अंतरिक्ष कानून के तहत उपग्रह दायित्व और अंतरिक्ष मलबे पर कानूनी परिप्रेक्ष्य

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यह लेख लॉसिखो से अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध वार्ता, प्रारूपण और प्रवर्तन में डिप्लोमा कर रहे Husain Rizvi द्वारा लिखा गया है। इस लेख में अंतरिक्ष के कनून और ऐसे कानून के तहत उपग्रह (सैटेलाइट) के दायित्व और अंतरिक्ष में मलबे (डेब्री) की कानूनी परिप्रेक्ष्य (पर्सपेक्टिव) पर चर्चा करता है। इस लेख का अनुवाद Shreya Prakash के द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

पिछले दशकों में अंतरिक्ष अन्वेषण (एक्सप्लोरेशन) विभिन्न क्षेत्रों में एक अत्यंत सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। परिणामस्वरूप, अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने और हमारे सौर मंडल (सोलर सिस्टम), कक्षा (ऑर्बिट), खगोलीय पिंडों (सेलेस्टियल बॉडी) और हमारी भौतिक पहुँच से परे विशाल अज्ञात की बेहतर समझ हासिल करने के लिए अनगिनत अंतरिक्ष वस्तुएँ, जैसे उपग्रह, रोवर, अंतरिक्ष ड्रोन, अंतरिक्ष यान, आदि को कक्षा और बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। हालाँकि, ऐसे अभियानों के कुछ प्रतिकूल प्रभाव हो सकते हैं, चाहे वह गैर-कामकाजी उपग्रहों के अव्यवस्थित होने के कारण कक्षीय भीड़ के रूप में हो, जो खगोलीय पिंडों को दूषित कर सकता है, या अंतरिक्ष मलबे की समग्र सामग्री में वृद्धि हो सकती है, जो अन्य अंतरिक्ष से जुड़ी तकनीक को नुकसान पहुँचाने की धमकी देती है। इसलिए, यह वह जगह है जहाँ अंतरिक्ष कानून सख्त दिशा-निर्देशों के रूप में आता है और किसी भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सुरक्षित संचालन के बारे में नियम और विनियम स्थापित करने वाले कानून के तहत संधियाँ बनाई जाती हैं, और ऐसी संधियों का बिना किसी अपवाद के सभी संबंधित ऑपरेटिंग पक्षों द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

अंतरिक्ष कानून के तहत उपग्रह दायित्व और अंतरिक्ष मलबे का प्रबंधन हाल के वर्षों में बहुत अधिक प्रमुख विषय बन गया है, जिसमें कक्षीय भीड़ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस तरह की भीड़ विभिन्न देशों द्वारा अपने अंतरिक्ष ऑब्जेक्ट्स, जैसे उपग्रह और अंतरिक्ष अन्वेषण यान/ड्रोन को कक्षा में लॉन्च करने के कारण हो रही है। हालांकि, अपने कार्यशील जीवन के पूरा होने के बाद ऐसी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बिना देखरेख के छोड़ना कक्षीय भीड़ में योगदान देता है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उचित प्रबंधन और शमन की कमी के कारण अंतरिक्ष कबाड़ जमा हो जाता है। इस तरह का अंतरिक्ष मलबा बहुत तेज़ गति से पूरी तरह से बिना देखरेख के कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, जो पहले से ही काम कर रहे उपग्रह या अंतरिक्ष यान के लिए बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि ऐसा मलबा पहले से ही काम कर रहे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के कक्षीय पथ में हस्तक्षेप करके उससे टकरा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर क्षति हो सकती है। इसलिए, अपने कार्यशील जीवन काल के पूरा होने के बाद उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं का शमन और उचित प्रबंधन एक आवश्यकता बन जाता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और दिशानिर्देशों का उदय हुआ है जिनका किसी भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रक्षेपण से जुड़े संबंधित संचालन पक्षों द्वारा सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है। इस लेख में, हम परिचालन पक्षों की कानूनी जिम्मेदारियों, अंतरिक्ष कानून के तहत क्षति के लिए देयताओं और अंतरिक्ष शमन के लिए देयताओं का पता लगाएंगे।

उपग्रह संचालन की कानूनी जिम्मेदारियाँ

उपग्रह के प्रक्षेपण से जुड़े संचालन दलों को कई अंतरराष्ट्रीय संधियों और दिशा-निर्देशों का पालन करना होता है। इसलिए, ऐसे दिशा-निर्देश उन पहलुओं और नियामक नियमों को निर्धारित करते हैं जो उपग्रहों के सुरक्षित और वैध संचालन को सुनिश्चित करेंगे। ऐसे पहलू इस प्रकार हैं: 

पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन)

किसी भी उपग्रह के प्रक्षेपण का पंजीकरण अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री में पंजीकृत होना अनिवार्य है। बाह्य अंतरिक्ष संधि (आउटर स्पेस ट्रीटी) के अनुसार, जो विभिन्न राष्ट्रों द्वारा निष्पादित की जा रही अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, उपग्रह के प्रक्षेपण से जुड़े संचालन पक्ष को ऐसे प्रक्षेपण से पहले पंजीकरण कराना आवश्यक है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के बीच किसी भी संभावित गलतफहमी से बचने में मदद मिलेगी।

संचार

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) (इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन) यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि उपग्रहों के बीच रेडियो आवृत्तियों के माध्यम से उचित संचार निष्पादित किया जाता है। आईटीयू में विशेष रूप से तीन क्षेत्र शामिल हैं, जो रेडियो संचार, दूरसंचार मानकीकरण और दूरसंचार विकास हैं। आईटीयू अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए समग्र दिशा प्रदान करता है और साथ ही उपग्रहों के बीच उचित संचार सुनिश्चित करने के लिए कई दिशा-निर्देश स्थापित करता है, आईटीयू का मुख्य लक्ष्य खराब संचार के कारण उपग्रहों के बीच किसी भी संभावित गलतफहमी से बचना है, जिससे टकराव हो सकता है।

लाइसेंसिंग

उपग्रह के प्रक्षेपण से जुड़े संचालन पक्ष को परियोजना शुरू होने से पहले सभी कानूनी और आवश्यक राष्ट्रीय लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। ऐसे लाइसेंस उस संबंधित क्षेत्राधिकार के संबंधित अंतरिक्ष प्राधिकरणों से प्राप्त किए जा सकते हैं, जहाँ से प्रक्षेपण किया जाना है। ये प्राधिकरण देश- दर- देश अलग- अलग हो सकते हैं।

उदाहरण के लिए:

भारत में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन) (इसरो) और अंतरिक्ष विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस) उपग्रहों के लाइसेंस के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण हैं। हालाँकि, अमेरिका में, संघीय संचार आयोग (फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन) उपग्रहों के लिए जिम्मेदार लाइसेंसिंग प्राधिकरण है। 

यातायात प्रबंधन (ट्रैफिक मैनेजमेंट)

किसी उपग्रह के प्रक्षेपण से जुड़े सभी परिचालन पक्षों को बेहतर कक्षीय यातायात प्रबंधन के लिए बाह्य अंतरिक्ष संधि के दिशानिर्देशों का पालन करना आवश्यक है, जिससे किसी भी संभावित टकराव या अंतरिक्ष मलबे के अव्यवस्था से बचने में मदद मिलेगी।

विभिन्न संधियों के तहत अंतरिक्ष मलबे से होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायित्व 

बाह्य अंतरिक्ष संधि के अंतर्गत दायित्व

बाह्य अंतरिक्ष संधि उपग्रहों के सुरक्षित संचालन के लिए दिशानिर्देश स्थापित करती है, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि उपग्रह के प्रक्षेपण से जुड़े संचालन पक्ष ऐसे उपग्रह या अंतरिक्ष मलबे से किसी भी जीवन या संपत्ति को होने वाली संभावित क्षति के लिए जिम्मेदार होंगे, इसके अलावा, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि संचालन पक्ष को ऐसे अंतरिक्ष मलबे से किसी खगोलीय पिंड को होने वाली किसी भी क्षति के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।

अंतरिक्ष दायित्व सम्मेलन

अंतरिक्ष दायित्व सम्मेलन, जिसे औपचारिक रूप से अंतरिक्ष वस्तुओं द्वारा होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, 1972 में अपनाया गया, एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो अंतरिक्ष गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले दायित्व के मुद्दों को संबोधित करने के लिए कानूनी रूपरेखा को रेखांकित करती है। यह सम्मेलन यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग में शामिल राष्ट्रों को उनके अंतरिक्ष वस्तुओं द्वारा होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए।

अपने मूल में, अंतरिक्ष दायित्व सम्मेलन प्रक्षेपण करने वाले राज्यों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व का सिद्धांत स्थापित करता है। इसका मतलब यह है कि चाहे नुकसान जानबूझकर, लापरवाही से या गलती से हुआ हो, अंतरिक्ष वस्तु को लॉन्च करने वाला राज्य किसी भी नुकसान की भरपाई के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार है। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि अंतरिक्ष गतिविधियों में निहित जोखिम होते हैं, और इसलिए किसी भी परिणामी नुकसान के लिए स्पष्ट जिम्मेदारी सौंपना आवश्यक है।

सम्मेलन अंतरिक्ष वस्तुओं को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जिसमें न केवल अंतरिक्ष यान बल्कि उनके घटक, भाग और मलबे भी शामिल हैं। यह व्यापक परिभाषा सुनिश्चित करती है कि अंतरिक्ष मलबे के छोटे टुकड़े, जैसे कि उपग्रह की टक्कर से निकले टुकड़े, इस सम्मेलन के दायित्व प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं।

इस सम्मेलन में देयता की सीमा और प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है। यह स्थापित करता है कि प्रक्षेपण करने वाला राज्य पृथ्वी की सतह और बाहरी अंतरिक्ष दोनों पर होने वाले नुकसान के लिए उत्तरदायी है। इसमें संपत्ति को होने वाला नुकसान, जान-माल की हानि और पर्यावरण को होने वाला नुकसान शामिल है।

दायित्व दावों के समाधान को सुगम बनाने के लिए, सम्मेलन राज्यों को ऐसे दावों से निपटने के लिए राष्ट्रीय तंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन तंत्रों में प्रशासनिक प्रक्रियाएँ, न्यायिक कार्यवाही या दोनों का संयोजन शामिल हो सकता है। यह सम्मेलन राज्यों को अंतरिक्ष दुर्घटनाओं की जाँच और दायित्व दावों से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान में सहयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

अंतरिक्ष दायित्व सम्मेलन पर 100 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और इन देशों ने इसकी पुष्टि भी की है, जो अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए एक मौलिक कानूनी ढांचे के रूप में इसकी व्यापक स्वीकृति और मान्यता को भी दर्शाता है। यह जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देने, दुनिया भर में व्यक्तियों और समुदायों की सुरक्षा करना और कल्याण सुनिश्चित करने और बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में भी कार्य करता है।

एसएसए का अनुपालन

उपग्रह के प्रक्षेपण से जुड़े संचालन दलों को अपने प्रक्षेपण के बारे में जानकारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के साथ साझा करने की आवश्यकता होती है, और इसे अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता (एसएसए) (स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस) द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। यह अंतरिक्ष वस्तुओं और उनके परिचालन वातावरण पर नज़र रखता है और भविष्य में उनके द्वारा तय की जाने वाली कक्षीय दूरी का अनुमान लगाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एसएसए अपने आप में एक कानूनी ढांचा नहीं है; इसलिए, यह प्रकृति में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। हालाँकि, यदि किसी भी पक्ष द्वारा अपनी परियोजना के प्रक्षेपण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को रोकने के परिणामस्वरूप कोई नुकसान या टकराव होता है, तो ऐसे पक्ष को एसएसए मानदंडों के गैर-अनुपालन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है/होगा।

बाह्य अंतरिक्ष संधि के तहत बीमा

अंतरिक्ष वस्तु के प्रक्षेपण से जुड़े सभी संचालन दलों को अपनी परियोजना शुरू करने से पहले आवश्यक बीमा करवाना आवश्यक है। जैसा कि पहले बताया गया है, यदि अंतरिक्ष मलबे के कारण कोई नुकसान होता है, तो संबंधित प्रक्षेपण दल को मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। इस तरह के मुआवज़े को ओएसटी के तहत जारी करके कवर किया जाएगा।

अंतरिक्ष मलबे के शमन हेतु दायित्व

संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष मलबा शमन दिशानिर्देश (यूनाइटेड नेशंस स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस)

बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (सीओपीयूओएस) (द यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ़ आउटर स्पेस) अंतरिक्ष मलबे के उचित और प्रभावी शमन के लिए दिशा-निर्देश स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीओपीयूओएस का गठन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1959 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण से उत्पन्न होने वाले कानूनी मुद्दों को संबोधित करना और नियंत्रित करना था। हालाँकि सम्मेलन के तहत उल्लिखित दिशा-निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन वे अंतरिक्ष में जिम्मेदार व्यवहार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं।

सीओपीयूओएस दिशा-निर्देशों का एक मुख्य पहलू अंतरिक्ष मलबे के निर्माण को कम करने पर जोर देना है। इसमें प्रक्षेपण और पुनः प्रवेश के दौरान विखंडन को कम करने के लिए अंतरिक्ष यान और उपग्रहों को डिजाइन करने जैसे उपाय शामिल हैं, साथ ही कक्षा में टकराव से बचना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, दिशा-निर्देश सक्रिय मलबे को हटाने के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि निष्क्रिय उपग्रहों को पकड़ना और उनकी कक्षा से हटाना।

सीओपीयूओएस दिशा-निर्देशों का एक और महत्वपूर्ण पहलू अंतरिक्ष मलबे के शमन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यह स्वीकार करते हुए कि अंतरिक्ष मलबा एक वैश्विक मुद्दा है, दिशा-निर्देश राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इस समस्या को हल करने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें अंतरिक्ष मलबे की ट्रैकिंग और निगरानी के बारे में जानकारी साझा करना, साथ ही कक्षा से मलबे को हटाने के प्रयासों का समन्वय करना शामिल है।

हालांकि सीओपीयूओएस दिशा-निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन वे महत्वपूर्ण नैतिक और राजनीतिक महत्व रखते हैं। इन दिशा-निर्देशों का पालन करके, राज्य और संगठन जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और बाहरी अंतरिक्ष की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सहयोग करने की अपनी इच्छा प्रदर्शित करते हैं।

हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि सीओपीयूओएस और व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उपायों की आवश्यकता के बारे में चर्चा चल रही है। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है कि यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है कि सभी अंतरिक्ष यात्री देश मलबे को कम करने के लिए ठोस कदम उठाएं।

निपटान की योजना

संचालन दलों को उपग्रह के कार्य चक्र के अंत में उसके निपटान के लिए पहले से ही योजना बनानी होती है। एक बार जब उपग्रह का जीवनकाल समाप्त हो जाता है, तो उसे किसी चीज के टकराव से बचने के लिए कब्रिस्तान कक्षा की ओर निर्देशित किया जाना आवश्यक होता है क्योंकि वे अन्य कार्यशील अंतरिक्ष वस्तुओं के कक्षीय पथ में प्रवेश कर सकते हैं। कब्रिस्तान कक्षा (ग्रेवयार्ड ऑर्बिट) एक उच्च ऊंचाई पर स्थित कक्षीय खंड है। यहीं पर सभी गैर-कार्यशील उपग्रहों को भेजा जाना चाहिए।

दोष रहित दायित्व

अंतरिक्ष मलबे से होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर 1972 के कन्वेंशन के अनुसार, अंतरिक्ष वस्तु के प्रक्षेपण से जुड़े संचालन पक्ष को दुर्घटना की स्थिति में पृथ्वी पर जीवन या संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी माना जाता है। दुर्घटना की प्रकृति चाहे जो भी हो, कन्वेंशन के तहत संचालन पक्ष को नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा, दूसरे शब्दों में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुर्घटना किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण हुई है, संचालन पक्ष को अभी भी इसके लिए उत्तरदायी और जवाबदेह माना जाएगा।

भारत में अंतरिक्ष मलबे के कानूनी पहलू

अंतरिक्ष मलबा किसी भी मानव निर्मित वस्तु को संदर्भित करता है, जिसमें अंतरिक्ष यान के टुकड़े और हिस्से शामिल हैं, जो पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में है, लेकिन अब किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। यह परिचालन उपग्रहों और मानव अंतरिक्ष मिशनों के साथ-साथ पृथ्वी पर लोगों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है।

अंतरिक्ष में मलबे से निपटने के लिए एक उचित कानूनी ढांचा बनाना काफी जटिल है और इसमें अंतरराष्ट्रीय संधियों, राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों का संयोजन शामिल होता है। भारत देश में, अंतरिक्ष मलबे के लिए कानूनी ढांचा अभी भी विकसित हो ही रहा है, लेकिन इस मामले में कई दूसरे प्रमुख कानून और विनियमन प्रासंगिक हैं।

बाह्य अंतरिक्ष संधि

बाह्य अंतरिक्ष अधिनियम, 1962, भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे की आधारशिला के रूप में कार्य करता है। यह ऐतिहासिक कानून 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि में निहित सिद्धांतों से प्रेरित है, जो एक बहुपक्षीय समझौता है जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून को मौलिक रूप से आकार देता है।

बाह्य अंतरिक्ष संधि इस सिद्धांत को स्थापित करती है कि चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष को “सभी मानव जाति का प्रांत” माना जाना चाहिए। यह इस बात पर जोर देता है कि अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, किसी भी राष्ट्रीय विनियोग या संप्रभुता के दावों से मुक्त होना चाहिए। संधि स्पष्ट रूप से पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा में, चंद्रमा पर या किसी अन्य खगोलीय पिंड पर परमाणु हथियार या अन्य सामूहिक विनाश के हथियारों की नियुक्ति पर भी प्रतिबंध लगाती है।

इन सिद्धांतों को अपने घरेलू कानून में शामिल करते हुए, बाह्य अंतरिक्ष अधिनियम, 1962, बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। यह इस सिद्धांत को सुनिश्चित करता है कि अंतरिक्ष एक वैश्विक साझा संपत्ति है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण के लिए सभी देशों के लिए खुला है। अधिनियम यह भी स्वीकार करता है कि अंतरिक्ष गतिविधियों को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर और राष्ट्रों के बीच समझ को बढ़ावा देकर मानवता की बेहतरी में योगदान देना चाहिए।

इसके अलावा, बाह्य अंतरिक्ष अधिनियम, 1962, भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों को विनियमित (रेगुलेट) करने के लिए एक व्यापक ढांचा स्थापित करता है। यह भारत सरकार को अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण और अंतरिक्ष से संबंधित प्रयोगों के संचालन के लिए लाइसेंस और परमिट देने का अधिकार देता है। यह अधिनियम अंतरिक्ष संचालन के जिम्मेदार संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा नियमों और दायित्व प्रावधानों को भी रेखांकित करता है।

इसके अलावा, यह अधिनियम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को भारत में अंतरिक्ष गतिविधियों की योजना बनाने, उन्हें बढ़ावा देने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक एजेंसी के रूप में स्थापित करता है। इसरो ने भारत के अंतरिक्ष प्रयासों में हमेशा से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण, प्रक्षेपण वाहनों के विकास और चंद्रमा और मंगल की खोज जैसे महत्वपूर्ण मील के पत्थर भी हासिल किए हैं।

इस मामले के निष्कर्ष के रूप में, बाह्य अंतरिक्ष अधिनियम, 1962, एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचे के रूप में कार्य करता है जो भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों का मार्गदर्शन करता है, जो बाह्य अंतरिक्ष संधि में उल्लिखित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के सिद्धांतों के साथ संरेखित है। यह अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण अन्वेषण और उपयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, साथ ही सुरक्षा और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष संचालन को विनियमित करता है। यह अधिनियम इसरो की उपलब्धियों के लिए आधार प्रदान करता है, जो वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत के बढ़ते कद में योगदान देता है।

अंतरिक्ष मलबा शमन दिशानिर्देश, 2007

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा जारी अंतरिक्ष मलबा शमन दिशानिर्देश, 2007, पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के निर्माण और संचय को कम करने के उद्देश्य से एक व्यापक रूपरेखा के रूप में कार्य करते हैं। इन दिशानिर्देशों में स्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण को बढ़ावा देने और अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को संरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए उपायों और रणनीतियों की एक श्रृंखला शामिल है।

अंतरिक्ष मलबा शमन दिशानिर्देश, 2007 के मुख्य प्रावधान:

  1. द्रव्यमान न्यूनीकरण (मास मिनिमाइजेशन): दिशा-निर्देश उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के समग्र द्रव्यमान को कम करने के लिए अंतरिक्ष यान निर्माण में हल्के पदार्थों के उपयोग के महत्व पर जोर देते हैं। इस उपाय का उद्देश्य प्रक्षेपण और अंतरिक्ष यान संचालन के दौरान उत्पन्न मलबे की मात्रा को कम करना है।
  2. न्यूनतम विखंडन (मिनिमल फ्रैगमेंटेशन) के लिए डिज़ाइन: अंतरिक्ष यान डिजाइनरों को ऐसे डिज़ाइन सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो लॉन्च, तैनाती और जीवन के अंत में निपटान के दौरान विखंडन के जोखिम को कम करते हैं। इसमें उन सामग्रियों के उपयोग से बचना शामिल है जो संभावित रूप से प्रभाव से टूट सकती हैं, जैसे कि कांच या भंगुर धातुएँ।
  3. नियंत्रित पुनःप्रवेश: दिशा-निर्देश अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान के घटकों के नियंत्रित पुनःप्रवेश की वकालत करते हैं ताकि उनकी सुरक्षित और पूर्वानुमानित डी-ऑर्बिटिंग सुनिश्चित हो सके। नियंत्रित पुनःप्रवेश में अंतरिक्ष यान को निर्दिष्ट पुनःप्रवेश गलियारे में ले जाना शामिल है, जिससे उन्हें वायुमंडल में हानिरहित रूप से विघटित होने दिया जा सके।
  4. निष्क्रिय मलबा हटाना: अंतरिक्ष मलबा शमन दिशानिर्देश, 2007, निष्क्रिय मलबा हटाने की तकनीकों के विकास और तैनाती को प्रोत्साहित करता है। ड्रैग सेल और इलेक्ट्रोडायनामिक टेथर जैसी ये तकनीकें समय के साथ धीरे-धीरे मलबे के छोटे-छोटे टुकड़ों को कक्षा से बाहर निकाल सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष मलबे की दीर्घकालिक सफाई में योगदान मिलता है।
  5. शिक्षा और जागरूकता: इसरो अंतरिक्ष मलबे के मुद्दे के बारे में हितधारकों को शिक्षित करने और अंतरिक्ष में जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने के महत्व को पहचानता है। दिशा-निर्देश अंतरिक्ष एजेंसियों, उद्योग के पेशेवरों और आम जनता के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता पर जोर देते हैं।
  6. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: दिशा-निर्देश अंतरिक्ष मलबे की समस्या की वैश्विक प्रकृति को स्वीकार करते हैं और इसे प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। इसरो अंतरिक्ष मलबे को कम करने में सामूहिक प्रयासों को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के बीच सूचना, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को साझा करने की वकालत करता है।

अंतरिक्ष मलबा शमन दिशानिर्देश, 2007 को लागू करके, इसरो जिम्मेदार और टिकाऊ अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। ये दिशानिर्देश भविष्य की पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष पर्यावरण के संरक्षण में योगदान करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे ग्रह की कक्षा के दीर्घकालिक स्वास्थ्य से समझौता किए बिना अंतरिक्ष अन्वेषण के लाभों का आनंद लेना जारी रखा जा सकता है।

ऊपर बताए गए कानूनों और विनियमों के अलावा, भारत अंतरिक्ष मलबे से संबंधित कई अंतरराष्ट्रीय संधियों का भी हिस्सा है। इनमें अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाले नुकसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर सम्मेलन (1972) शामिल है, जो अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाले नुकसान के लिए राज्यों की जिम्मेदारी तय करता है, और बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं के पंजीकरण पर सम्मेलन (1975), जिसके तहत राज्यों को अपने अंतरिक्ष वस्तुओं को संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत कराना होता है।

भारत में अंतरिक्ष मलबे के लिए कानूनी ढांचा अभी भी विकसित हो ही रहा है, लेकिन मौजूदा कानून और नियम इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक शुरुआती आधार प्रदान करते हैं। जैसे-जैसे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है, देश के लिए अंतरिक्ष मलबे के निर्माण को कम करने और अंतरिक्ष के सुरक्षित और टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपायों को विकसित करने और लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करना जारी रखना महत्वपूर्ण होगा।

निष्कर्ष

जैसा कि हम जानते हैं, अंतरिक्ष अन्वेषण आज की दुनिया का एक आम पहलू बन गया है। विभिन्न राष्ट्र अपनी अंतरिक्ष वस्तुओं को कक्षा में प्रक्षेपित कर रहे हैं, जो सितारों पर विजय पाने की खोज में मानव जाति की सामूहिक सफलता में योगदान दे रहा है। हालाँकि, कक्षा में इस तरह के अन्वेषणों के लिए ऐसे अंतरिक्ष परियोजनाओं को क्रियान्वित (इंप्लीमेंट) करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता भी महसूस होती रहती है।

राष्ट्रों से अंतरिक्ष कानून के तहत स्थापित विभिन्न संधियों में उल्लिखित कुछ नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। बाह्य अंतरिक्ष संधि जैसी संधियाँ ऐसे अन्वेषणों के लिए आधारभूत नियम निर्धारित करती हैं; इसके अलावा, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राष्ट्र विभिन्न पक्षों के उपग्रहों के बीच अनावश्यक क्षति या टकराव से बचने के लिए उपर्युक्त संधियों में उल्लिखित आवश्यकताओं का पालन करें।

यहां पर दिलचस्प बात यह है कि संधियों में आकाशीय पिंडों को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ अंतरिक्ष में किसी वस्तु के माध्यम से पृथ्वी या अंतरिक्ष में जीवन या संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियमों और दंडों का भी उल्लेख किया गया है। इसलिए, हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष कानून और इसके तहत नियम अंतरिक्ष और इसकी गहराई की खोज के प्रयास में मानव जाति की सामूहिक सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।

संदर्भ

 

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