यह लेख Prashant Prasad द्वारा लिखा गया है। यह आर. कुप्पयी और अन्य बनाम राजा गौंडर (2004) के मामले में अपीलकर्ता और प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों, मुद्दों और तर्कों, इसमें शामिल विभिन्न कानूनी पहलुओं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से संबंधित है। इसके अलावा, वर्तमान लेख पैतृक (एंसेसट्रल) अचल संपत्ति के उपहार के साथ-साथ ऐसे हस्तांतरण की कानूनी वैधता से व्यापक रूप से निपटता है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
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परिचय
परिवार से जुड़े मामले हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और मौजूदा मामला इस तथ्य को प्रभावी ढंग से दर्शाता है। यह मामला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के सिद्धांतों और साथ ही पिता द्वारा बेटी को दिए गए उपहारों की कानूनी वैधता के इर्द-गिर्द घूमता है। यह हिंदू कानून के तहत प्रमुख मुद्दों में से एक को संबोधित करता है, विशेष रूप से पैतृक अचल संपत्ति देने की पिता की शक्ति जो पारंपरिक और आदिम प्रथा के विपरीत है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चर्चित वर्तमान मामले में मुख्य प्रश्न यह था कि किसी परिवार के कर्ता को पैतृक अचल संपत्ति का एक हिस्सा विवाहित बेटी के पक्ष में हस्तांतरित करने का अधिकार है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने न केवल ऐसे उपहारों से जुड़ी कानूनी सीमाओं को स्पष्ट किया है, बल्कि एक कानूनी मिसाल भी कायम की है जो हिंदू परिवारों में जटिल संपत्ति के मुद्दों को संबोधित करती है।
आर. कुप्पयी एवं अन्य बनाम राजा गौंडर (2004) का मामला इस बात को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करता है कि पारंपरिक हिंदू कानून किस हद तक पारिवारिक संपत्ति से जुड़े आधुनिक कानूनी सिद्धांतों को स्वीकार करता है। यह मामला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पारिवारिक तनाव को संबोधित करता है और उचित सीमाओं के भीतर संपत्ति हस्तांतरित करने के पिता के अधिकार को स्पष्ट करता है। मामले का विश्लेषण हिंदू कानून में संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में विकसित हो रहे न्यायशास्त्र पर प्रकाश डालता है।
मामले का विवरण
- मामले का नाम – आर. कुप्पायी और अन्य बनाम राजा गौंडर
- याचिकाकर्ता – आर. कुप्पयी एवं अन्य
- प्रतिवादी- राजा गौंडर
- न्यायालय का नाम – भारत का सर्वोच्च न्यायालय
- न्यायाधीशों की पीठ – आर.सी. लाहोटी और अशोक भान
- फैसले की तारीख- 10 दिसंबर, 2003
- समतुल्य उद्धरण (साइटेशन)- एआईआर 2004 सुप्रीम कोर्ट 1284, 2004 (1) एससीसी 295, 2003 एआईआर एससीडब्ल्यू 7035
मामले की पृष्ठभूमि
आर. कुप्पयी एवं अन्य बनाम राजा गौंडर (2004) के मामले में पैतृक अचल संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित एक प्रमुख प्रश्न शामिल है। आदिम काल में, परिवार की संपत्ति सामूहिक रूप से रखी जाती थी और उस संपत्ति के निपटान के बारे में निर्णय परिवार के मुखिया द्वारा किया जाता था, जिसे ‘कर्ता’ के रूप में जाना जाता था। उस समय, कर्ता के पास पैतृक संपत्ति को हस्तांतरित करने का सीमित अधिकार था, क्योंकि यह माना जाता था कि परिवार की संपत्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए परिवार में ही रहनी चाहिए।
हालांकि, समय के साथ सामाजिक प्रथाओं में बदलाव के परिणामस्वरूप, मौजूदा प्रवृत्ति में विकास हुआ। इसके बाद, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 आया और बेटियों सहित परिवार के सदस्यों के पैतृक संपत्ति पर अधिकार की सीमा के बारे में संपूर्ण भ्रम को स्पष्ट किया। इस तरह के कानूनों के विकास ने परिवार की संपत्ति में महिला सदस्यों के अधिकारों को स्वीकार किया है।
वर्तमान मामला पैतृक संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में ऐतिहासिक स्थिति से उत्पन्न हुआ और इस तरह के हस्तांतरण की कानूनी सीमाओं को चुनौती दी गई। मुख्य प्रश्न जिस पर पूरा मामला घूम रहा था, वह यह था कि क्या पिता को परिवार के कर्ता के रूप में पैतृक संपत्ति का कोई हिस्सा बेटी के पक्ष में उपहार में देने का अधिकार है और यदि हाँ उनके पास ऐसा अधिकार है, तो किन परिस्थितियों में ऐसा उपहार कानूनी रूप से वैध उपहार माना जाएगा? वर्तमान मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि पिता को इस तरह का हस्तांतरण करने का किस हद तक अधिकार है।
आर. कुप्पयी एवं अन्य बनाम राजा गौंडर (2004) के तथ्य
- वर्तमान मामले में अपीलकर्ता प्रतिवादी की बेटियाँ हैं। 29 अगस्त 1985 को प्रतिवादी यानी उनके पिता ने अपनी बेटियों के पक्ष में सलेम जिले के थाथागापट्टी गाँव में 12 सेंट (1 सेंट 435.56 वर्ग फीट के बराबर होता है) ज़मीन के लिए एक समझौता विलेख पंजीकृत किया। समझौता विलेख (डीड) में दिए गए विवरण के अनुसार, समझौता सच्चे प्यार और स्नेह के कारण किया गया था, और जिस दिन समझौता विलेख निष्पादित किया गया था, उसी दिन ज़मीन का कब्ज़ा उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया था।
- डीड में शामिल अनुसूची से पता चलता है कि परिवार के स्वामित्व वाली कुल संपत्ति 3.16 एकड़ है और उपहार में दी गई जमीन पर बने घर के साथ 12 सेंट जमीन का उपहार दिया गया था। समझौता विलेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि भविष्य में, न तो प्रतिवादी और न ही परिवार के किसी पुरुष या महिला उत्तराधिकारी को उपहार में दी गई संपत्ति पर कोई अधिकार होगा।
- 22 अप्रैल 1990 को, विलेख के निपटान के लगभग पाँच साल बाद, पिता और उनके सहयोगी ने अपीलकर्ताओं से संपत्ति खाली करने को कहा और उस पर अतिक्रमण (ट्रेस्पास) करने का प्रयास किया। प्रतिवादी द्वारा संपत्ति पर अतिक्रमण करने के प्रयास के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता द्वारा जिला मुंसिफ न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया, जिसमें पिता और उनके सहयोगियों को उनकी संपत्ति में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा या मामले की परिस्थितियों के आधार पर किसी अन्य उचित राहत का अनुरोध किया गया।
- लिखित बयान में, प्रतिवादी ने यह दावा करके मुकदमे का विरोध किया कि उसने किसी भी समझौता विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं; उसने कहा कि उसके दामाद ने घर की जगह खरीदी थी और प्रतिवादी को सिर्फ़ बिक्री विलेख देखने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय ले जाया गया था। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी ने दावा किया कि उसे शराब पीने की आदत है और इस लत का फ़ायदा उठाते हुए, अपीलकर्ताओं और उनके पतियों ने धोखे से उससे बिक्री विलेख बनवा लिया। इसके अलावा, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि विचाराधीन संपत्ति एक संयुक्त हिंदू परिवार (जेएचएफ) की संपत्ति है जो उसके और उसके बेटे दोनों की है; इसलिए, इसे किसी भी परिस्थिति में उपहार के रूप में हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
- प्रस्तुत साक्ष्य से दलील का समर्थन किया गया। अपीलकर्ता संख्या 1 ने स्वीकार किया कि संपत्ति पैतृक है और उसके पिता ने इसे उसके और उसकी बहन के नाम पर प्रेम और स्नेह से बसाया था। प्रदर्श (एक्जीबिट) A-1 के सत्यापनकर्ता (अटेस्टिंग) गवाह ने कहा कि वह प्रतिवादी को जानता था और जब वह सड़क पर खड़ा होकर लोगों से बात कर रहा था, तो उसे प्रतिवादी ने दस्तावेज का गवाह बनने के लिए बुलाया। वह प्रतिवादी के साथ उप-पंजीयक कार्यालय गया, जहाँ प्रतिवादी ने दस्तावेज की समीक्षा करने के बाद उस पर हस्ताक्षर किए। उसने आगे कहा कि उसने गोविंदस्वामी के साथ मिलकर एक गवाह के रूप में प्रदर्श A-1 पर हस्ताक्षर किए थे। चूँकि गोविंदस्वामी की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उससे जिरह की गई और उसने पुष्टि की कि उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि स्टाम्प पेपर कब, कहाँ और किसके नाम पर खरीदा गया था। उसने यह भी कहा कि उसे प्रतिवादी की शराब पीने की आदत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
- पूरे मामले पर विचार करने के बाद विचारण न्यायालय ने फैसला सुनाया कि प्रतिवादी के पास पैतृक संपत्ति देने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए मुकदमा खारिज किया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी की। निचली अदालत के फैसलों से व्यथित होकर, अंतिम निर्णय देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील दायर की गई।
उठाए गए मुद्दे
वर्तमान अपील में विचारार्थ उठाए गए मुद्दे इस प्रकार हैं–
- क्या निचली अदालत ने समझौता विलेख पर हस्ताक्षर के समय उपस्थित गवाह के साक्ष्य को समझने में गलती की थी?
- क्या किसी पिता के लिए संयुक्त परिवार कल्याण संस्था की संपत्ति से एक निश्चित मात्रा में भूमि अपनी विवाहित पुत्रियों को उपहार/समझौते के रूप में देना कानूनी रूप से वैध है?
पक्षों के तर्क
अपीलकर्ता
अपीलकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क इस प्रकार हैं –
- यह तर्क दिया गया कि निचली अदालत के निष्कर्ष तथ्यात्मक और कानूनी दोनों ही दृष्टि से गलत थे। वकील ने विशेष रूप से दावा किया कि निचली अदालत ने प्रदर्श A-1 के निष्पादन के संबंध में गवाह के बयान की गलत व्याख्या की थी।
- अपीलकर्ताओं के वकील द्वारा तर्क दिया गया कि प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में समझौता विलेख उनके प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान की वास्तविक अभिव्यक्ति के रूप में बनाया है।
- आगे यह तर्क दिया गया कि दावे में यह निहित था कि निपटान दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाने के दिन ही संपत्ति का स्वामित्व तत्काल हस्तांतरित हो जाएगा।
- यह भी तर्क दिया गया कि पी.डब्लू.-2, जो प्रतिवादी को अच्छी तरह से जानता है, ने यह गवाही दी कि प्रतिवादी को शराब पीने की आदत नहीं है, जिससे यह पता चलता है कि समझौता विलेख पर हस्ताक्षर करते समय प्रतिवादी स्वस्थ मानसिक स्थिति में था।
- वकील ने कहा कि प्रतिवादी जेएचएफ का कर्ता है और इसलिए, उसे कुछ हद तक पैतृक संपत्ति अपनी बेटी को उपहार में देने का अधिकार है।
- वकील ने आगे तर्क दिया कि स्थानांतरण के ऐसे अधिकार को हिंदू पाठ्यपुस्तकों के साथ-साथ हाल के न्यायिक फैसलों द्वारा भी मान्यता दी गई है।
प्रतिवादी
प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलें विभिन्न दावों पर आधारित हैं।
- प्रतिवादी के वकील ने दावा किया कि प्रतिवादी ने कभी भी समझौता विलेख पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
- प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उसे उसके दामाद, जो अपीलकर्ता संख्या 1 का पति है, द्वारा एक घर की साइट की बिक्री का निरीक्षण करने के लिए रजिस्ट्रार के कार्यालय ले जाया गया था।
- प्रतिवादी को शराब पीने की आदत थी, जिसके बारे में अपीलकर्ताओं को पता था और इस तथ्य का लाभ उठाते हुए अपीलकर्ताओं ने अपने जीवन-साथी के साथ मिलकर धोखाधड़ी से बिक्री विलेख पर प्रतिवादियों के हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए।
- प्रतिवादियों की ओर से मुख्य तर्क यह था कि पिता को पैतृक अचल संपत्ति का कोई हिस्सा देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।
- इसके अतिरिक्त, वकील ने बताया कि विचाराधीन संपत्ति एक आवासीय मकान है, जिसका स्वामित्व परिवार के पास है, जिससे पिता द्वारा उपहार देने के प्रयास की वैधता और अन्य निहितार्थों का पता चलता है।
आर. कुप्पायी और अन्य बनाम राजा गौंडर (2004) में शामिल कानून
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 30
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 30 इस मामले के लिए प्रासंगिक है, क्योंकि मामले में मौजूद प्राथमिक मुद्दे इस सवाल से संबंधित हैं कि पिता द्वारा दिया गया पैतृक संपत्ति का उपहार वैध है या नहीं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 30 विशेष रूप से वसीयतनामा उत्तराधिकार के बारे में बात करती है। यह एक हिंदू पुरुष को बिना वसीयत के मरने पर सहदायिक (कोपार्सनरी) संपत्ति में अपने हिस्से का निपटान ‘वसीयत’ या अन्य वसीयतनामा निपटान के माध्यम से करने की अनुमति देता है।
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 30 में कहा गया है कि कोई भी हिंदू वसीयत या अन्य वसीयतनामा द्वारा किसी भी संपत्ति का निपटान कर सकता है, जिसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा निपटाया जा सकता है। इस धारा की व्याख्या से हमें स्पष्ट रूप से यह विचार मिलता है कि एक हिंदू वसीयत के माध्यम से सहदायिक संपत्ति सहित संपत्ति का निपटान कर सकता है।
सहदायिक संपत्ति
सहदायिक संपत्ति से संबंधित अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान मामले में सहदायिक/पैतृक संपत्ति ही बेटी के पक्ष में हस्तांतरित की गई थी। इस अवधारणा की वैचारिक स्पष्टता हमें इस तथ्य के बारे में एक विचार देगी कि बेटी के पक्ष में की गई सहदायिक संपत्ति का उपहार कानूनी रूप से वैध है या नहीं।
जेएचएफ की पैतृक संपत्ति को सहदायिक संपत्ति कहा जाता है; ऐसी संपत्ति में स्व-अर्जित संपत्ति शामिल नहीं है। यदि संपत्ति पुरुष वंश की चार पीढ़ियों द्वारा विरासत में मिली है, तो ऐसी संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहा जाता है। इस संपत्ति का अधिकार हिंदू अविभाजित परिवार के विभिन्न सहदायिकों के बीच साझा किया जाता है। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के लागू होने से पहले, सहदायिक की अवधारणा परिवार के पुरुष सदस्यों तक सीमित थी, जिन्हें सहदायिक संपत्ति में हिस्सेदारी दी गई थी।
हालांकि, हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के बाद उत्तराधिकार कानून में बदलाव किए गए और अब महिलाओं को सहदायिक के रूप में मान्यता दी गई है। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि समकालीन समय में, बेटे और बेटियों दोनों को परिवार का सहदायिक माना जाता है। सहदायिक संपत्ति में बेटी की भागीदारी तब भी बनी रहती है जब वह शादी कर लेती है और उसकी मृत्यु की स्थिति में, उसकी संतान को उस संपत्ति पर स्वतः ही अधिकार मिल जाता है जो उसे मिलने की उम्मीद थी।
सहदायिकों के विभिन्न अधिकार और कर्तव्य इस प्रकार हैं –
- सहदायिकों का संपत्ति में सामूहिक हित होता है और किसी भी परिस्थिति में उन्हें संपत्ति पर विशेष अधिकार या कोई विशिष्ट हित प्राप्त नहीं होता है।
- चूंकि सहदायिक मिताक्षरा प्रणाली का पालन करते हैं, इसलिए सहदायिकों के बीच हिस्सा उत्तरजीविता के आधार पर तय होता है। नतीजतन, जब भी परिवार में कोई जन्म या मृत्यु होती है, तो सहदायिकों के हिस्से में उतार-चढ़ाव होता है।
- सहदायिक के सदस्यों को संयुक्त कब्जे का अधिकार है और वे पैतृक संपत्ति का आनंद ले सकते हैं। यदि किसी सहदायिक सदस्य को संयुक्त कब्जे को जारी रखने से रोका जा रहा है तो वह व्यक्ति इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है।
- सहदायिक को परिवार की संपत्ति से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। किसी विशेष अवसर जैसे कि विवाह, चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति आदि के मामले में, वह पैतृक संपत्ति से धन प्राप्त करने का हकदार है।
- यदि कोई सहदायिक परिवार की संपत्ति का दुरुपयोग करने या अनधिकृत हस्तांतरण का प्रयास करता है, तो उसे ऐसा करने से रोका जा सकता है।
- सहदायिक को पैतृक संपत्ति के बंटवारे की मांग करने का अधिकार है। लेकिन, मांग निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि बंटवारे के बाद भी यह निश्चित होगी।
- सहदायिक सदस्य को सामान्य परिस्थितियों में अपने हितों को अलग करने का अधिकार नहीं है। हालाँकि, परिवार के कर्ता के पास कानूनी आवश्यकता होने पर, संपत्ति के लाभ के लिए, या अन्य आवश्यक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए संयुक्त परिवार की संपत्ति को अलग करने का अधिकार होता है।
उपहार
उपहार पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और पिता द्वारा दिए गए उपहार के कारण ही यह मामला अस्तित्व में आया है। इसलिए, उपहार से संबंधित कानूनी प्रावधानों को समझना आवश्यक है।
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 122 , उपहार को मौजूदा चल या अचल संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करती है; ऐसा हस्तांतरण स्वैच्छिक रूप से और बिना किसी प्रतिफल के किया जाना चाहिए। इसलिए, उपहार के कुछ आवश्यक तत्व हैं – उपहार प्राप्तकर्ता के पक्ष में संपत्ति का पूर्ण हस्तांतरण होना चाहिए; हस्तांतरित की जाने वाली संपत्ति अस्तित्व में होनी चाहिए; यह मायने नहीं रखता कि हस्तांतरित की जाने वाली संपत्ति चल, अचल, मूर्त या अमूर्त है; उपहार का हस्तांतरण बिना किसी प्रतिफल के होना चाहिए; उपहार को स्वतंत्र सहमति से स्वेच्छा से हस्तांतरित किया जाना चाहिए; और अंत में, उपहार को उस व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए जिसे इसे हस्तांतरित किया जा रहा है।
मुल्ला के हिंदू कानून के तहत यह कहा गया है कि एक हिंदू पिता या परिवार के अन्य प्रबंध सदस्य के पास पैतृक अचल संपत्ति की उचित सीमाओं के भीतर उपहार देने की शक्ति है। अलगाव अंतर- जीव होना चाहिए और वसीयत द्वारा नहीं। संयुक्त परिवार का कोई सदस्य वसीयत द्वारा संपत्ति के किसी भी हिस्से का निपटान नहीं कर सकता है, यहां तक कि धर्मार्थ उद्देश्य के लिए भी, भले ही वह हिस्सा पूरी संपत्ति के संबंध में कितना भी छोटा क्यों न हो। हालाँकि, इस स्थिति को समय के साथ बदल दिया गया है और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 30 किसी भी हिंदू को वसीयत या अन्य वसीयतनामा निपटान द्वारा किसी भी संपत्ति का निपटान करने की अनुमति देती है।
मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय
सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी मामले से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने वाले निर्णयों की श्रृंखला का हवाला दिया है। जिन विभिन्न उदाहरणों का हवाला दिया गया, वे इस प्रकार हैं –
अनिविल्लाह सुंदररामया बनाम चेरला सीथम्मा और अन्य (1911)
तथ्य
अनिविल्लाह सुंदररामय्या बनाम चेरला सीताम्मा और अन्य (1911) में, पिता ने वर्ष 1899 में 200 एकड़ पैतृक अचल संपत्ति में से 8 एकड़ भूमि का उपहार दिया और उसके बाद पिता की मृत्यु हो गई। वादी, जो परिवार का सदस्य था, ने इस आधार पर भूमि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया कि पिता संपत्ति का उपहार देने में सक्षम नहीं था। न्यायालय का मत था कि हिंदू कानून ग्रंथ इस विचार का पूर्ण समर्थन करते हैं कि पिता विवाह के समय पैतृक चल संपत्ति का उपहार देने में सक्षम है। हालाँकि, इस मामले में, न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या पिता द्वारा अचल संपत्ति का उपहार दिया जा सकता है या नहीं।
मुद्दा
वर्तमान मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या पिता द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन उपहार में देना कानूनी रूप से स्वीकार्य है?
निर्णय
मामले से जुड़े तथ्यों और मुद्दों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया कि पैतृक अचल संपत्ति का एक हिस्सा बेटी को शादी से पहले या बाद में उपहार में दिया जा सकता है और ऐसा उपहार कानूनी रूप से वैध होगा। इसलिए पिता द्वारा दिया गया उपहार कानूनी रूप से वैध है और यह नहीं कहा जा सकता कि बेटी के पक्ष में 8 एकड़ जमीन का उपहार अनुचित है।
पुगालिया वेट्टोरम्मल एवं अन्य बनाम वेट्टोर गौंडन (1911)
पुगालिया वेट्टोरम्मल और अन्य बनाम वेट्टोर गौंडन (1911) में, मद्रास उच्च न्यायालय ने माना था कि पिता के पास बेटी के पक्ष में पैतृक अचल संपत्ति को उचित सीमा तक उपहार में देने का अधिकार/शक्ति है। इसलिए, इस मामले में, पिता द्वारा दिया गया उपहार कुल संपत्ति का 1/6वां हिस्सा था, और इसलिए ऐसा उपहार कानूनी रूप से वैध माना जाता था।
देवभक्तुनि सीतामहलक्ष्मम्मा बनाम पामुलापति कोटय्या और अन्य (1936)
देवभक्तुनी सीतामहालक्ष्मम्मा बनाम पामुलापति कोटय्या एवं अन्य (1936) के मामले में, पिता द्वारा अपनी बेटी और उसकी बेटी के पक्ष में पैतृक अचल संपत्ति का उपहार देने के अधिकार के बारे में प्रश्न उठे। इस मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बेटी के पक्ष में किया गया उपहार कानूनी रूप से वैध है, भले ही प्रतिवादी का संपत्ति में हित हो। हालांकि, न्यायालय का मत था कि पिता द्वारा बेटी की बेटी के पक्ष में किया गया उपहार एक अलग आधार पर खड़ा होता है और इसलिए, बेटी की बेटी के पक्ष में किया गया उपहार वैध उपहार नहीं माना जा सकता क्योंकि एक हिंदू पिता प्रेम और स्नेह के कारण अपनी बेटी की बेटी के पक्ष में पैतृक अचल संपत्ति का उपहार देने के लिए सक्षम नहीं है।
उपहार कर आयुक्त बनाम तेज नाथ (1972)
उपहार कर आयुक्त बनाम तेज नाथ (1972) में, तेज नाथ नामक एक व्यक्ति ने परिवार के विभिन्न सदस्यों को पैतृक संपत्ति का उपहार दिया; उपहार में दी गई कुल संपत्ति में 652 कनाल की कृषि भूमि शामिल है । उपहार उस संपत्ति से किए गए थे जो तेज नाथ को विरासत में मिली थी और वह संपत्ति जो उनकी सौतेली माँ ने त्याग दी थी। उपहार-कर अधिकारी ने वर्ष 1945-65 की अवधि के लिए उपहार-कर मूल्यांकन में इन उपहारों के मूल्य को शामिल किया, परिणामस्वरूप, 65,000 की कर देयता उत्पन्न हुई। तेज नाथ द्वारा एक अपील दायर की गई, जिसमें कहा गया कि दिया गया उपहार शून्य है, क्योंकि वह परिवार का कर्ता है और उसके पास पैतृक संपत्ति को हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं है। अपीलीय सहायक आयुक्त और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि कर्ता पैतृक संपत्ति का उपहार नहीं दे सकता।
अंत में, मामला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष आया और न्यायालय के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या न्यायाधिकरण का यह निर्णय सही था कि जेएचएफ के कर्ता द्वारा दिया गया उपहार आरंभ से ही शून्य था और इसलिए उपहार-कर अधिनियम, 1958 के तहत कर के अधीन नहीं था। दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने और विभिन्न कानूनों और सिद्धांतों का विश्लेषण करने के बाद, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कि दिया गया उपहार आरंभ से ही शून्य है, सही है और इसलिए उपहार-कर अधिनियम, 1958 के तहत कर नहीं लगाया जा सकता है।
कमला देवी बनाम बच्चूलाल गुप्ता (1957)
इस मामले में, न्यायालय ने “पवित्र उद्देश्य” के विस्तारित अर्थ के प्रश्न पर विचार किया। उक्त मामले में, एक हिंदू विधवा महिला ने अपनी बेटी की शादी की शर्तों के निपटान के अवसर पर किए गए विवाह-पूर्व वादे को पूरा करने के लिए, अपनी बेटी के पक्ष में 4 घरों के संबंध में उपहार का एक विलेख निष्पादित किया। विवाह के दो साल बाद उसके विवाह दहेज के रूप में यह विलेख निष्पादित किया गया था। विभाजन ने संपत्ति से आय का अधिकार प्रदान किया; हालाँकि, उसके पास संपत्ति को इस तरह से हस्तांतरित करने का अधिकार नहीं था, जिससे प्रतिवर्तन के हकदार लोगों के अधिकारों को नुकसान पहुँचे।
उनके सौतेले बेटे ने यह घोषणा करने के लिए अपील दायर की थी कि दिया गया उपहार शून्य और अप्रभावी है और यह प्रतिवर्ती व्यक्तियों को बाध्य नहीं कर सकता। विचारण न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि दिया गया उपहार वैध नहीं है। अंत में, मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया और यह फैसला सुनाया गया कि बेटी को दिया गया उपहार पूरी तरह से वैध था और प्रतिवर्ती व्यक्तियों पर बाध्यकारी है।
गुरम्मा भ्रातार चानबसप्पा देशमुख बनाम मलप्पा (1963)
गुरम्मा भ्रातार चनबसप्पा देशमुख बनाम मलप्पा (1963) के मामले में, न्यायालय ने फैसला दिया था कि पिता को अपनी बेटी के भरण-पोषण के लिए पैतृक संपत्ति में से एक उचित सीमा तक उपहार देने का अधिकार है। न्यायालय ने आगे कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि उपहार केवल एक ही दस्तावेज के द्वारा या एक ही समय पर दिया जाना चाहिए। न्यायालय का मत था कि उपहार की वैधता दस्तावेज की बहुलता पर निर्भर नहीं करती है; जो मायने रखता है वह है पिता की उपहार देने की शक्ति और ऐसे उपहार की तर्कसंगतता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि दिए गए उपहार की तर्कसंगतता निर्विवाद है, तो यह तथ्य कि एक के बजाय दो सार कर्म निष्पादित किए गए थे, उपहार को कम वैध नहीं बना सकता है। इसलिए, इस तर्क पर भरोसा करते हुए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गुरम्मा भ्रातार चनबसप्पा देशमुख बनाम मलप्पा (1963) के मामले में पिता द्वारा दिया गया उपहार निश्चित रूप से उचित और पूरी तरह से वैध है।
अम्माथायी अम्मल और अन्य बनाम कुमारेसन और अन्य (1966)
अम्माथायी अम्मल और अन्य बनाम कुमारेसन और अन्य (1966) के मामले में न्यायालय का मत था कि विवाह के समय अपनी पुत्रवधू के पक्ष में पैतृक संपत्ति का उपहार देने का ससुर का कोई ‘पवित्र उद्देश्य’ नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि विवाह के बाद पुत्रवधू ससुर के परिवार की सदस्य बन जाती है और तब वह कुछ परिस्थितियों में पैतृक अचल संपत्ति की हकदार होगी। इसलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यह मामला उस पुत्री के मामले से अलग है, जिसकी शादी हो चुकी है और जिसके साथ पैतृक अचल संपत्ति का उचित उपहार दिया जा सकता है।
मामले का फैसला
वर्तमान मामले में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली है और निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने माना कि पिता के पास पैतृक संपत्ति का उपहार देने का अधिकार है, यदि यह उचित सीमा के भीतर है। इसके अलावा, न्यायालय ने माना कि, वर्तमान मामले में, दिया गया उपहार किसी धोखाधड़ी या गलत बयानी के कारण दोषपूर्ण नहीं है। अपीलकर्ता को संपत्ति का पूर्ण स्वामी माना गया और प्रतिवादियों को संबंधित संपत्ति के कब्जे और आनंद में हस्तक्षेप करने के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश दिया गया।
विचारण न्यायालय का निर्णय
विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर भरोसा किया और मुकदमा खारिज कर दिया।
- अदालत ने कहा कि अगर पिता का इरादा अपनी बेटी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने का था, तो उसे अपने बेटे से भी ऐसा करने के लिए कहा जाना चाहिए था ताकि वह बिक्री विलेख पर गवाह के तौर पर अपने हस्ताक्षर कर सके। हालांकि, ऐसा नहीं था और इसलिए, प्रदर्श A 1 पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
- विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी को दस्तावेज की गवाही के बहाने उप-पंजीयक कार्यालय में लाया गया था, लेकिन इसके बजाय उसके खिलाफ डीड सेटलमेंट निष्पादित कर दिया गया।
- सत्यापनकर्ता गवाह द्वारा दी गई गवाही को अदालत ने खारिज कर दिया और यह फैसला सुनाया कि प्रश्नगत संपत्ति पैतृक संपत्ति है और प्रतिवादी के पास ऐसी संपत्ति का कोई हिस्सा अपनी बेटी के पक्ष में उपहार में देने का कोई अधिकार/शक्ति नहीं है।
परिणामस्वरूप, न्यायालय ने मुकदमा खारिज कर दिया और इस निर्णय को प्रथम अपीलीय न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। अंत में, मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया और इस मामले में अंतिम निर्णय दिया गया।
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
क्या निचली अदालत ने समझौता विलेख पर हस्ताक्षर के समय उपस्थित गवाह के साक्ष्य को समझने में गलती की थी?
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद यह माना कि विचारण न्यायालय ने गवाहों द्वारा दी गई गवाही को गलत समझा था।
- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाह-2 द्वारा जिरह के दौरान दिए गए बयान और विचारण न्यायालय द्वारा फैसले में की गई टिप्पणियों की तुलना की है, और सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि विचारण न्यायालय ने गवाह द्वारा दी गई गवाही को गलत तरीके से पढ़ा और गलत व्याख्या की है।
- न्यायालय ने कहा कि यदि प्रतिवादी को ही गवाह होना है तो पीडब्लू-2 और गोविंदसामी को प्रतिवादी के साथ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने आगे कहा कि प्रतिवादी द्वारा दी गई गवाही में विश्वसनीयता की कमी है; प्रतिवादी ने समझौता विलेख, सम्मन आदि जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर से इनकार किया है।
- इसके अलावा, न्यायालय का मानना था कि प्रतिवादी द्वारा किया गया दावा कि अपीलकर्ताओं ने समझौता विलेख पर उसके हस्ताक्षर तब लिए जब वह नशे की हालत में था, विश्वसनीय नहीं है। हालाँकि प्रतिवादी को समझौता विलेख के बारे में जानकारी थी, लेकिन प्रतिवादी की ओर से पाँच साल तक समझौता रद्द करने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया, जबकि अपीलकर्ता घर में रहते थे।
इसलिए, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि निचली अदालत का निष्कर्ष, जिसे उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था, गलत व्याख्या पर आधारित है और कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण है।
क्या किसी पिता के लिए संयुक्त परिवार कल्याण संस्था की संपत्ति से अपनी विवाहित बेटियों को उपहार/समझौते के रूप में उचित मात्रा में भूमि देना कानूनी रूप से वैध है?
- विचारण न्यायालय ने माना कि चूंकि संपत्ति पैतृक संपत्ति थी, इसलिए प्रतिवादी के पास अपनी बेटियों को ऐसी संपत्ति का कोई भी हिस्सा उपहार में देने का अधिकार नहीं था। हालांकि, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने स्वीकार किया है कि एक पिता को अपनी बेटी को पैतृक संपत्ति का एक छोटा हिस्सा देने का अधिकार है। हालांकि, वर्तमान मामले में, चूंकि परिवार की संपत्ति की कुल सीमा निर्धारित नहीं की गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि पिता द्वारा उपहार में दी गई संपत्ति उचित थी या नहीं। प्रथम अपीलीय न्यायालय के इस निष्कर्ष की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की।
- भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान मुद्दे पर विचार करने के लिए कई मामलों का उल्लेख किया और अदालत ने फैसला दिया कि पिता के पास पैतृक अचल संपत्ति उपहार में देने का अधिकार है; हालांकि, ऐसा उपहार बेटी के पक्ष में उसके विवाह के समय या बाद में परिवार द्वारा रखी गई संपत्ति की कुल सीमा को देखते हुए उचित सीमा के भीतर होना चाहिए। वर्तमान मामले में न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि प्रतिवादी द्वारा अपीलकर्ता के पक्ष में किया गया उपहार उचित सीमा के भीतर है या नहीं। वर्तमान परिदृश्य में, परिवार के पास कुल संपत्ति 3.16 एकड़ थी और उपहार 12 सेंट का था, जो कुल भूमि जोत का लगभग 1/26वां हिस्सा है। इसलिए, न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक बेटी का हिस्सा कुल भूमि जोत का 1/52वां हिस्सा होगा, जिसे अनुचित या अत्यधिक नहीं माना जा सकता है।
- अदालत ने आगे कहा कि यह निर्धारित करने का प्रश्न कि क्या कोई विशेष उपहार उचित सीमाओं के अंतर्गत आता है, उपहार दिए जाने के समय परिवार की स्थिति (यानी परिवार के स्वामित्व वाली अचल संपत्ति की सीमा और उपहार में दी गई संपत्ति की सीमा) पर आधारित होना चाहिए। इसलिए, ऐसे उपहारों की सीमाओं की गणना के लिए कोई निर्धारित नियम नहीं है और यह परिवार दर परिवार अलग-अलग होता है। दूसरी ओर, यदि यह निर्धारित किया जाता है कि उपहार उचित सीमाओं से अधिक है, तो ऐसे उपहार को सही नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में सबूत का बोझ प्रतिवादी पर है कि वह साबित करे कि दिया गया उपहार परिवार की कुल संपत्ति पर विचार करते समय तर्कसंगत सीमाओं के भीतर नहीं था। इसलिए, वर्तमान मामले में, अदालत ने फैसला दिया कि प्रतिवादी यह प्रदर्शित या प्रमाणित करने में विफल रहे कि परिवार की कुल संपत्ति पर विचार करते हुए उपहार अनुचित था। परिणामस्वरूप, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया और यह निर्णय दिया कि प्रतिवादी के पास पैतृक अचल संपत्ति की तर्कसंगत सीमा तक उपहार देने का अधिकार है।
निर्णय के पीछे के तर्क
वर्तमान मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दो मुख्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया है। पहला मुद्दा यह था कि समझौता विलेख को किस तरह से संभाला गया और इसके साथ क्या गलतफहमियाँ जुड़ी हुई थीं और दूसरा यह था कि क्या पिता कानूनी रूप से पैतृक संपत्ति का उपहार देने के हकदार थे। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अदालत ने पीडब्लू-2 द्वारा दी गई गवाही को समझने में गलती की है। पीडब्लू-2 ने कहा कि प्रतिवादी ने उसे समझौता विलेख को देखने के लिए आमंत्रित किया था और वर्तमान मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो दर्शाता हो कि प्रतिवादी केवल एक गवाह था न कि विलेख को निष्पादित करने वाला मुख्य पक्ष। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विचारण न्यायालय पीडब्लू-2 द्वारा दी गई गवाही पर विचार करने में पूरी तरह से विफल रहा और विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा इनकार की विश्वसनीयता का उचित मूल्यांकन नहीं किया। इसलिए, न्यायालय ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी द्वारा किया गया इनकार विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी, जिसके दौरान अपीलकर्ता के पास संबंधित संपत्ति का कब्जा था, उसके द्वारा विलेख को रद्द करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।
इसके अलावा, न्यायालय के समक्ष दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि क्या कर्ता के पास पैतृक अचल संपत्ति का उपहार देने का अधिकार है या नहीं। विचारण न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चूंकि संपत्ति पैतृक संपत्ति है, इसलिए प्रतिवादी के पास ऐसा उपहार देने का अधिकार नहीं है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने पैतृक संपत्ति के उपहार से संबंधित प्रावधानों की जांच की और न्यायालय ने फैसला सुनाया कि कर्ता सामान्य रूप से पैतृक अचल संपत्ति को उचित सीमा से परे नहीं बेच सकता है, लेकिन उसके पास उचित सीमा तक, विशेष रूप से बेटियों के कल्याण के लिए, उपहार देने का अधिकार है। न्यायालय ने माना कि वर्तमान मामले में उपहार में दी गई संपत्ति उचित थी क्योंकि यह कुल संपत्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा है और बेटियों के लाभ के लिए दी गई थी।
आर. कुप्पयी एवं अन्य बनाम राजा गौंडर (2004) का आलोचनात्मक विश्लेषण
वर्तमान मामले के समग्र विश्लेषण से न्यायिक व्याख्या और संपत्ति कानून के कुछ पवित्र और महत्वपूर्ण पहलुओं का पता चलता है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से इस तथ्य पर स्पष्टीकरण हुआ कि पिता के पास अपनी बेटी को उपहार देने का अधिकार है, लेकिन यह उचित सीमा के भीतर होना चाहिए। वर्तमान मामले के विश्लेषण ने कुछ प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया।
न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला कि निचली अदालत ने साक्ष्यों को गलत तरीके से पढ़ा और इसलिए अपीलकर्ता के मुकदमे को विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचाना कि साक्ष्यों को गलत तरीके से पढ़ने के कारण गलत निष्कर्ष निकला। न्यायालय ने इस व्याख्या के माध्यम से गवाह के बयान और अन्य साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक और सटीक मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डाला। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में आगे फैसला सुनाया कि परिवार के कर्ता के पास पैतृक अचल संपत्ति को उचित सीमा तक उपहार में देने का अधिकार है। यह पारंपरिक प्रतिबंध और बेटी के प्रति पिता के दायित्व की आधुनिक व्याख्या को संतुलित करके हिंदू कानून की विकसित समझ को दर्शाता है।
वर्तमान मुद्दे पर विचार करने के लिए न्यायालय द्वारा कई निर्णयों का संदर्भ दिया गया और न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक मामले को परिवार की कुल संपत्ति पर विचार करके उसकी अपनी योग्यता के आधार पर आंका जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि न्यायिक व्याख्या समकालीन समय की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली व्यावहारिक वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए और केवल कठोर पारंपरिक बाधाओं से बंधी नहीं होनी चाहिए। इसलिए, वर्तमान मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस महत्वपूर्ण तथ्य को दर्शाता है कि पिता के पास उचित सीमाओं के भीतर पैतृक अचल संपत्ति का उपहार देने का अधिकार है।
निष्कर्ष
पूरे मामले की उपरोक्त चर्चा के आधार पर, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को बरकरार रखने का न्यायालय का निर्णय बिल्कुल सही है। न्यायालय ने मामले के भौतिक तथ्यों और मुद्दों की जांच करने के बाद फैसला सुनाया कि अपीलकर्ता के पक्ष में निष्पादित समझौता विलेख पूरी तरह से वैध है और किसी भी धोखाधड़ी या गलत बयानी के कारण दोषपूर्ण नहीं है। वर्तमान मामले में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और माना कि पिता को हिंदू कानून के तहत अपनी बेटी को पैतृक अचल संपत्ति का उपहार देने का अधिकार है। हालांकि, न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि दिया गया उपहार एक उचित सीमा के भीतर होना चाहिए और उस सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। संपत्ति की उचित सीमा की गणना करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है; यह कुल पैतृक संपत्ति पर निर्भर करता है, और उसके आधार पर, उचित संपत्ति का फैसला किया जा रहा है।
न्यायालय ने पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की। इस प्रकार, अपीलकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे और आनंद में प्रतिवादी के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी गई। इस मामले ने पैतृक संपत्ति से जुड़े समझौता विलेखों की वैधता के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल कायम की है और इस मामले ने हिंदू उत्तराधिकार और संपत्ति कानून की व्याख्या और आवेदन को आकार दिया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
इस मामले का हिंदू उत्तराधिकार कानून पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
आर. कुप्पयी एवं अन्य बनाम राजा गौंडर के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय ने इस सिद्धांत को मजबूत किया कि पिता के पास पैतृक अचल संपत्ति को उचित सीमा तक उपहार में देने का अधिकार/शक्ति है। इस निर्णय ने प्राचीन हिंदू कानूनी ग्रंथों के तहत परिवार की जिम्मेदारियों के साथ-साथ नैतिक दायित्वों पर भी जोर दिया है।
क्या पैतृक अचल संपत्ति को कानूनी रूप से वैध बनाने के लिए उपहार का पंजीकरण आवश्यक है?
अगर कोई अचल संपत्ति उपहार में दी जाती है, तो उसे कानूनी रूप से वैध उपहार बनने के लिए पंजीकृत होना चाहिए। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 123 में कहा गया है कि अचल संपत्ति के उपहार को कानूनी मूल्य का बनाने के लिए उसे पंजीकृत होना चाहिए।
क्या पिता को हिंदू कानून के तहत बेटी के पक्ष में पैतृक अचल संपत्ति का उपहार देने का अधिकार है?
हां, हिंदू कानून के तहत पिता को बेटी के पक्ष में पैतृक अचल संपत्ति का उपहार देने का अधिकार है। हालांकि, दिया गया उपहार एक उचित सीमा के भीतर होना चाहिए, और यह परिवार के स्वामित्व वाली कुल संपत्ति के संबंध में उचित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।
संदर्भ
- https://www.scconline.com/blog/post/2023/04/15/latest-supreme-court-judgment-on-ancestral-property/
- https://docs.manupatra.in/newsline/articles/Upload/6D04EFAA-E30A-41FB-9FB4-00430305D3A8.pdf