कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 137

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यह लेख Shivani Kumari ने लिखा है। यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता है। यह कंपनियों द्वारा वित्तीय विवरणों (फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स) की प्रतियां कंपनियों के रजिस्ट्रार को दाखिल करने का प्रावधान करता है। यह वित्तीय विवरणों के अर्थ और उनके विभिन्न प्रकारों पर भी चर्चा करता है। यह लेख कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 से संबंधित है और वित्तीय विवरणों के रूपों, अनिवार्य अनुलग्नक (अटैचमेंट्स) जिन्हें वित्तीय विवरणों के साथ दायर करने की आवश्यकता होती है, वैधानिक आवश्यकताओं (स्टटूटोरी रिक्वायरमेंट्स) को वित्तीय विवरण तैयार करते समय अनुपालन करने की आवश्यकता होती है, और प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए दंड की व्याख्या करता है। इस लेख का अनुवाद Vanshika Gupta द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय

एक कंपनी का वित्तीय विवरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का दस्तावेज (डॉक्यूमेंट) है। यह एक निश्चित अवधि के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित वित्तीय विवरण में एक तुलन पत्र  (बैलेंस शीट), एक लाभ और हानि खाता (गैर-लाभकारी कंपनी के मामले में आय और व्यय खाता (इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट)), एक नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का एक विवरण शामिल है। इसमें किसी भी दस्तावेज का हिस्सा या संलग्न कोई व्याख्यात्मक (एक्सप्लनेटोरी) नोट भी शामिल है। 

कंपनी के वित्तीय विवरण में क्या शामिल है

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (40) के अनुसार, अध्याय IX (कंपनी के खाते) के तहत, कंपनी से संबंधित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. वित्तीय वर्ष (फाइनेंसियल ईयर) के अंत में एक तुलन पत्र (बैलेंस शीट),
  2. एक लाभ और हानि खाता, या एक गैर-लाभकारी कंपनी के मामले में वित्तीय वर्ष के लिए एक आय और व्यय खाता,
  3. वित्तीय वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (कॅश फ्लो स्टेटमेंट),
  4. इक्विटी में परिवर्तन का विवरण, यदि लागू हो, और
  5. खंड (iv) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट किसी भी दस्तावेज के साथ संलग्न या उसका हिस्सा बनने वाला कोई व्याख्यात्मक नोट। 

यह खंड आगे स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति कंपनी, छोटी कंपनी या निष्क्रिय (डॉर्मेंट) कंपनी के लिए वित्तीय विवरण नकदी प्रवाह विवरण तैयार नहीं कर सकते हैं।

तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

एक तुलन पत्र किसी निश्चित समय पर कंपनी के शेयरधारकों की इक्विटी और कंपनी की परिसंपत्तियों और देनदारियों (एसेट्स एंड लिएबिलिटीज़) के बारे में विस्तृत जानकारी दिखाती है।

संपत्ति (एसेट) का मतलब कंपनी के स्वामित्व वाली कोई भी मूल्यवान वस्तु है। यह या तो मूर्त हो सकता है (उदाहरण के लिए संयंत्र (प्लांट) और मशीनरी) या अमूर्त (इंटेंगबल) (साख (गुडविल) और पेटेंट), या तो निश्चित (उदाहरण के लिए दीर्घकालिक निवेश (लॉन्ग टर्म इंवेस्टमेंट्स)) या चालू (एक वर्ष से कम अवधि के लिए निवेश)।

देनदारी (लायबिलिटी) का मतलब वह सब कुछ है जो कंपनी का दूसरों पर बकाया है। यह ऋण की वह राशि हो सकती है जो कंपनी व्यवसाय संचालन (आर्टिफीसियल पर्सन) के लिए धन जुटाने के लिए बाहरी लोगों से लेती है या किसी कर्मचारी का बकाया वेतन हो सकता है जिसका कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया हो।

एक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है इसलिए इसकी अपनी पूंजी नहीं हो सकती है। शेयरधारकों की इक्विटी कंपनी के सदस्यों द्वारा कंपनी की शेयर पूंजी के हिस्से के रूप में लाई गई राशि को दर्शाती है।

लाभ और हानि का विवरण

लाभ और हानि का एक बयान एक विशेष अवधि के लिए किसी कंपनी के राजस्व और व्यय (रेवेनुएस एंड एक्सपेंसेस) को दर्शाता है। राजस्व शब्द का अर्थ है सामान्य व्यावसायिक संचालन (नार्मल बिज़नेस ऑपरेशन्स) से उत्पन्न धन।

आदर्श रूप से, लाभ और हानि के विवरण के दो भाग होते हैं-

  1. ट्रेडिंग खाता, और 
  2. लाभ-हानि लेखा। 

प्रत्यक्ष आय और व्यय (डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंसेस) का उल्लेख ट्रेडिंग खाते में किया जाता है जैसे वर्ष के दौरान की गई खरीद और बिक्रीवर्ष का शुरुआती और समापन स्टॉक और अन्य प्रत्यक्ष खर्च जैसे कारखाने के खर्च आदि। ट्रेडिंग खाते का आउटपुट या तो सकल (ग्रॉस) लाभ या सकल हानि है। 

सकल लाभ = (बिक्री + समापन स्टॉक) – (खरीद + आरंभिक (ओपनिंग स्टॉक) + फैक्टरी या अन्य प्रत्यक्ष खर्च)

सकल नुकसान = (खरीद + आरंभिक स्टॉक + फैक्ट्री या अन्य प्रत्यक्ष खर्च) – (बिक्री + समापन स्टॉक)

लाभ और हानि खाते में अप्रत्यक्ष गतिविधियों (इंडिरेक्ट एक्टिविटीज) से कंपनी द्वारा उत्पन्न आय और खर्च शामिल हैं (यानी ऐसी गतिविधियां जो सीधे व्यवसाय चलाने से जुड़ी नहीं हैं)। मूल रूप से, इसमें कंपनी की बिक्री और विपणन गतिविधियों से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल हैं।

नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो स्टेटमेंट)

नकदी प्रवाह विवरण (सीएफएस) तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण का पूरक (कॉम्प्लिमेंटरी) है। यह इंगित करता है कि कंपनी अपने नकदी संचालन का प्रबंधन कैसे कर रही है। क्या उत्पन्न नकदी कंपनी के ऋण दायित्वों को पूरा करने के साथ-साथ कंपनी के परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सीएफएस तीन शीर्षकों के तहत तैयार किया जाता है:

  1. परिचालन गतिविधियों (ऑपरेटिंग एक्टिविटीज) से नकदी प्रवाह
  2. निवेश (इन्वेस्टिंग) गतिविधियों से नकदी प्रवाह
  3. वित्तीय (फाइनेंसिंग) गतिविधियों से नकदी प्रवाह

वित्तीय विवरण के लिए वैधानिक आवश्यकताएं

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (1) यह अनिवार्य करती है कि वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुरूप होगा।

यदि कंपनी ने निर्धारित लेखा मानकों से कुछ विचलन किए हैं, तो कंपनी वित्तीय विवरणों में ऐसे विचलन का खुलासा करेगी। विचलन के साथ, कंपनी को इस तरह के विचलन के कारणों और विचलन से होने वाले वित्तीय प्रभावों का खुलासा करना होगा। [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(5)]

वित्तीय विवरण का प्रारूप 

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (1) यह अनिवार्य बनाती है कि वित्तीय विवरण कंपनी के विभिन्न वर्गों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में प्रदान किए गए प्रारूप में होगा।

अनुसूची III तुलन पत्र की तैयारी और एक कंपनी के लाभ और हानि के विवरण के लिए सामान्य निर्देश प्रदान करता है। यह समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए सामान्य निर्देश भी प्रदान करता है।

किसी बैंकिंग कंपनी, बीमा कंपनी या विद्युत उत्पादन और आपूत में लगी कंपनी के वित्तीय विवरण का प्रारूप इन कंपनियों को शासित करने वाले विशिष्ट अधिनियमों में उपबंधित प्रारूप के अनुसार होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची  III के अनुसार तुलन पत्र  का प्रारूप

कंपनी का नाम………………………

तुलन पत्र  ………………………… पर

(…….रुपए में)

विवरण नोट नं.  वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े
1 2 3 4
इक्विटी और देयता

अंशधारी निधि (शरहोल्डर्स फंड्स)

(ए) शेयर पूंजी

(b) आधिक्य और आरक्षित (रेसेर्वेस एंड सरप्लस)

(c) शेयर वारंट के विरुद्ध प्राप्त धन

शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित है ( शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट)

गैर-वर्तमान देनदारियाँ 

(a) दीर्घकालिक उधार (लॉन्ग-टर्म बोर्रोविंग्स)

(b) आस्थगित कर देनदारियां (डैफर्ड टैक्स लिएबिलिटीज़) (नेट)

(c) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां

(d) दीर्घकालिक प्रावधान

वर्तमान देनदारियां

(a) अल्पकालिक उधार

(b) व्यापार देय:-

       (A) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों (माइक्रो इंटरप्राइजेज एंड स्माल इंटरप्राइजेज) का कुल बकाया; और

      (B) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि।

(c) अन्य वर्तमान देनदारियां

(d) अल्पकालिक प्रावधान

कुल

       II. संपत्ति

              गैर तात्कालिक परिसंपत्ति

(1) (a) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति (प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंगबल एसेट्स)

                       (i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

                       (ii) अमूर्त संपत्ति

                       (iii) पूंजीगत अर्धनिर्मित उत्पाद (वर्क इन प्रोग्रेस)

                       (iv) विकासाधीन अमूर्त संपत्ति (b) गैर-चालू निवेश

        (c) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)

        (d) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम (कॅश एंड कॅश एक्विवैलेंट्स)

        (e) अन्य गैर-चालू संपत्तियां 

(2) चालू संपत्ति

       (a) वर्तमान निवेश

       (b) सूची

       (c) व्यापार प्राप्य

       (d) नकद और नकद समकक्ष

       (e) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

       (f) अन्य मौजूदा संपत्ति

कुल

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार लाभ और हानि के विवरण का प्रारूप

कंपनी का नाम ………………

को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण ………………

(रुपये में …………..)

विवरण नोट नं.  वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत के आंकड़े
1 2 3 4
संचालन से राजस्व (रेवेनुए फ्रॉम ऑपरेशन) (I) xxx xxx
अन्य आय (II) xxx xxx
कुल आय (I+II) xxx xxx
व्यय (एक्सपेंसेस): (IV)
उपभोग की गई सामग्री की लागत
व्यापार का कुल माल (स्टॉक-इन-ट्रेड) की खरीद
भंडार (इन्वेंट्री) में परिवर्तन xxx xxx
तैयार माल (फिनिश्ड गुड्स)
अर्धनिर्मित उत्पादन और xxx xxx
व्यापार का कुल माल (स्टॉक इन ट्रेड) xxx xxx​​
कर्मचारी लाभ व्यय xxx xxx
वित्तीय लागत
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय (डेप्रिसिएशन एंड अमूर्तिजातिओं एक्सपेंस)
अन्य खर्चों
कुल खर्च xxx xxx
अपवादात्मक और असाधारण वस्तुओं और कर  (एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स) से पहले लाभ (V) xxx xxx
असाधारण आइटम (VI) xxx xxx
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (VII) = (V-VI) xxx xxx
असाधारण वस्तु (VIII) xxx xxx
​​कर पूर्व लाभ (IX)= (VII-VIII) xxx xxx
कर व्यय:(X)
चालू परिचालन से अवधि के लिए लाभ (हानि) (XI) = (VII-VIII) xxxx xxxx
संचालन बंद करने से लाभ/(हानि) (XII) xxx xxx
संचालन बंद करने का कर व्यय (XIII) xxx xxx
संचालन बंद करने से लाभ/(हानि) (कर के बाद) (XIV)= (XII-XIII) xxx xxx
​​अवधि (XV) के लिए लाभ/हानि = (XI+XIV)
प्रति इक्विटी शेयर आय (XVI):
बुनियादी (​​बेसिक)  xxx xxx
मन्दित (डायलूटेड)  xxx xxx

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(2) में प्रावधान है कि निदेशक मंडल (बीओडी) कंपनी की प्रत्येक एजीएम में वर्ष के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा। 

समेकित वित्तीय विवरण (कंसोलिडेटेड फाइनेंसियल स्टेटमेंट)

धारा 129(3) में आगे प्रावधान है कि यदि कंपनी की कोई सहायक कंपनी (कंपनी), सहयोगी कंपनी (आईईएस), या संयुक्त उद्यम कंपनी (आईई) है तो कंपनी को कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने होंगे।

समेकित वित्तीय विवरण के साथ, कंपनी को सभी सहायक, सहयोगी, या संयुक्त उद्यम कंपनी (कंपनियों) के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाले विवरण को संलग्न करना होगा।

समेकित वित्तीय विवरण क्या है

एक समेकित वित्तीय विवरण एक दस्तावेज है जो वित्तीय लेनदेन और एक व्यावसायिक समूह की स्थिति को दर्शाता है। सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व, व्यय और पूंजी को मूल या होल्डिंग कंपनी के साथ जोड़ा (एसेट्स, लिएबिलिटीज़, रेवेनुए, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल ऑफ़ सब्सीडीआरइएस एंड जॉइंट वेंचर्स) जाना है।

दण्ड

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में, प्रबंध निदेशक (एमडी), वित्त के प्रभारी पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी), और मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) को एक वर्ष के कारावास या पचास हजार का जुर्माना जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा।

वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (1) को निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की आवश्यकता है।

  • कंपनी के कम से कम एक अध्यक्ष द्वारा जहां वह उस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा अधिकृत है, या 
  • कम से कम दो निदेशकों द्वारा, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) (यदि वह कंपनी का निदेशक है), सीएफओ और कंपनी सचिव (सीएस) होगा।

एक व्यक्ति कंपनी

एक व्यक्ति कंपनी के मामले में, केवल एक निदेशक द्वारा उस पर अपनी रिपोर्ट के लिए लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ वित्तीय विवरणों की प्रति दाखिल करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 रजिस्ट्रार के साथ वित्तीय विवरणों की एक प्रति दाखिल करने के नियमों की रूपरेखा तैयार करती है। धारा 137 की उप-धारा 1 केंद्र सरकार को कंपनी की वार्षिक बैठक और शुल्क की तारीख के तीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के साथ वित्तीय विवरण दर्ज करने का अधिकार देती है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 (2) केंद्र सरकार को एजीएम आयोजित नहीं करने के कारणों के साथ एजीएम आयोजित नहीं करने के तरीके को निर्धारित करने का अधिकार देती है। 

वित्तीय विवरण दाखिल करने की समय-सीमा 

एक कंपनी, कंपनी की एजीएम के 30 दिनों के भीतर कंपनी के रजिस्ट्रार को बयान दर्ज करेगी। यदि बयान 30 दिनों के भीतर दर्ज नहीं किए जाते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 403 (1) के अनुसार 270 दिनों में दाखिल किया जा सकता है। शुल्क संरचना नियम 12 में प्रदान की गई है जो कंपनियों (पंजीकरण कार्यालय और शुल्क नियम), 2014 से जुड़ी फीस की तालिका के साथ पठित है।

गैर-अपनाया गया वित्तीय विवरण

जब कंपनी ने एजीएम में वित्तीय विवरण को नहीं अपनाया है, तो उस स्थिति में, कंपनी एजीएम की तारीख के 30 दिनों के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अप्रयुक्त वित्तीय विवरण कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास दर्ज करेगी।

गैर-अपनाए गए वित्तीय विवरण को रजिस्ट्रार द्वारा तब तक अनंतिम माना जाएगा जब तक वित्तीय विवरण उनके अपनाने के बाद दाखिल नहीं किए जाते।

स्थगित एजीएम में अपनाए गए वित्तीय विवरणों की फाइलिंग

यदि कंपनी ने स्थगित एजीएम में वित्तीय विवरणों को अपनाया है, तो उन्हें ऐसी स्थगित एजीएम के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास दायर किया जाना चाहिए।

वित्तीय विवरण दाखिल करना जब कोई एजीएम आयोजित नहीं की गई है

कंपनी अंतिम तिथि के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के साथ वित्तीय विवरण दर्ज करेगी, जिसके पहले एजीएम आयोजित की गई होगी। कंपनी एजीएम आयोजित नहीं करने के तथ्यों और कारणों को बताते हुए एक बयान भी दर्ज करेगी।

ओपीसी के वित्तीय विवरण दाखिल करना

ओपीसी के सदस्य वित्तीय विवरणों को मंजूरी देंगे और इस तरह के बयान वित्तीय वर्ष के बंद होने से 180 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास दायर किए जाने चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 एक ओपीसी को एजीएम आयोजित करने की छूट देती है।

भारत के बाहर सहायक कंपनियों के खाते (विदेशी सहायक)

धारा 137(1) के चौथे परंतुक के अनुसार, कंपनी अपनी सहायक कंपनियों के खातों को अपने वित्तीय विवरणों के साथ दर्ज करेगी जो भारत के बाहर निगमित हैं और जिनका भारत में व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है।

पांचवें परंतुक के माध्यम से धारा में यह भी प्रावधान है कि यदि विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की किसी कानून के तहत लेखापरीक्षा किए जाने की आवश्यकता नहीं है, तो चौथे परंतुक के तहत आवश्यकता को स्वीकार किया जाएगा यदि भारतीय होल्डिंग कंपनी ऐसी घोषणा के साथ ऐसे अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दायर करती है। भारतीय होल्डिंग कंपनी को अपनी विदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को अंग्रेजी अनुवाद में भी दर्ज करना चाहिए यदि मूल किसी अन्य भाषा में है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 के उल्लंघन के लिए जुर्माना

कंपनी के लिए जुर्माना 

जब कोई कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 403 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उपधारा (1) के तहत रजिस्ट्रार के साथ वित्तीय विवरणों की एक प्रति दर्ज करने में विफल रहती है, तो कंपनी प्रति दिन एक हजार रुपये की राशि के साथ दंडनीय होगी, जिसके दौरान विफलता जारी रहती है, लेकिन जो दस लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 403 (1) के प्रावधान में निर्दिष्ट अवधि उस तारीख से 270 दिन है जिस पर कंपनी को अतिरिक्त शुल्क के साथ वित्तीय विवरण दाखिल करना चाहिए था। 

कंपनी के अधिकारी के लिए जुर्माना

वित्तीय विवरण दाखिल न करने के लिए सजा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 (3) में प्रदान की गई है। वित्तीय विवरण दाखिल न करने पर कंपनी के साथ कंपनी के अधिकारी भी दंडनीय हैं

  • छह महीने तक के कारावास के साथ, या 
  • जुर्माने के साथ जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जो पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या 
  • दोनों के साथ

कंपनी के अधिकारी सजा के लिए उत्तरदायी 

निम्नलिखित अधिकारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 (3) के तहत दंड के लिए उत्तरदायी हैं। 

  • कंपनी के एमडी
  • कंपनी के सीएफओ

एमडी और सीएफओ की अनुपस्थिति में,

  • कोई अन्य निदेशक जिस पर रजिस्ट्रार के साथ कंपनी के वित्तीय विवरणों की एक प्रति दाखिल करने और धारा 137 के प्रावधानों का पालन करने की जिम्मेदारी है, और

एमडी, सीएफओ और किसी भी निदेशक को जिम्मेदारी सौंपी गई अनुपस्थिति में,

  • कंपनी के सभी निदेशक।

कंपनियां (एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग भाषाओं में दस्तावेजों और प्रपत्रों की फाइलिंग) नियम, 2015

केंद्र सरकार ने कंपनियों के उन वर्गों को निर्दिष्ट किया है, जिन्हें कंपनी (एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में दस्तावेजों और फॉर्मों की फाइलिंग) नियम, 2015 के नियम 3 में (एक्सबीआरएल) प्रारूप में वित्तीय विवरण दाखिल करना है।

रजिस्ट्रार के साथ वित्तीय विवरण दाखिल करना 

कंपनियों के निम्नलिखित वर्ग अधिनियम की धारा 137 के तहत अपने वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज ई-फॉर्म एओसी-4 एक्सबीआरएल (एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज) में कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास दाखिल करेंगे, जो कंपनी के निदेशक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होंगे जो विशेष रूप से इस संबंध में निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत हैं, या कंपनी के प्रबंधक या सीईओ, या सीएफओ, या कंपनी के सचिव के साथ डीआईएन (यानी, निदेशक पहचान संख्या) या पैन (यानी, स्थायी खाता संख्या) प्रबंधक का,

  1. भारत में किसी भी स्टॉक एक्सचेंज और उनकी भारतीय सहायक कंपनियों के साथ सूचीबद्ध सभी कंपनियां; नहीं तो
  2. पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक की चुकता पूंजी वाली सभी कंपनियां; नहीं तो
  3. सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार करने वाली सभी कंपनियां; नहीं तो
  4. अब तक सभी कंपनियां कंपनी (एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोटग लैंग्वेज में दस्तावेज और फॉर्म दाखिल करना) नियम, 2011 के अंतर्गत आती हैं।

हालांकि, बैंकिंग, बीमा, बिजली क्षेत्र, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों की कंपनियों को इस नियम के तहत एक्सबीआरएल प्रारूप में वित्तीय विवरण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 में परिभाषित प्रत्येक एनबीएफसी, जिस पर भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रीज़ एएस) लागू होता है, को एजीएम के 30 दिनों के भीतर ई-फॉर्म एओसी -4 एनबीएफसी के अनुसार अनिवार्य अनुलग्नक (अटैचमेंट) के साथ वित्तीय विवरण दाखिल करना होगा।

वित्तीय विवरणों और उन पर भुगतान की जाने वाली फीस दाखिल करना

प्रत्येक कंपनी कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अनुसार फॉर्म एओसी -4 सीएफएस और समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, के साथ रजिस्ट्रार के साथ वित्तीय विवरण दाखिल करेगी।

कंपनी एक्सबीआरएल प्रारूप में दस्तावेज दाखिल करेगी। एक्सबीआरएल कंपनी द्वारा वित्तीय जानकारी की रिपोर्ट, व्यक्त या फाइल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचार के लिए एक मानकीकृत भाषा है। यह कंपनी द्वारा प्रदान किए गए डेटा का बेहतर और आसान संग्रह और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करता है। 

सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अतिरिक्त अनुपालन (एडिशनल कंप्लायंस फॉर लिस्टेड कम्पनीज)

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 34 के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति उस स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करेगी, जिस पर वह सूचीबद्ध है, और इसे अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करेगी। इसकी वेबसाइट पर प्रस्तुत करने और प्रकाशन की तारीख अपने शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट भेजने की तारीख से बाद में नहीं होगी।

विनियमन 34 के खंड 2 (a) में कहा गया है कि एक वार्षिक रिपोर्ट में अन्य दस्तावेजों के साथ लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण शामिल (ऑडिटेड फाइनेंसियल स्टेटमेंट्स) हैं।

एओसी- 4 के तहत अनिवार्य संलग्नक

कंपनी कंपनियों के रजिस्ट्रार के साथ वित्तीय विवरण के साथ अनिवार्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करेगी:

  1. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में दिए गए फॉर्म एओसी 1 के प्रारूप में सहायक कंपनियों का विवरण,
  2. कंपनी के एजीएम में वित्तीय विवरणों को नहीं अपनाने के लिए तथ्य और कारण का विवरण, यदि कंपनी अप्रयुक्त वित्तीय विवरण दाखिल कर रही है,
  3. वित्तीय वर्ष या एजीएम के विस्तार के लिए अनुमोदन पत्र, यदि कोई विस्तार दिया जाता है,
  4. धारा 143 के तहत अनुपूरक या परीक्षण लेखा परीक्षा रिपोर्ट, यदि भारत के नियंत्रक लेखा महानियंत्रक (सीएजी) ने धारा 143 के तहत ऐसी परीक्षण लेखा परीक्षा की है,
  5. सीएजी की टिप्पणी का विवरण, यदि सीएजी ने धारा 143 के तहत परीक्षण लेखा परीक्षा की है,
  6. सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, यदि लागू हो,
  7. (ख) के अंतर्गत यथा तैयार की गई कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति
  8. अन्य इकाई/ संस्थाओं (कार्यान्वयन एजेंसियों) का विवरण, यदि कंपनी ने सीधे सीएसआर की कोई राशि खर्च नहीं की है,
  9. शेष सीएसआर गतिविधियों का विवरण जो एक अलग एक्सेल शीट में ई-फॉर्म में उल्लिखित नहीं है,
  10. फॉर्म एओसी 2 में दिए गए प्रारूप में धारा 188 (2) के तहत संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन, अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने के कारणों और औचित्य की मुख्य विशेषताओं का विवरण,
  11. धारा 134 की उप-धारा (3) के अनुसार निदेशक की रिपोर्ट – यदि ई-फॉर्म के खंड VI में उल्लिखित है।

कंपनियों के लिए वैकल्पिक संलग्नक

कंपनी का अपनी सहायक कंपनियों / सहयोगियों / संयुक्त उद्यमों के साथ एक समेकित वित्तीय विवरण, यदि कंपनी के पास फॉर्म एओसी – 4 सीएफएस में एक या अधिक सहायक / सहयोगी / संयुक्त उद्यम हैं।

निष्कर्ष 

वित्तीय विवरण किसी कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हैं। यह सरकार और अन्य हितधारकों को कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर नजर रखने में सक्षम बनाता है। वित्तीय विवरण में लाभ और हानि खाते का विवरण, तुलन पत्र, नकदी (कैश) प्रवाह विवरण और उपरोक्त विवरणों में दी गई जानकारी के पूरक नोट्स शामिल हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

वित्तीय विवरण दाखिल करने का क्या प्रावधान है? 

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 137 में कंपनी रजिस्ट्रार के साथ वित्तीय विवरणों को अनिवार्य रूप से दाखिल करने का प्रावधान है। 

वित्तीय विवरण दाखिल करने का प्रारूप क्या है? 

कंपनी को एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) फॉर्मेट में दस्तावेज़ दाखिल करना होगा। एक्सबीआरएल कंपनी द्वारा वित्तीय जानकारी की रिपोर्ट, व्यक्त या दाखिल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में संचार के लिए एक मानकीकृत भाषा है।

वित्तीय विवरण दाखिल करने के लिए फॉर्म क्या है?

वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रदान की गई अनुसूची III के अनुसार भरे जाएंगे।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (ऑडिटर की रिपोर्ट) क्या है?

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (2) के अनुसार, कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास दायर किए जा रहे वित्तीय विवरणों के साथ ऑडिटर की रिपोर्ट जोड़ना अनिवार्य है।

एक व्यक्ति कंपनी क्या है?

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (62) में परिभाषित एक व्यक्ति कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें केवल एक सदस्य है। यह निजी कंपनी का एक रूप है। एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा कंपनी अधिनियम, 2013 के माध्यम से पेश की गई थी। यह एक निगमित इकाई के रूप में एक कंपनी के लाभों का आनंद लेने के साथ-साथ एक व्यक्ति द्वारा व्यवसाय चलाने का लाभ देता है।

एक निष्क्रिय कंपनी क्या है?

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के अनुसार, एक निष्क्रिय कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो भविष्य की परियोजना के लिए बनाई गई है या एक संपत्ति या बौद्धिक संपदा रखने के लिए बनाई गई है और इसका कोई महत्वपूर्ण लेखा लेनदेन नहीं है या एक निष्क्रिय कंपनी है। एक निष्क्रिय कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कोई व्यवसाय या संचालन नहीं कर रही है, या जिसने पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेनदेन नहीं किया है या जिसने पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान वित्तीय विवरण या वार्षिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। सुप्त कंपनी या निष्क्रिय (डॉर्मेंट और इनएक्टिव) कंपनी, का दर्जा प्राप्त करने के लिए, संबंधित कंपनी को निर्धारित प्रारूप यानी फॉर्म नंबर एमएससी 1 में कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन करना होगा।

एक छोटी कंपनी क्या है?

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (85) के अनुसार एक छोटी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी कुल चुकता शेयर पूंजी 50 लाख से अधिक नहीं है और जिसका तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का कारोबार दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है लेकिन जो चार करोड़ से अधिक नहीं होगा और जिसका कारोबार 10 लाख से अधिक नहीं है, लेकिन जो कंपनी (परिभाषा विवरण का विनिर्देशन) नियम, 2014 द्वारा निर्धारित चालीस करोड़ रुपये तक बढ़ सकता है।

लेखांकन मानक (एकाउंटिंग स्टैण्डर्ड) क्या है?

लेखांकन मानक वित्तीय लेखांकन की प्रथाओं और नीतियों का मार्गदर्शन करने वाले मानकीकृत सिद्धांतों को निर्धारित करता है। यह वित्तीय विवरणों में एकरूपता प्रदान करता है और उन्हें अधिक पारदर्शी बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कंपनियों द्वारा वित्तीय विवरणों के लेखांकन और तैयारी के लिए सामान्य दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी), संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) को स्वीकार किया गया था।

भारत में, कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत बनाए गए भारतीय लेखा मानकों (इंडस्ट्रीज़ एएस) का पालन करना होगा। इंडस्ट्रीज़ एएस का कॉपीराइट भारत सरकार में निहित है।

संदर्भ

 

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