मुस्लिम कानून के तहत पितृत्व

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यह लेख Shreya Patel द्वारा लिखा गया है। यह लेख मुस्लिम कानून के तहत पितृत्व (पेटर्निटी) के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। पितृत्व की अवधारणा, पितृत्व की स्थापना और मुस्लिम कानूनों के तहत पितृत्व की कैसे पावती की जाती है, इस पर गहराई से चर्चा की गई है, साथ ही भारत में मुस्लिम कानून के तहत पितृत्व पर न्यायपालिका के कुछ ऐतिहासिक निर्णयों और व्याख्याओं पर भी चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

भारत में, न्यायपालिका व्यक्तिगत कानूनों के अभ्यास को मान्यता देती है और उसका समर्थन करती है। धार्मिक समूहों और समुदायों (कम्युनिटीज) को एक निश्चित सीमा तक अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए स्थापित नियमों और विनियमों (रेगुलेशंस) का पालन करने का अधिकार है। इस्लाम भारत में पालन किए जाने वाले व्यापक धर्मों में से एक है। इस्लामी कानून, या मुस्लिम कानून, जिनका मुसलमानों द्वारा पालन किया जाता है, सामान्य व्यक्तिगत कानूनों में से एक हैं। 

मुस्लिम कानून मुस्लिम धर्म का पालन करने वाले लोगों के लिए तलाक, विवाह, संरक्षकता (गार्डियनशिप), विरासत, उत्तराधिकार, गोद लेने और विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं से संबंधित धारणाओं को नियंत्रित करते हैं। भारत में मुसलमानों के लिए कुछ प्रमुख अधिनियम इस प्रकार हैं: मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986; मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937; मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019; मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939 का विघटन (डिसॉलूशन) आदि। मुस्लिम कानून के तहत, पितृत्व की धारणा बहुत महत्व रखती है और जब बच्चे की वैधता (लेजिटिमेसी) स्थापित करने की बात आती है तो यह एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है।

पितृत्व और वैधता 

बच्चे के जन्म के बाद अभिभावक (माता और पिता) के बीच के संबंध को पेरेंटेज के रूप में जाना जाता है। जबकि बच्चे और मां के बीच के रिश्ते को मातृत्व कहा जाता है, इसी तरह, पितृत्व पिता और बच्चे के बीच का संबंध है। एक बच्चे के लिए, पेरेंटेज महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है जो सीधे बच्चे के कई अन्य अधिकारों से संबंधित है। जब संरक्षकता, गोद लेने, उत्तराधिकार, विरासत आदि की बात आती है, तो बच्चे का माता-पिता अक्सर ध्यान में रखे जाने वाले मुख्य बिंदुओं में से एक होता है। मुस्लिम कानून में, पितृत्व की पावती (ऐक्नोलेजमेंट) कानूनी प्रक्रिया का एक रूप है, जहां किसी भी अनिश्चितता के मामले में, पिता औपचारिक (फॉर्मली) रूप से बच्चे को स्वीकार करता है। माता-पिता और वैधता दोनों अवधारणाएं मुस्लिम कानून के तहत विवाह से संबंधित हैं।

वैधता, सरल शब्दों में, इसका मतलब है कि जब बच्चा वैध विवाह से पैदा होता है। जब एक बच्चा विवाह से पैदा होता है, जिसका अर्थ है कि माता-पिता कानूनी रूप से वैध विवाह में शामिल हैं, तो उनके बच्चे को एक वैध बच्चा माना जाता है। माता-पिता का विवाह विचार (कन्सिडरेशन) का प्रमुख बिंदु है जो बच्चे की वैधता का फैसला करता है। जब एक बच्चा व्यभिचार (एडलट्री) के माध्यम से पैदा होता है, अर्थात, ज़िना, बच्चे को वैध संतान नहीं माना जाएगा। 

शादी के छह महीने से कम समय के भीतर पैदा होने पर बच्चे को वैध माना जाता है। ऐसे बच्चे को बाप को मानना पड़ता है। वैधता का अनुमान तब भी लगाया जा सकता है जब बच्चा शिया कानून के तहत 10 महीने के भीतर, हनाफी  कानून के तहत दो चंद्र वर्षों के भीतर पैदा हुआ हो, या विवाह के विघटन के बाद मलिकी और शफी कानूनों के अनुसार चार चंद्र वर्षों के भीतर पैदा हुआ हो। यदि बच्चे का जन्म शादी के दिन से छह महीने बाद होता है, तो बच्चे को वैध माना जा सकता है। पिता इसे लियान द्वारा अस्वीकार कर सकता है।

मातृत्व (मैटरनिटी) की अवधारणा

मां और बच्चे के बीच के रिश्ते को मातृत्व के रूप में जाना जाता है। जन्म होते ही बच्चे की प्रसूति स्थापित हो जाती है। मातृत्व की स्थापना तब भी की जाती है जब बच्चा मुसलमानों के सुन्नी संप्रदाय (सेक्ट) के तहत वैध विवाह या व्यभिचार (ज़िना) से पैदा हुआ हो। जबकि शिया संप्रदाय के लिए, केवल बच्चे का जन्म मातृत्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता है। 

गोहर बेगम बनाम सुग्गी उर्फ नज़मा बेगम और अन्य (1960) के मामले में, उस बच्चे के बीच अंतर जो एक ऐसे संघ से पैदा हुआ है जो गैरकानूनी है और एक बच्चा जो एक संघ से पैदा हुआ है जो वैध है (वैध एवं विधि सम्मत विवाह) भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है, तो जन्म देने वाली महिला को बच्चे की मां माना जाएगा, तथा हनफी कानून के तहत बच्चे के जन्मदाता और उसके बीच संबंध चाहे जो भी हो, मातृत्व स्थापित माना जाएगा।

पितृत्व की अवधारणा 

पिता के साथ बच्चे के संबंध को पितृत्व कहा जाता है। आम आदमी के शब्दों में, पितृत्व एक बच्चे के पिता होने का तथ्य या स्थिति है। बच्चे और पिता के बीच संबंध को पितृत्व के रूप में वर्णित किया गया है। पितृत्व की अवधारणा कई कानूनी पहलुओं में महत्वपूर्ण है। जब पितृत्व स्थापित हो जाता है, तो पिता बच्चे का कानूनी पिता बन जाता है। बच्चे के पिता के रूप में, पितृत्व एक कानूनी स्थिति के रूप में कार्य करता है। पितृत्व की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। 

भारत में धार्मिक, सामाजिक और कानूनी विचारों में पितृत्व अक्सर बहुत महत्वपूर्ण होता है। पितृत्व की अवधारणा भारत में मुस्लिम कानून के तहत बच्चों की वैधता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब मुस्लिम कानूनों के तहत विरासत की बात आती है तो पितृत्व भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संपत्ति की विरासत अक्सर वैध बच्चे से सीधे संबंधित होती है। मुस्लिम कानून में एक पिता को भी कुछ मामलों में अपने वैध बच्चों को भरण-पोषण का भुगतान करना पड़ता है। पितृत्व मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत बच्चे की वैध स्थिति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

इस्लामी कानून केवल शादी के माध्यम से पितृत्व को मान्यता देता है। बच्चे को वैध माने जाने के लिए, बच्चे की मां और पिता के बीच विवाह होना चाहिए, जो तब पितृत्व को स्वीकार करता है। पितृत्व मुस्लिम कानूनों के तहत बहुआयामी महत्व रखता है।

पितृत्व कैसे स्थापित किया जाता है

बच्चे के माता-पिता के बीच विवाह ही एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से मुस्लिम कानून में बच्चे के पितृत्व को स्थापित किया जा सकता है। माता-पिता के बीच विवाह एक अनियमित विवाह या वैध विवाह हो सकता है। लेकिन पितृत्व की स्थापना के समय शून्य विवाह पर विचार नहीं किया जाएगा। 

बच्चे के पितृत्व को स्थापित करने के लिए, कानूनी प्रमाण, साक्ष्य या कानूनी अनुमान का उपयोग किया जा सकता है कि महिला द्वारा गर्भ धारण करने वाला बच्चा गर्भाधान के समय उसकी कानूनी पत्नी थी, और वे दोनों कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त विवाह में थे। पति उस समय अच्छे विश्वास में विश्वास करता था कि विवाह वैध था। सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई बच्चा पैदा होता है और पुरुष सोचता है कि उसके पास जो बच्चा है वह उसकी पत्नी के साथ है या मानता है कि वह महिला उसकी पत्नी है तो कानून पुरुष को बच्चे के पिता के रूप में मान्यता देगा।

शिया कानून के तहत अगर शादी अमान्य विवाह है तो इस शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे को कानूनी मान्यता नहीं दी जाएगी। यह माना जाएगा कि बच्चे की कोई कानूनी मां या पिता नहीं है। माता-पिता की विरासत में भी बच्चे का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। जब एक बच्चा शून्य विवाह से पैदा होता है, तो कानून मातृत्व और पितृत्व की पावती को मान्यता नहीं देगा।

पैतृक आकृति और बच्चे के बीच के संबंध को पितृत्व के रूप में जाना जाता है, अर्थात, वह बच्चे का पिता है। मुस्लिम कानूनों के अनुसार पितृत्व तथ्य की बात नहीं है। पितृत्व केवल एक ही तरीके से स्थापित किया जाता है, जो विवाह है। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत, मातृत्व को तथ्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है, लेकिन पितृत्व के लिए, यह केवल वैध विवाह के माध्यम से हो सकता है। बच्चे को नाजायज माना जाएगा यदि उसकी मां और पिता के बीच मुस्लिम कानूनों के अनुसार शादी नहीं हुई है। सुन्नी कानून के अनुसार, अगर माता-पिता के बीच शादी नहीं हुई है तो बच्चे का पितृत्व नहीं होगा।

पितृत्व की पावती

मुस्लिम कानूनों के तहत पितृत्व की औपचारिक पावती को इकरार-ए-नसब के रूप में जाना जाता है। पिता और पुत्र के बीच एक कानूनी संबंध इकरार-ए-नसब के माध्यम से परोसा जाता है। केवल जब वैध पावती की सभी शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो बच्चे और पिता के बीच संबंध स्थापित होता है। पिता द्वारा की गई घोषणा कि उसका बच्चा वैध है, पितृत्व की पावती है। फाजिलातुन्निसा बनाम कमरुन्निसा (एआईआर 1904 9 कैलरी डब्ल्यू एन 352) के मामले में, न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि पितृत्व की पावती भारत में मुस्लिम कानूनों के सबसे अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। एक व्यक्त या निहित तरीके से की गई पावती पर विचार किया जाएगा। जब पितृत्व की पावती मौजूद होती है, तो उसे पूर्ण मान्यता दी जाती है।

पितृत्व की पावती केवल तभी मानी जाती है जब बच्चा वैध हो। वैध निकाह/विवाह से पैदा हुए किसी भी बच्चे को वैध बच्चा माना जाता है। बच्चे को एक वैध बच्चा भी माना जाएगा यदि वह वैध विवाह या अनियमित विवाह के बाद न्यूनतम 6 चंद्र महीनों के भीतर पैदा हुआ है। पितृत्व की पावती की आवश्यकता नहीं है यदि बच्चे की वैधता माता-पिता के बीच विवाह द्वारा स्वीकार की जाती है। ऐसे बच्चे को स्वचालित रूप से वैध माना जाएगा। दूसरा मामला पितृत्व की पावती है, जहां पिता बच्चे को स्वीकार करता है, इसलिए किसी एक तरह से पावती की आवश्यकता होती है। 

पावती की आवश्यकता 

पितृत्व की पावती के पीछे मुख्य उद्देश्य विरासत के अधिकारों और पिता-बच्चे के संबंध को स्थापित करना है, साथ ही बच्चे के पितृत्व को स्वीकार करना है। इकरार-ए-नसब बच्चे की कानूनी स्थिति और वैधता का पता लगाने में भी सहायता करता है। पितृत्व की पावती के बिना, बच्चे को उन अधिकारों को प्रदान नहीं किया जा सकता है जिनके लिए वे उत्तरदायी हैं। पितृत्व की पावती वैधता स्थापित करने, पिता की विरासत में अधिकारों को सुरक्षित करने, या समाज में सामाजिक मान्यता में सहायता करती है। 

पावती की प्रकृति 

पिता द्वारा पितृत्व की पावती प्रतिसंहरणीय (रीवोकेबल) नहीं है। एक बार पितृत्व कि पावती की जाती है, यह अपरिवर्तनीय है और परम हो जाता है। प्रकृति में अपरिवर्तनीय होने की पावती साबित होती है और बच्चे और पिता के बीच संबंध को एक ठोस आधार देती है। बच्चे और पिता के बीच संबंधों की कानूनी प्रतिबद्धता पावती के साथ प्रकृति में स्थायी हो जाती है। चूंकि पितृत्व की पावती प्रकृति में अपरिवर्तनीय है, इसलिए यह मुस्लिम कानून के तहत इस तरह की पावती के महत्व को दर्शाती है। पावती की अपरिवर्तनीय प्रकृति से पता चलता है कि पूरी प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है और यह पिता और बच्चे के बीच कई महत्वपूर्ण अधिकारों और कर्तव्यों को कैसे स्थापित करेगी।

वैध पावती की शर्तें 

नीचे कुछ शर्तें दी गई हैं जिन्हें पितृत्व की वैध पावती के लिए पूरा किया जाना चाहिए:

पावती की क्षमता

जब पितृत्व की पावती की जाती है, तो पावती बनाने वाले व्यक्ति (पिता) को ऐसी घोषणा में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। 

एक प्राकृतिक माता-पिता द्वारा पावती

पितृत्व की पावती केवल बच्चे के प्राकृतिक माता-पिता द्वारा ही की जानी चाहिए। पिता आमतौर पर प्राकृतिक माता-पिता होते हैं जो पितृत्व को स्वीकार करते हैं। एक जैविक पिता एकमात्र माता-पिता है जो इस तरह की पावती दे सकता है। जब पावती की जाती है, तो पावती की जैविक / प्राकृतिक माता-पिता प्रामाणिकता सुनिश्चित की जा सकती है। 

सक्षम पक्ष

माता-पिता जो पावती (जैविक / वास्तविक पिता) बना रहे हैं, उन्हें इस तरह की पावती बनाने के लिए एक सक्षम पक्ष होना चाहिए। पिता को स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति होना चाहिए। पिता को एक वयस्क होना चाहिए जो इस तरह की पावती के लिए सहमति देने में सक्षम हो। पिता के पास सूचित और शिक्षित (इन्फोर्मेड एंड एडुकेटेड) निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। 

पक्षों की उम्र

पिता और पुत्र के बीच उम्र का अंतर पिता या पुत्र के समान ही होना चाहिए। स्वीकारकर्ता और पुत्र की आयु स्वाभाविक रूप से असंभव नहीं होनी चाहिए। बैली के अनुसार, पिता, जो स्वीकार कर रहा है, और पुत्र, जिसे स्वीकार किया गया है, के बीच आयु का अंतर न्यूनतम साढ़े बारह वर्ष होना चाहिए।

माता-पिता के बीच विवाह

माता और पिता के बीच एक वैध और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त विवाह होना चाहिए। माता-पिता के बीच विवाह मुख्य घटक है जब यह पितृत्व की वैध पावती की बात आती है। कोई कारण उपस्थित नहीं होना चाहिए; इससे माता-पिता के बीच विवाह की वैधता पर सवाल उठता है।

निहित या व्यक्त (एक्सप्रेस्ड और इम्प्लॉइड) रूप में पावती

पावती व्यक्त या निहित होनी चाहिए। पिता बच्चे को स्वीकार करने के लिए निहित या व्यक्त तरीकों का उपयोग कर सकता है। पिता अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनकर बच्चे को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर सकता है, या वह किसी भी प्रकार के औपचारिक बयान के माध्यम से बच्चे को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर सकता है।

बच्चे की वैधता

किसी भी आदमी को दूसरे आदमी के बच्चे को स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। पावती इस तरह से होनी चाहिए जो बच्चे की वैधता की पुष्टि करे न कि केवल उनकी स्थिति। जब पिता बच्चे को स्वीकार करता है, तो वह इंगित करता है कि बच्चा वैध है और उसे वे सभी अधिकार मिलेंगे जो भारत में मुस्लिम कानूनों के तहत वैध बच्चों को दिए गए हैं। ज़िना द्वारा पैदा हुए बच्चे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 

बच्चे की पुष्टि (कन्फर्मेशन)

जब जिस बच्चे के पितृत्व को स्वीकार किया जा रहा है वह वयस्क (18 वर्ष या उससे अधिक आयु का) हो तो उसे ऐसी पावती स्वीकार करनी चाहिए या पुष्टि करनी चाहिए। जब ​​वयस्क बच्चे द्वारा ऐसी पावती या पुष्टि नहीं की जाती है, तो इससे बाद के चरणों में कुछ कानूनी अड़चनें पैदा हो सकती हैं। यदि बच्चे की तरफ से कोई सत्यापन (वेरिफीकेशन) नहीं है, तो उस स्थिति में इसे साबित करने के लिए साक्ष्य मौजूद होना चाहिए।

स्वीकार करने का इरादा

जो पिता पितृत्व स्वीकार कर रहा है, उसका भी ऐसा ही इरादा होना चाहिए। जब ऐसी पावती दी जाती है तो कोई अनुचित प्रभाव या जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। पिता को पितृत्व स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि ऐसी पावती से पिता और बच्चे के बीच कानूनी निहितार्थ और अधिकारों में वृद्धि होगी।

पावती के प्रभाव

जब एक पिता औपचारिक रूप से एक बच्चे / बच्चों को स्वीकार करता है, तो बच्चा समाज में और विरासत, संरक्षकता, स्वास्थ्य या शिक्षा से संबंधित विभिन्न लाभों, सम्मानित सामाजिक स्थिति आदि के पहलुओं में एक वैध बच्चे के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त करता है। दूसरी ओर, पिता भी पितृत्व की पावती के बाद बच्चे के प्रति कई माता-पिता के अधिकार प्राप्त करता है।

पितृत्व की पावती के बाद, पिता को बच्चे की हिरासत का अधिकार भी मिलता है। पावती पिता-बच्चे के संबंध को स्थापित करने के कानूनी तरीके के रूप में कार्य करती है। पिता अब बच्चे का कानूनी संरक्षक है। हिरासत के अधिकारों में बच्चे की ओर से निर्णय लेने का अधिकार भी शामिल था।

पावती और गोद लेने में अंतर 

पावती गोद लेने
पावती में, बच्चा पिता का वास्तविक वंशज है और उसका वैध बच्चा है। गोद लेने के मामले में, बच्चा दत्तक माता-पिता का वास्तविक वंशज नहीं है और वह उनका वैध बच्चा भी नहीं है।
मुस्लिम कानून के तहत पावती को मान्यता दी गई है। मुस्लिम कानून में गोद लेने की अवधारणा को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है।
जब किसी बच्चे कि पावती की जाती है, तो वह पिता की असली संतान होती है। गोद लिए गए बच्चे किसी और के बच्चे होते हैं।
जब किसी बच्चे की पावती की जाती है, तो ऐसी पावती सीधे तौर पर विरासत में बच्चे के अधिकारों को मान्यता देती है। गोद लेने के मामलों में, बच्चों को दत्तक माता-पिता की विरासत में सीधे अधिकार नहीं मिल सकते हैं।

समान नागरिक संहिता और मुस्लिम कानून के तहत पितृत्व पर इसका प्रभाव

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानूनों का एक समान समूह है जो गोद लेने, उत्तराधिकार, विरासत, विवाह आदि से संबंधित मामलों को आवरण करता है। समान नागरिक संहिता सभी धर्मों, समुदायों, लिंगों, जातियों और नस्लों (रेसेस) के लिए समान है। यूसीसी नियमों और विनियमों के एकीकृत समूह के रूप में कार्य करता है जिनका पालन किया जाना है और भारत के सभी क्षेत्रों में लागू किया जाना है। समान नागरिक संहिता के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि इसका कार्यान्वयन मुस्लिम कानून के तहत पितृत्व की पावती की धारणा को कैसे प्रभावित करेगा।

मुस्लिम व्यक्तिगत कानून के तहत पितृत्व विवाह के माध्यम से स्थापित होता है, जिसका अर्थ है कि विवाह से पैदा हुए बच्चे को वैध संतान नहीं माना जाएगा। केवल एक वैध विवाह के भीतर पैदा हुए बच्चे को एक वैध बच्चा माना जाता है। यूसीसी का मुख्य उद्देश्य ऐसे कानूनों को पेश करना है जो प्रकृति में सामान्य और एकसमान हैं और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेंगे। इसमें बच्चों के साथ समान व्यवहार करना भी शामिल होगा, भले ही वे वैध हों या नाजायज। सभी बच्चों के पितृत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए, और उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए।

उत्तराखंड यूसीसी में भारत में बाल विवाह और बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ सभी बच्चों को उनके जन्म की परिस्थितियों और उनके जन्म के समय उनके माता-पिता के संबंधों के बावजूद उचित और समान अधिकार देने के कई प्रावधान हैं। सभी बच्चों को विरासत और विभिन्न अन्य कानूनी लाभों के समान अधिकार होंगे। जब वैध और नाजायज बच्चों, उनके विरासत के अधिकारों और अन्य पहलुओं की बात आती है तो मुस्लिम कानून प्रकृति में काफी प्रतिबंधात्मक हैं। समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में एक बड़ा बदलाव होगा। समान नागरिक संहिता की अक्सर यह कहते हुए आलोचना की जाती है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा और वर्षों से चली आ रही पारंपरिक प्रथाओं को बाधित करेगा। इसके बावजूद, सभी व्यक्तियों के अधिकारों और लिंगों के बीच समानता की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए यूसीसी के महत्व पर बार-बार जोर दिया जाता है।

मामले और न्यायिक व्याख्याएं

मुहम्मद अल्लाहदाद खान और अन्य बनाम मुहम्मद इस्माइल खान और अन्य (1888)

इस मामले में पिता की मौत हो गई और वह अपने पीछे तीन बेटियां और दो बेटे छोड़ गया। पिता की मौत के बाद अल्लाहदाद खान के बड़े बेटे ने मुकदमा दायर किया। मुकदमे में, उन्होंने कहा कि, सबसे बड़े बेटे के रूप में, वह अपने पिता की संपत्ति का 2/7 हिस्सा प्राप्त करने के लिए अधिकृत है। बेटा अल्लाहदाद खान का सौतेला बेटा था। पिता ने कई बार बेटे को स्वीकार किया था, जिसे बेटे ने पत्र प्रदान करके साबित किया जो इस पिता द्वारा उसे भेजे गए थे। इन पत्रों ने इस पिता द्वारा पुत्र की पावती के प्रमाण के रूप में कार्य किया। वादी ने पत्रों की मदद से अपनी पावती साबित की और स्थापित किया कि वह अल्लाहदाद खान (मृतक) का बेटा था और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा पाने का भी हकदार है।

सैयद हबीबुर्रहमान चौधरी बनाम सैयद अल्ताफ अली चौधरी (1921) 

पावती का इरादा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पितृत्व की पावती। केवल पावती का महत्व नहीं है। बच्चे को अपने वैध बच्चे के रूप में स्वीकार करने का इरादा होना चाहिए। कानूनी औपचारिकता पूरी करने के लिए पावती नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में, यह कहा गया था कि एक पावती केवल यह नहीं कह रही है कि यह उनका बच्चा है; इसमें बच्चे को वैध संतान के रूप में पहचानना भी शामिल है। पिता और बच्चे के बीच उम्र का अंतर विश्वसनीय होना चाहिए। उम्र का अंतर स्वभाव से असंभव नहीं होना चाहिए; इस तरह के रिश्ते को पहचानने के लिए कम से कम 12.5 साल जरूरी हैं। बच्चे और पिता के बीच उम्र का अंतर जैविक रूप से संभव होना चाहिए।

मुहम्मद अजमत बनाम लल्ली बेगम (1881) 

इस मामले में, यह देखा गया कि पावती या तो निहित या व्यक्त की जा सकती है। यदि पिता नियमित रूप से बच्चे को अपना मानता है और बच्चे को भी पहचानता है, तो इसे पितृत्व की व्यक्त पावती के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। पिता, अपने कार्यों के साथ, बच्चे को वैध मानता है। इस तरह की पावती में, पिता और बच्चे के बीच संबंध साबित करने के लिए किसी भी सबूत की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की कार्रवाई एक वैध धारणा के रूप में कार्य करती है कि बच्चा वैध है। 

उस्मानमिया अब्दुल्लामिया और अन्य बनाम वल्ली मोहम्मद हुसैनभाई और अन्य (1915)

इस मामले में, यह देखा गया और चर्चा की गई कि एक बार पावती हो जाने के बाद, इसे रद्द नहीं किया जा सकता है। इसे प्रकृति में स्थायी माना जाता है। और जब पितृत्व की पावती होती है, तो पावती केवल एक वैध बच्चे की होनी चाहिए। जिस बच्चे को स्वीकार किया जा रहा है, वह उसका अपना बच्चा होना चाहिए, जो वैध विवाह से पैदा हुआ हो। एक व्यक्ति दूसरे आदमी के बच्चे को अपना नहीं मान सकता।

मोहम्मद खान साहिब बनाम अली खान साहिब और अन्य (1980)

इस मामले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया था कि यदि माता-पिता के पास वैध विवाह नहीं है तो पितृत्व की पावती का उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि बच्चे के पिता और माता व्यभिचारी संबंध में शामिल हैं, तो पावती के इस सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जाएगा। विवाह की धारणा होनी चाहिए। पितृत्व की पावती का यह प्रयोग तब होता है जब विवाह के अस्तित्व के बारे में कुछ अनिश्चितता होती है। जब कोई बच्चा ज़िना (व्यभिचार) से पैदा होता है, तो बच्चे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पितृत्व की पावती पावती के बाद भी वैध बच्चों के रूप में जीना से पैदा हुए बच्चों को मान्यता नहीं देती है।

निष्कर्ष

इस्लामी कानून में, पितृसत्ता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पितृत्व की पावती समाज में बच्चे की स्थिति का पता लगाती है। मुस्लिम कानूनों के तहत पिता ही बच्चों के एकमात्र कानूनी अभिभावक हैं। किसी भी तरह से बच्चे की पावती, चाहे वह शादी से पावती हो या पितृत्व की पावती, महत्वपूर्ण है। बच्चे के पिता, चाहे वह बेटी हो या बेटा, बच्चों को स्वीकार करना होगा। विरासत, संरक्षकता, या किसी अन्य वित्तीय सहायता के संबंध में बच्चे के अधिकार पूरी तरह से पावती पर निर्भर करते हैं। कई इस्लामी कानून लिंग भूमिकाओं पर आधारित हैं। समय के साथ, इन नियमों और विनियमों में संशोधन किया जा रहा है, जिससे आधुनिक समय में पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान अधिकार मिल रहे हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

पितृत्व और वैधता के बीच अंतर क्या है?

जब कोई बच्चा विवाह से बाहर पैदा होता है, तो उस बच्चे को एक वैध बच्चा माना जाता है। बच्चे की कानूनी स्थिति को वैधता के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। माता-पिता से विरासत के लिए बच्चे के अधिकारों को निर्धारित करने में बच्चे की वैधता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे की वैधता बच्चे के जन्म के समय माता-पिता की वैवाहिक स्थिति पर निर्भर करती है। 

पितृत्व पिता और उसके वैध पुत्र के बीच का संबंध है। पितृत्व जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से संबंध की पहचान करता है। जब पितृत्व मुस्लिम कानूनों में पिता द्वारा कि पावती की जाती है, तो बच्चे और पिता दोनों को संरक्षकता, उत्तराधिकार और हिरासत से संबंधित मामलों में अधिकार प्राप्त होते हैं। पितृत्व की पावती मुस्लिम कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है।

क्या एक पिता एक दत्तक पुत्र/पुत्री के लिए पितृत्व की पावती बना सकता है?

मुस्लिम कानून में गोद लेने की अवधारणा का पालन नहीं किया जाता है। एक पिता पितृत्व स्वीकार नहीं कर सकते हैं जब बच्चे को गोद लिया जाता है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की कौन सी धारा भारत में बच्चे की वैधता के निर्धारण को संबोधित करती है?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112, भारत में बच्चे की वैधता निर्धारित करती है, जिसमें कहा गया है कि वैध विवाह के दौरान या इसके विघटन के 280 दिनों के भीतर पैदा हुए बच्चे, जिसमें मां अविवाहित रहती है, को वैध माना जाता है। यह प्रावधान मुस्लिम और गैर-मुस्लिम दोनों बच्चों पर लागू होता है। 

संदर्भ

 

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