नांबी नारायणन बनाम सिबी मैथ्यूज और अन्य (2018)

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यह लेख Priyamvada Singh द्वारा लिखा गया है, और आगे Sneha Arora द्वारा अद्यतन (अपडेट) किया गया है। यह एस.नांबी नारायणन बनाम सिबी मैथ्यूस और अन्य (2018) का विश्लेषण है, जो पुलिस की मनमानी पर ध्यान केंद्रित करता है और जांच करता है कि क्या प्रतिष्ठा को किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाता है। इसका अनुवाद Pradyumn Singh ने किया गया है। 

Table of Contents

परिचय

प्रख्यात वैज्ञानिक नांबी नारायणन की कुछ कहानियां अधिकारों के उल्लंघन और हलचल भरी घटनाओं के आकर्षक विवरण को उजागर करती हैं। एक प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक और पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता नारायणन, जिनका जन्म 12 दिसंबर 1941 को हुआ था, इसरो के क्रायोजेनिक डिवीजन में एक नेता के रूप में प्रमुखता से उभरे। उनका जीवनकाल, उनके समर्पण और नवीनता से चिह्नित, 1994 में एक नाटकीय परिवर्तन आया जब उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपों को साजिश सिद्ध कर दिया, लेकिन इस घटनाक्रम ने उनके जीवन पर नाटकीय और स्थायी प्रभाव छोड़ा। नांबी नारायणन बनाम सिबी मैथ्यूज और अन्य (2018) के मामले ने उन्हें उनके द्वारा सहन किए गए कष्टों के लिए मुआवजा प्रदान किया। इस कानूनी लड़ाई का उद्देश्य नारायणन को मुआवजा देकर और सुरक्षित करके अन्याय को सुधारना है। मामले के विश्लेषण में जाने से पहले, आइए हम नांबी नारायणन के प्रारंभिक जीवन और पूर्ण जीवन काल को समझने का प्रयास करें।

नांबी नारायणन का प्रारंभिक जीवन और करियर

तमिलनाडु के रहने वाले, नांबी ने कन्याकुमारी में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और बाद में तिरुवनंतपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज से प्रौद्योगिकी में मास्टर की डिग्री हासिल की। इस डिग्री को हासिल करने के पीछे उनका लक्ष्य इसरो जिसके अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे, उसमे शामिल होना था। उनकी प्रतिभा को देखते हुए, श्री साराभाई ने उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के आइवी लीग कॉलेजों में से एक में अध्ययन के लिए छुट्टी लेने की पेशकश की। अंततः, नासा ने नांबी को फेलोशिप की पेशकश की, और उन्होंने प्रतिष्ठित प्रिंसटन विश्वविद्यालय में भी प्रवेश प्राप्त कर लिया। वहां उन्होंने केवल 10 महीनों में अपनी मास्टर डिग्री पूरी करके रिकॉर्ड बनाते हुए रासायनिक रॉकेट प्रणोदन का अध्ययन किया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रशासन ने उनकी बुद्धिमत्ता को पहचाना और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में नौकरी की पेशकश की। हालांकि, नांबी को अपनी मातृभूमि की याद आ रही थी। उन्होंने नौकरी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और भारत लौट आए।

उस समय जब इसरो रॉकेट प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन) में ठोस ईंधन (फ्यूल) पर निर्भर था, नांबी तरल ईंधन के ज्ञान के साथ लौटे। 1970 के दशक में, एपीजे अब्दुल कलाम ठोस मोटरों पर काम कर रहे थे। उनके साथ नांबी भी शामिल हो गए, जिन्होंने भारतीय रॉकेट विज्ञान परिदृश्य में तरल ईंधन रॉकेट प्रौद्योगिकी का परिचय कराया। उनके विचारों में चिंगारी को पहचानने वाले तत्कालीन इसरो अध्यक्ष सतीश धवन द्वारा उन्हें इसके लिए प्रोत्साहन दिया गया। अंततः, भारत ने 1975 में अपना पहला सफल थ्रस्ट इंजन देखा। नांबी नारायणन संगठन के लिए और बदले में देश के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति साबित हुए। 2019 में, उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।

मामले की पृष्ठभूमि

1992 में, भारत ने क्रायोजेनिक ईंधन-आधारित इंजन का उत्पादन करने की तकनीक के हस्तांतरण के लिए रूस को 235 करोड़ रुपये की भारी राशि का भुगतान करने पर सहमति दी। क्रायोजेनिक ईंधन वे होते हैं जिन्हें तरल अवस्था में रखने के लिए बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है। यह तय किया गया था कि रूस कार्यशील स्थिति में ऐसे दो इंजन प्रदान करेगा, साथ ही तकनीक भी। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने इस बारे में अपनी आपत्तियां रूस को लिखने का फैसला किया। उस समय रूस के राष्ट्रपति, बोरिस येल्त्सिन, G5 समूह द्वारा प्रतिबंधित होने के डर से भारत को तकनीक प्रदान करने से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एकाधिकार का यह युद्ध जीत लिया है।

एक अन्य प्रयास में, भारत ने एक रणनीति का सुझाव दिया जिसके तहत कोई औपचारिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं होगा, और इसके बजाय, चार क्रायोजेनिक इंजन का अनुकरण (रेपलिकेटेड) किया जाएगा। योजना शुरू करने के बावजूद, 1994 में नांबी के साथ जासूसी घोटाले के कारण यह इच्छित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही।

मामले का विवरण

  1. मामले का नाम: एस. नांबी नारायणन बनाम. सिबी मैथ्यूज 
  2. अपीलकर्ता : एस नांबी नारायणन
  3. प्रतिवादी: सिबी मैथ्यूज 
  4. पीठ: न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा
  5. मामले का प्रकार: सिविल अपील 
  6. फैसले की तारीख: 14 सितंबर 2018
  7. उद्धरण: एससी (2018) 10 एससीसी 804

मामले के तथ्य

अक्टूबर 1994 में, खुफिया अधिकारियों ने दो मालदीव महिलाओं, मरियम राशिदा और फौज़िया हसन को भारत में उनके वीज़ा का समय सीमा समाप्त होने और जासूस होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार किया। इससे अधिकारियों को नांबी तक पहुंचा। हालांकि, नांबी के निवास स्थान की तलाशी लेने पर कोई आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला, और पुलिस खाली हाथ लौट गई।

नवंबर 1994 में, नांबी नारायणन को अन्य चार लोगों के साथ पाकिस्तान को महत्वपूर्ण रॉकेट जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 24 घंटों के भीतर, नांबी को एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें अपने अपराधों को कबूल करने के लिए कहा। नांबी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्हें 11 दिनों के लिए हिरासत में भेज दिया गया। कुल मिलाकर, नांबी को एक कट्टर सिलसिलेवार हत्यारा (सीरियल किलर) के साथ न्यायिक हिरासत में 50 दिन बिताने पड़े। इसके अलावा, लोग स्टेशन के सामने “देशद्रोही” और “जासूस” जैसे अपशब्द चिल्लाने के लिए जुटे। उन्हें तीसरी डिग्री यातना का सामना करना पड़ा। उन्हें बेरहमी से पीटा गया। उन्हें अपने अपराधों को कबूल करने और उच्च अधिकारियों को जासूसी के माध्यम से उनकी मदद करने का झूठा आरोप लगाने के लिए 30 घंटे तक खड़े रहने के लिए भी मजबूर किया गया। जनवरी 1995 में, सभी आरोपी वैज्ञानिकों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अप्रैल 1996 में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष पुष्टि की कि जासूसी का मामला झूठा था और आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था, और मई 1996 में, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

दो साल बाद, 1998 में, सीबीआई के हस्तक्षेप करने का निर्णय लेने पर आरोप हटा दिए गए। हालांकि, नांबी को क्रायोजेनिक ईंधन मोटर पर काम करने वाली अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और उन्हें एक डेस्क नौकरी लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। फर्जी मामले ने उनके करियर और देश के रॉकेट विज्ञान में महत्वपूर्ण विकास को नुकसान पहुंचाया था। मई 1998 में, सर्वोच्च न्यायालय ने श्री नारायणन और अन्य संबंधित लोगों को 1 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया। मुआवजे का बोझ प्रतिपूर्ति (वाइकेरियस) दायित्व के माध्यम से केरल सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

1999 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पुष्टि की कि केरल सरकार ने अंतरिक्ष अनुसंधान में नारायणन के प्रतिष्ठित करियर को नुकसान पहुंचाया है। एनएचआरसी ने केरल सरकार को नारायणन को उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने के लिए 1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। एनएचआरसी ने दावा किया कि केरल सरकार अपने पुलिस अधिकारियों के कार्यों के लिए प्रतिपूर्ति दायी थी। हालांकि, केरल उच्च न्यायालय केवल 10 लाख रुपये के मुआवजे के लिए सहमत हुआ। 11 साल बाद, एक जांच से पता चला कि यह 10 लाख रुपये भी अभी तक नांबी को नहीं दिया गया था। इस बीच, झूठे आरोपों में शामिल अधिकारी सिबी मैथ्यूज को केरल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था।

शामिल कानूनी पहलू

द्वेशपूर्ण अभियोजन

द्वेशपूर्ण अभियोजन एक व्यक्ति के खिलाफ दुर्भावना या उचित या संभावित कारण के बिना आपराधिक या दीवानी कार्यवाही की गलत शुरुआत को संदर्भित करता है। इसमें निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के प्रति दूसरे व्यक्ति की दुर्भावनापूर्ण मंशा शामिल होती है, जो किसी व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही के संपर्क में लाकर नुकसान पहुंचाने, परेशान करने या अन्याय पूर्वक लक्षित करने के लिए होती है। एक दुर्भावनापूर्ण अभियोजन दावे में, आरोपियों के आरोप झूठे हैं और उसके खिलाफ गलत कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी, यह दिखाने के लिए अभियोजक पर बोझ पड़ता है।

मदन मोहन सिंह बनाम भृगुनाथ सिंह और अन्य (1952) में, यह माना गया था कि किसी भी व्यक्ति को झूठे आरोपों के आधार पर जेल में नहीं डाला जाएगा। इस मामले में, एक व्यक्ति को झूठे आरोपों के कारण 40 दिनों तक जेल में रखा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह दुर्भावनापूर्ण अभियोजन का मामला था।

जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के एक भाग के रूप में प्रतिष्ठा

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार को समय-समय पर मानव जीवन के कई तत्वों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (1962) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि “जीवन” की अवधारणा जैविक उत्तरजीविता से अधिक है। इसमें एक अच्छे जीवन के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक सभी आनंद और सुविधाएं शामिल हैं। इसलिए, कोई भी ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति के अधिकारों और जीवन के आनंद से वंचित करता है, कानून द्वारा निषिद्ध है। इसमें वह सब कुछ शामिल है जो शारीरिक हानि, मानसिक हानि, विच्छेदन (ऐम्प्यूटैशन) या विकृति, या किसी व्यक्ति के अंग को कोई क्षति है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति बाहरी दुनिया के साथ बातचीत और काम करता है, कानून द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके जीवन की गुणवत्ता से सीधे और आनुपातिक रूप से संबंधित होती है। जीवन का अधिकार संविधान द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है, और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसी का एक अनिवार्य पहलू है। दुर्भावनापूर्ण बदनामी से अप्रभावित निजी प्रतिष्ठा का आनंद लेने का अधिकार प्राचीन काल से है और मानव समाज के लिए आवश्यक है। चूंकि प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए सरकार और राज्य का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाए। वर्तमान मामले में, पूर्व वैज्ञानिक की प्रतिष्ठा केरल पुलिस द्वारा उनके खिलाफ किए गए जाली और गढ़े आरोपों के कारण धूमिल हो गई थी। बिहार राज्य बनाम लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य (2003) में, भागलपुर, बिहार में हुई सांप्रदायिक अशांति पर चर्चा करने के लिए दो सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणी ने समाज की नजर में प्रतिवादी की प्रतिष्ठा को चुनौती दी। प्रतिवादी को अपनी बेगुनाही साबित करने और अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का उचित मौका नहीं दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है; इस प्रकार, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रतिष्ठा के अधिकार के हकदार थे। इसके अलावा, अदालत ने उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उन्हें मुआवजा प्रदान किया। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नियाम (1963) के मामले में, यह माना गया था कि किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ मानहानि वाले बयान के प्रश्न से निपटते समय निम्नलिखित परीक्षण निर्धारित किए जाने हैं:

  • क्या अदालत के समक्ष जिस पक्ष के आचरण का प्रश्न है, उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का पर्याप्त अवसर था?
  • क्या उस व्यक्ति या पक्ष के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों के बारे में विश्वसनीय सबूत है?
  • क्या मामले के परिणाम में उल्लिखित आचरण को एक आवश्यक पहलू के रूप में विचार और संबोधित करना चाहिए? 

वर्तमान मामले में, नांबी नारायणन की प्रतिष्ठा गंभीर रूप से प्रभावित हुई और धूमिल हो गई, जिससे न केवल वह बल्कि उनका परिवार भी प्रभावित हुआ, जो गंभीर परिणामों से पीड़ित थे। इसके अलावा, उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पर्याप्त अवसर भी प्रदान नहीं किया गया था। 

पक्षों की दलीलें 

अपीलकर्ता

इस मामले में अपीलकर्ता ने जासूसी के आरोपों में केरल पुलिस द्वारा दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आरोपों से उपजे कई तर्क दिए।

अपीलकर्ता ने दावा किया कि केरल पुलिस का उसके खिलाफ अभियोजन दुर्भावनापूर्ण था, इसके निम्नलिखित आधार थे: इसने उनके करियर और एक प्रसिद्ध इसरो वैज्ञानिक के रूप में उनके पद पर एक गंभीर झटका दिया, जिससे उनके काम, पूंजी, सम्मान और अंततः उनके परिवार की शांति प्रभावित हुई। इसने भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान (रिसर्च) के तकनीकी विकास के मामले में भी गंभीर जटिलताएं पैदा कीं।

यह भी बताया गया कि सीबीआई, जिसने 18 महीने तक इस मामले की जांच करने के बाद मामले को संभाला, सीबीआई ने सिफारिश की कि अपीलकर्ता के खिलाफ मामला बंद कर दिया जाए क्योंकि आरोपों के पीछे कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता था। सीबीआई रिपोर्ट ने केरल पुलिस द्वारा कर्तव्य में चूक को भी उजागर किया और केरल सरकार को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की। इन निष्कर्षों के बावजूद, केरल सरकार उन भटक रहे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही और इसके बजाय अपना पूरा ध्यान अपीलकर्ता की जांच पर केंद्रित किया और इस उद्देश्य के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया।

अपीलकर्ता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस अदालत ने पहले किसी समय सहमति व्यक्त की थी कि उसके खिलाफ अभियोजन दुर्भावनापूर्ण था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी केरल सरकार की कार्रवाई की आलोचना की थी। अपीलकर्ता ने माना कि केरल उच्च न्यायालय सरकार का समर्थन करने में गलत था। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने एक संवैधानिक अपराध के लिए मुआवजे की मांग की और अधिकारियों के कदाचार के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की कार्रवाई का समाधान करने के लिए एक समिति के गठन का अनुरोध किया।

प्रतिवादी

प्रतिवादी, सिबी मैथ्यूज ने सबसे पहले तर्क दिया कि देश के लाभ से वंचित होने का अपीलकर्ता का दावा, क्योंकि वह क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय योगदान दे सकते थे, विश्वसनीय नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मरियम राशिदा की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, अपीलकर्ता ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दिया। इसलिए, उनके द्वारा किए गए ये दावे केवल सहानुभूति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही हो सकते हैं।

प्रतिवादी ने कहा कि जांच की निगरानी उच्च पद वाले अधिकारियों द्वारा की गई थी, और उन्हें भी इसके बारे में अच्छी तरह से अद्यतन रखा गया था। प्रतिवादी ने यह भी जोड़ा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के दिन, उन्होंने मामले को सीबीआई में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था, जो पूर्वाग्रह की कमी का संकेत देता है। जांच निष्पक्ष तरीके से की गई थी, और सभी सबूत अपीलकर्ता के जासूसी गतिविधियों में शामिल होने की ओर इशारा करते थे।

प्रतिवादी ने दृढ़ता से माना कि न तो उन्होंने और न ही अन्य किसी पुलिस अधिकारी ने अपीलकर्ता के साथ अत्याचार किया। इस मामले पर पिछले उच्च न्यायालय के फैसले सबूत के रूप में खड़े हैं। प्रतिवादी ने जांच स्वयं करने के बजाय मामले को सीबीआई में स्थानांतरित कर दिया, जो पुलिस द्वारा अत्याचार के किसी भी दावे को रद्द कर देता है। इसके अलावा, विशेष जांच दल के गठन से पहले खुफिया ब्यूरो इस मामले में शामिल था।

इस बात पर जोर दिया गया कि अपीलकर्ता जासूसी गतिविधियों में शामिल था, यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद थे। इसके अलावा, उनकी गिरफ्तारी आवश्यक हो गई थी क्योंकि, अपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद, वह देश छोड़ने का इरादा रखते थे। सीबीआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, जिसमें कहा गया था कि कोई आपत्तिजनक सबूत नहीं मिला, प्रतिवादी ने उल्लेख किया कि आरोपियों के घरों से 235 दस्तावेज बरामद किए गए थे, और इनकी आगे जांच की आवश्यकता है।

प्रतिवादी ने आगे कहा कि उन्होंने सीबीआई में स्थानांतरित करने से पहले केवल 17 दिनों तक जांच की थी, और इसलिए, मीडिया को अपडेट करने का भार उन पर था। जांच के बाद सीबीआई को स्थानांतरित करने के बाद किसी भी कदाचार के लिए विशेष जांच दल को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।

खुफिया ब्यूरो के अधिकारी, जिन पर मुख्य रूप से अत्याचार का आरोप लगाया गया था, जवाबदेही से बच गए। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उस पर और केरल पुलिस पर अत्याचार का आरोप लगाना उचित नहीं होगा। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने केवल राज्य सरकार को मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था और अत्याचार के बारे में विशेष रूप से कुछ भी उल्लेख नहीं किया था। अपीलकर्ता ने भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अत्याचार की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने हिरासत में बिताए 50 दिनों में से केवल 5 दिन पुलिस की हिरासत में थे, शेष 45 दिन सीबीआई की हिरासत में थे।

केंद्रीय जांच ब्यूरो

प्रतिवादी ने सीबीआई की ओर से तर्क दिया कि हालांकि जांच के संबंध में केरल पुलिस की कमियों पर प्रकाश डाला गया था, केरल सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रही। सीबीआई ने माना कि यदि सरकार को इस विफलता के लिए बुलाया नहीं गया तो यह एक गंभीर गलती होगी। तर्क दिया गया कि केरल पुलिस की कार्रवाई आपराधिक प्रकृति की थी। हालांकि रिपोर्ट केवल एक सिफारिश थी, केरल सरकार को इसे गंभीरता से विचार में लेना चाहिए था और आवश्यक कदम उठाने चाहिए थे जो किसी व्यक्ति के अधिकारों के साथ-साथ भारत के संविधान के सार का सम्मान करते हों। उन्होंने जापानी साहू बनाम चन्द्र शेखर मोहंती (2007) के मामले का हवाला दिया और कहा कि केरल सरकार विलंब की आड़ में अपनी कार्रवाई की कमी को नहीं छिपा सकती थी। अपीलकर्ता के लिए न्याय सुनिश्चित करने में मुआवजा देने और पुलिस के आचरण से निपटने दोनों शामिल होंगे।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1994) में, अदालत ने जांच करने के महत्व पर जोर दिया ताकि लोगों में न्याय प्रणाली में विश्वास की भावना पैदा हो सके। इसके आधार पर, सीबीआई ने जोर दिया कि केरल पुलिस के आचरण की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए।

 

नांबी नारायणन बनाम सिबी मैथ्यूज और अन्य में निर्णय (2018)

सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई की अंतिम (क्लोजर) रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, नोट किया कि अपीलकर्ता को लगभग 50 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया था। इसलिए, अदालत को मुआवजा देने के मुद्दे पर विचार करना चाहिए। सीबीआई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में टिप्पणी की गई थी कि चूंकि आरोपी ने जासूसी गतिविधियों में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया था, इसलिए ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो यह संकेत दे सके कि आरोपी एक शरारती था या वह देश को प्रदान की गई सेवाओं से सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था जैसा कि प्रतिवादी ने दावा किया था। इसके अलावा, सीबीआई रिपोर्ट ने केरल पुलिस द्वारा अपनी जांच प्रक्रिया में कई चूक, त्रुटियां और चूक प्रस्तुत की। इसलिए, जासूसी के आरोप सही साबित नहीं हुए, और इसलिए आरोपी को बरी करने और जब्त किए गए दस्तावेजों को वापस करने का निर्देश दिया गया। सीबीआई द्वारा प्रदान की गई क्लोजर रिपोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय का मानना ​​था कि अपीलकर्ता द्वारा सहन किया गया उत्पीड़न और मानसिक यातना स्पष्ट थी।

फैसले के पीछे तर्क

के.चन्द्रशेखर, मरियम रशीदा, बनाम केरल राज्य एवं अन्य, (1998) के मामले में अदालत ने सीबीआई रिपोर्ट स्वीकार कर ली और पाया कि इसरो में दस्तावेजों को वर्गीकृत करने की कोई प्रणाली नहीं थी और दस्तावेजों तक पहुंच के लिए एक द्वार नीति का पालन किया गया था। जांच के दौरान पाया गया कि दस्तावेज नियमित रूप से विभिन्न खंडपीठों को जारी किए जाते थे, और एक वैज्ञानिक के स्थानांतरण के बाद, रेखा चित्र (ड्रॉइंग) की सभी प्रतियां बरकरार थी। वरिष्ठ वैज्ञानिक जैसे नांबी नारायणन के पास इन दस्तावेजों तक पहुंच थी, लेकिन उनको जारी किए जाने या तीसरे पक्षों को पारित करने के कोई सबूत नहीं मिले। इसलिए, इसरो के भीतर कथित जासूसी गतिविधियों की आगे जांच का कोई आधार नहीं है, क्योंकि कोई वर्गीकृत दस्तावेज चोरी या लापता नहीं पाया गया। इस मामले की जांच का अधिकार केरल पुलिस के पास होगा।

अदालत ने आगे कहा कि राज्य पुलिस द्वारा अभियोजन दुर्भावनापूर्ण था और इससे अपीलकर्ता को उत्पीड़न और पीड़ा हुई। राज्य पुलिस ने अपीलकर्ता और अन्य को गिरफ्तार करने के बाद मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरण के बावजूद, प्रारंभिक अभियोजन में उचित आधार का अभाव था और वह निराधार था, उस मामले के विपरीत जहां मुकदमे के बाद अंततः आरोपी को दोषी नहीं पाया गया। न्यायालय ने माना कि राज्य पुलिस की कार्रवाई अनुचित थी। इसने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अपीलकर्ता की स्वतंत्रता और गरिमा को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया। इसलिए, इस तरह के उल्लंघन के लिए मुआवजे को आवश्यक माना गया।

डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1996) का मामला उल्लेख किया गया था, जिसमें कहा गया था कि “अत्याचार” में केवल शारीरिक पीड़ा ही शामिल नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति पर लगाया गया मानसिक कष्ट भी शामिल है। इसमें मनोवैज्ञानिक आघात शामिल है, जो बदले में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और गरिमा में बाधा डाल सकता है। अदालत ने कहा कि हिरासत में दिए गए अत्याचार को किसी अन्य शारीरिक या मानसिक अत्याचार के समान गंभीर माना जाना चाहिए। यह मानव गरिमा का उल्लंघन है और साथ ही मानव नैतिकता के मानकों के मामले में एक पीछे हटने का कदम है। अदालत ने देखा कि अपीलकर्ता द्वारा पुलिस हिरासत में अनुभव किया गया मानसिक आघात महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, भले ही उसे कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा हो।

जोगेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994) के मामले में, अदालत ने मानवाधिकारों के बढ़ते दायरे और बढ़ते अपराध दर पर जोर दिया। यह गिरफ्तारी की अवधारणा के संबंध में व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक सामाजिक हितों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर देता है। इसलिए, अदालत ने मानवाधिकारों को बनाए रखने के साथ-साथ सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।

अदालत का मानना ​​था कि प्रतिष्ठा व्यक्तिगत सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसका संरक्षण भारतीय संविधान के तहत किया जाता है। इसने किरण बेदी और अन्य बनाम जांच समिति और अन्य (1998) का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि दुर्भावनापूर्ण और झूठी बातचीत के अधीन किए बिना एक अच्छी प्रतिष्ठा का अधिकार समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। एक अच्छी प्रतिष्ठा व्यक्तिगत सुरक्षा के दायरे में आती है और इसका संरक्षण संविधान के तहत किया जाता है। वही विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला विश्वनाथ अग्रवाल (2012) में दोहराया गया था।

अदालत ने पुलिस द्वारा बल के अत्यधिक प्रयोग की निंदा की और दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य (2019) के मामले का उल्लेख किया, जिसमें पुलिस के कार्यों पर जोर दिया गया था। इनमें अपराधों की जांच, अपराधियों की गिरफ्तारी और कानून और व्यवस्था बनाए रखना शामिल है। इसके बावजूद, पुलिस का कदाचार देखा जाता है। जबकि पुलिस के पास बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार है, उन्हें ऐसा किसी व्यक्ति के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना करना चाहिए।

सूबे सिंह बनाम हरियाणा राज्य (1993) और हरदीप सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2011) में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उचित उपाय के रूप में मुआवजे प्रदान किया। मुआवजे की राशि मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करती है और किसी व्यक्ति को गलत किए जाने से उसे आपराधिक या नागरिक कार्यवाही के माध्यम से आगे मुआवजा लेने से नहीं रोकती है।

इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता, इसरो में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, ने अपार अपमान सहन किया है। इस तरह का व्यवहार न केवल मौजूदा नागरिक मुकदमे के बावजूद उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि सार्वजनिक कानून के तहत मुआवजे की भी मांग करता है। अपीलकर्ता द्वारा सामना किए गये गलत कारावास, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन और अपमान को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अंतिम फैसला

के.चन्द्रशेखर बनाम केरल राज्य (1998) में सीबीआई रिपोर्ट के आलोक में, सर्वोच्च न्यायालय ने नांबी नारायणन को मुआवजा देना जरूरी समझा। तदनुसार, इसने केरल सरकार को नांबी नारायणन को आठ सप्ताह के भीतर रुपये 50 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। अपीलकर्ता को अतिरिक्त मुआवजे के लिए दायर सिविल मुकदमे को आगे बढ़ाने की भी अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता की सिफारिशों के आधार पर, न्यायालय ने जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से न्यायमूर्ति डी.के. जैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों वाली यह समिति दिल्ली से संचालित होगी, लेकिन आवश्यकतानुसार केरल से बैठक कर सकती है। केंद्र सरकार समिति के सैन्य सहायता समर्थन और कामकाज के लिए धन उपलब्ध कराएगी। 

फैसले का प्रभाव 

एस. नांबी नारायणन बनाम सिबी मैथ्यूस मामले में हालिया घटनाक्रम के कारण सरकार की जवाबदेही और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए निरीक्षण और जांच बढ़ गई है। 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नांबी नारायणन को गलत गिरफ्तारी और आरोपों के लिए मुआवजा देने के ऐतिहासिक फैसले के बाद, भविष्य में न्याय के गलत होने से बचने के लिए कुछ प्रावधान और सुधार किए गए हैं। इसके अलावा, व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षित करने और जांच की अखंडता और जांच अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कुछ चर्चाएं हुई हैं। यह मामला कानूनी प्रणाली और तंत्र को एक संगठित रूप में तैयार करने और सुनिश्चित करने के लिए उत्प्रेरक (कैटलिस्ट) के रूप में कार्य करता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण कानूनी सेवाएं और मूल्यांकन प्राप्त हो। 

आलोचनात्मक विश्लेषण

इसरो जासूसी मामला, जिसे एस. नांबी नारायणन मामला भी कहा जाता है, 1994 में दो वैज्ञानिकों, एस. नांबी नारायणन और डी. सासिकुमारन को जासूसी के आरोप में गलत गिरफ्तारी और हिरासत में रखने से संबंधित है। इस मामले में गंभीर जटिलताएं और विवाद शामिल हैं, जिसमें जबरन आरोप, फर्जी सबूत और राजनीतिक हस्तक्षेप शामिल है। 1996 में, केरल उच्च न्यायालय ने इस मामले को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि इसमें कई प्रक्रियात्मक अनियमितताएं शामिल थीं। 1998 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को बरकरार रखा और केरल सरकार को नारायणन की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए भुगतान करने का निर्देश दिया।

यह मामला कई कानूनी और नैतिक विवादों को उठाता है, जिसमें प्रवर्तन एजेंसियों और जांच अधिकारियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग शामिल है। इसने कानून की उचित प्रक्रिया के महत्व और सरकार की कार्रवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसके अलावा, नांबी नारायणन के संबंध में फर्जी सबूत और यातना ने एक आपराधिक न्याय प्रणाली के खतरों को उजागर किया जो मामले के न्याय और निष्पक्षता से अधिक दोषसिद्धि को प्राथमिकता देता है।

इसलिए, इसरो जासूसी मामला न्याय बनाए रखने के संबंध में एक समाज द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का एक स्पष्ट अनुस्मारक है। यह व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करते हुए सार्वजनिक सुरक्षा को भी बनाए रखने के लिए एक निष्पक्ष और निष्पक्ष आपराधिक न्याय प्रणाली के महत्व को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष

यद्यपि नांबी को आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ति दी गई है, लेकिन उनके जीवन के पिछले 24 वर्ष वापस नहीं लाए जा सकते। देश को कुछ पुलिस अधिकारियों के हाथों बहुत नुकसान हुआ, जिनके कार्यों ने नांबी, उनके परिवार, करियर, प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को गंभीर रूप से प्रभावित किया। जिन लोगों ने ऐसा किया, वे बिना किसी परिणाम के जाने के लिए स्वतंत्र थे।

पुलिस के हाथों सत्ता के मनमाने इस्तेमाल पर लगाम लगाना जरूरी है। उनके लिए पालन करने के लिए एक स्पष्ट संहिता होनी चाहिए, और किसी व्यक्ति को शारीरिक और सामाजिक दोनों तरह से अपमान और यातना के अधीन करने से पहले सबूतों को गंभीरता से विचार में लिया जाना चाहिए। नांबी जैसे एक विद्वान और प्रतिष्ठित व्यक्ति निश्चित रूप से जो उनके साथ हुआ उसके हकदार नहीं थे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई और ऐसा अमानवीय कुछ भी न झेले। अभियोजन के दौरान उनकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान ने उनके करियर और उनकी प्रसिद्धि को गंभीर रूप से प्रभावित किया। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा गरिमा के साथ जीने के उनके अधिकार का एक अभिन्न अंग है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

इसरो जासूसी मामले में दो अन्य आरोपी कौन थे? 

इसरो मामले में वैज्ञानिक एस. नांबी नारायणन और डी. सासिकुमारन शामिल हैं। मामले के अन्य आरोपियों में पूर्व आईबी अधिकारी सीआरआर नायर, जीएस नायर, केवी थॉमस, पीएस जयप्रकाश, जॉन पुन्नान, बेबी, दीनता मथियास, वीके माइनी, मरियम राशिदा, फौजिया हसन और एसके शर्मा शामिल हैं।

इसरो मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ क्या सबूत पेश किये गए? 

मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ पेश किए गए सबूतों में धिवेही में लिखी गई एक डायरी, विदेशी नागरिक के साथ जानकारी की जासूसी और दस्तावेजों के हस्तांतरण के लिए रसद और भुगतान में कथित संलिप्तता शामिल है। 

इसरो जासूसी मामले में भारतीय मीडिया की क्या भूमिका थी?

भारतीय मीडिया ने इसरो जासूसी मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कई समाचार संगठनों ने वैज्ञानिक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सनसनीखेज बनाया। इसरो जासूसी मामले को मलयाला मनोरमा, मंगलम मातृभूमि और एशियानेट सहित विभिन्न मीडिया समूह द्वारा प्रसारित किया गया था।

संदर्भ

 

 

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