पुत्तरंगम्मा और 2 अन्य बनाम एमएस रंगन्ना और 3 अन्य (1968)

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यह लेख Jaanvi Jolly द्वारा लिखा गया है। यह पुत्तरंगम्मा बनाम एमएस रंगन्ना (1968) के फैसले की जांच करता है, जहां हिंदू कानून के तहत विभाजन से संबंधित प्रश्न उठा था। यह लेख मिताक्षरा कानून के तहत विभाजन की अवधारणा और विभिन्न चरणों को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करता है। यह सहदायिक (कोपार्सनरी) की अवधारणा और ऐसी संपत्ति के मामले में पालन किए जाने वाले हस्तांतरण के नियम जो उत्तरजीविता का नियम है, पर भी संक्षेप में चर्चा करता है। पारंपरिक हिंदू कानून के तहत अलग संपत्ति के मामले में उत्तराधिकार के नियम पर भी संक्षिप्त चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Divyansha Saluja के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

संपत्ति के अधिकार का सवाल अक्सर परिवार के भीतर विवाद पैदा करता है। सहदायिक संपत्ति, एक सामान्य नियम के रूप में, पारंपरिक हिंदू कानून के तहत उत्तरजीविता के सिद्धांत के अनुसार पारित की जाती है। उत्तरजीविता के सिद्धांत के अनुसार, अंतिम पुरुष धारक से चार पीढ़ियों के भीतर केवल पुरुष सहदायिक ही ऐसी संपत्ति के हकदार हैं। ऐसे सहदायिकों की विधवा या बेटियाँ जो संपत्ति में अविभाजित हिस्सेदारी के साथ मर जाती हैं, उन्हें संपत्ति में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती। सहदायिक अपनी विधवा या अपनी बेटियों को सहदायिक संपत्ति के अपने हिस्से में कोई भी मालिकाना अधिकार सुनिश्चित करने का एकमात्र तरीका विभाजन की मांग करना था। नतीजतन, विभाजित हिस्सा उसकी अलग संपत्ति बन जाता है, जिसे उत्तराधिकार द्वारा उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित किया जा सकता है। 

वर्तमान मामला वर्ष 1951 में शुरू किया गया था, इसलिए, यहाँ उठने वाले विभाजन और उत्तराधिकार के प्रश्न को पारंपरिक हिंदू कानून के अनुसार निपटाया जाना था, न कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार। वर्तमान तथ्यों में, किसी के परिवार के संपत्ति अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विवाद शामिल था। एक ओर, वादी, जो चार बेटियों का पिता था, ने अपनी मृत्यु से पहले विभाजन का दावा करने की मांग की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसकी बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा मिले। दूसरी ओर, हमारे पास वादी का भतीजा है, जो संयुक्त परिवार में सहदायिक है और उसने यह साबित करने की कोशिश की कि वादी ने अपनी मृत्यु से पहले विभाजन की सफलतापूर्वक मांग नहीं की और इसलिए सहदायिक संपत्ति में उसका हिस्सा जीवित सहदायिकों को मिलेगा न कि वादी की बेटियों को उसकी अलग संपत्ति के रूप में। इसलिए मामले में चर्चा का विषय यह है कि, ‘विभाजन कब प्रभावी माना जाएगा?’ न्यायालय ने अलग होने के इरादे के संचार के प्रभाव और इस तरह के इरादे को रद्द करने के प्रभाव का विश्लेषण किया। इसके अतिरिक्त, विच्छेद (सेवरेंस) की मांग करने वाले मुकदमे को दायर करने के प्रभाव पर भी चर्चा की गई।

मामले का विवरण 

  • मामले का नाम – पुत्तरंगम्मा बनाम एमएस रंगन्ना (1968)
  • अपीलकर्ता – पुत्तरंगम्मा (मूल वादी सवॉय रंगन्ना की पहली कानूनी प्रतिनिधित्व)
  • प्रत्यर्थी (रेस्पोंडेंट)– एमएस रंगन्ना
  • फैसले की तारीख- 8 फरवरी 1968
  • न्यायालय – सर्वोच्च न्यायालय

  • पीठ – माननीय न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी और माननीय न्यायमूर्ति जे.सी. शाह
  • निर्णय के लेखक – माननीय न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी
  • मामले का प्रकार – सिविल अपील 
  • समतुल्य उद्धरण (साइटेशन) – 1968 एससीआर (3) 119

मामले के तथ्य 

मूल वादी, अपीलकर्ता और प्रतिवादी के साथ संयुक्त हिंदू परिवार का हिस्सा हैं। इस संयुक्त हिंदू परिवार में वादी कर्ता था। उनकी चार बेटियाँ थीं, जिनके नाम थे चिक्का रंगम्मा (मूल मुकदमे में प्रतिवादी), पुट्टा रंगम्मा, रंगथयम्मा और चिन्नाथयम्मा (इस अपील के उद्देश्य से उनकी मृत्यु के बाद वादी के कानूनी प्रतिनिधित्व के रूप में अभियोजित) और उनका कोई पुरुष संतान नहीं थी। 

4 जनवरी 1951 को वादी बहुत बीमार हो गया और उसे इलाज के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। 8 जनवरी 1951 को उसने प्रतिवादियों (अब प्रत्यर्थी) को पंजीकृत (रजिस्टर्ड) डाक के माध्यम से नोटिस जारी किया, जिसमें उसने संयुक्त परिवार से अलग होने का इरादा व्यक्त किया। ऐसा करके, वह अपनी बेटियों के हितों की रक्षा करना चाहता था। अगर वह संयुक्त परिवार से अविभाजित मर जाता, तो उत्तरजीविता का सिद्धांत लागू हो जाता और सहदायिक संपत्ति में उसका हिस्सा जीवित सहदायिक के पास रहता और उसकी बेटियों का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता।

इसके बाद, वादी के कुछ रिश्तेदारों ने समझौता कराने के इरादे से हस्तक्षेप किया। उनकी सलाह के बाद, वादी ने पहले जारी किए गए नोटिस वापस ले लिए। सुलह के प्रयासों के बाद भी, कोई समझौता नहीं हो सका और इसलिए वादी ने संयुक्त परिवार की संपत्तियों में अपने हिस्से के विभाजन और अलग कब्जे के लिए 13 जनवरी 1951 को वर्तमान मुकदमा दायर किया।

विचारण (ट्रायल) न्यायालय का निर्णय 

  • वादपत्र (प्लेंट) का प्रस्तुतीकरण वैध था, क्योंकि वादी ने स्वेच्छा से तथा स्वस्थ मानसिक स्थिति में वादपत्र के साथ-साथ वकालतनामे पर भी अपने अंगूठे का निशान लगाया था। 
  • विचारण न्यायालय ने यह भी माना कि 8 जनवरी 1951 को जारी किए गए नोटिस संयुक्त हिंदू परिवार से अलग होने के वादी के इरादे की स्पष्ट और असंदिग्ध घोषणा थे और अन्य सहदायिकों को इस इरादे के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई थी। 
  • विचारण न्यायालय ने यह भी कहा कि नोटिस जारी करने और मुकदमा दायर करने के समय, वादी की मानसिक स्थिति ठीक थी और वह अपने कार्य के परिणामों से अवगत था। इसलिए, अपीलकर्ताओं के पक्ष में डिक्री दी गई।

इस निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादियों ने मैसूर उच्च न्यायालय में अपील की। 

उच्च न्यायालय का निर्णय

  • उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले को पलटते हुए कहा कि नोटिस की तारीख से संयुक्त परिवार की स्थिति को अलग करने का दावा कायम नहीं रह सकता।
  • अदालत ने कहा कि यह पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुआ कि वाद वादी द्वारा दायर किया गया था या उसने वादपत्र निष्पादित किया था। 
  • इसके अलावा, यह माना गया कि जनवरी 1951 की तारीख वाले नोटिस के जारी होने से संयुक्त परिवार की स्थिति में बाधा उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि पहली बात तो यह थी कि प्रत्यर्थी या अन्य सहदायिकों को नोटिस की उचित तामील (सर्विस) का कोई सबूत नहीं था और दूसरी बात यह कि वादी द्वारा नोटिस वापस ले लिया गया था। 

उठाए गए मुद्दे 

वर्तमान अपील में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए-

  1. क्या वादी की मृत्यु संयुक्त परिवार की संपत्ति के अलग या विभाजित सदस्य के रूप में हुई थी या नहीं?
  2. क्या 13 जनवरी 1951 को दायर किया गया वादपत्र वादी द्वारा वैध रूप से निष्पादित किया गया था और क्या उसने विषय-वस्तु को समझने के बाद उस पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था?

पक्षों के तर्क

अपीलकर्ता

  1. अपीलकर्ता ने दावा किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को जारी किए गए नोटिसों के बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि वह जारी किए जाने की तारीख पर नर्सिंग होम में मौजूद था। इसके अलावा, उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने डॉक्टर के हाथों से नोटिस छीनकर उसे नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसे ऐसा करने से रोक दिया गया था। इसके अलावा, प्रत्यर्थी संख्या 1 अपनी मां के साथ नर्सिंग होम में वादी से मिलने आया, उसे नोटिस वापस लेने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया और विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रस्ताव दिया।
  2. अपीलकर्ता ने कहा कि श्री एम.एस. रंगनाथन ने शिकायत तैयार की थी और 13 जनवरी 1951 को उसे नर्सिंग होम ले गए थे। उन्होंने वादी को उसका अनुवाद करके भेजा, जिसने उसे मंजूरी दी और सादे और मौखिक नामा पर अपने अंगूठे का निशान लगाया। उसी दिन मुकदमा शुरू किया गया।

प्रत्यर्थी  

  1. प्रत्यर्थी ने दावा किया कि वादी की मानसिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह विच्छेद का नोटिस जारी कर सके या वादपत्र दर्ज कर सके। उनका दावा है कि वादी को 1950 में लकवा का दौरा पड़ा था और उसके बाद से वह बिस्तर पर पड़ा हुआ था। इसके अलावा, उसकी मृत्यु से 5 से 6 साल पहले तक उसकी दृष्टि भी खराब थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि अपनी मृत्यु से एक सप्ताह पहले वादी बेहोश था। उन्होंने आगे दावा किया कि नोटिस डाकघर से ही वापस ले लिए गए थे और प्रत्यर्थी संख्या 1 सहित सहदायिक तक कभी नहीं पहुंचे।
  2. प्रत्यर्थी ने दावा किया था कि 13 जनवरी 1951 की सुबह जब मरीज की जांच की गई तो डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा था कि मरीज की मानसिक स्थिति खराब है और वह चीजों को समझने में असमर्थ है। 
  3. प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि 8 जनवरी 1951 को जारी नोटिस या 13 जनवरी 1951 को वर्तमान मुकदमा दायर करने से संयुक्त परिवार में स्थिति का कोई पृथक्करण (सेपरेशन) नहीं हुआ था।
  4. प्रत्यर्थी ने दावा किया कि वादी एक वृद्ध व्यक्ति है तथा उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इसलिए वह वर्तमान मुकदमे में वादपत्र की विषय-वस्तु को समझने में असमर्थ है, या वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है।
  5. उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्हें कोई नोटिस भेजा गया था और किसी भी मामले में, इस तरह के नोटिस को वादी ने बिना किसी शर्त के वापस ले लिया था। इसलिए, उन्होंने दावा किया कि वादी की मृत्यु से पहले परिवार में कोई विभाजन नहीं हुआ था। चूंकि कोई विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए वादी मूल वादी के कानूनी प्रतिनिधियों की हैसियत से विभाजन और अलग कब्जे का दावा करने के लिए डिग्री के हकदार नहीं थे।

इस मामले में शामिल कानून/अवधारणाएँ

हिंदू कानून के तहत विभाजन की प्रक्रिया

अविभाजित सहदायिकता में, विभाजन के समय तक सभी सहदायिकों का संयुक्त स्वामित्व होता है। सहदायिकता में दो बुनियादी घटनाएँ होती हैं- 

  1. सामान्य हित, जो यह दर्शाता है कि सहदायिक संपत्ति का स्वामित्व संयुक्त है 
  2. स्वामित्व की एकता, जो ऐसी संपत्ति के सामान्य भौतिक आनंद को दर्शाती है

जहाँ सामान्य हित टूट जाता है या विभाजित हो जाता है, या तो एक सहदायिक के कहने पर या सभी सहदायिकों की आपसी सहमति से, हिस्सो को सीमांकित किया जाता है और उनके अलग-अलग हिस्सो में परिवर्तित कर दिया जाता है। विभाजन संपत्ति का संख्यात्मक विभाजन है। एक बार जब सहदायिकों के शेयरों की गणना के बाद परिभाषित किया जाता है, तो परिवार संपत्ति को ‘सीमांकन और सीमा रेखाओ’ के द्वारा विभाजित कर सकता है या वे एक साथ रहना जारी रख सकते हैं। हालाँकि, संपत्ति का जुड़ना बंद हो जाता है और तुरंत शेयरों को परिभाषित किया जाता है और पक्ष ‘संयुक्त किरायेदारों’ की अपनी प्रारंभिक स्थिति से अलग ‘सामान्य किरायेदारों’ के रूप में संपत्ति रखते हैं।

संयुक्त परिवार की संपत्ति में सहदायिक का अविभाजित सहदायिक हित होता है और इस हित के साथ ही उसे परिवार से अपनी स्थिति को अलग करने और विभाजन पर हिस्सा पाने का अधिकार है। स्थिति में अलगाव सहदायिकों द्वारा परिवार से अलग होने के इरादे की एक निश्चित, सुस्पष्ट और एकतरफा घोषणा द्वारा लाया जा सकता है। संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन शुरू करने के लिए सभी सहदायिकों के बीच समझौते की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह इरादे की एकतरफा घोषणा है।

संपत्ति के विभाजन से संबंधित मात्र इरादा ही विभाजन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पर्याप्त है, जैसा कि हिंदू कानून के निम्नलिखित स्रोतों से स्पष्ट है:

विज्ञानेश्वर की टिप्पणी में कहा गया है, “और इस प्रकार माँ अपने मासिक धर्म से गुजर रही है और पिता को आसक्ति है और वह विभाजन नहीं चाहता है, फिर भी बेटे की इच्छा से दादा की संपत्ति का विभाजन होता है”। सरस्वती विलास में कहा गया है कि “बिना किसी भाषण के, यहाँ तक कि घोषणा के द्वारा भी, विभाजन हो जाता है”। यह स्पष्ट है कि ध्यान “बुद्धिविशेष” पर है जो विच्छेद के इरादे को निर्धारित करने के लिए मन की मानसिक स्थितिहै और घोषणा को केवल “अभिव्यंजिका”, एक अभिव्यक्ति माना जाता है।

हिंदू कानून की इस स्थिति की पुष्टि सूरज नारायण बनाम इकबाल नारायण (1912) के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। न्यायालय ने कहा कि एक सदस्य का खुद को अलग करने और अपने हिस्से का आनंद लेने का निश्चित और स्पष्ट इरादा अलगाव के बराबर हो सकता है, अगर इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया हो। केवल यह कथन कि कोई व्यक्ति कुछ महीने पहले अलग हो गया है, ऐसे आरोप के समर्थन में कोई लिखित विवरण नहीं है या अलग होने के स्पष्ट इरादे की अभिव्यक्ति को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, विभाजन को प्रभावित नहीं करेगा।

इसके अलावा, गिरजा बाई बनाम सदाशिव धुंडिराज (1916) के मामले में , ‘कानूनी तौर पर’ विभाजन और ‘वास्तविक’ विभाजन के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया था। जहां तक ​​अलग होने वाले सदस्य का संबंध है, पहला कानून के अनुसार स्थिति का विच्छेद है, जबकि दूसरा नियमों और सीमाओं के अनुसार अंतिम विभाजन है। “एक व्यक्तिगत निर्णय का मामला है, किसी एक सदस्य की ओर से संयुक्त परिवार से खुद को अलग करने की इच्छा और संयुक्त स्थिति से उत्पन्न दायित्वों के अधीन हुए बिना दूसरों से अलग अपने अनिर्धारित या अनिर्दिष्ट हिस्से का आनंद लेना, जबकि दूसरा इस निर्णय का स्वाभाविक परिणाम है, उसके हिस्से का विभाजन और पृथक्करण। एक बार जब निर्णय स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया गया है और उसके सहदायिक को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया गया है, तो उसके पास जिस हिस्से का शीर्षक है उसे प्राप्त करने और रखने का उसका अधिकार निर्विवाद है; न तो सहदायिक इस पर सवाल उठा सकता है और न ही न्यायालय यह जानने के लिए उसके विवेक की जांच कर सकता है कि उसके अलगाव के कारण उचित या पर्याप्त थे या नहीं, बल्कि न्यायालय केवल उसके हिस्से को दूसरों से अलग आवंटित करने के उसके अधिकार को प्रभावी करेगा।”

उत्तरजीविता का सिद्धांत

हिंदू संयुक्त परिवार में सहदायिक अंतिम पुरुष धारक से चार पीढ़ियों के भीतर पुरुषों का एक छोटा समूह है। इन व्यक्तियों के पास संयुक्त परिवार की संपत्ति में अविभाजित सहदायिक हित होता है और इस प्रकार, वे ऐसी संपत्ति के संयुक्त मालिक होते हैं। प्रत्येक सहदायिक का सहदायिक हित अस्थिर होता है, जो सहदायिक की मृत्यु और जन्म के साथ बढ़ता और घटता है। जब भी कोई सहदायिक परिवार के अविभाजित सदस्य के रूप में मरता है, तो संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसका हित जीवित सहदायिक को हस्तांतरित हो जाता है। यह उत्तरजीविता के सिद्धांत के कारण था। ऐसे सहदायिक के उत्तराधिकारियों को इस संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। हालाँकि, यदि सहदायिक ने अपनी मृत्यु से पहले संयुक्त परिवार से विभाजन कर लिया था, तो उसका अलग हिस्सा, जो उसे विभाजन पर मिला था, विभाजन के समय जीवित लोगों के संदर्भ में उसकी अलग संपत्ति मानी जाएगी। यह हिस्सा उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को उसकी अलग संपत्ति के रूप में हस्तांतरित होगा। इसमें उत्तरजीविता के सिद्धांत को उत्तराधिकार के सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

बेटियों को अपने पिता की अलग संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार: पूर्व-हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

अरुणाचल गौंडर (मृत) बनाम पोन्नुसामी (2022) के ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने से पहले अपने पिता की अलग संपत्ति में उत्तराधिकार में बेटी की स्थिति पर चर्चा की। जिसमें, हिंदू कानून के विभिन्न स्रोतों के संदर्भ के बाद, न्यायालय ने माना कि एक मृतक पुरुष की संपत्ति पहले उसके बेटे को, उसकी अनुपस्थिति में उस व्यक्ति की विधवा को और इन दोनों की अनुपस्थिति में बेटी को मिलेगी। इसलिए, मृतक पुरुष के पिता या अन्य परिवार के सदस्य पुत्रहीन व्यक्ति की संपत्ति नहीं ले सकते, जबकि उसकी बेटी जीवित है।

प्रसिद्ध लेखक एडवर्ड रोअर द्वारा लिखित ‘हिंदू कानून और न्यायशास्त्र’ नामक टिप्पणी में कहा गया है कि, “यदि कोई व्यक्ति बिना संतान के मर जाता है तो; 

  1. उसकी पत्नी, 
  2. उसकी बेटी, 
  3. उसके माता-पिता, 
  4. उसके भाई,
  5. उसके भाइयों के बेटे, 
  6. उसी गोत्र के अन्य लोग, 
  7. दूर के रिश्तेदार, 
  8. कोई शिष्य, 
  9. कोई सहपाठी 

ये सभी अपने से पहले वाले वर्ग के बाद उत्तराधिकार प्राप्त करते हैं। यह नियम सभी जातियों पर लागू होता है।” 

मामले में संदर्भित प्रासंगिक निर्णय

सैयद कासम बनाम जोरावर सिंह (1922) 

इस मामले में, न्यायिक समिति ने पाया कि मिताक्षरा कानून के तहत यह एक स्थापित स्थिति है कि एक सहदायिक द्वारा अपने हिस्से का विच्छेद सुनिश्चित करने के इरादे की स्पष्ट घोषणा ही विच्छेद को प्रभावी करने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, अंतिम डिक्री से पहले भी, विभाजन के लिए मुकदमे की शुरूआत को हित में विभाजन को प्रभावी करने के लिए पर्याप्त माना गया था।

कुरपति राधाकृष्ण बनाम कुरपति सत्यनारायण (1948) 

इस मामले में, वादी ने यह घोषणा प्राप्त करने के लिए कि कुछ पारिवारिक संपत्तियों की बिक्री उसे बाध्य नहीं करेगी और उसके हिस्से के विभाजन और उस पर अलग कब्जा करने के लिए वाद दायर किया था। वादी ने आरोप लगाया कि वह परिवार के साथ संयुक्त रहने के लिए तैयार नहीं था और उसने संयुक्त परिवार की संपत्ति से अपने 1/5 वें हिस्से को अलग करने का दावा किया। सभी प्रतिवादियों, जो संयुक्त परिवार में सहदायिक थे, को सम्मन दिया गया। बाद में, प्रतिवादी नंबर 1 का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद वादी ने यह कहकर अपना मुकदमा वापस लेने की मांग की कि प्रतिवादी नंबर 1 की मृत्यु के बाद उसे परिवार का प्रबंधन करना था। मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि मुकदमे में प्रस्तुत वादपत्र ने पहले ही परिवार की स्थिति में विभाजन को प्रभावित किया था और अब वादी अलग होने के अपने स्पष्ट इरादे को रद्द या वापस नहीं ले सकता है। न्यायालय ने उन्हें एक विभाजित सदस्य के रूप में माना और उनके हिस्से की गणना की।

पुत्तरंगम्मा और 2 अन्य बनाम एमएस रंगन्ना और 3 अन्य (1968) में निर्णय 

माननीय न्यायालय ने माना कि नोटिस जारी करने का कार्य तथा तत्पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 को विच्छेद के इरादे के बारे में जानकारी होना, विभाजन के लिए पर्याप्त था।

याचिकाकर्ता की मृत्यु के समय उसकी स्थिति

प्रत्यर्थी का यह दावा कि वादी स्वेच्छा से विच्छेद का नोटिस जारी करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था, न्यायालय ने नर्सिंग होम के प्रभारी डॉक्टर के साक्ष्य के आलोक में खारिज कर दिया। न्यायालय ने डॉक्टर की गवाही पर विश्वास किया कि, यद्यपि वादी एनीमिया से पीड़ित था, लेकिन उसे लकवा का कोई दौरा नहीं पड़ा था। 

इसके अलावा, विच्छेद के नोटिस जारी करने की तिथि पर, एक अन्य डॉक्टर, जो नर्सिंग हाउस का मालिक है, ने गवाही दी कि नोटिस पर अंगूठा लगाने के समय, वादी होश में था और जो नोटिस भेजे गए थे, उन्हें वादी को पढ़कर सुनाया गया था। नोटिस की सामग्री पर उसकी स्वीकृति और स्वेच्छा से अंगूठा लगाने के बाद ही नोटिस भेजे गए थे। डॉक्टर ने आगे कहा कि उसने खुद वादी से पूछा कि क्या वह नोटिस की सामग्री को समझने में सक्षम है, जिस पर वादी ने सकारात्मक उत्तर दिया। न्यायालय को दोनों डॉक्टरों की गवाही पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं मिला।

न्यायालय ने राघवम्मा बनाम अडागडा चेन्चम्मा (1963) के मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि यदि कोई सदस्य परिवार से अलग होने का इरादा रखता है, तो उसे परिवार के अन्य सदस्यों को स्पष्ट रूप से अपनी मंशा बतानी चाहिए। इस नोट पर, न्यायालय ने माना कि, हालांकि नोटिस सहदायिक तक नहीं पहुंचे, प्रत्यर्थी संख्या 1 को संयुक्त परिवार से अलग होने के वादी के इरादे के बारे में पर्याप्त जानकारी थी।

न्यायालय ने विभिन्न उदाहरणों का विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हिंदू कानून के अनुसार, स्थिति विच्छेद लाने के लिए तीन आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए-

  1. संयुक्त परिवार से अलग होने का इरादा बनाना
  2. अलग होने के इरादे की घोषणा
  3. कर्ता को इरादे की सूचना देना, तथा यदि वह उपलब्ध न हो तो अन्य सहदायिकों को भी सूचित करना

एकमात्र आवश्यकता प्रभावित सदस्यों को स्पष्ट और सुस्पष्ट संचार की है। इस तरह के संचार का तरीका परिस्थितियों पर निर्भर करता है। संचार की औपचारिक रसीद की आवश्यकता नहीं है। इसे साबित करने में असमर्थता, स्थिति के विच्छेद को प्रभावित नहीं करेगी। एकमात्र सर्वोपरि शर्त यह है कि घोषणा प्रभावी होने के लिए, इसे अलग होने के ऐसे इरादे से प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। 

वर्तमान तथ्यों पर स्थापित कानून को लागू करते हुए, न्यायालय ने माना कि वादी की ओर से अलग होने के इरादे की एक निश्चित और स्पष्ट घोषणा मौजूद थी। उसका इरादा प्रत्यर्थी संख्या 1 को बता दिया गया था और उसे अपनी घोषणा के बारे में पूरी जानकारी थी क्योंकि वह नोटिस को अंतिम रूप दिए जाने के समय नर्सिंग होम में मौजूद था। इसलिए, यह माना गया कि वादी का संयुक्त परिवार से अलगाव 8 जनवरी 1951 को हुआ था। यही वह तारीख थी जिस दिन नोटिस भेजा गया था।

न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 ने वादी द्वारा इस तरह के नोटिस को वापस लेने के बारे में दिए गए तर्क को भी खारिज कर दिया। उसने दावा किया कि चूंकि उसने डाक अधिकारियों को नोटिस न भेजने का निर्देश दिया था, इसलिए स्थिति का विच्छेद पूरा नहीं हुआ था। न्यायालय ने माना कि एक बार संयुक्त परिवार से अलग होने के इरादे की एकतरफा घोषणा होने के बाद अन्य सहदायिकों को इस इरादे के बारे में पर्याप्त संचार होने पर, संयुक्त स्थिति में व्यवधान उत्पन्न होता है। एक बार घोषणा के माध्यम से इरादे का संचार हो जाने के बाद, अलग होने का इरादा रखने वाले सहदायिक के लिए ऐसी घोषणा को वापस लेना और विच्छेद के प्रभाव को निष्प्रभावी करना खुला नहीं है। ऐसा इस तथ्य के कारण है कि इरादे के मात्र संचार के परिणामस्वरूप संयुक्त परिवार की स्थिति विभाजित हो जाती है, जिसके बाद कानूनी परिणाम सामने आते हैं। यदि मात्र घोषणा का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता, तो इसे वापस लिया जा सकता था। इसलिए, वादी अपने इरादे को रद्द करके परिवार की संयुक्त स्थिति को बहाल नहीं कर सकता था। यद्यपि परिवार के सदस्य बाद में एक समझौते के द्वारा एकजुट हो सकते हैं, लेकिन यह परिणाम घोषणा को रद्द करने से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, न ही ऐसी घोषणा को एकजुट होने के लिए एक समझौते के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि बाद वाला एक बहुपक्षीय कार्य है, जबकि पहला एकपक्षीय है।

न्यायालय ने माना कि वादी संयुक्त परिवार से 8 जनवरी 1951 को अलग हो गया, जो नोटिस भेजने की तारीख थी।

याचिकाकर्ता द्वारा वादपत्र का वैध निष्पादन

न्यायालय ने बचाव पक्ष के गवाह 6 (नर्सिंग होम में डॉक्टर) की गवाही का विश्लेषण किया, जिसमें उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा था कि वादी 13 जनवरी को बेहोश था। हालाँकि, उसने खुद जिरह (क्रॉस एग्जामिनेशन) में कहा कि 12 जनवरी 1951 की रात को वादी होश में था और 13 जनवरी 1951 को उसने वादी को वही दवाइयाँ दी थीं जो उसने पिछले दिन दी थीं। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाह 2 (नर्सिंग होम के मालिक डॉक्टर) की गवाही पर भी विचार किया, जिसने गवाही दी कि वादी प्रासंगिक तिथि पर स्थिर अवस्था में था। इसके अलावा, मामले की शीट में वादी की बेहोशी या अस्थिर अवस्था का सुझाव देने वाला कोई डेटा नहीं था। 

न्यायालय ने डीडब्ल्यू 6 की गवाही पर भरोसा करने से इनकार कर दिया और निष्कर्ष निकाला कि 12 और 13 जनवरी को वादी की स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। इसलिए, इसने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को स्वीकार कर लिया और माना कि वादी ने स्वेच्छा से और स्वस्थ मानसिक स्थिति में वादपत्र को मंजूरी दी थी और बाद में उस पर अपने अंगूठे के निशान लगाए थे। यह स्थापित किया गया कि वादी ने वादपत्र और वकालतनामा को वैध रूप से निष्पादित किया था।

इस मुद्दे पर निर्णय अपीलकर्ताओं के पक्ष में किया गया।

अंत में, न्यायालय ने अपीलकर्ताओं और प्रत्यर्थी संख्या 4, जो वादी की बेटियां और कानूनी प्रतिनिधि हैं, के पक्ष में फैसला सुनाया।

इस निर्णय के पीछे का तर्क

इस निर्णय के पीछे तर्क यह था कि विभाजन का अधिकार सहदायिक का अंतर्निहित अधिकार है। इस पर सभी सहदायिकों की सहमति या विभाजन के लिए सटीक हिस्से की गणना जैसी योग्यताएं रखकर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। संयुक्त परिवार में स्थिति को अलग करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण कदम परिवार से अलग होने के स्पष्ट इरादे का संचार है। इस इरादे को अन्य सहदायिकों को बताना होगा, क्योंकि वे विभाजन से प्रभावित व्यक्ति हैं। न्यायालय ने कहा कि यह संचार एकतरफा कार्य है और जिस क्षण यह प्रभावित व्यक्तियों के ध्यान में आता है, विभाजन हो जाता है। यह एक अपरिवर्तनीय कार्य है, जिसका अर्थ है कि ऐसा इरादा व्यक्त करने वाला व्यक्ति भी बाद में अपना मन नहीं बदल सकता है और परिवार के साथ संयुक्त रहने का विकल्प नहीं चुन सकता है। जिस क्षण संचार किया जाता है, स्वचालित विभाजन हो जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि संपत्ति में उसके हिस्से की सही स्थिति की अभी तक गणना नहीं की गई है। 

मामले का विश्लेषण

अविभाजित हिंदू संयुक्त परिवार की वास्तविक धारणा के अनुसार, परिवार का कोई भी सदस्य अविभाजित रहते हुए संपत्ति में अपना निश्चित हिस्सा नहीं ले सकता। हिंदू कानून के अनुसार, स्थिति विच्छेद लाने के लिए, तीन आवश्यक शर्तें पूरी होनी चाहिए-

  • संयुक्त परिवार से अलग होने का इरादा बनाना
  • अलग होने के इरादे की घोषणा
  • कर्ता को इरादे की सूचना देना, और यदि वह अनुपलब्ध हो, तो अन्य सहदायिकों को सूचना देना

चूँकि विभाजन व्यक्तिगत इच्छा का मामला है, इसलिए इरादे का निर्माण और घोषणा स्पष्ट और असंदिग्ध होनी चाहिए। सहदायिक के अलग होने का इरादा उसके शब्दों से स्पष्ट होना चाहिए। एक असंप्रेषित इरादा कोई इरादा नहीं है और इसका परिणाम विभाजन नहीं होता है।

विच्छेद की प्रभावी तिथि निर्धारित करने के लिए विधिक और वास्तविक विभाजन की अवधारणा पर भी विचार किया जाना चाहिए। संयुक्त परिवार से अलग होने के इरादे की घोषणा की सूचना मिलते ही, कानून के अनुसार विभाजन तुरंत प्रभावित होता है। ऐसी घोषणा के बाद जन्म या मृत्यु के माध्यम से सहदायिक संपत्ति में कोई भी उतार-चढ़ाव अलग होने का इरादा रखने वाले व्यक्ति के हिस्से को प्रभावित नहीं करेगा। विधिक विभाजन, जो कि सीमा और बंधन द्वारा किया जाता है, या तो सहदायिक के सदस्यों द्वारा स्वयं या न्यायालय के आदेश द्वारा, विधिक विभाजन का ही परिणाम है। सीमा और बंधन द्वारा संपत्ति के विभाजन की अनुपस्थिति का अर्थ यह नहीं माना जा सकता है कि अलग होने का इरादा रखने वाला व्यक्ति तब तक संयुक्त रहेगा जब तक कि उसका सही हिस्सा गणना नहीं कर लिया जाता। अलग होने और अलग-अलग हिस्से का आनंद लेने के इरादे की घोषणा मात्र संयुक्त स्थिति में व्यवधान पैदा करने के लिए पर्याप्त है।

वर्तमान मामले में निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया गया है:

  1. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा राजिंदर कुमार बनाम आर.के. बजाज और अन्य (1992)  के मामले में, प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि दिल्ली में अपने पिता के जीवनकाल में बेटे द्वारा संपत्ति का विभाजन लागू करने पर कोई रोक नहीं है। न्यायालय ने वर्तमान मामले पर भरोसा किया और माना कि, मिताक्षरा कानून के तहत, संयुक्त परिवार का कोई सदस्य परिवार से अलग होने के इरादे की अपनी निश्चित, स्पष्ट और एकतरफा घोषणा द्वारा अलगाव और स्थिति ला सकता है। संयुक्त स्थिति को बाधित करने के लिए सभी सहदायिकों के बीच समझौते की कोई आवश्यकता नहीं है।
  2. परसुमन्ना लक्ष्मणियर बनाम पीएल कृष्णमाचारी (1975) में मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि जब एक बार संयुक्त परिवार का कोई सदस्य अपने पिता को संयुक्त परिवार से अपना संबंध तोड़ने के अपने स्पष्ट इरादे के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करता है और इस तरह संयुक्त परिवार की स्थिति को बाधित करता है, तो प्रबंधक, भले ही वह पिता हो, प्रबंधकीय पद की आड़ में संयुक्त परिवार की संपत्तियों को अलग नहीं कर सकता और उन्हें परिवार के रिश्तेदारों सहित अन्य लोगों को उपहार में नहीं दे सकता। न्यायालय ने वर्तमान मामले का उल्लेख किया और कहा कि विभाजन के संचार की स्थिति उसके द्वारा तय की गई है।

निष्कर्ष 

इसलिए, निष्कर्ष के तौर पर, हम कह सकते हैं कि विभाजन का अधिकार सहदायिक का एक अंतर्निहित अधिकार है। इसे सभी सहदायिकों की सहमति या विभाजन के प्रभावी होने के लिए सटीक हिस्से की गणना जैसी योग्यताएं रखकर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। सहदायिक, अपनी इच्छा से, अलग होने का इरादा बनाकर और बाद में अन्य सहदायिकों को अलग होने के इरादे से परिवार की संयुक्त स्थिति से अलग होने का फैसला कर सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

क्या मात्र मुकदमा दायर करना अलग होने के इरादे का संचार माना जाएगा और इस प्रकार विधिक विभाजन हो जाएगा?

स्थिति विच्छेद की प्रभावी तिथि इस बात पर निर्भर करती है कि इरादे को किस तरह से संप्रेषित किया जाता है। इरादे और उसके प्रकटीकरण को उन सभी लोगों के ज्ञान में लाया जाना चाहिए जो इससे प्रभावित होंगे। एक सहदायिक व्यक्ति अलग होने के अपने अस्पष्ट इरादे को या तो सीधे कर्ता को बताकर या विभाजन के लिए मुकदमा दायर करके प्रकट कर सकता है। विभाजन की मांग करने वाला मुकदमा परिवार से अलग होने के उसके इरादे की घोषणा का स्पष्ट सबूत है। यह अदालत में मुकदमा दायर करने की तारीख से स्थिति विच्छेद को प्रभावित करेगा, भले ही उसे अदालत से डिक्री कब मिले। इसके अलावा, यदि वह मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मर जाता है, तो वह एक अलग सदस्य के रूप में मरता है और उसका कानूनी प्रतिनिधि मुकदमा जारी रख सकता है।

कर्ता द्वारा अपनी वसीयत में यह कहने का क्या परिणाम होगा कि सारी संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाएगा?

इस प्रश्न का उत्तर ब्रिज राज सिंह बनाम श्यौदान सिंह (1913) के मामले में दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि कोई भी सहदायिक, यहां तक ​​कि पिता भी, परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच उनकी सहमति के बिना वसीयत द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्ति का विभाजन करने का अधिकार नहीं रखता है। इसके अलावा, कल्याणी बनाम नारायण (1980 एससी) के मामले में, न्यायालय ने माना कि यदि सभी सहदायिकों की सहमति है, तो ऐसी वसीयत के मामले में, यह एक पारिवारिक व्यवस्था के रूप में कार्य कर सकती है।

संदर्भ

 

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