यह लेख Akanksha Singh द्वारा लिखा गया है। यह लेख मज़हर हुसैन बनाम बोधा बीबी (1898) के मामले का विश्लेषण प्रदान करता है। यह लेख इस ऐतिहासिक मामले का विस्तृत अध्ययन प्रदान करता है और मुस्लिम कानून के तहत वसीयत की अवधारणा को समझने में सहायता करता है। यह इस मामले में शामिल प्रासंगिक निर्णयों और मिसालों से संबंधित है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।
Table of Contents
परिचय
मज़हर हुसैन बनाम बोधा बीबी (1898) के मामले में 1898 के फ़ैसले को मुहम्मदन कानून में एक मौलिक कार्य माना जाता है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह इस्लामी कानून के तहत वसीयतनामा से संपत्ति हस्तांतरण को विनियमित करने वाले जटिल नियमों को स्पष्ट करता है। शिया संप्रदाय से संबंधित मुहम्मदन कानून की व्याख्या के संबंध में यह निर्णय अद्वितीय है। मुहम्मदन कानून के तहत वसीयत को नियंत्रित करने वाले सख्त नियमों का उद्देश्य उत्तराधिकारियों के बीच उचित वितरण बनाए रखना और मनमाने या अत्यधिक वसीयत से बचना है जो पारिवारिक शांति को बिगाड़ सकते हैं या निश्चित विरासत के शेयरों का उल्लंघन कर सकते हैं। अमीर अली द्वारा लिखित ‘द स्पिरिट ऑफ़ इस्लाम’ नामक पुस्तक में कहा गया है कि “मुसलमानों के दृष्टिकोण से वसीयत एक ईश्वरीय संस्था है क्योंकि इसका प्रयोग कुरान द्वारा विनियमित है”। मुस्लिम कानून के तहत, लोगों के जीवन में वसीयत को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वसीयत के महत्व को ‘अहमद और इब्न माजा’ नामक हदीस से समझा जा सकता है। इसमें कहा गया है कि:
“कोई व्यक्ति सत्तर साल तक अच्छे कर्म कर सकता है, लेकिन अगर वह अपनी आखिरी वसीयत में अन्याय करता है, तो उसके कर्म पर उसकी बुराई की मुहर लगा दी जाएगी, और वह आग में प्रवेश करेगा। यदि (दूसरी ओर), कोई व्यक्ति सत्तर साल तक बुरे कर्म करता है, लेकिन अपनी आखिरी वसीयत में न्यायपूर्ण है, तो उसके कर्म पर उसकी अच्छाई की मुहर लगा दी जाएगी, और वह जन्नत में प्रवेश करेगा।”
वर्ष 1898 का यह ऐतिहासिक मामला इस्लामी वसीयत के साथ काम करने वाले कानूनी शिक्षाविदों और चिकित्सकों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह इन सिद्धांतों की न्यायिक व्याख्या और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। मुस्लिम कानून के अनुसार, यदि कोई वसीयत छोड़ी जाती है, तो संपत्ति को वसीयतनामा उत्तराधिकार के कानूनों के अनुसार उसके उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित किया जाता है। सरल शब्दों में, इसका मतलब है कि संपत्ति को वसीयतनामा या वसीयत की शर्तों के अनुसार विभाजित किया जाता है। जब कोई व्यक्ति वसीयतनामा (वसीयत) छोड़े बिना या बिना वसीयत किए मर जाता है, तो उत्तराधिकार के कानूनों का उपयोग उत्तराधिकारियों के बीच संपत्ति को विभाजित करने के लिए किया जाता है।
मुस्लिम स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के तहत मामले के निहितार्थ
मुस्लिम कानून के तहत, इस्लामी वसीयत को ‘अल-वसिया’ के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम कानून के अनुसार, वसीयतनामा दस्तावेज़ को आम तौर पर ‘वसीयत’ कहा जाता है। वसीयतकर्ता वसीयतनामा या वसीयत बनाता है जो कि वसीयतदार के पक्ष में मालिकाना अधिकार देने वाला दस्तावेज़ है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत प्रभावी हो जाती है। वसीयतकर्ता वह व्यक्ति होता है जो वसीयत बनाता है। वसीयतकर्ता के जीवित रहने तक संपत्ति का पूरा स्वामित्व और नियंत्रण उसके पास रहता है। संपत्ति के मालिक की ऐसी संपत्ति को अंतर-जीवित या किसी अन्य वसीयतनामे के माध्यम से हस्तांतरित करने की क्षमता वसीयत से अप्रभावित रहती है। किसी भी तरह से, विशेष रूप से वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले, यह उन पर बाध्यकारी नहीं है। इसे औपचारिक रूप से रद्द करके या भविष्य में उसी संपत्ति पर बनाई गई दूसरी वसीयत द्वारा उलटा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो ऐसी वसीयत बनाने के बाद, बाद में अस्वस्थ हो जाता है, उसकी वसीयत अमान्य है और उसके बाद उसे निष्पादित नहीं किया जा सकता है।
इस मामले में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली का उपयोग किया गया है जिन्हें स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। वसीयत में कई पक्ष शामिल होते हैं। वसीयतकर्ता शब्द का उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो वसीयत बनाता है जबकि वसीयतदार शब्द का उपयोग उस व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनके पक्ष में वसीयत बनाई जा रही है। दूसरे शब्दों में, वह व्यक्ति जिसे विरासत में संपत्ति मिलती है या वह व्यक्ति जिस पर वसीयतकर्ता की संपत्ति हस्तांतरित होगी। वसीयत की विषय वस्तु, यानी वसीयतकर्ता की किसी भी प्रकार की संपत्ति को विरासत कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, वसीयत का वसीयतकर्ता एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयत की सामग्री के अनुसार वसीयत को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस व्यक्ति को ‘निष्पादक’ के रूप में जाना जाता है। जबकि वसीयतकर्ता ने वसीयत के किसी निष्पादक को नियुक्त नहीं किया है, अदालत उसी उद्देश्य के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकती है।
मामले का विवरण
- मामले का नाम: मजहर हुसैन बनाम बोधा बीबी
- मामला संख्या: 0029/1898
- समतुल्य उद्धरण/तटस्थ उद्धरण: (1899) आईएलआर 21 91, 25एम.आईए 219
- मामले का विषय: मुहम्मदन वसीयत, वसीयतकर्ता की आत्महत्या
- न्यायालय: प्रिवी काउंसिल
- पीठ: न्यायाधीश हॉबहाउस, मैकनागटेन, मॉरिस और आर. काउच
- याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता: मजहर हुसैन
- प्रतिवादी: बोधा बीबी
- फैसले की तारीख: 3 अगस्त 1898
- निर्णय: अपील खारिज
मामले के तथ्य
मज़हर हुसैन बनाम बोधा बीबी के मामले में, एक पत्र में इब्न अली की संपत्ति के बारे में विवरण और निर्देश शामिल थे, जो 1 अगस्त के पत्र या वसीयत के वसीयतकर्ता थे, जिनकी पत्र लिखने के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई थी। इब्न अली, वसीयतकर्ता, की मृत्यु 2 अगस्त, 1898 को हुई थी। इब्न अली के पास कुछ संपत्ति थी। वसीयतकर्ता द्वारा लिखे गए उपरोक्त पत्र में, उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले, वसीयतकर्ता ने अपनी संपत्ति को अपनी तीन बहनों, जो वसीयतकर्ता के पैतृक चाचा की बेटियाँ थीं, के पक्ष में बराबर हिस्से में सौंप दिया था। इस मामले में, वसीयतकर्ता की मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु से नहीं हुई थी। आत्महत्या के प्रयास में खुद को आर्सेनिक नामक ज़हर देने के बाद वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई। ज़हर देने के कुछ घंटों के भीतर ही वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई।
मामले के तथ्यों के अनुसार, पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वसीयतकर्ता ने आत्महत्या के इरादे से जहर खाया था। वसीयतकर्ता ने आगे उल्लेख किया था कि वह चाहता है कि उसके द्वारा पत्र में लिखे शब्दों और निर्देशों का उसकी मृत्यु के बाद पालन किया जाए। इलाहाबाद के अधीनस्थ न्यायाधीश के क्रमशः 11 जनवरी 1894 और 17 मार्च 1891 के दो डिक्री से विशेष अनुमति द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दो अपीलें दायर की गईं। इन दोनों मुकदमों में बोधा बीबी वादी थीं, जिनकी सुनवाई मूल और अपीलीय अदालतों में एक साथ हुई थी। बोधा बीबी अमीर अली की विधवा थीं। नसीबन बीबी एक मुकदमे में बोधा बीबी के साथ शामिल हुईं। दोनों मामलों में प्रतिवादी एक ही थे। प्रतिवादी हैदरी बेगम, नजीर बंदी, हबीब बंदी और रहीम बंदी थे। बाद में हैदरी बेगम की मृत्यु के बाद उनका प्रतिनिधित्व उनके पति सैयद मजहर हुसैन ने किया। इसके अलावा रहीम बंदी का प्रतिनिधित्व उनके पति फयाद फजल हुसैन ने किया। प्रतिवादी 1 अगस्त, 1898 के पत्र या वसीयत के तहत विवादित संपत्ति पर दावा करते हैं।
उपर्युक्त सभी मुकदमों में, पत्र के तहत उल्लिखित संपत्ति का कब्ज़ा कथित रूप से मृतक सैयद इब्न अली द्वारा लिखे गए पत्र द्वारा वसीयत किया गया था, जो उनकी संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा था। उनकी संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा ज़मींदारों और अन्य अचल संपत्तियों से बना था, जो उनकी तीन चचेरी बहनों के पक्ष में वसीयत की गई थी। वादी ने प्रतिवादी से संपत्ति वापस लेने के लिए मुकदमा दायर किया था। वादी ने संपत्ति के समनुदेशिती (असाइनी) के रूप में, वसीयतदाताओं से संपत्ति पर सभी हित का दावा किया, जो उन्हें सैयद इब्न अली के पत्र या वसीयत द्वारा वसीयत किया गया था।
उठाए गए मुद्दे
इस मामले में अदालत के समक्ष दो मुद्दे उठाए गए थे, वे नीचे दिए गए हैं:
- अदालत के समक्ष पहला प्रश्न यह था कि क्या 1 अगस्त 1898 का पत्र मुस्लिम कानून के तहत वसीयतनामा है या नहीं।
- अदालत के समक्ष दूसरा प्रश्न यह था कि यदि 1 अगस्त 1898 का पत्र इब्न अली द्वारा स्वयं को जहर देने के बाद लिखा गया था, तो क्या वसीयत अवैध हो गई थी या नहीं।
मामले में शामिल कानून या अवधारणाएँ
शिया कानून के अनुसार ‘वसीयत’ शब्द का अर्थ है “मृत्यु के बाद किसी वस्तु को उपयोग में लाने का अधिकार प्रदान करने का कार्य।” शियाओं के संबंध में मुहम्मदन कानून पर सैयद आमिर अली के लेख के अनुसार, वसीयत को निर्देशित करने के कई तरीके हैं। ऐसा ही एक तरीका किसी भी अभिव्यक्ति का उपयोग करना है जो वसीयतकर्ता के अपनी संपत्ति को वसीयत करने के इरादे को पर्याप्त रूप से इंगित करता है।
साप्ताहिक रिपोर्टर के 25वें खंड के पृष्ठ 121 पर प्रिवी काउंसिल के उनके आधिपत्य (लॉर्डशिप) के एक फैसले में कहा गया है कि जब तक वसीयतकर्ता का इरादा पर्याप्त रूप से स्थापित किया जा सकता है, तब तक किसी विशेष रूप की, यहां तक कि मौखिक घोषणा की भी आवश्यकता नहीं है। मुहम्मदन कानून के तहत शिया कानून मज़हर हुसैन बनाम बोधा बीबी (1898) के मामले में लागू होता है। शिया कानून के अनुसार, वसीयत तब अमान्य हो जाती है जब वसीयतकर्ता अपने ही कार्यों से आहत हो या आत्महत्या करने की कोशिश करे।
हालाँकि, इस मामले में, यह माना गया कि ऐसी परिस्थिति में लिखी गई वसीयत जिसमें वसीयतकर्ता अपने ही कार्यों से घायल हो गया हो या आत्महत्या करने की कोशिश की हो, को वैध माना जा सकता है यदि यह अनुमान लगाया जा सके या साबित किया जा सके कि वसीयत जहर खाने के विचार से बनाई गई थी लेकिन वास्तव में जहर खाने से पहले। उपर्युक्त के विपरीत साबित करने का दायित्व आक्षेप (इंपयून) लगाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। इस प्रकार, इसका तात्पर्य यह है कि शिया कानून के तहत, एक वसीयतकर्ता द्वारा बनाई गई वसीयत जिसने बाद में आत्महत्या कर ली, तब वैध है जब वसीयत बनाते समय, वसीयतकर्ता ने आत्महत्या करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया था।
पक्षों के तर्क
अपीलकर्ता द्वारा तर्क
अपीलकर्ता की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता जेडी मेने और अधिवक्ता डब्ल्यूए राइक्स ने कहा कि वसीयतकर्ता की मानसिक स्थिति को देखते हुए, इस बात में कोई अंतर नहीं होता कि वसीयतकर्ता ने पत्र लिखने से पहले या बाद में जहर लिया था। उन्होंने आगे बताया कि इस बारे में बहुत सारे स्रोत नहीं हैं।
प्रतिवादी द्वारा तर्क
प्रतिवादी की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता जी.ई.ए. रॉस ने कहा कि यह प्रश्न पहले ही स्थापित हो चुका है कि क्या 1 अगस्त 1898 का पत्र मुस्लिम कानून के अनुसार वसीयत है।
मामले का फैसला
उपरोक्त दोनों मुद्दों पर, अपीलकर्ताओं ने इलाहाबाद के अधीनस्थ न्यायाधीश से अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त किया। इलाहाबाद के अधीनस्थ न्यायाधीश ने माना कि पत्र और उसकी विषय-वस्तु का अर्थ वसीयत नहीं होगा। इलाहाबाद के अधीनस्थ न्यायाधीश ने आगे माना कि पत्र इब्न अली द्वारा खुद को जहर देने के बाद लिखा गया था। इलाहाबाद के अधीनस्थ न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल के समक्ष अपील की गई। प्रतिवादी इब्न अली द्वारा अपने महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) सैयद जैन-उल-अब्दीन को लिखे गए पत्र में उल्लिखित वसीयत पर भरोसा करते हैं। प्रिवी काउंसिल ने इस मामले में संबंधित पत्र की विषय-वस्तु को स्वीकार कर लिया और माना कि पत्र की विषय-वस्तु पर अब कोई विवाद नहीं है। इस मामले में आधिपत्य इस तथ्य से सहमत थे कि मृतक इब्न अली ने पत्र भेजने के बाद जहर खाया था। इस प्रकार न्यायालय ने अपील को लागत के साथ खारिज कर दिया।
इलाहाबाद के अधीनस्थ न्यायाधीश के इस निर्णय के विरुद्ध खंडपीठ के समक्ष अपील की गई। खंडपीठ ने इलाहाबाद के अधीनस्थ न्यायाधीश के निर्णय को पलट दिया। खंडपीठ ने माना कि 1 अगस्त 1898 के पत्र को मुहम्मदन कानून के तहत वसीयत माना जा सकता है, जिसका पालन शिया संप्रदाय द्वारा किया जाता है। खंडपीठ ने कहा कि पत्र केवल इस कारण से अमान्य नहीं हो जाता कि पत्र आत्महत्या करने वाले व्यक्ति द्वारा लिखा गया था, जिसने आत्महत्या करने के प्रयास में खुद को जहर दे दिया था।
खंडपीठ का निर्णय इस मामले में संबंधित पत्र से निकाले गए निष्कर्षों, मुहम्मद कानून पर विचार करने और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर आधारित था। इसके बाद खंडपीठ ने माना कि उसका मानना है कि पत्र सैयद इब्न अली द्वारा जहर खाने के बाद नहीं लिखा गया था, बल्कि अदालत ने परिस्थितियों से यह अनुमान लगाया कि पत्र 1 अगस्त 1898 को लिखा गया था और वसीयतकर्ता की मृत्यु 2 अगस्त 1898 को आत्महत्या करने के लिए खुद को जहर देने के बाद हुई थी। इसके बाद खंडपीठ ने माना कि वसीयत खराब नहीं थी क्योंकि यह आत्महत्या करने से पहले की गई थी।
परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर प्रिवी काउंसिल ने माना कि वसीयतकर्ता ने जहर खाने से पहले पत्र लिखा था और अपने दोस्त को भेजा था, जो लगभग बीस मील की दूरी पर रहता था। इस प्रकार, अदालत ने अपील को खारिज कर दिया और लागत लगाई।
मामले का विश्लेषण
निर्णय सुनाते समय न्यायालय ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि यदि पत्र वसीयतकर्ता की अपनी तीन चचेरी बहनों को संपत्ति की वैध वसीयत नहीं होती, तो उसकी संपत्ति उसकी मां हिंद्री को हस्तांतरित हो जाती। न्यायालय ने 1 अगस्त 1898 के पत्र की विषय-वस्तु पर भरोसा किया, क्योंकि पत्र की विषय-वस्तु को निर्विवाद माना गया। न्यायालय ने पत्र के निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया।
पत्र में कहा गया है कि सैयद इब्न अली ने 1 अगस्त 1898 को अपने मुख्तार ज़ैन-उल-अब्दीन को एक पत्र लिखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह पत्र वसीयतकर्ता की मृत्यु से एक घंटे पहले लिखा गया था। पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि वसीयतकर्ता की माँ, यानी सैयद इब्न अली को उनकी संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि उनकी संपत्ति उनकी तीन चचेरी बहनों को समान रूप से दी जाएगी, जो उनके पैतृक चाचा की बेटियाँ थीं। पत्र के खंड 10 में यह इस प्रकार लिखा गया था:
“आपको संपत्ति मेरी दादी और चाचा की पत्नी को नहीं देनी चाहिए, बल्कि आपको पूरी संपत्ति मेरी तीन बहनों को देनी चाहिए, जो मेरे चाचा की बेटियाँ हैं। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन सभी को बराबर हिस्सा मिले, और उसी तरह, जैसा कि मैंने पैराग्राफ 3 में बताया है।”
इलाहाबाद के अधीनस्थ न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या मृतक वसीयतकर्ता का पत्र शिया कानून के तहत एक वैध वसीयतनामा है, न्यायाधीश ने माना कि 1 अगस्त 1898 के पत्र में कोई ‘तमलिक आइन’ नहीं है जिसका अर्थ है ‘संपत्ति का स्वयं मालिक बनना’। अधीनस्थ न्यायाधीश ने आगे कहा कि इस मामले में कोई इजाब, यानी ‘प्रस्ताव’ भी नहीं है। मुनाफे के संबंध में वसीयत के प्रवर्तन के लिए ‘इजाब’ एक आवश्यक तत्व है। ‘तमलिक आइन’ के अस्तित्व के लिए, पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए था कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उसके चाचा की बेटी संपत्ति की असली मालिक होगी। इसके अलावा, अधीनस्थ न्यायाधीश ने कहा कि ‘इजाब’ के अस्तित्व के लिए, पत्र में स्पष्ट रूप से यह कहा जाना चाहिए था कि वसीयतकर्ता ने अपनी संपत्ति अपनी तीन चचेरी बहनों को दे दी है। अधीनस्थ न्यायाधीश ने आगे कहा कि पत्र के शब्दों को पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि वसीयतकर्ता का इरादा अपनी संपत्ति अपनी मां को देने से बचना था। पत्र के अंश वसीयतकर्ता के किसी वसीयत को पूरा करने या अपनी चचेरी बहनों को पूरी तरह से संपत्ति देने के इरादे को नहीं दर्शाते हैं। इलाहाबाद के अधीनस्थ न्यायाधीश ने आगे कहा कि उपर्युक्त टिप्पणियों के आधार पर, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पत्र को मुहम्मदन कानून के तहत वैध वसीयत नहीं माना जा सकता है, जैसा कि शिया संप्रदाय द्वारा देखा गया है। न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि इस तरह के लेखन या पत्र द्वारा घोषणा से वसीयत नहीं की जा सकती है।
इसके अलावा, इस सवाल पर कि क्या वसीयत वैध है या अवैध, इस आधार पर कि इसे वसीयतकर्ता द्वारा खुद को जहर देने के बाद लिखा गया था। इस सवाल पर निर्णय लेने के लिए, अधीनस्थ न्यायाधीश ने ‘रियाज-उल मसल’ नामक पुस्तक का हवाला दिया, जिसे “शराह केबिन, खंड IV, वसीयत पर अध्याय” के रूप में जाना जाता है। इस पुस्तक में अरबी में एक पैराग्राफ है, जिसका अनुवाद इस प्रकार है;
“यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए खुद को घायल कर लेता है, और फिर वसीयत करता है, तो ऐसी वसीयत को वैध वसीयत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा”।
उच्च न्यायालय में अपील की गई, जिसे उच्च न्यायालय ने इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि मामले की डिक्री सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 59 के अर्थ में अंतिम नहीं थी। हालांकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 24 नवंबर 1894 को अपील की विशेष अनुमति के आधार पर अपील स्वीकार कर ली गई। न्यायालय ने कहा कि इस बात पर सवाल थे कि क्या वसीयतकर्ता ने ज़हर खाने के बाद पत्र लिखा था।
अमीर अली द्वारा लिखित पुस्तक ‘द स्पिरिट ऑफ इस्लाम’ में आगे एक अंश है जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो पागल है या नशे की हालत में है और उसने खुद को कोई घातक घाव पहुंचा लिया है, ऐसी स्थिति में वसीयत करता है, तो ऐसी वसीयत अमान्य है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि ऐसी स्थिति में की गई कोई भी वसीयत, जब वसीयत करने वाला व्यक्ति घायल हो या उसने ऐसा कोई कार्य किया हो, जिसके परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी वसीयत अवैध है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायाधीश ने आगे उल्लेख किया कि ऐसी वसीयत करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति की श्रेणी में आता है जो मर चुका है और इस प्रकार वर्तमान मामले में जीवित वसीयत से संबंधित प्रावधान वसीयतकर्ता पर लागू नहीं होते हैं। अन्य अंशों में यह भी कहा गया है कि एक वैध वसीयत तब होती है जब व्यक्ति इसे बनाते समय स्वस्थ दिमाग का हो। अधीनस्थ न्यायाधीश ने उल्लेख किया कि उपर्युक्त पुस्तक ऐसे प्रावधानों वाली एकमात्र पुस्तक नहीं है। तहज़ीब, मौला-याह ज़र-उल-फ़कीह, वसिल तशाया, फ़ुरु कफ़्त, शरया-उल-इस्लाम और मुल्चतसर मानी जैसी किताबों में भी यही सिद्धांत है कि ऊपर बताई गई वसीयत अवैध होगी। किताब में, जवाहर-उल-कलाम ने निम्नलिखित का भी उल्लेख किया है:
“जो व्यक्ति स्वेच्छा से ऐसा कार्य करता है जिससे वह सोचता है कि उसे मरना ही है, उसे आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाएगा, उदाहरण के लिए, जिसने जहर खा लिया है वह भी उसी श्रेणी में आएगा।”
इस प्रकार, इलाहाबाद के अधीनस्थ न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला कि भले ही न्यायालय यह मान ले कि सैयद इब्न अली द्वारा 1 अगस्त 1898 को लिखा गया पत्र वसीयत के समान है, तो ऐसी वसीयत पूरी तरह से शून्य और अप्रवर्तनीय है, क्योंकि यह वसीयत इब्न अली द्वारा अपना जीवन समाप्त करने के प्रयास के बाद बनाई गई थी।
इस्लामी कानून के तहत वसीयत के विषय पर प्रासंगिक निर्णय
मुहम्मदन कानून के अंतर्गत वसीयत से संबंधित कई निर्णय हैं।
गुलाम मोहम्मद बनाम गुलाम हुसैन (1932)
गुलाम मोहम्मद बनाम गुलाम हुसैन (1932) के मामले में, अदालत ने निर्धारित किया कि किसी उत्तराधिकारी के पक्ष में की गई वसीयत तब तक शून्य है जब तक कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद अन्य उत्तराधिकारी उससे सहमत न हों।
फुकन बनाम श्रीमती मुमताज बेगम (1971)
फुकन बनाम श्रीमती मुमताज बेगम (1971) के मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले में फैसला सुनाया कि एक उत्तराधिकारी के पक्ष में की गई वसीयत तब तक अवैध होती है जब तक कि अन्य उत्तराधिकारी अपनी स्वीकृति न दे दें, भले ही वसीयत पूरी संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा ही क्यों न हो।
अब्दुल मनान खान बनाम मुर्तजा खान (1991)
अब्दुल मनन खान बनाम मुर्तजा खान (1991) के मामले में, पटना उच्च न्यायालय ने एक बार फिर निर्धारित किया कि किसी उत्तराधिकारी के पक्ष में की गई संपत्ति की वसीयत तब तक शून्य है जब तक कि अन्य उत्तराधिकारियों ने वसीयत बनाने वाले व्यक्ति की मृत्यु के बाद ऐसी वसीयत पर अपनी सहमति नहीं दे दी हो।
निष्कर्ष
मज़हर हुसैन बनाम बोधा बीबी (1898) के ऐतिहासिक मामले का दूरगामी प्रभाव पड़ा क्योंकि इसने न केवल संबंधित कठिनाइयों या समान स्थितियों से जुड़े भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम की, बल्कि इसने वसीयत के निष्पादन और सीमाओं के संबंध में मुहम्मद कानून के तहत कानूनी स्थिति को भी परिभाषित किया। इस फैसले ने वसीयत की स्वतंत्रता और उत्तराधिकारियों के संपत्ति के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया और वसीयत पर स्थापित प्रतिबंधों का पालन करने की आवश्यकता की पुष्टि की। ऐसा करते हुए, इसने उस बेहतरीन संतुलन पर जोर दिया जिसे इस्लामी कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बनाए रखने का लक्ष्य रखता है।
मुस्लिम वसीयत की व्याख्या मुख्य रूप से मुहम्मदन कानून द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार की जानी चाहिए, जिसमें इस्तेमाल की गई भाषा, सामाजिक संदर्भ और आस-पास की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। वसीयत, समकालीन कानून की तरह ही, वसीयतकर्ता की मृत्यु से ही लागू होती है। जब वसीयत में अस्पष्टताएं होती हैं, तो न्यायालय को यथासंभव अधिकतम सीमा तक वसीयतकर्ता के उद्देश्य को प्रभावी बनाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वसीयत की विषय-वस्तु के साथ किसी भी अनिश्चितता या विवाद से निपटने के दौरान न्यायालय को वसीयतकर्ता के इरादे को प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए।
इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस फैसले ने एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई वसीयत की वैधता के बारे में स्पष्टीकरण दिया, जो बाद में आत्महत्या करने के प्रयास में खुद को जहर देकर मर गया। वसीयतकर्ता की वसीयत बनाने की क्षमता और वसीयत की वैधता की अदालत द्वारा की गई गहन जांच ने इस्लामी कानून के संदर्भ में वसीयतनामा दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा स्थापित की। इस फैसले ने प्रक्रियात्मक तत्वों, जैसे गवाहों की आवश्यकता और वसीयत दिखाने के लिए आवश्यक साक्ष्य मानकों की बारीकी से जांच करके भविष्य में इसी तरह के मामलों के लिए एक मजबूत मिसाल कायम की। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस्लामी कानून को औपनिवेशिक (कोलोनियल) सेटिंग के तहत 1898 के एक मामले में निष्पक्ष और सटीक रूप से लागू किया गया था, जहां अदालतों को ब्रिटिश कानूनी मानदंडों को इस्लामी न्यायशास्त्र के साथ समेटना था, प्रक्रियात्मक स्पष्टता महत्वपूर्ण थी और इस मामले ने सुनिश्चित किया कि इस्लामी कानून का अनुप्रयोग निष्पक्ष और सटीक था।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
‘मज़हर हुसैन बनाम बोधा बीबी (1898) मामले के संबंध में सुन्नी कानून और शिया कानून में क्या अंतर है?
वैसे तो शिया और सुन्नी कानून में कई अंतर हैं, लेकिन मज़हर हुसैन बनाम बोधा बीबी (1898) के मामले के संदर्भ में जो अंतर प्रासंगिक है, वह वसीयत की वैधता पर कानून है। सुन्नियों के कानून के अनुसार, वसीयत तब भी वैध रहती है, जब वसीयत बनाने वाला व्यक्ति बाद में आत्महत्या कर लेता है। हालाँकि, शिया कानून के अनुसार, वसीयत तब अमान्य हो जाती है, जब वसीयत बनाने वाला व्यक्ति बाद में आत्महत्या कर लेता है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि वसीयत मृतक वसीयतकर्ता द्वारा आत्महत्या के कार्य की ओर कोई कदम उठाने से पहले बनाई गई थी।
शिया कानून के तहत संपत्ति के निपटान पर क्या सीमाएं हैं?
शिया कानून के तहत, किसी वसीयतकर्ता द्वारा अपने उत्तराधिकारियों को दी गई संपत्ति केवल एक-तिहाई संपत्ति तक ही वैध होती है।
संदर्भ