यह लेख Shreya Patel द्वारा लिखा गया है। यह लेख अभिभावकता (गार्डियनशिप) और अभिरक्षा (कस्टडी) के अर्थ और उद्देश्यों पर जोर देता है, साथ ही उनके बीच मुख्य अंतर भी बताता है। यह लेख अभिभावकता और अभिरक्षा पर ऐतिहासिक मामलों पर आगे चर्चा करता है। यह लेख भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे अन्य पश्चिमी देशों में अभिभावकता और अभिरक्षा कानूनों के बीच अंतर पर भी प्रकाश डालता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।
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परिचय
भारत के व्यक्तिगत कानूनों में दशकों से अभिरक्षा और अभिभावकता की अवधारणाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभिभावकता और अभिरक्षा दोनों ही भारत के लिए नई अवधारणाएँ नहीं हैं। अभिभावकता और अभिरक्षा दोनों ही बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत, एक देश के रूप में, कई अलग-अलग धर्मों का घर है। सभी धर्म अभिभावकता और अभिरक्षा के लिए अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं। बच्चे का कल्याण अभिभावकता और अभिरक्षा प्रावधानों का मुख्य तत्व है, चाहे वे इस्लामी कानूनों, हिंदू कानूनों, पारसी कानूनों या ईसाई कानूनों के तहत हों।
अभिभावकता और अभिरक्षा दोनों का अर्थ एक जैसा नहीं है। लोग अक्सर इन्हें समानार्थक (सिनोन्यम) शब्दों के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन ये दोनों स्वभाव से बिल्कुल अलग हैं। अभिभावकता और अभिरक्षा दोनों का मुख्य लक्ष्य बच्चों की सुरक्षा है, लेकिन इन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता। भारत में व्यक्तिगत कानून अभिभावकता और अभिरक्षा के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं। लेकिन रफीक बनाम श्रीमती बशीरन (1962) के प्रसिद्ध मामले में न्यायालय ने माना कि जब भी दोनों अधिनियमों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 हमेशा व्यक्तिगत कानूनों को दरकिनार कर देगा।
अभिभावकता और अभिरक्षा के लिए कानूनी ढांचा बच्चों के कल्याण और संरक्षण के संबंध में माता-पिता और अन्य अभिभावकों के विभिन्न अधिकारों और दायित्वों से संबंधित है। अभिभावकता की तुलना में, अभिरक्षा एक बहुत ही संकीर्ण (नैरो) अवधारणा है।
अभिभावकता और अभिरक्षा के उद्देश्य
अभिभावकता और अभिरक्षा से संबंधित कानून बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। इसलिए, अभिभावकता और अभिरक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की सुरक्षा और उसका स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। सूर्या वदानन बनाम तमिलनाडु राज्य (2015) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बच्चे का कल्याण और सर्वोत्तम हित सर्वोपरि है। अभिभावकता और अभिरक्षा का अगला उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चे को यथासंभव सर्वोत्तम पोषण मिले।
अभिभावकता और अभिरक्षा यह निर्धारित करने में भी मदद करती है कि बच्चे की ओर से निर्णय लेने का मुख्य अधिकार किसके पास होगा, जिससे बच्चे के सर्वोत्तम हित सुनिश्चित होंगे। अभिभावकता और अभिरक्षा बच्चे के जीवन में स्थिरता प्रदान करने में भी एक प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि अभिभावकता या अभिरक्षा उस पक्ष को दी जाती है जो बच्चों के कल्याण की रक्षा करेगा।
अभिभावकता और अभिरक्षा यह तय करने में मदद करती है कि बच्चे के कल्याण के लिए कौन जिम्मेदार है और बच्चे की ओर से निर्णय लेने का कानूनी अधिकार किसके पास होगा। अभिरक्षा और अभिभावकता से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने से बच्चे की सुरक्षा, संरक्षण, विकास, वृद्धि, स्थिरता और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में स्पष्ट निर्णय लिए जा सकते हैं।
अभिभावकता और अभिरक्षा के बीच अंतर
अभिभावकता एवं अभिरक्षा का अर्थ
अभिभावकता
आम भाषा में कहें तो, जब कोई व्यक्ति किसी नाबालिग या उसकी संपत्ति या दोनों की देखभाल करने के लिए किसी प्राधिकरण (अथॉरिटी) द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो उसे अभिभावकता कहते हैं। अभिभावक संपत्ति और नाबालिग से संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन करता है। नाबालिग की भलाई के लिए उसकी ओर से निर्णय लेने का कानूनी अधिकार वयस्क (एडल्ट) को दिया जाता है। नाबालिग की संपत्ति, नाबालिग या दोनों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को अभिभावक कहते हैं। हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम, 1956 की धारा 4(b) के अनुसार, अभिभावक वह व्यक्ति होता है जो नाबालिग, उसकी संपत्ति या नाबालिग और संपत्ति दोनों की देखभाल करता है। धारा 4(a) के अनुसार, नाबालिग को अठारह वर्ष से कम आयु का बच्चा माना जाता है।
अभिभावक की परिभाषा में शामिल हैं
- वसीयतनामा अभिभावक– एक अभिभावक जिसे नाबालिग के माता-पिता की इच्छा के अनुसार नियुक्त किया जाता है। यदि माता-पिता में से किसी एक या दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो अभिभावक को माता-पिता की इच्छा के अनुसार नियुक्त किया जाता है, यदि वे मौजूद हों।
- प्राकृतिक अभिभावक– एक अभिभावक जो रक्त संबंधी या सद्गुणी होता है, नाबालिग की देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। अधिकांश समय, प्राकृतिक अभिभावक बच्चे के माता और पिता होते हैं।
- न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक– एक अभिभावक जिसे न्यायालय द्वारा घोषित या नियुक्त किया जाता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 7 के अनुसार, न्यायालय को अभिभावक नियुक्त करने का अधिकार है। यदि नाबालिग के पास एक से अधिक संपत्ति है तो एक से अधिक अभिभावक हो सकते हैं। न्यायालय केवल उन मामलों में अभिभावक नियुक्त करता है जहां कोई वसीयतनामा (टेस्टमेंट्री) या प्राकृतिक अभिभावक मौजूद नहीं है।
हिंदू अल्पसंख्यक एवं अभिभावकता अधिनियम, 1956 का मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कल्याण और सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करना है।
अभिरक्षा
सरल शब्दों में, अभिरक्षा का अर्थ है बच्चों की देखभाल करने का कर्तव्य या अधिकार, जब माता-पिता साथ नहीं रहते, यानी वे अलग हो जाते हैं या तलाक ले लेते हैं। अभिरक्षा एक कानूनी अधिकार है जो बच्चे के पालन-पोषण के अधिकारों के संबंध में माता-पिता या किसी एक माता-पिता को दिया जाता है। किसी भी भारतीय कानून में अभिरक्षा शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अभिरक्षा के लिए माता-पिता दोनों के समान अधिकार हैं। अभिरक्षा संयुक्त हो सकती है, जहाँ माता और पिता दोनों बच्चे का पालन-पोषण करते हैं और साथ मिलकर उनके कल्याण को सुनिश्चित करते हैं, या इसे एकल माता-पिता को दिया जा सकता है यदि किसी एक पक्ष को बच्चे के पालन-पोषण के लिए अयोग्य माना जाता है।
अभिभावकता और अभिरक्षा की प्रकृति
अभिभावकता
अभिभावकता की प्रकृति पूरी तरह से कानूनी है। अभिभावक को नाबालिग और नाबालिग की संपत्ति का प्रबंधन करना होता है और नाबालिग की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना होता है। अभिभावकता की प्रकृति अलग-अलग हो सकती है; उदाहरण के लिए, अभिभावक को न्यायालय, प्राकृतिक या वसीयत द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।
अभिरक्षा
अभिरक्षा अस्थायी प्रकृति की होती है, यह नाबालिग की ज़रूरतों के अनुसार बदल सकती है। अभिरक्षा तब तक जारी रह सकती है जब तक बच्चा 18 साल का न हो जाए। यह अकेले या दूसरे माता-पिता के साथ संयुक्त रूप से भी हो सकती है।
दायरा
अभिभावकता
अभिभावकता में जिम्मेदारियों का दायरा बहुत व्यापक है। बच्चे के अभिभावक को नाबालिग के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं। शिक्षा, अन्य कानूनी पहलुओं, वित्तीय निर्णयों और स्वास्थ्य संबंधी सभी महत्वपूर्ण निर्णय अभिभावक को तब तक लेने होते हैं जब तक कि बच्चा वयस्कता की आयु तक नहीं पहुंच जाता।
अभिरक्षा
अभिरक्षा में, चूंकि बच्चे का शारीरिक पहलू भी शामिल होता है, यानी जिस व्यक्ति की अभिरक्षा है, बच्चा उनके साथ रहेगा। इसलिए बच्चे की दैनिक आवश्यकताओं और जरूरतों को ध्यान में रखकर उनसे संबंधित निर्णय लिए जाने चाहिए। अभिरक्षा के दायरे में बुनियादी ज़रूरतें, जैसे कपड़े, भोजन और शिक्षा संबंधी ज़रूरतें शामिल हैं।
अभिभावकता और अभिरक्षा की अवधि
अभिभावकता
यदि अभिभावकता केवल नाबालिग के लिए प्रदान की जाती है तो अभिभावकता की अवधि बच्चे के वयस्क होने पर समाप्त हो जाती है। यदि संपत्ति के लिए अभिभावकता प्रदान की जाती है, तो संपत्ति के संबंध में अभिभावक को प्राप्त अधिकारों और कर्तव्यों की पूर्ति के बाद अभिभावकता समाप्त हो जाएगी। यदि वह संपत्ति जिसके लिए अभिभावकता प्रदान की गई है, उपभोग हो जाती है, तो इसके परिणामस्वरूप अभिभावकता भी समाप्त हो जाएगी।
अभिरक्षा
हिंदू कानून के अनुसार, बच्चे की अभिरक्षा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहती है। मुस्लिम कानून के अनुसार, अगर बच्चा लड़का है, तो सात वर्ष की आयु तक बच्चे की अभिरक्षा माँ के पास रहती है। लड़की के मामले में, जब तक लड़की वयस्कता या यौवन प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक अभिरक्षा माँ के पास रहेगी। मुस्लिम कानून में केवल पिता को ही प्राकृतिक अभिभावक माना जाता है। ईसाई और पारसी दोनों कानून बच्चे की अभिरक्षा माता-पिता को देते हैं जो बच्चे की अधिक सुखद देखभाल कर सकते हैं और बच्चे के कल्याण की गारंटी दी जा सकती है।
कानूनी ढाँचा
अभिभावकता
भारतीय पारिवारिक कानून के तहत अभिभावकता को नियंत्रित करने वाले प्रमुख अधिनियम हैं:
- अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890
- हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम, 1956
दोनों कानूनी क़ानून अभिभावकता के संबंध में सभी महत्वपूर्ण विनियमन बताते हैं। अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 में अभिभावकों की नियुक्ति, अभिभावक की घोषणा, अभिभावक के पास प्रतिपाल्य और उसकी संपत्ति के संबंध में सभी कर्तव्य, अधिकार और दायित्व और वे परिस्थितियाँ शामिल हैं जिनमें अभिभावकता समाप्त हो जाएगी। हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम, 1956, अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 का एक प्रकार का अभ्युत्थान (अपग्रेड) है, जो पिछले क़ानून का अधिक संशोधित संस्करण है। यह अधिनियम नाबालिगों और वयस्कों के बीच अभिभावकता को परिभाषित करता है।
अभिरक्षा
भारत में अभिरक्षा से संबंधित पहलुओं को नियंत्रित करने वाले तीन प्रमुख कानून हैं:
- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
- हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम, 1956
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954
जब बच्चे की अभिरक्षा की मांग की जाती है, तो इसके लिए निर्धारित नियमों और विनियमों का उल्लेख हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 38 के बारे में बात की गई है। बच्चों की अभिरक्षा. जबकि हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम, 1956 में बच्चे के हिंदू होने पर नियमों की एक श्रेणी शामिल है, यह बच्चे के माता-पिता को अभिरक्षा की मांग करने की भी अनुमति देता है। इस अधिनियम के तहत केवल माता-पिता को ही नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा मांगने की अनुमति है। बच्चों की देखभाल के नियम और कानून हर धर्म में अलग-अलग होते हैं। ऐसे कई व्यक्तिगत कानून हैं जो अभिरक्षा से संबंधित मामलों को उनके धर्मों के अनुसार नियंत्रित करते हैं।
अभिभावकता और अभिरक्षा में माता-पिता के अधिकार
अभिभावकता
अभिभावकता में, बच्चे की अभिभावकता जैविक माता-पिता को देना अनिवार्य नहीं है। न्यायालय द्वारा योग्य समझे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को, जो बच्चे के हित और कल्याण पर विचार करेगा, अभिभावकता दी जाती है। अभिभावकता किसी अन्य पारिवारिक मित्र, रिश्तेदार या करीबी परिचित को दी जा सकती है। माता-पिता प्राकृतिक अभिभावक होते हैं। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, अभिभावक को न्यायालय द्वारा भी नियुक्त किया जा सकता है।
अभिरक्षा
अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे की अभिरक्षा माता-पिता में से किसी एक को दी जाती है। केवल नाबालिग के जैविक माता-पिता को ही अभिरक्षा दी जाती है। अभिरक्षा केवल एक माता-पिता को दी जा सकती है, चाहे वह माता हो या पिता या यह संयुक्त रूप से दोनों माता-पिता को दी जा सकती है। बच्चे को उस माता-पिता के साथ रहना होगा जिसकी अभिरक्षा उसके पास है। संयुक्त अभिरक्षा के मामलों में, प्रत्येक माता-पिता के पास कितने दिनों की अभिरक्षा होगी, यह आमतौर पर पहले से तय किया जाता है।
अधिकार और कर्तव्य
अभिभावकता
अभिभावक के अधिकारों में नाबालिग की ओर से निर्णय लेना और सहमति देना शामिल है। अभिभावक को नाबालिग की संपत्ति से संबंधित निर्णय लेने का भी अधिकार है। अभिभावक के कर्तव्यों में बच्चे के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेना, बच्चे को उचित आवश्यकताएं प्रदान करना, शिक्षा से संबंधित निर्णय लेना जो बच्चे के लिए अनुकूल हों, बच्चे के वित्त से संबंधित निर्णय लेना आदि शामिल हैं। अभिभावक का मुख्य कर्तव्य उन्हें दी गई शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना है। नाबालिग के स्वास्थ्य की देखभाल करना और उसके अनुसार निर्णय लेना भी अभिभावक का कर्तव्य है।
अभिरक्षा
जिस व्यक्ति को बच्चों की अभिरक्षा दी गई है उसके अधिकार और कर्तव्य अभिरक्षा के प्रकार पर निर्भर करते हैं। अभिरक्षा कानूनी, भौतिक, एकमात्र, संयुक्त या तीसरे पक्ष की हो सकती है। कानूनी अभिरक्षा के मामलों में, कानूनी अभिरक्षा वाले माता-पिता को बच्चे/बच्चों के लिए सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा। ज्यादातर मामलों में, माता-पिता दोनों बच्चों की कानूनी अभिरक्षा रखते हैं, इसलिए उन दोनों को किसी भी चिकित्सा उपचार, शिक्षा से संबंधित किसी भी चीज़ आदि के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार है। लेकिन ऐसे कुछ मामले भी हो सकते हैं जहां केवल एक माता-पिता के पास कानूनी अभिरक्षा हो।
संयुक्त अभिरक्षा के मामले में, माता-पिता दोनों के पास समान अधिकार और कर्तव्य होते हैं। यदि निर्णय बच्चे के कल्याण के लिए है, तो माता-पिता को भी वही निर्णय लेने का अधिकार है। भौतिक अभिरक्षा के मामलों में अभिरक्षा मुख्य रूप से बच्चों की दिन-प्रतिदिन की ज़रूरतों पर केंद्रित होती है। इसलिए निर्णय लेने का अधिकार मुख्य रूप से उस माता-पिता के पास होता है जिसके पास भौतिक अभिरक्षा होती है; कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, जहाँ न्यायालय ने किसी एक पक्ष को स्पष्ट रूप से कुछ अधिकार दिए हों।
अभिभावकता और अभिरक्षा में निर्णय लेने का प्राधिकारी
अभिभावकता
अभिभावकता में, अभिभावक के पास निर्णय लेने का अधिकार होता है। यह एक कानूनी अधिकार है जो अभिभावक को नाबालिग की ओर से निर्णय लेने के लिए दिया जाता है। कई मामलों में, न्यायालय नाबालिग, उसकी संपत्ति या दोनों की सहमति से सूचित और शिक्षित निर्णय लेने के लिए अभिभावकों को स्वयं नियुक्त करता है।
अभिरक्षा
अभिरक्षा के मामलों में, निर्णय लेने का अधिकार उस पक्ष को दिया जाता है जिसके पास नाबालिग की अभिरक्षा है। यह एकल अभिभावक या दोनों भी हो सकते हैं। जब संयुक्त अभिरक्षा होती है, तो निर्णय लेने की बात आती है तो दोनों माता-पिता के पास समान अधिकार होते हैं। एकल अभिरक्षा के मामले में, अभिरक्षा के अधिकार वाले माता-पिता के पास सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा।
अभिभावकता और अभिरक्षा की समाप्ति
अभिभावकता
अभिभावकता निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त की जा सकती है:-
- जब नाबालिग वयस्क हो जाता है।
- अभिभावक द्वारा अभिभावकता का त्याग कर दिया जाता है।
- अभिभावकता न्यायालय द्वारा समाप्त की जाती है।
- जब अभिभावकता केवल नाबालिग की संपत्ति से संबंधित होती है और वह विशेष संपत्ति समाप्त हो जाती है।
- अभिभावक की मृत्यु हो जाती है।
अभिभावक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 39 के अनुसार, यदि यह पाया जाता है कि अभिभावक अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, अवयस्क के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विफल हो रहा है, प्रतिपाल्य की उपेक्षा कर रहा है या उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, उसने कोई अपराध किया है, अभिभावकता प्राप्त करने के पीछे उसका कोई गुप्त उद्देश्य है, आदि, तो अभिभावक को न्यायालय द्वारा हटाया जा सकता है।
अभिरक्षा
यदि न्यायालय को लगता है कि माता और पिता या दोनों पक्षों में से कोई एक नाबालिग की देखभाल नहीं कर सकता है, तो अभिरक्षा समाप्त की जा सकती है। अभिरक्षा तब भी समाप्त की जा सकती है, जब माता-पिता कानून का उल्लंघन करते पाए जाते हैं और नाबालिग के सर्वोत्तम हितों पर विचार नहीं करते हैं। ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं, जहाँ माता-पिता ने स्वेच्छा से अपनी अभिरक्षा समाप्त कर दी हो। समाप्ति अनैच्छिक प्रकृति की भी हो सकती है।
अभिभावकता और अभिरक्षा से संबंधित ऐतिहासिक मामले
अभिभावकता
इमामबंदी बनाम मुत्सद्दी (1918) के मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा कि पिता को जीवित रहने पर एकमात्र अभिभावक माना जाएगा। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का सर्वोच्च अभिभावक पिता होगा। मुस्लिम कानून के तहत, माँ को प्राकृतिक अभिभावक नहीं माना जाता है; केवल अवयस्कों के पिता को ही प्राकृतिक अभिभावक माना जाता है। भले ही पिता की मृत्यु हो जाए, भारत में मुस्लिम कानून के अनुसार मां को प्राकृतिक अभिभावक नहीं माना जाएगा।
यदि नाबालिग की अभिरक्षा बच्चे के पिता को नहीं दी गई है तो उस स्थिति में पिता को भी नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक माना जाएगा। प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते पिता का नाबालिग से संबंधित सभी निर्णयों पर नियंत्रण और प्रभाव होगा। केवल वैध बच्चों को ही पिता की अभिभावकता प्राप्त होगी। यदि बच्चा/बच्चे नाजायज हैं तो पिता किसी भी अभिभावकता अधिकार का हकदार नहीं है। बच्चे की अभिरक्षा मां को दी जा सकती है, लेकिन अभिभावकता पिता के पास ही रहेगी।
मां की अभिभावकता पर दो सबसे महत्वपूर्ण मामले गीता हरिहरन और अन्य बनाम भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य (1999) और डॉ. वंदना शिवा बनाम श्री जयंत बंदोपाध्याय, 1999 एआईआर (एससी) 1149 का मामला है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि नाबालिग की मां पिता की भी अभिभावक होगी। हिंदू बच्चे की मां और पिता दोनों को नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक माना जाता है।
1999 से पहले, माता को नाबालिग बच्चों की अभिभावक तभी माना जाता था जब पिता की मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि प्रावधान में ‘पिता के बाद’ शब्द शामिल था (हिंदू अल्पवयस्कता और अभिभावकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(a))। इन दो निर्णयों ने पुराने परिदृश्य को बदलने में मदद की और माता को नाबालिग के पिता के जीवित रहने पर भी अभिभावक का अधिकार दिया। यदि पिता बच्चे के जीवन से अनुपस्थित है या दंपति कई वर्षों से अलग रह रहे हैं और पिता बच्चे के जीवन में कोई सक्रिय भाग नहीं ले रहा है, तो माता को नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक माना जा सकता है।
6 जुलाई, 2015 उन माताओं के लिए ऐतिहासिक दिन है, जो विवाहित नहीं हैं और उन्हें कानूनी रूप से बच्चे की अभिभावक के रूप में मान्यता दी गई है। एबीसी बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) के ऐतिहासिक फैसले में, जो एक याचिका दायर होने के बाद सामने आया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अविवाहित माँ नाबालिग बच्चे की कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अभिभावक होगी। यह मामला भारत में लैंगिक समानता पर एक अग्रणी निर्णय साबित हुआ। माँ को किसी भी तरह से बच्चे का जैविक नाम या अन्य विवरण बताने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
जीजाभाई बनाम पठानखान (1971) के मामले में, बीस साल से अधिक समय तक, दोनों माता-पिता अलग-अलग रह रहे थे। बच्चे की देखभाल केवल माँ द्वारा की जा रही थी, और वह ही बच्चे से जुड़ी हर चीज़ का प्रबंधन करती थी। इस मामले में, न्यायालय का मानना था कि पिता के जीवित रहते हुए भी, उसने बच्चे के जीवन या उसकी भलाई में कोई हिस्सा या रुचि नहीं ली थी, इसलिए बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक के रूप में, माँ ही सही अभिभावक है। पिता बिल्कुल भी मौजूद नहीं था, इसलिए उसका अस्तित्व शून्य माना जा सकता है। इसलिए, न्यायालय ने माना कि माँ नाबालिग और उसकी संबंधित संपत्ति दोनों के लिए प्राकृतिक अभिभावक थी।
अभिरक्षा
धनवंती जोशी बनाम माधव उंडे (1997) के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना कि अभिरक्षा के समय कई अलग-अलग पहलुओं पर विचार किया गया था। वित्तीय पहलू उनमें से एक है, लेकिन अभिरक्षा के लिए केवल माता-पिता की वित्तीय स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। बच्चे की ज़रूरत, लिंग, आयु आदि जैसे अन्य मानदंड भी विचार करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। अभिरक्षा के फ़ैसले के समय विभिन्न परिस्थितियों और कारकों पर विचार किया जाता है।
नाबालिग का विकास एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर अक्सर अभिरक्षा के मामलों में विचार किया जाता है। के.एम. विनय बनाम बी. श्रीनिवास (2013) के मामले में भी यही देखा गया, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने माना कि बच्चे के विकास और वृद्धि के लिए, अभिरक्षा माता-पिता दोनों को दी जाती है। अभिरक्षा से संबंधित निर्णयों की बात आने पर नाबालिग को अपने परिवारों से पूरी तरह से अलग नहीं किया जाना चाहिए; केवल पिता को ही नाबालिग का अभिभावक माना जाता है। माता-पिता दोनों के अधिकार और बच्चे का कल्याण महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक अभिभावक, जो पिता है, के अधिकारों को बनाए रखने के लिए, बच्चे को उसके परिचित परिवेश से अलग नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि वेगेसिना वेंकट नरसैया बनाम चिंतलपति (1971) के मामले में माना गया था।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मौसमी गांगुली बनाम जयंत गांगुली (2008) के मामले में कहा कि बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हित को सर्वोच्च माना जाना चाहिए और अभिरक्षा के लिए उल्लिखित क़ानून और प्रावधानों को तब दरकिनार कर दिया जाएगा जब यह साबित हो जाए कि वे अभिरक्षा के मामलों में नाबालिग के कल्याण और भलाई में बाधा डाल रहे हैं। अभिरक्षा से संबंधित सभी विवादों के लिए सभी उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी धारणा का पालन किया जाता है।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मोहम्मद जमील अहमद अंसारी बनाम इशरत सजीदा (1982) के मामले में ग्यारह वर्षीय लड़के की अभिरक्षा मुस्लिम पिता को दे दी। मुस्लिम कानून के अनुसार, केवल सात वर्ष की आयु तक ही माँ को लड़के की एकमात्र अभिरक्षा मिल सकती है। यदि ऐसे कोई आधार नहीं हैं जो यह साबित कर सकें कि पिता लड़के की अभिरक्षा के लिए अयोग्य है, तो सात वर्ष के बाद, अभिरक्षा नाबालिग के पिता को दे दी जाएगी।
नाबालिग की अभिरक्षा प्रकृति में अस्थायी हो सकती है। नाबालिग की अभिरक्षा को परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। रोज़ी जैकब बनाम जैकब ए. चक्रमक्कल्स (1973) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि अभिरक्षा के संबंध में दिए गए सभी आदेशों को अस्थायी प्रकृति का माना जा सकता है। जब परिस्थितियों और अन्य स्थितियों में बदलाव होता है, तो अभिरक्षा आदेश को पूरी तरह से बदला जा सकता है या आवश्यकता के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। जैसे-जैसे समय बीतता है, न्यायालय उस समय प्रतिपाल्य के कल्याण और हितों को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकता पड़ने पर कुछ बदलाव करने के लिए योग्य है। भले ही प्रतिपाल्य की सहमति को अभिरक्षा आदेश में शामिल किया गया था, लेकिन बाद के चरण में, प्रतिपाल्य की भलाई, सुरक्षा और हितों की मांग होने पर इसे फिर से बदला जा सकता है।
अभिभावकता और अभिरक्षा के बीच अंतर की तालिका
क्र. सं. | अंतर का आधार | अभिभावकता | अभिरक्षा |
1 | अर्थ | जब किसी व्यक्ति को नाबालिग की संपत्ति की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया जाता है, या केवल नाबालिग की या दोनों की, और वह नाबालिग की ओर से निर्णय ले सकता है, तो इसे अभिभावकता कहा जाता है। | बच्चे के पालन-पोषण के लिए माता-पिता को दिए गए अधिकार। कानूनी रूप से बच्चे की देखभाल करने और उसे शारीरिक रूप से अपने पास रखने के अधिकार को अभिरक्षा के रूप में जाना जाता है। |
2 | दायरा | अभिभावकता का दायरा व्यापक है। | अभिभावकता की तुलना में अभिरक्षा का दायरा थोड़ा संकीर्ण है, क्योंकि इसमें दैनिक जीवन से संबंधित अधिक निर्णय शामिल होते हैं। |
3 | प्रकृति | अभिभावकता की प्रकृति में नाबालिग, उसकी संपत्ति या दोनों का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी शामिल है। अभिभावकता का अधिकार अभिभावक को प्रदान किया गया एक कानूनी अधिकार है। अभिभावकता की प्रकृति केवल कुछ पहलुओं तक ही सीमित हो सकती है। | बच्चे की ज़रूरतों और कल्याण की माँगों के अनुसार अभिरक्षा को बदला जा सकता है; इसलिए, अभिरक्षा अस्थायी प्रकृति की हो सकती है। अभिरक्षा सीमित प्रकृति की नहीं होती। जिस माता-पिता के पास अभिरक्षा है, उन्हें बच्चे के कल्याण के लिए सभी निर्णय लेने का अधिकार होगा। |
4 | अवधि | जब बच्चा 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है या जब अभिभावक को सौंपी गई विशिष्ट जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है (यह किसी नाबालिग या उसकी संपत्ति से संबंधित हो सकती है) तो अभिभावकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। | वयस्क होने पर अभिरक्षा भी समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर नाबालिग की उम्र 18 वर्ष होने से पहले अभिरक्षा किसी अन्य पक्ष को दे दी जाए तो अवधि बदल भी सकती है। |
5 | कानूनी ढाँचा | अभिभावकता के महत्वपूर्ण पहलुओं की देखरेख करने वाले मुख्य कानून अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 तथा हिंदू अल्पवयस्क और अभिभावकता अधिनियम, 1956 हैं। ये अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अभिभावकता के संबंध में पालन किए जाने और विचार किए जाने के लिए आवश्यक सभी प्रावधानों को निर्धारित करते हैं। | अभिरक्षा से संबंधित पहलुओं के लिए रूपरेखा प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण अधिनियम हैं हिंदू विवाह अधिनियम, 1955; हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम, 1956; और विशेष विवाह अधिनियम, 1954। |
6 | निर्णय लेने वाला प्राधिकारी | अभिभावक के पास केवल इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार होता है कि किस मामले में अभिभावकता प्रदान किया गया है। यदि अभिभावकता केवल नाबालिग की संपत्ति के लिए प्रदान किया जाता है, तो अभिभावक नाबालिग की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के संबंध में कोई निर्णय नहीं ले सकता है। | अभिरक्षा में, निर्णय लेने का अधिकार उस पक्ष के पास होता है जिसके पास बच्चे की अभिरक्षा होती है। संयुक्त अभिरक्षा में, निर्णय लेने का अधिकार दोनों माता-पिता के बीच समान रूप से साझा किया जाता है। बच्चे की संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण कारकों से संबंधित सभी निर्णय उस व्यक्ति द्वारा लिए जाने चाहिए जिसके पास अभिरक्षा है। |
7 | अधिकार और कर्तव्य | अभिभावकता के तहत, अभिभावक को नाबालिग की सहमति से नाबालिग, उसकी संपत्ति या दोनों के संबंध में शिक्षित और सूचित निर्णय लेने का अधिकार है। अभिभावक ऐसे निर्णय ले सकता है जो इष्टतम हों और बच्चे की बेहतरी के लिए हों। बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करना अभिभावक का कर्तव्य है। | माता-पिता की अभिरक्षा के प्रकार के अनुसार अधिकार और कर्तव्य अलग-अलग होते हैं। अभिरक्षा वाले माता-पिता के सामान्य अधिकारों में बच्चे के लिए स्कूल का प्रकार, चिकित्सा योजनाएँ, पाठ्येतर गतिविधियाँ, निवास आदि तय करना शामिल है और कर्तव्यों में बच्चे की सहमति, सर्वोत्तम हित, सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए ये सभी निर्णय लेना शामिल है। |
8 | माता-पिता के अधिकार | अभिभावकता में माता-पिता के अधिकार समाप्त नहीं होते। अभिभावक को बच्चे की 18 वर्ष की आयु तक अभिभावकता दी जाती है। अभिभावक होने का मतलब यह नहीं है कि बच्चे के माता-पिता नहीं हैं। माता-पिता और अभिभावकों के पास बच्चे पर अलग-अलग तरह से अधिकार हो सकते हैं। अभिभावकता सिर्फ़ नाबालिग की संपत्ति पर हो सकती है। इस मामले में, बच्चे का कल्याण और पालन-पोषण माता-पिता के पास रहेगा। माता-पिता के अधिकारों के समान अधिकार अभिभावक को दिए जा सकते हैं यदि माता-पिता कानून की नज़र में अयोग्य लगते हैं। | अभिरक्षा में, माता-पिता के अधिकार विशेष रूप से एक या दोनों माता-पिता को संयुक्त रूप से दिए जा सकते हैं। जिस माता-पिता के पास बच्चे की अभिरक्षा है, वह लिए जाने वाले सभी निर्णयों का प्रभारी होगा। अभिरक्षा के मामले में केवल जैविक माता-पिता के पास ही माता-पिता के अधिकार होते हैं। |
9 | समाप्ति | जब भी अभिभावक बच्चे के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में नहीं रखता है, तो अभिभावकता समाप्त की जा सकती है। यदि अभिभावक किसी कानून का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे समाप्त कर सकता है। | जब बच्चे की अभिरक्षा रखने वाला पक्ष अयोग्य साबित होता है और बच्चे के कल्याण की उपेक्षा करता है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय अभिरक्षा समाप्त कर सकती है। अभिरक्षा की स्वैच्छिक समाप्ति भी हो सकती है। |
अभिभावकता और अभिरक्षा के बीच अंतर: भारत और अन्य पश्चिमी देश
सभी देशों में पारिवारिक कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारिवारिक कानून के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक अठारह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की अभिभावकता और अभिरक्षा है। अभिरक्षा और अभिभावकता से संबंधित इन कानूनों में वे अधिकार और दायित्व शामिल हैं जिन्हें माता-पिता और अभिभावकों को बच्चों के बेहतर पालन-पोषण के लिए पूरा करना होता है। भारत और अन्य पश्चिमी देशों के बीच अभिभावकता और अभिरक्षा कानूनों में कई अंतर हैं। सभी देशों की अपनी संस्कृतियाँ, सामाजिक संरचनाएँ और कानूनी क़ानून हैं, जिसके परिणामस्वरूप विषय समान होने पर भी अलग-अलग नियम और कानून होते हैं। भारत में अभिभावकता और अभिरक्षा से संबंधित कानूनों पर व्यक्तिगत कानूनों और सिविल कानूनों दोनों का प्रभाव है।
भारत, एक देश के रूप में, धर्म की दृष्टि से बहुत विविधतापूर्ण है। व्यक्तिगत कानूनों के अनुसार अभिभावकता और अभिरक्षा से संबंधित नियम और विनियम अलग-अलग हैं। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा हिंदू है, तो अभिरक्षा और अभिभावकता के मामले में अलग-अलग नियम हैं; यही बात मुस्लिम, ईसाई आदि के लिए भी लागू होती है।
हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम हिंदुओं के लिए अभिभावकता से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करने के लिए पेश किया गया था। अधिनियम ने अभिभावकता को तीन प्रकारों में विभाजित किया, यानी, एक प्राकृतिक अभिभावक, न्यायालय द्वारा नियुक्त एक अभिभावक, और एक वसीयती अभिभावक। दूसरी ओर, मुस्लिम कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त तीन प्रकार की अभिभावकता हैं, जो संपत्ति की अभिभावकता, नाबालिग की अभिभावकता और विवाह में अभिभावकता हैं। संपत्ति की अभिभावकता को आगे तीन उपप्रकारों में विभाजित किया गया है जो वास्तविक (स्वेच्छा से अभिभावकता मानते हुए), विधिवत (एक प्राकृतिक या कानूनी अभिभावक) और प्रमाणित (न्यायालय द्वारा आदेशित) हैं। अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, पारसी और ईसाइयों की अभिभावकता को नियंत्रित करता है।
पश्चिमी देशों में, उनके धर्म के अनुसार अलग-अलग अभिरक्षा और अभिभावकता कानून नहीं हैं, जैसा कि भारत में देखा गया है। अधिकांश पश्चिमी देशों में एक या दो-तीन प्रमुख क़ानून हैं जो अभिरक्षा और अभिभावकता के प्रावधानों से निपटते हैं। सभी नाबालिगों के लिए उनकी अभिरक्षा और अभिभावकता के संबंध में कानून समान हैं। यूनाइटेड किंगडम में पारिवारिक कानून अधिनियम, 1996 (2001 में समाप्त) और बाल अधिनियम, 1989 है। बाल अधिनियम, 1989 की धारा 1 बच्चों के कल्याण के बारे में बात करती है। भारत की तरह, यूनाइटेड किंगडम में भी दो प्रकार की अभिरक्षा है, यानी एकल और संयुक्त अभिरक्षा।
संयुक्त अभिरक्षा के मामले में पश्चिम के अधिकांश देश भी भारत जैसा ही दृष्टिकोण अपनाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दो प्रकार की अभिरक्षा का पालन करते हैं, जो संयुक्त शारीरिक अभिरक्षा (शारीरिक अभिरक्षा दोनों माता-पिता द्वारा साझा की जाती है, यानी बच्चा बारी-बारी से दोनों माता-पिता के साथ रहेगा) और संयुक्त कानूनी अभिरक्षा (दोनों माता-पिता समान रूप से निर्णय लेने का अधिकार साझा करते हैं)। भारत कुछ वर्षों से संयुक्त अभिरक्षा के चलन का पालन कर रहा है, क्योंकि यह नाबालिगों के लिए अधिक स्थिर और लाभकारी साबित हुआ है क्योंकि वे दोनों माता-पिता से संपर्क कर सकते हैं। अधिकांश समय, माता-पिता को जिम्मेदारियों को आपस में समान रूप से साझा करना पड़ता है। सभी पश्चिमी देश भी अभिभावकता या अभिरक्षा का निर्धारण करते समय नाबालिग के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देने के मार्ग का अनुसरण करते हैं। भावनात्मक और शारीरिक भलाई सहित सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है।
भारत और अन्य पश्चिमी देशों के बीच अभिभावकता और अभिरक्षा मामले के प्रति दृष्टिकोण में एक बड़ा अंतर यह है कि भारत परिवार की भागीदारी को अधिक महत्व देता है, जबकि पश्चिमी देश व्यक्ति के अधिकारों पर जोर देते हैं। अभिरक्षा और अभिभावकता निर्धारित करने में जिन कारकों पर विचार किया जाता है, वे थोड़े भिन्न होते हैं। अधिकांश पश्चिमी देशों में, माँ को नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक माना जाता है। भारत में, कुछ व्यक्तिगत कानूनों के तहत पिता को प्राकृतिक अभिभावक माना जाता है।
निष्कर्ष
लगभग समान भूमिकाएं होने के बावजूद, अभिरक्षा और अभिभावकता प्रकृति में बहुत अलग हैं। दोनों अवधारणाएँ बच्चे के कल्याण में बहुत अलग भूमिका निभाती हैं। अभिभावकता में अधिक व्यापक तरीके से जिम्मेदारियाँ शामिल होती हैं, जबकि अभिरक्षा बच्चे की दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं और भलाई पर केंद्रित होती है। भारत में, हम अभिरक्षा और अभिभावकता के संबंध में व्यक्तिगत और नागरिक दोनों कानूनों को आपस में जुड़ते हुए देख सकते हैं, जबकि दूसरी ओर, पश्चिमी देशों में समान दृष्टिकोण के लिए एक समान रूपरेखा है। इस लेख में जिन निर्णयों पर चर्चा की गई है, वे कठोर क़ानूनों पर बच्चे के हितों और भलाई की सुरक्षा पर ज़ोर देते हैं। इन कानूनों के साथ, हम देश में नाबालिगों की अधिक व्यापक रूप से सुरक्षा कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
अभिरक्षा प्रदान करते समय न्यायालय किन प्रमुख कारकों पर विचार करती हैं?
बच्चे की अभिरक्षा प्रदान करते समय जिन प्रमुख कारकों पर विचार किया जाता है वे हैं बच्चे की इच्छाएं, बच्चे का कल्याण, एक स्थिर वातावरण, बच्चे की उम्र और मामले के अनुसार विभिन्न अन्य कारक।
भारतीय न्यायालय द्वारा बच्चों की अभिरक्षा का निर्णय कैसे किया जाता है?
जब न्यायालय बच्चे की अभिरक्षा का निर्धारण कर रही है, तो भावनात्मक, वित्तीय और कल्याण पहलुओं से संबंधित कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। यदि बच्चे की उम्र पांच वर्ष से अधिक है तो बच्चे की प्राथमिकता को भी ध्यान में रखा जाता है।
एक पिता के लिए बच्चे की अभिरक्षा पाने का क्या आधार है?
बच्चे की अभिरक्षा का सर्वोपरि नियम बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करना है। यदि न्यायालय को लगता है कि पिता सभी पहलुओं में बच्चे का सर्वोत्तम हित प्रदान कर सकता है, तो पिता को बच्चे की अभिरक्षा दे दी जाती है। बच्चे की प्राथमिकता तब भी ली जाती है जब बच्चा पांच वर्ष से अधिक और अठारह वर्ष से कम का हो।
संयुक्त अभिरक्षा से आपका क्या मतलब है?
जब दोनों माता-पिता मिलकर बच्चे की अभिरक्षा साझा करते हैं, तो इसे संयुक्त अभिरक्षा कहते हैं। इस प्रकार की अभिरक्षा में, एकल माता-पिता के पास बच्चे की अभिरक्षा नहीं होती है।
क्या भारत में दादा-दादी को बच्चों की अभिभावकता का दावा करने की अनुमति है?
भारत में, अभिभावक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 8 के अनुसार दादा-दादी नाबालिग बच्चों की अभिभावकता का दावा कर सकते हैं।
क्या न्यायालय अभिभावकता समाप्त कर सकता है?
हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम, 1956 की धारा 13 के अनुसार, यदि अभिभावकता की नियुक्ति बच्चे के कल्याण के विरुद्ध है और बच्चे के सर्वोत्तम हित में नहीं है, तो न्यायालय अभिभावकता को समाप्त कर सकती है।
वास्तविक अभिभावक क्या होता है?
सरल शब्दों में, एक अभिभावक जो स्वयं नियुक्त होता है उसे वास्तविक अभिभावक कहा जाता है। यह व्यक्ति तथ्य के आधार पर नाबालिग का अभिभावक बन जाता है। इस मामले में अभिभावक को स्वैच्छिक माना जाता है।
क्या माता-पिता के अलावा किसी अन्य पक्ष को अभिरक्षा दी जा सकती है?
कीर्तिकुमार महेशंकर जोशी बनाम प्रदीपकुमार करुणाशंकर जोशी (1992) के मामले में यह कहा गया था कि नाबालिग की अभिरक्षा किसी तीसरे पक्ष को दी जा सकती है।
भारत में मुस्लिम कानून के अनुसार प्राकृतिक अभिभावक किसे माना जाता है?
भारत में मुस्लिम कानून के अनुसार पिता को प्राकृतिक अभिभावक माना जाता है।
हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावकता अधिनियम की धारा 6 के अनुसार प्राकृतिक अभिभावक कौन हो सकता है?
धारा 6 में कहा गया है कि एक हिंदू नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक बच्चे का पिता है, उसके बाद माँ है। यदि बच्चे की आयु पांच वर्ष से अधिक नहीं है तो अभिरक्षा मां के पास होगी।
क्या हिंदू अल्पसंख्यक एवं अभिभावकता अधिनियम में नाजायज बच्चों और उनकी अभिरक्षा के लिए कोई धारा शामिल है?
अधिनियम की धारा 6 के अनुसार नाजायज़ अविवाहित लड़की और लड़के की अभिरक्षा पहले माँ को दी जाएगी फिर पिता को दी जाएगी।
भारत में अभिभावक कौन हो सकता है?
एक व्यक्ति जो नाबालिग की देखभाल कर सकता है और न्यायालय द्वारा सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में उपयुक्त माना जाता है, वह अभिभावक हो सकता है।
क्या अभिभावक का रक्त संबंधी होना अनिवार्य है?
अभिभावक का रक्त संबंधी होना अनिवार्य नहीं है। अभिभावक कोई भी तीसरा व्यक्ति हो सकता है जो नाबालिग की देखभाल करने और उसके सर्वोत्तम हित में उसके लिए शिक्षित निर्णय लेने के लिए पात्र हो।
गोद लेने और अभिभावकता के बीच क्या अंतर है?
गोद लेना और अभिभावकता ऐसे शब्द हैं जो अक्सर लोगों के मन में भ्रम पैदा करते हैं। अभिभावकता अस्थायी प्रकृति की होती है; जिसका अर्थ है कि नाबालिग की अभिभावकता तब तक सौंपी जाती है जब तक वह वयस्कता की आयु तक नहीं पहुंच जाता या कुछ अन्य विशिष्ट मानदंड पूरे नहीं हो जाते, जबकि गोद लेना स्थायी प्रकृति का होता है। जब कोई बच्चा गोद लिया जाता है, तो वह परिवार का स्थायी सदस्य बन जाता है और नाबालिग के मामले में, गोद लिए गए माता-पिता के पास प्राकृतिक अभिभावक के समान सभी अधिकार होते हैं।
गोद लेने में, जैविक माता-पिता के सभी अधिकार गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। अभिभावकता में, नाबालिग की देखभाल करने का अधिकार कुछ पहलुओं में या कुछ समय अवधि के लिए अभिभावक को दिया जाता है, लेकिन जैविक माता-पिता के अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। लोग अक्सर अभिभावकता और गोद लेने के बीच भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि दोनों एक ही हैं, क्योंकि गोद लेने वाले माता-पिता और अभिभावक (कुछ मामलों में) रक्त संबंधी नहीं होते हैं। अभिभावकता के मामलों में, कई बार नाबालिग के माता-पिता को किसी तरह का बाल समर्थन भी प्रदान करना होता है। लेकिन जब कोई बच्चा गोद लिया जाता है, तो जैविक माता-पिता के सभी दायित्व समाप्त हो जाते हैं।
क्या अभिभावकता रद्द की जा सकती है?
यदि अभिभावक बच्चे की देखभाल के लिए अयोग्य पाया जाता है तो न्यायालय अभिभावकता रद्द कर सकती है।
क्या जैविक माता-पिता की मृत्यु की स्थिति में बच्चे की अभिरक्षा सरोगेट मां को प्रदान की जा सकती है?
भारत में, सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए बच्चे को इच्छुक जोड़े की प्राकृतिक संतान माना जाता है, और उनके पास अन्य माता-पिता (प्राकृतिक अभिभावकों) के समान सभी अधिकार और कर्तव्य होंगे।
यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो नाबालिग की अभिरक्षा का दावा कौन कर सकता है?
माता-पिता दोनों की मृत्यु के मामले में, दादा-दादी या नाना-नानी नाबालिग की अभिरक्षा का दावा कर सकते हैं, या कोई अन्य रक्त संबंधी जो नाबालिग का करीबी है, वह अभिरक्षा का दावा कर सकता है। अभिरक्षा तभी प्रदान की जाती है जब न्यायालय पूरी तरह से जांच करने और यह सुनिश्चित करने के बाद इसे मंजूरी देती है कि बच्चे की अभिरक्षा से उनकी सुरक्षा और भलाई होगी।
संदर्भ