व्यापार चिह्न अधिनियम 1999 की धारा 122

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Section 122 of Trade marks act

यह लेख Shefali Chitkara द्वारा लिखा गया है। यह एक विस्तृत लेख है जिसमें व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 122 का गहन विश्लेषण शामिल है जो पूरे अधिनियम में एक अपवाद को दर्शाता है। यह लेख अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संबंध में इस प्रावधान के दायरे और इस प्रावधान से निपटने वाले कुछ महत्वपूर्ण और हाल के निर्णयों से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है। 

परिचय

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 भारत में व्यापार चिह्न के पंजीकरण, प्रवर्तन और संरक्षण को शामिल करने वाला एक व्यापक कानून है। यह इस अधिनियम के तहत कर्तव्यों का पालन करते हुए सद्भावनापूर्वक कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सुरक्षा की गारंटी देता है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की  धारा 122 के तहत अध्याय XIII (विविध) में इस सुरक्षा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

पिछले अधिनियम, व्यापार और पण्य-वस्तु (मर्चेंडाइज़) चिह्न अधिनियम, 1958 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जिसे निरस्त कर दिया गया था। अधिनियम में कहीं भी “सद्भावना” शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, इसे विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से समझा जा सकता है, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है। 

यह इस अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए कानूनी कार्यवाही के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करता है। यह न केवल सरकारी अधिकारियों या सरकार के कर्मचारियों को बल्कि हर उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है जो सद्भावनापूर्वक कोई कार्य कर रहा है, चाहे वह रजिस्ट्रार हो या इस अधिनियम के तहत आवेदक।

अधिनियम की धारा 122

धारा में लिखा है, “इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने की इरादे वाली किसी भी बात के संबंध में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।” सरल भाषा में, इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति सद्भावपूर्वक कोई काम कर रहा है, तो उसे इस अधिनियम के तहत इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। 

व्याख्या और दायरा

इस प्रावधान की भाषा उन सभी व्यक्तियों को व्यापक प्रतिरक्षा प्रदान करती है जो अधिनियम के तहत सद्भावनापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इसमें वे सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं जो व्यापार चिह्न कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन में शामिल हैं। 

इसमें वे सभी अधिकृत एजेंट भी शामिल हैं जो सरकार के निर्देशों के तहत काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर रजिस्ट्रार व्यापार चिह्न रजिस्टर करते समय सद्भावनापूर्ण तरीके से काम कर रहा है तो उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है और उसे इस प्रावधान के तहत सुरक्षा दी जाएगी। 

इसके अलावा, कार्रवाई ईमानदारी से, सद्भावना से और बिना किसी दुर्भावना या किसी को धोखा देने या नुकसान पहुंचाने के इरादे से की जानी चाहिए। “सद्भावना” के रूप में क्या समझा जा सकता है, इसे नीचे बताए गए केस कानूनों के माध्यम से बेहतर ढंग से समझाया गया है।

अधिनियम की धारा 122 की प्रासंगिकता

अधिनियम में प्रत्येक प्रावधान किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जोड़ा जाता है। इसी प्रकार, धारा 122 अधिनियम में अपवाद के रूप में कार्य करती है, ताकि लोगों द्वारा सद्भावनापूर्वक किए गए कार्यों की सुरक्षा की जा सके और इस प्रकार, उन्हें उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के खतरे से बचाया जा सके। यह प्रावधान निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करता है:

  • यह प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करता है और इस प्रकार कानूनी कार्यवाही के संभावित खतरे को समाप्त करता है जो प्रशासनिक कार्यों की दक्षता में बाधा डाल सकता है।
  • यह मुकदमेबाजी के निरंतर भय को समाप्त करके तथा वास्तविक गलतियों या त्रुटियों के लिए कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करके परिश्रमपूर्ण कार्य निष्पादन को प्रोत्साहित करता है। 
  • यह प्रावधान सद्भावनापूर्वक किए गए सभी कार्यों के लिए प्रतिरक्षा सुनिश्चित करता है और इस प्रकार, सभी सार्वजनिक अधिकारियों के बीच ईमानदारी और जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह बिना किसी हिचकिचाहट के आवश्यक निर्णय और कार्रवाई करने के लिए उनमें आत्मविश्वास पैदा करता है। 

पंजाब राज्य बनाम गुरदयाल सिंह (1979) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाइयों की सुरक्षा ईमानदारी और उचित विश्वास पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें उस आचरण में कोई दुर्भावना न हो। हालाँकि, यदि यह प्रावधान महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता है और इस प्रकार, इसमें कुछ सीमाएँ भी हैं, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है। 

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 122 के तहत सीमाएं 

इसमें कुछ चुनौतियाँ हैं और इस प्रावधान की कुछ सीमाएँ इस प्रकार हैं:

  • इसमें सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के सख्त सबूत की आवश्यकता होती है। इस प्रावधान के माध्यम से सुरक्षा केवल सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई पर लागू होती है और यदि कोई कार्य दुर्भावना या घोर लापरवाही या धोखाधड़ी के इरादे से किया जाता है, तो उसे इस प्रावधान के माध्यम से सुरक्षा नहीं मिलती है।
  • इसके अलावा, इसके लिए न्यायिक जांच की आवश्यकता होती है। न्यायालयों को यह जांचना और निर्धारित करना होता है कि उनके समक्ष विवादित मामले में कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया था या नहीं। यहां, न्यायिक निरीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि गलत कार्यों से बचने के लिए धारा का दुरुपयोग न किया जाए। 
  • यह प्रावधान व्यक्तियों को अनुचित मुकदमेबाजी से दी जाने वाली सुरक्षा तथा वास्तविक कदाचार और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराने की आवश्यकता के बीच हितों का संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल देता है। 

सद्भावना के तत्व पर प्रासंगिक निर्णय

“सद्भावना” कानूनी भाषा में एक सुस्थापित सिद्धांत है। यह किसी भी दुर्भावना या धोखाधड़ी के इरादे के बिना ईमानदारी को संदर्भित करता है। इस संदर्भ में, सद्भावना का तात्पर्य है कि व्यापार चिह्न के संबंध में पक्षों का आचरण ईमानदार था और वास्तविक मालिक के अधिकारों का उल्लंघन करने के किसी भी इरादे के बिना था। ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें न्यायालय ने प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेने के लिए इस सिद्धांत को देखा है। 

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मामले के तथ्य

इस मामले में, वादी साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, मॉइस्चराइज़र, डिटर्जेंट और अन्य संबद्ध और सजातीय उत्पादों के उत्पादन और विपणन के व्यवसाय में लगा हुआ था। वादी के पूर्ववर्ती ने 1955 में साबुन के लिए “घड़ी” के लेबल की कल्पना की और उसे अपनाया और 1975 में अन्य उत्पादों के संबंध में “घड़ी” के विश्व चिह्न को अपनाया। वादी कई वर्गों में लगभग 70 घड़ी व्यापार चिह्न का पंजीकृत स्वामी था। उन्होंने लगातार और निर्बाध रूप से इस व्यापार चिह्न का उपयोग किया है। 2020 में, वादी का व्यापार चिह्न एक प्रसिद्ध व्यापार चिह्न बन गया। 

वादी को प्रतिवादी के व्यापार चिह्न का पंजीकरण मिला जो वादी के व्यापार चिह्न के समान था। वादी ने दावा किया कि प्रतिवादी ने वादी के व्यापार चिह्न की आवश्यक विशेषता की नकल की है और इस प्रकार पंजीकृत व्यापार चिह्न का उल्लंघन किया है। वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा दायर की ताकि उसे उल्लंघन करने और समान उत्पादों को बेचने से रोका जा सके। 

मुद्दे

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया मुद्दा इस प्रकार था:

  • क्या प्रतिवादी ने समान प्रकार के सामान के लिए समान व्यापार चिह्न अपनाकर वादी के व्यापार चिह्न का उल्लंघन किया या ऐसे व्यापार चिह्न को अपनाते समय सद्भावनापूर्वक कार्य किया?

निर्णय 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोनों व्यापार चिह्न की तुलना की और दोनों समग्र व्यापार चिह्न के बीच समानताओं का आकलन करने का प्रयास किया। इसने कहा कि यह रंग योजना, फ़ॉन्ट आदि जैसे सभी तत्वों का संचयी प्रभाव है जो किसी भी व्यापार चिह्न की व्यावसायिक छाप को आकार देते हैं। 

इस मामले में तुलना से पता चला कि प्रतिवादी के व्यापार चिह्न में वादी द्वारा स्थापित व्यापार चिह्न के साथ भ्रामक समानता थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी द्वारा उपभोक्ताओं के बीच वादी के व्यापार चिह्न की पहले से स्थापित छवि को उभारने के लिए यह एक सोची-समझी चाल थी। यह समानता बाजार में उपलब्ध उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं को गुमराह करने के लिए पर्याप्त है। 

इस प्रकार न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी द्वारा व्यापार चिह्न को अपनाना सद्भावनापूर्ण नहीं था और प्रतिवादी ने वादी की प्रतिष्ठा और सद्भावना का लाभ उठाने का प्रयास किया था। तदनुसार मुकदमे का आदेश वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध दिया गया। 

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मामले के तथ्य

इस मामले में, याचिकाकर्ता एक कंपनी थी, मैरी स्टॉप्स इंटरनेशनल जो यूनाइटेड किंगडम के कानूनों के तहत पंजीकृत थी और सुश्री मैरी स्टॉप्स की विरासत का हिस्सा थी। याचिकाकर्ता 1976 से यूके में व्यापार चिह्न “मैरी स्टॉप्स” का उपयोग कर रहा है। याचिकाकर्ता ने 1978 में प्रतिवादी, परिवार सेवा संस्था (पीएसएस) को अपने व्यापार चिह्न के उपयोग का लाइसेंस दिया। 

याचिकाकर्ता को बाद में पता चला कि प्रतिवादी ने उस व्यापार चिह्न को अपने नाम पर पंजीकृत करने के लिए आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने 2003 में समझौता समाप्त कर दिया और प्रतिवादी को अपने व्यापार चिह्न का उपयोग करने से रोकने के लिए कहा। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के व्यापार चिह्न को हटाने या रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि चूंकि प्रतिवादी को केवल व्यापार चिह्न का उपयोग करने की अनुमति थी, इसलिए उसे अपने नाम पर पंजीकृत करना गलत था।

इसलिए, याचिकाकर्ता के अनुसार, वादी द्वारा व्यापार चिह्न का उपयोग दुर्भावनापूर्ण था और सद्भावना से नहीं किया गया था और पंजीकरण रद्द किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को व्यापार चिह्न के उपयोग और पंजीकरण के बारे में तीन दशकों से अधिक समय से पता था और यह दुर्भावनापूर्ण इरादे से नहीं किया गया था और याचिका को स्वीकृति और देरी के कारण खारिज किया जाना चाहिए। 

मुद्दे

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया मुद्दा इस प्रकार था:

  • क्या प्रतिवादी द्वारा व्यापार चिह्न का उपयोग और पंजीकरण सद्भावनापूर्वक किया गया था या क्या यह याचिकाकर्ता के व्यापार चिह्न का उल्लंघन करने के कारण रद्द किये जाने योग्य है?

निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि 1978 का समझौता दोनों पक्षों के बीच विधिवत रूप से निष्पादित किया गया था और यह प्रतिवादी, परिवार सेवा संस्था पर बाध्यकारी था। यह भी कहा गया कि प्रतिवादी को उस व्यापार चिह्न का उपयोग करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं दिया गया था, बल्कि उसे केवल 1978 के उस समझौते की शर्तों के तहत ही अनुमति दी गई थी। 

न्यायालय ने याचिकाकर्ता को व्यापार चिह्न का पूर्व उपयोगकर्ता माना। चूंकि व्यापार चिह्न का उपयोग याचिकाकर्ता द्वारा समाप्त कर दिया गया था, इसलिए प्रतिवादी को मैरी स्टॉप्स व्यापार चिह्न का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं था और व्यापार चिह्न का बाद में उपयोग पासिंग ऑफ के बराबर था। न्यायालय ने यह भी माना कि प्रतिवादी के पक्ष में पंजीकरण प्रदान करना अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था और इसे रद्द किया जाना चाहिए। 

प्रतिवादी द्वारा “पीएसएस और मैरी स्टॉप्स” के नाम पर पंजीकरण गलत बयानी, दुर्भावनापूर्ण इरादे से और सद्भावना से नहीं किया गया था। इस प्रकार, प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता की पहले से स्थापित सद्भावना और प्रतिष्ठा पर व्यापार करने के लिए बेईमानी से व्यापार चिह्न अपनाया गया माना गया। 

निष्कर्ष

इस प्रावधान ने यह सुनिश्चित किया है कि कानून को सभी पक्षों के लिए निष्पक्ष और उचित तरीके से लागू किया जाए। सद्भावना के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम ने व्यापार चिह्न मालिकों और वाणिज्यिक बाजार में लगे अन्य पक्षों के हितों की रक्षा के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया। यह एक न्यायसंगत दृष्टिकोण को और बढ़ावा देगा और इस विषय पर न्यायिक व्याख्या और इस सुरक्षा के सूक्ष्म दायरे और प्रयोज्यता के माध्यम से भारत में व्यापार चिह्न कानून के प्रवर्तन में योगदान देगा। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

व्यापार चिह्न क्या होता है?

व्यापार चिह्न एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है जो किसी शब्द, वाक्यांश, डिज़ाइन, प्रतीक या इनमें से किसी भी संयोजन के रूप में हो सकती है जो किसी कंपनी के सामान या सेवाओं की पहचान करती है। उदाहरण के लिए- नाइकी स्वोश लोगो जिसमें स्टाइलिश शब्द “नाइकी” है। इसे व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 2(1)(zb) के तहत परिभाषित किया गया है।

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 से पहले प्रचलित अधिनियम क्या था?

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 से पहले, प्रचलित अधिनियम व्यापार और व्यापारिक चिह्न अधिनियम, 1958 था।

संदर्भ

  • पी. नारायणन, 2018, बौद्धिक संपदा कानून (तीसरा संस्करण)।
  • पी. नारायणन, 2017, व्यापार चिह्न और पासिंग ऑफ़ कानून।

 

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