपीए प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और अन्य (2011)
इस मामले में याचिकाकर्ता तृतीय पक्ष प्रशासक (टीपीए) थे। वे बीमा कंपनी और पॉलिसीधारक (रोगियों) के बीच हुए बीमा अनुबंध के तहत बीमा कंपनी के दायित्व का निर्वहन करते हैं। सहायक बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता कंपनी को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से अनुज्ञप्ति प्राप्त है।
याचिकाकर्ताओं ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या 8/2009 को चुनौती दी थी। उक्त परिपत्र में 1961 के अधिनियम की धारा 194J के अंतर्गत टीडीएस की आवश्यकता बताई गई थी, जब टीपीए बीमा कंपनी की ओर से पॉलिसीधारकों के बिल का निपटान करने के लिए अस्पतालों को भुगतान करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने उक्त परिपत्र को चार आधारों पर चुनौती दी:
- सबसे पहले, धारा 194J अस्पतालों को किए गए भुगतान पर लागू नहीं होगी क्योंकि ऐसे भुगतान 1961 के अधिनियम की धारा 194J के स्पष्टीकरण (a) के तहत परिभाषित पेशेवर सेवाओं की अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- दूसरा, याचिकाकर्ता या टीपीए न तो कोई व्यावसायिक सेवा लेते हैं और न ही किसी व्यावसायिक सेवा के लिए भुगतान करते हैं। टीपीए मरीज़ नहीं हैं। इसलिए, धारा 194J टीपीए द्वारा अस्पतालों को किए गए भुगतान पर लागू नहीं होती है।
- तीसरा, इस मामले में टीपीए और याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए भुगतान बीमा अनुबंध के तहत बीमा कंपनी के दायित्व के निर्वहन के लिए हैं। ये धारा 194J के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- चौथा, धारा 194J के तहत पॉलिसीधारकों को टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन परिपत्र के अनुसार, टीपीए को भुगतान करते समय धारा 194J के तहत टीडीएस काटना होगा। परिपत्र के अनुसार, जब टीपीए अस्पताल को भुगतान करते हैं तो टीडीएस काटा जाएगा, लेकिन जब टीपीए या बीमा कंपनियां पॉलिसीधारकों को भुगतान करती हैं तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 194J के स्पष्टीकरण (a) को दो भागों में विभाजित किया:
- किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ, या
- कार्य जारी रखने के दौरान
किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में मामले का निर्णय करने के उद्देश्य से स्पष्टीकरण (a) को इस प्रकार पढ़ा जाएगा कि ‘पेशेवर सेवाओं का अर्थ है चिकित्सा पेशे को जारी रखने के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवा। यदि हम 1961 के अधिनियम की धारा 2(31) से व्यक्ति की परिभाषा लेते हैं तो प्राप्तकर्ता केवल एक व्यक्ति नहीं हो सकता जो चिकित्सा पेशे या धारा 194J के स्पष्टीकरण (a) के तहत दिए गए अन्य व्यवसायों को चलाता हो। इसलिए, यदि चिकित्सा पेशे (वर्तमान मामले में) या अन्य निर्धारित पेशे में सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्तकर्ता को भुगतान किया जाता है, तो टीडीएस काटा जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राप्तकर्ता एक व्यक्ति है, फर्म है या कृत्रिम व्यक्ति है।
कार्य जारी रखने के दौरान
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 194 के स्पष्टीकरण (a) का उपरोक्त भाग उन निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित है जिन पर टीडीएस काटा जाना है। अदालत ने आगे कहा कि ‘कार्य जारी रखने के दौरान’ शब्दों का अर्थ यह नहीं है कि जिस व्यक्ति ने सेवा प्रदान की है और जिसे भुगतान किया गया है, वह पेशेवर होना चाहिए। उपरोक्त शब्द यह दर्शाते हैं कि निर्धारित पेशे को जारी रखने के दौरान प्रदान की गई सेवाएं और भुगतान, या इस मामले में चिकित्सा पेशा, धारा 194J के अंतर्गत आते हैं और उन पर टीडीएस कटौती की आवश्यकता होती है। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में ‘कार्य जारी रहने के दौरान’ शब्दों का प्रयोग चिकित्सा सेवाओं से जुड़ी या उनसे संबंधित आकस्मिक, सहायक या संबद्ध सेवाओं को शामिल करने के इरादे से किया गया है।
धारा 194J के स्पष्टीकरण (a) का दायरा केवल चिकित्सा या अन्य पेशेवरों को किए गए भुगतान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निर्दिष्ट या निर्धारित पेशे को चलाने के दौरान प्रदान की गई सेवाएं भी इसमें शामिल हैं। न्यायालय ने आगे कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति सेवा प्रदान करता है और उसे भुगतान किया जाता है, वह स्वयं निर्दिष्ट व्यवसाय या चिकित्सा व्यवसाय ही करता हो।
आयकर आयुक्त नई दिल्ली बनाम मेसर्स भारती सेलुलर लिमिटेड (2010)
इस मामले में, प्रमुख प्रश्न यह था कि क्या मेसर्स भारती सेल्युलर लिमिटेड द्वारा टीडीएस कटौती की जा सकती है या नहीं, जब उसने बीएसएनएल को इंटरकनेक्ट शुल्क/प्रवेश का भुगतान किया था। इस संबंध में, प्रश्न यह निर्धारित करना है कि क्या तकनीकी संचालन या सेवाओं में मैन्युअल हस्तक्षेप शामिल है। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इंटरकनेक्ट के लिए भुगतान 1961 के अधिनियम की धारा 194J के अंतर्गत टीडीएस कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:
“1979 से ही, उच्च न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के विभिन्न निर्णयों ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि “तकनीकी सेवाओं” शब्दों को ‘नोसीटर ए सोसिस (इसका अर्थ है संगति के साथ जानना) के नियम को लागू करके संकीर्ण (नैरो) अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए, विशेष रूप से, क्योंकि धारा 9(1)(vii) में “तकनीकी सेवाएं” शब्द स्पष्टीकरण 2 के साथ पढ़ने पर “प्रबंधकीय और परामर्शी सेवाओं” शब्दों के बीच में आते हैं।
सहायक आयकर आयुक्त, सर्किल 50(1), नई दिल्ली बनाम इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2009)
इस मामले में, मूल्यांकनकर्ता अपोलो अस्पताल नामक एक अस्पताल चलाने का व्यवसाय करता है। वेतनभोगी चिकित्सा पेशेवरों के अलावा, अस्पताल ने अन्य चिकित्सा पेशेवरों को भी अस्पताल परिसर के भीतर मरीजों को अपनी सेवाएं देने की अनुमति दी, उन्हें परामर्श कक्ष उपलब्ध कराया और अस्पताल के कर्मचारियों को उन डॉक्टरों की ओर से परामर्श शुल्क एकत्र करने की अनुमति दी, जो उसी दिन उन्हें सौंप दिया गया।
इस मामले में, परामर्शदाता डॉक्टरों और अस्पताल के बीच सेवा प्रदाता या सेवा प्राप्तकर्ता के बीच कोई संबंध नहीं है। अस्पताल या मूल्यांकनकर्ता के लाभ के लिए कोई भी बीमा नहीं किया गया है। इस मामले में, चिकित्सा पेशेवरों द्वारा पेशेवर सेवाएं प्रदान करना, 1961 के अधिनियम की धारा 194J के अनुसार नहीं आता है।
इसलिए, इस मामले में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना कि धारा 194J लागू नहीं होती है और मूल्यांकनकर्ता या अस्पताल धारा 194J के तहत टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
धारा 194J के अन्य महत्वपूर्ण पहलू
कब काटा गया टीडीएस आयकर विभाग को जमा किया जाता है
एक बार भुगतानकर्ता द्वारा टीडीएस काट लिए जाने के बाद, इसे 1961 के अधिनियम की धारा 139(1) के तहत निर्धारित समय के भीतर केंद्र सरकार को जमा करना होगा।
आयकर विभाग (जिसे संक्षेप में आईटी विभाग कहा जाता है) में टीडीएस जमा करने या प्रस्तुत करने की समय-सीमा निम्नानुसार है:
गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की गई कटौती
गैर-सरकारी संगठन द्वारा की गई कटौती के मामले में, टीडीएस आयकर विभाग में निम्नानुसार जमा किया जाएगा:
- यदि भुगतान मार्च से पहले किया जाता है, तो महीने के अंत से 7वें दिन या
- यदि भुगतान मार्च माह में किया जाता है तो 30 अप्रैल तक किया जाता है।
सरकारी संगठनों द्वारा की गई कटौती
सरकारी संगठन द्वारा की गई कटौती के मामले में, टीडीएस आयकर विभाग में निम्नानुसार जमा किया जाएगा:
- यदि भुगतान मार्च माह से पहले किया जाता है, तो माह के अंत से 7वें दिन या
- यदि भुगतान मार्च माह में किया जाता है, तो तकनीकी या व्यावसायिक शुल्क के भुगतान के दिन ही टीडीएस काट लिया जाता है।
धारा 194J के अंतर्गत जारी टीडीएस विवरण
भुगतानकर्ता या कटौतीकर्ता, भुगतान आदाता या उस व्यक्ति को, जिसका टीडीएस अधिनियम, 1961 में निर्धारित समय सीमा के भीतर काटा गया है, फॉर्म 16 के रूप में ज्ञात टीडीएस विवरण जारी करेगा।
धारा 194J के तहत टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा
कटौतीकर्ता या भुगतानकर्ता द्वारा सरकार के पास टीडीएस जमा करने के बाद, कटौती किए जाने वाले व्यक्ति या आदाता को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर फॉर्म 26Q में त्रैमासिक टीडीएस रिटर्न दाखिल करना होगा।
कर कटौती खाता संख्या
टीडीएस काटने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति के लिए आयकर विभाग से कर कटौती खाता संख्या (टीएएन) प्राप्त करना अनिवार्य है। यह 10 अंकों का अक्षरांकीय (अल्फ़ान्यूमेरिक) संकेत है।
चालान 281
यह अनिवार्य है कि धारा 194J के अंतर्गत काटा गया टीडीएस चालान 281 के माध्यम से सरकार को जमा किया जाए। चालान में काटे गए टीडीएस का पूरा विवरण, कटौतीकर्ता या कटौती किए जाने वाले व्यक्ति का नाम, पैन और टैन भरना होगा।
समय पर टीडीएस कटौती और जमा करने में चूक के परिणाम
यदि कोई टीडीएस काटने वाला व्यक्ति टीडीएस काटने में विफल रहता है या काटे गए टीडीएस को उचित प्राधिकारी के पास जमा करने में देरी करता है, तो उसे निम्नलिखित परिणाम भुगतने होंगे:
टीडीएस न काटने के परिणाम
धारा 201(1A) के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या संगठन 1961 के अधिनियम के अनुसार संपूर्ण या आंशिक रूप से देय टीडीएस की कटौती करने में विफल रहता है, तो उसे 1% प्रति माह की दर से दंड के रूप में साधारण ब्याज का भुगतान करना होगा।
यदि कोई व्यक्ति या संगठन निर्धारित समयावधि के भीतर संपूर्ण या आंशिक रूप से टीडीएस नहीं काटता है, तो 1961 के अधिनियम की धारा 221(1) के अंतर्गत जुर्माना लगाया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत जुर्माना टीडीएस की उस राशि पर आधारित होता है जो काटा जाना चाहिए था या देय था। हालाँकि, जुर्माने की कुल राशि बकाया कर की राशि से अधिक नहीं होगी। जुर्माना लगाना बकाया राशि और धारा 220 की उपधारा (2) के तहत देय ब्याज की राशि के अतिरिक्त है। धारा 221(1) के प्रावधान के अनुसार, ऐसा जुर्माना लगाने से पहले, चूककर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
टीडीएस की कटौती न करने पर भी धारा 271C के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।
टीडीएस के विलंब से जमा करने के परिणाम
इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति या संस्था निर्धारित तरीके से और निर्धारित समय सीमा के भीतर टीडीएस काटता है, लेकिन इसे आयकर विभाग या सरकार को जमा करने में विफल रहता है, तो 1961 के अधिनियम के अनुसार, धारा 201 (1A) के अनुसार 1.5% प्रति माह की दर से ब्याज लगाया जाता है।
यदि कोई व्यक्ति या संगठन टीडीएस जमा करने में विफल रहता है, तो धारा 221(1) के प्रावधान लागू होंगे और चूककर्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा और यह बकाया राशि और धारा 220 की उपधारा (2) के तहत देय ब्याज की राशि के अतिरिक्त होगा।
अभियोजन
यदि टीडीएस की कटौती या जमा करने में कोई चूक होती है, तो चूककर्ता पर धारा 276B या धारा 276BB के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। जानबूझकर चूक करने पर 3 महीने से 7 साल तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है।
व्यय की अस्वीकृति और टीडीएस चूक
यदि धारा 194J के अंतर्गत समय पर टीडीएस की कटौती या जमा करने में चूक होती है, तो धारा 40(a)(ia) के अनुसार ऐसे भुगतान की अनुमति नहीं दी जाती है।
यह प्रावधान वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2014 के माध्यम से जोड़ा गया है।
धारा 40(a)(ia) में कहा गया है कि निवासी को भुगतान के मामले में यदि शुल्क का भुगतान करने से पहले कर नहीं काटा जाता है या इसे काट लिया जाता है लेकिन इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों [धारा 139(1)] में प्रदान की गई निर्धारित समय सीमा या तरीके के भीतर केंद्र सरकार को जमा नहीं किया जाता है, तो ‘व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति’ शीर्षकों में कर योग्य आय की गणना करते समय ऐसी आय पर 30% की छूट दी जाएगी। इसका अर्थ है कि ऐसे भुगतान या व्यय प्रेषणीय (रेमिटेबल) हैं और इस पर कर लगाया जाएगा।
यह धारा वेतन, ब्याज, या व्यावसायिक शुल्क, तकनीकी शुल्क, रॉयल्टी भुगतान, गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क, निदेशक को कमीशन, ब्रोकरेज, किराया आदि के रूप में किए गए भुगतान पर लागू होती है। इस प्रावधान में एक अपवाद है। यदि कटौतीकर्ता यह साबित कर देता है कि जिस भुगतान पर टीडीएस नहीं काटा गया है, उसका उल्लेख आदाता ने अपने आयकर रिटर्न में किया है तथा ऐसे भुगतानों पर देय कर का भुगतान किया है।
अनाभूषित (अनफर्निश्ड) पैन या निष्क्रिय पैन
धारा 139AA – आधार संख्या का उल्लेख करना
संशोधन अधिनियम संख्या 7, 2017 द्वारा 1961 के अधिनियम में इस धारा को सम्मिलित किया गया जिसका उद्देश्य डिजिटल और एकीकृत कर प्रणाली प्राप्त करना है। यह धारा आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य बनाती है। यह 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। इसमें इस धारा का अनुपालन न करने के परिणाम भी शामिल हैं।
धारा 206AA – पैन प्रस्तुत करने की आवश्यकता
यह धारा 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी, 2009 के संशोधन अधिनियम 2 के माध्यम से जोड़ी गई हैं। यह धारा प्रत्येक कटौती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए कटौतीकर्ता को अपना वैध पैन प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाती है। इस धारा का अनुपालन न करने पर धारा 194J के अंतर्गत टीडीएस कटौती की दर निम्नानुसार बढ़ जाती है:
- निर्दिष्ट सेवाओं के लिए धारा 194J में निर्दिष्ट दर पर, या
- लागू दर पर, या
- 20% की दर से
जो भी अधिक हो।
इस धारा ने धारा 194J के अंतर्गत टीडीएस काटने वाले पर भी दायित्व लगाया है। इस धारा का अनुपालन न करने पर मूल्यांकनकर्ता को 1961 के अधिनियम की धारा 201(1) के अंतर्गत चूककर्ता माना जाएगा। धारा 221 और धारा 271C(1)(a) के तहत जुर्माना लगाया गया है और 1961 के अधिनियम की धारा 40(a)(ia) लागू की गई है।
नियम 114AAA – पैन को निष्क्रिय करने का तरीका
सीबीडीटी ने 13 फरवरी 2020 की अधिसूचना संख्या 11/2020/एफ.सं. 370149/166/2019 के माध्यम से 1962 के नियम 114AAA को जोड़ा। इसमें पैन को निष्क्रिय करने के तरीके बताए गए हैं।
सीबीडीटी ने 30 मार्च 2022 के आदेश संख्या एफ. संख्या 370142/14/2022-टीपीएल के माध्यम से पैन को आधार से लिंक नहीं करने के परिणामों की जानकारी दी है। यह 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। यदि पैन को आधार से लिंक करने में देरी होती है या लिंक नहीं किया जाता है तो 500 रुपये से 1000 रुपये तक का विलंब शुल्क लगाया जाएगा।
सीबीडीटी ने 30 मार्च 2022 की एक प्रेस विज्ञप्ति (रिलीज़) के माध्यम से 31 मार्च 2023 से पहले पैन को आधार से जोड़ने के लिए संबंधित प्राधिकारी को आधार संख्या की सूचना नहीं देने पर शुल्क निर्धारित किया है।
आयकर अधिनियम, 1961 के अन्य प्रावधानों का अनुपालन
टीडीएस कटौतीकर्ता के लिए 1961 के अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
धारा 194C या धारा 194J और हाल ही में प्रस्तावित संशोधन के बीच अस्पष्टता
मौजूदा भ्रम
धारा 194C ठेकेदारों को किए गए भुगतान पर टीडीएस को नियंत्रित करती है, तथा धारा 194J तकनीकी या व्यावसायिक सेवाओं के लिए शुल्क पर टीडीएस की कटौती से संबंधित है। इन धाराओं के अनुप्रयोग में अस्पष्टता है जिसके कारण गलत धारा के तहत टीडीएस कटौती के कारण टीडीएस की कम या अधिक कटौती हो जाती है। इससे अनुपालन संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं तथा करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच विवाद की संभावना बढ़ जाती है।
इसमें कहा गया है कि ‘कोई भी व्यक्ति जो किसी भी निवासी (यहां ठेकेदार) को ठेकेदार और निर्दिष्ट व्यक्ति के बीच किए गए अनुबंध के अनुसार कोई भी ‘कार्य’ करने के लिए कोई राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, वह राशि को अपने खाते में जमा करते समय या नकद, चेक या ड्राफ्ट में भुगतान करते समय, जो भी पहले हो, निम्न दर पर टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी होगा…’
धारा 194C के स्पष्टीकरण (iv) के अंतर्गत ‘कार्य’ शब्द में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं:
- विज्ञापन,
- प्रसारण और दूरदर्शन (टेलीकास्टिंग)
- रेलवे को छोड़कर परिवहन के किसी भी साधन द्वारा माल या यात्रियों का परिवहन
- खानपान प्रबन्ध
- ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार ऐसे ग्राहक से खरीदी गई सामग्री का उपयोग करके उत्पाद का विनिर्माण या आपूर्ति करना, लेकिन यह तब लागू नहीं होता है जब सामग्री उसी ग्राहक से नहीं खरीदी जाती है जिसने उत्पाद का विनिर्माण या आपूर्ति करने का उल्लेख किया है या जिससे ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है।
इसी प्रकार, धारा 194J में भी इस धारा के अंतर्गत प्रदान की गई व्यावसायिक या तकनीकी सेवाओं के लिए स्पष्टीकरण दिया गया है, जिनके लिए टीडीएस कटौती की आवश्यकता होती है। हालाँकि, 1961 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान नहीं है कि धारा 194J के तहत टीडीएस काटने वाले को धारा 194C के तहत टीडीएस काटने से छूट दी गई है या इसके विपरीत छूट दी गई है। इन धाराओं के बीच गतिविधियों या कार्यों का अधिव्यापन (ओवरलैप) होता है, जिससे मूल्यांकर्ताओं के लिए भ्रम की स्थिति पैदा होती है और मुकदमेबाजी बढ़ जाती है। इन अधिव्यापी गतिविधियों या कार्यों या सेवाओं के कारण, मूल्यांकनकर्ता धारा 194J के तहत टीडीएस काटता है जबकि उसे धारा 194C के तहत टीडीएस काटना पड़ता है या इसके विपरीत काटना पड़ता है। इन सभी विरोधाभासों के कारण, वित्तीय विधेयक, 2024 के माध्यम से इन धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि अस्पष्टता को दूर किया जा सके।
प्रस्तावित संशोधन
धारा 194C का स्पष्टीकरण (iv), जो कार्य को परिभाषित करता है और इसमें उप-खंड खंड (a) से (e) तक कार्य के रूप में जानी जाने वाली गतिविधियों की सूची शामिल है। वित्तीय संशोधन विधेयक, 2024 के माध्यम से धारा 194C और धारा 194J के तहत प्रदान की गई गतिविधियों या सेवाओं की अस्पष्टता या अधिव्यापन को स्पष्ट करने के लिए धारा 194C के स्पष्टीकरण (iv) को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा। यह संशोधन धारा 194C के स्पष्टीकरण के खंड (iv) के उपखंड (e) में निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित करता है:
लेकिन इसमें ये शामिल नहीं हैं:
- (B) धारा 194J की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई राशि।
इसका अर्थ यह है कि धारा 194J की उपधारा (1) में उल्लिखित सेवाओं के लिए जमा या भुगतान की गई कोई राशि या भुगतान या शुल्क धारा 194C के तहत टीडीएस के प्रयोजनों के लिए कार्यों की सूची के अंतर्गत नहीं आता है या उस पर लागू नहीं होता है।
विश्लेषण और सुझाव
भारत की कर प्रणाली को और अधिक मजबूत, निष्पक्ष और सुचारू रूप से लागू करने के लिए संसद ने कर कानूनों से संबंधित कई कानून बनाए हैं। उदाहरण के लिए, माल और सेवा कर अधिनियम (जीएसटी), संपत्ति कर, सीमा शुल्क, आयकर अधिनियम, 1961, आदि।
कानूनों में अस्पष्टता या खामियों के कारण कर परिहार या कर चोरी को कम करने या नियंत्रित करने के लिए, विधायिका या संबंधित प्राधिकारी समय-समय पर पुराने कानूनों या नए कानूनों के प्रतिस्थापन, लोप या सम्मिलन के माध्यम से कर कानूनों में परिवर्तन करते हैं।
ऐसे नए प्रावधानों को जोड़ने का एक उदाहरण 1961 के अधिनियम में धारा 194J है, जिसे राजस्व सृजन को बढ़ाने या करों के संग्रह को अधिक निष्पक्ष, आसान और कुशल बनाने के लिए वर्ष 1995 में जोड़ा गया था। इस लेख को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रावधान के जुड़ने से कर कानूनों का अनुपालन अनिवार्य या अधिक प्रभावी और सुगम हो गया है। यह लेख धारा 194J के अंतर्गत टीडीएस के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी तथा कुशल बनाने के लिए धारा 194J में किए गए अन्य संशोधनों पर भी जानकारी देता है। यह लेख चूक की स्थिति में कानूनी निहितार्थों को स्पष्ट करते हुए धारा 194J की व्यापक समझ प्रदान करता है। इस लेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि किस प्रकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्रमशः 1961 के अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करके, परिपत्र या अधिसूचना जारी करके तथा अपने पूर्व निर्णयों में निर्धारित मानदंडों में परिवर्तन करके विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन के साथ स्वयं को अद्यतन (अपडेट) रखती हैं।
इसलिए, इस लेख को पढ़कर पाठक धारा 194J के प्रावधानों की बारीकियों, हाल में हुए संशोधनों और उससे संबंधित निर्णयों से परिचित हो सकेंगे। चूंकि टीडीएस विनियमों का अनुपालन किसी भी व्यवसाय के लिए या टीडीएस भुगतानकर्ता या आदाता (पेयी) दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1961 के अधिनियम में गैर-कटौती, गलत कटौती, देरी से कटौती, आधी कटौती या यहां तक कि गलत शीर्षकों के तहत कटौती करने पर दंड और मुकदमेबाजी होती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
नोसीटर ए सोसिस के नियम का क्या मतलब है?
यह एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है कि यह अपने साथियों द्वारा जाना जाता है। यह वाक्यांश एक लंबी लैटिन कहावत “नोसीटर एक्स सोशियो क्वी नॉन कोजियोसिटर एक्स से” का भी हिस्सा है, जिसका अर्थ है “वह जिसे स्वयं से नहीं जाना जा सकता, उसे उसके सहयोगियों से जाना जा सकता है।” यह कानूनी क्षेत्र में व्याख्या का एक नियम है, जिसका उपयोग कानूनी पाठ को समझने के लिए किया जाता है, यदि कानूनी शब्दों या कानूनी वाक्यांशों के अर्थ में कोई अस्पष्टता या संदिग्धता हो। इसमें कहा गया है कि यदि किसी कानूनी दस्तावेज में किसी कानूनी शब्द या वाक्यांश में अस्पष्टता या संदिग्धता है, तो उस अस्पष्ट शब्द का अर्थ उस अस्पष्ट कानूनी शब्द या वाक्य के आसपास या उससे घिरे हुए शब्दों या वाक्यों से निकाला जा सकता है।
व्यक्ति का क्या अर्थ है?
व्यक्ति का अर्थ है एक प्राकृतिक व्यक्ति है। एक मनुष्य, चाहे वह पुरुष हो या महिला, बालिग हो या नाबालिग, तथा पागल हो या मूर्ख हो।
हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) का क्या अर्थ है?
1961 के अधिनियम के अंतर्गत हिंदू अविभाजित परिवार की परिभाषा नहीं दी गई है। यह एक हिंदू परिवार के सदस्यों के बीच निर्मित एक रिश्ता है, जो एक ही पूर्वज से उत्पन्न होते हैं। हिंदू अविभाजित परिवार के अंतर्गत मुख्य व्यक्ति को कर्ता कहा जाता है तथा इसके सदस्य सहदायिक (कोपार्सनर) होते हैं। केवल हिंदू परिवार ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन और सिख परिवार भी हिंदू अविभाजित परिवार बना सकते हैं। वर्ष 2005 से पहले परिवार के केवल पुरुष सदस्य ही सहदायिक हो सकते थे, लेकिन अब परिवार में महिला भी सहदायिक हो सकती है। 1917 में पहली बार हिंदू अविभाजित परिवार को कर उद्देश्यों के लिए एक अलग इकाई के रूप में मान्यता दी गई है।
निवासी का क्या मतलब है?
1961 के अधिनियम की धारा 2(42) के अनुसार, निवासी वह व्यक्ति है जो 1961 के अधिनियम की धारा 6 के अर्थ में भारत में निवासी है।
फर्म का क्या मतलब है?
1961 के अधिनियम की धारा 2(23)(i) के अनुसार, फर्म का अर्थ भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत दिया गया है। भागीदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, जो व्यक्ति एक दूसरे के साथ भागीदारी में प्रवेश करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से भागीदार और सामूहिक रूप से फर्म कहा जाता है।
इसमें सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी भी शामिल है। इस अधिनियम में धारा 2(k) के अंतर्गत फर्म की परिभाषा के लिए भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का भी उल्लेख किया गया है।
कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति का क्या अर्थ है?
1961 के अधिनियम की धारा 2(31)(vii) कहती है कि यदि कोई मूल्यांकनकर्ता व्यक्ति की परिभाषा में धारा 2(31)(i) से (vi) की किसी भी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है तो उसे कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति माना जाएगा। यह एक ऐसी इकाई है जो प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि कानून की नजर में एक अलग इकाई है।
व्यक्तियों का संघ (एओपी) का क्या अर्थ है?
इसे 1961 के अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। व्यक्तियों का संघ दो शब्द संघ और व्यक्तियों, का संयोजन है। यहां, संघ का अर्थ समान उद्देश्य या हित रखने वाले व्यक्तियों का समूह है। व्यक्ति से तात्पर्य 1961 के अधिनियम की धारा 2(31) के तहत परिभाषित व्यक्ति से है। व्यक्तियों में प्राकृतिक या कृत्रिम दोनों व्यक्ति शामिल हैं। एओपी का गठन दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है जिनके आय अर्जित करने के समान उद्देश्य या हित हों। उदाहरण के लिए, सह-उत्तराधिकारी।
व्यक्तियों के समूह (बीओआई) का क्या अर्थ है?
व्यक्तियों के समूह का अर्थ है व्यक्तियों का समूह या संग्रह जो आय अर्जित करने के उद्देश्य से एक ही गतिविधि कर रहे हैं।
उचंति खाते का क्या अर्थ है?
वह खाता जिसका उपयोग ऐसे लेनदेन को अस्थायी रूप से संग्रहीत करने के लिए किया जाता है, जिसके बारे में अनिश्चितता होती है कि उन्हें कहां दर्ज किया जाना चाहिए, उसे उचंति खाता कहा जाता है।
क्या धारा 194J गैर-निवासियों पर लागू होती है?
धारा 194J गैर-निवासियों पर लागू नहीं होती है। हालाँकि, 1961 के अधिनियम की धारा 115A के साथ धारा 195, गैर-निवासियों के मामले में लागू होती है।
गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क क्या हैं?
यह प्रतिस्पर्धा न करने के समझौते के लिए दिया जाने वाला शुल्क है। इसका उपयोग वाणिज्यिक लेनदेन में किया जाता है।
क्या मुकदमा करने के अधिकार के त्याग पर गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क लागू होता है?
नहीं, मुकदमा करने के अधिकार के त्याग के बदले प्राप्त शुल्क गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसे प्रावधान 1961 के अधिनियम की धारा 28 (va) के अंतर्गत नहीं आते हैं।
संदर्भ