इन्हेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट अंडर सीपीसी, 1908 (सेक्शन 142 -153B) (सीपीसी, 1908 के तहत न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियां (धारा 148 से 153B))

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Code of Civil Procedure 1908
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यह लेख बीवीपी-न्यू लॉ कॉलेज, के छात्र Gauraw Kumar द्वारा लिखा गया है। इस लेख में, उन्होंने “अदालत की अंतर्निहित शक्तियों” को शामिल किया है और इसके प्रावधानों और इससे संबंधित नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धाराओं को समझाने की कोशिश की है। इस लेख का अनुवाद  Ilashri Gaur द्वारा किया गया है।

Table of Contents

परिचय (इंट्रोडक्शन)

‘अंतर्निहित (इन्हेरेंट)’ का अर्थ किसी स्थायी (परमानेंट), निरपेक्ष (एब्सोल्यूट), अविभाज्य (इनसेपरेबल), आवश्यक या चारित्रिक (कैरक्टरिस्टिक) विशेषता के रूप में विद्यमान (अट्रीब्यूट) है। न्यायालयों की अन्तर्निहित शक्तियाँ वे शक्तियाँ हैं जिन्हें न्यायालय अपने सामने पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए लागू कर सकता है। न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे प्रत्येक मामले में न्याय प्रदान करें, चाहे वह इस संहिता में दिया गया हो या नहीं, एक निश्चित या अलग प्रावधान (प्रोविजन) के अभाव में न्याय करने की महत्वपूर्ण शक्ति अपने साथ लाता है। इस शक्ति को अंतर्निहित (जन्मजात) शक्ति कहा जाता है जिसे न्यायालय द्वारा बनाए रखा जाता है, हालांकि प्रदान नहीं किया जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित है।

सीपीसी की धारा 148 से 153B के प्रावधान (प्रोविजन ऑफ़ सेक्शन 148 – 153B ऑफ सीपीसी)

न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित कानून का उल्लेख सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 से धारा 153A में किया गया है, जो विभिन्न स्थितियों में शक्तियों के प्रयोग से संबंधित है। न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों के प्रावधान निम्नलिखित हैं:

  • धारा 148 और धारा 149 समय के अनुदान (ग्रांट) या वृद्धि (एनलार्जमेंट) से संबंधित है;
  • धारा 150 व्यापार के हस्तांतरण (ट्रांसफर) से संबंधित है;
  • धारा 151 न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों की रक्षा करती है; तथा
  • धारा 152, 153 और धारा 153A निर्णयों, आदेशों में या अलग-अलग कार्यवाहियों में संशोधन (अमेंडमेंट) से संबंधित है।

अवधि को बढ़ाने  की शक्ति (पॉवर टू  एनलार्ज  द टाइम)

सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 148 में कहा गया है कि जहां सीपीसी द्वारा प्रदान किए गए किसी भी कार्य को करने के लिए न्यायालय द्वारा कोई अवधि निर्धारित (टाइम फिक्स्ड) कि जाती है, यह न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति (डिस्क्रेशनरी पॉवर) है कि न्यायालय समय-समय पर ऐसी अवधि को बढ़ा सकता है, भले ही अवधि मूल रूप से निश्चित या सम्मानित (अवार्डेड) की गई हो।

सरल शब्दों में, जब किसी कार्य को करने के लिए प्रावधान द्वारा एक अवधि निर्धारित की जाती है, तो न्यायालय को ऐसी अवधि को 30 दिनों तक बढ़ाने की शक्ति होती है। यह शक्ति किसी विशेष प्रावधान की कमी के विपरीत (कंट्रारी) प्रयोग योग्य है जो अवधि को कम या अस्वीकार या रोक देता है। शक्ति उसके द्वारा निर्धारित समय के विस्तार (एक्सटेंशन) तक सीमित है और विवेकाधीन प्रकृति की है।

कोर्ट फीस का भुगतान (पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस)

सीपीसी की धारा 149 के अनुसार, “जहां अदालत शुल्क से संबंधित कानून द्वारा किसी प्रमाण पत्र के लिए आदेशित (कमांडेड) किसी भी शुल्क का पूरा या एक हिस्सा पूरा नहीं किया गया है, न्यायालय अपने विवेक से, किसी भी समय, उस व्यक्ति को अनुमति दें सकती है, जिसके द्वारा ऐसी फीस देय (पेबल) है, इस तरह की कोर्ट-फीस का पूरा या कोई हिस्सा, के भुगतान करने के लिए; और इस तरह के भुगतान पर, दस्तावेज़, जिसके संबंध में ऐसा शुल्क देय है, का बल और परिणाम वैसा ही होगा जैसे कि प्रारंभिक (इनिशियल) स्थिति में इस तरह के शुल्क का भुगतान किया गया हो।

यह अदालत को एक पक्ष को शिकायत या अपील की सूचना आदि पर देय अदालती शुल्क की कमी के लिए अनुमति देता है, यहां तक ​​कि मुकदमा या अपील दायर करने के लिए सीमा अवधि (लिमिटेशन) की समाप्ति के बाद भी। अपेक्षित (एक्सपेक्टेड) भुगतान न्यायालय शुल्क के साथ आरोपित किसी भी दस्तावेज को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय शुल्क अनिवार्य है। यदि अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक अदालती शुल्क का भुगतान किया जाता है, तो इसे समय-बाधित (बार्ड) के रूप में नहीं माना जा सकता है। अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर किया गया ऐसा भुगतान पूर्वव्यापी (रेट्रोस्पेक्टिवलि) रूप से एक दोषपूर्ण दस्तावेज को मान्य करता है। न्यायालय की शक्ति विवेकाधीन है और इसका प्रयोग न्याय के महत्व में ही किया जाना चाहिए।

व्यापार का स्थानांतरण (ट्रांसफर ऑफ बिजनेस)

सीपीसी की धारा 150 के अनुसार, “अन्यथा दी गई के रूप में सहेजें (ग्रांटेड), जहां किसी भी न्यायालय का व्यवसाय किसी अन्य न्यायालय को सौंपा गया है, जिस न्यायालय को व्यवसाय सौंपा गया है, उसके पास वही अधिकार होगा और वह वही कर्तव्यों का पालन करेगा जो क्रमिक (सीक्वेंशियली) रूप से प्रस्तुत किए गए हैं और इस संहिता के द्वारा या उसके अधीन उस न्यायालय पर जबरन थोपा गया, जहाँ से यह कार्य सौंपा गया था।”

उदाहरण के लिए- जब किसी न्यायालय A का व्यवसाय किसी अन्य न्यायालय B को हस्तांतरित किया जाता है, तो न्यायालय B उसी शक्ति का प्रयोग करेगा जो  स्थानांतरण न्यायालय को सीपीसी द्वारा दी गई या आदेशित की गई थी।

सीपीसी की धारा 151 (सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी)

धारा 151 “न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बचत” से संबंधित है। इस धारा में कहा गया है कि ‘सीपीसी में कुछ भी ऐसे आदेश देने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को प्रतिबंधित या अन्यथा प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय के तरीके के दुरुपयोग को सीमित करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अदालत के लिए संसद (पार्लियामेंट) द्वारा बनाए गए कानून या उच्च न्यायपालिका के आदेश की प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। न्यायालय के पास ऐसा आदेश देने की विवेकाधीन या अंतर्निहित शक्ति है जो न्याय की सुरक्षा के लिए या न्यायालय के तरीके के दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनों के संदर्भ में नहीं दिया गया है।

सीपीसी की धारा 151 के प्रयोग के दायरे को कुछ मामलों द्वारा निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है:

  • अदालत अपने आदेशों की दोबारा जांच कर सकती है और त्रुटियों का समाधान कर सकती है;
  • जब मामला आदेश 39 द्वारा शामिल नहीं किया जाता है या ‘एकतरफा (एक्स पार्टी)’ आदेश के साथ रखा जाता है, तो अंतिम प्रतिबंध (प्रोविजनल सैंक्शन) जारी करना;
  • बिना अधिकार क्षेत्र के पारित किए गए अवैध आदेश रद्द किए जा सकते हैं;
  • मामले में बाद की घटनाओं को अदालत द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है;
  • ‘कैमरे में’ परीक्षण जारी रखने या इसकी कार्यवाही के प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) को रोकने के लिए न्यायालय की शक्ति;
  • अदालत एक न्यायाधीश के खिलाफ की गई टिप्पणियों को मिटा सकती है; तथा
  • अदालत मुकदमे में सुधार कर सकती है और योग्यता के आधार पर फिर से सुनवाई कर सकती है या अपने आदेश की फिर से जांच कर सकती है।

न्याय का अंत (ऐंड ऑफ जस्टिस)

देबेंद्रनाथ बनाम सत्य बाला दास के मामले में, “न्याय के अंत” का अर्थ समझाया गया था। यह माना गया कि “न्याय के अंत” गंभीर (सोलेम्न) शब्द हैं, इसके अलावा, शब्द न्यायिक पद्धति (मेथोडोलॉजी) के अनुसार केवल एक विनम्र अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन) नहीं हैं। ये शब्द यह भी इंगित (इंडिकेट) करते हैं कि न्याय सभी कानूनों का अनुगमन और अंत है। हालाँकि, यह अभिव्यक्ति भूमि और विधियों के कानूनों के अनुसार न्याय की अस्पष्ट और अनिश्चित धारणा (नोशन) नहीं है।

न्यायालय को इन निहित शक्तियों का प्रयोग ऐसे मामलों में करने की अनुमति है जैसे- अपने स्वयं के आदेश को फिर से जांचना और अपनी त्रुटि को ठीक करना, आदेश 39 में शामिल नहीं होने पर आज्ञा (इंजंक्शन) पास करना, और पार्टी के खिलाफ एक पक्षीय आदेश, आदि।

न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग (एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट)

सीपीसी की धारा 151 अदालत की प्रक्रिया के उल्लंघन को रोकने के लिए निहित शक्तियों के प्रयोग का प्रावधान करती है। अदालत की शक्तियों का दुरुपयोग जो पार्टी के साथ अन्याय होता है, उसे इस आधार पर राहत मिलनी चाहिए कि अदालत के कार्य से किसी पर प्रतिकूल (प्रेजुडिस) प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब कोई पक्ष अदालत में या किसी कार्यवाही के पक्ष में धोखाधड़ी का अभ्यास करता है, तो निहित शक्ति के आधार पर उपचार प्रदान किया जाना चाहिए।

‘दुर्व्यवहार’ शब्द तब घटित होता है जब कोई न्यायालय किसी ऐसे कार्य को करने के लिए एक विधि का उपयोग करता है जिसकी उससे कभी अपेक्षा (एक्सपेक्टेड) नहीं की जाती है कि वह दुरुपयोग का अपराधी है और न्याय की विफलता है। पार्टी के साथ किए गए अन्याय को एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रावाबिट के सिद्धांत के आधार पर राहत दी जानी चाहिए (अदालत का एक अधिनियम किसी को पूर्वाग्रह नहीं देगा)। किसी मामले का एक पक्ष उन मामलों में दुर्व्यवहार का अपराधी बन जाएगा जब उक्त पक्ष न्यायालय या कार्यवाही के किसी पक्ष पर धोखाधड़ी करके लाभ प्राप्त करने, कार्यवाही की बहुलता (मल्टीप्लिसिटी) को प्रेरित करने आदि जैसे कार्य करता है।

निर्णयों, फरमान, आदेश अभिलेखों में संशोधन (अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिक्रीस, ऑर्डर्स एंड अदर रिकॉर्ड्स)

सीपीसी की धारा 152 “निर्णयों, आदेशों और फरमान के संशोधन” से संबंधित है। सीपीसी की धारा 152 के अनुसार, न्यायालय के पास निर्णयों, आदेशों में लिखित या अंकगणितीय (आरिथमेटिकल) गलतियों या अप्रत्याशित (उनेक्सपेकटेड) चूक या अपूर्णता (इंपरफेक्शन) से उत्पन्न होने वाली त्रुटियों (या तो स्वयं के कार्यों या किसी भी पक्ष के आवेदन पर) को बदलने की शक्ति है।

धारा 153 “संशोधन के सामान्य अधिकार” से संबंधित है। यह धारा अदालत को किसी भी कार्यवाही में किसी भी गलती और त्रुटि में संशोधन करने का अधिकार देती है और उठाए गए मुद्दों को व्यवस्थित करने या ऐसी कार्यवाही के आधार पर सभी आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

सीपीसी की धारा 152 और 153 यह स्पष्ट करती है कि अदालत किसी भी समय उनके अनुभवों में किसी भी गलती को ठीक कर सकती है।

डिक्री या आदेश में संशोधन करने की शक्ति जहां एक अपील को सरसरी तौर (सम्मरीलि) पर खारिज कर दिया जाता है और मुकदमे की जगह को खुली अदालत माना जाता है, सीपीसी, 1908 की धारा 153A और 153B के तहत परिभाषित किया गया है।

परिसीमन (लिमिटेशन)

अन्तर्निहित शक्तियों के प्रयोग में कुछ बाधाएँ होती हैं जैसे:

  • उन्हें केवल संहिता में विशेष प्रावधानों की कमी में ही लागू किया जा सकता है;
  • संहिता में स्पष्ट रूप से जो दिया गया है, उसके साथ विवाद में उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है;
  • उन्हें दुर्लभ (रेयर) या असाधारण (एक्सेप्शनल) मामलों में लागू किया जा सकता है;
  • शक्तियों का संचालन (ऑपरेशन) करते समय, अदालत को विधायिका द्वारा दिखाए गए तरीके का पालन करना होता है;
  • न्यायालय न तो अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं और न ही उन्हें कानून द्वारा सौंप सकते हैं;
  • प्राङ्न्याय (रेस जुडिकाटा) के सिद्धांत का पालन करना अर्थात, उन मुद्दों को न खोलना जो पहले ही अंतिम रूप से तय हो चुके हैं;
  • किसी पुरस्कार को नए सिरे से बनाने के लिए मध्यस्थ (मीडिएटर) का चयन करना;
  • पार्टियों के मूल अधिकार नहीं छीने जाएंगे;
  • किसी पक्ष को न्यायालय में कार्यवाही करने से सीमित करने के लिए; तथा
  • एक आदेश को अलग करने के लिए जो उसके जारी होने के समय वैध था।

न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों के प्रावधानों का सारांश (समरी ऑफ प्रोविजन ऑफ इन्हेरेन्ट पॉवर ऑफ कोर्ट)

धारा 148 से धारा 153B का सारांश (समरी) यह है कि न्यायालय की शक्तियाँ निम्नलिखित के दायरे के लिए काफी गहरी और व्यापक हैं:

  • मुकदमेबाजी को कम करना;
  • कार्यवाही की बहुलता से बचना; तथा
  • पक्षों के बीच पूर्ण न्याय प्रदान करना।

सुझाव (सजेशंस)

यह सिफारिश की जा सकती है कि न्यायालयों द्वारा निहित शक्तियों के साथ-साथ शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिबंध और सीमाओं को उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के रूप में व्यवस्थित किया जाए और न्यायालयों के लिए वांछनीय (डिजायरेबल) बनाया जाए। नियम अलग-अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए भी प्रदान कर सकते हैं, जो भविष्य में उत्पन्न होती हैं।

निष्कर्ष (कंक्लूज़न)

निहित शक्तियाँ न्यायालय की शक्ति हैं जो मुकदमेबाजी को कम करने, कार्यवाही की बहुलता से बचने और दो पक्षों के बीच पूर्ण न्याय प्रदान करने में सहायक होती हैं। सीपीसी की धारा 148 से 153B अदालत की निहित शक्तियों के प्रावधानों पर चर्चा करती है। इन प्रावधानों में समय का विस्तार, अदालती शुल्क का भुगतान, एक अदालत के कारोबार को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करना, न्याय की समाप्ति, अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग, निर्णय में संशोधन, डिक्री, आदेश और रिकॉर्ड आदि पर चर्चा की गई है।

संदर्भ (रेफरेंसेंस)

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