अंतरिम लाभांश की घोषणा एवं भुगतान की प्रक्रिया

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यह लेख Mangalakshmi Teja Veluri द्वारा लिखा गया है, जो लॉसिखो से लॉ फर्म प्रैक्टिस: रिसर्च, ड्राफ्टिंग, ब्रीफिंग और क्लाइंट मैनेजमेंट में डिप्लोमा कर रही हैं। इस लेख का संपादन  Tanmaya Sharma (एसोसिएट, लॉसिखो) और Smriti Katiyar (एसोसिएट, लॉसिखो) द्वारा किया गया है। यह लेख हमें अंतरिम लाभांश (इन्टरिम डिविडेन्ड) के भुगतान और घोषणा की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस लेख का अनुवाद Shubham Choube द्वारा किया गया है।

परिचय

किसी कंपनी का लाभ शेयरधारकों के बीच उनके द्वारा रखे गए शेयरों पर भुगतान की गई राशि के अनुपात में वितरित किया जाता है। इसे लाभांश कहा जाता है। यह आमतौर पर अंतिम खाते तैयार होने और वितरण योग्य लाभ की राशि बनने के बाद एक वित्तीय वर्ष के लिए देय होता है। यदि लाभांश की घोषणा और भुगतान वित्तीय वर्ष के मध्य में किया जाता है, तो ऐसे लाभांश को अंतरिम लाभांश के रूप में जाना जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, लाभांश शब्द में अंतरिम लाभांश भी शामिल है। इस लेख में, हम अंतरिम लाभांश की घोषणा और भुगतान की प्रक्रिया पर नजर डालेंगे हैं।

लाभांश क्या है

लाभांश को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित कंपनी के शेयरधारकों को नकदी या स्टॉक के रूप में कंपनी के मुनाफे का वितरण कहा जाता है।

अंतरिम लाभांश क्या है

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123(3) के अनुसार, 2 (दो) वार्षिक आम बैठकों के बीच घोषित लाभांश को अंतरिम लाभांश कहा जाता है।

अंतरिम लाभांश हमेशा जारी वित्तीय वर्ष के लिए घोषित किया जाता है।

अंतरिम लाभांश क्यों घोषित किया जाता है

जब कोई कंपनी जारी वित्तीय वर्ष में अच्छा प्रदर्शन करती है और अच्छा मुनाफा कमाती है और अंतरिम लाभांश की घोषणा की तारीख से पहले की तिमाही तक उसी वित्तीय वर्ष के मुनाफे को अपने शेयरधारकों के साथ साझा करना चाहती है तो वे अंतरिम लाभांश के माध्यम से ऐसा करते हैं।

अंतरिम लाभांश लाभ और हानि खाते में अधिशेष (सरप्लस) से और जारी वित्तीय वर्ष के मुनाफे से घोषित किया जा सकता है।

यदि कंपनी जारी वित्त वर्ष के दौरान घाटे में है, तो लाभांश की दर कंपनी द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान घोषित औसत लाभांश होगी।

निदेशक मंडल द्वारा अंतरिम लाभांश की घोषणा और भुगतान के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

  1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 173 और एसएस-1 के अनुसार निदेशक मंडल की बैठक शुरू करें।
  2. सूचीबद्ध (लिस्टेड) कंपनियाँ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मंडल मीटिंग से पहले ही सूचित करेंगी जिसमें मंडल मीटिंग की तारीख की घोषणा की तारीख को छोड़कर कम से कम 2 दिन पहले अंतरिम लाभांश की घोषणा पर विचार किया जाता है और तारीख जिसमें सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 29 के अनुसार बैठक आयोजित की जाएगी।
  3. सेबी (पीआईटी) विनियमन, 2015 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों को अपनी आचार संहिता के अनुसार व्यापार बारी (ट्रेडिंग विंडो) बंद होने से पहले स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करना होगा।
  4. मंडल बैठक के बारे में सभी निदेशक मंडल को उनके पंजीकृत (रजिस्टर्ड) पते पर मंडल बैठक के वास्तविक दिन से कम से कम 7 दिन पहले सूचना पत्र (नोटिस) जारी करें। अत्यावश्यक कार्य के मामले में, छोटा नोटिस पर्याप्त होगा।
  5. नोटिस के साथ एजेंडा और मसौदा (ड्राफ्ट) प्रस्ताव संलग्न करें।
  6. मंडल की बैठक के दौरान अंतरिम लाभांश की घोषणा के संबंध में सभी विस्तृत मामलों पर विचार करें।
  7. धारा 123(1)(a) के अनुसार – सुनिश्चित करें कि क्या कंपनी की वित्तीय स्थिति कंपनी को मूल्यह्रास (डेप्रीशीएशन) प्रदान करने के बाद उपलब्ध लाभ से वितरित करने के लिए अंतरिम लाभांश प्रदान करने की अनुमति देती है।
  8. लाभ का कितना प्रतिशत आरक्षित निधि में हस्तांतरित किया जाना है?
  9. भुगतान के स्रोत के साथ शेयरधारकों को अंतरिम लाभांश की घोषणा पर विचार करना।
  10. अंतरिम लाभांश वितरित करने के लिए शेयरधारकों की सूची को अंतिम रूप देना।
  11. शेयरधारकों को अंतरिम लाभांश का भुगतान करने के लिए और अवैतनिक लाभांश को रखने के लिए एक अनुसूचित बैंक में अलग बैंक खाता खोलना।
  12. लाभांश वारंट पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकारी (अथॉरिटी) पर निर्णय लेना।
  13. लाभांश वारंट का मुद्रण (प्रिंटिंग)।
  14. अंतरिम लाभांश के भुगतान की घोषणा के लिए मंडल प्रस्ताव पारित करना।
  15. मंडल बैठक के समापन से 15 दिनों के भीतर सभी निदेशकों को उनकी टिप्पणियों के लिए मेल/पंजीकृत डाक/कूरियर/हाथ से बैठक के कार्यवृत्त (मिनट्स) वितरित करें साथ ही सचिवीय मानक-1 के अनुसार मंडल बैठक की तैयारी, वितरण, हस्ताक्षर और संकलन के लिए निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन करें।
  16. यदि कंपनी के शेयरों का कोई प्रसारण/हस्तांतरण दर्ज किया गया है, तो उसके लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए निदेशक मंडल की बैठक आयोजित करें और रिकॉर्ड तिथि/बही के बंद होने की शुरुआत से पहले शेयरों के हस्तांतरण की घोषणा की जानी चाहिए।
  17. सदस्यों के रजिस्टर से या पुस्तकों के बंद होने की अंतिम तिथि से लाभांश सूची तैयार करें जिसमें निम्नलिखित विवरण हों:
  18. पंजीकृत शेयरधारकों का नाम और पता, उनके लेजर फोलियो नंबर के साथ।
  • धारित शेयरों की संख्या और  
  • लाभांश देय।

19. जैसा कि मंडल बैठक में निर्णय लिया गया, अनुसूचित बैंक में एक अलग बैंक खाता खोलें और अंतरिम लाभांश की घोषणा के 5 दिनों के भीतर देय लाभांश राशि जमा करें।

20. सुनिश्चित करें कि लाभांश कर का भुगतान कर अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर किया जाता है।

21. धारा 123(5) के अनुसार 30 दिनों के भीतर कंपनी द्वारा घोषित लाभांश का भुगतान अपने पंजीकृत शेयरधारकों को चेक या वारंट या किसी इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा करें।

22. लाभांश घोषणा के दिन से 30 दिनों की समाप्ति के बाद 7 दिनों के भीतर अवैतनिक (अनपेड) या दावा न किए गए लाभांश को विशेष खाते “अवैतनिक लाभांश राशि” में स्थानांतरित (स्थानांतरण) करें।

23. अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश को अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरित करने के 90 दिनों के भीतर फॉर्म नंबर 5 आईएनवी में शेयरधारक का नाम, उनका ज्ञात अंतिम पता और प्रत्येक शेयरधारक को अवैतनिक लाभांश राशि शामिल करने के लिए एक विवरण तैयार करना होगा और इसे धारा 124(2) के अनुसार कंपनी की वेबसाइट या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

24. धारा 124(5) के अनुसार अवैतनिक लाभांश खाते में अवैतनिक राशि जमा होने की तारीख से 7 वर्ष की समाप्ति के बाद सभी अवैतनिक लाभांश राशि को उसके ब्याज, यदि कोई हो, के साथ निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

25. जिस भी व्यक्ति को अवैतनिक लाभांश राशि से राशि का दावा करना है, उसे कंपनी को फॉर्म आईईपीएफ-5 में आवेदन करना होगा।

26. वे सभी शेयर जिनके संबंध में अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है, कंपनी द्वारा धारा 124(6) के तहत आईईपीएफ के नाम पर भी स्थानांतरित किए जाएंगे।

27. कंपनी जमा की जाने वाली राशि को निर्दिष्ट पीएनबी शाखाओं में भेज देगी, जो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के वेतन और लेखा कार्यालय के मान्यता प्राप्त बैंक हैं, जो एमसीए-21 प्रणाली से जुड़े हुए हैं, ऐसी राशि को निधि में जमा करने की समय-सीमा के 30 दिनों के भीतर। चालान के साथ, कंपनियों द्वारा राशि पीएनबी की निर्दिष्ट शाखाओं या एमसीए-21 द्वारा निर्दिष्ट किसी अधिकृत शाखा में जमा की जाएगी। संबंधित बैंक निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 के नियम 5(1) और नियम 5(2) के अनुसार कंपनी को राशि प्राप्त करने की पुष्टि में चालान की 2 प्रतियां, एक विधिवत मुद्रांकित टोकन देगा। राशि को इलेक्ट्रॉनिक निधि स्थानांतरण के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 के नियम 5 (5) में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

28. निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 के नियम 5(3) और नियम 5(4) के अनुसार, कंपनी निधि में राशि जमा करने का संकेत देते हुए चालान की 1 प्रति के साथ संबंधित प्राधिकारी के पास दर्ज करेगी और जिस खाते में राशि जमा की गई है, उस खाते के प्रमुख के बारे में विवरण सहित निविदा की गई राशि का पूरा विवरण भरें। कंपनियां चालान जमा करने के 30 दिनों के भीतर फॉर्म नंबर आईईपीएफ-1 में ऐसे हस्तांतरण के सभी विवरण चालान के साथ अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगी।

29. कंपनियां उन शेयरधारकों का नाम, अंतिम ज्ञात पता, राशि, ग्राहक आईडी या फोलियो नंबर, लाभार्थी विवरण आदि से युक्त एक रिकॉर्ड रखती हैं, जिनकी अवैतनिक या दावा न की गई राशि 7 साल की अवधि के लिए दावा न की हुई या अवैतनिक बनी हुई है और जिसे निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और अधिकारियों के पास निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 के नियम 5(5)(c) के अनुसार ऐसे रिकॉर्ड का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।

30. सभी अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश शेयर जो आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिए गए हैं, उन्हें भी कंपनी द्वारा धारा 124(6) के अनुसार निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा।

31. कंपनी की अगली वार्षिक आम बैठक में अंतरिम लाभांश पर पुष्टि प्राप्त करें।

प्रमुख बिंदु

  1. धारा 124(4) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो अवैतनिक लाभांश राशि में हस्तांतरित किए गए धन का हकदार होने का दावा करता है, दावा किए जाने वाले भुगतान के लिए कंपनी में आवेदन कर सकता है।
  2. जब कंपनियां आईईपीएफ में शेयर स्थानांतरित कर रही हों तो निम्नलिखित प्रक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए:
  • कंपनियों को शेयरों के हस्तांतरण की नियत तारीख से कम से कम 3 महीने पहले शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में नवीनतम ज्ञात पते पर शेयरधारक को सूचित करना चाहिए और इसे स्थानीय व्यापक रूप से लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए जिसमें संबंधितों को सूचित किया जाए कि ऐसे शेयरधारकों के नाम उनके फोलियो नंबर के साथ कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और उन्हें वेबसाइट का पता निर्दिष्ट करना चाहिए।
  • निदेशक मंडल कंपनी सचिव या किसी अन्य व्यक्ति को सभी आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अनुमोदन करने का अधिकार प्रदान करेगा और फिर शेयरों को उक्त उद्देश्य के लिए प्राधिकरण के डीमैट खाते में जमा किया जाएगा और यह ऐसे शेयरों के 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए जो निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 के नियम 6 के अनुसार निधि में स्थानांतरित होने के कारण हैं।
  • यदि शेयरों का लेन-देन किसी डिपॉजिटरी में किया जाता है, तो स्थानांतरण को प्रभावित करने के उद्देश्य से:
  • कंपनी को कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा डिपॉजिटरी को सूचित करने की आवश्यकता है जहां शेयरधारकों के पास हस्तांतरण के लिए प्राधिकरण के पक्ष में खाते हैं।
  • सूचना प्राप्त होने पर, जमाकर्ता शेयरों को प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर देगा। (निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 के नियम 6(3)(c) के अनुसार।)
  • यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गए हैं और यदि उन्हें स्थानांतरित करने की आवश्यकता है तो:
  • कंपनी सचिव या निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत व्यक्ति प्रतिरूप शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संबंधित शेयरधारकों की ओर से आवेदन करेगा।
  • खंड (a) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को एक प्रतिरूप प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा
  • और इसे बनाए गए रजिस्टरों में यह कहते हुए दर्ज किया जाएगा कि प्रतिरूप प्रमाणपत्र शेयर प्रमाणपत्र संख्या में और आईईपीएफ में स्थानांतरण के उद्देश्य से जारी किया गया है और “प्रतिरूप” शब्द को शेयर प्रमाणपत्र के पहले पृष्ठ पर मोटे अक्षरों में अंकित किया जाएगा।
  • जारी किए गए ऐसे प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र का विवरण कंपनी नियम 2014 में निर्दिष्ट फॉर्म संख्या एसएच -2 में बनाए गए नवीनीकृत और प्रतिरूप प्रमाणपत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
  • कंपनी को सभी प्रतिरूप शेयर प्रमाणपत्रों को डीमैट फॉर्म में परिवर्तित करने और प्रतिरूप शेयर प्रमाणपत्र जारी होने के बाद प्राधिकरण के पक्ष में स्थानांतरित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्रवाई तरीके से डिपॉजिटरी को सूचित करना चाहिए। (निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016 के नियम 6(3)(d) के अनुसार)।

3. सभी हस्तांतरण कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट कार्यों के माध्यम से किए जाने चाहिए और अपने रिकॉर्ड (निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धन वापसी) नियम, 2016 के नियम 6(4)) की प्रतियों को संरक्षित करना चाहिए।

4. जब तक असली मालिक निधि में स्थानांतरित किए गए शेयरों का दावा नहीं करता तब तक सभी वोटिंग अधिकार जमे (फ्रोज़न) रहेंगे।

निष्कर्ष

कंपनी द्वारा शेयरधारकों को अंतरिम लाभांश की घोषणा करने और भुगतान करने से शेयरधारकों का विश्वास हासिल होगा और कंपनी और शेयरधारकों के बीच एक स्वस्थ संबंध बनाए रखने में मदद मिलेगी। अंतरिम लाभांश के भुगतान के दौरान कंपनियों को सभी जरूरी नियमों का पालन करना होगा ताकि कोई रुकावट न हो।

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