यह लेख Shefali Chitkara द्वारा लिखा गया है। यह लेख बाल्फोर बनाम बाल्फोर (1918-19) के मामले का विस्तृत विश्लेषण करता है, किसी भी अनुबंध के निर्माण के लिए “कानूनी संबंध बनाने के इरादे” के सिद्धांत की खोज करता है, एक वैध अनुबंध बनाने के लिए आवश्यक बातों और सामाजिक या घरेलू समझौतों के अपवाद को शामिल करता है। यह लेख कानूनी संबंध बनाने के इरादे की प्रासंगिकता (रेलेवेंस )पर कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर भी चर्चा करता है। यह लेख मामले की पृष्ठभूमि, प्रासंगिक तथ्यों, इंग्लैंड के न्यायालय ऑफ अपील के समक्ष उठाए गए मुद्दों और न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का उल्लेख करता है। यह लेख उन निर्णयों पर प्रकाश डालता है जिनका इस मामले में उल्लेख किया गया था और बाद के महत्वपूर्ण निर्णयों का उल्लेख बाल्फोर बनाम बाल्फोर मामले में किया गया था।
“क्या किसी भी समझौते को अनुबंध में बदलने के लिए इरादा प्रासंगिक है? आइए इस ऐतिहासिक मामला कानून के विश्लेषण के माध्यम से पता लगाने की कोशिश करें।” इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।
परिचय
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872, या दुनिया भर में अनुबंधों को नियंत्रित करने वाले अन्य कानूनों को लागू करने का उद्देश्य अनुबंध के किसी भी पक्ष द्वारा उल्लंघन के मामलों में सुरक्षा प्रदान करना है। सामान्यत यदि अधिनियम के उपबंधों को पूरा किया जाता है तो समझौता (एग्रीमेंट्स) न्यायालय में संविदाओं के रूप में प्रवर्तनीय बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण हैं जिनमें कुछ समझौता को संविदाओं के रूप में वर्गीकृत (क्लासिफाइड) नहीं किया जा सकता है ताकि उन्हें न्यायालयों में प्रवर्तनीय बनाया जा सके। इसका एक उदाहरण है “कानूनी संबंध बनाने के इरादे का अभाव”, जो समझौता या वादे को अनुबंध नहीं बनाता है।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 में “इरादे” की अवधारणा, अनुबंधों के गठन और प्रवर्तनीयता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुबंध को एक ऐसा समझौता कहा जाता है जो कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, और कानूनी संबंध बनाने का इरादा किसी समझौते को कानून के तहत अनुबंध के रूप में मान्यता देने के लिए एक मौलिक आवश्यकता है। यह इरादा दर्शाता है कि पक्षों अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कानून द्वारा जवाबदेह होने के लिए तैयार हैं। “कानूनी संबंध बनाने का इरादा” भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, लेकिन यह सिद्धांत इसके प्रावधानों में निहित रूप से बुना गया है। इस तरह के इरादे के बिना, समझौता एक मात्र वादा या सामाजिक व्यवस्था बन जाता है, जिसमें अनुबंध के रूप में प्रवर्तनीयता का अभाव होता है।
इरादे की उपस्थिति का निर्धारण करने के लिए, न्यायालय पक्षों के बीच समझौते की प्रकृति और उन परिस्थितियों की जांच करती हैं जिनके तहत इसे बनाया गया था। एक वाणिज्यिक संदर्भ (कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट) में किए गए समझौतों को आमतौर पर एक इरादा माना जाता है, अंतर्निहित व्यावसायिक प्रतिफलों और पक्षों की अपेक्षाओं (इन्हेरेंट बिज़नेस कन्सिडरेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस) को देखते हुए। हालांकि, घरेलू या सामाजिक समझौते, जैसे कि परिवार के सदस्यों के बीच किए गए समझौतों को आम तौर पर कानूनी संबंध बनाने का इरादा नहीं माना जाता है। बाल्फोर बनाम बाल्फोर (1919) 2 केबी 571 का वर्तमान मामला एक ऐतिहासिक मामला है और अक्सर इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए उद्धृत किया जाता है कि “सभी समझौते अनुबंध नहीं हैं”। मामले के विवरण में जाने से पहले, आइए हम संक्षेप में एक अनुबंध की अनिवार्यता को देखें:
एक अनुबंध की अनिवार्यता
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (h) एक अनुबंध को कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौते के रूप में परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए, X अपना घर Y को ₹ 10,000 में बेचने के लिए सहमत हो जाता है। यह एक वैध अनुबंध है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों से एक वादा शामिल है और एक प्रतिफल भी शामिल है, हालांकि अपर्याप्त है, जो अनुबंध के रूप में वैध और लागू करने योग्य है। एक अनुबंध को दो या दो से अधिक पक्षों के बीच कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता कहा जाता है जिसमें कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, जो इस प्रकार हैं:
प्रस्ताव और स्वीकृति
जब एक पक्ष दूसरे को शर्तों का प्रस्ताव देता है, तो इसे एक प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है, और जब दूसरा पक्ष उन शर्तों से पूरी तरह से और बिना शर्त सहमत होता है (भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 7), इसे स्वीकृति के रूप में जाना जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (a) प्रस्ताव को परिभाषित करती है, और धारा 2 (b) में कहा गया है कि जब वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा जाता है, अपनी सहमति दे देता है, तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाता है।
प्रतिफल (कन्सिडरेशन)
प्रत्येक पक्ष को मूल्य का कुछ प्रदान करना होगा, जो एक वादा, एक कार्य या निषेध हो सकता है। करी बनाम मीसा (1875) एलआर 10 एक्सच 153 के मामले में, “प्रतिफल” शब्द को किसी एक पक्ष को मिलने वाले अधिकार, ब्याज, लाभ या लाभ या दूसरे पक्ष द्वारा दी गई, झेली गई या ली गई कुछ सहनशीलता, हानि, क्षति या जिम्मेदारी (फ़ॉर्बिएरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस, और रिस्पांसिबिलिटी) के रूप में परिभाषित किया गया था। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 2(d) वादे के लिए प्रतिफल को परिभाषित करती है, और इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्व हैं:
- यह वादा करने वाले की इच्छा पर स्थानांतरित हो जाता है,
- यह वादा करने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से दिया जाता है,
- यह अतीत, वर्तमान या भविष्य में हो सकता है,
- यह वास्तविक और सक्षम होना चाहिए, भ्रमपूर्ण (इल्यूशनरी) नहीं,
- यह पर्याप्त नहीं होना चाहिए,
- यह कानूनी या वैध होना चाहिए, और
- यह पहले से मौजूद कानूनी दायित्व (लीगल ऑब्लिगेशन) हो सकता है।
कानूनी संबंध बनाने का इरादा
सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो बाल्फोर बनाम बाल्फोर के वर्तमान मामले में भी विवादित है, वह कानूनी संबंध बनाने का इरादा है। यह सुझाव देता है कि पक्षों को अपने समझौते को कानूनी रूप से लागू करने का इरादा रखना चाहिए।
पक्षों की क्षमता
पक्षों के पास अनुबंध में प्रवेश करने की कानूनी क्षमता भी होनी चाहिए। वे स्वस्थ दिमाग, वयस्क (एडल्ट) या 18 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए और किसी भी कानून द्वारा अयोग्य नहीं हैं। नैश बनाम इनमैन (1908) 2 केबी 1 के मामले में, यह माना गया था कि एक नाबालिग का अनुबंध शून्य था क्यूकी अवश्यक्ताओ के अनुसर एक नाबालिक वैद अनुबन्ध नहीं कर सकता है।
वस्तु की वैधता
जिस उद्देश्य के लिए अनुबंध किया गया है वह वैध होना चाहिए। एवरेट बनाम विलियम्स ((1725) 9 एलक्यूआर 197) के मामले में, यह माना गया था कि चोरी के सामान को साझा करने के लिए हाइवेमैन के बीच एक अनुबंध अप्रवर्तनीय था क्योंकि यह एक अवैध उद्देश्य के लिए था।
निश्चितता (सर्टेनिटी)
अनुबंध निश्चित होना चाहिए, अर्थात, शर्तें स्पष्ट और विशिष्ट (क्लियर एंड स्पेसिफिक) होनी चाहिए। जी. स्कैमेल एंड नेफ्यू लिमिटेड बनाम ओस्टन (1941) एसी 251 के मामले में, अनुबंध को अनिश्चितता के लिए शून्य माना गया था क्योंकि अनुबंध में अस्पष्ट शर्तों का उल्लेख किया गया था।
स्वतंत्र सहमति (फ्री कंसेंट)
अनुबंध के लिए पक्षों द्वारा सहमति स्वतंत्र रूप से दी जानी चाहिए (धारा 14), बिना किसी जबरदस्ती के (धारा 15), अनुचित प्रभाव (अनड्यू इन्फ्लुएन्स) (धारा 16), धोखाधड़ी (धारा 17), दुर्व्यपदेशन (मिस्रेप्रेसेंटेशन) (धारा 18), या गलती (धारा 19, 20 और 21)।
यह कहा जा सकता है कि अनुबंध वाणिज्यिक लेनदेन की रीढ़ बनाते हैं। वर्तमान मामला, अर्थात बाल्फोर बनाम बाल्फोर, “कानूनी संबंध बनाने के इरादे” के अनिवार्यता पर विस्तार से चर्चा करता है और यह निर्धारित करता है कि क्या घरेलू समझौते या वादे कानून की अदालत में लागू करने योग्य अनुबंध बनाते हैं।
मामले का विवरण
- मामले का शीर्षक: बाल्फोर बनाम बाल्फोर
- मामला का उद्धरण (साइटेशन): [1919] 2 केबी 571
- अपीलकर्ता का नाम: श्री बाल्फोर (पति)
- प्रतिवादी का नाम: श्रीमती बाल्फोर (पत्नी)
- न्यायालय: न्यायालय ऑफ अपील, इंग्लैंड
- न्यायाधीशों: एटकिन एलजे, वारिंगटन एलजे और ड्यूक एलजे
- प्रथम दृष्टया न्यायाधीश: जस्टिस सारगेंट (कोर्ट ऑफ़ फर्स्ट इन्सटेन्स)
बाल्फोर बनाम बाल्फोर के तथ्य (1919)
- एक युगल (कपल) थे, श्री और श्रीमती बाल्फोर , जो श्रीलंका के सीलोन में रहते थे। वे इंग्लैंड में छुट्टी पर गए और उस छुट्टी के दौरान, श्रीमती बाल्फोर बीमार पड़ गईं और उस समय उन्हें चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। इस कारण वह अपने पति के साथ सीलोन नहीं लौट सकी।
- उन दोनों ने फैसला किया कि श्रीमती बाल्फोर इंग्लैंड में तब तक रहेंगी जब तक कि वह ठीक नहीं हो गईं क्योंकि श्री बाल्फोर को अपनी कार्य प्रतिबद्धताओं के कारण सीलोन वापस जाना पड़ा।
- श्री बाल्फोर ने अपनी पत्नी श्रीमती बाल्फोर से वादा किया कि वह इंग्लैंड में होने और ठीक से ठीक होने तक अपने रखरखाव के हिस्से के रूप में हर महीने उसे 30 पाउंड भेजेंगे।
- जब श्री बाल्फोर सीलोन लौटे, तो श्रीमती बाल्फोर के साथ उनके संबंध समस्याग्रस्त (प्रोब्लेमैटिक) होने लगे।
- उनके बीच इन सभी समस्याओं के कारण, श्री बाल्फोर ने श्रीमती बाल्फोर को रखरखाव राशि भेजना बंद कर दिया। जब श्रीमती बाल्फोर ने उसी पर सवाल उठाया, तो श्री बाल्फोर ने भुगतान करने से इनकार कर दिया।
- श्रीमती बाल्फोर ने तब न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, रखरखाव के रूप में उन दोनों के बीच समझौते के रखरखाव और प्रवर्तन के लिए कहा।
- उस समय, श्री बाल्फोर ने श्रीमती बाल्फोर से अलग होने का फैसला किया, और उसके तुरंत बाद, वे कानूनी रूप से अलग हो गए और तलाक हो गया।
- श्रीमती बाल्फोर अभी भी रखरखाव जारी रखना चाहती थीं, जो दोनों पक्षों के बीच समझौते का एक हिस्सा था।
उनके बीच इस मुद्दे को लेकर वे न्यायालय चले गए।
उठाए गए मुद्दे
माननीय न्यायालय के समक्ष इस मामले में उठाए गए प्रमुख मुद्दे थे
- क्या श्री बाल्फोर की ओर से अपनी पत्नी, श्रीमती बाल्फोर के साथ एक समझौते में प्रवेश करने का एक वास्तविक इरादा था?
- क्या श्री बाल्फोर और श्रीमती बाल्फोर के बीच एक वादा या समझौता एक अनुबंध में बदल दिया जा सकता है और लागू करने योग्य बनाया जा सकता है?
- क्या पक्षों के बीच प्यार और स्नेह से बाहर ऐसे घरेलू या सामाजिक समझौते अनुबंध के कानून के अधिकार क्षेत्र में आते हैं?
लागू कानून
क्यूंकि बाल्फोर बनाम बाल्फोर का मामला एक अंग्रेजी मामला है, इसलिए अनुबंधों पर अंग्रेजी कानून लागू होगा। इंग्लैंड के आम कानून के अनुसार, अनुबंध के गठन के लिए तीन आवश्यक चीजें हैं:
- दो या दो से अधिक पक्षों के बीच समझौता,
- एक संविदात्मक संबंध (कॉंट्रैक्टचूअल रिलेशनशिप), और
- प्रतिफल की उपस्थिति जो मूल्य की कोई भी वस्तु है, मौद्रिक (मोनेट्री) होने की आवश्यकता नहीं है।
भारत अनुबंधों के लिए अंग्रेजी सामान्य कानून का पालन करता है, और भारतीय अनुबंध कानून के अंतर्गत अंग्रेजी सामान्य कानून के मूल तत्वों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया जाता है। हालांकि, भारतीय कानून विशेष रूप से “संविदात्मक संबंधों” या “कानूनी संबंध बनाने के इरादे” के बारे में उल्लेख नहीं करता है, और यह वह सिद्धांत है जो न्यायिक उदाहरणों के माध्यम से विकसित हुआ है, विशेष रूप से बाल्फोर बनाम बाल्फोर के वर्तमान मामले में। भारत में, धारा 10 के अनुसार वैध संविदा के गठन के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है और भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अन्य मुख्य प्रावधानों के अनुसार नीचे दिए गए अनुसार भी हैं:
- दो या दो से अधिक व्यक्ति, अर्थात, वचनकर्ता और प्रतिज्ञा (प्रोमिसर एंड प्रोमिसी),
- वादा करने वाले से प्रस्ताव और वादा करने वाले से पूर्ण और अयोग्य स्वीकृति (एब्सोल्युट और अनक्लिफाइड एकसेप्टेंस),
- दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति (धारा 14),
- दोनों पक्षों की योग्यता (धारा 11 और 12),
- विधिसम्मत प्रतिफल (धारा 23),
- विधिसम्मत वस्तु (धारा 23),
- स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किया गया (धारा 24-30),
- विवाह पर प्रतिबन्ध नहीं (धारा 26),
- व्यापार के संयम (रेस्ट्रेन्ट) में नहीं (धारा 27),
- कानूनी कार्यवाही के संयम में नहीं (धारा 28),
- समझौतों को अनिश्चित नहीं होना चाहिए (धारा 29),
- समझौते एक असंभव कार्य करने के लिए नहीं होने चाहिए (धारा 36), और
- कोई दांव लगाने का समझौता नहीं (धारा 30)।
बाल्फोर बनाम बाल्फोर का प्रक्रियात्मक इतिहास (1919)
श्रीमती बाल्फोर ने शुरू में समझौते को लागू करने के लिए निचली न्यायालय में एक याचिका दायर की। किंग्स पीठ के अतिरिक्त न्यायाधीश ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और श्री बाल्फोर को अपनी पत्नी को रखरखाव का भुगतान करने का आदेश दिया। निचली न्यायालय के न्यायमूर्ति चार्ल्स सारगेंट ने भी पक्षों के बीच समझौते को एक अनुबंध माना और इस प्रकार कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। इसके बाद श्री बाल्फोर ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।
पक्षकारों की दलीलें
अपीलकर्ता की दलीलें
अपीलकर्ता, श्री बाल्फोर ने तर्क दिया कि उनके बीच समझौता केवल एक घरेलू समझौता या एक वादा था जो कानून की न्यायालय में कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं था। श्री बाल्फोर का अपनी पत्नी के साथ समझौता करने का कोई इरादा नहीं था।
प्रतिवादी की दलीलें
दूसरी ओर, प्रतिवादी, श्रीमती बाल्फोर ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता रखरखाव का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि उसने हर महीने उसे 30 पाउंड का भुगतान करने के लिए घरेलू समझौता किया था, जिसके लिए वह इंग्लैंड में रहने के लिए सहमत हुई थी। प्रतिवादी के पक्ष ने ईस्टलैंड बनाम बर्चेल (1878) के मामले को भी उद्धृत किया, और कहा कि यदि पत्नी और उसका पति आपसी सहमति से अलग रहते हैं, तो पत्नी अपने पति से अपनी जरूरतों के अनुसार रखरखाव की मांग करने की हकदार है, और वह पति के साथ अनुबंध करने में सक्षम है जैसे वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर सकती है।
बाल्फोर बनाम बाल्फोर (1919) में निर्णय
हालांकि न्यायमूर्ति सारगेंट ने पत्नी, श्रीमती बाल्फोर के पक्ष में फैसला सुनाया तथा समझौते को अनुबंध के रूप में बरकरार रखा, अपील की न्यायालय में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उठाए गए रुख को खारिज कर दिया और कहा कि पति-पत्नी के बीच घरेलू समझौते कानूनी संबंध स्थापित करने के लिए पति की ओर से कोई इरादा नहीं है। लॉर्ड जस्टिस एटकिन ने कहा कि पति और पत्नी, बेटे और पिता के बीच या अन्य घरेलू संबंधों के बीच किए गए वादे लागू करने योग्य समझौते नहीं हैं क्योंकि वे एक वैध अनुबंध बनाने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं। ये केवल घरेलू समझौते हैं और वादों पर आधारित हैं, जैसे कि एक पिता द्वारा अपने बेटे को पॉकेट मनी देने और अपनी पत्नी को रखरखाव के रूप में देने का वादा। इन वादों को अनुबंध नहीं कहा जा सकता क्योंकि कानूनी दायित्व बनाने के वैध इरादे का अभाव है।
पक्षों के बीच ये समझौते मौखिक और अपंजीकृत (ओरल एंड अंरेजिस्टरड ) हैं और इन्हें “साधारण घरेलू वादे” या “सामाजिक समझौते” कहा जाता है। न्यायालय ने आगे कहा कि यह वादा करने वाले (इस मामले में श्रीमती बाल्फोर) पर है कि वह इसे वैध अनुबंध बनाने के लिए वचनकर्ता के कानूनी इरादे को साबित करे।
यदि ऐसे वादों को अनुबंध के रूप में मान्यता दी जाती है, तो ऐसे वादों को लागू करने के लिए न्यायालय के समक्ष बहुत सारे मामले होंगे। इस प्रकार, यह माना गया कि इस मामले में पक्षों के बीच केवल एक घरेलू समझौता एक वैध अनुबंध नहीं है और इसलिए, लागू करने योग्य नहीं है।
इसके अलावा, वर्तमान मामले में, यह अनुबंध का एकतरफा रूप था जिसमें श्रीमती बाल्फोर ने श्री बाल्फोर द्वारा रखरखाव के लिए प्रदान करने के समझौते के बदले में कोई वादा नहीं किया था। यह भी एक कारण है जिसके कारण इसे कानूनी रूप से लागू करने योग्य समझौते के रूप में नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते बनाने के लिए दोनों पक्षों से पारस्परिक वादे होने चाहिए।
कानूनी संबंध बनाने के इरादे पर निर्णय
मेरिट बनाम मेरिट (1970)
मामले के तथ्य
इस मामले में, इस जोड़े ने 1941 में शादी कर ली, और उनके पास संयुक्त नामों में उनका वैवाहिक घर था। कुछ वर्षों के बाद, श्री मेरिट ने एक और लड़की के साथ रहने के लिए परिवार छोड़ दिया, और वह श्रीमती मेरिट को प्रति माह 40 पाउंड का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया। इसके अलावा, उनके अनुरोध पर, श्री मेरिट ने इस शर्त पर अपने नाम पर घर के हस्तांतरण की पुष्टि करने वाले एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पर भी सहमति व्यक्त की कि वह बंधक राशि का भुगतान करेगी। इसके बाद, उसने एक घोषणा प्राप्त की कि बंधक का भुगतान करने के बाद घर उसका था, और श्री मेरिट ने उसी के खिलाफ अपील की।
उठाया मुद्दा
क्या इस मामले में कानूनी संबंध बनाने की मंशा थी?
निर्णय
न्यायालय ने श्रीमती मेरिट का पक्ष लिया और माना कि क्यूंकि पक्षों अलग होने की प्रक्रिया में थीं, इसलिए इरादे की अनुपस्थिति का अनुमान यहां लागू नहीं था। यह लागू करने योग्य होना निश्चित था, और बंधक के श्रीमती मेरिट द्वारा भुगतान उनके वादे के लिए पर्याप्त प्रतिफल था। इस प्रकार, वह वैवाहिक घर की हकदार थी।
बाल्फोर बनाम बाल्फोर के वर्तमान मामले को आम तौर पर मेरिट बनाम मेरिट के मामले के साथ संयोजन के रूप में उद्धृत किया जाता है। न्यायालय ने देखा कि इन दो मामलों में अंतर इस तथ्य में निहित है कि श्री और श्रीमती मेरिट, हालांकि विवाहित थे, लेकिन जब उनके बीच समझौता हुआ था तब वे अलग-थलग थे और इस प्रकार, यह समझौता कानूनी संबंध बनाने के इरादे से किया गया था, जो कि बाल्फोर बनाम बाल्फोर के तथ्यों के विपरीत था।
मैकग्रेगर बनाम मैकग्रेगर [(1888), 21 क्यूबीडी 424]
मामले के तथ्य
इस मामले पर बाल्फोर बनाम बाल्फोर के मामले से पहले भी प्रतिफल किया गया था। पति-पत्नी ने एक-दूसरे से अलग रहने का समझौता किया। पति गुजारा भत्ता देने के लिए तैयार हो गया और बदले में पत्नी उसका श्रेय गिरवी रखने से बचेगी।
उठाया मुद्दा
क्या पक्षों द्वारा दर्ज किया गया समझौता एक वैध अनुबंध था और कानून की न्यायालय में लागू करने योग्य था?
निर्णय
यह देखा किया गया था कि पति-पत्नी के बीच समझौता कानूनी रूप से उन पर बाध्यकारी था क्योंकि अलग-अलग रहने का इरादा और इच्छा थी, और दोनों पक्षों से प्रतिफल भी मौजूद था।
जोन्स बनाम पदावटन (1968)
मामले के तथ्य
इस मामले में, एक मां, श्रीमती वायलेट लैगली जोन्स और उनकी बेटी, श्रीमती रूबी पदावत्तन ने एक समझौता किया था, जिसके तहत मां ने अपनी बेटी का भरण-पोषण करने पर सहमति व्यक्त की थी, बशर्ते कि बेटी, बदले में वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास में अपनी सचिव की नौकरी छोड़कर बार की पढ़ाई करने के लिए सहमत हो। वे दोनों समझौते के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे। मां 42 पाउंड का मासिक भुगतान देती थी, और उन्होंने लंदन का एक घर भी खरीदा, जिसे उन्होंने किराए पर दिया। बाद में, उन्होंने समझौते को बदल दिया, और माँ द्वारा अपनी बेटी को वह घर प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की गई जिसमें वह पढ़ सकती थी और रह सकती थी। इसके बाद घर पर कब्जा करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया और मां ने कब्जा मांगा। सबसे पहले बेटी को कब्जा दिया गया, जिसके खिलाफ मां ने अपील की।
उठाया मुद्दा
क्या कानूनी संबंध बनाने का इरादा था या यह केवल एक पारिवारिक व्यवस्था थी, और माँ को घर का कब्जा दिया जाएगा?
निर्णय
मां की अपील सफल हुई और उसे घर का कब्जा दे दिया गया। यह बात सामने आई कि यह महज एक पारिवारिक मामला था, और कानूनी संबंध बनाने का कोई इरादा नहीं था। इसे न्यायालय में प्रवर्तनीय बनाने के लिए एक बाध्यकारी संविदा भी विद्यमान थी । इस प्रकार, यह कहा गया कि घर पर माँ के दावे के विरुद्ध बेटी के पास कोई बचाव नहीं है।
पार्कर बनाम क्लार्क ([1960] 1 डब्ल्यूएलआर 286)
मामले के तथ्य
इस मामले में, श्री और श्रीमती क्लर्क एक विवाहित जोड़े थे, और श्रीमती पार्कर श्रीमती क्लर्क की भतीजी थीं। श्री क्लर्क ने श्रीमती पार्कर और उनके पति को उनके साथ अपने स्थान पर जाने का सुझाव दिया। श्री पार्कर उसके साथ सहमत थे लेकिन चिंतित थे कि उन्हें अपना घर बेचना होगा। श्री क्लार्क ने उन्हें लिखित रूप में दिया और कहा कि वे अपनी मृत्यु पर श्रीमती पार्कर, उनकी बहन और उनकी बेटी को अपना घर देंगे। इस प्रतिफल से सहमत होकर, श्री और श्रीमती पार्कर ने अपना घर बेच दिया और श्री और श्रीमती क्लार्क के साथ चले गए। कुछ समय बाद, व्यवस्था उनके लिए अच्छी तरह से काम नहीं कर रही थी, और इसलिए, क्लार्क ने उन्हें अपने घर से बाहर जाने के लिए कहा। इसके खिलाफ, पार्कर्स ने अनुबंध के उल्लंघन के लिए मामला दायर किया।
उठाया मुद्दा
क्या क्लार्क और पार्कर्स के बीच एक वैध अनुबंध था, और क्या क्लार्क ने उन्हें छोड़ने की सूचना देकर समझौते का उल्लंघन किया?
दिया गया निर्णय
पार्कर्स क्लार्क्स के खिलाफ अपने दावे में सफल रहे, और उन्हें विरासत के अधिकार और घर में रहने के लाभ के मूल्य के नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार माना गया। श्री क्लार्क का पत्र एक वैध प्रस्ताव होने के कारण अनुबंध की अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, और दोनों पक्षों की ओर से समझौते को कानूनी रूप से लागू करने का इरादा था।
21 वीं सदी में महत्व
बाल्फोर बनाम बाल्फोर का मामला एक ऐतिहासिक मिसाल है और अभी भी प्रासंगिक है क्योंकि इसने “अनुबंध में प्रवेश करने के कानूनी इरादे” के महत्वपूर्ण सिद्धांत को जन्म दिया। अनुबंध के कानून में यह स्थिति अभी भी प्रचलित है, और यदि किसी भी समझौते में कानूनी संबंध बनाने के इरादे का अभाव है, तो इसे वैध लागू करने योग्य अनुबंध नहीं माना जा सकता है।
क्यूंकि न्यायालय ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण आवश्यक पर प्रकाश डाला था जिसका विशेष रूप से क़ानून में उल्लेख नहीं किया गया था, यह एक प्रासंगिक मामला कानून बन जाता है और घरेलू समझौतों या वादों से संबंधित भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल के रूप में कार्य करता है। इसने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी घरेलू या सामाजिक समझौते केवल वादे हैं और न्यायालयों में लागू होने में सक्षम नहीं हैं। इस फैसले से जुड़ी प्रमुख आलोचना यह है कि आज के समय में जब एकल परिवार हैं, और लोग पैसे के दिमाग वाले हो गए हैं, इस सिद्धांत में वादा करने वाले का शोषण करने की प्रवृत्ति है, क्योंकि ऐसी कई परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें वादा करने वाला ऐसे झूठे वादे करके वादा करने वाले को धोखा दे सकता है। वर्तमान मामले में भी, श्रीमती बाल्फोर कमा नहीं रही थीं और खर्चों के लिए पूरी तरह से श्री बाल्फोर पर निर्भर थीं, और उस वादे के उल्लंघन के कारण श्रीमती बाल्फोर को घरेलू समझौतों के लागू न होने के कारण कष्ट उठाना पड़ा।
इस प्रकार, जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस मामले का निर्णय भी एक महान निर्णय माना जाता है, क्योंकि इसने ‘कानूनी संबंध बनाने के इरादे’ के सिद्धांत को विकसित किया और इस प्रकार घरेलू समझौतों से संबंधित मामलों की बाढ़ को रोका, लेकिन दूसरी ओर, इसने वचनदाता द्वारा वचनग्रहीता के शोषण के उदाहरणों के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
निष्कर्ष
बाल्फोर बनाम बाल्फोर (1919) के मामले में अपील की न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला है कि पति-पत्नी के बीच किए गए समझौतों को आम तौर पर कानूनी संबंध बनाने का इरादा नहीं माना जाता है। इस मामले ने अनुबंधों के कानून में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम की है जिसने इस सिद्धांत को मजबूत किया है कि सामाजिक और घरेलू समझौते आमतौर पर लागू करने योग्य अनुबंधों की राशि नहीं रखते हैं क्योंकि इसमें शामिल पक्ष ऐसे समझौतों के उल्लंघन के लिए कानूनी परिणामों का इरादा नहीं रखते हैं। हालांकि, अभी भी ऐसे घरेलू संबंधों में वादे के अधिकारों और हितों की रक्षा करने की आवश्यकता है यदि न्यायालय उन्हें अनुबंध के रूप में मान्यता नहीं देती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
कानूनी संबंध बनाने के इरादे पर ऐतिहासिक निर्णय कौन सा है?
बाल्फोर बनाम बाल्फोर का वर्तमान मामला “कानूनी संबंध बनाने के इरादे” के सिद्धांत पर ऐतिहासिक निर्णय है।
क्या घरेलू व्यवस्थाएं न्यायालय में संविदा के रूप में प्रवर्तनीय हैं?
आम तौर पर, घरेलू या सामाजिक समझौतों या व्यवस्थाओं को अनुबंध के रूप में नहीं माना जाता है और कानून की न्यायालय में लागू करने योग्य नहीं हैं।
कौन सा प्रावधान एक अनुबंध में “कानूनी संबंध बनाने के इरादे” के बारे में बात करता है?
ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जो स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि अनुबंध को कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाने के लिए दोनों पक्षों की ओर से इरादा आवश्यक है, लेकिन यह भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 10 के तहत एक निहित आवश्यकता है, और कानूनी मिसालों के माध्यम से विकसित हुआ है जैसे कि बाल्फोर बनाम बाल्फोर का वर्तमान मामला।
क्या यह कहा जा सकता है कि सभी समझौते अनुबंध हैं?
नहीं, हर समझौता एक अनुबंध नहीं है। किसी भी समझौते को अनुबंध में बदलने के लिए, कुछ शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक वादा, वैध प्रतिफल और वस्तु होनी चाहिए, समझौता कानूनी रूप से लागू करने योग्य होना चाहिए, और इसे अनुबंध बनाने के लिए पक्षों का इरादा मौजूद होना चाहिए।
क्या यह कहा जा सकता है कि सभी अनुबंध समझौते हैं?
हां, सभी अनुबंध पहले समझौते हैं। यह कहा जा सकता है कि समझौते जीनस हैं और अनुबंध प्रजातियां हैं।
संदर्भ
- SCC Online
- Dr. R.K. Bangia, Sixteenth Edition, 2015
- https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3166017