बिहार राज्य बनाम चारुसिला दासी (1959)

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यह लेख Harshit Kumar द्वारा लिखा गया है। यह बिहार राज्य बनाम चारुसिला दासी (1959) के मामले का विस्तृत विश्लेषण है। यह मामला बिहार हिंदू धार्मिक न्यास (ट्रस्ट) अधिनियम 1950 की एक ऐसी संपत्ति पर लागू होने से संबंधित है जो बिहार राज्य के बाहर है लेकिन राज्य में भी एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। मामले का महत्व अधिनियम की व्याख्या और प्रादेशिक संबंध के सिद्धांत में निहित है। यह लेख सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करता है और इस मामले में चर्चा किए गए विभिन्न कानूनों और मामलों की व्याख्या भी करता है। यह मामला धार्मिक न्यास और राज्य के कानून बनाने और ऐसे न्यासों की आय पर कर लगाने के अधिकार क्षेत्र के संबंध में सार्वजनिक और निजी न्यासों के बीच अंतर करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।      

Table of Contents

परिचय 

धार्मिक न्यास और उनका सार्वजनिक या निजी के रूप में वर्गीकरण अक्सर भारतीय कानूनों के तहत बहस का विषय रहा है। हिंदू समुदाय में, धार्मिक न्यास को सार्वजनिक या निजी के रूप में वर्गीकृत करना महत्वपूर्ण है ताकि उनकी गतिविधि के दायरे और उनके दान के दायित्वों को निर्धारित किया जा सके। निजी और सार्वजनिक न्यास अलग-अलग ढाँचों द्वारा शासित होते हैं। सार्वजनिक न्यास कड़े नियमों द्वारा शासित होते हैं और सार्वजनिक लाभ या किसी विशेष समुदाय के लिए होते हैं, दूसरी ओर, निजी न्यास आमतौर पर अधिक लचीले होते हैं और किसी व्यक्ति या परिवार के लाभ के लिए बनाए जाते हैं। एक ओर, सार्वजनिक न्यासों को धर्मार्थ गतिविधियों में संलग्न होना आवश्यक है जो बड़े पैमाने पर जनता को लाभान्वित कर सकते हैं; दूसरी ओर, निजी न्यासों के पास किसी व्यक्ति या परिवार के लाभ के लिए छोटे और सीमित उद्देश्य होते हैं। नियामक आवश्यकताओं के अनुसार, सार्वजनिक न्यासों की गतिविधियों की बारीकी से जाँच की जाती है, उनकी लेखा प्रथाओं को पारदर्शी होना आवश्यक है और उन्हें नियामक निकायों को नियमित रिपोर्ट प्रदान करना आवश्यक है, जबकि, निजी न्यासों को ऐसी कोई रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है; हालाँकि, उनसे कानून के अनुसार काम करने की उम्मीद की जाती है।

जब ये अंतर स्पष्ट कर दिए जाते हैं, तो यह सुनिश्चित करना बहुत आसान हो जाता है कि धार्मिक न्यास कानूनों और नियमों का पालन करते हुए अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ठीक से काम कर रहे हैं। ये अंतर प्रश्न प्रमुख विचारों और कानूनी मिसालों का पता लगाते हैं जो एक धार्मिक न्यास को निजी या सार्वजनिक के रूप में वर्गीकृत करते हैं, जो बिहार राज्य बनाम चारुसिला दासी (1959) के महत्वपूर्ण मामले पर केंद्रित है । यह एक ऐतिहासिक मामला है जो बिहार राज्य में एक धर्मार्थ न्यास के प्रबंधन के इर्द-गिर्द घूमता है। न्यास कानून और शासन पर इसके निहितार्थों के लिए यह भारतीय न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण मामला है। यह लेख मामले में उठाए गए हर मुद्दे की जांच करेगा और विस्तार से चर्चा करेगा कि जब विवाद किसी ऐसी संपत्ति से संबंधित हो जो एक राज्य में स्थित है, लेकिन दूसरे राज्य द्वारा प्रबंधित की जाती है, तो प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत कैसे काम करता है।       

मामले की पृष्ठभूमि 

वर्तमान मामले में बिहार राज्य द्वारा चारुसिला दासी न्यास के खिलाफ अपील की गई थी। इस अपील से पहले मुख्य मुद्दा एक रिट याचिका से शुरू हुआ था जो श्रीमती चारुसिला दासी ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के खिलाफ दायर की थी। पटना उच्च न्यायालय में इस याचिका को अनुमति दी गई थी और इसे बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 59 और 70 के तहत कार्यवाही को रद्द करते हुए एक प्रमाण पत्र की प्रकृति में जारी किया गया था। पटना उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को प्रश्नगत न्यास से संबंधित श्रीमती चारुसिला दासी के खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई करने से मना करते हुए एक निषेधाज्ञा भी जारी की थी। बिहार राज्य ने पटना उच्च न्यायालय से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जिसने उसे इस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी कि यह मामला भारत के संविधान के अनुच्छेद 133 की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा था। 

      

यह मामला बिहार में स्थित एक धार्मिक बंदोबस्ती (एंडोमेंट) से संबंधित है, जिसके न्यासी भी बिहार में ही हैं। यह धार्मिक संगठन और उससे संबंधित संपत्ति के बीच एक वास्तविक संबंध है। संपत्ति और धार्मिक संगठन एक एकीकृत हिस्सा थे, और न्यास की संपत्ति न्यासियों के निर्णय से प्रभावित होती है। इसलिए, भले ही न्यास की संपत्ति का कुछ हिस्सा बिहार से बाहर स्थित था, लेकिन बिहार की विधायिका के पास ऐसे कानून बनाने का अधिकार था जो उन संपत्तियों को प्रभावित कर सकते थे।

प्रादेशिक संबंध (टेरिटोरियल नेक्सस) का सिद्धांत

यह प्रादेशिक संबंध के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में से एक है। प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो यह बताता है कि कोई कानून किसी विशेष संगठन या गतिविधि पर लागू होता है, बशर्ते संगठन या गतिविधि और उस क्षेत्र के बीच पर्याप्त संबंध हो, जिस पर कानून लागू होता है। इस सिद्धांत का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कानून की क्षेत्रीय सीमा से बाहर प्रयोज्यता है या नहीं। यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 245 के अंतर्गत सन्निहित है, जो संसद और राज्यों की विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून की प्रयोज्यता (एप्लीकेबिलिटी) की सीमा को स्पष्ट करता है। 

संघीय (फेडरल) या अर्ध-संघीय (क्वासी फेडरल) संविधान में, विधायी शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती हैं और यह विभाजन क्षेत्र और कानून के विषयों के संबंध में होता है। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडल के पास मौजूद विधायी शक्ति की क्षेत्रीय सीमाओं के दायरे को स्पष्ट करता है। संसद के पास ऐसे कानून बनाने की शक्ति है जिनका क्षेत्र-बाह्य संचालन हो सकता है; राज्य विधानमंडल के पास यह शक्ति नहीं है। इसलिए, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी अधिनियम जो अपने प्रावधानों में कोई क्षेत्र-बाह्य संचालन प्रदान करता है, उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है जब तक कि क्षेत्र-बाह्य संचालन को प्रादेशिक संबंध के आधार पर बनाए नहीं रखा जा सकता। 

करों से संबंधित राज्य विधान अक्सर सवालों के घेरे में रहे हैं और उन्हें अक्सर अतिरिक्त-क्षेत्रीय आधार पर चुनौती दी गई है, और ऐसे मामलों में न्यायालयों ने अक्सर उनकी वैधता निर्धारित करने में प्रादेशिक संबंध के सिद्धांत को लागू किया है। यदि यह पाया जाता है कि कर मांगने वाले राज्य और जिस व्यक्ति से राज्य कर मांग रहा है, उनके बीच कोई प्रादेशिक संबंध है, तो उस कर कानून को बरकरार रखा जाता है। लेकिन वह संबंध पर्याप्त होना चाहिए। यह संबंध पर्याप्तता दो तत्वों के माध्यम से निर्धारित की जाती है, अर्थात्, 

  1. इसमें वास्तविक संबंध होना चाहिए, कोई भ्रामक संबंध नहीं; तथा
  2. प्रस्तावित दायित्व संबंध से संबंधित होना चाहिए। 

यह बॉम्बे राज्य बनाम आरएमडी चमारबागवाला (1957) के ऐतिहासिक मामले में प्रस्तावित किया गया था। प्रादेशिक संबंध का सिद्धांत कर कानून बनाने तक ही सीमित नहीं है। बिहार राज्य बनाम चारुसिला दासी (1959) के मामले में, प्रादेशिक संबंध के सिद्धांत ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस सिद्धांत ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड 1950 की बिहार में एक धार्मिक बंदोबस्ती के लिए प्रयोज्यता निर्धारित करने में प्रविष्टीद की, जिसके पास राज्य के बाहर संपत्ति है। इस मामले में सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने धार्मिक संस्थानों और उनसे संबंधित संपत्ति के बीच संबंध को निर्धारित करने में प्रविष्टीद की, जो कि भ्रामक नहीं बल्कि वास्तविक है। इस सिद्धांत ने यह निर्धारित करने में प्रविष्टीद की कि क्या बिहार की विधायिका के पास ऐसे कानून बनाने की शक्ति है जो न्यास की संपत्ति को प्रभावित कर सके, जो राज्य के बाहर स्थित है। इस मामले में न्यायालय ने फैसला दिया कि बिहार की विधायिका के पास ऐसे कानून बनाने का अधिकार है जो राज्य के बाहर संपत्ति वाले धार्मिक न्यासों पर लागू होंगे। 

मामले के तथ्य 

यह मामला एक न्यास से जुड़ा है जिसे अक्षय कुमार घोष की विधवा श्रीमती चारुसिला दासी ने स्थापित किया था। यह न्यास एक न्यास विलेख के माध्यम से स्थापित किया गया था जिसे 11/03/1938 को निष्पादित किया गया था। उस समय चारुसिला दासी बिहार के देवघर में स्थित चारु निवास नामक घर में रहती थीं। न्यास विलेख में वे संपत्तियाँ शामिल थीं जो उनके स्वामित्व और कब्जे में थीं, और इन्हें अनुसूची B, C और D में सूचीबद्ध किया गया था, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

  • अनुसूची B: ​​तीन बीघा जमीन और देवघर के करनीबाद मोहल्ला में कुछ जमीन, भवन और संरचनाओं सहित।
  • अनुसूची C: करणीबाद, देवघर और बिहार में चारु निवास
  • अनुसूची D: कलकत्ता में कुछ मकान और जमीनें, जिनकी कीमत 8,50,000 रुपये है

बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीक्षक को लिखे पत्र में श्रीमती चारुसिला दासी की ओर से बताया गया कि इन संपत्तियों की कुल वार्षिक आय लगभग 87,839 रुपये थी।

चारुसिला दासी के घर में ईश्वर श्रीगोपाल नाम का एक देवता स्थापित था और वह हर दिन उसकी पूजा करती थी। अपने दिवंगत बेटे द्विजेंद्र नाथ की याद में वह अनुसूची B में उल्लिखित भूमि पर जुगल मंदिर (जुड़वां मंदिर) और नट मंदिर (प्रवेश द्वार) नामक जुड़वां मंदिर बनवा रही थी। एक मंदिर में, वह ईश्वर श्रीगोपाल के देवता के साथ-साथ कुछ अन्य देवताओं और अपने धार्मिक गुरु श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी की संगमरमर की मूर्ति को दूसरे मंदिर में स्थानांतरित करना चाहती थी। इसके अलावा, उसने अपने पति की याद में हिंदू महिलाओं के लिए करणीबाद में अक्षय कुमार महिला अस्पताल नामक एक अस्पताल बनवाने की योजना बनाई।   

न्यास विलेख के ज़रिए संपत्ति पाँच न्यासियों को हस्तांतरित की गई, जिनमें चारुसिला दासी और उनके दत्तक पुत्र देबी प्रसन्न घोष शामिल थे। अन्य तीन सदस्य अमरेंद्र कुमार बोस, तारा शंकर चटर्जी और सुरेंद्र नाथ बर्मन थे, ये गैर-पारिवारिक सदस्य थे। बाद में अमरेंद्र कुमार बोस के इस्तीफ़े के बाद उनकी जगह डॉ. शैलेंद्र नाथ दत्ता ने ले ली। 

न्यास द्वारा निम्नलिखित कर्तव्य लगाए गए:

  • निर्माण: मंदिरों और नट मंदिर का निर्माण कार्य 3,00,000 रुपये से अधिक की लागत से पूरा नहीं हुआ, जिसका वित्तपोषण (फाइनेंस) न्यास संपदा और दान से किया गया।  
  • स्थापना: एक उत्सव और समारोह के माध्यम से ईश्वर श्रीगोपाल देवता और श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी की संगमरमर की प्रतिमा का अभिषेक और स्थापना। 
  • रखरखाव: ईश्वर श्रीगोपाल देवता की दैनिक पूजा और वार्षिक उत्सवों को सुनिश्चित करना, जिसका वार्षिक व्यय 13,600 रुपये है और श्री श्री बालानंद ब्रह्मचारी की संगमरमर की प्रतिमा का वार्षिक व्यय (एक्सपेंस) 4500 रुपये है। दैनिक पूजा श्री बालानंद ब्रह्मचारी की संगमरमर की प्रतिमा की “शेबा पूजा” है, और वार्षिक समारोहों में “जन्मतिथि” शामिल है, जो संगमरमर की प्रतिमा की स्थापना की सालगिरह है; “गुरु पूर्णिमा”, जो बंगाली महीने अषाढ़ की पूर्णिमा है; और “तिरोधन”, जो उस दिन की सालगिरह है जिस दिन श्री बालानंद ब्रह्मचारी ने अपना शरीर त्याग दिया था।
  • अस्पताल और डिस्पेंसरी: हिंदू महिलाओं के लिए अस्पताल (अक्षय कुमार महिला अस्पताल) की स्थापना और संचालन तथा अन्य रोगियों के लिए डिस्पेंसरी, चाहे वे किसी भी धर्म की हों, 12,000 रुपये प्रति वर्ष या मंदिर के खर्च और न्यासियों के भत्तों से बची हुई राशि के साथ। हालांकि, अस्पताल और डिस्पेंसरी का निर्माण मंदिरों के पूरा होने और देवताओं की स्थापना के बाद शुरू होना था।

न्यासियों की शक्ति, कार्य और कर्तव्यों के साथ-साथ बैठक के नियमों को अनुसूची A में रेखांकित किया गया था। विवाद के समय तक मंदिरों का निर्माण हो चुका था और देवताओं और प्रतिमा की स्थापना भी हो चुकी थी, लेकिन अस्पताल और औषधालय का निर्माण अभी शुरू होना बाकी था।

विवाद तब शुरू हुआ जब बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीक्षक ने 27/10/1952 को चारुसिला दासी को एक नोटिस जारी किया, जिसमें बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 59 के तहत न्यास से संबंधित रिटर्न मांगा गया था। उस पत्र के जवाब में चारुसिला दासी ने कहा कि न्यास एक सार्वजनिक बंदोबस्ती है जिसमें जनता की कोई रुचि नहीं है, क्योंकि यह परिवार की मूर्ति की पूजा के लिए था। इसलिए, धारा 59 लागू नहीं होती। अधीक्षक की असहमति के कारण आगे पत्राचार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप 05/02/1953 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 70 के तहत शुल्क लिया जाएगा।

इस नोटिस से नाखुश होकर, 06/04/1953 को, चारुसिला दासी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, इस आधार पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की कि न्यास एक निजी बंदोबस्ती थी और बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 संविधान के विरुद्ध है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

पटना उच्च न्यायालय ने इस न्यास को एक निजी अनुमोदन घोषित किया, जो पारिवारिक मूर्तियों की पूजा के लिए स्थापित किया गया था और इस प्रकार यह बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 59 और 79 के दायरे से बाहर था। इस प्रकार, धारा 59 और 70 के तहत कार्यवाही को रद्द कर दिया, चारुसिला दासी के पक्ष में निर्णय दिया, और न्यास से संबंधित किसी भी आगे की कार्यवाही को रोकने के लिए कहा।

पटना उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर राज्य ने संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त किया तथा उसी अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। 

बिहार राज्य बनाम चारुसिला दासी (1959) में उठाए गए मुद्दे

मामले में निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:

  • क्या श्रीमती चारुसिला न्यास नामक यह न्यास एक निजी न्यास था या सार्वजनिक न्यास था और क्या बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के प्रावधान इस पर लागू थे?
  • क्या बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के प्रावधान असंवैधानिक थे तथा श्रीमती चारुसिला दासी के संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते थे?
  • क्या न्यास का बिहार राज्य के साथ पर्याप्त प्रादेशिक संबंध था, यह देखते हुए कि धार्मिक बंदोबस्ती बिहार में स्थित थी, लेकिन न्यासी बिहार के बाहर से काम कर रहे थे? 
  • क्या न्यास कराधान प्रयोजनों के लिए एक निजी न्यास था, और क्या न्यास की आय आयकर अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत कर से मुक्त थी ?

पक्षों का तर्क

अपीलकर्ता 

अपीलकर्ता की ओर से निम्नलिखित तर्क दिए गए:

  • श्रीमती चारुसिला दासी न्यास हिंदू समुदाय के लाभ के लिए स्थापित एक सार्वजनिक न्यास था, न कि एक निजी न्यास; इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय लागू नहीं था। 
  • न्यास का बिहार राज्य के साथ पर्याप्त संबंध था, क्योंकि इसका धार्मिक समर्थन बिहार में था और न्यासी बिहार में काम करते थे और इससे बिहार राज्य को इसकी संपत्ति पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त था; इसलिए, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 भी लागू था।
  • बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के प्रावधान संवैधानिक थे और प्रत्यर्थी के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते थे।  
  • चूंकि यह एक सार्वजनिक न्यास था, इसलिए न्यास की आय बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 59 और 70 के अंतर्गत कर योग्य थी।

प्रत्यर्थी  

प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से निम्नलिखित तर्क दिए गए:

  • चारुसिला दासी न्यास एक निजी संस्था थी जिसकी स्थापना पारिवारिक मूर्तियों की पूजा के लिए की गई थी, और इसलिए बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते थे। 
  • यह तथ्य कि श्रीमती चारुसिला के घर में ईश्वर श्रीगोपाल की मूर्ति थी, यह सिद्ध करता है कि न्यास की उत्पत्ति निजी थी और एक मंदिर में इस मूर्ति और श्री बालानंद ब्रह्मचारी की संगमरमर की प्रतिमा की स्थापना से न्यास की प्रकृति निजी से सार्वजनिक नहीं हो गई।
  • हिंदू महिलाओं के लिए अस्पताल और डिस्पेंसरी की स्थापना, बंदोबस्ती के अन्य मुख्य उद्देश्यों के लिए मात्र एक आकस्मिक कार्य था।
  • बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 के प्रावधान असंवैधानिक थे क्योंकि वे संविधान के भाग III के तहत संरक्षित अधिकारों का उल्लंघन करते थे।  
  • धार्मिक बंदोबस्ती बिहार में स्थित थी, लेकिन न्यास की संपत्ति बिहार के बाहर दूसरे राज्य में थी; इसलिए, कोई प्रादेशिक संबंध नहीं था और बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के प्रावधान बिहार राज्य के बाहर स्थित संपत्तियों पर लागू नहीं थे।  
  • बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 59 और 70 के अंतर्गत निजी न्यास की आय कर योग्य नहीं थी।

मामले में चर्चा किए गए कानून 

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 1

धारा 1(2) में कहा गया है कि यह अधिनियम संपूर्ण बिहार राज्य पर लागू होगा। 

इस धारा का उल्लेख न्यास और बिहार राज्य के बीच प्रादेशिक संबंध निर्धारित करने के संदर्भ में किया गया था। इस प्रावधान में बिहार में स्थित न्यास और बिहार के बाहर स्थित संपत्तियों पर बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की प्रयोज्यता पर चर्चा की गई थी।

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 2

धारा 2 अधिनियम का परिभाषा वाला भाग है। इस धारा का खंड (l) ‘धार्मिक न्यास’ की व्याख्या करता है जो धार्मिक, पवित्र और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए हिंदू कानून के अनुसार स्थापित किया जाता है। लेकिन इस धारा में निजी बंदोबस्ती शामिल नहीं है, जो पारिवारिक मूर्ति की पूजा के लिए है और कोई सार्वजनिक चढ़ावा या दान प्राप्त नहीं करता है, और सिख समुदाय के लाभ के लिए सिख धर्म के अनुसार बनाया गया न्यास भी शामिल नहीं है।

इस मामले में सार्वजनिक धार्मिक न्यास की परिभाषा निर्धारित करने के लिए इस धारा का संदर्भ लिया गया था।   

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 3

धारा 3 में कहा गया है कि यह अधिनियम सभी धार्मिक न्यासों पर लागू होगा, चाहे वे अधिनियम के लागू होने से पहले बनाए गए हों या बाद में, यदि उनकी कोई संपत्ति बिहार राज्य में स्थित है। 

इस धारा का संदर्भ चारुसिला दासी न्यास पर अधिनियम की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए दिया गया था। 

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 59

धारा 59 के अनुसार, बोर्ड के सदस्यों और बोर्ड अध्यक्ष की घोषणा के छह महीने के भीतर, पारदर्शिता (ट्रांसपेरेंसी) और विनियामक (रेगुलेटरी) अनुपालन बनाए रखने के लिए, न्यासियों को धार्मिक न्यास के बारे में सभी आवश्यक विवरण देने की कानूनी बाध्यता है। बोर्ड की घोषणा के बाद गठित न्यास के मामले में, न्यासी को उस घोषणा के छह महीने के भीतर विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, इस जानकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत स्थापित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापित किया जाना चाहिए।

इस मामले में, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड अधिनियम के तहत चारुसिला दासी न्यास के खिलाफ कार्यवाही कर रहा था, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि न्यास एक निजी बंदोबस्ती है।       

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 70

धारा 70 के तहत न्यासी पर यह दायित्व डाला गया है कि वह धार्मिक न्यास के बिहार राज्य बोर्ड को एक शुल्क का भुगतान करें, जो न्यास द्वारा किए गए व्ययों के भुगतान के लिए कुल आय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। 

बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीक्षक ने न्यास के संबंध में रिटर्न का भुगतान करने के लिए श्रीमती चारुसिला दासी को नोटिस भेजा, जिसे उन्होंने अधिनियम के तहत निजी न्यास के रूप में नहीं लिया था। श्रीमती चारुसिला दासी ने नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि न्यास एक निजी न्यास था; इसलिए, अधिनियम इस स्थिति पर लागू नहीं होता है।

भारत का संविधान 1950

संविधान का अनुच्छेद 19

अनुच्छेद 19 में भारत के नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा, संघों, यूनियनों या सहकारी समितियों के गठन, राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने, राज्य क्षेत्र में कहीं भी बसने और निवास करने तथा कोई भी कारोबार, व्यवसाय या व्यापार करने से संबंधित हैं। 

इस अनुच्छेद का संदर्भ बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की संवैधानिकता निर्धारित करने तथा यह निश्चित करने के लिए दिया गया था कि अधिनियम प्रत्यर्थी के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। 

संविधान का अनुच्छेद 133

अनुच्छेद 133 किसी भी दीवानी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार क्षेत्र की व्याख्या करता है, जिसमें उच्च न्यायालय को लगता है कि कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न है, जिस पर निर्णय किया जाना आवश्यक है, तथा अनुच्छेद 134A के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करता है। 

इस मामले में अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त किया तथा सर्वोच्च न्यायालय में अपील की।  

संविधान का अनुच्छेद 226

अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिट जारी करने की शक्ति का वर्णन करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, परमादेश रिट, उत्प्रेषण रिट, प्रतिषेध रिट और अधिकार पृच्छा रिट। 

इस मामले में, श्रीमती चारुसिला दासी ने न्यास के खिलाफ बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए पटना उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने बिहार हिंदू न्यास अधिनियम 1950 की धारा 59 और 70 के तहत न्यास के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट पारित की और न्यास के खिलाफ आगे कोई कार्यवाही करने से बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को रोकने के लिए निषेध रिट पारित की।

संविधान का अनुच्छेद 245

अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा को स्पष्ट करता है। खंड (1) स्पष्ट करता है कि संसद पूरे भारतीय क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल राज्य के पूरे हिस्से के लिए कानून बना सकता है। खंड (2) स्पष्ट करता है कि इस आधार पर कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून राज्यक्षेत्र से बाहर भी लागू होगा, उसे अवैध नहीं माना जाएगा।     

इस मामले में बिहार हिन्दू न्यास अधिनियम 1950 की चरुसिला दासी न्यास पर प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए इस अनुच्छेद का संदर्भ लिया गया था। 

संविधान का अनुच्छेद 246

अनुच्छेद 246 संघ, राज्य और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के विधायी अधिकार की व्याख्या करता है। खंड (1) बताता है कि संसद अनुसूची 7 (संघ सूची) की सूची I में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित कानून बना सकती है । खंड (3) बताता है कि राज्य विधानमंडल अनुसूची 7 (राज्य सूची) की सूची II में वर्णित विषयों से संबंधित कानून बना सकता है। खंड (2) बताता है कि संसद और राज्य विधानमंडल में अनुसूची 7 (समवर्ती सूची) की सूची III के तहत उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति है। अंतिम खंड (4) बताता है कि संसद उन विषयों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति रखती है जो राज्य सूची में उल्लिखित नहीं हैं।   

इस अनुच्छेद को पुनः बिहार राज्य के भीतर धार्मिक बंदोबस्ती और संस्थाओं पर बिहार हिन्दू न्यास अधिनियम, 1950 की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए संदर्भित किया गया था।  

अनुसूची 7 (समवर्ती सूची) प्रविष्टी 28

अनुसूची 7 (समवर्ती सूची) की प्रविष्टी 28 संघ और राज्य विधानसभाओं को धर्मार्थ और धार्मिक संस्थाओं, धर्मार्थ और धार्मिक बंदोबस्तों और धार्मिक संस्थाओं के बारे में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। 

इस मामले में, अनुसूची 7 के इस भाग ने बिहार राज्य को उस संपत्ति के लिए कानून बनाने के अधिकार को निर्धारित करने में प्रविष्टीद की जो बिहार से बाहर है लेकिन उसका एक हिस्सा बिहार राज्य में संचालित है। 

आयकर अधिनियम, 1922

आयकर अधिनियम की धारा 4(3)(i)

धारा 4(3)(i) में प्रावधान है कि यह अधिनियम ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय पर लागू नहीं होता है जो किसी न्यास या अन्य कानूनी दायित्व के तहत रखी जाती है और जिसका उद्देश्य पूरी तरह से धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए होता है। यदि आय का कोई हिस्सा किसी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, तो आय का वह हिस्सा अधिनियम के आवेदन से मुक्त है। 

इस मामले में, इस धारा को चारुसिला दासी न्यास की आय पर कर छूट निर्धारित करने के लिए संदर्भित किया गया था।

बिहार राज्य बनाम चारुसिला दासी में निर्णय (1959)

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चारुसिला दासी न्यास व्यापक हिंदू समुदाय के लाभ के लिए स्थापित एक सार्वजनिक न्यास था, इसलिए न्यास द्वारा अर्जित आय बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 59 और 70 के तहत कर योग्य थी। अदालत को इस निर्णय तक पहुंचने के लिए क्या प्रेरित किया, इसे अदालत द्वारा संदर्भित विभिन्न मामलों के माध्यम से समझा जाएगा। 

चर्चा किए गए मामले

देवकी नंदन बनाम मुरलीधर (1956)

देवकी नंदन बनाम मुरलीधर (1956) में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया कि न्यास निजी है या सार्वजनिक, यह संस्थापक की मंशा से तय होता है। इस मामले में खास तौर पर सवाल उठाया गया कि संस्थापक किसको मंदिर की पूजा करने का अधिकार देना चाहता था, क्या यह कोई व्यक्ति (या परिवार) था या आम जनता। इस मामले में आगे चर्चा की गई कि अगर संपत्ति परिवार की मूर्ति की पूजा के लिए समर्पित है और केवल परिवार के सदस्य ही मंदिर की पूजा करेंगे, तो यह एक निजी बंदोबस्ती है। दूसरी ओर, अगर लाभार्थी परिवार के सदस्य नहीं हैं, तो यह एक सार्वजनिक बंदोबस्ती है क्योंकि इसका उद्देश्य आम जनता को लाभ पहुँचाना है। इस मामले में, मूर्ति को एक अलग इमारत में रखा गया था और मूर्ति की पूजा के उद्देश्य से अलग से बनाया गया था, इसके अलावा, न्यास विलेख एक औपचारिक संरचना में था जिसमें न्यासियों को धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति रखने की अनुमति थी। इसलिए, मूर्ति की स्थिति और न्यास विलेख की प्रकृति पर विचार करते हुए, इस मामले में न्यास को सार्वजनिक बंदोबस्ती माना गया।    

चारुसिला दासी एवं अन्य (1946)

चारुसिला दासी एवं अन्य (1946) का मामला आयकर अधिनियम 1922 के प्रावधानों के तहत लेखा वर्ष 1938-39 के लिए आयकर के उद्देश्य से न्यास के वर्गीकरण पर विवाद था। न्यासियों द्वारा यह तर्क दिया गया कि न्यास सार्वजनिक, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया था, और इसलिए आय को अधिनियम की धारा 4(3)(i) के तहत कर से छूट दी जानी चाहिए। दूसरी ओर, आयकर आयुक्त ने तर्क दिया कि न्यास निजी था, हालाँकि, आय वास्तव में अस्पताल और औषधालय के लिए थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अस्पताल और औषधालय के लिए उपयोग की जाने वाली आय को कर से छूट दी गई थी, इसके अलावा न्यास विलेख के आधार पर, विशेष रूप से देवता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद से संबंधित प्रावधान, यह दर्शाता है कि न्यास निजी प्रकृति का था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्याख्या से असहमति जताई और कहा कि देवता को चढ़ाया गया चढ़ावा देवता की संपत्ति बन जाता है और इससे जनता को इन चढ़ावे पर कोई अधिकार नहीं मिलता। न्यास विलेख की व्यापक जांच की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रतिबंधात्मक धाराओं के बावजूद, न्यास का उद्देश्य सार्वजनिक धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों की पूर्ति करना था, और इसलिए, पूरी आय को आयकर से छूट दी जानी चाहिए, जिससे इसे सार्वजनिक धार्मिक और धर्मार्थ न्यास के रूप में वर्गीकृत किया जा सके।   

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य (1958)

टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य (1958) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कराधान के संबंध में विधायी अधिकार क्षेत्र और प्रादेशिक संबंध के मुद्दे पर चर्चा की। यह मामला टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड पर बिहार राज्य द्वारा लगाए गए कर के इर्द-गिर्द घूमता है। यह कंपनी बिहार के बाहर काम करती थी, लेकिन राज्य में इसकी कुछ व्यावसायिक गतिविधियाँ चल रही थीं। न्यायालय ने कहा कि कानून पारित करने और कर लगाने के लिए, कानून के विषय और राज्य के क्षेत्र के बीच वास्तविक और कोई भ्रामक संबंध नहीं होना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि, हालांकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बिहार के बाहर काम कर रही थी, लेकिन बिहार में भी इसका कुछ महत्वपूर्ण व्यवसाय चल रहा था और यह पर्याप्त प्रादेशिक संबंध साबित हुआ। इसलिए, यह कानून पारित करने के साथ-साथ कंपनी की गतिविधियों पर बिहार के अधिकारियों द्वारा कर लगाने को उचित ठहराता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानून अतिरिक्त-क्षेत्रीय या असंवैधानिक नहीं था।  

प्रसाददास पाल बनाम जगन्नाथ पाल (1932)

प्रसाददास पाल बनाम जगन्नाथ पाल (1932) के मामले में मामला एक बंदोबस्ती विलेख से संबंधित था, जिसमें पारिवारिक देवता की “शेबा” (पूजा) के लिए संपत्तियां प्रदान की गई थीं, जिन्हें एक संपत्ति में रखा गया था। इसके अलावा, बंदोबस्ती का उद्देश्य गरीबों को भोजन कराना और अन्य धर्मार्थ कार्य करना था। देवता की मूर्ति एक आवासीय क्वार्टर में स्थापित की गई थी और “शेबैतशिप” (पूजा का प्रबंधन) संस्थापकों के परिवार के सदस्यों तक ही सीमित थी। यहाँ न्यायालय ने निर्णय दिया कि गरीबों को भोजन कराना और अन्य धर्मार्थ कार्य अलग-अलग कार्य नहीं थे, बल्कि आकस्मिक थे और मुख्य रूप से मूर्ति पूजा से संबंधित थे। ये धर्मार्थ कार्य “देवशेबा” (देवता की सेवा) का एक हिस्सा थे। इसलिए, ये कार्य स्वतंत्र धर्मार्थ कार्य नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले के फैसले से असहमति जताई और कहा कि न्यास एक सार्वजनिक बंदोबस्ती थी जिसे सार्वजनिक लाभ के लिए स्थापित किया गया था।        

सरदार गुरदयाल सिंह बनाम फरीदकोट के राजा (1894) 

सरदार गुरदयाल सिंह बनाम फरीदकोट के राजा (1894) के मामले में, मुद्दा फरीदकोट न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की वैधता से संबंधित था। मामला यह था कि इस मामले में एक प्रत्यर्थी फरीदकोट का निवासी नहीं रह गया था और तब वह झिंड में रह रहा था, जो एक अन्य रियासत थी। प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि पारित डिक्री अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अमान्य है क्योंकि फरीदकोट छोड़ने के बाद न्यायालय का उस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं रह गया था। लॉर्ड सेलबोर्न ने देखा कि प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र किसी व्यक्ति पर तब लागू होता है जब वह क्षेत्र में रहता है लेकिन यह क्षेत्र की सीमाओं से आगे नहीं बढ़ता है, विशेष रूप से तब जब व्यक्ति उस स्थान को छोड़ कर किसी अन्य क्षेत्र में रह रहा हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी विदेशी न्यायालय की अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अमान्य है।    

वक्फ कमिश्नर, बंगाल बनाम नरसिंह चंद्र दाव एंड कंपनी (1939)

 वक्फ कमिश्नर, बंगाल बनाम नरसिंह चंद्र दाव एंड कंपनी (1939) के मामले में मामला बंगाल वक्फ अधिनियम की धारा 70 की व्याख्या से संबंधित था। इस धारा में कहा गया था कि वक्फ संपत्ति को बेचने से पहले वक्फ कमिश्नर को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। मुद्दा यह था कि क्या असम का न्यायालय बंगाल के बाहर स्थित वक्फ संपत्ति से निपटने के दौरान इस धारा का पालन करने के लिए बाध्य है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि बंगाल वक्फ अधिनियम की धारा 70 द्वारा लगाई गई बाध्यता बंगाल की भौगोलिक सीमाओं से परे लागू नहीं होती है। इसलिए, असम न्यायालय का बंगाल में वक्फ कमिश्नर को उस संपत्ति के लिए कोई नोटिस भेजने का कोई दायित्व नहीं था, जो बंगाल में नहीं थी।    

प्रविष्टीनगोपाल बागला बनाम लछमीदास (1948)

प्रविष्टीनगोपाल बागला बनाम लछमीदास (1948) का मामला संयुक्त प्रांत भारग्रस्त (एनकंबर्ड) संपदा अधिनियम 1934 के कुछ प्रावधानों की व्याख्या के इर्द-गिर्द घूमता था। मुद्दा यह था कि क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय के मूल पक्ष से प्राप्त डिक्री को निष्पादित किया जा सकता है जब अधिनियम के तहत बनारस (वाराणसी) में विशेष न्यायाधीश की अदालत में पहले से ही एक कार्यवाही हो चुकी है। मुख्य मुद्दा यह था कि क्या विशेष न्यायाधीश का अधिकार क्षेत्रसंयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) के बाहर की अदालतों से प्राप्त डिक्री के निष्पादन को रोकता है। अदालत ने धारा 7, 13 और 14(7) के साथ अधिनियम की धारा 18 की जांच की, इनमें प्रांत के भीतर अदालत द्वारा लागू किए जाने वाले ऋणों में विशेष न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या की गई थी। इसलिए, डिक्री धारक को संयुक्त प्रांत के बाहर की अदालत द्वारा प्राप्त डिक्री का उपयोग करने से नहीं रोका गया।    

महाराज किशोर खन्ना बनाम राजा राम सिंह (1953)

महाराज किशोर खन्ना बनाम राजा राम सिंह (1953) के मामले में मुद्दा यह था कि क्या संयुक्त प्रांत भारग्रस्त संपदा अधिनियम 1934 की धारा 14(7) के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित डिक्री को संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर लागू किया जा सकता है। न्यायालय ने पाया कि संयुक्त प्रांत के भीतर विशेष न्यायाधीश के पास निहित व्यापक शक्ति के बावजूद, उनके आदेश राज्य की सीमाओं के बाहर लागू नहीं होते हैं। एक संक्षिप्त तथ्य यह था कि बनारस के विशेष न्यायाधीश ने एक डिक्री पारित की थी जिसे बिहार के पूर्णिया में निष्पादित करने का प्रयास किया गया था। यह माना गया कि पूर्णिया के विशेष न्यायाधीश के पास उस डिक्री को निष्पादित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। 

बॉम्बे राज्य बनाम आरएमडी चमारबागवाला (1957)

बॉम्बे राज्य बनाम आरएमडी चमारबागवाला (1957) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे जुआ रोकथाम अधिनियम 1887 की संवैधानिकता पर विचार किया। मुद्दा यह था कि क्या बॉम्बे के बाहर आयोजित लॉटरी पर अधिनियम द्वारा कर लगाया जा सकता है, लेकिन राज्य में महत्वपूर्ण कार्य किया गया था। एक संक्षिप्त तथ्य यह था कि प्रत्यर्थी ने बॉम्बे के बाहर लॉटरी का आयोजन किया, टिकट दूसरे राज्य में छपे थे, हालांकि, उन्हें बॉम्बे में व्यापक रूप से प्रसारित और बेचा गया था। इसलिए मुद्दा यह था कि क्या बॉम्बे अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर आयोजित गतिविधि पर कर लगा सकता है। यह माना गया कि अधिनियम वैध और लागू करने योग्य था। हालाँकि लॉटरी का आयोजन और मुद्रण बॉम्बे के बाहर किया गया था, लेकिन टिकटों की बिक्री, जुआरियों की भागीदारी और पुरस्कारों का वितरण जैसी कुछ अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ बॉम्बे में की गईं और ये गतिविधियाँ व्यवसाय और राज्य के बीच एक प्रादेशिक संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं।

      

अंतिम निर्णय

  • सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि चारुसिला दासी का न्यास एक सार्वजनिक न्यास था, न कि एक निजी न्यास। यह देखा गया कि न्यास की स्थापना व्यापक हिंदू समुदाय के लाभ के लिए की गई थी, न कि केवल एक पारिवारिक मूर्ति की पूजा के लिए। न्यास विलेख में दो मंदिरों के निर्माण का उल्लेख था, इसने बसने वालों के परिवार या किसी विशेष समुदाय तक पूजा करने के अधिकार को सीमित नहीं किया, लेकिन दोनों मंदिरों को जनता के लिए पूजा करने के लिए खोला जाना था। न्यास विलेख में विभिन्न समारोहों और त्यौहारों के उत्सव और प्रदर्शन का भी उल्लेख किया गया था, जिसमें बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी होगी (दैनिक पूजा श्री बालानंद ब्रह्मचारी की संगमरमर की छवि की “शेबा पूजा” थी, और वार्षिक समारोहों में “जन्मतिथि” शामिल थी जो संगमरमर की छवि की स्थापना की सालगिरह है, “गुरु पूर्णिमा” जो बंगाली महीने अशर की पूर्णिमा है और “तिरोधन” जो उस दिन की सालगिरह है जिस दिन श्री बालानंद ब्रह्मचारी ने अपना शरीर त्याग दिया था)। इसके अलावा, न्यास विलेख में देवता की स्थापना और अनुष्ठानों के प्रदर्शन का उल्लेख किया गया था जो जनता के लिए खुले होंगे। 

न्यायालय ने यह भी देखा कि उच्च न्यायालय ने न्यास विलेख के उस खंड को भी नजरअंदाज कर दिया जिसमें स्पष्ट रूप से जनता द्वारा “प्रणाम” और पूर्वापेक्षाएँ प्रस्तुत करने का उल्लेख था जो न्यास संपदा का हिस्सा बनने वाले थे। अनुसूची E में कुछ और समारोहों का उल्लेख किया गया था जैसे कि “जल छत्र” (पानी का वितरण), और दिवाली के दौरान “अन्नकूट” (भोजन का वितरण), अगला “भंडारा” (भोजन का मुफ्त वितरण), ये देबा शेबा के सहायक थे और इनका उद्देश्य बड़े समुदाय को लाभ पहुँचाना था। कुछ अन्य त्यौहार जो मनाए जाने थे वे थे रथ यात्रा, झूलन, जन्माष्टमी, गुरुपूर्णिमा और तिरोधान, और न्यास विलेख के अनुसार इन त्यौहारों को बड़े पैमाने पर मनाया जाना था ताकि अन्य अनुयायी भी इसमें शामिल हो सकें। 

इसलिए, चारुसिला दासी न्यास एक सार्वजनिक न्यास था और बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के प्रावधान इस पर लागू थे।

  • सर्वोच्च न्यायालय ने अस्पताल और डिस्पेंसरी से संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी पर भी गौर किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि अस्पताल और डिस्पेंसरी की स्थापना न्यास के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक और सहायक थी; हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय से सम्मानपूर्वक असहमति जताते हुए कहा कि न्यास विलेख जनता के एक बड़े वर्ग के लाभ के लिए एक अलग और स्वतंत्र न्यास की स्थापना करता है। यह एक तथ्य था कि इन दोनों मंदिरों के निर्माण और देवताओं की स्थापना के बाद इनकी स्थापना की जानी थी, लेकिन इससे अस्पताल और डिस्पेंसरी से संबंधित न्यास दूसरे न्यास के लिए महज प्रासंगिक या सहायक नहीं बन जाता। यह सिर्फ उस समय को निर्धारित करता है जिस पर काम को प्राथमिकता दी जानी है।  
  • न्यायालय ने पाया कि बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 का उद्देश्य बिहार राज्य में हिंदू धार्मिक न्यासों के बेहतर प्रशासन और उनसे संबंधित संपत्तियों की सुरक्षा प्रदान करना है और वर्तमान मामले में, यह अधिनियम बिहार राज्य में चारुसिला दासी न्यास और उसकी संपत्तियों के लिए भी यही कर रहा है। वर्तमान मामले में, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के प्रावधान संवैधानिक थे और श्रीमती चारुसिला दासी के संविधान के भाग III के तहत निहित किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते थे। यह भी देखा गया कि अधिनियम में अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन नहीं थे और प्रावधान बिहार राज्य तक ही सीमित थे।     
  • सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्यास का बिहार राज्य के साथ पर्याप्त प्रादेशिक संबंध था। न्यायालय ने पाया कि यह सार्वजनिक न्यास बिहार में व्यापक हिंदू समुदाय के लाभ के लिए स्थापित किया गया था, और धार्मिक बंदोबस्ती भी बिहार के क्षेत्र में स्थित थी। इसके अलावा, न्यास विलेख में दो मंदिरों, हिंदू महिलाओं के लिए एक अस्पताल और एक औषधालय के निर्माण का उल्लेख किया गया था, जो सभी बिहार में स्थित थे। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला गया कि न्यास की संपत्ति और बिहार राज्य के बीच एक वास्तविक प्रादेशिक संबंध था, और कोई भ्रामक संबंध नहीं था, और इसलिए, न्यासी पर अधिनियम द्वारा लगाए गए दायित्व उस संबंध के लिए प्रासंगिक थे।  
  • उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यास की आय, जिसमें अस्पताल और डिस्पेंसरी के लिए उपयोग नहीं की गई आय भी शामिल है, को आयकर अधिनियम 1922 की धारा 4(3) के तहत कर से छूट दी गई थी। इसका कारण यह था कि न्यास एक सार्वजनिक धर्मार्थ और धार्मिक न्यास था।    

इस निर्णय के पीछे तर्क

  • पहले मुद्दे में की गई टिप्पणी कि चारुसिला दासी न्यास एक सार्वजनिक बंदोबस्ती थी, देवकी नंदन बनाम मुरलीधर (1956) और प्रसाददास पाल बनाम जगन्नाथ पाल (1932) के मामलों पर भरोसा करते हुए की गई थी, और मुद्दे का अगला भाग कि बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के प्रावधान न्यास पर लागू थे, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 2 (1) (l), 3 और 59 और 70 में शब्दों को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जिससे साबित हुआ कि न्यास एक निजी धार्मिक बंदोबस्ती है और इस प्रकार अधिनियम इस पर लागू था।
  • दूसरे मुद्दे में की गई टिप्पणी कि बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 के प्रावधान संवैधानिक थे और संविधान के भाग III के तहत श्रीमती चारुसिला दासी के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करते थे, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 1(2), 2(1)(l), भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 पर भरोसा करते हुए किया गया था।
  • तीसरे मुद्दे में की गई टिप्पणी कि न्यास का बिहार राज्य के साथ पर्याप्त प्रादेशिक संबंध था, बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 3, 59 और 70, भारत के संविधान के अनुच्छेद 245 और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य (1958), सरदार गुरदयाल सिंह बनाम फरीदकोट के राजा (1894), वक्फ आयुक्त, बंगाल बनाम नरसिंह चंद्र दाव एंड कंपनी (1939), प्रविष्टीनगोपाल बागला बनाम लछमीदास (1948), महाराज किशोर खन्ना बनाम राजा राम सिंह (1953) और बॉम्बे राज्य बनाम आरएमडी चमारबागवाला (1957) के मामलों पर भरोसा करते हुए की गई थी। 
  • मामले के अंतिम अंक में की गई टिप्पणी न्यायालय द्वारा चारुसिला दासी एवं अन्य (1946) मामले में की गई टिप्पणी पर आधारित थी तथा आयकर अधिनियम 1922 की धारा 4(3) पर आधारित थी।

मामले का विश्लेषण 

बिहार राज्य बनाम चारुसिला दासी (1959) मामले में विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई थी, वे निम्नानुसार सूचीबद्ध हैं:

  • सार्वजनिक न्यास बनाम निजी न्यास: न्यास विलेख का गहन विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि इसमें जनता के लिए पूजा-अर्चना और अन्य गतिविधियों के लिए दो मंदिरों, एक अस्पताल और एक डिस्पेंसरी के निर्माण का उल्लेख था, जिससे पता चला कि धार्मिक न्यास एक सार्वजनिक न्यास था और व्यापक हिंदू समुदाय के लाभ के लिए स्थापित किया गया था।
  • प्रादेशिक संबंध: चारुसिला दासी न्यास पर बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रादेशिक संबंध के सिद्धांत पर विचार किया। प्रादेशिक संबंध का यह सिद्धांत बताता है कि कोई कानून किसी व्यवसाय या संगठन पर तभी लागू होता है जब राज्य और उस व्यवसाय या संगठन के बीच कोई मूल संबंध हो। इस मामले में अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि न्यास का बिहार राज्य के साथ उचित संबंध था क्योंकि, हालांकि कुछ संपत्तियां क्षेत्र से बाहर थीं, लेकिन न्यास की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां बिहार में की जाती थीं। 
  • राज्य का विधायी अधिकार: संविधान के अनुच्छेद 245 का हवाला देते हुए, न्यायालय ने चारुसिला दासी न्यास पर कानून बनाने और कर लगाने के लिए बिहार राज्य के विधायी अधिकार की जांच की। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि बिहार राज्य के पास कोई भी कानून पारित करने या न्यास पर कर लगाने का पूर्ण विधायी अधिकार है क्योंकि न्यास और राज्य के बीच उचित संबंध है।
  • कर से छूट: न्यायालय ने आयकर अधिनियम 1922 की धारा 4(3) का हवाला देते हुए कहा कि न्यास की आय, जिसमें अस्पताल और औषधालय के लिए उपयोग की गई राशि भी शामिल है, कर से मुक्त है क्योंकि न्यास एक सार्वजनिक धार्मिक बंदोबस्ती है।

मामले जो मामले के निर्णय को संदर्भित करते हैं

धनेश्वर बुवा गुरु पुरुषोत्तमबुवा बनाम चैरिटी कमिश्नर, बॉम्बे राज्य (1976)

धनेश्वर बुवा गुरु पुरुषोत्तमबुवा बनाम चैरिटी कमिश्नर, बॉम्बे राज्य (1976) के मामले में एक मुद्दा शामिल था जो यह निर्धारित करना था कि श्री विट्ठल रुखामाई संस्थान, जिसमें एक मंदिर और एक धार्मिक व्यक्ति की समाधि है, बॉम्बे सार्वजनिक न्यास् अधिनियम, 1950 के तहत एक सार्वजनिक न्यास था या नहीं। संस्थान को एक सार्वजनिक न्यास माना गया था लेकिन जिला अदालत ने फैसला पलट दिया था। मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया जहां अदालत ने कहा कि संस्थान की स्थिति उसके ऐतिहासिक और पारंपरिक तथ्यों पर निर्भर करेगी। केवल यह तथ्य कि जनता को मंदिर में जाने की अनुमति थी, इसे सार्वजनिक न्यास घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। न्यायालय ने देखा कि जनता को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के बाद ही मंदिर में जाने की अनुमति थी। 

बिहार राज्य बनाम चारुसिला दासी (1959) को संस्था की प्रकृति को निजी या सार्वजनिक न्यास के रूप में निर्धारित करने के लिए संदर्भित किया गया था। चारुसिला दासी मामले में न्यास को सार्वजनिक न्यास माना गया था क्योंकि आम जनता को मंदिरों के अंदर स्थापित देवता के दर्शन और पूजा करने की अनुमति थी और वे विभिन्न अवसरों पर न्यास द्वारा आयोजित विभिन्न समारोहों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र थे, आम जनता को किसी भी तरह से मंदिर में जाने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था, जिससे पता चलता है कि उन्हें मंदिर में जाने का अधिकार था, हालांकि, धनेश्वर बुवा के मामले में आम जनता को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के बाद ही मंदिर देवता के दर्शन और पूजा करने की अनुमति थी, जो दर्शाता है कि वे आमंत्रित थे और मंदिर जाना उनके लिए अधिकार का विषय नहीं था। याचिकाकर्ता ने इस उद्देश्य के लिए पर्चे भी जारी किए। न्यायालय ने देखा कि एक धार्मिक संस्था सार्वजनिक न्यास तभी हो सकती है जब उसका रखरखाव सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाए। लेकिन यहां संस्थान के लिए मामला ऐसा नहीं था।  

इसलिए, न्यायालय ने निर्णय दिया कि श्री विट्ठल रुखमणी संस्थान एक निजी न्यास है न कि सार्वजनिक न्यास।  

राप्ती कमीशन एजेंसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2003)

राप्ती कमीशन एजेंसी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2003) के मामले में याचिकाकर्ता राप्ती कमीशन एजेंसी एक एकल स्वामित्व वाली कंपनी थी, इसका व्यवसाय उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित प्रमुख कंपनियों से खरीद आदेश प्राप्त करना और राज्य के किसानों से मेंथा तेल खरीदना था। एजेंसी ने उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 8-E की संवैधानिकता को चुनौती दी, इस धारा के अनुसार एजेंसी को उत्तर प्रदेश राज्य में की गई खरीद पर व्यापार कर का भुगतान करना आवश्यक था, भले ही प्रमुख कंपनियां किसी अन्य राज्य की हों। एजेंसी द्वारा यह तर्क दिया गया कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल राज्य के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर होने वाले लेन-देन से संबंधित कानून बनाने के लिए सक्षम निकाय नहीं है। मामला सर्वोच्च न्यायालय में ले जाया गया, और न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम चारुसिला दासी (1959) के मामले में स्थापित प्रादेशिक संबंध के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए धारा 8E की वैधता को बरकरार रखा। इस मामले में फैसले के जिस हिस्से का हवाला दिया गया वह यह था कि,

यह एक सुस्थापित सामान्य धारणा है कि विधानमंडल अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहता, बल्कि वह अपने कानून को प्रभावी बनाना चाहता है, इसलिए कानून की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह काम कर सके और विफल न हो।

न्यायालय ने कहा कि राज्य विधानमंडल के पास ऐसे कानून बनाने की शक्ति है, जिनका प्रभाव राज्य की सीमा के बाहर स्थित संपत्ति या लेन-देन पर पड़ता है, बशर्ते कि विषय-वस्तु और कानून के बीच वास्तविक और कोई भ्रामक संबंध न हो। न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मेंथा तेल की खरीद का राज्य के साथ वास्तविक और पर्याप्त संबंध है और इस प्रकार व्यापार अधिनियम के लागू होने को उचित ठहराया जा सकता है।  

श्रीमती पूनम रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022)

श्रीमती पूनम रानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) मामले में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की संवैधानिकता का सवाल शामिल है। याचिकाकर्ता श्रीमती पूनम रानी पर पुलिस ने इस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। उन्होंने अधिनियम के तहत अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और कार्यवाही को चुनौती दी। 

मामले का फैसला करते समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम चारुसिला दासी (1959) के मामले में स्थापित प्रादेशिक संबंध के सिद्धांत का हवाला दिया। न्यायालय ने कहा कि राज्य विधानमंडल ऐसे कानून बना सकता है जिनका प्रभाव राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर स्थित संपत्ति या लेन-देन पर पड़ता है, जब तक कि विषय वस्तु और कानून के बीच कोई वास्तविक संबंध न हो और कोई भ्रामक संबंध न हो। इस सिद्धांत को लागू करते हुए न्यायालय ने जाँच की कि क्या उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की प्रयोज्यता याचिकाकर्ता के लिए वैध थी, भले ही कुछ कथित अपराध उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के बाहर किए गए हों। 

न्यायालय ने निर्णय दिया कि उत्तर प्रदेश और राज्य में याचिकाकर्ता की गतिविधियों के बीच वास्तविक और पर्याप्त संबंध है जो अधिनियम के आवेदन और अधिनियम के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्यवाही को उचित ठहराता है। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की वैधता को बरकरार रखते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया। 

             

निष्कर्ष

बिहार राज्य बनाम चारुसिला दासी (1959) का मामला  धार्मिक न्यासों की स्थापना और उनके प्रशासन की प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सबसे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने चारुसिला दासी को एक सार्वजनिक न्यास के रूप में वर्गीकृत किया। दूसरे, अदालत ने न्यास और बिहार राज्य के बीच उचित मूल संबंध स्थापित किया ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 न्यास पर लागू होता है और संवैधानिक है। अंत में, अदालत ने न्यास की आय को कर से छूट दी क्योंकि यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ और धार्मिक न्यास था जिसे सीमावर्ती हिंदू समुदाय के लाभ के लिए स्थापित किया गया था। यह मामला राज्य के बाहर काम करने वाले व्यवसायों या संस्थानों के लिए कानून बनाने की राज्य की विधायी शक्ति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य में महत्वपूर्ण गतिविधियाँ करते हैं। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

न्यास विलेख क्या होता है? 

न्यास विलेख एक कानूनी दस्तावेज है जो न्यास के नियमों और शर्तों को स्पष्ट करता है, जिसमें न्यास का गठन, विलेख के पक्षों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां और जिस उद्देश्य के लिए इसे स्थापित किया गया है, शामिल हैं। इस दस्तावेज का उपयोग रियल संपदा लेनदेन में ऋण सुरक्षित करने के लिए किया जाता है।    

न्यासी का अर्थ क्या है और उसकी भूमिकाएं क्या हैं? 

न्यासी वह व्यक्ति होता है जो न्यास के भीतर परिसंपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। न्यासी यह सुनिश्चित करता है कि परिसंपत्तियाँ सुरक्षित रहें और समझौते की शर्तों के अनुसार लाभार्थियों के बीच समान रूप से वितरित की जाएँ। उनकी प्राथमिक भूमिका लाभार्थियों के सर्वोत्तम हित में परिसंपत्तियों का प्रबंधन करना है। 

उत्प्रेषण रिट क्या है? 

उत्प्रेषण रिट एक कानूनी तंत्र है जिसका उपयोग उच्च न्यायालयों द्वारा निचली अदालतों के निर्णयों की समीक्षा करने के लिए किया जाता है। इस रिट का मुख्य कार्य यह जांचना है कि निचली संस्था ने कानून को सही तरीके से लागू किया है या नहीं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह रिट जारी करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय इस रिट के माध्यम से निचली अदालतों के निर्णयों को रद्द कर सकते हैं, यदि उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया है या किसी कानून की व्याख्या में गलतियाँ की हैं। 

प्रतिषेध रिट क्या है?

प्रतिषेध रिट एक कानूनी तंत्र है जिसे उच्च न्यायालय निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर अपनी शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए जारी करते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह रिट जारी करने का अधिकार है। यह एक विवेकाधीन उपाय है जिसका उपयोग प्रशासनिक कार्यों की न्यायिक समीक्षा में किसी निकाय को उसकी शक्ति और अधिकार क्षेत्र से बाहर सार्वजनिक शक्ति का प्रयोग करने से रोकने के लिए किया जाता है।

संदर्भ

  • Mahendra Pal Singh, V.N.Shukla’s Constitution of India (EBC Publishing Pvt. Ltd., Lucknow, 13th ed., 2017)

 

 

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