नवाजिश अली खान बनाम अली रजा खान (1948)

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यह लेख Clara D’costa द्वारा लिखा गया है। यह लेख नवाजिश अली खान बनाम अली रजा खान (1948) के मामले के बारे में चर्चा करता है, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने अवध संपदा अधिनियम, 1869 के तहत आने वाली अवध संपदाओं की विरासत से संबंधित कानूनी पेचीदगियों का निर्धारण किया था। अवध संपदा अधिनियम, 1869, मामले में उठाए गए मुद्दों, प्रिवी काउंसिल द्वारा संदर्भित पूर्ववर्ती मामलो और उनके द्वारा दिए गए निर्णय का गहन शोध विश्लेषण किया गया है। इस लेख का अनुवाद Chitrangda Sharma के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

नवाजिश अली खान बनाम अली रजा खान (1948) मामले का फैसला प्रिवी काउंसिल द्वारा किया गया था – जो हमारे स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद भारत की सर्वोच्च अपील अदालत थी। यह एक महत्वपूर्ण मामला था क्योंकि प्रिवी काउंसिल ने तथ्यों का मूल्यांकन किया और सम्पदा के उत्तराधिकार के संबंध में मुस्लिम समुदाय में विरासत की प्रणाली को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट नियमों पर ध्यान केंद्रित किया। संपत्ति से संबंधित अनेक कानून हैं; हालाँकि, इस मामले में, व्यक्तिगत कानूनों को महत्व दिया गया और लॉर्डशिप ने पूर्ववती मामलो पर विश्वास किया। 

उत्तराधिकार अधिकारों के निर्धारण में परिवर्तन लाने वाले इस मामले की प्रिवी काउंसिल में जांच की गई और संपत्ति के हस्तांतरण के दौरान परिवार के सदस्यों के अधिकारों और वंशजों के अधिकारों के बारे में बात की गई। संपत्ति पर उत्तराधिकारियों के अधिकारों की वैधता, अवध संपदा अधिनियम, 1869 के नियमों के महत्व, व्यक्तिगत कानूनों और देश के अन्य कानूनों के साथ उनके संबंध के बारे में कई प्रश्न उठाए गए और मुद्दे बनाए गए। तथ्यों, कानूनों और पिछले निर्णयों के गहन विश्लेषण के बाद परिषद एक ऐतिहासिक निर्णय पर पहुंची। 

मामले का विवरण

मामले का नाम

सरदार नवाजिश अली खान बनाम अली रजा खान

समेकित अपील संख्या

18 वर्ष 1950

मामले का प्रकार

समेकित (कंसोलिडेटेड) अपील

न्यायालय का नाम

प्रिवी काउंसिल, बॉम्बे उच्च न्यायालय

पीठ

लॉर्ड उथवेट, लॉर्ड ओक्से, सर जॉन ब्यूमोंट

निर्णय की लेखक

सर जॉन ब्यूमोंट द्वारा 

निर्णय की तिथि

26 फरवरी 1948

समतुल्य उद्धरण

एआईआर (35) 1948 पी.सी. 134

पक्षों का नाम

  • अपीलकर्ता: सरदार नवाजिश अली खान
  • प्रत्यर्थी: सरदार अली रजा खान

चर्चित कानून

अवध संपदा अधिनियम 1869, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1855 की धारा 78 और धारा 79, विशिष्ट अनुतोष (स्पेसिफिक रिलीफ) अधिनियम, 1877 की धारा 42, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 (12), अवध संपदा संशोधन अधिनियम, 1890 की धारा 21, अनुच्छेद 7- अनुसूची 1, स्टाम्प अधिनियम, 1899

मामले के तथ्य

ये समेकित अपीलें अवध के मुख्य न्यायालय के 12 जनवरी 1943 के निर्णय और डिक्री से उत्पन्न हुई हैं, जो एआईआर 1943 अवध 243-ईडी में रिपोर्ट की गई है। इस फैसले ने उसी न्यायालय द्वारा 30 अक्टूबर 1937 को दिए गए आदेश को बदल दिया। इस अपील में सरदार नवाजिश अली खान (जिन्हें आगे “अपीलकर्ता” कहा जाएगा) और सरदार अली रजा खान (जिन्हें आगे “प्रत्यर्थी” कहा जाएगा)। इस मामले के अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी आशना आहारी (इथना अशरी) संप्रदाय से संबंधित हैं जो शिया मुसलमानों का एक परिवार है जो इमामिया कानून द्वारा शासित है। 

इस मामले से संबंधित अपील दो सम्पदाओं के स्वामित्व को संबोधित करती हैं, अर्थात् अवध के बहराइच जिले से संबंधित “नवाबगंज अलियाबाद” सम्पदा, जिसे “अवध सम्पदा” भी कहा जाता है, और पंजाब राज्य में “राख जुलियाना” नामक सम्पदा, जिसे “जुलियाना सम्पदा” भी कहा जाता है। नवाबगंज अलीबाद” संपदा नवाब अली रजा खान को दे दिया गया था और इसे अवध संपदा अधिनियम, 1869 की अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। नवाब अली रजा खान ने अपने जीवनकाल में अवध संपदा अधिनियम, 1869 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके “रख जुलियाना” संपदा अपने भाई नासिर अली खान को हस्तांतरित कर दिया, जबकि पारिवारिक कानून के अनुसार उन्हें अपनी संपत्ति का केवल एक तिहाई हिस्सा ही वसीयत करने की अनुमति थी। 

सर नवाजिश अली खान ने 14 फरवरी, 1882 को अपनी वसीयत में, पारिवारिक कानून के अनुसार प्रतिबंधों के बावजूद, अवध संपदा अधिनियम, 1869 की धारा 11 के अधिकार के तहत, एक बार फिर “नवाबगंज अलीबाद” संपत्ति नासिर अली खान को दे दी। 15 जुलाई 1896 को नासिर अली खान ने अवध संपदा और जुलियाना संपदा के लिए क्रमशः दो वसीयतें बनाईं, साथ ही पंजाब में एक संपत्ति के लिए भी एक वसीयत बनाई। नासिर अली खान के उत्तराधिकारी इन वसीयतों से सहमत हो गये। ये दस्तावेज मुख्य रूप से समान थे और इनमें अवध संपदा अधिनियम, 1869 की धारा 11 के तहत दिए गए प्रावधान शामिल थे और नवाब फतेह अली खान को “नवाबगंज अलीबाद” संपदा के निष्पादक और उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसके बाद मोहम्मद अली खान, हिदायत अली खान और अन्य उपयुक्त वंशजों को नियुक्त किया गया था। 19 नवंबर 1896 को नासिर अली खान की मृत्यु के बाद सर फतेह अली खान ने दोनों सम्पदाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 

सर नवाजिश अली खान का एक बेटा था, हिदायत अली खान, जो अवध संपदा अधिनियम, 1869 के तहत अवध संपदा का तकनीकी रूप से उत्तराधिकारी होता अगर सर नवाजिश अली खान की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती। हिदायत अली खान का निधन 1924 में हुआ। हिदायत अली खान का 1924 में निधन हो गया। मोहम्मद अली खान (जिन्हें आगे “मोहम्मद” कहा जाएगा) ने 9 दिसंबर, 1925 को प्रिवी काउंसिल में एक मुकदमा शुरू किया और “नवाबगंज अलीबाद” (अवध) संपदा के साथ-साथ “राख जुलियाना” संपदा दोनों के स्वामित्व का दावा किया। इस प्रकार, मुकदमे के परिणामस्वरूप प्रिवी काउंसिल ने दोनों सम्पदाओं का स्वामित्व मोहम्मद के नाम घोषित कर दिया। मोहम्मद की मृत्यु के बाद प्रिवी काउंसिल ने सम्पदा पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करने से इनकार कर दिया। 

30 जून 1934 के एक दस्तावेज द्वारा मोहम्मद ने प्रिवी काउंसिल के निर्णय के तहत और नासिर अली खान की वसीयत के अनुसार घोषणा की कि वह एक उत्तराधिकारी को नामित करने के हकदार थे। उन्होंने नवाबजादा नवाजिश अली खान को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। बाद में 3 फरवरी 1935 को मोहम्मद की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद अपीलकर्ता नवाबजादा नवाजिश अली खान ने अवध और जुलियाना दोनों सम्पदाओं पर कब्जा कर लिया। 25 सितम्बर, 1935 को प्रत्यर्थी सरदार अली रजा खान ने अवध के मुख्य न्यायालय में नवाजिश अली खान के विरुद्ध मुकदमा दायर किया तथा अवध संपदा और जुलियाना संपदा तथा अन्य सम्पदाओं, जो इस अपील से सीधे संबंधित नहीं थीं, के कब्जे के लिए डिक्री की मांग की, साथ ही अन्य आवश्यक अपीलों की भी मांग की। 

उठाए गए मुद्दे 

इस अपील में मुख्य कानूनी मुद्दे इस्लामी उत्तराधिकार कानून के सिद्धांतों से संबंधित थे, जो विभिन्न वर्गों के उत्तराधिकारियों के लिए विशिष्ट हिस्सेदारी निर्धारित करता है और साथ ही वसीयत की स्वतंत्रता (वसीयत के माध्यम से अपनी संपत्ति का निपटान करने का अधिकार) पर लगाए गए प्रतिबंधों से भी संबंधित थे। प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित मुद्दे इस प्रकार हैं: 

  • क्या नासिर अली खान की वसीयत में नियुक्ति की शक्ति मुस्लिम कानून के तहत वैध है?
  • क्या विचाराधीन दस्तावेज़ को विलेख (डीड) या वसीयत के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए? 
  • क्या नियुक्ति की शक्तियों का सृजन औध संपदा अधिनियम, 1869 की धारा 11 द्वारा शासित होता है? 
  • क्या भारतीय न्यायालयों ने प्रत्यर्थी के मध्यवर्ती लाभ के दावे पर विचार किया? 

इस मामले में उल्लिखित कानूनी अवधारणाएँ

अवध संपदा अधिनियम, 1869

अवध संपदा अधिनियम की धारा 11

यह धारा संपत्ति के धारक को संपत्ति का निपटान या तो धारक के जीवनकाल में या वसीयत द्वारा करने की अनुमति देती है। हालांकि, यह इस शर्त के तहत किया जा सकता है कि प्राप्तिकर्ता (रिसीवर) कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अन्यथा धारक की बिना वसीयत के मृत्यु होने की स्थिति में अधिनियम द्वारा दिए गए प्रावधानों के तहत संपत्ति का उत्तराधिकारी होता। इस मामले में नासिर अली खान की वसीयत की वैधता का मूल्यांकन इस धारा के तहत किया गया ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संपत्ति उचित रूप से वसीयत की गई थी या नहीं। 

अवध संपदा अधिनियम की धारा 14

इस धारा में कहा गया है कि यदि किसी तालुकदार (भूमि मालिक) या अनुदान प्राप्तकर्ता (जिसे भूमि प्रदान की गई हो) ने अपनी सम्पूर्ण संपत्ति या उसका कोई भाग किसी अन्य तालुकदार, अनुदान प्राप्तकर्ता या किसी कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित या वसीयत कर दिया है, तो हस्तांतरिती के पास उस संपत्ति पर हस्तांतरक के समान ही अधिकार और शक्तियां होंगी। 

यह प्रावधान विवाद का मुख्य मुद्दा था क्योंकि अदालतों ने इस धारा के तहत नासिर अली खान की वसीयत की वैधता की जांच की और उसका निर्धारण किया।

अवध संपदा अधिनियम की धारा 15

इस धारा में कहा गया है कि यदि किसी तालुकदार या अनुदान प्राप्तकर्ता ने अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित या वसीयत कर दिया है, जो तालुकदार, अनुदान प्राप्तकर्ता या कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, जो अन्यथा सम्पत्ति का उत्तराधिकारी हो सकता था, तो हस्तांतरित या वसीयत की गई सम्पत्ति का हस्तांतरण और उत्तराधिकार उन नियमों द्वारा शासित होगा, जो तब लागू होते, जब हस्तांतरितकर्ता या अनुदान प्राप्तकर्ता ने सम्पत्ति किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदी होती, जो तालुकदार या अनुदान प्राप्तकर्ता नहीं होता।

अवध संपदा अधिनियम की धारा 22

इस धारा में कहा गया है कि यदि भूस्वामी की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती है तो सम्पूर्ण संपत्ति उसके सबसे बड़े पुत्रों, अन्य पुत्रों तथा उनके पुरुष वंशजों के बीच वितरित की जाएगी। यदि सबसे बड़े पुत्र की मृत्यु हो जाती है, तो संपत्ति पहले उसके पुत्रों में उनकी वरिष्ठता के क्रम में वितरित की जाएगी। यदि सबसे बड़े पुत्र की मृत्यु बिना किसी पुरुष वंशज के हो जाती है, तो संपत्ति दूसरे पुत्र तथा अन्य जीवित पुत्रों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार वितरित की जाएगी। 

यदि कोई पुत्र या उनका वंशज न हो तो यह उत्तराधिकार पुत्री के पुत्र और उसके पुरुष वंशजों को मिलेगा। यदि कोई पुत्र या वंशज नहीं है, तो संपत्ति धारक के भाइयों को, उसके बाद धारक की विधवा और पहली विवाहित विधवा को हस्तांतरित की जाएगी। 

इस धारा ने अवध संपदा अधिनियम, 1869 के दायरे में आने वाली सम्पदाओं के लिए ज्येष्ठाधिकार (प्राइमजेनिचर) का नियम स्थापित किया। 

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1885

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 78

यह धारा वसीयत की व्याख्या के सिद्धांत के बारे में बात करता है जिसे “फाल्सा डेमोन्स्ट्रैटियो के सिद्धांत” के रूप में जाना जाता है। यह सिद्धांत तब लागू होता है जब वसीयतकर्ता (वसीयत बनाने वाला व्यक्ति) वसीयत की जाने वाली किसी वस्तु या संपत्ति का वर्णन करता है, लेकिन विवरण आंशिक रूप से गलत होता है या उसमें त्रुटियां होती हैं। हालांकि, यदि इन त्रुटियों के बावजूद इच्छित वस्तु को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, तो विवरण के गलत भागों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वसीयत वैध बनी रहती है। 

सरल शब्दों में, धारा का अर्थ है कि यदि वसीयतकर्ता का इरादा स्पष्ट है और वस्तु को पहचाना जा सकता है, भले ही कुछ विवरण गलत हों, तो उन गलत विवरणों को नजरअंदाज कर दिया जाना चाहिए, और इच्छित वस्तु को अभी भी लाभार्थी को दिया जाना चाहिए जैसा कि वसीयत में कहा गया है। इसका ध्यान वसीयतकर्ता के सच्चे इरादे को पूरा करने पर होता है, भले ही शब्द सही न हों। 

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 79

इस धारा के अनुसार नियुक्ति की शक्तियों का सृजन और क्रियान्वयन (एक्जिक्यूशन), जो वसीयत के तहत किया जा सकता है। सरल शब्दों में, यह निर्णय करते समय कि कोई मामला इस धारा के अंतर्गत आता है या नहीं, वसीयत में ऐसे किसी भी शब्द को, जिसे धारा 78 के अनुसार नजरअंदाज किया जाना चाहिए, इस प्रकार माना जाएगा मानो उसे वसीयत से हटा दिया गया हो। 

हालाँकि, धारा 78 और धारा 79 दोनों को अवध संपदा अधिनियम, 1869 में शामिल नहीं किया गया था। तथापि, इस मामले में लॉर्डशिप ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया, क्योंकि वे इस बात से संतुष्ट थे कि क्या अवध संपदा अधिनियम, 1869 के तहत नियुक्ति की शक्तियां सृजित की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि नासिर अली खान की इच्छा से जो शक्ति प्रदान करने की मांग की गई थी, वह अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती। 

1990 का संशोधन अधिनियम

इस अधिनियम ने अवध संपदा अधिनियम, 1869 की धारा 14 को प्रतिस्थापित करके इसमें उल्लेखनीय परिवर्तन किये गए है।  इसने कानूनों की मूल व्याख्या को वापस लाने के उद्देश्य से धारा 7 भी प्रस्तुत की। इसका उद्देश्य संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए ज्येष्ठाधिकार का नियम स्थापित करना था, न कि किसी व्यक्तिगत कानून के माध्यम से स्थापित करना था। 

ज्येष्ठाधिकार नियम

ज्येष्ठाधिकार का नियम सामान्य कानून का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार वंश का सबसे बड़ा पुरुष संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। अवध संपदा अधिनियम, 1869 के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी सम्पदाओं के लिए यह नियम संहिताबद्ध किया गया था। इसमें मूलतः यह कहा गया है कि यदि संपत्ति के ताल्लुकदार (धारक) की मृत्यु हो जाती है तो अगला पुरुष उत्तराधिकारी या सबसे बड़ा पुरुष उत्तराधिकारी ही संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था जिसने प्रत्यर्थी के दावे में सहायता की ताकि वह व्यक्तिगत कानूनों के तहत नहीं बल्कि ज्येष्ठाधिकार के नियम के अनुसार “नवाबगंज अलीबाद” (अवध) संपत्ति का स्वामित्व हासिल कर सके। 

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1877 की धारा 42

विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1877 की धारा 42, जिसे अब विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 34 के रूप में जाना जाता है, न्यायालय को वादी को एक घोषणात्मक डिक्री प्रदान करने की अनुमति देती है, जिसमें वादी के पास एक कानूनी अधिकार होता है जिसे प्रत्यर्थी अस्वीकार करता है। इस प्रावधान को उस समय उच्च स्थान पर रखा गया जब अधिकारों की औपचारिक घोषणा आवश्यक हो गई, क्योंकि तत्काल राहत प्रदान नहीं की जा सकती थी। 

मध्यवर्ती लाभ (मेस्ने प्रॉफिट)

भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XX नियम 12 और धारा 2(12) के तहत उन लाभों का दावा करने के लिए एक तंत्र निर्धारित किया गया है, जिन तक किसी मालिक को उसकी संपत्ति के गलत तरीके से निपटान के कारण पहुंच नहीं मिल सकती है। इस धारा में मालिक को अपने कब्जे का दावा करने तथा संपत्ति से अर्जित लाभ की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने का प्रावधान है। हालाँकि, केवल एक वैध स्वामी को ही मध्यवर्ती लाभ दिया जा सकता है और इसके लिए उसे अपने स्वामित्व की प्रामाणिकता साबित करनी होगी। 

सी.पी.सी. आदेश XX, नियम 12, कब्जे के लिए डिक्री के साथ-साथ मध्यवर्ती लाभ के लिए डिक्री पारित करने की अनुमति देता है। यह ऐसे लाभों के निर्धारण और निर्णय देने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है। 

यहां प्रत्यर्थी ने अपने मुकदमे में मध्यावधि लाभ का दावा किया तथा अपने दावे का आधार यह बताया कि वह उस अवधि के लिए मुआवजे का हकदार है, जिसमें उसे चल रहे विवाद के दौरान गलत तरीके से वंचित रखा गया था। भारतीय न्यायालयों ने कार्यवाही के प्रारंभिक चरण के दौरान मध्यवर्ती लाभ के दावे पर विचार नहीं किया तथा मूल मुद्दों पर ही ध्यान केन्द्रित किया, जिसके कारण मामला अनसुलझा रह गया। हालांकि, इस मामले में, अंतःस्थ लाभ एक गौण मुद्दा था, जो वसीयत की वैधता और सम्पदा के वैध उत्तराधिकार पर प्राथमिक विवाद से उत्पन्न हुआ था। 

स्टाम्प अधिनियम, 1899 अनुच्छेद 7 अनुसूची 1 

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1889 किसी लेनदेन को रिकॉर्ड करने वाले दस्तावेजों पर शुल्क लगाने को नियंत्रित करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे दस्तावेजों पर उचित रूप से स्टाम्प लगा हो, ताकि उन्हें कानूनी रूप से वैध और अदालत में लागू करने योग्य घोषित किया जा सके। इस मामले में, मोहम्मद अली खान ने एक दस्तावेज तैयार किया, जिसमें नवाबजादा नवाजिश अली खान को संपत्ति का उत्तराधिकारी नामित किया गया और नवाब नासिर अली खान की वसीयत द्वारा दी गई शक्ति पर भरोसा किया गया। कानूनी रूप से लागू होने के लिए, इस दस्तावेज़ को भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1889 की अनुसूची I अनुच्छेद 7 के तहत उचित रूप से स्टाम्प किया जाना था। इस दस्तावेज के निष्पादन का उद्देश्य उत्तराधिकार को लेकर उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को समाप्त करना था और इसके लिए यह आवश्यक था कि दस्तावेज में उचित स्टाम्प शुल्क सहित आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी हों। 

इस मामले में, नवाब नासिर अली खान ने 30 जून, 1934 को दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किये, जिसे भारत की निचली अदालतों ने वसीयत के रूप में व्याख्यायित किया था। हालांकि, वसीयत जैसा दिखने वाले इस दस्तावेज पर अनुच्छेद 7 के तहत मुहर लगाई गई थी, जो यह दर्शाता था कि इसे वसीयत नहीं बल्कि नियुक्ति के दस्तावेज के रूप में माना गया था। इस दस्तावेज में नासिर अली खान की वसीयत द्वारा प्रदत्त नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसमें किसी निष्पादक का नाम नहीं दिया गया था, इस प्रकार इसने मोहम्मद की व्यक्तिगत संपत्ति का निपटान नहीं किया और इसमें निरस्तीकरण का कोई संकेत नहीं था, जो कि वसीयत की प्रमुख विशेषता है। इसलिए प्रिवी काउंसिल ने निष्कर्ष निकाला कि इस दस्तावेज़ को स्टाम्प अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत वसीयत नहीं माना जा सकता है।

प्रिवी काउंसिल ने निर्णय लिया कि भले ही इसे वसीयत माना जाए। यह पाया गया कि उसने वह संपत्ति हस्तांतरित नहीं की जो मोहम्मद को उसके पिता के रूप में विरासत में मिली थी और इसलिए मोहम्मद के व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित जुलियाना संपदा सही मायने में उसके उत्तराधिकारियों की है, जिससे अपीलकर्ता का दावा खारिज हो गया। 

पक्षों के तर्क

याचिकाकर्ता

  • याचिकाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से तर्क दिया कि नासिर अली खान की वसीयत में उल्लिखित नियुक्ति की शक्ति, जिसके द्वारा नियुक्ति की शक्ति के साथ उत्तरोत्तर जीवन संपदा का सृजन किया गया था, व्यक्तिगत कानून के अनुसार अवैध है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नासिर अली खान के शासन वाले इस्लामी कानून के अनुसार, वह नियुक्ति की ऐसी शक्ति को मान्यता नहीं देते थे। याचिकाकर्ता ने यह स्थापित किया कि वास्तव में नासिर अली खान ने अपनी वसीयत में एक ऐसी शक्ति बनाने का प्रयास किया था, जो संपत्ति के लिए किसी भी भावी उत्तराधिकारी को तय करने की अनुमति देती थी, जो मुख्य रूप से इस्लामी कानूनों के दायरे में नहीं आती थी।
  • याचिकाकर्ता के वकील ने यह तर्क भी दिया कि अवध संपदा किसी उत्तराधिकारी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि नासिर अली खान ने जो नियुक्ति की शक्ति सृजित करने का प्रयास किया था, उसका उल्लेख अवध संपदा अधिनियम, 1869 में नहीं है। याचिकाकर्ता ने प्रिवी काउंसिल के समक्ष अपनी दलीलों में यह भी बताया कि अवध संपदा अधिनियम, 1869 या यहां तक कि 1910 के संशोधन अधिनियम में भी ऐसा कोई नियम नहीं है जो किसी व्यक्ति की इच्छा के माध्यम से नियुक्ति की शक्तियों के सृजन की बात करता हो। इसके अलावा, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1855 की धारा 78 और धारा 79, जो नियुक्ति की शक्तियों से संबंधित थी, अवध संपदा अधिनियम में शामिल नहीं की गई थी और इस प्रकार इन शक्तियों का लोप यह संकेत करता है कि अधिनियम में नियुक्ति की इन शक्तियों के सृजन की अनुमति देने का इरादा नहीं था। 
  • याचिकाकर्ता ने आगे 3 ओसी 120 में अवध के न्यायिक आयुक्तों और 31आईए 132 में प्रिवी काउंसिल द्वारा दी गई न्यायिक व्याख्या का उल्लेख किया। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इन दो उदाहरणों की व्याख्या में कहा गया है कि केवल वह व्यक्ति या व्यक्तियों में से एक जिसे संपत्ति विशेष मामले पर लागू धारा 22 के विशेष खंड के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त होती, अवध संपदा अधिनियम, 1869 के तहत वैध उत्तराधिकारी माना जा सकता है। 
  • याचिकाकर्ता ने दावा किया कि न्यायिक आयुक्तों और प्रिवी काउंसिल द्वारा की गई इस व्याख्या में नासिर अली खान को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि यदि वसीयतकर्ता की बिना वसीयत के मृत्यु हो जाती तो संपत्ति उनके पास नहीं जाती। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने इस बात को ध्यान में रखा कि कानून को मूल स्थिति में बहाल करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसलिए अवध संपदा अधिनियम, 1869 में धारा 14 के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित की गई। याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि संशोधन अधिनियम पूर्वव्यापी प्रभाव से बनाया गया था ताकि इस अधिनियम के लागू होने से पहले प्राप्त अधिकारों की रक्षा की जा सके। इसलिए याचिकाकर्ता ने दावा किया कि धारा 7 का पूर्वव्यापी आवेदन वैध रूप से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि नियुक्ति की शक्ति मोहम्मद को उसकी निहित संपत्ति से बेदखल कर देगी। 
  • इसके अलावा, याचिकाकर्ता के वकील ने यह निष्कर्ष निकाला कि नासिर अली खान की वसीयत में दी गई नियुक्ति की शक्ति व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार अवैध थी। प्रत्यर्थी ने आगे कहा कि नियुक्ति की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता या उन्हें कानूनी नहीं माना जा सकता क्योंकि अवध संपदा अधिनियम, 1869 के तहत संपत्ति पारित नहीं की जा सकती, लेकिन व्यक्तिगत कानूनों के पास संपत्ति पारित करने का अधिकार है। वकील ने यह भी कहा कि संशोधन अधिनियम 1890 के पूर्वव्यापी आवेदन पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह याचिकाकर्ता के निहित अधिकारों को प्रभावित करेगा, और संपत्ति पर नियुक्ति की शक्ति को लागू करने वाला कोई भी अन्य प्रयास उत्तराधिकार और विरासत को नियंत्रित करने वाले व्यक्तिगत कानूनों के कानूनी ढांचे के खिलाफ होगा। 

प्रत्यर्थी

  • प्रत्यर्थी ने अपने वकील के माध्यम से प्रिवी काउंसिल के समक्ष तर्क दिया कि अवध संपदा अधिनियम, 1869 में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त नियुक्ति या निपटान की शक्तियां मुसलमानों सहित सभी तालुकदारों (भूमि मालिकों) पर लागू होती हैं। प्रत्यर्थी ने आगे तर्क दिया कि अधिनियम ने नियुक्ति की शक्ति बनाने के लिए पर्याप्त कानूनी ढांचा प्रदान किया, जिसने नासिर अली खान को अपने जीवनकाल के दौरान या वसीयत उत्तराधिकार के माध्यम से अपनी वसीयत के अनुसार संपत्ति का निपटान करने की अनुमति दी। प्रत्यर्थी ने आगे उस दृष्टिकोण का उल्लेख किया जो कि 3ओसी  120 में अवध के न्यायिक आयुक्तों द्वारा शुरू में व्यक्त किया गया था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को, जिसका उल्लेख धारा 22 में संभावित उत्तराधिकारी के रूप में किया गया है, अवध संपदा अधिनियम, 1869 के तहत वैध उत्तराधिकारी के रूप में माना जा सकता है। 
  • प्रत्यर्थी ने आगे कहा कि अधिनियम में संशोधन करने और धारा 14 को प्रतिस्थापित करने से कानून प्रभावी रूप से 31आईए 132 में प्रिवी काउंसिल के निर्णय से पहले की मूल स्थिति में बहाल हो गया। प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि इस बहाली का मतलब यह है कि अवध संपदा, अवध संपदा अधिनियम, 1869 के तहत ज्येष्ठाधिकार नियम के अनुसार अवतरित होगा, इसलिए नासिर अली खान की वसीयत में नियुक्ति की शक्ति को वैध ठहराया गया। 
  • प्रत्यर्थी ने यह भी स्वीकार किया कि नियुक्ति की यह शक्ति मोहम्मद को उसकी संपत्ति से वंचित कर सकती थी, तथापि, यह 1910 के संशोधन अधिनियम के पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने का एक आवश्यक परिणाम था, जिसने संपत्ति को अवध संपदा अधिनियम, 1869 के दायरे में बहाल कर दिया था। इसके अलावा, प्रत्यर्थी के वकील ने कहा कि मोहम्मद की संपत्ति ज्येष्ठाधिकार नियम के अधीन थी और कोई भी व्यक्तिगत कानून लागू नहीं था, जिससे उनके पिता की सबसे बड़ी संतान के रूप में “नवाबगंज अलीबाद” संपत्ति पर उनका दावा वैध हो गया। अली रजा खान ने अपने वकील के माध्यम से प्रिवी काउंसिल का ध्यान अपीलकर्ता की ओर दिलाया कि वह यह साबित करने में विफल रहा है कि संपत्ति किसी भी व्यक्तिगत कानून के तहत हस्तांतरित की गई थी। प्रत्यर्थी ने यह भी कहा कि उसके दावों को चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि अपीलकर्ता के पास नियुक्ति के समर्थन में ठोस सबूत नहीं थे। 
  • चूंकि प्रिवी काउंसिल ने प्रत्याअपील (क्रॉस अपील) की अनुमति दे दी थी, इसलिए प्रत्यर्थी ने इस मुकदमेबाजी प्रक्रिया के दौरान उसके द्वारा किए गए खर्च का भुगतान करने का दावा किया। चूंकि प्रत्यर्थी ने संपत्ति से अर्जित लाभ नहीं कमाया था, इसलिए उसने मध्यवर्ती लाभ का भी दावा किया तथा उससे निपटने की मांग की। चूंकि किसी भी भारतीय न्यायालय ने इस मामले में मध्यवर्ती लाभ के लिए विवादों पर विचार या सुनवाई नहीं की, इसलिए प्रिवी काउंसिल ने इसे वापस विचारण न्यायालय को भेज दिया। इसके बाद विचारण न्यायालय को कानून के अनुसार इस मुद्दे से निपटने की जिम्मेदारी दी गई। 

अपनी दलीलों का समापन करते हुए, प्रत्यर्थी ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को महत्व दिया और कहा कि “नवाबगंज अलीबाद” संपत्ति का उत्तराधिकार ज्येष्ठाधिकार नियम के अनुसार होना चाहिए था न कि अपीलकर्ता के किसी व्यक्तिगत कानून के अनुसार, क्योंकि यह संपत्ति अवध संपदा अधिनियम, 1869 के तहत उल्लिखित सम्पदाओं के अंतर्गत आती है। 

प्रत्यर्थी ने ज्येष्ठाधिकार नियम के कारण “अवध संपदा” पर कब्जे की मांग की और उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता अपनी दलीलों को वैधता के साथ समर्थित करने में विफल रहा है और उसके कब्जे के अधिकार को स्वीकार किया जाना चाहिए और उसे दिया जाना चाहिए।

मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय

इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने निर्णय सुनाते समय विभिन्न मामलों, कानूनी सिद्धांतों और अवधारणाओं का उल्लेख किया। अवध संपदा अधिनियम, 1869 के अनुप्रयोग तथा अधिनियम के अनुसार बिना वसीयत के उत्तराधिकार के सिद्धांतों और वसीयत के तहत नियुक्ति की शक्तियों को समझने के लिए ये मिसालें महत्वपूर्ण थीं। 

अवध के न्यायिक आयुक्त 3 ओसी 120

यह मामला प्रिवी काउंसिल की समझ को आकार देने और अवध संपदा, 1869 के प्रावधानों के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण था, विशेष रूप से ज्येष्ठाधिकार के नियम द्वारा विनियमित बिना वसीयत के उत्तराधिकार। इस मामले में अवध के न्यायिक आयुक्तों ने फैसला सुनाया कि अवध संपदा अधिनियम, 1869 की धारा 22 के तहत संभावित उत्तराधिकारी के रूप में सूचीबद्ध व्यक्ति को “ऐसा व्यक्ति माना जाएगा जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्तराधिकारी होता।” इस व्याख्या के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि नासिर अली खान के पास अवध संपदा अधिनियम, 1869 की धारा 11 के तहत संपत्ति का निपटान करने का अधिकार था। 

इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने निर्णय और 3ओसी 120 का संदर्भ दिया और इस विचार को मजबूत किया कि नवाब नासिर अली खान की संपत्ति का उत्तराधिकार अवध संपदा अधिनियम, 1869 में निर्धारित ज्येष्ठाधिकार के सिद्धांत द्वारा शासित होता है। यह मामला अपीलकर्ता के उन तर्कों को खारिज करने के लिए महत्वपूर्ण था, जिनमें प्रत्यर्थी के व्यक्तिगत कानूनों या किसी अन्य वैकल्पिक उत्तराधिकार या विरासत तंत्र को लागू करने की मांग की गई थी, जो संभावित रूप से ज्येष्ठाधिकार नियम को बाधित कर सकते थे। 

प्रिवी काउंसिल ने 3ओसी 120 के सिद्धांतों को लागू करते हुए पुष्टि की कि नवाब नासिर अली खान की वसीयत अवध संपदा अधिनियम, विशेषकर उत्तराधिकारी के नामांकन से संबंधित प्रावधान के साथ विरोधाभासी है, तथा ज्येष्ठाधिकार के वैधानिक नियमों को रद्द नहीं करती है। इस मामले ने यह स्थापित किया कि अवध संपदा अधिनियम का उद्देश्य इन सम्पदाओं की अखंडता को बनाए रखने और उन्हें कई उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित होने से रोकने के लिए उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उत्तराधिकार का एक समान नियम स्थापित करना था। 

31आईए 132 (प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति)

इस मामले में, अदालत ने जांच की कि वसीयत द्वारा दी गई नियुक्ति की शक्तियों की अवध संपदा अधिनियम के तहत व्याख्या कैसे की जाती है। यह निर्णय इस बात पर निर्णय लेने में महत्वपूर्ण था कि क्या ऐसी शक्तियां कानूनी रूप से वैध हैं। प्रिवी काउंसिल ने स्पष्ट किया कि नियुक्ति की कोई भी शक्ति जो अवध संपदा अधिनियम, 1869 के अंतर्गत नहीं आती है, अवैध मानी जाएगी। 

मामले का निर्णय निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन के दौरान, प्रिवी काउंसिल ने इस मामले पर भरोसा किया और इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिवी काउंसिल का यह निर्णय इस विचार पर आधारित था कि संपत्ति के वसीयतनामा द्वारा निपटान से उत्तराधिकार के कानून में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिससे उत्तराधिकारियों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा होती है। यह निश्चित किया गया कि वसीयतकर्ता, वसीयत के माध्यम से उत्तराधिकार कानूनों द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकारियों के वैधानिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकता है।

इस मामले में वसीयत में ज्येष्ठाधिकार नियम को नकार कर अपीलकर्ता को उत्तराधिकारी के रूप में नामित करने का प्रयास किया गया। इस मामले में परिषद ने इस बात पर जोर दिया कि ज्येष्ठाधिकार का नियम एक कानूनी आदेश है, जिसकी किसी भी वसीयती शक्ति द्वारा अवहेलना नहीं की जा सकती है, और इस प्रकार वसीयत द्वारा किया गया नामांकन शून्य घोषित किया गया तथा संपत्ति को ज्येष्ठाधिकार नियम के अनुसार पारित किया जाना था। 

मामले का फैसला

अवध संपदा और जुलियाना संपदा से संबंधित अपीलों पर निर्णय लेते समय नवाजिश अली खान और नासिर अली खान की वसीयत की वैधता प्रिवी काउंसिल का प्राथमिक ध्यान केन्द्रित करने वाली विषयवस्तु थी। प्रिवी काउंसिल ने आगे पाया कि अवध संपदा नासिर अली खान को उनके भाई सर नवाजिश अली खान द्वारा प्रदान किया गया था। हालाँकि, चूंकि सर नवाजिश अली खान के बाद उनके पुत्र जीवित थे, इसलिए नासिर अली खान, बिना वसीयत के उत्तराधिकार कानून के तहत वैध उत्तराधिकारी नहीं थे। इस कारण ये सम्पदाएं अवध संपदा अधिनियम, 1869 के अन्तर्गत नहीं आईं। प्रिवी काउंसिल ने आगे कहा कि वसीयत में नियुक्ति की शक्ति किसी भी व्यक्तिगत कानून या अवध संपदा अधिनियम, 1869 के किसी भी प्रावधान का अनुपालन नहीं करती है। माननीय न्यायाधीशों ने धारा 7 और मामले के तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच और विश्लेषण किया तथा प्रत्यर्थी की प्रत्याअपील को उचित रूप से स्वीकार कर लिया। काउंसिल द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि नई धारा 7 को शामिल करने के बाद भी मोहम्मद से संबंधित निहित अधिकार और नासिर अली खान को दी गई शक्तियां अप्रभावित रहेंगी। संपत्ति का हस्तांतरण प्रिवी काउंसिल द्वारा तय किए गए ज्येष्ठाधिकार नियम के अनुसार किया गया था। 

इसके अलावा, जुलियाना संपदा के संबंध में, प्रिवी काउंसिल ने इसी तरह से नियुक्ति की शक्ति को वैध ठहराया, जैसा कि नासिर अली खान की वसीयत में प्रदान किया गया था। यह पाया गया कि जब संपत्ति मोहम्मद के वंशजों को हस्तांतरित की जाती थी, तो व्यक्तिगत कानूनों का संदर्भ लिया जाता था। प्रत्यर्थी सरदार अली रजा खान को पुरानी संपत्ति पर कब्जा प्रदान करके राहत प्रदान की गई तथा यह आदेश व्यक्तिगत कानूनों के तहत अन्य उत्तराधिकारियों द्वारा किए जा सकने वाले किसी भी दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दिया गया। इसके बाद अपीलकर्ता को निर्देश दिया गया कि वह प्रत्यर्थी द्वारा वहन की गई मुकदमेबाजी की लागत का आधा हिस्सा तथा अपनी लागत भी अदा करे। 

प्रत्यर्थियो के मध्यवर्ती लाभ के दावे पर भारतीय न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया गया तथा उसे उचित निपटान के लिए पुनः विचारण न्यायालयों को भेज दिया गया। इसके बाद परिषद ने विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 42 के तहत नासिर अली खान की वसीयत में जोड़ी गई नियुक्ति की शक्ति को अवैध घोषित करने का आदेश दिया। इसके बाद माननीय न्यायाधीशों ने अपीलकर्ता की अपील खारिज कर दी, प्रत्यर्थी की प्रत्याअपील स्वीकार कर लिया था और मुख्य न्यायालय के आदेश को भी रद्द कर दिया गया था। ‘रख जुलियाना’ संपत्ति को मोहम्मद के व्यक्तिगत कानून के अनुसार अवतरित घोषित किया गया, जबकि प्रत्यर्थी को अवध संपत्ति का कब्ज़ा इस समझ के साथ दिया गया कि यह आदेश व्यक्तिगत कानून के तहत अन्य उत्तराधिकारियों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है। 

इस निर्णय के पीछे तर्क

अपील में मुख्य न्यायालय ने माना कि नासिर अली खान की वसीयत के अनुसार, उनकी मृत्यु के बाद, संपत्ति आजीवन तीन उत्तरवर्ती किरायेदारों के पास निहित हो गई। इसने आगे तर्क दिया कि नियुक्ति की शक्ति के प्रयोग पर संपदा तुरंत नियुक्त व्यक्ति को हस्तांतरित हो जाएगी, बिना किसी अवधि के, जिसके दौरान संपदा निलंबन की स्थिति में होगी, जिससे वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारियों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। 

हालाँकि लॉर्डशिप की राय थी कि मुस्लिम कानून वास्तविक और व्यक्तिगत संपत्ति के बीच अंतर नहीं करता है और कोई भी प्राधिकारी मुस्लिम कानून पर काम नहीं करेगा- चाहे वह हेदया, बैली या अधिक आधुनिक कार्य हों और प्रिवी काउंसिल का कोई भी निर्णय इस विचार का समर्थन नहीं करता है कि मुस्लिम कानून भूमि के स्वामित्व को अलग-अलग गुणों वाले सम्पदाओं में विभाजित करता है, जैसे कि कानूनी और न्यायसंगत सम्पदा या अवधि के संदर्भ में। 

प्रिवी काउंसिल ने निष्कर्ष निकाला कि यह दस्तावेज वसीयत नहीं बल्कि एक विलेख था और अवध संपदा अधिनियम, 1869 की धारा 11 के तहत नियुक्ति की शक्ति का सृजन नहीं किया जा सकता था। अदालत ने सबसे पहले सर नवाजिश अली खान और नासिर अली खान दोनों की वसीयतों के मुद्दे पर विचार किया। यह स्वीकार किया गया कि सर नवाजिश अली खान की वसीयत में अवध की संपत्ति उनके भाई नासिर अली खान को दे दी गई थी, जबकि उनका एक बेटा था और इस तरह यह संपत्ति अवध संपदा अधिनियम, 1869 के दायरे से बाहर हो गई, जो अवध में सम्पदाओं के उत्तराधिकार को नियंत्रित करता था। 

संशोधन अधिनियम, 1910 के प्रभाव को ध्यान में रखा गया क्योंकि इसने धारा 14 को पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य धारा की मूल व्याख्या सामने लाना था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि अधिनियम नासिर अली खान की वसीयत में निहित नियुक्ति की शक्तियों को वैध नहीं ठहराता था। 

प्रिवी काउंसिल ने यह विचार बरकरार रखा कि नासिर अली खान की वसीयत में निहित नियुक्ति की शक्ति मुस्लिम कानून के तहत अवैध थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम कानून में अंग्रेजी कानूनी अवधारणाओं को शामिल करना अनुचित होगा। मुस्लिम कानून संपत्ति के कोष (अयन) और संपत्ति के उपभोगकर्ता (मनाफी) के बीच अंतर को मान्यता देता है तथा असीमित वसीयत शक्ति को सामान्य रूप से समर्थन नहीं दिया जाता है। मुस्लिम कानून में भोगाधिकार वसीयत की अवधारणा अच्छी तरह स्थापित है, जैसा कि हेदया में वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि संपत्ति के उपयोग की वसीयत (चाहे वह निश्चित हो या अनिश्चित) जीवन और मृत्यु के दौरान वैध है, बशर्ते कि भोगाधिकार संपत्ति के एक तिहाई से अधिक न हो। 

अमजद खान बनाम अशरफ खान एआईआर (1929) मामले में, लॉर्डशिप वजीर हुसैन ने संपत्ति के कोष (कॉर्पस) और उपभोक्ता के बीच अंतर पर प्रकाश डाला है। इस मामले में परिषद ने इस अंतर को बरकरार रखा। निर्णय ने निष्कर्ष निकाला कि इच्छित उपहार केवल जीवन हित था, न कि स्वयं कोष का नहीं, तथा मुस्लिम कानून में यह आवश्यक नहीं है कि जीवन संपदा अनिवार्य रूप से पूर्ण स्वामित्व प्रदान करे। 

यह दृष्टिकोण इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि मुस्लिम कानून के तहत सीमित हित केवल उपभोगाधिकार से ही प्रभावी हो सकता है, जिससे कोष का स्वामित्व बरकरार रहता है। नासिर अली खान की वसीयतों पर इन सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यायालयों ने लगातार पाया कि उन्होंने पूर्ण स्वामित्व के बजाय क्रमिक जीवन हितों का सृजन किया। इस प्रकार संपत्ति का पूरा हिस्सा वसीयतकर्ता के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाता है, जो कि उपभोक्ता के जीवन-धारकों के हितों के अधीन होता है। 

लॉर्डशिप ने निष्कर्ष निकाला कि वसीयत का उचित निर्माण यह था कि नियुक्ति की शक्ति के तहत लेने वाले व्यक्ति को पूर्ण हित लेना था। ऐसा कोई भी सुझाव कि यह शक्ति मुस्लिम कानून के तहत आजीवन किरायेदारों के उत्तराधिकार का निर्माण कर सकती है, अवैध माना गया और यह उत्तराधिकार के व्यक्तिगत कानून के साथ टकराव होगा। 

मामले का विश्लेषण

मुख्य न्यायालय ने अपने निर्णय में यह निर्धारित किया कि विचाराधीन वसीयत का न तो उस संपत्ति पर प्रभाव डालने का इरादा था और न ही उसने उस संपत्ति को प्रभावित किया, जिसका मोहम्मद पूर्ण स्वामी था। भारतीय कोच ने इसका उपयोग इस विचार के समर्थन में किया कि नियुक्ति की शक्ति ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम कानून के तहत प्रदान की जा सकती है और मुस्लिम कानून में इसे मान्यता दी गई होगी। प्रिवी काउंसिल ने पूर्ववर्ती निर्णय के अभाव के कारण भारतीय न्यायालयों के निर्णयों को पलटने में अनिच्छा व्यक्त की। वे इस बात की जांच करने का प्रस्ताव रखते हैं कि क्या नासिर अली खान की वसीयत में निहित नियुक्ति की शक्ति मुस्लिम कानून के सिद्धांतों के साथ विवाद करती है। जवाब में कहा गया कि स्वामित्व की अंग्रेजी कानूनी अवधारणा को मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में शामिल करना अनुचित होगा, क्योंकि मुस्लिम कानून में कॉर्पस और यूसुफ्रूट के बीच स्पष्ट अंतर रखा गया है। 

इस मामले में विश्लेषण किया गया कि मुस्लिम कानून के तहत भूमि का स्वामित्व अवधि में सीमित नहीं है, लेकिन संपत्ति के उपयोग में सीमित अवधि के हितों को मान्यता दी गई है। इन सीमित हितों को शिया कानून के तहत लंबे समय से स्वीकार किया गया है। इस मामले में नियुक्ति की शक्ति के तहत नामित प्रत्यर्थी का इरादा इस संपत्ति को पूर्ण रूप से लेने का था। प्रिवी कौंसिल की राय थी कि यदि उत्तराधिकारी को पूर्ण शक्ति मिल जाती है तो यह संविधान के अनुसार कार्य करेगा और इसलिए यह मुस्लिम कानूनी सिद्धांतों के साथ विवाद उत्पन्न करता है, इसलिए नासिर अली खान की वसीयत में नियुक्ति की शक्ति को अवैध माना गया और मुस्लिम कानून को समाप्त कर दिया गया। 

इसलिए, प्रिवी काउंसिल ने विश्लेषण किया कि नासिर अली खान की वसीयत में शामिल नियुक्ति की शक्ति मुस्लिम कानून के तहत कानूनी रूप से अवैध थी। इसलिए, इस फैसले से मुकदमे में शामिल सम्पदाओं के निपटान पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। नियुक्ति की शक्ति की अमान्यता में कहा गया है कि नासिर अली खान द्वारा अपनी वसीयत में निर्धारित उत्तराधिकार योजना को मुस्लिम कानून के सिद्धांतों, विशेषकर इमामी कानून, जो शिया मुसलमानों पर लागू होता है, के अनुसार कानूनी रूप से बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इस मामले में, मध्यवर्ती लाभ, जिसका निर्णय पहले किसी भारतीय न्यायालय में नहीं हुआ था, को आगे के विचार के लिए पुनः परीक्षण न्यायालयों को भेज दिया गया। 

माननीय न्यायाधीशों ने उल्लेख किया कि अपीलकर्ता अपनी अपील में असफल रहा तथा प्रत्यर्थी संपत्ति के कब्जे के लिए अपनी प्रत्याअपील में सफल रहा, इसलिए न्यायालय ने अपीलकर्ता को उसकी लागतों के साथ-साथ प्रत्यर्थी की लागतों का आधा हिस्सा भी अदा करने की अनुमति प्रदान की, जो इस परीक्षण प्रक्रिया के दौरान व्यय की गई थीं। निष्कर्ष में, माननीय न्यायाधीशों ने मुस्लिम कानून के तहत नासिर अली खान की वसीयत में नियुक्ति की शक्ति को अवैध करार दिया, मध्यवर्ती लाभ के दावे को विचारण न्यायालय को संदर्भित किया और अपील की लागत अपीलकर्ता को आवंटित की, जिससे प्रत्यर्थी की प्रत्याअपील स्वीकार कर ली गई। 

मामले का महत्व

नवाजिश अली खान बनाम अली रजा खान (1948) मामले में दिए गए फैसले का भारत में इस्लामी उत्तराधिकार कानून की व्याख्या और अनुप्रयोग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसमें कानूनी प्रणाली की मांगों के साथ धार्मिक सिद्धांतों से जुड़ी चुनौतियों और पेचीदगियों के बारे में बात की गई है। इस मामले ने औपनिवेशिक न्यायालयों के महत्व पर भी जोर दिया, जिन्होंने कार्यवाहियों के निपटारे के लिए व्यक्तिगत कानूनों के अनुप्रयोग को आकार दिया, जो अब बाद के कानूनी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यह मामला औपनिवेशिक काल के दौरान व्याप्त व्यापक सामाजिक कानूनी गतिशीलता के बारे में भी बात करता है, जहां धार्मिक कानून और औपनिवेशिक शासन ने एक अद्वितीय कानूनी परिदृश्य का निर्माण किया। 

निष्कर्ष

नवाजिश अली खान बनाम अली रजा खान (1948) मामला भारत में इस्लामी उत्तराधिकार कानून के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस निर्णय में धार्मिक सिद्धांतों को कानूनी मांगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की चुनौतियों पर विचार किया गया तथा औपनिवेशिक कानूनी संदर्भ में इस्लामी उत्तराधिकार नियमों को लागू करने में आने वाली जटिलताओं पर चर्चा की गई। 

इस मामले ने धार्मिक नियमों को आधुनिक कानूनी प्रणाली की मांगों के साथ एकीकृत करने की कठिनाइयों को उजागर किया। इससे पता चला कि पारंपरिक मान्यताओं और कानूनी आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना कितना जटिल हो सकता है। औपनिवेशिक न्यायालयों ने इस अवधि के दौरान व्यक्तिगत कानूनों के अनुप्रयोग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वास्तव में ऐसे उदाहरण स्थापित किए जो कानूनी मामलों और इस्लामी कानून के अनुप्रयोगों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा, यह समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में कार्य करता है कि औपनिवेशिक न्यायिक प्रथाओं ने भारत में व्यक्तिगत कानूनों के विकास और कार्यप्रणाली को कैसे प्रभावित किया हैं। 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

इस मामले में मध्‍यवर्ती लाभ को वापस विचारण न्यायालय में क्यों भेजा गया?

किसी संपत्ति या संपदा के गलत स्वामित्व या कब्जे से उत्पन्न होने वाले लाभ को अंतः लाभ के रूप में जाना जाता है। यदि अवैध कब्जे की अवधि के दौरान स्वामित्व उसके पास होता तो कानूनी मालिक को वह लाभ मिल सकता था। इस मामले में, प्रत्यर्थी ने मध्यवर्ती लाभ का दावा किया था, हालांकि भारतीय न्यायालयों ने मामले के अन्य पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण इस मुद्दे पर विचार नहीं किया था। प्रिवी काउंसिल ने मध्यवर्ती लाभ के दावे को आगे की जांच और कानून के अनुसार निपटान के लिए विचारण न्यायालय को भेज दिया। 

मामले में उल्लिखित नियुक्ति की शक्ति को समझाइए।

किसी व्यक्ति को संपत्ति या संपदा के वितरण का निर्णय लेने का कानूनी अधिकार नियुक्ति की शक्ति के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर मालिक की मृत्यु पर संपत्ति या संपदा के स्वामित्व के विभाजन को निर्दिष्ट करने के लिए वसीयत में दिया जाता है। इस मामले में नासिर अली खान की वसीयत में अवध और जुलियाना की सम्पदाओं की नियुक्ति की शक्ति निहित थी। प्रिवी काउंसिल ने व्यक्तिगत कानून के तहत इस शक्ति को अवैध पाया, क्योंकि इसका प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता था कि इससे सही उत्तराधिकारी, यानी मोहम्मद को उसकी विरासत से वंचित किया जा सके और संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपी जा सके जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय जीवित नहीं था। इसलिए नियुक्ति की यह शक्ति अप्रभावी मानी गयी। 

वसीयत के संदर्भ में ‘व्यपगत का सिद्धांत’ क्या है?

व्यपगत के सिद्धांत की अवधारणा तब लागू होती है जब वसीयत में उल्लिखित लाभार्थी की मृत्यु वसीयतकर्ता से पहले हो जाती है। यहां, ऐसे मामलों में जब तक वसीयत में किसी अन्य प्रावधान का उल्लेख नहीं किया जाता है, मृतक लाभार्थी को दिया गया उपहार समाप्त हो जाता है, अर्थात वह विफल हो जाता है और इस प्रकार संपत्ति संपदा का एक हिस्सा बन जाती है और उसे बिना वसीयत के उत्तराधिकार नियमों के अनुसार वितरित किया जाता है। 

मध्‍यवर्ती लाभ की गणना कैसे की जाती है?

यद्यपि उपरोक्त मामले में मध्यवर्ती लाभ पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई थी और इसे वापस विचारण न्यायालय को भेज दिया गया था, मध्यवर्ती लाभ की गणना आम तौर पर गैरकानूनी उत्तराधिकार की अवधि के दौरान संपत्ति के उचित बाजार किराये मूल्य के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, अवैध कब्जेदार द्वारा अर्जित कोई अन्य आय, जैसे संपत्ति से प्राप्त किराया या लाभ भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अदालत संपत्ति की स्थिति और संपत्ति के रखरखाव के लिए अवैध कब्जेदार द्वारा किए गए अन्य खर्चों पर भी विचार कर सकती है। 

क्या भारत में ज्येष्ठाधिकार का नियम अभी भी लागू है?

आधुनिक भारतीय न्यायिक प्रणाली में ज्येष्ठाधिकार का नियम विद्यमान है। ऐसा विशेष रूप से रियासतों के उन्मूलन तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 जैसे कानूनों की स्थापना के कारण हुआ है। ये अधिनियम सभी उत्तराधिकारियों के बीच समान उत्तराधिकार का प्रावधान करते हैं, चाहे उनका लिंग या जन्म का क्रम कुछ भी हो। सामान्य कानून के तहत उत्तराधिकार के लिए इस नियम पर अब विचार नहीं किया जाता या इसे मान्यता नहीं दी जाती। 

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत जब किसी पंचाट (अवॉर्ड) पर उचित स्टाम्प नहीं लगाया जाता है तो क्या होता है?

यदि किसी पंचाट पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 7 के तहत उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार स्टाम्प नहीं लगाया गया है, तो उसे न्यायालय में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय पर किसी कानूनी कार्यवाही द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसमें शामिल पक्षों को दस्तावेज़ को कानूनी रूप से वैध माने जाने से पहले जुर्माना के साथ-साथ कम स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। 

संदर्भ

 

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