परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 139

0
113

यह लेख Prashant Prasad द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत लेख में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के साथ-साथ इससे जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके अलावा, यह लेख इस धारा के तहत अनुमान (प्रिजंप्शन) के प्रभाव और इस तरह के अनुमान का खंडन (रीबट) कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा करता है। लेख परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 118(a) और धारा 139 के तहत अनुमान का तुलनात्मक विश्लेषण भी करता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है। 

Table of Contents

परिचय

आदिम (प्रिमिटिव) युग में वस्तु विनिमय प्रणाली (बार्टर सिस्टम) हुआ करती थी और ऐसा कोई तंत्र नहीं था जिसके आधार पर किसी परक्राम्य लिखत के माध्यम से लेन-देन किया जा सके। हालाँकि, जैसे-जैसे समाज विकसित हुआ, विनिमय के लिए एक सामान्य माध्यम की आवश्यकता महसूस हुई और लेन-देन से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए एक अधिनियम पेश किया गया, जिसका नाम परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जाएगा) है। यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण कानून है जो वचन पत्र (प्रॉमिसरी नोट), विनिमय पत्र (बिल्स ऑफ़ एक्सचेंज) और चेक जैसे परक्राम्य लिखतों (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स) के विनियमन (रेगुलेशन) के लिए तंत्र प्रदान करता है। यह अधिनियम वर्ष 1881 में अधिनियमित किया गया था, और उससे पहले, अंग्रेजी परक्राम्य लिखत अधिनियम लागू था। वर्तमान अधिनियम अंग्रेजी अधिनियम पर आधारित है जिसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो भारतीय संदर्भ के अनुकूल हैं।

इस अधिनियम को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य देश में विभिन्न परक्राम्य लिखतों के उपयोग के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुनिश्चित करना था। अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि परक्राम्य लिखत के माध्यम से किसी भी प्रकार का लेन-देन सरल और कुशल होना चाहिए। इसके अलावा, अधिनियम परक्राम्य लिखत से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में कानूनी ढाँचा और उपाय प्रदान करता है। अधिनियम केवल तीन प्रकार के परक्राम्य लिखतों से संबंधित है जो वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक हैं। वचन पत्र से तात्पर्य उस व्यक्ति को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिखित वादे से है जिसका नाम वचन पत्र में उल्लेखित है। विनिमय पत्र एक लिखित आदेश को संदर्भित करता है जो एक पक्ष को मांग पर या एक निश्चित तिथि पर दूसरे पक्ष को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। अंत में, एक चेक एक लिखित आदेश है जो बैंक को प्राप्तकर्ता (यानी, वह व्यक्ति जिसके पक्ष में भुगतान किया जाना है) को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए दिया जाता है।

अधिनियम का अध्याय 17, जिसमें धारा 138147 शामिल हैं, मुख्य रूप से “चेक के अनादर के मामले में दंड” के हिस्से और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तत्वों से संबंधित है। यह अध्याय 1988 के संशोधन (1-4-1989 से प्रभावी) द्वारा लाया गया था। यह लेख अधिनियम की धारा 139 का विस्तृत विश्लेषण करने का प्रयास करता है, जो धारक के पक्ष में अनुमान से संबंधित है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के अंतर्गत अनुमान से संबंधित सिद्धांत

बसलिंगप्पा बनाम मुदिबसप्पा (2019) के मामले में, न्यायालय ने अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार हैं –

  • यदि चेक का निष्पादन (एक्सिक्यूशन) स्वीकार कर लिया गया है, तो यह माना जाता है कि चेक ऋण या देयताओं (लाइएबिलिटीज़) के भुगतान के लिए जारी किया गया था।
  • यह अनुमान खंडनीय (रिबटएबल) अनुमान है और अभियुक्त (अक्यूज़्ड) इस अनुमान को चुनौती दे सकता है। अभियुक्त अपनी ओर से संभावित बचाव प्रस्तुत कर सकता है और अनुमान का खंडन करने के लिए साक्ष्य का मानक संभावना की अधिकता है।
  • अभियुक्त अपना स्वयं का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा अभियुक्त अपने बचाव के लिए तथा अनुमान का खंडन करने के लिए शिकायतकर्ता के साक्ष्य का उपयोग कर सकते हैं।
  • न्यायालय संभाव्यताओं (प्रोबेबिलिटीज़) और समग्र (ओवरआल) परिस्थिति तथा अनुमान के बारे में प्रस्तुत साक्ष्यों से अनुमान लगा सकती है और स्थिति के आधार पर अनुमान में बदलाव भी कर सकता है।
  • अभियुक्त को अनुमान का खंडन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से गवाही देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिनियम की धारा 139 साक्ष्य संबंधी दायित्व डालती है, न कि प्रेरक (परसुएसिव) दायित्व।

धारा 138 के साथ परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139

अधिनियम की धारा 138 चेक के अनादर के मामले में आपराधिक दायित्व का प्रावधान करती है तथा अधिनियम की धारा 139 यह अनुमान लगाने का नियम प्रदान करती है कि चेक धारक ने ऋण या दायित्व के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए चेक प्राप्त किया है।

धारा 139 के अंतर्गत अनुमान, अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत शामिल कुछ बुनियादी तत्वों को पूरा करने के बाद उत्पन्न होता है। इसलिए धारा 139 के तहत अनुमान को समझने से पहले, किसी को अधिनियम की धारा 138 से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। अधिनियम की धारा 138 चेक के अनादर के मामले में सजा का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का पूरा होना आवश्यक है –

  • चेक जारी करने वाले ने किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि के भुगतान के लिए, अपने द्वारा खोले गए खाते से चेक निकाला होगा।
  • चेक जारी करने वाले द्वारा जारी किया जा रहा चेक कुछ ऋणों या देनदारियों के भुगतान के लिए जारी किया गया होगा। ऋण या देनदारी का भुगतान पूरी तरह या आंशिक रूप से किया जा सकता है।
  • जारीकर्ता द्वारा दिया गया चेक 6 माह की अवधि के भीतर बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए; तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र (सर्कुलर) दिनांक 4 नवम्बर, 2011 ने अवधि को 6 माह से घटाकर 3 माह कर दिया है (01 अप्रैल, 2012 से) जिस तिथि को चेक जारीकर्ता द्वारा जारी किया गया था, या इसकी वैधता अवधि के भीतर, जो भी पहले हो।
  • बैंक में प्रस्तुत किया गया चेक बैंक द्वारा बिना भुगतान किए वापस कर दिया जाना चाहिए, अर्थात अनादरित। चेक का अनादर, चेक जारीकर्ता के खाते में अपर्याप्त राशि या बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य कारण से हो सकता है।
  • जब चेक बैंक द्वारा अनादरित होकर लौटा दिया जाता है, तो चेक धारक को चेक जारी करने वाले को सूचना देकर चेक पर अंकित धनराशि की मांग करनी चाहिए। चेक के अनादर के बारे में सूचना प्राप्त होने से 30 दिनों की अवधि के भीतर चेक धारक द्वारा यह सूचना जारी की जानी चाहिए।
  • चेक जारी करने वाले को धन के भुगतान के संबंध में नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल होना चाहिए।

यदि चेक जारी करने वाले द्वारा उपर्युक्त बिन्दुओं का उल्लंघन किया गया है, तो अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत आपराधिक दायित्व उत्पन्न होता है, तथा उसे 2 वर्ष तक के कारावास या चेक की राशि के दुगुने तक के जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 का स्पष्टीकरण

अधिनियम की धारा 139 में प्रावधान है कि जब तक कोई विपरीत बात साबित न हो जाए, यह माना जाएगा कि चेक धारक ने चेक को किसी ऋण या दायित्व को पूर्णतः या आंशिक रूप से चुकाने के लिए प्राप्त किया है। अधिनियम की धारा 138 के तहत कहा गया है कि चेक के अनादर के संबंध में आपराधिक दायित्व लगाने के लिए, चेक को ऋण या किसी अन्य दायित्व को चुकाने के लिए जारी किया जाना चाहिए। हालांकि, यह ध्यान रखना उचित है कि धारा 139 के तहत की गई अनुमान केवल तभी लागू होगी जब मामला अधिनियम की धारा 138 के तहत संदर्भित किया जाता है, जिसमें देयता या ऋण का भुगतान करने के लिए चेक जारी करने का उदाहरण शामिल है और आगे ऐसा चेक बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

सामान्य नियम के अनुसार, शिकायतकर्ता पर यह साबित करने का भार होता है कि उसके द्वारा दावा किए जा रहे अधिकारों और दायित्वों के संबंध में वह किसी उचित संदेह से परे जाकर साक्ष्य प्रस्तुत करे। हालाँकि, अधिनियम की धारा 139 सामान्य नियम के लिए एक अपवाद (एक्सेप्शन) प्रदान करती है, और इसका दायित्व अभियुक्त पर आ जाता है।

हितेन पी. दलाल बनाम ब्रतिन्द्रनाथ बनर्जी (2001) के मामले में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 138 और धारा 139 दोनों के अनुसार न्यायालय को चेक पर अंकित राशि के लिए आहर्ता की देयता को “मान लेना चाहिए”। आगे कहा गया कि प्रत्येक न्यायालय के लिए ऐसी अनुमान बनाना अनिवार्य है, जहाँ ऐसी अनुमान बनाने के लिए तथ्यात्मक आधार स्थापित हो चुका हो।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के अंतर्गत अनुमान की संकल्पनात्मक समझ (कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग)

“अनुमान” शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी बात को बिना किसी प्रमाण या परीक्षण के अभाव में सत्य/असत्य मान लेना। ब्लैक क़ानूनी शब्दकोश में अनुमान को कानूनी अनुमान या किसी तरह की अनुमान के रूप में परिभाषित किया गया है कि तथ्य मौजूद है, जो किसी अन्य तथ्य के ज्ञात या सिद्ध अस्तित्व पर आधारित है। अनुमान दो प्रकार का हो सकता है यानी तथ्य का अनुमान और कानून का अनुमान।

  • तथ्य का अनुमान – तथ्य का अनुमान उन निष्कर्षों को संदर्भित करता है जो स्वाभाविक रूप से कुछ परिस्थितियों और मानव मन की संरचना के अवलोकन (ऑब्जरवेशन) से निकाले जाते हैं। ऐसी अनुमान निर्णायक नहीं हैं और इसलिए खंडन योग्य हैं।
  • कानून का अनुमान – कानून का अनुमान दो प्रकार का हो सकता है, यानी अकाट्य (इररिबटएबल) अनुमान और खंडनीय अनुमान। अकाट्य अनुमान वे अनुमान हैं जो किसी भी ऐसे साक्ष्य से प्रभावित नहीं होते कि तथ्य कुछ और है। अकाट्य अनुमान आम तौर पर कानूनी नियम होते हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा किसी भी विरोधाभासी (कॉनफ्लिक्टिंग) साक्ष्य के अभाव में लागू किया जाता है। 

जबकि कानून के खंडनीय अनुमान वे अनुमान हैं जो तब उत्पन्न होते हैं जब कानून का अनुमान कुछ कानूनी नियम होते हैं जो कुछ आरोपों का समर्थन करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की मात्रा को परिभाषित करते हैं, तथ्यों को साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत या तो साबित किया जा सकता है या खंडन किया जा सकता है। इस तरह के खंडनीय अनुमान को आगे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है यानी विवेकाधीन (डिस्क्रिशनरी) अनुमान (मान सकती है) और अनिवार्य (कंपल्सरी) अनुमान (मानेगी)।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 4 में तीन अलग-अलग प्रकार के अनुमान दी गई हैं, अर्थात् अनुमान हो सकते है, अनुमान होंगे, तथा निर्णायक साक्ष्य। जब भी अधिनियम में ‘अनुमान हो सकते है’ शब्द का प्रयोग किया गया है, तो न्यायालय को कुछ तथ्यों को अनुमान करने का विवेक दिया गया है, या न्यायालय ऐसे तथ्यों को अनुमान करने से इंकार कर सकता है। जब भी अधिनियम द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि न्यायालय ‘उपअनुमान करेगा’, तो न्यायालय को कुछ घटनाओं या तथ्यों को उपअनुमान करनी पड़ती है, और न्यायालय के पास कोई विवेकाधिकार नहीं रहता है, क्योंकि कुछ तथ्यों को सिद्ध मानने का विधायी आदेश है, जब तक कि उन्हें अस्वीकृत न कर दिया जाए।

‘अनुमान हो सकते है’ और ‘अनुमान होंगे‘ के बीच अंतर यह है कि ‘अनुमान लगा सकता है’ के तहत, न्यायालय यह चुन सकती है कि इन अनुमानों को उठाना है या नहीं, जबकि ‘अनुमान लगाएगा’ के साथ, न्यायालय ऐसे अनुमान लगाने के लिए बाध्य है।

उदाहरण

  • यदि व्यक्ति A, व्यक्ति B द्वारा जारी किया गया चेक प्रस्तुत करता है, और बैंक अपर्याप्त शेष राशि के कारण चेक को अस्वीकार कर देता है, तो न्यायालय यह मान लेगा कि चेक ऋण या देनदारियों का भुगतान करने के लिए जारी किया गया था।
  • यदि व्यक्ति A, व्यक्ति B को उत्तर दिनांकित (पोस्ट-डेटेड) चेक देता है तो न्यायालय में प्रस्तुत करने पर चेक बाउंस हो जाता है। इन परिस्थितियों में न्यायालय स्थिति और मौजूद साक्ष्य के आधार पर यह मान सकता है कि चेक ऋण चुकाने के लिए दिया गया था।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के अंतर्गत अनुमान का प्रभाव

अधिनियम की धारा 139 “मान लिया जाएगा” का रूप लेती है, और इसलिए, इसने कानूनी अनुमान बनाया कि चेक जारीकर्ता द्वारा ऋण या अन्य देनदारियों का भुगतान करने के लिए जारी किया गया है। इसलिए, अधिनियम की धारा 138 के तहत निहित कुछ शर्तों को पूरा करने के बाद न्यायालय इसे सही मान सकता है। हालाँकि, आहर्ता (ड्रॉअर) कुछ साक्ष्य प्रदान करके ऐसी अनुमान को चुनौती दे सकता है जो ऐसी अनुमान का खंडन कर सके क्योंकि धारा के तहत वाक्यांश ‘जब तक विपरीत साबित नहीं हो जाता’ का उल्लेख किया गया है।

न्यायालय अनिवार्य रूप से यह मान लेगा कि चेक कुछ ऋणों और देनदारियों का भुगतान करने के लिए दो परिस्थितियों में जारी किया गया है, जो इस प्रकार हैं –

  • जब चेक जारी करने वाला चेक जारी करने/निष्पादित करने की बात स्वीकार करता है।
  • शिकायतकर्ता यह साबित करता है कि चेक जारी करने वाले द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में जारी/निष्पादित किया गया था।

बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार (2019) के मामले में, न्यायालय ने माना कि यह अनुमान उस स्थिति में भी प्रभावी हो सकता है जब अभियुक्त द्वारा यह तर्क दिया गया हो कि खाली चेक पर उसने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किए थे और शिकायतकर्ता को सौंप दिया था। इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चेक की सामग्री को स्वीकार या निष्पादित किए बिना चेक पर केवल चेककर्ता के हस्ताक्षर की उपस्थिति ही अनुमान को जन्म देने के लिए पर्याप्त है।

मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम नरेन्द्र (1998) के मामले में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि अधिनियम की धारा 139 के तहत यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि चेक के धारक ने उस प्रकृति का चेक प्राप्त किया है जिसे किसी भी ऋण और अन्य देनदारियों के निर्वहन (डिस्चार्ज) के लिए अधिनियम की धारा 138 के तहत संदर्भित किया जाता है, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के अंतर्गत अनुमान का खंडन

अभियुक्त को अनुमान का खंडन करने और अनुमान के विपरीत कुछ भी साबित करने का पूरा अधिकार है जो ऋण या देयता के अस्तित्व के बारे में वैधता को चुनौती देता है। अधिनियम की धारा 139 में ‘जब तक विपरीत साबित न हो जाए’ वाक्यांश को शामिल करने से हमें यह विचार मिलता है कि यदि अभियुक्त द्वारा अनुमान से संबंधित कुछ भी विपरीत साबित किया जा रहा है तो अनुमान का खंडन किया जा सकता है।

इसलिए, यह कहा जा सकता है कि धारा 139 के तहत की गई अनुमान एक खंडनीय अनुमान है, और अभियुक्त यह साबित कर सकता है कि चेक ऋण या देयता का निर्वहन करने के लिए जारी नहीं किया गया था। अनुमान का खंडन करने के लिए, अभियुक्त यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य (सरकमस्टांटियल) साक्ष्य का उपयोग कर सकता है कि कोई ऋण या देयता नहीं थी। इसलिए, यह कहा जा सकता है कि धारा 139 के तहत की गई अनुमान एक खंडनीय अनुमान है, और अभियुक्त यह साबित कर सकता है कि चेक ऋण या देयता का निर्वहन करने के लिए जारी नहीं किया गया था। अनुमान का खंडन करने के लिए, अभियुक्त यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य का उपयोग कर सकता है कि कोई ऋण या देयता नहीं थी। हालांकि, यह ध्यान रखना उचित है कि केवल ऋण या देयता के अस्तित्व को नकारने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा, और अभियुक्त को शिकायतकर्ता की ओर साक्ष्य का भार डालने के लिए उचित संदेह से परे तथ्य को साबित करना होगा।

परिणामस्वरूप, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अभियुक्त के पास अनुमान का खंडन करने के लिए दो प्रमुख विकल्प बचे हैं, जो इस प्रकार हैं-

  • सबसे पहले, अभियुक्त इस दावे का समर्थन करने वाले मजबूत साक्ष्य पेश कर सकता है कि चेक किसी कर्ज या देनदारियों को चुकाने के लिए जारी नहीं किया गया था। साक्ष्य निश्चित होना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ऐसा कोई कर्ज या देनदारी मौजूद नहीं है।
  • दूसरा, अभियुक्त यह तर्क दे सकता है कि मामले की परिस्थितियों के आधार पर कोई ऋण या देनदारियाँ नहीं हैं। यह विधि, संभाव्यता की प्रबलता (प्रीपॉन्डरेंस) के आधार पर, यह सिद्ध करने के लिए जानी जाती है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों, जैसे कि शिकायतकर्ता की मूल शिकायत, धन की मांग के लिए कानूनी नोटिस, मांग के नोटिस पर अभियुक्त का उत्तर, या चेक से संबंधित कोई अन्य साक्ष्य, के आधार पर अभियुक्त द्वारा ऐसी अनुमान का खंडन करने के लिए विभिन्न साक्ष्यों का उपयोग किया जा सकता है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 के अंतर्गत अनुमान का खंडन करने संबंधी महत्वपूर्ण मामले

के.एन. बीना बनाम मुनियप्पन (2001)

इस मामले में, न्यायालय ने माना कि अभियुक्त की ओर से इस तथ्य से इनकार करना कि उस पर कोई ऋण या देयता नहीं है, उसके खिलाफ़ अनुमान को खारिज नहीं करता है। अभियुक्त को मामले की सुनवाई में कुछ ठोस साक्ष्यों के साथ यह साबित करना होगा कि कोई ऋण या देयता मौजूद नहीं है।

बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार (2019)

इस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम के कुछ प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 20, 87 और 139 का अर्थपूर्ण वाचन (मीनिंगफुल रीडिंग) करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी चेक पर हस्ताक्षर करता है और उसे किसी अन्य व्यक्ति को देता है तो वह चेक के लिए उत्तरदायी है, भले ही वह चेक उत्तर दिनांकित चेक हो या खाली चेक हो, और यह माना जाएगा कि चेक किसी ऋण या देयताओं के भुगतान के लिए जारी किया गया था। हालांकि, इस अनुमान को कुछ मजबूत साक्ष्य पेश करके खारिज किया जा सकता है कि चेक ऋण या देनदारियों को चुकाने के लिए जारी नहीं किया गया था।

शिव कुमार उर्फ ​​जवाहर सराफ बनाम रामअवतार अग्रवाल (2020)

तथ्य

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता को 7.8 करोड़ रुपये की राशि का एक उत्तर दिनांकित चेक जारी किया गया था। जब वह चेक पैसे निकालने के लिए बैंक को दिया गया, तो बैंक द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया गया। परिणामस्वरूप, मामले के शिकायतकर्ता ने चेक पर उल्लिखित धनराशि की मांग करते हुए एक कानूनी नोटिस दिया। अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता द्वारा किए गए दावे को अस्वीकार करते हुए शिकायतकर्ता के नोटिस का जवाब दिया। इसलिए, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय के समक्ष एक शिकायत दायर की गई थी। मजिस्ट्रेट ने परिस्थितियों और शिकायत की प्रकृति पर विचार करने के बाद संज्ञान लिया और अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की। मजिस्ट्रेट की कार्रवाई से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने के लिए जिला न्यायाधीश के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की। जिला न्यायाधीश ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी। इसलिए, अपीलकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया, लेकिन उच्च न्यायालय ने भी अपीलकर्ता की याचिका खारिज कर दी।

अंत में, निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई। अपीलकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि उस पर कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि उन पर कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता नहीं है, इसलिए आपराधिक शिकायत दर्ज करने का कोई मतलब नहीं है, और इस तथ्य को निचली अदालत द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए था। अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में तथ्यों, परिस्थितियों और विवादों पर विचार करने के बाद, मुद्दों को तैयार किया और अंतिम निर्णय सुनाया।

मुद्दे

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या न्यायालय को संज्ञान लेने के चरण में इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि ऋण या देयता कानूनी रूप से प्रवर्तनीय (एनफोर्सएबल) है या नहीं?

निर्णय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संज्ञान (कॉग्नीज़न्स) लेने के चरण में, न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि क्या अधिनियम की धारा 138 के तहत उल्लिखित शर्त को पूरा करने वाला कोई प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसिया) मामला है या नहीं। न्यायालय ने आगे कहा कि मामले के प्रारंभिक चरण के दौरान, धारा 138 की अनिवार्यताओं को पूरा करने के बाद, अधिनियम की धारा 139 के तहत ऋण या देयता के अस्तित्व की धारणा है।

इसलिए, न्यायालय ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि चूंकि धारा 138 की सभी आवश्यक शर्तें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए न्यायालय संज्ञान लेने और आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम है। न्यायालय ने आगे कहा कि चेक जारी करने वाले को अधिनियम की धारा 139 के तहत की गई धारणा को खारिज करने के लिए इस बात के समर्थन में साक्ष्य के साथ बचाव करने का पूरा अधिकार है कि कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता नहीं है। अंत में, न्यायालय ने माना कि प्रारंभिक चरण में, हमेशा शिकायतकर्ता के पक्ष में एक धारणा होती है, और निचली अदालत ने संज्ञान लेने और अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करने में कोई गलती नहीं की है।

साक्ष्य का भार शिकायतकर्ता पर डालना

यदि ऐसा कोई मामला मौजूद है जिसमें अभियुक्त संभाव्यता की प्रबलता के आधार पर या किसी अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर न्यायालय को संतुष्ट कर देता है कि शिकायत में उल्लिखित के विपरीत उस पर कोई ऋण या देयता नहीं है। तो, उस स्थिति में, साक्ष्य का भार शिकायतकर्ता पर आ जाता है, और अब शिकायतकर्ता को चेक जारी करने वाले की ओर से ऋण या देयता के अस्तित्व को साबित करना होगा। अब, यदि शिकायतकर्ता अभियुक्त की ओर से ऋण या देयता के अस्तित्व को साबित करने में विफल रहता है, तो उस स्थिति में, शिकायत का मामला खारिज कर दिया जाएगा।

रंगप्पा बनाम श्री मोहन (2010) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान पर विचार किया। न्यायालय ने माना कि यदि अभियुक्त संभावित बचाव प्रस्तुत करने में सक्षम है, जो कुछ ऋण या देनदारियों के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा करता है, तो उस स्थिति में, ऐसा अनुमान विफल हो सकता है। न्यायालय ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान प्रारंभिक अनुमान है, जो शिकायतकर्ता के पक्ष में है। हालाँकि, ऐसा अनुमान एक “खंडनीय अनुमान” है, और इसे अभियुक्त द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रदान करके खंडित किया जा सकता है जो अभियुक्त की ओर से ऋण या देनदारियों के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। न्यायालय ने वर्तमान मामले में यह भी स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 139 एक रिवर्स ऑनस क्लॉज का उदाहरण है, और इसलिए, बाद में साक्ष्य का भार शिकायतकर्ता पर आ जाता है।

इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक बार जब अभियुक्त द्वारा अनुमान का खंडन कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में, साक्ष्य का भार शिकायतकर्ता पर आ जाता है, जिसे यह साबित करना होता है कि चेक जारी करने वाले की ओर से कोई ऋण या देयता मौजूद है।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 118(a) और धारा 139 के अंतर्गत अनुमान

अधिनियम की धारा 118(a) में कहा गया है कि जब तक विपरीत साबित न हो जाए, तब तक यह माना जाएगा कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत प्रतिफल (कन्सिडरेशन) के लिए बनाया गया था या तैयार किया गया था। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि प्रत्येक ऐसा लिखत, जब स्वीकार किया गया, समर्थन किया गया या बातचीत (नेगोसिएशन) की गई, तो उसे प्रतिफल के लिए ही स्वीकार किया गया, समर्थन किया गया या बातचीत की गई। तथापि, अधिनियम की धारा 139 में कहा गया है कि जब तक विपरीत साबित न हो जाए, यह माना जाएगा कि चेक धारक ने अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत उल्लिखित प्रकृति का चेक ऋण या किसी अन्य देयता के पूर्ण या आंशिक भुगतान के लिए प्राप्त किया है।

अनुमान का आधार

अधिनियम की धारा 118(a) और धारा 139 दोनों ही परक्राम्य लिखतों के बारे में अनुमान पर चर्चा करती हैं। धारा 118(a) का मुख्य ध्यान यह मानना ​​है कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत को किसी वैध कारण से हस्तांतरित किया गया था, और आमतौर पर, इसमें विनिमय (एक्सचेंज) के लिए प्रतिफल शामिल होता है। इस धारा के तहत अनुमान का आधार किसी भी परक्राम्य लिखत के लिए प्रतिफल का अस्तित्व है।

धारा 139 का प्राथमिक ध्यान यह मानने पर है कि चेक रखने वाले व्यक्ति ने इसे ऋण या देनदारियों का भुगतान करने के लिए प्राप्त किया है।

दायरा

यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 118(a) का दायरा सभी परक्राम्य लिखतों और उनसे जुड़े लेनदेन, जैसे स्वीकृति (एक्सेप्टेन्स), समर्थन (एंडोरसमेंट), बातचीत (नेगोशिएशन) या हस्तांतरण (ट्रांसफर) को सम्मिलित करता है। 

दूसरी ओर, धारा 139 विशेष रूप से केवल एक परक्राम्य लिखत, अर्थात चेक, तथा ऋणों और देनदारियों के भुगतान में इसकी भूमिका से संबंधित है।

साक्ष्य का दायित्व/भार

दोनों धाराओं में, प्रारंभिक अनुमान साधन धारक के पक्ष में है। हालाँकि, इस तरह के अनुमान को चुनौती देने के लिए, किसी को इसे अस्वीकार करने के लिए मजबूत साक्ष्य पेश करने होंगे। धारा 118(a) के तहत, जो व्यक्ति अनुमान को चुनौती दे रहा है, उसे यह साबित करना चाहिए कि उपकरण को प्रतिफल के लिए जारी या हस्तांतरित नहीं किया गया था।

धारा 139 के तहत, जो व्यक्ति अनुमान को चुनौती दे रहा है उसे यह साबित करना होगा कि चेक ऋण या अन्य देनदारियों का भुगतान करने के लिए जारी नहीं किया गया था।

धारा 118(a) और धारा 139 के तहत उल्लिखित अनुमान अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ऐसे अनुमान प्रमुख साक्ष्य की आवश्यकता के बिना दावा करने वाले व्यक्ति का समर्थन करके कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाते हैं। इस तरह के अनुमान व्यवसाय लेनदेन में शामिल लोगों को सुरक्षा की भावना प्रदान करके व्यवसाय लेनदेन को प्रोत्साहित करते हैं, और कोई भी परक्राम्य लिखत लेनदेन का हिस्सा बनता है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह के अनुमान ने धोखाधड़ी और अन्य संबंधित विवादों को और कम कर दिया क्योंकि अनुमान का खंडन करने वाले व्यक्ति को मजबूत साक्ष्य प्रदान करने होंगे, और इसलिए, धोखाधड़ी और अन्य विवादों की संभावना जो परक्राम्य लिखतों के उपयोग से उत्पन्न हो सकती है, को समाप्त किया जा सकता है।

राजेंद्र प्रसाद मित्तल एवं अन्य बनाम मनीष गर्ग एवं अन्य (2023) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना था कि यदि चेक जारी करना विवादित नहीं है, तो अधिनियम की धारा 118 (a) और धारा 139 के तहत अनुमान शिकायतकर्ता के पक्ष में होगा, और यह मानना ​​होगा कि चेक कुछ कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण के लिए जारी किया गया था।

कृष्ण राव बनाम शंकरगौंडा (2018) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के तहत उल्लिखित “सिद्ध” शब्द की परिभाषा को अधिनियम की धारा 118 और धारा 139 के प्रावधानों पर लागू करने पर, जब मुकदमा अधिनियम की धारा 138 के तहत चल रहा हो। यह माना जा सकता है कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत प्रतिफल के लिए बनाया या तैयार किया गया था, और ऐसा परक्राम्य लिखत ऋण या देनदारियों का निर्वहन करने के लिए निष्पादित किया गया था, जब परक्राम्य लिखत का निष्पादन या तो साबित हो जाता है या स्वीकार कर लिया जाता है। न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसी धारणा जीवित रहेगी, कायम रहेगी और अस्तित्व में रहेगी, और यह तभी समाप्त होगी जब अभियुक्त द्वारा इसके विपरीत साबित कर दिया जाएगा कि चेक किसी भी तरह के ऋण या देयता का निर्वहन करने के लिए जारी नहीं किया गया था।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अन्य अनुमान 

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 119

इस धारा में यह बताया गया है कि यदि किसी ऐसे दस्तावेज पर मुकदमा चलाया गया है जिसका अनादर किया गया है। तब न्यायालय, विरोध के प्रमाण पर, अनादर के तथ्य को मान लेगा, जब तक कि ऐसे तथ्य को अस्वीकृत न कर दिया जाए।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 137

यह धारा विदेशी कानून के बारे में अनुमान पर चर्चा करती है। इस धारा के तहत यह कहा गया है कि, वचन पत्र, विनिमय पत्र और चेक से संबंधित किसी भी विदेशी देश का कानून भारत के कानून के समान ही माना जाएगा, जब तक कि कुछ विपरीत साबित न हो जाए।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 146

इस धारा के अंतर्गत यह वर्णित किया गया है कि यदि किसी बैंक की पर्ची या ज्ञापन (मेमो) जिस पर आधिकारिक चिह्न हो तथा यह दर्शाया गया हो कि चेक का अनादर हो गया है, अध्याय 17 के अंतर्गत किसी कार्यवाही में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तब यह माना जाएगा कि चेक का अनादर हो गया है, जब तक कि ऐसे तथ्य को अस्वीकृत न कर दिया जाए।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 139 पर ऐतिहासिक मामले

राजेश जैन बनाम अजय सिंह (2023)

मामले के तथ्य

वर्तमान मामले में, श्री अजय सिंह, यानी प्रतिवादी/अभियुक्त, अपनी पत्नी के साथ, श्री राजेश जैन, यानी अपीलकर्ता के पास 1 मार्च 2014 को कुछ पैसे उधार देने के अनुरोध के साथ पहुंचे। श्री राजेश जैन ने तर्क दिया कि उन्होंने श्री अजय कुमार को 6 लाख रुपये इस वास्तविक विश्वास के साथ उधार दिए थे कि वे अपने वादे के अनुसार पैसे वापस कर देंगे। इसके बाद, श्री अजय कुमार ने अपने वादे के अनुसार समय पर पैसे वापस नहीं किए। इसके अलावा, अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को बिना कोई सूचना दिए अपना फ़ोन नंबर बदल दिया, ताकि वह पहले किए गए वादे के मुताबिक भुगतान करने के दायित्व से बच सके। वर्ष 2017 में, शिकायतकर्ता किसी तरह अभियुक्त को खोजने में कामयाब रहा और उस समय, अभियुक्त ने माफ़ी मांगी और उस दिन से 3 महीने के भीतर राशि चुकाने का वादा किया। उक्त अवधि समाप्त होने के बाद भी अभियुक्त का पता नहीं चला और वह 7 महीने तक खुद को छिपाने में कामयाब रहा। अंत में, शिकायतकर्ता ने उसे नए आवासीय पते पर पाया और सीधे टकराव में, अभियुक्त ने शिकायतकर्ता को देय भुगतान के लिए 6,95,204 रुपये का उत्तर दिनांकित चेक जारी किया। अभियुक्त ने यह भी आश्वासन दिया कि दिसंबर 2017 के महीने में एक और चेक जारी करके बकाया राशि चुका दी जाएगी।

जब चेक बैंक में पेश किया गया तो बैंक में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया। परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता ने अभियुक्त को कानूनी नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर चेक में उल्लिखित राशि का भुगतान करने की मांग की। अभियुक्त ने शिकायतकर्ता द्वारा की गई मांग का अनुपालन नहीं किया, इसलिए, अधिनियम की धारा 138 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी की न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई गई। निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी अभियुक्त को इस आधार पर बरी कर दिया कि अभियुक्त ने अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान का खंडन किया था। न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि अभियुक्त ने कानूनी रूप से लागू होने योग्य ऋण या देनदारियों के अस्तित्व के बारे में वास्तविक संदेह उठाकर अनुमान को खारिज कर दिया। निचली अदालत के फैसले से व्यथित (अग्रीव्ड) होकर, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई।

मामले के मुद्दे

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रमुख मुद्दे थे –

  • क्या अभियुक्त ने अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत अनुमान को सिद्ध करने के लिए निचली अदालत के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं?
  • क्या शिकायतकर्ता अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत किसी पूर्वधारणा के अभाव में, उचित संदेह से परे यह साबित करने में सक्षम था कि चेक ऋण या देयता का भुगतान करने के लिए जारी किया गया था?

मामले का निर्णय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि मामले में साक्ष्य स्वीकार करते समय दोनों निचली अदालतों ने गलती की थी। न्यायालय ने पाया कि एक बार जब अभियुक्त ने स्वीकार कर लिया कि चेक पर उसके हस्ताक्षर थे, तो अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान लगाना न्यायालय का दायित्व था। यह अनुमान शिकायतकर्ता के पक्ष में हो सकता है कि अभियुक्त ने अपने ऋण या दायित्व का भुगतान करने के लिए चेक निकाला है। इसके बाद, इस तरह के अनुमान का खंडन करने का भार अभियुक्त पर होता है, या तो किसी मजबूत साक्ष्य की मदद से या इस संभावना के आधार पर कि ऐसा कोई ऋण या दायित्व मौजूद नहीं है।

न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त अनुमान का खंडन करने में विफल रहा, और प्रस्तुत साक्ष्य विरोधाभास और विसंगतियों (इन्कन्सीस्टेंसी) से भरा था। न्यायालय ने आगे कहा कि निचली अदालत ने शिकायतकर्ता पर अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने का भार गलत तरीके से तय किया था। इसलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों द्वारा दिए गए फैसले को खारिज कर दिया और अभियुक्त को चेक की राशि से दोगुनी राशि का जुर्माना लगाया।

एपीएस फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम शक्ति इंटरनेशनल फैशन लिंकर एवं अन्य (2020)

मामले के तथ्य

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता का विदेशी मुद्रा की बिक्री और खरीद का व्यवसाय है, और अभियुक्त ने 19,01,320/- रुपये की विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए उससे संपर्क किया और यह राशि शिकायतकर्ता द्वारा वीज़ा ट्रैवल मनी कार्ड (वीटीएम) के माध्यम से भुगतान की गई। अभियुक्त ने उक्त राशि दो अलग-अलग दिनों यानी 10/01/2014 और 20/02/2014 को निकाली। शिकायतकर्ता ने बताया कि अभियुक्त ने 6,45,807/- रुपए का भुगतान कर दिया और 12,55,513/- रुपए की राशि बाकी रह गई। अभियुक्त ने अपने कर्ज को चुकाने के लिए चार चेक जारी किए, लेकिन चारों चेक की कुल राशि 9,55,574/- रुपए थी, जो कि बाउंस हो गई। इसके बाद, अभियुक्त ने फिर से 9,55,574/- रुपए का चेक जारी किया, लेकिन यह फिर से बाउंस हो गया, क्योंकि इसे आहर्ता ने “भुगतान रोकने” का निर्देश दिया था।

परिणामस्वरूप, शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त को एक कानूनी नोटिस भेजा गया जिसमें धनराशि की मांग की गई, लेकिन अभियुक्त चेक पर उल्लिखित राशि का भुगतान करने में विफल रहा। इसलिए, शिकायतकर्ता ने विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, विद्वान महानगर दंडाधिकारी (मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट) ने पाया कि अभियुक्त पर कोई कानूनी दायित्व नहीं है, क्योंकि कार्ड के माध्यम से भुगतान की पुष्टि नहीं हुई है और न ही साबित हुआ है। इसलिए, शिकायत खारिज कर दी गई। विद्वान महानगर दंडाधिकारी के फैसले से व्यथित होकर, शिकायतकर्ता ने विद्वान सत्र न्यायाधीश (सेशन जज) के समक्ष अपील दायर की, यहां तक ​​कि सत्र न्यायाधीश ने भी इस आधार पर अपील खारिज कर दी कि उक्त अपील सुनवाई योग्य नहीं है। इसके बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई, लेकिन उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के बरी करने के आदेश की पुष्टि की और अपील खारिज कर दी। अंत में, मामला अंतिम निर्णय के लिए अपील के माध्यम से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया।

मामले के मुद्दे

न्यायालय के समक्ष मुख्य मुद्दा यह निर्धारित करना था कि क्या कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देनदारियाँ थीं?

मामले का निर्णय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह देखा कि एक बार चेक जारी हो जाने और चेक पर हस्ताक्षर स्वीकार हो जाने के बाद, अधिनियम की धारा 139 के अनुसार, शिकायतकर्ता के पक्ष में अनुमान लगाया जाता है। इस धारा के आधार पर अनुमान यह है कि अभियुक्त की ओर से ऋण या देनदारियों का अस्तित्व है। न्यायालय ने कहा कि इस अनुमान का खंडन करने का भार अभियुक्त पर है कि उस पर ऐसा कोई ऋण या देनदारियाँ नहीं हैं।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अभियुक्त द्वारा अपनी बेगुनाही साबित करने या अनुमान का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। इसलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने शिकायतकर्ता के पक्ष में अनुमान को न समझने की गलती की थी। परिणामस्वरूप, निचली अदालत तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया।

रंगप्पा बनाम श्री मोहन (2010)

मामले के तथ्य

वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता, यानी, अभियुक्त, एक मिस्त्री (मैकेनिक) था और उसने प्रतिवादी, यानी शिकायतकर्ता की सेवा ली थी। शिकायतकर्ता सिविल अभियंता (इंजीनियर) था और उस पर अभियुक्त के घर के निर्माण की निगरानी की जिम्मेदारी थी। अभियुक्त और शिकायतकर्ता दोनों कर्नाटक के रानीबेन्नूर के रहने वाले थे और वे एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे।

शिकायतकर्ता ने कहा कि अभियुक्त ने अक्टूबर 1998 में निर्माण की जरूरतों को पूरा करने के लिए 45,000 रुपये का गृह ऋण मांगा था। शिकायतकर्ता ने उक्त राशि का भुगतान नकद के माध्यम से किया, और अभियुक्त ने आश्वासन दिया कि अक्टूबर 1999 तक ऋण चुका दिया जाएगा। हालांकि, वह भुगतान करने में विफल रहा और दिसंबर 2000 तक विस्तार मांगा। अभियुक्त ने तब शिकायतकर्ता को 45,000 रुपये की राशि के लिए 8/02/2001 के लिए एक उत्तर दिनांकित चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने 8/02/2001 को बैंक के समक्ष चेक भुनाने के लिए प्रस्तुत किया। हालाँकि, 16/02/2001 को बैंक द्वारा एक वापसी ज्ञापन (रिटर्न मेमो) जारी किया गया जिसमें कहा गया कि “भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान रोक दिया गया है”, और वही मेमो 21/02/2001 को शिकायतकर्ता को सौंप दिया गया। परिणामस्वरूप, मामले से संबंधित अभियुक्त को एक कानूनी नोटिस जारी किया गया, लेकिन अभियुक्त अधिनियम की धारा 138 के तहत निर्धारित उत्तर देने में विफल रहा। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियुक्त के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज की।

अभियुक्त ने तर्क दिया कि जिस चेक पर आरोप लगाया गया है, वह खाली चेक था जिस पर उसका हस्ताक्षर था, जो खो गया था और शिकायतकर्ता के हाथों में चला गया, जिसने चेक का दुरुपयोग किया। अभियुक्त ने आगे कहा कि दोनों पक्षों के बीच कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता नहीं है, तथा उसने किसी ऋण की मांग नहीं की है, जैसा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है।

निचली अदालत ने अभियुक्त के पक्ष में निर्णय सुनाया क्योंकि न्यायालय ने शिकायतकर्ता की ओर से कुछ विसंगतियों को ध्यान में रखा। निचली अदालत के फैसले से व्यथित होकर, उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई और इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निष्कर्षों को पलट दिया और अभियुक्त को दोषी ठहराया। अंत में, अभियुक्त द्वारा अपील दायर की गई, और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम निर्णय दिया।

मामले के मुद्दे

  • इस मामले से जुड़ा मुख्य मुद्दा यह था कि अधिनियम की धारा 139 की उचित व्याख्या क्या है, जो चेक के अनादर के संबंध में साक्ष्य का भार अभियुक्त पर डालती है?
  • अधिनियम की धारा 139 के तहत वैधानिक अनुमान का खंडन किस प्रकार किया जा सकता है?

मामले का निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चेक के अनादर के मामले में, न्यायालय को यह विचार करना होगा कि अधिनियम की धारा 138 के तहत उल्लिखित तत्व पूरे किए गए हैं या नहीं। यदि शर्तें पूरी होती हैं, तो न्यायालय को यह देखने की आवश्यकता है कि क्या अभियुक्त अधिनियम की धारा 139 के तहत निहित वैधानिक अनुमान को खारिज करने में सक्षम था, ताकि अभियुक्त पर मौजूद दायित्व का निर्वहन किया जा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अधिनियम की धारा 138 उस स्थिति में लागू हो सकती है जब अभियुक्त द्वारा बैंक को भेजे गए “भुगतान रोकने” के निर्देश के कारण चेक का अनादर किया गया हो।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में अधिनियम की धारा 139 के तहत अनुमान लगाया जा सकता है, जिसमें कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देनदारियों का अस्तित्व शामिल है। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया और यह माना गया कि उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था और अपील को खारिज कर दिया गया।

निष्कर्ष

अधिनियम की धारा 139 उस स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें चेक का अनादर किया गया हो, यह सामान्य धारणा स्थापित करके कि चेक ऋण या देयता का भुगतान करने के लिए जारी किया गया था। हालाँकि, यह ध्यान रखना उचित है कि अभियुक्त द्वारा इस धारणा का खंडन या तो कुछ निर्णायक साक्ष्य देकर या संभावना के आधार पर यह प्रदर्शित करके किया जा सकता है कि ऐसा ऋण या देयता अस्तित्व में नहीं है। अभियुक्त को दिया गया यह अवसर मामले के निर्णय में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, साथ ही विवाद में उपस्थित दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करता है। समकालीन समय में, अधिनियम की धारा 139 चेक अनादर के मामले में पूरी प्रक्रिया को सरल बनाकर पक्षों को बहुत लाभ प्रदान करती है।

कभी-कभी चेक जारी करने वाले व्यक्ति के लिए कुछ अन्य कारणों से अनुमान लगाना समस्याजनक हो सकता है, और इस तरह के जारी करने के कारण उसे कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, हालांकि चेक जारी करने वाले पक्ष को अनुमान का खंडन करने का अधिकार है। हालांकि, कुछ ऋणों या देनदारियों के अस्तित्व को साबित करके अनुमान का खंडन करना अभियुक्त के लिए बोझिल हो सकता है। इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है यदि पूरी प्रक्रिया में प्रभावशीलता और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए स्पष्ट अपवाद या दिशा-निर्देश प्रदान करके अनुमान के संबंध में वर्तमान प्रावधान में कुछ सुधार किया जा सके। कुछ स्थितियों में कुछ चुनौतियों और अस्पष्टताओं का सामना करने के बावजूद, अधिनियम की धारा 139 एक महत्वपूर्ण प्रावधान बनी हुई है जो पक्षों के बीच अनुवाद की अखंडता (इंटीग्रिटी) को बढ़ाती है और परक्राम्य साधनों की विश्वसनीयता में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

यदि अभियुक्त अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत अनुमान का खंडन करने में विफल रहता है तो इसके क्या परिणाम होंगे?

यदि अभियुक्त अनुमान का खंडन करने में विफल रहता है, तो उस स्थिति में, न्यायालय उचित संतुष्टि पर कि अधिनियम की धारा 138 की शर्तें पूरी हो गई हैं, अभियुक्त को अधिनियम की धारा 138 के तहत निर्धारित सजा के अनुसार दोषी ठहराया जा सकता है।

क्या अधिनियम की धारा 139 सभी प्रकार के परक्राम्य लिखतों पर लागू होती है? 

नहीं, अधिनियम की धारा 139 केवल एक परक्राम्य लिखत, यानी चेक पर लागू होती है। अन्य परक्राम्य लिखतों के लिए यह प्रावधान लागू नहीं है।

क्या ऐसी कोई विशिष्ट स्थिति है जिसमें अभियुक्त को अनुमान का खंडन करने की आवश्यकता न हो और फिर भी वह इस धारा के अंतर्गत किए गए अनुमान से मुक्त हो जाए?

यदि ऐसी स्थिति हो जिसमें शिकायतकर्ता यह साबित करने में असफल हो जाए कि चेक आहर्ता द्वारा जारी किया गया था, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अनुमान का खंडन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धारा 139 के तहत अनुमान लागू नहीं होगा।

क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य का उपयोग अभियुक्त द्वारा अनुमान का खंडन करने के लिए किया जा सकता है?

अभियुक्त द्वारा अनुमान को खारिज करने के लिए तीसरे पक्ष के साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य का उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, परिस्थितिजन्य साक्ष्य से यह तथ्य सामने आना चाहिए कि अभियुक्त पर कोई मौजूदा ऋण या देनदारियाँ नहीं हैं।

संदर्भ

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here