यह लेख Rupsa Chattopadhyay द्वारा लिखा गया है जो इंट्रोडक्शन टू लिगल ड्राफ्टिंग: कॉन्ट्रैक्ट्स, पिटिशन, ओपिनियन एंड आर्टिकल में सर्टिफिकेट कोर्स कर रही हैं और Shaswat Kaushik द्वारा संपादित किया गया है। इस लेख में नारीवाद और उसकी उन्नति, इसके इतिहास, इसकी विभिन्न लहर और आपराधिक कानून पर इसके प्रभाव के बारे में चर्चा की गई है। इस लेख का अनुवाद Sakshi Gupta के द्वारा किया गया है।
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परिचय
लैंगिक न्याय इस दुनिया में हर व्यक्ति का अधिकार है। लैंगिक न्याय सभी व्यक्तियों के लिए एक बुनियादी मानवाधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिंग की परवाह किए बिना सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ व्यवहार किए जाने का हकदार है।
नारीवाद सभी लिंगों के लिए समानता और समान अधिकार है। इसका मतलब है पुरुषों, महिलाओं और अन्य लिंग के लोगों, जैसे गैर-बाइनरी, एजेंडर और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए समान व्यवहार। महिलाओं के लिए समान अधिकार प्रदान करना और अस्तित्व के विभिन्न क्षेत्रों में उनके सामने आने वाली कमियों को दूर करना ताकि उन्हें पुरुषों के बराबर लाया जा सके। अन्य लिंग पहचानों के अधिकार भी उनके दायरे में आते हैं और उन पर चर्चा की जा रही है।
नारीवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
ऐतिहासिक रूप से, अन्य लिंगों के अस्तित्व को हमेशा औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। हालाँकि, यह देखा गया है कि महिलाओं को कुछ विशिष्ट प्रकार के नुकसानों का सामना करना पड़ता है जिनका सामना पुरुषों को नहीं करना पड़ता है। इसलिए, प्रारंभिक वर्षों में, नारीवाद पारंपरिक रूप से महिलाओं और उनके सशक्तिकरण पर केंद्रित था। नारीवाद को अक्सर एक आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में वर्णित किया जाता है जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और कल्याण के लिए समान अधिकार और कानूनी प्रथाएं स्थापित करना है।
लिंग अध्ययन प्रोफेसर डॉ. लॉरा रॉबर्ट कहती हैं, कि “नारीवाद लिंगवाद के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन है।” यह मूल रूप से सभी के लिए अधिक समावेशी (इंक्लूसिव) और समान दुनिया बनाने का प्रयास करता है। वर्तमान चरण में, हालांकि महिलाओं को कुछ विशिष्ट नुकसान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन नारीवाद का दायरा लिंग के बावजूद सभी के लिए समान उपचार प्रदान करने के लिए विस्तारित हुआ है।
नारीवाद के विभिन्न पहलू हैं। नारीवाद के सभी पहलुओं का मानना है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर जैविक कारकों के कारण नहीं है, बल्कि पुरुषों और महिलाओं के साथ व्यवहार करने के तरीकों में सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर के कारण है।
युगों से नारीवाद
नारीवाद सदियों से लहरों के रूप में आगे बढ़ा। नारीवाद की विभिन्न लहरों को इस प्रकार समझा जा सकता है:
नारीवाद की पहली लहर
नारीवाद की यह लहर औद्योगिक क्रांति के साथ-साथ उठी थी। नारीवाद की पहली लहर मुख्य रूप से महिलाओं के मतदान अधिकार और महिला मताधिकार आंदोलन से संबंधित थी। इसमें अन्य पहलू भी शामिल थे, जैसे:-
- अच्छी शिक्षा का अधिकार
- संपत्ति का अधिकार
- मजदूरी अर्जित करने का अधिकार
- एक अलग इकाई के रूप में पहचाने जाने का अधिकार
- शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार
नारीवाद की पहली लहर में महिलाओं की कानूनी पहचान के लिए संघर्ष हुआ था।
कवरचर का सिद्धांत कहता है कि विवाह से, पति और पत्नी कानून की नजर में एक व्यक्ति हो जाते हैं। एक महिला का कानूनी अस्तित्व विवाह के बाद निलंबित हो जाता है या कम से कम पति के अस्तित्व में शामिल और समेकित हो जाता है। इस प्रकार, शादी के बाद कई मायनों में महिलाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया। नारीवाद की इस लहर में मुख्य रूप से उच्च वर्ग, सीआईएस-लिंग वाली श्वेत महिलाओं का वर्चस्व (डोमिनेट) था। 1919 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के 19वें संशोधन के आधार पर, महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्राप्त हो गया था। मतदान देने के अधिकार ने महिलाओं को एक प्रकार की पहचान प्रदान की था।
नारीवाद की दूसरी लहर
दूसरी लहर ने महिलाओं के लिए बुनियादी सामाजिक और कानूनी अधिकारों के लिए अभियान चलाया। इस दौरान महिलाओं में बहुत ही दयनीय स्थिति थी।
नौकरी में लिंग का पृथक्करण (सेग्रेगेशन) आम बात थी। अखबार के विज्ञापन कॉलम में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग जगह होती थी। गर्भवती होने पर महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया जाता था। इसके अलावा, यौन उत्पीड़न से कोई सुरक्षा नहीं थी। इससे कार्यस्थल पर महिलाओं की भागीदारी में बाधा उत्पन्न हुई।
नारीवाद की तीसरी लहर
यह दूसरी लहर की विफलताओं को सुधारने का प्रयास और निरंतरता है। यह लहर किसी विशिष्ट राजनीतिक एजेंडे से कम बल्कि एक सामान्य विचारधारा से संचालित थी। नारीवाद की तीसरी लहर में नारीवाद के नए विचारों जैसे अंतर्संबंध, शाकाहार, ट्रांसफेमिनिज्म और उत्तर-आधुनिक नारीवाद का उदय देखा गया।
नारीवाद की तीसरी लहर की सबसे बड़ी चुनौती नारीवाद के महत्व पर जोर देना है और साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि नारीवाद की दूसरी लहर के लाभों को हल्के में न लिया जाए। नारीवाद की इस लहर ने इस तथ्य पर प्रकाश डालने का प्रयास किया कि पीढ़ी की महिलाएँ अभी भी पितृसत्ता से प्रभावित थीं।
नारीवाद की चौथी लहर
नारीवाद की चौथी लहर का संबंध सीमाओं को तोड़ने और दमनकारी शक्ति संरचनाओं को ध्वस्त करने से है।
नारीवाद की इस लहर में, संस्कृति और राजनीति में स्त्रीद्वेष को उजागर करने के लिए इंटरनेट का भारी उपयोग हो रहा है। #मीटू आंदोलन तब शुरू हुआ जब बड़े पैमाने पर महिलाओं ने शक्तिशाली आइकनों द्वारा यौन उत्पीड़न जैसे अस्वीकार्य व्यवहार का आह्वान किया। #मीटू आंदोलन विवादास्पद था और इसके दो पक्ष थे। एक तरफ, महिला-विशिष्ट अपराधों के अपराधियों ने जान लिया कि वे केवल अपनी शक्ति के कारण अपने हिंसक व्यवहार से बच नहीं पाएंगे। दूसरी ओर, महिलाओं के झूठे आरोपों के कारण निर्दोष पुरुषों की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई।
#मीटू आंदोलन ने झूठे आरोपों के कारण नारीवाद को खराब प्रतिष्ठा दी। कई महिलाएँ नारीवाद के लेबल से अलग होने लगीं।
नारीवाद की इस लहर का प्रमुख पहलू यह है कि लिंग पहचान और लिंग सकारात्मकता को अपनाया गया। नारीवाद की चौथी लहर में अन्य लिंग पहचानें भी शामिल थीं। नारीवाद की अन्य लहरों की तुलना में इसमें अधिक समावेशिता थी। भारत में आपराधिक कानून में कई संशोधन किए गए हैं।
आपराधिक कानूनों पर प्रभाव
महिलाओं के खिलाफ हिंसक अपराधों में वृद्धि के साथ, महिलाओं की सुरक्षा भी नारीवाद की चौथी लहर की एक प्रमुख चिंता है। ऐसे हिंसक अपराधों के जवाब में कई संशोधन किए गए।
निर्भया बलात्कार मामले के जवाब में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 पारित किया गया था। उक्त संशोधन ने 1860 के भारतीय दंड संहिता, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कई बदलाव किए। विशेष रूप से, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354 के तहत नए अपराध पेश किए गए। आईपीसी की धारा 354A यौन उत्पीड़न के लिए अधिकतम 3 साल की कठोर कारावास की सजा देती है। आईपीसी की धारा 354B किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल के कार्य को अधिकतम 7 साल की कैद और जुर्माने से दंडनीय अपराध बनाती है। आईपीसी की धारा 354C ताक-झांक या किसी महिला को निजी क्षणों में लिप्त देखना दंडनीय अपराध बनाती है। आईपीसी की धारा 354D किसी महिला का पीछा करने के कार्य को दंडित करती है, चाहे वह इलेक्ट्रिक माध्यम से हो या भौतिक माध्यम से हो।
इसी तरह, कठुआ बलात्कार मामले के जवाब में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 पारित किया गया था। भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम में कई बदलाव किए गए। उक्त अधिनियम ने बलात्कार के लिए अधिकतम सज़ा को सात साल से बदलकर दस साल कर दिया। 16 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार की सज़ा 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक है। इसी तरह 12 साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के लिए अधिकतम सज़ा 20 साल से बदलकर उम्रकैद कर दी गई है।
यौन अपराधों से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2012 भी पेश किया गया था। इससे कामकाजी महिलाओं की भलाई सुनिश्चित करने में काफी मदद मिली।
मौजूदा आपराधिक कानूनों में किए गए बदलावों से पता चला कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों को गंभीरता से लिया जा रहा है। पीड़ित पर दोषारोपण काफी कम हो गया था और दोषियों को जवाबदेह ठहराया गया था।
एलजीबीटीक्यू+ के मुद्दे
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य (2014), के मामले में ट्रांसजेंडर लोगों की कानूनी पहचान और अधिकारों के मुद्दे पर विचार किया गया था। इस ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरा लिंग माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हकदार है, जिसमें संविधान के भाग III के तहत दिए गए मौलिक अधिकार भी शामिल हैं।
न्यायालय ने यह भी घोषित किया कि ट्रांसजेंडर लोग तीसरे लिंग की श्रेणी में आते हैं। उन्हें पूर्ण कानूनी पहचान प्रदान की जाएगी। इसलिए, उन्हें बिना किसी भेदभाव के शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल दी जानी चाहिए।
2018 में सर्वोच्च न्यायालय एलजीबीटीक्यू+ समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ के कानून मंत्रालय और…(2018), में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को आंशिक रूप से अपराधमुक्त कर दिया। वयस्कों के बीच सहमति से किए गए यौन कार्यों को कानूनी घोषित कर दिया गया, भले ही वे समान लिंग के व्यक्तियों के बीच हों। यह निर्णय लैंगिक अल्पसंख्यकों को समान अधिकार प्रदान करने में बहुत आगे गया।
सुप्रियो @ सुप्रिया चरकावर्ती बनाम भारत संघ (2023) के मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यह उसकी शक्ति के दायरे से बाहर है। केवल संसद और राज्य विधानमंडल ही विश्वसनीय रूप से ऐसी कानूनी मान्यता दे सकते हैं। यह संविधान पीठ का सर्वसम्मत फैसला था, जिसमें पांच न्यायाधीश – भारत के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हिमा कोहली और पी एस नरसिम्हा शामिल थे। न्यायाधीशों ने माना कि वे समलैंगिक जोड़ों को विवाह के दायरे में शामिल करने के लिए 1954 के विशेष विवाह अधिनियम को नहीं बदल सकते। हालाँकि, समलैंगिक जोड़ों को सहवास करने का अधिकार है।
हालाँकि यह समलैंगिक विवाह के अधिकारों के लिए एक झटका प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसने समलैंगिक विवाह के विषय पर बातचीत शुरू कर दी है।
नारीवाद के बारे में गलत धारणाएँ
नारीवाद को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं हैं। ऐसी गलत धारणाओं के कारण, कई मशहूर हस्तियों ने खुद को “नारीवादी” लेबल से दूर कर लिया है।
“नारीवादी” शब्द को अक्सर गलत समझा जाता है और गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि नारीवादी क्रोधी महिलाएं हैं जो पुरुषों से नफरत करती हैं, या उनका मानना है कि महिलाएं पुरुषों से श्रेष्ठ हैं। वैसे यह सत्य नहीं है। नारीवाद केवल यह विश्वास है कि महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार और अवसर मिलने चाहिए।
नारीवाद एक आंदोलन है जो सदियों से लैंगिक समानता के लिए लड़ रहा है। इसका जन्म समाज में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले अन्याय और असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता से हुआ था। नारीवाद के शुरुआती दिनों में, महिलाएं मतदान देने, संपत्ति रखने और शिक्षा तक पहुंच के अधिकार के लिए लड़ रही थीं। आज, नारीवादी अभी भी इन्हीं बुनियादी अधिकारों के साथ-साथ समान वेतन, प्रजनन (रिप्रोडक्टिव) अधिकार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समाप्ति जैसे अन्य मुद्दों के लिए लड़ रही हैं।
नारीवाद महिला प्रभुत्व के बारे में नहीं है। यह समानता के बारे में है। नारीवादियों का मानना है कि सभी लोगों के साथ, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें समान अवसर मिलने चाहिए। उनका मानना है कि महिलाओं को सामाजिक या सांस्कृतिक मानदंडों से पीछे नहीं रखा जाना चाहिए और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए।
नारीवाद एक सकारात्मक आंदोलन है जो दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम कर रहा है। यह एक ऐसा आंदोलन है जो समानता के बारे में है, प्रभुत्व के बारे में नहीं। यदि आप समानता में विश्वास करते हैं, तो आप नारीवादी हैं।
निष्कर्ष
नारीवाद एक विचारधारा है जो विभिन्न लिंगों और लैंगिकताओं के अधिकारों से संबंधित है। नारीवाद की विभिन्न लहरें रही हैं जो विभिन्न मुद्दों से निपटती हैं। प्रारंभिक वर्षों में, नारीवाद मुख्य रूप से महिलाओं के मुद्दों से निपटता था। वर्तमान में, नारीवाद सभी लिंगों की समानता से चिंतित है।
नारीवाद लिंगों के बीच सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता में विश्वास है। यह सदियों से महिलाओं की प्रगति के लिए प्रेरक शक्ति रही है और इसने कई महत्वपूर्ण अधिकार हासिल करने में मदद की है, जैसे मतदान देने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार। हालाँकि, अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। महिलाओं को जीवन के कई क्षेत्रों, जैसे कार्यस्थल, मीडिया और आपराधिक न्याय प्रणाली में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों को संबोधित करने और महिलाओं के लिए एक अधिक न्यायसंगत दुनिया बनाने के लिए नारीवाद की अभी भी आवश्यकता है।
नारीवाद के बारे में समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक यह है कि यह पुरुषों से नफरत करने के बारे में नहीं है। नारीवाद सभी लिंगों के लिए समानता के बारे में है, और यह मानता है कि पितृसत्ता पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को भी नुकसान पहुँचाती है। उदाहरण के लिए, पितृसत्ता द्वारा लागू की जाने वाली पारंपरिक लिंग भूमिकाएँ पुरुषों के अवसरों को सीमित करके और उनके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कठिन बनाकर हानिकारक हो सकती हैं। नारीवाद इन हानिकारक लिंग भूमिकाओं को तोड़ने और एक अधिक समतावादी (इगेलिटेरियन) समाज बनाने का प्रयास करता है जहाँ हर कोई पनप सके।
नारीवाद के बारे में एक और महत्वपूर्ण ग़लतफ़हमी यह है कि यह केवल महिलाओं के लिए है। वास्तव में, नारीवाद सभी के लिए है। पुरुष भी नारीवादी हो सकते हैं और वास्तव में, कई पुरुष नारीवादी आंदोलन में सक्रिय हैं। नारीवाद लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया बनाने के बारे में है। पुरुषों के साथ-साथ अन्य लिंग के व्यक्तियों को भी नारीवाद की उतनी ही आवश्यकता है जितनी महिलाओं को।
नारीवाद की अभी भी आवश्यकता है क्योंकि लैंगिक समानता हासिल करने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। महिलाओं को जीवन के कई क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है और नारीवाद एकमात्र आंदोलन है जो इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए काम कर रहा है। यदि आप सभी लिंगों के लिए समानता में विश्वास करते हैं, तो आप एक नारीवादी हैं।
संदर्भ