यह लेख Mehak द्वारा लिखा गया है। इस लेख का उद्देश्य तलाक-ए-तफ़वीज़ की अवधारणा को स्पष्ट करना और, इसकी प्रकृति और दायरे और तलाक-ए-तफ़वीज़ के प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह लेख तलाक-ए-तफ़वीज़ के संबंध में समझौतों पर और ज़ोर देता है। यह लेख तलाक-ए-तफ़वीज़ के प्रासंगिक निर्णयों और उनकी न्यायिक व्याख्याओं के साथ-साथ कुछ संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी शामिल करता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
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परिचय
तलाक दोनों पक्षों के बीच विवाह का विघटन है, जहाँ पक्षों के बीच मौजूद सभी अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाते हैं। तलाक को व्यक्ति पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत उल्लिखित विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। मुस्लिम कानून के तहत, विवाह का विघटन या तो किसी एक पक्ष की मृत्यु या दोनों पक्षों के बीच तलाक के द्वारा हो सकता है।
मुस्लिम कानून के तहत तलाक न्यायिक या न्यायेतर (एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल) प्रकृति का हो सकता है और यह वैध और मान्यता प्राप्त है। न्यायिक तलाक मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय के न्यायिक आदेश द्वारा दिया जाता है। जबकि, न्यायेतर तलाक पति या पत्नी द्वारा आपसी सहमति से दिया जा सकता है। आपसी सहमति से तलाक को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है: खुला और मुबारत, जहां पति अपने पति को तीन तरीकों से तलाक दे सकता है: तलाक, इला और जिहार। यह पत्नी द्वारा घोषित तलाक को भी मान्यता देता है। एक पत्नी तलाक-ए-तफ़वीज़ के अधिकार और शक्ति के साथ वैवाहिक संबंधों को समाप्त कर सकती है।
तलाक-ए-तफ़वीज़ उन तरीकों में से एक है जिसके ज़रिए वह अपने पति को तलाक देने की शक्ति प्राप्त करती है। यह एक तरह का समझौता है जो शादी से पहले या बाद में किया जा सकता है, जहाँ पति अपनी तलाक की शक्ति अपनी पत्नी को सौंपता है ताकि वह निर्दिष्ट उचित परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल कर सके। शक्ति का यह प्रत्यायोजन (डेलिगेशन) स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से, सशर्त या बिना शर्त के किया जा सकता है। यह तलाक भी, तलाक के किसी अन्य रूप से कम नहीं है। इसका वही प्रभाव होगा जो पति द्वारा किए जाने पर होता है।
आइये तलाक के इस अधिकार, यानि तलाक-ए-तफ़वीज़, के बारे में विस्तार से जानें।
महिलाओं की तलाक लेने की शक्ति
मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 द्वारा
मुस्लिम पत्नी मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 की धारा 2 के तहत उल्लिखित आधारों के अनुसार न्यायालय से तलाक की डिक्री प्राप्त करने की हकदार है, अर्थात, ऐसे मामलों में जहां पति का पिछले चार वर्षों से पता नहीं है, भरण-पोषण देने में विफल रहा है, सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है, यदि पति नपुंसक है, पागल है या किसी यौन रोग से ग्रस्त है, आदि। महिला तलाक दे सकती है यदि यह विशेष रूप से प्रदान किए गए किसी भी आधार के अंतर्गत आता है।
आपसी सहमति से
आपसी सहमति से तलाक दो तरीकों से किया जा सकता है:
1. खुला
खुला का शाब्दिक अर्थ है “त्याग देना” या “छोड़ देना”। कानूनी शब्दों में, इसका अर्थ है अपनी पत्नी पर अपना अधिकार छोड़ देना। खुला द्वारा तलाक केवल सहमति के आधार पर होता है, लेकिन पत्नी के कहने पर शुरू किया जाता है, जिसके खिलाफ वह अपने पति को प्रतिफल (कंसीडरेशन) देती है या देने के लिए सहमत होती है। यह प्रतिफल पत्नी द्वारा उसके साथ वैवाहिक संबंध खत्म करने के बदले में दिया जाता है।
2. मुबारत
मुबारत का मतलब है “मुक्ति”, यानी एक दूसरे को वैवाहिक बंधन से मुक्त करना। मुबारत के तहत, तलाक दोनों पक्षों की आपसी सहमति से होता है। मुबारत के ज़रिए विवाह को समाप्त करने के लिए पक्षों का दिमाग़ स्वस्थ होना चाहिए और उन्हें यौवन की आयु प्राप्त करनी चाहिए।
हाल ही में, शबनम परवीन अहमद बनाम निल (2024) के मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपील को अनुमति दी जिसके तहत पक्षों ने कुटुंब न्यायालय के आदेश के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कुटुंब न्यायालय ने इस प्रकार मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पक्षों द्वारा मुस्लिम संस्कारों और मुबारात विलेख (डीड) की वाचाओं (कोविनेन्ट) के अनुसार पारस्परिक रूप से तलाक की डिक्री की मांग करना विवाह विच्छेद अधिनियम, 1937 के प्रावधानों के तहत परिकल्पित नहीं है। अपील में अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि कुटुंब न्यायालय द्वारा मुबारात समझौते को तब स्वीकार किया जाना चाहिए जब विवाह विच्छेद अधिनियम, 1937, और मुस्लिम स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) (शरीयत) अनुप्रयोग अधिनियम, 1939 को कुटुंब न्यायालय, 1984 की धारा 7 के साथ पढ़ा जाए। अपीलकर्ता के तर्कों का अनुसरण करते हुए उच्च न्यायालय ने माना कि कुटुंब न्यायालय की मुबारात समझौते की व्याख्या कानून का गलत प्रस्ताव था।
प्रत्यायोजित तलाक द्वारा
प्रत्यायोजित तलाक या तलाक-ए-तफ़वीज़ तलाक का एक तरीका है जिसके तहत पति कुछ निश्चित परिस्थितियों में अपनी पत्नी को तलाक देने का अधिकार देता है। पत्नी अपनी शक्ति का प्रयोग करके खुद को तलाक दे सकती है और इसका वही प्रभाव होगा जो पति द्वारा घोषित किया जाता है। हालाँकि, तलाक देने की शक्ति को अधिकृत करने से पति के तलाक के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है। इसे शिया और सुन्नी दोनों कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त है।
तलाक-ए-तफ़वीज़ की अवधारणा
तलाक-ए-तफ़वीज़ का अर्थ
तलाक-ए-तफ़वीज़, जहाँ तौफ़ीज़ का अर्थ है “प्रत्यायोजन करना”, को तलाक-ए-तौहीद या प्रत्यायोजित तलाक भी कहा जाता है। यह तलाक का एक प्रकार है, जहाँ पति अपनी पत्नी या किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट शर्तों के तहत तलाक देने के लिए शक्तियाँ सौंपता है। हालाँकि, शक्तियाँ सौंपने से पति के तलाक देने के अधिकार और शक्ति से वंचित नहीं किया जाता है। शक्ति का यह प्रत्यायोजन केवल उसके पति द्वारा किया जा सकता है और इसे शिया और सुन्नी दोनों कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त है। वह इस शक्ति को पूरी तरह से, अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से या सशर्त रूप से प्रत्यायोजित कर सकता है। हालाँकि, शक्ति का एक स्थायी प्रत्यायोजन रद्द करने योग्य है लेकिन एक निर्दिष्ट अवधि के लिए दिया गया अस्थायी प्रत्यायोजन रद्द करने योग्य नहीं है।
तलाक-ए-तफ़वीज़ की प्रकृति और दायरा
तलाक-ए-तफ़वीज़ मूल रूप से विवाह से पहले या बाद में किया गया एक समझौता है जिसमें कहा गया है कि पत्नी को समझौते के तहत उल्लिखित निर्दिष्ट शर्तों के तहत पति को तलाक देने का अधिकार है। बशर्ते, समझौते के तहत शर्तें तलाक के माध्यम से अलग होने के लिए उचित होनी चाहिए। अलग होने के लिए उचित शर्तें निम्नलिखित हो सकती हैं –
- पति का दूसरी शादी करना।
- पति द्वारा अपनी पत्नी का भरण-पोषण न करना या उसे बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न कराना।
- कोई अन्य शर्तें जो सार्वजनिक नीति के विपरीत न हों।
और अगर पति कोई ऐसा काम करता है जो समझौते में बताई गई शर्तों के अंतर्गत आता है, तो पत्नी को तलाक देने का पूरा अधिकार है। इस तरह वह अपने पति से अलग हो सकती है और अपने वैवाहिक संबंधों को खत्म कर सकती है। हालांकि, अगर पति समझौते के तहत शर्तों को पूरा करते हुए कोई काम करता है तो इससे तलाक अपने आप नहीं हो जाता। शक्ति का प्रयोग पत्नी पर निर्भर करता है कि वह अपने पति को तलाक देना चाहती है या नहीं।
शक्ति का प्रयोग करने में पत्नी का विवेक
समझौते के तहत, पक्षों द्वारा उल्लेखित शर्तें हैं कि यदि पति ऐसी किसी शर्त पर काम करता है, तो महिला तलाक के अपने अधिकार को लागू कर सकती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी आकस्मिकता होने से, अपने आप में तलाक नहीं होता है। यह एक स्वचालित तलाक के रूप में कार्य नहीं करता है। किसी भी आकस्मिकता के होने से पत्नी को तलाक लेने की शक्ति मिलती है, न कि तलाक का परिणाम। ऐसी आकस्मिकता होने पर तलाक का उच्चारण करना पत्नी के विवेक पर निर्भर करता है। इसलिए, वैवाहिक संबंधों को खत्म करने के लिए, पत्नी को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा।
तलाक-ए-तफ़वीज़ के प्रकार
तलाक-ए-तफ़वीज़ को आगे तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है जो इस प्रकार हैं –
- इख्तियार (विकल्प) – इख्तियार तलाक-ए-तफ़वीज़ के प्रकारों में से एक है। इसके तहत, पति पत्नी को यह अधिकार और शक्ति देता है कि जब भी उचित लगे, तलाक़ का उच्चारण करे और उसे शुरू करे। इसका मतलब है कि पति ने अपनी पत्नी को वैवाहिक दायित्वों को समाप्त करने का विकल्प दिया है। पत्नी इस विकल्प का उपयोग केवल कुछ शर्तों, जो उचित लगती हैं के तहत तलाक लेने के लिए कर सकती है। हालाँकि, ऐसा प्रत्यायोजन एक दिन या एक निश्चित अवधि के लिए हो सकता है, यह पति के विवेक पर निर्भर करता है।
- अम्र-बि-या (स्वतंत्रता) – इसके तहत तलाक के बारे में फैसला पूरी तरह से पत्नी द्वारा लिया जाता है। विवाह विच्छेद के लिए पत्नी जिम्मेदार होगी। पत्नी को तलाक लेने या पहल करने की स्वतंत्रता है, यानी पति को तलाक देना है या नहीं।
- मशीयत (खुशी) – मशीयत तलाक का एक प्रकार है जिसके तहत पति अपनी पत्नी को तलाक का प्रयोग करने का विकल्प देता है। इसके तहत, पत्नी को अपनी इच्छा से तलाक शुरू करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार का तलाक बिना शर्त या कुछ आकस्मिकताओं/शर्तों के अधीन हो सकता है। शर्तों को पूरा न करना पत्नी के लिए खुद को तलाक देने और वैवाहिक बंधन से मुक्त होने का पर्याप्त कारण होगा। तलाक पति द्वारा घोषित किए जाने के अनुसार होता है और इसका प्रभाव भी वही होता है।
जैसे, सैनुद्दीन बनाम लतीफनेसा बीबी (1918) के मामले में पति और पत्नी ने एक समझौता किया जिसके तहत पति ने अपनी पत्नी को कुछ शर्तों के तहत तीन तलाक देने का अधिकार दिया। पति ने अपनी पत्नी की अनुमति के बिना दूसरी पत्नी से शादी की जो तलाक देने की शक्ति का प्रयोग करने की शर्त के अंतर्गत आता है। हालांकि, पहली पत्नी ने तीन तलाक बोलकर खुद को वैवाहिक दायित्वों से मुक्त कर लिया। न्यायालय ने माना कि मुस्लिम कानूनों के अनुसार तलाक पूरी तरह से वैध और प्रभावी है।
विवाह-पूर्व और विवाह-पश्चात समझौते
विवाह पूर्व समझौते
विवाह-पूर्व समझौते वे समझौते होते हैं जो विवाह से पहले या विवाह के समय पक्षों द्वारा किए जाते हैं। तलाक-ए-तफ़वीज़ के संबंध में, विवाह से पहले या विवाह के समय पक्ष विशेष रूप से उन शर्तों का उल्लेख करते हैं जिनके तहत पत्नी तलाक देने के लिए अपने अधिकार का उपयोग कर सकती है। ऐसे अनुबंध पति की अपनी पत्नी के प्रति ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों को भी रेखांकित करते हैं और केवल उनका पालन न करना ही पत्नी के लिए तलाक के अपने अधिकार का प्रयोग करने का एक वैध कारण हो सकता है।
उदाहरण के लिए, मोहम्मद खान बनाम एमएसटी शाहमई (1972) के मामले में, एक पति जो खानदामाद था, ने विवाह-पूर्व समझौते के तहत ससुर के घर से बाहर जाने पर ससुर द्वारा किए गए विवाह व्यय की एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन दिया और इस तरह पत्नी को यह अधिकार दिया कि यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह तलाक दे सकती है। पति ने समझौते में निर्धारित राशि का भुगतान किए बिना ही अपना घर छोड़ दिया। इसलिए, पत्नी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उसको तलाक दे दिया। मामले में, यह माना गया कि एक महिला ने उसे प्रत्यायोजित की गई शक्ति का प्रयोग करके उसको तलाक दे दिया और इसलिए, यह एक वैध तलाक है।
विवाह पूर्व समझौते
दूसरी ओर, विवाह पूर्व समझौते या विवाह पूर्व समझौते ऐसे समझौते होते हैं, जिनमें पति-पत्नी विवाह के दौरान अपने-अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को तय करते हैं। इसमें तलाक की घटना के बाद पति-पत्नी द्वारा अर्जित की जाने वाली वित्तीय संपत्तियों का भी उल्लेख होता है। तलाक-ए-तफ़वीज़ के संबंध में, पति-पत्नी एक अनुबंध में प्रवेश करते हैं, जिसमें वे शर्तें तय करते हैं कि यदि पति इनमें से किसी भी शर्त को पूरा करता है, तो पत्नी को खुद को तलाक देने और अलग होने का अधिकार है। ऐसे अनुबंध अस्थायी या स्थायी प्रकृति के हो सकते हैं। हालाँकि, स्थायी अनुबंध निरस्त करने योग्य होते हैं, जबकि निर्दिष्ट समय के लिए किए गए अस्थायी अनुबंध, एक बार किए जाने के बाद निरस्त नहीं किए जा सकते।
शक्ति का प्रत्यायोजन
शक्ति का प्रत्यायोजन तलाक-ए-तफ़वीज़ का मुख्य पहलू है, जहाँ पति तलाक के लिए अपने अधिकार को सौंपता है। इसके तहत पति महिलाओं को तलाक लेने और निर्दिष्ट शर्तों के तहत वैवाहिक संबंधों से अलग होने का अधिकार देता है। यह शक्ति एक समझौते, निर्धारित शर्तों और समझौते की प्रकृति के माध्यम से दी जाती है।
प्रत्यायोजन का समय और प्रभाव
प्रत्यायोजन का समय
तलाक देने की शक्ति का प्रत्यायोजन निम्नलिखित को दिया जा सकता है –
- शादी से पहले किसी भी समय
- शादी के दौरान या
- शादी के बाद
शक्ति का प्रत्यायोजन किसी भी समय, चाहे विवाह से पहले हो, विवाह के समय हो या विवाह में प्रवेश करने के बाद, पूरी तरह से वैध माना जाएगा। प्रत्येक प्रत्यायोजन का एक ही प्रभाव होगा। हालाँकि, विवाह से पहले शक्ति के प्रत्यायोजन के बारे में किया गया समझौता विवाह के बाद ही प्रभावी होगा और पक्षों के विवाह से पहले पति पर बाध्यकारी नहीं होगा।
प्रत्यायोजन का प्रभाव
प्रत्यायोजन का प्रभाव यह होगा कि पत्नी अपने पति की ओर से तलाक़ का उच्चारण करने के लिए उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी। शक्ति के प्रत्यायोजन द्वारा, उसके पति ने उसे विवाह को भंग करने के लिए अधिकृत किया, लेकिन कुछ निर्दिष्ट शर्तों के तहत जो उचित हैं और सार्वजनिक नीति के विरुद्ध नहीं हैं। तलाक़ को केवल पति द्वारा बनाया या सुनाया गया माना जाएगा और उसका वही प्रभाव होगा। महिलाओं को तलाक़ की शक्ति अस्थायी या निर्दिष्ट शर्तों के लिए दिए जाने पर रद्द करने योग्य है, लेकिन स्थायी रूप से या बिना शर्त दिए जाने पर इसे रद्द किया जा सकता है।
तलाक का अधिकार प्रत्यायोजन की पात्रता
पति तलाक का अधिकार केवल तभी प्रत्यायोजन कर सकता है जब वह निम्नलिखित परिस्थितियों में आता हो –
- पति को स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए।
- उसे वयस्कता की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए।
उसे तलाक लेने का पूर्ण एवं अप्रतिबंधित अधिकार है।
तलाक-ए-तफ़वीज़ से संबंधित मामले और न्यायिक व्याख्याएं
हमीदुल्ला बनाम फैज़ुन्निसा (1882)
तथ्य
हमीदुल्ला बनाम फैजुन्निसा (1882) में, वादी यानी पति और प्रतिवादी यानी पत्नी ने अपनी शादी से पहले एक समझौता (कबीननामा) किया था, जिसके अनुसार उसे कुछ आकस्मिकताओं के होने पर अपने पति को तलाक देने का अधिकार है, जैसे कि साल में चार बार अपने पिता के घर जाने की अनुमति देना, उसके साथ दुर्व्यवहार न करना। इसलिए प्रतिवादी ने समझौते की शर्तों के अनुसार अपने पति द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने और दहेज के पैसे देने से इनकार करने पर खुद को तलाक दे दिया। इसके बाद, वादी ने अपनी पत्नी के खिलाफ वैवाहिक अधिकारों की बहाली का मामला दायर किया।
मुद्दे
क्या प्रतिवादी द्वारा किया गया तलाक मुस्लिम कानून के विपरीत है या नहीं?
वादी द्वारा दिए गए तर्क
वादी के वकील मुंशी सेराजुल इस्लाम ने अपील में तर्क दिया कि पति को तलाक देने की शक्ति का प्रत्यायोजन मुस्लिम कानून का उल्लंघन है और इसके विपरीत है, इसलिए पत्नी द्वारा अपने पति को दिया गया तलाक अवैध है और इससे उनके बीच वैवाहिक संबंध समाप्त नहीं होता है।
निर्णय
इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि पत्नी द्वारा किया गया तलाक मुस्लिम कानून की नीति के विरुद्ध नहीं है और उसके द्वारा अपने पति की ओर से सुनाया गया तलाक पूरी तरह से वैध है। न्यायालय ने कहा कि वादी के तर्कों को साबित करने वाले प्राधिकरण के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं है और आगे यह निर्धारित किया कि मुस्लिम कानून पति को कुछ अवसरों पर अपनी पत्नी को तलाक देने की शक्ति सौंपने का अधिकार देता है। और, वर्तमान मामले में, पत्नी द्वारा किया गया तलाक कुछ शर्तों के अंतर्गत आता है और इसलिए कबीननामा के अनुसार पत्नी द्वारा प्रयोग की गई शक्ति मुस्लिम कानूनों की नीति के विरुद्ध नहीं थी।
अस्बी बनाम हाशिम एमयू (2021)
तथ्य
असबी बनाम हाशिम एमयू (2021) में, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी मुस्लिम कानूनों के अनुसार वैध रूप से विवाहित थे। याचिकाकर्ता प्रतिवादी की पत्नी थी। उनकी शादी 04/05/2015 को हुई थी और उनकी शादी के दौरान 10/02/2018 को एक लड़की का जन्म हुआ था।
प्रतिवादी ने तलाक बोलकर तलाक दे दिया और तीसरा तलाक 28/12/2019 को पंजीकृत डाक के माध्यम से याचिकाकर्ता को भेजा गया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी द्वारा डाक के माध्यम से सुनाए गए तलाक की कानूनी वैधता पर विवाद किया और वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर की। इसके बाद, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच वैवाहिक स्थिति घोषित करने के लिए कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7(d) के तहत एक मूल याचिका कुटुंब न्यायालय में दायर की।
मुद्दे
क्या कुटुंब न्यायालय को कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7(d) के तहत दायर मामले में पक्षों की वैवाहिक स्थिति घोषित करने का अधिकार है या नहीं?
दिशा-निर्देश
कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7 (d) के तहत आवेदन का समर्थन करते समय कुटुंब न्यायालयों द्वारा पालन किए जाने वाले मामले में निम्नलिखित दिशानिर्देश/प्रक्रिया बताई गई है-
- याचिकाकर्ता की प्राप्ति पर प्रतिवादी को नोटिस दिया जाएगा।
- दोनों पक्षों के उपस्थित होने पर, कुटुंब न्यायालय औपचारिक रूप से उनके बयान दर्ज करेगा और यदि तलाक लिखित रूप में किया गया है, तो उन्हें तलाक नामा/मुबारत समझौता प्रस्तुत करने का निर्देश देगा।
- कुटुंब न्यायालय, लिखित रूप में तलाक दिए जाने पर, बयानों और कथनों के आधार पर तलाक/खुला/तलाक-ए-तफ़वीज़ की वैधता का पता लगाएगा।
- प्रथम दृष्टया न्यायालय द्वारा यह संतुष्टि प्राप्त होने पर कि तलाक/खुला/तलाक-ए-तफ़वीज़ वैध है, तो न्यायालय बिना किसी विलम्ब के पक्षों की स्थिति घोषित कर देगा।
निर्णय
वर्तमान मामले में न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी द्वारा पंजीकृत डाक के माध्यम से तलाक की घोषणा पूरी तरह से वैध है क्योंकि दूसरे पक्ष को तलाक की घोषणा के बारे में उचित जानकारी और सूचना थी और यह मुस्लिम स्वीय विधि के अनुसार किया गया था। इसलिए, न्यायालय ने बिना किसी देरी के पक्षों की स्थिति को तलाक घोषित करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।
मंगीला बीबी बनाम नूर हुसैन, (1991)
तथ्य
मंगिला बीबी बनाम नूर हुसैन और अन्य (1991) में याचिकाकर्ता यानी मंगिला बीबी की शादी नूर हुसैन से 6/03/1986 को हुई थी, जो वर्तमान मामले में प्रतिवादी है। दोनों पक्षों के बीच एक कबीननामा तैयार किया गया, जिसमें पति ने मंगिला बीबी को तलाक देने का अधिकार प्रत्यायोजित कर दिया।
मुद्दे
क्या याचिकाकर्ता मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत भरण-पोषण की हकदार है या नहीं?
याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्क
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसके पति ने उसे गलत तरीके से बताया कि वह चिकित्सा स्नातक है, जबकि वह नहीं था और आगे कहा कि उसके साथ वहां बुरा व्यवहार किया गया। इसलिए, उसने खुद को तलाक देने के लिए अपनी प्रत्यायोजित गई शक्ति का प्रयोग किया और खुद को वैवाहिक दायित्वों से मुक्त कर लिया। उसने 27/02/1988 को मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार और काजी के समक्ष तलाक का विलेख प्रस्तुत किया। तलाक की सूचना विपरीत पक्ष को दी गई थी, लेकिन कबीननामा के अनुसार पति द्वारा भरण-पोषण और मेहर का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए उसने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत आवेदन किया।
प्रतिवादी द्वारा तर्क
प्रतिवादी ने आवेदन के जवाब में तर्क दिया कि याचिकाकर्ता तलाकशुदा महिला नहीं है और इसलिए तलाक के परिणामस्वरूप वह किसी भी तरह के भरण-पोषण, मेहर और संपत्ति की मांग नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि तलाक देने की शक्ति का कभी कोई प्रत्यायोजन नहीं हुआ, अगर ऐसा हुआ भी तो ऐसी कोई आकस्मिकता नहीं हुई। आकस्मिक घटनाओं के अस्तित्व का मतलब यह नहीं है कि तलाक देने की कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जब वे साथ रह रहे थे तो उन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने यह भी दलील दी कि कबीननामा में कुछ प्रविष्टियाँ (एंट्री) उनके खिलाफ और उनकी जानकारी के बिना की गई थीं।
निर्णय
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि तलाक की शक्ति का प्रत्यायोजन पति के हाथ में है। वह इसे पूर्ण रूप से या सशर्त रूप से प्रत्यायोजन कर सकता है और व्यक्तिगत कानूनों द्वारा ऐसा करना निषिद्ध नहीं है। इस प्रकार के तलाक को मुस्लिम कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसे वैध माना जाता है। इसलिए, न्यायालय ने कहा कि वह खुद को तलाक देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। न्यायालय ने निष्कर्ष के आधार पर आगे कहा कि याचिकाकर्ता को वह राहत प्रदान की जाएगी जिसकी वह हकदार है और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत किए गए आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाएगा। न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए भी यही माना कि याचिकाकर्ता ने अपने पति को तलाक देने के बाद मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रार और काजी के समक्ष तलाक का विलेख निष्पादित किया, जिन्होंने कहा कि तलाक की सूचना दूसरे पक्ष को दे दी गई है। मुख्य परीक्षण (एग्जामिनेशन in चीफ) के दौरान उन्होंने यही कहा था और जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) के दौरान इसे चुनौती नहीं दी गई थी। इसलिए, न्यायालय ने मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के तहत दायर आवेदन को खारिज करने के उनके आदेश को रद्द कर दिया, तथा याचिकाकर्ता को मिलने वाली राहत का निर्धारण करने तथा मामले का शीघ्र निपटारा करने का आदेश दिया।
निष्कर्ष
उपर्युक्त बिंदुओं के निष्कर्ष में, यह देखा गया है कि तलाक-ए-तफ़वीज़ मुस्लिम पत्नियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तलाक-ए-तफ़वीज़ महिलाओं को उचित परिस्थितियों में तलाक लेने की अनुमति देकर लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए एक कदम के रूप में कार्य करता है। इतना ही नहीं, यह महिलाओं के आत्म-सम्मान को भी बढ़ाता है क्योंकि अगर पति दूसरी महिला से शादी कर लेता है या उसे वैवाहिक संबंध में नहीं रखता है या ऐसे किसी अन्य कारण से वह विवाह को समाप्त कर सकती है। साथ ही, तलाक के ऐसे अभ्यास से, वह उपरोक्त कारणों से वैवाहिक संबंधों में रहने के लिए मजबूर नहीं होगी। वह खुद तलाक की घोषणा कर सकती है और खुद को वैवाहिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक के अन्य तरीके क्या हैं?
दूसरा तरीका जिससे मुस्लिम महिला तलाक ले सकती है वह है आपसी सहमति से, जिसे आगे खुला या मुबारत के रूप में उप-वर्गीकृत किया गया है, या पति की मृत्यु के द्वारा, इद्दत अवधि जो 4 महीने और 10 दिन की होती है को पूरा करने के बाद, और गर्भावस्था के मामले में, उसे बच्चे के जन्म तक इंतजार करना पड़ता है तलाक लेने के लिए या मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के तहत न्यायिक डिक्री द्वारा।
क्या मुस्लिम महिलाएं तलाक के प्रत्ययोजित अधिकार का प्रयोग करने के बाद भरण-पोषण पाने की पात्र हैं?
तलाक-ए-तफ़वीज़ के तहत महिलाओं द्वारा दिए गए तलाक़ को पति द्वारा दिया गया माना जाता है। तलाक-ए-तफ़वीज़ के तहत, पति निर्दिष्ट शर्तों के तहत अपनी ओर से तलाक़ देने का अधिकार महिला को प्रत्यायोजित करता है। इसलिए, वह मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 और प्रभावी किसी भी अन्य कानून के अनुसार भरण-पोषण और भत्ते के लिए पात्र होगी।
विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 के तहत तलाक लेने के लिए मुस्लिम महिला के क्या अधिकार हैं?
विवाह विच्छेद अधिनियम, 1939 की धारा 2 में विशेष रूप से उन आधारों का उल्लेख किया गया है, जिनके आधार पर मुस्लिम महिला तलाक की डिक्री प्राप्त करने की हकदार है। यदि पति कोई ऐसा कार्य करता है जो ऐसे एक या अधिक आधारों के अंतर्गत आता है, जैसे कि यदि पति का पता चार वर्षों की अवधि से ज्ञात नहीं है या पति सात वर्ष या उससे अधिक समय से जेल में है या यदि पति नपुंसक है, दो वर्षों की अवधि के लिए पागल है या वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है या ऐसे अन्य आधार जो विवाह विच्छेद के लिए वैध प्रतीत होते हैं, तो वह अपनी शादी के विच्छेद के लिए आवेदन कर सकती है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 2 मुस्लिम महिला को न्यायालय से तलाक की डिक्री प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करती है।
संदर्भ